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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 228, 21 January 2020

Published 21 January 2020

Gazette no.
228
Gazetteid
228/GAZETTE/2020-21/01/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-01-21.228_gazette_2020-21_01_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009

OFFICE ORDER

Shimla-9, the 10th January, 2020

No. P.F./LSA/Secretaries/2016.—Hon'ble the Executive Chairman, H.P. State Legal Services Authority has been pleased to grant 4 days earned leave w.e.f. 15-01-2020 to 18-01-2020 with permission to suffix 19-01-2020 being Sunday in favour of Smt. Akshi Sharma, Secretary, District Legal Services Authority, Bilaspur.

228-राजपत्र/2020-21-01-2020 (9553) 9554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 Certified that Smt. Akshi Sharma will join the same post and at the same station from where she proceeds on earned leave, after the expiry of the above leave period.

Also certified that Smt. Akshi Sharma would have continued to hold the post of Secretary, DLSA Bilaspur, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-

Member Secretary,

H.P. State Legal Services Authority, Shimla-9.

__________

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009

OFFICE ORDER

Shimla-9, the 10th January, 2020

No. P.F./LSA/Secretaries/2016.—Hon'ble the Executive Chairman, H.P. State Legal Services Authority has been pleased to grant ex-post-facto sanction of 3 days commuted leave w.e.f. 6-1-2020 to 8-1-2020 (3x2=6 days) in favour of Smt. Gurmeet Kaur, Secretary, District Legal Services Authority, Solan.

Certified that Smt. Gurmeet Kaur will join the same post and at the same station from where she proceeds on earned leave, after the expiry of the above leave period.

Also certified that Smt. Gurmeet Kaur would have continued to hold the post of Secretary, DLSA Solan, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-

Member Secretary,

H.P. State Legal Services Authority, Shimla-9.

__________

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 8th November, 2019

No. SJE-A-F(10)-19/2000-Vol-I.— In exercise of the powers conferred under Section-4 (1) of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate Smt. Amita Bhardwaj w/o Sh. Rajender Bhardwaj, Gian Sadan, Junga Road Mehli, PO Mehli, Tehsil and Distt. Shimla, H.P.-171 013 as Member of Juvenile Justice Board of Distt. Shimla, H.P., for a period of 3 years, with immediate effect.

By order,

NISHA SINGH, Addl. Chief Secretary (SJ&E).

9555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th November, 2019

No. WLF-A(4)-4/97-II.—In continuation of this department notification of even number dated 20-10-2018, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate Smt. Babita Thakur (Zila Parishad Member Karsog, Distt. Mandi), r/o Village Chalahani, Post Office Karsog, Distt. Mandi as a Non Official Member of H.P State Mahila Kalyan Board with immediate effect on usual terms and conditions.

By order,

NISHA SINGH, Addl. Chief Secretary (SJ&E).

________

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 8th November, 2019

No. SJE-A-F(10)-19/2000-Vol.I.—In exercise of the powers conferred under Section-27 of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following as Member of Child Welfare Committees for a period of 3 years, with immediate effect against vacant posts for the districts as mentioned against each appended below:—

Name of District Name & address Designation
CWC Sirmaur 1. Smt. Sapna Solanki w/o Sh. Rajesh Solanki, r/o House No. 337 Ward No.7 Pucca Tank, Nahan, Distt. Sirmour, H.P. Member
2. Mr. Naseem Mohd Diddan s/o Late Sh. Nasiru Deen, House Number 766/4 Gunnu Ghat Nahan-173 001, H.P. Member
CWC Hamirpur 1. Dr. Rattan Chand Changra s/o Sh. Beli Ram, Village Pahlu, P.O. Jhiralri, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur, H.P.-176041 Member
2. Sh. Dalip Singh Kamal s/o Sh. Pannu Mal, Village Sulghan, P.O. Jahoo, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur. Member
CWC Solan 1. Smt. Narvada Sharma w/o Sh. Ved Prakash Sharma, P.O. c/o Raj Rekha Enterprises Village Rabon, Saproon, District & Tehsil Solan, H.P.-173212. Member
2. Sh. Aman Deep s/o Sh. Bakhtawar Singh, Village Bajrol Kailor, P.O. Saproon, Tehsil & District Solan, H.P. Member

By order, NISHA SINGH, Addl. Chief Secretary (SJ&E).

9556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग (भौमिकीय शाखा)

शिमला-171001

निविदा-एवं-नीलामी सूचना

दिनांक 17 जनवरी, 2020

उद्योग-भू(खनि-4)लघु-633/2018-8968-8975.--सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जिला चम्बा में पड़ने वाली 9 लघु खनिज खानों/खडडों से रेत, पत्थर व बजरी उठाने हेतु अधिक पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से निविदाएं-एवं-नीलामी (Tender–cum-Auction) की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में उक्त खानों/खडडों की खुली नीलामी की जायेगी तथा तदोपरान्त निविदाएं खोली जायेंगी। इन दोनों प्रक्रियाओं में जो भी उच्चतम राशि होगी उस बोलीदाता/ निविदा दाता को उच्चतम बोलीदाता घोषित किया जाएगा, निविदा दाता को यह अधिकार होगा कि वह खुली नीलामी में भी भाग ले सकता है तथा अपनी निविदा में दर्शाई गई राशि से अधिक राशि पर बोली दे सकता है ।

निविदाएं खनि अधिकारी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमंत्रित की जा रही है। निविदा दिनांक 2-3-2020 को शाम 4ः00 बजे तक खनि अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मोहर बन्द लिफाफों में खनि अधिकारी कार्यालय में रखी गई निविदा पेटी में डाली जाएं व उसकी प्रविष्टि (entry) खनि अधिकारी द्वारा कार्यालय रजिस्टर में की जायेगी जिसकी पावती भी खनि अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। उक्त खानों/खडड्‌ों की निविदाएं प्राप्त होने पर दिंनाक 3-3-2020 को प्रातः 11ः30 बजे उक्त खानों/खडडों की खुली नीलामी बचत भवन, चम्बा, जिला चम्बा में की जायेगी, जिसमें जिन व्यक्तियों ने निविदाएं दी हैं, के साथ-साथ अन्य कोई भी इच्छुक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। इच्छुक व्यक्ति लघु खनिज खानों/खडडों की जानकारी तथा निविदा व नीलामी की प्रक्रिया व शर्तों के लिए राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निविदा व नीलामी हेतु खानों/खडडों की जानकारी विभागीय website emerginghimachal.hp.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने पर प्राप्त हुई निविदाएं उसी दिन खोली जायेंगी। उपरोक्त दोनों में से उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली की राशि अथवा उच्चतम निविदा दाता द्वारा दी गई निविदा राशि, जो भी राशि अधिक होगी, उस सम्बन्धित बोलीदाता/निविदा दाता को कुल उच्चतम राशि का 25 प्रतिशत उसी समय जमा करवाना होगा जोकि जमानत ठेके की राशि के रूप में होगी।

कोई भी व्यक्ति जो निविदा देने अथवा नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है :-

1. पैनकार्ड

2. खन्‌न सम्बन्धित बकाया न होने का शपथ पत्र

3. निविदा दाता को उक्त दस्तावेज मुबलिग 50000/- रुपये (पच्चास हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा फार्म पूर्ण रूप में भरे हुये के साथ स्वयं या डाक द्वारा निर्धारित तिथि से पहले खनि अधिकारी कार्यालय, चम्बा, जिला चम्बा के कार्यालय में जमा करवाने होंगें ।

4. कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उसको उक्त दस्तावेज़ एवं मुबलिग 50,000/- रुपये धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बंधित खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुुत करने होगें। नीलामी सभागार में निविदा दाता या बोलीदाता प्रवेश करने से पूर्व खनि अधिकारी, चम्बा से प्रवेश-पत्र प्राप्त करेंगे। एक प्रवेश-पत्र पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी।9557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 5. बैंक ड्राफ्ट सम्बंधित खनि अधिकारी, चम्बा हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता/निविदा दाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए । असफल बोलीदाता/ निविदा दाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा।

6. यदि 8 हैक्टेयर क्षेत्र से कम क्षेत्र की बोली देने वाला बोलीदाता हिमाचली है तो उसे हिमाचली Bonafide Certificate प्रस्तुत करना होगा।

7. निविदा राशि अथवा बोली प्रति वर्ष के आधार पर ली जायेगी ।

8. निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हो व उपरोक्त वर्णित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न होने चाहिए अन्यथा अधूरे निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किए जायेंगे ।

9. निविदा खोलने के दौरान आवेदक/प्रतिनिधि का कमेटी के समक्ष होना अनिवार्य होगा।

10. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वह निविदा प्रक्रिया द्वारा ही नीलामी में भाग लें।

आवेदक निविदा के लिए निविदा फार्म राज्य भू विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी चम्बा के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है जिसका मूल्य 5,000/- रु0 प्रति फार्म होगा। आवेदक को पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म मोहर बन्द लिफाफे में खनि अधिकारी, चम्बा के कार्यालय में उक्त दर्शाई गई तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर बडे अक्षरों में निविदा फार्म व आवेदित खान का नाम लिखा होना आवश्यक है व लिफाफे के बांई ओर आवेदक का नाम व पता भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।

हस्ता0/-

निदेशक उद्योग हिमाचल प्रदेश।

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DETAIL OF THE MINOR MINERAL QUARRIES (River/Khad/Beds) PROPOSED FOR

TENDER-CUM-AUCTION IN DISTRICT CHAMBA, HIMACHAL PRADESH

Sl. No. Name of the Quarry Khasra No Area (in Hectares)/ Bighas Mauza & Mohal Name of Mineral Reserve Price (in Rupees)
1 2 3 4 5 6 7
Chowari Sub-Division
1. Chakki Khad (Barla-1) Part-I (91/1) 59-16-00 Bighas Barla Sand, Stone & Bajri 8,20,000/-
2. Chakki Khad (Barla-1) Part-II (91/2) 50-04-15 Bighas Barla Sand, Stone & Bajri 10,55,000/-
3. Chakki Khad (Barla-1) Part-III (91/3) 40-10-00 Bighas Barla Sand, Stone & Bajri 17,00,000/-
4. Chakki Khad (Barla-II) Part-I (93/1/1) 61-03-00 Bighas Barla Sand, Stone & Bajri 12,96,000/-
5. Chakki Khad (Barla-II) Part-II (93/1/2) 52-14-00 Bighas Barla Sand, Stone & Bajri 18,55,000/-
6. Chakki Khad (Barla-II) Part-III (93/1/3) 43-13-00 Bighas Barla Sand, Stone & Bajri 11,00,000/-
7. Hati Khad 53 11-10-00 Bighas (00-93-03 Hect.) Hati Sand, Stone & Bajri 3,11,000/-
Pangi Sub-Division
8. Chandar Bhaga (Darya) (Sach) 266/1 1-10-00 Bighas Sach Sand, Stone & Bajri 1,00,000/-
Chamba Sub-Division
9. Ravi River (Bhadiya) 651/1 & 683/78/1 36-12-08 Bighas Bhadiya Sand, Stone & Bajri 10,00,000/-
9558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941

नोट.- उक्त सभी खानें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों को आकर्षित करती है जिसके लिए Forest Clearance लेना अनिवार्य है।

निविदा-एवं-नीलामी शर्तें :

1. विभाग द्वारा जिला चम्बा में खाली पड़ी लघु खनिज की खानोेे को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 के अन्तर्गत खन्‌न हेतु निविदा व खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा।खन्‌न हेतु रायल्टी राशि के एवज मेें विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर निविदा/नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा निविदा/ नीलामी उच्चतम निविदा/नीलामी देेने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी।

2. निविदा/नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान निविदा/नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढौतरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी । 3. निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति किसी भी जिला में खन्‌न से सम्बन्धित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए। यदि कोई निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को निविदा/नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान निविदा/नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्‌द करके खानों की पुनः नीलामी आमंत्रित की जाएगी ।

4. सफल निविदा दाता/बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि निविदा/नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि होगी। इसके अतिरिक्त निविदा/नीलामी राशि के आधार पर आयकर, पंचायत टैक्स, District Mineral Foundation Fund व अन्य टैक्स/राशि समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जमा करवाने होेंगे। प्रथम वर्ष की निविदा/नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जो कि देय त्रैमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी। यह Upfront Premium राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Letter of Intent जारी किए जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर9559 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान को पुनः नीलाम किया जायेगा।

5. नीलामी के समय दी जाने वाली बोली यदि 10 लाख रुपये की सीमा से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में बोलीदाताओं द्वारा अगली बोली 50 हजार रुपये प्रति बोली के आधार पर ही देनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर यह सीमा 25 लाख रुपये से वढ़ जाती है तो उस अवस्था में अगली बोली एक लाख रुपये प्रति बोली के हिसाब से देनी होगी।

6. बोली के दौरान यदि कमेटी को यह आभास होता है कि दी जाने वाली बोली पूलिंग (Pooling) आदि की वजह से संदेहास्पद है या आशानुरूप कम आ रही है तो उस अवस्था में कमेटी को उक्त किसी खान की नीलामी प्रक्रिया को निलम्बित करने का अधिकार होगा

7. यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के समय जमा नहीं करवाता है या निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति निविदा/नीलामी में हिस्सा नही ले सकेगा तथा उक्त खानों/खड्‌डों कीे पुनः निविदा/नीलामी आमंत्रित की जायेगी।

8. जिन खानों/खड्‌डों के खनिज अधिकारों को निविदा/नीलामी हेतु अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0/राजस्व रिकार्ड या फिर भोगौलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है व क्षेत्र का निरिक्षण भी अपने स्तर पर कर सकता है, ताकि क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। निविदा/नीलामी केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण सम्बन्धित खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस बारे में बाद में कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नही होगी।

9. 08 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगांें को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निविदा दाता/बोलीदाता को निविदा/नीलामी से पूर्व खनन्‌ अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण-पत्र (Bonafide Certificate) जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टर व उससे कम क्षेत्रों वाली खडडों हेतु कोई भी हिमाचली निविदा दाता/बोलीदाता बोली नहीं देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर-हिमाचली उक्त खडडों की बोली दे सकता है। 10. अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि निविदा/नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति निविदा/नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के न्यूनतम आरक्षित मूल्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।

11. खनिजों के दोहन हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन सरंक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वीकृतियां ठेकेदार/सफल निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम Authority ls Letter of Intent जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी हाेंगी। यदि उच्चतम बोलीदाता इस अवधि में Environment clearance या वन सरंक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Environment clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त Letter of Intent की अवधि को आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ौतरी बारे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता हैं तो Letter of Intent की अवधि के आगामी समय बढ़ौतरी बारे केवल सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। तदोपरांत यदि सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता Environment clearance व अन्य स्वीकृतियां9560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में Letter of Intent रद्‌द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेंगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जिस क्षेत्र के लिए उसने निविदा/नीलामी दी थी उस क्षेत्र में खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। Environment clearance व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्र्तगत की गई प्रगति के बारे में ठेकेदार समय-समय पर विभाग को अवगत्‌ करवायेगा।

12. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष सरकारी भूमि के लिए व वन विभाग से सम्बन्धित 15 वर्ष होगी तथा उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को खान में कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मऩ्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति (EIA Clearance) व वन सरंक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व Registered Qualified Person से Mining Plan बनवाना अनिवार्य है। उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश्चात निविदा/नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त Letter of Intent जारी किया जाएगा ताकि उच्चतम बोलीदाता खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति सक्षम Authority से तय सीमा जो कि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सकें। Letter of Intent में दर्शाई गई शर्तों की अनुपालना के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष मे नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके। शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा व शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किश्त के आधार पर बकाया राशि समय-समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त न0-2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी ।

13. निविदा/नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि निविदा/नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।

14. शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से पांच वर्ष के लिए अनुमोदित Mining Plan के अनुरूप कार्य करेगा। Mining Plan में आंकलित खनिज से अधिक मात्रा में खनिज निकालने पर ठेका रद्‌द किया जा सकता है। पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को Mining Plan फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार Mining Plan की अवधि के समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

15. नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो कि सभी इच्छुक व्यक्ति को मान्य होगी। इसके अतिरिक्त खनन सम्बन्धी जो दिशा-निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी निविदा/नीलामी क्षेत्र को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है। निविदा/नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे निविदा/नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी ।

16. निविदा/नीलामी पर लिए गये क्षेत्र से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतु अनुमति नहीं होगी परन्तु यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी पर लिए गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन क्रशर स्थापित करना चाहता है तो उक्त क्रशर स्थल की दूरी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से नियमों के अन्तर्गत दशाई गई दूरी के अनुसार होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोलडर की खुली बिक्री करने की अनुमति नही होगी नया स्टोन क्रशर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी खान9561 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 के लिए यदि निविदा दाता/बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हाें तो उस स्थिति में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को नीलामी क्षेत्र से उठाए गए खनिजो को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क्रशर में प्रयोग करने की अनुमति होगी। लेकिन यदि निविदा-एवं-नीलामी पर दिए जाने वाली लघु खनिज खान का क्षेत्र 2 हैक्टर से कम हो तो ऐसी अवस्था में उक्त खान (2 हैक्टर से कम क्षेत्र) के आधार पर, नया स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमति नही होगी।

17. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी निविदा/नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में ठेका राशि भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।

18. पांगी उप-मण्डल के अन्तर्गत आने वाली (क्रम संख्या 08) में उल्लिखित खान चद्र-भागा दरिया साच खसरा न0 266/1 रक्बा 1-10-00 है0/बीघा क्षेत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथानिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। अतः निविदादाता/बोलीदाता द्वारा खनन्‌ से पूर्व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व पंचायतों के प्रावाधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित ''ग्राम सभा'' से मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त गैर-जनजातीय बोलीदाता को खनन्‌ से पूर्व माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा समताः बनाम आध्ां प्रदेश व अन्य के मामलें में पारित निर्णय के अनुरूप वांछित अनुमति लेना अनिवार्य है। 19. खन्‌न हेतु मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator/जैसे जे0सीबी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत व एवम Environment Clearance में दर्शाई गई शर्ताें के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है।

20. खान/नदी/खड्‌ड में पहुंचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतु ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों/विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहुंचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

21. नीलामी के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में यदि कोई निजि भूमि पड़ती है या किसी अन्य व्याक्ति/व्यक्तियों के भू-स्वामित्व अधिकार हों तो इस अवस्था में ठेकेदार सम्बधित भू-स्वामियों से अपने स्तर पर अनुमति प्राप्त करेगा व इस सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेवारी नही होगी।

22. बोल्डर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 23-अवैध खनन को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।

24. ठेका धारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्‌ड में मछलियों का शिकार न करें।

25. खन्‌न कार्य नदी के धरातल से एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा।

26. खनिजों के एकत्रीकरण से भू स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिए। 27. यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जायेगी।

28. ठेकेदार ठेकेे पर स्वीकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिजो़ं की मात्रा का मासिक ब्योरा विभाग को देगा। 29. खन्‌न कार्य हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों, सरकार द्वारा9562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, पर्यावरण प्रभाव आकलन/वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप किया जाएगा। उपरोक्त नियमों/अधिसूचना/आदेशों की प्रति, खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

30. ठेके की स्वीकृति व खनन कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP ( C) No. 13393/2008 जो कि माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या CWP No. 1077/2006 खतरी राम अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरूद्ध दायर की गई है के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे पारित आदेश भी मान्य होंगे ।

31. ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र की आड़ में यदि कहीं अवेैध खनन में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायगी। यदि ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन व बिना "W" फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्‌द भी कर सकती है।

32. ठेका धारी सरकार को तृतीय पक्ष की क्षति पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा अतः वह स्वंय जिम्मेदार होगा।

33. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चत्‌म बोली को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है। 34. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-34 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्तों ठेका शर्तनामा निष्पादन के दोैरान लगा सकती है।

35. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-34 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रदद्‌ भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा राशि,जमानत राशि, Upfront Premium व त्रैमासिक किस्त जब्त कर ली जाएगी।

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 जनवरी, 2020

संख्या एल0एल0आर0-ए0(3)-1/2013 लूज़.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 39) की धारा 6 की उपधारा (5) और (6) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल एल आर-बी(14)4/96, तारीख 27-9-1997 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (साधारण) में तारीख 21-3-1998 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, कनिष्ठ आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक वर्ग-III अराजपत्रित, भर्ती और प्रोन्नति नियम, (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 है।9563 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध 'क' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विधिक सेवाएं प्राधिकरण, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध 'क' में,-

(i) स्तम्भ संख्या 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''(क) अनिवार्य अर्हता(एं) :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

(ii) कम्प्यूटर पर आशुलिपि और टंकण की निम्नलिखित गति अवश्य रखता हो :-

आशुलिपि में गति कम्प्यूटर पर टंकण में गति अंग्रेजी हिन्दी अंग्रेजी हिन्दी 80 शब्द 70 शब्द 40 शब्द 30 शब्द प्रति मिनट प्रति मिनट प्रति मिनट प्रति मिनटः परन्तु यह कि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को हिन्दी आशुलिपि और टंकण में परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जैसा कि ऊपर विहित है। ऐसे अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र में जो अंग्रेजी भाषा में आशुलिपि/टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है, विनिर्दिष्ट शर्त अन्तर्विष्ट होगी कि उसे अंग्रेजी में आशुलिपि और टंकण परीक्षा दो वर्षों की अवधि के भीतर उत्तीर्ण करनी होगी, और यदि वह अंग्रेजी में आशुलिपि और टंकण की परीक्षा दो वर्ष की अवधि के भीतर उत्तीर्ण कर लेता है तो देय तारीख से अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का पात्र हो जाएगा और अभ्यर्थी जो उक्त परीक्षा में दो वर्षों की अवधि के पश्चात्‌ उत्तीर्ण होता है वह अपनी पहली वेतन वृद्धि को केवल विहित परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से ही प्राप्त करने का पात्र होगा। (ख) वांछनीय अर्हता(एं).--हिमाचल प्रदेश की रुढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।'' और

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाः- ''शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर,यथास्थिति सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।''।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (यशवंत सिंह चोगल), विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. LLR-A(3)-1/2013-Loose dated,

20-01-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 20th January, 2020

9564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 No. LLR-A(3)-1/2013-Loose.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub- section (2) of Section 28 read with sub-sections (5) and (6) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Junior Scale Stenographer (Class-III, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification No. LLR-B (14)4/96 dated 27-9-1997 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh (Ordinary) dated 21-3-1998, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Junior Scale Stenographer Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure 'A'.—In Annexure 'A' to the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Junior Scale Stenographer (Class-III, Non- Gazetted), Recruitment and Promotion Rules 1997,—

(i) for the existing provisions against column No. 7, the following shall be substituted, namely:—

" (a) ESSENTIAL QUALIFICATION(s):

(i) Bachelor's degree from any recognized University.

(ii) Must possess the following speed in shorthand and typewriting on computers:—

Speed in Shorthand: Speed in typing on computer:

English Hindi English Hindi

80 WPM 70 WPM 40 WPM 30 WPM:

Provided that at the time of initial appointment the candidate shall have to pass the test in Hindi Shorthand and Typewriting as prescribed supra. The appointment letter of such candidate who does not qualify the shorthand/typewriting test in English language, shall contain the specific condition that he/she shall have to pass the test in shorthand and typewriting in English within a period of 2 years and if he/she qualifies the test in English shorthand/typewriting within a period of 2 years he/she will be eligible to draw his/her annual increment from due dates and the candidate who qualifies the said test after two years he/she shall be eligible to draw his/her first increment only from the date of qualifying the prescribed test.

(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh."; and

(b) for the existing provisions against column No. 10, the following shall be substituted namely:—

9565 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 "100% by promotion, failing which by direct recruitment on a regular basis or by

recruitment on contract basis, as the case may be.".

By order, Sd/- (YASHWANT SINGH CHOGAL), L.R-cum-Pr. Secretary (Law).

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LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd December, 2019

No. LLR-E(9)-2/2018-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to enhance the existing fee structure from Rs. 1500/- (Rupees one thousand and five hundred) plus Rs. 200/- (Rupees two hundred) as miscellaneous expenses per case to Rs. 5000/- (Five thousand) plus Rs. 500/- (Five hundred) miscellaenous expenses per case, in respect of Advocates empanelled for defending the Revenue cases pending before the Revenue Officers/Revenue Courts relating to the various Government Departments with immediate effect.

The above revised fee structure shall be applicable only in respect of Revenue cases decided on or after the issuance of this notification.

In relation to court cases other than the Revenue cases, the fee settled by the Government Departments, Boards, Corporations and the other Government Institutions, in consultation with the Law Department, shall be payable to the Panel Advocates.

By order, YASHWANT SINGH CHOGAL, LR-cum-Pr. Secretary (Law) .

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 36-NT/2019.

श्रीमती शीतला देवी उपनाम सीता देवी पत्नी स्व0 श्री विहारी लाल, वासी बलदोह, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम दुरुस्ती।

श्रीमती शीतला देवी उपनाम सीता देवी पत्नी स्व0 श्री विहारी लाल, वासी महाल बलदोह, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम 9566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 शीतला देवी पत्नी स्व0 श्री बिहारी लाल, महाल मट उमरां, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सेहरी व आधार कार्ड आदि में उसका नाम सीता देवी दर्ज है भिन्न-भिन्न नामों शीतला देवी व सीता देवी की मैं एक ही महिला हूं।

प्रार्थिया ने राजस्व रिकार्ड में शीतला देवी के बजाए शीतला देवी उपनाम सीता देवी पत्नी स्व0 श्री विहारी लाल नाम दुरुस्त करने बारे प्रार्थना की है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि महाल मट उमरां, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व रिकार्ड में शीतला देवी पत्नी स्व0 श्री बिहारी लाल की बजाए शीतला देवी उपनाम सीता देवी पत्नी स्व0 श्री विहारी लाल दुरुस्त करने बारे किसी को कोई एतराज अथवा आपत्ति हो तो वह दिनांक 31-01-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर होवें। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी और नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-12-2019 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,

प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 37-NT/2019ं

श्रीमती शीतला देवी उपनाम सीता देवी पत्नी स्व0 श्री विहारी लाल, वासी बलदोह, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम दरुस्ती।

श्रीमती शीतला देवी उपनाम सीता देवी पत्नी स्व0 श्री विहारी लाल, वासी महाल बलदोह, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम शीतला देवी पत्नी स्व0 श्री बिहारी लाल, महाल गदोत, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सेहरी व आधार कार्ड आदि में उसका नाम सीता देवी दर्ज है भिन्न-भिन्न नामों शीतला देवी व सीता देवी की मैं एक ही महिला हूं।

प्रार्थिया ने राजस्व रिकार्ड में शीतला देवी के बजाए शीतला देवी उपनाम सीता देवी पत्नी स्व0 श्री विहारी लाल नाम दुरुस्त करने बारे प्रार्थना की है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि महाल गदोत, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व रिकार्ड में शीतला देवी पत्नी स्व0 श्री बिहारी लाल की बजाए शीतला देवी उपनाम सीता देवी पत्नी स्व0 श्री विहारी लाल दुरुस्त करने बारे किसी को कोई एतराज अथवा आपत्ति हो तो वह दिनांक 31-01-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में असालतन या9567 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 वकालतन हाजिर होवें। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी और नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-12-2019 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,

प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 38-NT/2019.

श्रीमती शीतला देवी उपनाम सीता देवी पत्नी स्व0 श्री विहारी लाल, वासी बलदोह, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम दुरुस्ती।

श्रीमती शीतला देवी उपनाम सीता देवी पत्नी स्व0 श्री विहारी लाल, वासी महाल बलदोह, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम शीतला देवी पत्नी स्व0 श्री बिहारी लाल, महाल बलदोह, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सेहरी व आधार कार्ड आदि में उसका नाम सीता देवी दर्ज है भिन्न-भिन्न नामों शीतला देवी व सीता देवी की मैं एक ही महिला हूं।

प्रार्थिया ने राजस्व रिकार्ड में शीतला देवी के बजाए शीतला देवी उपनाम सीता देवी पत्नी स्व0 श्री विहारी लाल नाम दुरुस्त करने बारे प्रार्थना की है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि महाल बलदोह, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व रिकार्ड में शीतला देवी पत्नी स्व0 श्री बिहारी लाल की बजाए शीतला देवी उपनाम सीता देवी पत्नी स्व0 श्री विहारी लाल दुरुस्त करने बारे किसी को कोई एतराज अथवा आपत्ति हो तो वह दिनांक 31-01-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर होवें। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी और नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-12-2019 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,

प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।9568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 91/तह0/2020 तारीख पेशी : 31-01-2020 शीर्षक : काका सिंह बगैरा बनाम आम जनता। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

काका सिंह पुत्र बलवन्त सिंह व मंजू दास पत्नी श्री काका सिंह, निवासी गांव सनिहाल, डाकघर राम नगर, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगणों की शादी दिनांक 13-06-2013 को ग्राम पंचायत दीणी खास, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई है। लेकिन अज्ञानतावश उक्त प्रार्थीगण अपने विवाह को ग्राम पंचायत दीणी खास, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के अभिलेख में या अन्य स्थान पर पंजीकृत न करवाया है। प्रार्थीगण अपने विवाह की तिथि को पंजीकृत करवाना चाहते हैं। अतः उक्त विवाह को पंजीकृत करने बारे आदेश देने की अनुमति प्रदान करें। अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थीगण काका सिंह पुत्र बलवन्त सिंह व मंजू दास पत्नी श्री काका सिंह, निवासी गांव सनिहाल, डाकघर राम नगर, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के विवाह को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 31-01-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज दे। कोई एतराज न होने की सूरत में विवाह को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 01-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/- मोहर। ्‌

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 22/2018 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 30-01-2020 शीर्षक मिलाप चन्द बनाम परषोतम चन्द आदि।

Publication U/s 5, Rule, 20 of CPC.

मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 50, खतौनी नं0 190, ता0 198, खसरा कित्ता 16, कुल रकबा तादादी 0-70-22 है0 स्थित महाल मकरेहड़, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

इस अदालत में श्री मिलाप चन्द पुत्र पिरजू, निवासी महाल मकरेहड़, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) द्वारा परषोतम चन्द पुत्र परमा आदि प्रतिवादीगण के खिलाफ भूमि खाता नं0 50, खतौनी नं0 190, ता0 198, खसरा कित्ता 16, कुल रकबा तादादी 0-70-22 है0 स्थित महाल मकरेहड़, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. परषोतम चन्द पुत्र परमा, 2. अमर सिंह पुत्र परमा, 3 रमेश चन्द पुत्र परमा सभी निवासी महाल9569 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 मकरेहड़, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) 4. विनीत कुमार पुत्र स्व0 वलवीर सिंह, 5. रामा देवी पत्नी स्व0 श्री वलवीर सिंह, 6. रजनीश कुमार पुत्र स्व0 श्री सुरेश कुमार, 7. सुषमा पुत्री स्व0 श्री सुरेश कुमार, 8. रेखा पुत्री स्व0 श्री सुरेश कुमार, 9. राज कुमारी पत्नी स्व0 श्री सुरेश कुमार सभी निवासी महाल भटटू, समूला नाल्टी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0, 10. रजत कुमार पुत्र रतना, 11. राज किरन पुत्र रतना निवासी महाल मकरेहड़, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0, 12. शशी कुमार पुत्र धूण्डू, 13. राज कुमार पुत्र धूण्डू, 14. सविता देवी पुत्री धूण्डू, 15. विना देवी पुत्री धूण्डू, 16. अयोध्या देवी पत्नी धूण्डू, 17. उधम पुत्र सोहणू, 18. व्यासा देवी पत्नी सोहणू, 19. शेर सिंह पुत्र खैम्वो, 20. जय सिंह पुत्र खैम्वो, 21. कुण्डला देवी पुत्री खैम्वो, 22. गीता देवी पत्नी खैम्वो, 23. भगवान दास पुत्र गुजरु, 24. विक्रम सिंह पुत्र गुजरु, 25. सावित्री देवी पुत्री गुजरु, 26. पुन्या देवी पुत्री गुजरु, 27. केसरी देवी पत्नी सभी निवासी पनापर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0, 28. परषोतम चन्द पुत्र मुन्शी राम, 29. हंस राज पुत्र मुन्शी राम, 30. रवि कुमार पुत्र मुन्शी राम, 31. जोरीमल पुत्र मुन्शी राम, 32. सरला देवी पुत्री मुन्शी राम, 33. ठाकरी देवी पुत्री मुन्शी राम, 34. अजुध्या देवी पत्नी स्व0 श्री मुन्शी राम सभी निवासी सुलह, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0, 35. नरेन्द्र कुमार पुत्र केसरी लाल, 36. आनंद कुमार पुत्र सन्त राम, 37. गोपाल कृष्ण पुत्र सन्त राम, 38. राज कुमार पुत्र सन्त राम, 39. आदर्श कुमार पुत्र सन्त राम, 40. अनिल कुमार पुत्र सन्त राम, 41. रमन कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, 42. सरजीवन पुत्र प्रकाश चन्द, 43. राजीव कुमार पुत्र सरजीवन, 44. अतुल कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, 45. सुनील कुमार पुत्र राजिन्दर प्रसाद, 46. सलिल कुमार पुत्र राजिन्दर प्रसाद, 47. संजय कुमार पुत्र राजिन्दर प्रसाद, 48. सोमप्रभा पुत्री राजिन्दर प्रसाद, 49. ओमप्रभा पुत्री राजिन्दर प्रसाद, 50. ईन्दूवाला पुत्री राजिन्दर प्रसादे सभी निवासी महाल समलोटी, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0। की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश, भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदत्त प्रावधन के अनुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण सुनवाई में हाजिर न हुये हैं जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील समन साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र ईश्तहार/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 30-01-2020 को इस न्यायालय में प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 30-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 21/2018 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 30-01-2020 शीर्षक : मिलाप चन्द बनाम परषोतम चन्द आदि।

Publication U/s 5, Rule, 20 of CPC.

मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 4, खतौनी नं0 19, ता0 21, खसरा कित्ता 16, कुल रकबा तादादी 0-78-00 है0 स्थित महाल मकरेहड़, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

इस अदालत में श्री मिलाप चन्द पुत्र पिरजू, निवासी महाल मकरेहड़, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 द्वारा परषोतम चन्द पुत्र परमा आदि प्रतिवादीगण के खिलाफ भूमि खाता नं0 4, खतौनी नं0 19, ता0 21, खसरा कित्ता 16, कुल रकबा तादादी 0-78-00 है0 स्थित महाल मकरेहड़, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण 9570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 1. परषोतम चन्द पुत्र परमा, 2. अमर सिंह पुत्र परमा, 3. रमेश चन्द पुत्र परमा, 4. रजत कुमार पुत्र रतना, 5. राज किरन पुत्र रतना, निवासी महाल मकरेहड़, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0। 6. विनीत कुमार पुत्र स्व0 वलवीर सिंह, 7. रामा देवी पत्नी स्व0 वलवीर सिंह, 8. रजनीश कुमार पुत्र स्व0 श्री सुरेश कुमार, 9. सुषमा पुत्री स्व0 श्री सुरेश कुमार, 10. रेखा पुत्री स्व0 श्री सुरेश कुमार, 11. राज कुमारी पत्नी स्व0 श्री सुरेश कुमार सभी निवासी महाल भटटू, समूला नाल्टी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश, भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदत्त प्रावधन के अनुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण सुनवाई में हाजिर न हुये हैं जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील समन साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र ईश्तहार/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 30-01-2020 को इस न्यायालय में प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 30-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत दिलो राम भारद्वाज एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 52/2019 तारीख दायराः 19-10-2019 तारीख पेशी : 30-01-2020 श्री शहजादा राम पुत्र घसीटा उपनाम ख्याली, निवासी महाल भारठ, मौजा गगल, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।

प्रार्थी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम शहजादा राम पुत्र घसीटा उपनाम ख्याली है जबकि महाल भारठ, मौजा गगल, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में सुझाहद सिंह पुत्र घसीटा उपनाम ख्याली दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः महाल भारठ, मौजा गगल, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरूस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-01-2020 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा उक्त नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 30-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)9571 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी। श्रीमती कुसुम लता पुत्री श्री दुलो राम, निवासी गांव दरुग, डाकघर दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्रीमती कुसुम लता पुत्री श्री दुलो राम, निवासी गांव दरुग, डाकघर दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा जन्म दिनांक 02-01-1978 का ग्राम दरुग, डाकघर दरुग, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उस समय पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया सकी हूं। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-02-2020 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 11-12-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या............................

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

. . प्रार्थी। श्री बलदेव सिंह पुत्र चूहड़ सिंह, निवासी गांव पटेल नगर, डाकघर सन्साई, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। उपरोक्त श्री बलदेव सिंह पुत्र चूहड़ सिंह, निवासी गांव पटेल नगर, डाकघर सन्साई, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, आर्मी रिकार्ड, राशन कार्ड आदि में सही नाम बलदेव सिंह पुत्र चूहड़ सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख पटेल नगर, डाकघर सन्साई में इन्तकाल तस्दीक करते समय मेरा नाम वेली राम पुत्र चूहडू दर्ज है जोकि गलत है आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल पटेल नगर, डाकघर सन्साई में सही नाम बलदेव सिंह उर्फ वेली राम पुत्र चूहड सिंह उर्फ चुहडू, निवासी गांव पटेल नगर, डाकघर सन्साई, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में दर्ज करवाना चाहता है। 9572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-02-2020 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 11-12-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी। श्री प्रीतम चन्द पुत्र श्री राम सिंह, निवासी गांव रुपेहड़, डाकघर चढ़ियार, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्री प्रीतम चन्द पुत्र श्री राम सिंह, निवासी गांव रुपेहड, डाकघर चढ़ियार, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरे पिता की मृत्यु गांव रुपेहड़, में दिनांक 31-12-2012 को उप-तहसील चढ़ियार में हुई है परन्तु अज्ञानतावश उस समय पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-02-2020 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 11-12-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री अशोक कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज मुकद्दमा संख्या : 76/NT/2019

. . प्रार्थी। श्रीमती सुरेशां देवी उर्फ पिंकी देवी पत्नी श्री ध्यान सिंह, निवासी गांव मूण, डाकघर दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम9573 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 आम जनता . . प्रत्यार्थी। उपरोक्त श्रीमती सुरेशां देवी उर्फ पिंकी देवी पत्नी श्री ध्यान सिंह, निवासी गांव मूण, डाकघर दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरे बेटे का नाम आधार कार्ड, दसवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र आदि में सही नाम गौरव सिंह राणा दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मूण, डाकघर दरुग में इन्तकाल तस्दीक करते समय इसका नाम गौरव दर्ज हुआ है जोकि गलत है आवेदक अपने बेटे का नाम राजस्व अभिलेख मूण, डाकघर दरुग में सही नाम श्री गौरव सिंह राणा पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी गांव मूण, डाकघर दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11-02-2020 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल मं लाई जावेगी।

आज दिनांक 11-12-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री विरेन्द्र कुमार, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 16/2019

तारीख पेशी : 11-02-2020 श्री मनीष कुमार पुत्र मदन लाल, निवासी गांव अन्द्रोली, डाकघर बच्छबाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री मनीष कुमार पुत्र मदन लाल, निवासी गांव अन्द्रोली, डाकघर बच्छबाई तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसके पिता श्री मदन लाल पुत्र धुंगल राम का देहान्त दिनांक 01-06-2017 को गांव अन्द्रोली, डाकघर बच्छबाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत के अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत कौना को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त दिवंगत श्री मदन लाल पुत्र धुंगल राम की मृत्यु तिथि 01-06-2017 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 11-02-2020 को हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी 9574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्री मदन लाल पुत्र धुंगल राम की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मुत्यु, ग्राम पंचायत कौना को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 20-12-2020 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

थुरल, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 :

तारीख पेशी : 20-02-2020 प्रेम सिंह पुत्र स्व0 श्री शंकर दास पुत्र श्री रसीला राम, वासी गांव बेली महन्ता, डाकघर भदरोया, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश हाल वासी गांव व डाकघर भपू, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रेम सिंह पुत्र स्व0 श्री शंकर दास पुत्र श्री रसीला राम, वासी गांव बेली महन्ता, डाकघर भदरोया, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश हाल वासी गांव व डाकघर भपू, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका नाम व जन्म दिनांक 05-03-1958 ग्राम पंचायत बेली महन्ता के अभिलेख में दर्ज न है जो कि दर्ज किया जाए।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-02-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित किए दिए जाएंगे।

आज मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।9575 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 03/BT 2020 दायर तिथि : 29-11-2019 श्री लुदर चन्द पुत्र श्री मान चन्द, गांव नकथान, डाकघर बरशैणीे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री लुदर चन्द पुत्र श्री मान चन्द, गांव नकथान, डाकघर बरशैणीे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसकी पुत्री योगमाया का जन्म दिनांक 08-03-1999 को स्थान गांव नकथान, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को योगमाया पुत्री श्री लुदर चन्द ीे जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-02-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 29-11-2019 केस नं0 : 02-BT/2020

श्री लुदर चन्द पुत्र श्री मान चन्द, गांव नकथान, डाकघर बरशैणीे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री लुदर चन्द पुत्र श्री मान चन्द, गांव नकथान, डाकघर बरशैणीे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसकी पुत्री दिव्या का जन्म 9576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 दिनांक 25-03-2001 को स्थान गांव नकथान, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को दिव्या पुत्री श्री लुदर चन्द की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-02-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

दायर तिथि : 13-12-2019 केस नं0 : -02MT/20

1. श्री पवन कुमार पुत्र श्री सालु, निवासी गांव व डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

2. श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री पुरवू राम, निवासी गांव ठेला, डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 13-12-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 13-10-2018 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 07-02-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)9577 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 06-BT/2020 दायर तिथि : 11-12-2019 श्रीमती कुसम लता पुत्री श्री मुरलीधर, गांव नरैश, डाकघर पिपलागे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कुसम लता पुत्री श्री मुरलीधर, गांव नरैश, डाकघर पिपलागे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसका जन्म दिनांक 15-09-1969 को स्थान गांव नरैश, डाकघर पिपलागे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत नरैश, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती कुसम लता पुत्री श्री मुरलीधर कीे जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-02-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

दायर तिथि : 07-11-2019 केस नं0 : -01-MT/20

1. श्री धनी राम पुत्र श्री हरी राम, निवासी गांव नरोल, डाकघर गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

2. श्रीमती शीलु देवी पुत्री श्री पुर्ण चन्द, निवासी गांव शोरन, डाकघर धारा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

9578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 07-11-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये है कि उन्होंने दिनांक 06-12-2014 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 07-02-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 01-BT/2020 दायर तिथि : 28-05-2019 श्री धर्म पाल पुत्र श्री अनुप राम, गांव सीस, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

धर्म पाल पुत्र श्री अनुप राम, गांव सीस, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसके पुत्र भरत का जन्म दिनांक 12-04-2015 को स्थान गांव सीस, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत ज्येष्ठा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भरत पुत्र श्री धर्म पाल कीे जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-02-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)9579 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

दायर तिथि : 18-12-2019 केस नं0 : -03-MT/19

1. श्री भुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव व डाकघर जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

2. श्रीमती राज कुमारी पुत्री श्री सीधी चन्द वजीर, निवासी गांव भलाण, डाकघर भलाण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 18-12-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये है कि उन्होंने दिनांक 17-11-2015 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 07-02-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 04/BT 2020 दायर तिथि : 29-11-2019 श्री लुदर चन्द पुत्र श्री मान चन्द, गांव नकथान, डाकघर बरशैणीे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

9580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 श्री लुदर चन्द पुत्र श्री मान चन्द, गांव नकथान, डाकघर बरशैणीे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसके पुत्र पुनीत का जन्म दिनांक 10-07-1995 को स्थान गांव नकथान, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पुनीत पुत्र श्री लुदर चन्द की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-02-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 05/BT 2020 दायर तिथि : 29-11-2019 श्री लुदर चन्द पुत्र श्री मान चन्द, गांव नकथान, डाकघर बरशैणीे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री लुदर चन्द पुत्र श्री मान चन्द, गांव नकथान, डाकघर बरशैणीे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसके पुत्र रोहित का जन्म दिनांक 06-05-2004 को स्थान गांव नकथान, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को रोहित पुत्र श्री लुदर चन्द कीे जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-02-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।9581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 16-09-2019 केस नं0 : 33 /2019

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री डागु राम पुत्र धनी राम, निवासी मकान नं0 45, वार्ड नं0 3, गांव व डाकघर . . प्रार्थी। मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रत्यार्थी आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री डागु राम पुत्र धनी राम, निवासी मकान नं0 45, वार्ड नं0 3, गांव व डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 16-09-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता का नाम वाक्या फाटी शमशी, कोठी खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में श्री केशव राम पुत्र धनी राम दर्ज है जबकि असली नाम श्री डागु राम है। अब प्रार्थिया अराजी हजा के इन्द्राज में अपने पिता का नाम श्री केशव राम से दुरुस्त करके केशव राम उर्फ डागु राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 03-02-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : /BT 2020 दायर तिथि : 23-12-2019 श्री चनन सिंह पुत्र श्री वीणे राम, गांव शोगी, डाकघर न्युल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री चनन सिंह पुत्र श्री वीणे राम, गांव शोगी, डाकघर न्युल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसका जन्म दिनांक 20-10-1971 को स्थान 9582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 गांव शोगी, डाकघर न्युल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत न्युल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री चनन सिंह पुत्र श्री वीणे राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-02-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : -10-BT/2020 दायर तिथि : 06-06-2019 श्री माम हुसैन पुत्र श्री जुमन, गांव कलैहली, डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री माम हुसैन पुत्र श्री जुमन, गांव कलैहली, डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसके पुत्र अखतर अली का जन्म दिनांक 10-10-1995 को स्थान गांव कलैहली, डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत कलैहली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अखतर अली पुत्र श्री माम हुसैन की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-02-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।9583 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : -11-DT/2020 दायर तिथि : 23-12-2019 श्री यान चन्द पुत्र श्री तुलू साकन, गांव नजां, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री यान चन्द पुत्र श्री तुलू साकन, गांव नजां, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसकी माता स्व0 श्रीमती झुमी देवी पत्नी श्री तुलू की मुत्यु दिनांक 01-03-1999 को स्थान गांव नजां, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुई थी परन्तु उसकी मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत पारली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व0 श्रीमती झुमी देवी पत्नी श्री तुलू की मुत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-02-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : -08/BT 2020 दायर तिथि : 06-06-2019 श्रीमती जलेखा पत्नी श्री रफीक मोहम्मद, गांव हाट, डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती जलेखा पत्नी श्री रफीक मोहम्मद, गांव हाट, डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसके पुत्र आरव का जन्म दिनांक 9584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 10-12-2014 को स्थान गांव हाट, डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसकी जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत हाट, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आरव पुत्र श्री रफीक मोहम्मद की जन्म की तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-02-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : -09-BT/2020 दायर तिथि : 11-12-2019 श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री आलम चन्द, गांव सेरीबेहड़, डाकघर खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री आलम चन्द, गांव सेरीबेहड़, डाकघर खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसका जन्म दिनांक 21-10-1965 को स्थान गांव सेरीबेहड़, डाकघर खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसकी जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री आलम चन्द की जन्म की तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-02-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।9585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Mohd. Asif s/o Sh. Zarif Ahmed, c/o Pankaj Sharma, Ambedkar Nagar, P.O. Bhojpur, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P.

2. Mehak Khanam d/o Sh. Zakir Khanam, H. No. 89/12, Upper Mangwain, Near Water . . Applicants. Tank, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Mohd. Asif s/o Sh. Zarif Ahmed, c/o Pankaj Sharma, Ambedkar Nagar, P.O. Bhojpur, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. and Mehak Khanam d/o Sh. Zakir Khanam, H. No. 89/12, Upper Mangwain, Near Water Tank, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (at present wife of Sh. Mohd. Asif s/o Sh. Zarif Ahmed, c/o Pankaj Sharma, Ambedkar Nagar, P.O. Bhojpur, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28-11-2019 according to Muslim rites and customs at Court Complex Mandi and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 03-02-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 04th day of January, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Runu Bhardwaj s/o Sh. Vinoda Nand Jha,, V.P.O. Benipatti, District Madhubani, Bihar-847223.

2. Bharti Sharma d/o Sh. Ruder Prakash, Village Panjheti, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, . . Applicants. District Mandi, H.P.

9586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Runu Bhardwaj s/o Sh. Vinoda Nand Jha,, V.P.O. Benipatti, District Madhubani, Bihar- 847223 and Bharti Sharma d/o Sh. Ruder Prakash, Village Panjheti, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (at present w/o Sh. Vinoda Nand Jha,, V.P.O. Benipatti, District Madhubani, Bihar-847223.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 26-11-2015 according to Hindu rites and customs at River Bank Hotel Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-02-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 06th day of January, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Purvesh Behl s/o Sh. Jainder Kumar, r/o H. No. 154/8, Chobatta Bazar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.

2. Sh. Karitika Kapoor d/o Sh. Satish Kapoor, r/o H. No. 29/02, Purani Mandi, Tehsil . . Applicants. Sadar, District Mandi, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Purvesh Behl s/o Sh. Jainder Kumar, r/o H. No. 154/8, Chobatta Bazar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Sh. Karitika Kapoor d/o Sh. Satish Kapoor, r/o H. No. 29/02, Purani Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (at present w/o Sh. Sh. Purvesh Behl s/o Sh.

9587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941

Jainder Kumar, r/o H. No. 154/8, Chobatta Bazar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 02-01-2020 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-02-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 04th day of January, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Hans Raj s/o Sh. Mangat Ram, Village Sarwal, P.O. Saleter, Tehsil Koti, District Mandi, H.P.

2. Sh. Bharti d/o Sh. Ranjeet Singh, Village Kushmal, P.O. Saleter, Tehsil Koti, District . . Applicants. Mandi, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Hans Raj s/o Sh. Mangat Ram, Village Sarwal, P.O. Saleter, Tehsil Koti, District Mandi, H.P. and Sh. Bharti d/o Sh. Ranjeet Singh, Village Kushmal, P.O. Saleter, Tehsil Koti, District Mandi, H.P. (at present w/o Sh. Hans Raj s/o Sh. Mangat Ram, Village Sarwal, P.O. Saleter Tehsil Koti, District Mandi, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 08-12-2019 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this 9588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 court on or before 02-02-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 03rd day of January, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

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समक्ष श्री पूर्ण चन्द कौण्डल, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0-01/2020 तारीख मरजुआ : 04-01-2020 तारीख पेशी : 14-02-2020 श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री त्रलोक नाथ, निवासी तनसाल, डाकघर बाग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। उपरोक्त उनवानबाला मुकद्दमा में श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री त्रलोक नाथ, निवासी तनसाल, डाकघर बाग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित दिनांक 30-11-2019 को आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम अर्जुन सिंह है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल तनसाल में अर्जुन कुमार दर्ज हो चुका है जो कि गलत है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त राजस्व अभिलेख महाल खद्वर में अर्जुन कुमार के स्थान पर अर्जुन सिंह पुत्र श्री त्रलोक नाथ, निवासी तनसाल, डाकघर बाग की दुरुस्ती करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 14-02-2020 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर-एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया जाएंगे। बाद में कोई भी उजर-एतराज काबिले समायत न होगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 04-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री पूर्ण चन्द कौण्डल, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0-02/2020 तारीख मरजुआ : 04-01-2020 तारीख पेशी : 14-02-2020

. . प्रार्थी। श्री शेर सिंह राणा पुत्र श्री धौंकल राम, निवासी गांव अरला, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम9589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 आम जनता . . फरीकदोयम। उपरोक्त उनवानबाला मुकद्दमा में श्री शेर सिंह राणा पुत्र श्री धौंकल राम, निवासी गांव अरला, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित दिनांक 29-11-2019 को आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम शेर सिंह राणा है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल अरला में शेर सिंह ही दर्ज कागजात माल हो चुका है जो कि गलत है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त राजस्व अभिलेख में शेर सिंह के स्थान पर शेर सिंह राणा दुरुस्ती करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 14-02-2020 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर-एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 04-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री पूर्ण चन्द कौण्डल, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0-03/2020 तारीख मरजुआ : 04-01-2020 तारीख पेशी : 14-02-2020

. . प्रार्थी। श्री बैनी प्रसाद पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी ममाण, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। उपरोक्त उनवानबाला मुकद्दमा में श्री बैनी प्रसाद पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी ममाण, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)नेे शपथ-पत्र सहित दिनांक 24-12-2019 को आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम बैनी प्रसाद है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल ममाण में बैणी प्रसाद दर्ज कागजात माल हो चुका है जो कि गलत है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त राजस्व अभिलेख महाल ममाण में बैणी प्रसाद के स्थान पर बैणी प्रसाद उपनाम बैनी प्रसाद पुत्र श्री प्रेम सिंह,निवासी ममाण की दुरुस्ती करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 14-02-2020 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर-एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया जाएंगे। बाद में कोई भी उजर-एतराज काबिले समायत न होगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 04-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।9590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 समक्ष श्री पूर्ण चन्द कौण्डल, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0-04/2020 तारीख मरजुआ : 04-01-2020 तारीख पेशी : 14-02-2020 श्री शम्मी ठाकुर पुत्र श्री भीम सेन पुत्र टेक सिंह, निवासी गांव व डाकघर करसाल, तहसील . . प्रार्थी। लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। उपरोक्त उनवानबाला मुकद्दमा में श्री शम्मी ठाकुर पुत्र श्री भीम सेन पुत्र टेक सिंह, निवासी गांव व डाकघर करसाल, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित दिनांक 02-01-2020 को आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम शम्मी ठाकुर है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल करसाल में शमीर कुमार दर्ज कागजात माल हो चुका है जो कि गलत है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त राजस्व अभिलेख महाल करसाल में शमीर कुमार के स्थान पर शमीर कुमार उपनाम शम्मी ठाकुर पुत्र श्री भीम सेन निवासी करसाल की दुरुस्ती करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 14-02-2020 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर-एतराज पेश कर सकता है। बसुरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया जाएंगे। बाद में कोई भी उजर-एतराज काबिले समायत न होगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 04-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

---------

समक्ष श्री पूर्ण चन्द कौण्डल, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0-05/2020 तारीख मरजुआ : 04-01-2020 तारीख पेशी : 14-02-2020 श्री त्रिलोक चन्द पुत्र श्री भगत राम पुत्र जोधा, निवासी अरला, डाकघर पण्डोल, तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। उपरोक्त उनवानबाला मुकद्दमा में श्री त्रिलोक चन्द पुत्र श्री भगत राम पुत्र जोधा, निवासी अरला, डाकघर पण्डोल, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित दिनांक 29-11-2020 को आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम त्रिलोक चन्द है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल अरला व महाल मतेहड में त्रिलोक सिंह दर्ज कागजात माल हो चुका है जो कि गलत है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।9591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त राजस्व अभिलेख महाल अरला व महाल मतेहड में त्रिलोक सिंह के स्थान पर त्रिलोक चन्द पुत्र श्री भगत राम निवासी अरला की दुरुस्ती करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 14-02-2020 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर-एतराज पेश कर सकता है। बसुरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया जाएंगे। बाद में कोई भी उजर-एतराज काबिले समायत न होगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 04-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0............/2019 आगामी पेशी : 01-02-2020 श्रीमती कली देवी पत्नी परमा नन्द, निवासी गांव सुरथ, महाल पाली, डाकघर पनारसा, तहसील औट, . . वादिया। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थिनी श्रीमती कली देवी पत्नी परमा नन्द, निवासी गांव सुरथ, महाल पाली, डाकघर पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 31-12-2019 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में तुलजू गलती से दर्ज हुआ है जबकि पंचायत रिकार्ड व अन्य रिकार्ड में उसका नाम कली देवी दर्ज है। प्रार्थिनी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू-राजस्व अभिलेख में उसका नाम तुलजू की जगह कली देवी उर्फ तुलजू दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया जाएं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 01-02-2020 को 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।9592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941

समक्ष कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर,

हिमाचल प्रदेश

तारीख संस्थापन 02-09-2019 मिसल नं0 : 22/13(3) of 2019

श्री नेक मुहम्मद पुत्र श्री आलम दीन, निवासी हरलू डमूथ, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नेक मुहम्मद पुत्र श्री आलम दीन, निवासी हरलू डमूथ, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी की पुत्री सलीमा का नाम व जन्म तिथि 05-10-2015 ग्राम पंचायत नेहर स्वार में दर्ज नहीं है जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहता है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फनामा, आधार कार्ड की छायाप्रति, आंगनबाड़ी की रसीद, प्रपत्र संख्या 10 इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम हरलू डमूथ व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी की पुत्री के नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत नेहर स्वार में दर्ज करवाने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2020 व इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरांत कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 30-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील ददाहू,

जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता (प्रथम वर्ग), ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 79/2019

तारीख संस्थापन : 23-10-2019 श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह, निवासी चिया मिमयाना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह, निवासी चिया मिमयाना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड मौजा चिया मिमयाना में जगदीश सिंह दर्ज है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र सिंह है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फनामा, राशन कार्ड की छाया प्रति, परिवार नकल की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया9593 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 प्रति, 5वीं कक्षा का स्कूल प्रमाण-पत्र इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिसमें उसका नाम राजेन्द्र सिंह लिखा गया है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम चिया मिमयाना व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी के नाम को राजस्व अभिलेख मौजा चिया मिमयाना में जगदीश सिंह के स्थान पर राजेन्द्र सिंह दुरुस्त करवाने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2020 को व इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 30-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता (प्रथम वर्ग), ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 15/2018

तारीख संस्थापन : 20-09-2018 श्रीमती उषा कुमारी शर्मा पुत्री कृष्ण दत, निवासी काण्डो फागड़, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीमती उषा कुमारी शर्मा पुत्री कृष्ण दत, निवासी काण्डो फागड़, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड मौजा काण्डो फागड़ में उषा दर्ज है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम उषा कुमारी शर्मा है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फनामा, परिवार नकल की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, 10वीं कक्षा का स्कूल प्रमाण-पत्र इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिसमें उसका नाम उषा कुमारी शर्मा लिखा गया है। अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम काण्डो फागड़ व प्रार्थिया के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थिया के नाम को राजस्व अभिलेख मौजा काण्डो फागड़ में उषा के स्थान पर उषा कुमारी शर्मा दुरुस्त करवाने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-01-2020 को व इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 02-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।9594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941

In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,

District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Sh. Kamran Ali s/o Sh. Ghazanfar Ali, r/o Flat No. 3292, 1st Floor, Sector-D, Pocket-3, . . Applicant. Vasant Kunj, Delhi.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Kamran Ali s/o Sh. Ghazanfar Ali, r/o Flat No. 3292, 1st Floor, Sector-D, Pocket-3, Vasant Kunj, Delhi. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of his date of birth i.e. 17-02-1985 at Parashar Nursing Home, Rajgarh Road Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) but his date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Sh. Kamran Ali s/o Sh. Ghazanfar Ali, r/o Flat No. 3292, 1st Floor, Sector-D, Pocket-3, Vasant Kunj, Delhi may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 03-02-2020 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 04th day of January, 2020.

Seal.

GURMIT G. NEGI, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

___________

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 02/ 2020 Date of Institution 01-01-2020 Date of Decision Fixed for 04-02-2020 Shri Baljeet Singh s/o Shri Kamaljeet, r/o Village Kona, P.O. Nanakpur, Tehsil Kalka, District Panchkula ( H. R.).

Versus

General Public through Municipal Committee Baddi, Tehsil Baddi, Distt. Solan (H.P.).

Application under Section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

9595 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 Proclamation

Shri Baljeet Singh s/o Shri Kamaljeet, r/o Village Kona, P.O. Nanakpur, Tehsil Kalka, District Panchkula (H.R.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that her Daughter namely Navya was born on 24-08-2012 at Bhardwaj Hospital, Sai Road Baddi, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. but her birth could not be entered in the record of Municipal Committee Baddi, within stipulated period. He prayed for passing neccessary orders to the Municipal Committee Baddi, Distt. Solan (H.P.) for entering the same in the records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having objection regarding registering the birth of Navya d/o Shri Baljeet Singh s/o Shri Kamaljeet, r/o Village Kona, P.O. Nanakpur, Tehsil Kalka, District Panchkula (H.R.) may file their objection in this court on or before 04-02-2020 failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 2nd day of January, 2020.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

_______________

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 01/ 2020 Date of Institution 01-01-2020 Date of Decision Fixed for 04-02-2020 Shri Nirmal Singh s/o Shri Kamaljeet, r/o Village Kona, P.O. Nanakpur, Tehsil Kalka, District Panchkula (H.R).

Versus

General Public through Municipal Committee Baddi, Tehsil Baddi, Distt. Solan (H.P.).

Application under Section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Shri Nirmal Singh s/o Shri Kamaljeet, r/o Village Kona, P.O. Nanakpur, Tehsil Kalka, District Panchkula (H.R)has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his son namely Tarun was born on 02-06-2012 at Bhardwaj Hospital, Sai Road Baddi, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. but his birth could not be registered in the record of Municipal Committee Baddi, within stipulated period. He prayed for passing neccessary orders to the Municipal Committee Baddi, Distt. Solan (H.P.) for entering the same in the records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having objection regarding registering the birth of Tarun s/o Shri Nirmal Singh s/o Shri Kamaljeet, 9596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 r/o Village Kona, P.O. Nanakpur, Tehsil Kalka, District Panchkula (H.R.) may file their objection in this court on or before 04-02-2020 failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 2nd day of January, 2020.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

_______________

न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2019

Sh. Raman Kumar s/o Sh. Ramesh Chand Saini, r/o W. N0. 4, Vivek Nagar Una, Tehsil & Distt. Una (H.P.).

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में Sh. Raman Kumar s/o Sh. Ramesh Chand Saini, r/o W. N0. 4, Vivek Nagar Una, Tehsil & Distt. Una (H.P.) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 02-11-2018 को Miss. Laxmi Devi d/o Roop Singh, r/o V.P.O. Kotla Kalan Lower, Tehsil & Distt. Una (H.P.) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण नगर परिषद्‌ कार्यालय ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण नगर परिषद्‌ कार्यालय ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 02-02-2020 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03-01-2020 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- (विजय कुमार राय), तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।9597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2019

Nidhi d/o Sh. Omkar Nath Puri, r/o W. No. 07 Una, Tehsil & Distt. Una (H.P.) at present w/o Nipun s/o Sh. Mohan Nangia, r/o F 56 Kirti Nagar, New Delhi.

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में Nidhi d/o Sh. Omkar Nath Puri, r/o W. No. 07 Una, Tehsil & Distt. Una (H.P.) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 21-04-2015 को Nipun s/o Sh. Nangia, r/o F 56 Kirti Nagar New Delhi के साथ हुआ था। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण नगर परिषद्‌ कार्यालय ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण नगर परिषद्‌ कार्यालय ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 02-02-2020 को इस न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 01-01-2020 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- (विजय कुमार राय), तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री नन्द लाल, वासी गांव ठठल, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री नन्द लाल, वासी गांव ठठल, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती किरण बाला पुत्री श्री मंगत राम, वासी गांव सतोथर, तहसील अम्ब, जिला ऊना में दिनांक 20-10-1997 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी प्रमाण-पत्र दिया जावे। 9598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-02-2020 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 02-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0

इश्तहार मुशत्री मुनादी जेर धारा 23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (नोटिस जेरे आदेश 5 नियम 20 सी0पी0सी0)

श्री गुरप्रीत कुमार पुत्र श्री राम चन्द पुत्र श्री मुन्शी, वासी महाल व मौजा पूवोवाल़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा पूवोवाल मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2013-2014, उप-तहसील दुलैहड़ व राजस्व रिकार्ड महाल जौड़ियां, मौजा पूवोवाल मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2016-2017, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0प्र0।

श्री गुरप्रीत कुमार पुत्र श्री राम चन्द पुत्र श्री मुन्शी, वासी महाल व मौजा पूवोवाल, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0प्र0 ने इस न्यायालय मेें आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा पूवोवाल व राजस्व रिकार्ड महाल जौड़ियां, मौजा पूवोवाल में उसका नाम श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री राम चन्द पुत्र श्री मुन्शी गलत दर्ज हुआ है जिसकी दुरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा पूवोवाल व महाल जौड़ियां मौजा पूवोवाल में उसका नाम श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री राम चन्द पुत्र श्री मुन्शी की बजाये गुरप्रीत सिंह उपनाम गुरप्रीत कुमार पुत्र श्री राम चन्द पुत्र श्री मुन्शी दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार/नोटिस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी 19-02-2020 को प्रातः 10 बजे असालतन/वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबले समायत न होगा।

आज हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।9599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0

इश्तहार मुशत्री मुनादी जेर धारा 23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (नोटिस जेरे आदेश 5 नियम 20 सी0पी0सी0)

श्री विकास शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री छज्जू राम, वासी महाल व मौजा कुठारबीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा कुठारबीत, उप-तहसील दुलैहड़ खेवट नं0 406, 407, 408 स्थित महाल व मौजा कुठारबीत मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2012-2013 उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0प्र0।

श्री विकास शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री छज्जू राम, वासी महाल व मौजा कुठारबीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0प्र0 ने इस न्यायालय मेें आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा कुठारबीत में उसका नाम श्री विकास कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री छज्जू राम गलत दर्ज हुआ है जिसकी दुरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा कुठारबीत में उसका नाम श्री विकास कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री छज्जू राम की बजाये विकास कुमार उपनाम श्री विकास शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री छज्जू राम दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार/नोटिस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी 11-02-2020 को प्रातः 10 बजे असालतन/वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबले समायत न होगा।

आज हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0

इश्तहार मुशत्री मुनादी जेर धारा 23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (नोटिस जेरे आदेश 5 नियम 20 सी0पी0सी0)

श्रीमती ज्योत्सना शर्मा पुत्री श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री छज्जू राम, वासी महाल व मौजा कुठारबीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0प्र0।9600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 बनाम

आम जनता

दरख्वास्त वमुराद दरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा कुठारबीत, उप-तहसील दुलैहड़ खेवट नं0 406, 407, 408 स्थित महाल व मौजा कुठारबीत मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2012-2013 उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0प्र0।

श्रीमती ज्योत्सना शर्मा पुत्री श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री छज्जू राम, वासी महाल व मौजा कुठारबीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0प्र0 ने इस न्यायालय मेें आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा कुठारबीत में उसका नाम श्रीमती मौसमो देवी पुत्री श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री छज्जू राम गलत दर्ज हुआ है जिसकी दुरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा कुठारबीत में उसका नाम श्रीमती मौसमो देवी पुत्री ओम प्रकाश पुत्र श्री छज्जू राम की बजाये श्रीमती मौसमो देवी उपनाम श्रीमती ज्योत्सना शर्मा पुत्री श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री छज्जू राम दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार/नोटिस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी 11-02-2020 को प्रातः 10 बजे असालतन/वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबले समायत न होगा।

आज हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0

इश्तहार मुशत्री मुनादी जेर धारा 23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (नोटिस जेरे आदेश 5 नियम 20 सी0पी0सी0)

श्री दर्शन कुमार पुत्र श्री जगमोहन पुत्र श्री तुलसी, वासी महाल हलेड़ा, मौजा पूवोवाल, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल हलेड़ा, मौजा पूवोवाल मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2012-2013 उप-तहसील दुलैहड़ व राजस्व रिकार्ड हीरां, मौजा कुंगड़त, मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2016-2017 उप-तहसील दुलैहड़ जिला ऊना, हि0प्र0।9601 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941 श्री दर्शन कुमार पुत्र श्री जगमोहन पुत्र श्री तुलसी, वासी महाल हलेड़ा, मौजा पूवोवाल, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0प्र0 ने इस न्यायालय मेें आवेदन-पत्र दरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल हलेडा, मौजा पूवोवाल व राजस्व रिकार्ड महाल हीरां, मौजा कुंगड़त में उसके पिता का नाम श्री दर्शन कुमार पुत्र अजाईब सिंह पुत्र श्री तुलसी गलत दर्ज हुआ है जिसकी दरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड महाल हलेडा, मौजा पूवोवाल व राजस्व रिकार्ड महाल हीरां, मौजा कुंगड़त में उसके पिता का नाम श्री दर्शन कुमार पुत्र अजाईब सिंह पुत्र श्री तुलसी की बजाये श्री दर्शन कुमार पुत्र अजाईब सिंह उपनाम जगमोहन पुत्र श्री तुलसी दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार/नोटिस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी 27-02-2020 को प्रातः 10 बजे असालतन/वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबले समायत न होगा।

आज हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

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OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, UNA, DISTRICT UNA (H.P.)

NOTIFICATION

Una, the 23rd November, 2019

No. 1093-1100/ADL/LFA.—In exercise of the powers vested in me under Rule 200 and 203 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999 as also applicable in Himachal Pradesh State, I Arindam Chaudhary IAS, District Magistrate, Una do hereby declare the Bus Stand, Una constructed by M/s Mukesh Ranjan Contractors to function as "B" class Bus Stand w.e.f. 24-11-2019.

The new Bus Stand , Una shall be maintained by the M/s Mukesh Ranjan Contractors for the period of 40 years subject to conditions as laid down in Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules, 1999. The Bus Stand Parking fee chargeable at the following rates:—

• Adda fee Rs. 100/- per bus

• Night parking fee of Rs. 100/- per bus

• These fees shall be increased by 10% after every 3 years

• Two Wheeler Parking fee Rs. 10/-

• Three Wheeler Parking fee Rs. 30/-

• Four wheeler Parking fee Rs. 40/-

Sd/-

District Magistrate

Una, Distt. Una (H.P.).

9602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2020/1 माघ, 1941

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 21 January 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-01-21.228_gazette_2020-21_01_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-01-21.228_gazette_2020-21_01_2020.