राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
वीरवार, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 जनवरी, 2020
संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-20/2019-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17-1-2020 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक 230-राजपत्र/2020-23-01-2020 (9631) 9632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 संख्यांक 18) को वर्ष 2020 के अधिनियम संख्यांक 1 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र मेें प्रकाशित करते हैं।
आदेश द्वारा, यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।
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हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019
धाराओं का क्रम
धारा :
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 2. परिभाषाएं। 3. नोडल एजेंसी। 4. नोडल एजेंसी की शक्तियां और कृत्य। 5. घोषणा का फाइल किया जाना और अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र। 6. अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र का प्रभाव। 7. छूट। 8. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। 9. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। 10. व्यावृत्तियां। 11. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति। 12. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। 13. नियम बनाने की शक्ति। 14. 2019 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियां। अनुसूची।
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2020 का अधिनियम संख्यांक 1 हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019
(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 17 जनवरी, 2020 को यथाअनुमोदित) हिमाचल प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और प्रचालन के लिए कतिपय अनुमोदनाें और निरीक्षणों से छूट देने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-9633 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019 है।
(2) यह 05 नवम्बर, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र" से, धारा 5 के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;
(ख) "अनुमोदन" से, राज्य में किसी उद्यम की स्थापना या प्रचालन के लिए अनुसूची में यथावर्णित किसी राज्य विधि के अधीन अपेक्षित कोई अनुज्ञा, अनापत्ति, मंजूरी, सहमति, अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञप्ति आदि अभिप्रेत है;
(ग) "सक्षम प्राधिकरण" से, सरकार का कोई विभाग या अभिकरण, कोई स्थानीय प्राधिकरण, कानूनी निकाय, राज्य के स्वामित्वाधीन निगम, पंचायती राज संस्था, नगरपालिका, शहरी विकास प्राधिकरण या किसी राज्य विधि द्वारा या उसके अधीन या सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गठित या स्थापित कोई भी अन्य प्राधिकरण या अभिकरण अभिप्रेत है जिसको राज्य में किसी उद्यम की स्थापना या प्रचालन के लिए अनुमोदन प्रदान करने या जारी करने की शक्तियां या उत्तरदायित्व न्यस्त किए गए हैं;
(घ) "निदेशक" से, सरकार के उद्योग विभाग का निदेशक या आयुक्त अभिप्रेत है;
(ङ) "उद्यम" से, कोई सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम अभिप्रेत है;
(च) "सरकार'' या "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
(छ) "सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम" से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में यथापरिभाषित सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम अभिप्रेत है;
(ज) "नोडल एजेंसी" से, धारा 3 में निर्दिष्ट नोडल एजेंसी अभिप्रेत है;
(झ) "अधिसूचना" से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
(ञ) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
(ट) "अनुसूची" से, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; और
(ठ) "राज्य" से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है।
3. नोडल एजेंसी.--निदेशक के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अध्यधीन महा-प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र; उप-निदेशक उद्योग, एकल खिड़की मन्जूरी अभिकरण बद्दी और विभिन्न क्षेत्रों के एकल खिड़की मन्जूरी अभिकरणों के सदस्य-सचिव उनकी अधिकारिता के अधीन क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नोडल एजेंसी होंगे।
4. नोडल एजेंसी की शक्तियां और कृत्य.--(1) निदेशक के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अध्यधीन, नोडल एजेंसी की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगेः-
(क) राज्य में उद्यमों की स्थापना में सहायता करना और उसे सुकर बनाना; और 9634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 (ख) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त आशय की घोषणा और जारी किए गए अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र का अभिलेख अनुरक्षित करना।
(2) सरकार, नोडल एजेंसी को ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य समनुदेशित कर सकेगी जैसे कि वह इस अधिनियम के उपबंधाें को प्रभावी करने के लिए उचित समझे।
5. घोषणा का फाइल किया जाना और अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र.--(1) कोई व्यक्ति, जो कोई उद्यम आरम्भ करने का आशय रखता है, नोडल एजेंसी को उद्यम आरम्भ करने के आशय की घोषणा, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दे सकेगा।
स्पष्टीकरण.--कोई उद्यमी, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ से समस्त अनुमोदनों या उनमें से किसी अनुमोदन को अभिप्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है और प्रारम्भ होने की तारीख को इसे प्राप्त नहीं किया है तो वह भी इस उप-धारा के अधीन कोई उद्यम आरम्भ करने के आशय की घोषणा देने का विकल्प दे सकेगा। (2) सभी प्रकार से पूर्ण घोषणा की प्राप्ति पर, नोडल एजेंसी उद्यमी को ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, तत्काल अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी करेगी।
6. अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र का प्रभाव.--(1) धारा 5 के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र, सभी प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रभावी होगा मानो वह इसके जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि कि लिए या वाणिज्यिक उत्पादन या प्रचालन के प्रारम्भ की तारीख, जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी होगाः परन्तु अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी करने के पश्चात् उद्यमी ऐसे अनुमोदन करने के लिए समस्त अपेक्षाओं का पालन करेगाः
परन्तु यह और कि यदि उद्यमी पूर्ववर्ती परन्तुक की अपेक्षाआें का पालन करने में असफल रहता है, तो उद्यमी के विरुद्ध विधि द्वारा या के अधीन यथा अपेक्षित कार्रवाई प्रारम्भ की जा सकेगी।
(2) उप-धारा (1) केे अधीन तीन वर्ष की अवधि के दौरान या वाणिज्यिक उत्पादन या प्रचालन के प्रारम्भ तक, जो भी पूर्वतर हो, कोई सक्षम प्राधिकारी किसी प्रयोजन के लिए या किसी अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा।
7. छूट.--जहां सरकार या उसके अधीन कोई प्राधिकरण, किसी उद्यम को किसी भी अनुमोदन या निरीक्षण या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उससे संबंधित किन्हीं उपबंधों से छूट देने के लिए सशक्त है तो, यथास्थिति, सरकार या ऐसा कोई प्राधिकरण, ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, राज्य में स्थापित किसी उद्यम को अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए या वाणिज्यिक उत्पादन या प्रचालन के प्रारम्भ तक, जो भी पूर्वतर हो, ऐसी छूट देने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।
8. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षरण.--सरकार या नोडल एजेंसी या सक्षम प्राधिकरण के किसी कर्मचारी के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।
9. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.--इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अंतर्विष्ट उसमें किसी बात के असंगत होते हुए भी, प्रभावी होंगे।
10. व्यावृत्तियां.--धारा 6 और 7 के उपबन्धों के अध्यधीन, इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसी उद्यम को, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित सीमा तक के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के लागू होने से या किसी विनिमयकारी अध्युपायों और तद्धीन विनिर्दिष्ट मानकों से छूट दी गई है।9635 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 11. अनुसूची को संशोंधित करने की शक्ति.--राज्य सरकार, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी प्रविष्टि को जोड़ सकेगी या उसका लोप कर सकेगी या अनुसूची को अन्यथा संशोधित कर सकेगी और तदुपरि अनुसूची संशोधित की गई समझी जाएगी।
12. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत होंः
परन्तु कोई भी ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।
(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।
13. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब यह चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या उपरोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है या विधान सभा संकल्प करती है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
14. 2019 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अध्यादेश, 2019 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।
अनुसूची
[धारा 2 (ट) और धारा 11 देखे]
क्रम संख्या अधिनियम का नाम
1. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 3. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 4. हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1984 5. हिमाचल प्रदेश सड़क पाश्र्व भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1968 6. हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1969 7. हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 8. हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 19779636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE HIMACHAL PRADESH MICRO, SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES (FACILITATION OF ESTABLISHMENT AND
OPERATION) ACT, 2019
ARRANGEMENT OF SECTIONS
Sections:
1. Short title and commencement.
2. Definitions.
3. Nodal agency.
4. Powers and functions of nodal agency.
5. Filing of declaration and Acknowledgment Certificate.
6. Effect of the Acknowledgement Certificate.
7. Exemption.
8. Protection of action taken in good faith.
9. Act to have an overriding effect.
10. Savings.
11. Power to amend THE SCHEDULE.
12. Power to remove difficulties.
13. Power to make rules.
14. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 2 of 2019 and savings.
THE SCHEDULE.
__________
Act No. 1 of 2020
THE HIMACHAL PRADESH MICRO, SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES (FACILITATION OF ESTABLISHMENT AND
OPERATION) ACT, 2019
(As ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON DATED 17TH JANUARY, 2020)
AN
ACT
to provide for exemption from certain approvals and inspections for establishment and
operation of the micro, small and medium enterprises in Himachal Pradesh and matters connected
therewith or incidental thereto.
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short titlt and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019.
9637 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 (2) It shall be deemed to have come into force on 5th day of November, 2019.
2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—
(a) "Acknowledgement Certificate" means the acknowledgement certificate issued under section 5;
(b) "approval" means any permission, no objection, clearance, consent, approval, registration, licence and the like, required under any State law as mentioned in THE SCHEDULE for the establishment or operation of an enterprise in the State;
(c) "Competent Authority" means any department or agency of the Government, a local authority, statutory body, State owned corporation, Panchayati Raj Institution, Municipality, Urban Development Authorities or any other authority or agency constituted or established by or under any State Law or under administrative control of the Government, which is entrusted with the powers or responsibilities to grant or issue approval for establishment or operation of an enterprise in the State;
(d) "Director" means Director or Commissioner of Industries Department of the Government;
(e) "enterprise" means a micro, small or medium enterprise;
(f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;
(g) "micro, small or medium enterprise" means the micro, small or medium enterprises, as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) ;
(h) "nodal agency" means the nodal agency referred to in Section 3;
(i) "notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;
(j) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
(k) "SCHEDULE" means THE SCHEDULE appended to this Act; and
(l) "State" means the State of Himachal Pradesh.
3. Nodal agency.—Subject to superintendence, direction and control of the Director, the General Manager, District Industries Centre; the Deputy Director of Industries, Single Window Clearance Agency, Baddi; and the Member-Secretary, Single Window Clearance Agencies of different areas, shall be the nodal agency for the areas under their jurisdiction for the purposes of this Act.
4. Powers and functions of nodal agency.—(1) Subject to the superintendence, direction and control of the Director, the powers and functions of the nodal agency shall be as follows :—
(a) to assist and facilitate establishment of enterprises in the State; and 9638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 (b) to maintain the record of declaration of intent received and Acknowledgement Certificate issued under this Act.
(2) The Government may assign such other powers and functions to the nodal agency as it may deem fit for giving effect to the provisions of this Act.
5. Filing of declaration and Acknowledgement Certificate.—(1) Any person who intends to start an enterprise may furnish to the nodal agency a declaration of intent to start an enterprise in such form and in such manner as may be prescribed.
Explanation.—Any enterprise that has moved to the Competent Authority to obtain all or any of the approval(s) before the commencement of this Act and has not received it on the date of commencement, may also opt to furnish declaration of intent to start an enterprise under this sub-section.
(2) On receipt of a declaration complete in all respects, the nodal agency shall, forthwith, issue an Acknowledgement Certificate, in such form as may be prescribed, to the enterprise.
6. Effect of the Acknowledgement Certificate.—(1) An Acknowledgement Certificate issued under section 5 shall, for all purposes, have effect as if it is an approval for a period of three years from the date of its issuance or till the date of commencement of commercial production or operation, whichever is earlier:
Provided that subsequent to the issuance of the Acknowledgement Certificate, the enterprise shall adhere to all the requirements for such approval:
Provided further that in case the enterprise fails to adhere to the requirements of the preceding proviso, action as required by or under the law may be initiated against the enterprise.
(2) During the period of three years or till the commencement of commercial production or operation, whichever is earlier, under sub-section (1), no Competent Authority shall undertake any inspection for the purpose of, or in connection with, any approval.
7. Exemption.—Where the Government or any authority under it is empowered to exempt any enterprise from any approval or inspection or any provisions in relation thereto under any Central Act, the Government or any such authority, as the case may be, shall, subject to the provisions of such Central Act, exercise such powers to grant such exemption to an enterprise established in the State for at least a period of three years from the date of issuance of the Acknowledgement Certificate or till the commencement of commercial production or operation, whichever is earlier.
8. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or nodal agency or Competent Authority or any employee of the Government, nodal agency or Competent Authority for anything which, in good faith, is done or intended to be done, under this Act or any rule made thereunder.
9. Act to have an overriding effect.—The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State law, for the time being in force.
10. Savings.—Subject to the provisions of Sections 6 and 7, nothing contained in this Act shall be construed as exempting any enterprise from the application of the provisions of any law for the time being in force, or any regulatory measures and standards specified thereunder, except to the extent expressly provided in this Act.
9639 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 194111. Power to amend THE SCHEDULE.—The State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, add to or delete any entry of THE SCHEDULE, or otherwise amend THE SCHEDULE, and thereupon THE SCHEDULE shall be deemed to have been amended.
12. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing the said difficulty:
Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.
(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly.
13. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act. (2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period not less than fourteen days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive session(s) as aforesaid, the Legislative Assembly makes any modification in the rule or resolves that any such rule should not be made, the rule shall, thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
14. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 2 of 2019 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance, 2019 is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been validly done or taken under the corresponding provisions of this Act.
THE SCHEDULE
[See section 2(k) and section 11]
Sl. No. Name of the Act
1. The Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994
2. The Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994
3. The Himachal Pradesh Municipal Act, 1994
4. The Himachal Pradesh Fire Fighting Services Act, 1984
5. The Himachal Pradesh Road Side Land Control Act, 1968
6. The Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishment Act,1969
7. The Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006
8. The Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977.
9640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 विधि विभागअधिसूचना
शिमला-2, 21 जनवरी, 2020
संख्या एल.एल.आर.-डी.(6)-22/2019-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20-1-2020 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 19) को वर्ष 2020 के अधिनियम संख्यांक 2 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।
आदेश द्वारा, यशवंत सिंह गोयल, प्रधान सचिव (विधि)।
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हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2019
धाराओं का क्रम
धारा :
1. संक्षिप्त नाम। 2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ` 752,50,58,269 की और राशि प्राधिकृत करना।
3. विनियोग। अनुसूची।
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2020 का अधिनियम संख्यांक 2 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2019
(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 20 जनवरी, 2020 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2011-12 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2019 है।9641 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ` 752,50,58,269 की और राशि प्राधिकृत करना.--हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग केवल ` 752,50,58,269 (सात सौ बावन करोड़, पचास लाख, अट्ठावन हजार, दो सौ उनहत्तर रुपए) है, वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी।
3. विनियोग.--इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।
अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)
| मांग संख्या | सेवाएं और प्रयोजन | निम्नलिखित राशियों से अनधिक | ||
| विधान सभा द्वारा दत्तमत ` | संचित निधि पर प्रभारित ` | कुल ` | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूंजीगत) | 2,00,000 | — | 2,00,000 |
| 10 | लोक निर्माण-सड़कें, (राजस्व) पुल एवं भवन | 221,98,89,300 | — | 221,98,89,300 |
| 13 | सिंचाई, जलापूर्ति व (राजस्व) स्वच्छता | 350,70,92,616 | — | 350,70,92,616 |
| 15 | योजना एवं पिछड़ा (पूंजीगत) क्षेत्र उप-योजना | 39,06,18,281 | — | 39,06,18,281 |
| 21 | सहकारिता (पूंजीगत) | 1,77,841 | — | 1,77,841 |
| 23 | विद्युत विकास (पूंजीगत) | 112,23,31,000 | — | 112,23,31,000 |
| 29 | वित्त (पूंजीगत) | — | 28,47,49,231 | 28,47,49,231 |
| कुल (राजस्व) | 572,69,81,916 | — | 572,69,81,916 | |
| (पूंजीगत) | 151,33,27,122 | 28,47,49,231 | 179,80,76,353 | |
| कुल जोड़ | 724,03,09,038 | 28,47,49,231 | 752,50,58,269 |
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION
(NUMBER 3) ACT, 2019
ARRANGEMENT OF SECTIONS
9642 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 Sections :1. Short title.
2. Authorisation of a further sum of ` 752,50,58,269 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2011-12.
3. Appropriation.
THE SCHEDULE.
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Act No. 2 of 2020
THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION
(NUMBER 3) ACT, 2019
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 20TH JANUARY, 2020)
AN
ACT
to authorise appropriation of certain sums out of the Consolidated Fund of the State of
Himachal Pradesh to meet out the amount spent on the certain services for the financial year 2011-
12 in excess of the amount authorized or granted for those services in that year.
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Number 3) Act, 2019.
2. Authorization of a further sum of ` 752,50,58,269 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2011-12.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to the sum of ` 752,50,58,269 (Seven hundred fifty two crore, fifty lakh, fifty eight thousand, two hundred sixty nine rupees only) shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of THE SCHEDULE during the financial year 2011-12 in excess of the amount authorized or granted for those services in that year.
3. Appropriation.—The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in THE SCHEDULE in relation to the financial year 2011-12.
9643 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 THE SCHEDULE(See Sections 2 and 3)
| Demand No. | Services and purposes | Sums not exceeding | ||
| Voted by the Legislative Assembly ` | Charged on the Consolidated Fund ` | Total ` | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09 | Health and Family Welfare (Capital) | 2,00,000 | — | 2,00,000 |
| 10 | Public Works-Roads, (Revenue) Bridges and Buildings | 221,98,89,300 | — | 221,98,89,300 |
| 13 | Irrigation, Water (Revenue) Supply and Sanitation | 350,70,92,616 | — | 350,70,92,616 |
| 15 | Planning and Backward (Capital) Area Sub-Plan. | 39,06,18,281 | — | 39,06,18,281 |
| 21 | Co-operation (Capital) | 1,77,841 | — | 1,77,841 |
| 23 | Power Development (Capital) | 112,23,31,000 | — | 112,23,31,000 |
| 29 | Finance (Capital) | — | 28,47,49,231 | 28,47,49,231 |
| Total Revenue | 572,69,81,916 | — | 572,69,81,916 | |
| Capital | 151,33,27,122 | 28,47,49,231 | 179,80,76,353 | |
| Grand Total | 724,03,09,038 | 28,47,49,231 | 752,50,58,269 |
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 22 जनवरी, 2020
संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-23/2019-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20-1-2020 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 20) को वर्ष 2020 के अधिनियम संख्यांक 3 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।
आदेश द्वारा,
यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।
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हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2019
धाराओं का क्रम
धारा : 1. संक्षिप्त नाम। 2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ` 703,08,49,191 की और राशि प्राधिकृत करना।9644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 3. विनियोग। अनुसूची।
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2020 का अधिनियम संख्यांक 3.
हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2019
(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 20 जनवरी, 2020 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2012-13 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1 . संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2019 है। 2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ` 703,08,49,191 की और राशि प्राधिकृत करना.--हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग केवल ` 703,08,49,191 (सात सौ तीन करोड़, आठ लाख, उनचास हजार, एक सौ इक्यानवे रुपए) है, वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी। 3. विनियोग.--इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।
अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)
| मांग स ं ख्या | सेवाएं और प्रयोजन | निम्नलिखित राशियों से अनधिक | ||
| विधान सभा द्वारा दत्तमत ` | संचित निधि पर प्रभारित ` | कुल ` | ||
| 01 | विधान सभा (राजस्व) | 12,35,111 | — | 12,35,111 |
| 02 | राज्यपाल तथा मन्त्री परिषद् (राजस्व) | 21,07,455 | 5,84,354 | 26,91,809 |
| 03 | न्यायिक प्रशासन (राजस्व) (पूंजीगत) | — 2,47,857 | 6,17,586 — | 6,17,586 2,47,857 |
| 10 | लोक निर्माण-सड़कें, (राजस्व) पुल व भवन | 35,56,94,297 | — | 35,56,94,297 |
| 11 | कृषि (पूंजीगत) | 3,66,068 | — | 3,66,068 |
| 13 | सिंचाई, जलापूर्ति एवं ं(राजस्व) स्वच्छता (पूंजीगत) | 285,20,86,887 18,21,39,146 | — — | 285,20,86,887 18,21,39,146 |
| 14 | पशु पालन, दुग्ध विकास (राजस्व) एवं मत्स्यपालन | 4,60,31,296 | — | 4,60,31,296 |
| 18 | उद्योग, खनिज, आपूर्ति (पूंजीगत) एवं सूचना प्रौद्योगिकी | 6,99,61,800 | — | 6,99,61,800 |
| 19 | सामाजिक न्याय एवं (राजस्व) अधिकारिता | 1,15,35,704 | — | 1,15,35,704 |
| 21 | सहकारिता (पूंजीगत) | 10,56,87,000 | — | 10,56,87,000 |
| 23 | विद्युत विकास (पूंजीगत) | 87,53,18,000 | — | 87,53,18,000 |
| 29 | वित्त (राजस्व) (पूंजीगत) | — — | 73,06,13,247 179,66,23,383 | 73,06,13,247 179,66,23,383 |
| कुल (राजस्व) (पूंजीगत) | 326,86,90,750 123,37,19,871 | 73,18,15,187 179,66,23,383 | 400,05,05,937 303,03,43,254 | |
| कुल जोड़. . | 450,24,10,621 | 252,84,38,570 | 703,08,49,191 |
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION
(NUMBER 4) ACT, 2019
ARRANGEMENT OF SECTIONS
Sections :
1. Short title.
2. Authorisation of a further sum of ` 703,08,49,191 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2012-13.
3. Appropriation.
THE SCHEDULE.
__________
Act No. 3 of 2020.
THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION
(NUMBER 4) BILL, 2019
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 20TH JANUARY, 2020)
AN
ACT
to authorise appropriation of certain sums out of the Consolidated Fund of the State of
Himachal Pradesh to meet out the amount spent on the certain services for the financial year
2012-13 in excess of the amount authorized or granted for those services in that year.
9646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Number 4) Act, 2019.
2. Authorization of a further sum of ` 703,08,49,191 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2012-13.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to the sum of ` 703,08,49,191 (Seven hundred three crore, eight lakh, forty nine thousand, one hundred ninety one rupees only) shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of THE SCHEDULE during the financial year 2012-13 in excess of the amount authorized or granted for those services in that year.
3. Appropriation.—The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in THE SCHEDULE in relation to the financial year 2012-13.
THE SCHEDULE
(See sections 2 and 3)
| Demand No. | Services and purposes | Sums not exceeding | ||
| Voted by the Legislative Assembly ` | Charged on the Consolidated Fund ` | Total ` | ||
| 01 | Vidhan Sabha (Revenue) | 12,35,111 | — | 12,35,111 |
| 02 | Governor and Council (Revenue) of Ministers | 21,07,455 | 5,84,354 | 26,91,809 |
| 03 | Administration of (Revenue) Justice (Capital) | — 2,47,857 | 6,17,586 — | 6,17,586 2,47,857 |
| 10 | Public Works—Roads, (Revenue) Bridges and Buildings | 35,56,94,297 | — | 35,56,94,297 |
| 11 | Agriculture (Capital) | 3,66,068 | — | 3,66,068 |
| 13 | Irrigation, Water (Revenue) Supply and Sanitation (Capital) | 285,20,86,887 18,21,39,146 | — — | 285,20,86,887 18,21,39,146 |
| 14 | Animal Husbandry, (Revenue) Dairy Development and Fisheries | 4,60,31,296 | — | 4,60,31,296 |
| 18 | Industries, Minerals, (Capital) Supplies and Information Technology | 6,99,61,800 | — | 6,99,61,800 |
| 19 | Social Justice and (Revenue) Empowerment | 1,15,35,704 | — | 1,15,35,704 |
| 21 | Co-operation (Capital) | 10,56,87,000 | — | 10,56,87,000 |
| 23 | Power Development (Capital) | 87,53,18,000 | — | 87,53,18,000 |
| 29 | Finance (Revenue) (Capital) | — — | 73,06,13,247 179,66,23,383 | 73,06,13,247 179,66,23,383 |
| Total Revenue | 326,86,90,750 | 73,18,15,187 | 400,05,05,937 | |
| Capital | 123,37,19,871 | 179,66,23,383 | 303,03,43,254 | |
| Grand Total | 450,24,10,621 | 252,84,38,570 | 703,08,49,191 |
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ब अदालत श्री राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री चुनी लाल बांश्टू पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी दलगांव, डाकघर कुटाडा, तहसील रोहड़ू जिला . . प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस अदालत में श्री चुनी लाल बांश्टू पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी दलगांव, डाकघर कुटाडा, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पुत्र दिक्षित बांश्टू का जन्म दिनांक 10-10-2007 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत दलगांव के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा इसकीे जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत दलगांव को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी दिक्षित बांश्टू की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत दलगांव के जन्म रजिस्टर में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज/उजर हो तो वह दिनांक 03-02-2020 तक असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दलगांव में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज तारीख 04-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। राम दास शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी रोहड़ू जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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In the Court of Sh. Arun Kumar, Executive Magistrate, Tehsil Nerwa,
District Shimla, H. P.
Shri Govind Singh s/o Shri Sahi Ram, r/o Village Shakrana, P.O. Kedi, Tehsil Nerwa, . . Applicant. District Shimla, H.P.
Versus
General Public
. . Respondent.
9648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas, Shri Govind Singh s/o Shri Sahi Ram, r/o Village Shakrana, P.O. Kedi, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of name of his Daughter namely Miss Simran/ whose date of birth 01-09-2004 and his namely Sejal who is date of birth 20-11-2007 in the Gram Panchayat Kedi, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P. Therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 05-02-2020 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the court on this 01-01-2020.
Seal.
ARUN KUMAR,
Executive Magistrate,
Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.
__________
In the Court of Sh. Narender Chauhan (HAS), Collector, Sub-Division Rampur Bushahr,
District Shimla (H. P.)
Case No : 15-I/2019 Next Date of Hearing : 28-02-2020 In re :
Mieun s/o Late Shri Dhari s/o Late Sh. Totu, r/o Village Dibri, P.O. Deothi, Sub-Tehsil . . Applicant. Taklech, District Shimla, Himachal Pradesh
Versus
Mohan Lal s/o Late Sh. Hiru, r/o Village Dibri, P.O. Deothi, Sub-Tehsil Taklech, District . . Respondents. Shimla, Himachal Pradesh and others
Notice to :
10. Sh. Padam Dass s/o Sh. Bitu, r/o Village Sunda, P.O. Khaneri, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P.
21. Sh. Atma Ram s/o Late Sh. Jiya Lal, r/o Village Dibri, P.O. Deothi, Sub-Tehsil Taklech, District Shimla, H.P.
Whereas, it has been proved to the best satisfaction of the court that the respondent No. 10 & 21, named above cannot be served in ordinary way of service. Hence, this proclamation under order 5 Rule 20 is hereby issued against above named respondents and they should appear before this court personally and through their recognized agent/pleaders on 28-02-2020 at 10.00 A.M. failing which exparte proceeding shall be taken against him/them.
Given under my hand and seal of the court on this 28th day of December, 2019.
Seal.
Sd/- Collector, Sub-Division Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)9649 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941
In the Court of Sh. Narender Chauhan (HAS), Collector, Sub-Division Rampur Bushahr,
District Shimla (H. P.)
Case No : 1-I/2017 Next Date of Hearing : 28-02-2020 In re :
Smt. Dropti Devi d/o Late Shri Chhering Ram, r/o Village Basahra, P.O. Kartot, Tehsil . . Appellant/Applicant. Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
Smt. Bimla Devi w/o Late Sh. Hari Chand, r/o Village & P.O. Patli Kuhl, Tehsil & District . . Respondents. Kullu, Himachal Pradesh and others
Notice to :
25. Smt. Meena alias Sunita d/o Sh. Dargi w/o Sh. Vinay Negi, r/o Village & P.O. Kupa, Tehsil Sangla, District Kinnaur, H.P.
Whereas, it has been proved to the best satisfaction of the court that the respondent No. 25, named above cannot be served in ordinary way of service. Hence, this proclamation under order 5 Rule 20 is hereby issued against above named respondents and she should appear before this court personally and through their recognized agent/pleaders on 28-02-2020 at 10.00 A.M. failing which exparte proceeding shall be taken against her.
Given under my hand and seal of the court on this 28th day of December, 2019.
Seal.
Sd/- Collector, Sub-Division Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)
__________
ब अदालत श्री प्यारे लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 65/2019
तारीख दायर : 17-08-2019 श्री कर्ण कुमार पुत्र श्री मंगत राम, निवासी गांव रेवशल, डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला . . वादी। शिमला, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र।
श्री कर्ण कुमार पुत्र श्री मंगत राम, निवासी गांव रेवशल, डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में अपना आवेदन-पत्र मय ब्यान हल्फी दिया है कि प्रार्थी का नाम आधार 9650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल आदि में कर्ण कुमार दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु पटवार वृत्त सराहन के महाल कनै में राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम कर्ण सिंह दर्ज है जो कि गलत है तथा आवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त सराहन के महाल कनै के राजस्व अभिलेख में कर्ण सिंह उर्फ कर्ण कुमार दर्ज करने के आदेश पारित किये जायें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कर्ण सिंह उर्फ कर्ण कुमार का नाम पटवार वृत्त सराहन के महाल कनै के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त किया जाना है इस बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। इसके पश्चात् कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा उपरोक्त कर्ण सिंह उर्फ कर्ण कुमार का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 31-12-2019 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री प्यारे लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 64/2019
तारीख दायर : 18-07-2019 श्री विक्रम पुत्र स्व0 श्री सवीर दास, निवासी गांव व डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला . . वादी। शिमला, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र।
श्री विक्रम पुत्र स्व0 श्री सवीर दास, निवासी गांव व डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में अपना आवेदन-पत्र मय ब्यान हल्फी दिया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, राशन कार्ड में विक्रम दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु पटवार वृत्त सराहन के महाल सराहन में राजस्व अभिलेख में मेरा नाम बिटू पुत्र स्व0 श्री सवीर दास दर्ज है जो कि गलत है तथा आवेदन किया है कि मेरा नाम पटवार वृत्त सराहन के महाल सराहन के राजस्व अभिलेख में बिटू उर्फ विक्रम दर्ज करने के आदेश पारित किये जायें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि बिटू उर्फ विक्रम का नाम पटवार वृत्त सराहन के महाल सराहन के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त किया जाना है इस बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। इसके पश्चात् कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा उपरोक्त बिटू उर्फ विक्रम का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 05-09-2019 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।9651 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) मिसल नं0 : 04/2017 तारीख संस्थापन : 25-05-2017 श्रीमती कला देवी पुत्री श्री मोहरू राम पत्नी श्री साध राम, निवासी गांव अड़ौथ (कुई), डाकघर कोटला, . . प्रार्थिया। तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा (37)1 के तहत राजस्व कागजात में नाम दरूस्ती बारे दरख्वास्त। श्रीमती कला देवी पुत्री श्री मोहरू राम पत्नी श्री साध राम, निवासी गांव अड़ौथ (कुई), डाकघर कोटला, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2012-13, नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड, शपथ-पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कोटला के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 7/14, कित्ता-4, रकबा तादादी 00-54-46 है0 बराए राजस्व रिकार्ड महाल कोटला में उसका नाम कलावती गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थिया के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप कला देवी है। आवेदिका ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कोटला के राजस्व कागजात में उसके नाम को दरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें। यह मिसल इस न्यायालय से छानबीन व रिपोर्ट हेतु गिरदावर हल्का कुमारसैन को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो कुमारसैन के अनुसार प्रार्थिया का नाम महाल कोटला में गलत दर्ज हुआ है जिसे कलावती के स्थान पर कला देवी दर्ज करने की अनुशंसा व्यक्त की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख में कलावती के स्थान पर कला देवी दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 27-01-2020 को 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थिया का नाम कागजात माल में दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह आदेश आज दिनांक 18-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) मिसल नं0 : 05/2019 तारीख संस्थापन : 01-10-2019 श्री युगल किशोर पुत्र स्व0 श्री सूरत राम पुत्र स्व0 श्री कांशी राम, निवासी फलादार, डाकघर कांगल, . . प्रार्थी। तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। 9652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दरूस्ती बारे दरख्वास्त। श्री युगल किशोर पुत्र स्व0 श्री सूरत राम पुत्र स्व0 श्री कांशी राम, निवासी फलादार, डाकघर कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2013-14, नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र जारीकर्त्ता मुख्य अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय कांगल एवं शपथ-पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कांगल के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 15/32, खसरा नं0 438, रकबा तादादी 00-34-06 है0 बराए राजस्व रिकार्ड महाल भूणा में उसका नाम योगराज गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप युगल किशोर है। आवेदक ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कांगल के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में योगराज के स्थान पर युगल किशोर दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/ एतराज हो तो मिति 27-01-2020 को 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह आदेश आज दिनांक 18-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) मिसल नं0 : 04/2017 तारीख संस्थापन : 25-05-2017 1. श्री सीस राम पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल, निवासी गांव शनाद, डाकघर कोटला, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 मार्फत मुख्त्यार आम श्री जय प्रकाश पुत्र श्री सीस राम।
2. श्री हरनाम चन्द पुत्र श्री आमी चन्द पुत्र श्री चुन्जी, निवासी भराड़ा, डाकघर व तहसील कुमारसैन, . . प्रार्थी। जिला शिमला, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दरूस्ती बारे दरख्वास्त। श्री सीस राम पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल, निवासी गांव शनाद, डाकघर कोटला, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 मार्फत मुख्त्यार आम श्री जय प्रकाश पुत्र श्री सीस राम निवासी शनाद, डाकघर व तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2014-15, प्रतिलिपि बैनामा, सत्यापित इन्तकाल सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कुमारसैन में श्री आमी चन्द पुत्र श्री श्याम लाल ने बैनामा संख्या 126/96 दिनांक 01-10-1996 खसरा नं0 492/1, रकबा तादादी 0-01-51 है0 महाल भराड़ा में श्री हरनाम पुत्र श्री आमीं चन्द व सीस राम पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल को बराबर भाग में बैय किया था जिसका इन्तकाल नं0 37 दिनांक 27-11-1996 सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी9653 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 कुमारसैन ने गलती से सिर्फ हरनाम पुत्र आमी चन्द का राजस्व अभिलेख में अमल द्रामद किया जबकि सीस राम पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल का नाम भी बराबर भाग में दर्ज होना था। वादी ने निवेदन किया है पटवार वृत्त कुमारसैन के राजस्व अभ्लिेख में श्री सीस राम का नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये जावें। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि सीस राम पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो मिति 27-01-2020 को 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में सीस राम पुत्र स्व0 श्याम लाल का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह आदेश आज दिनांक 18-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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मुकद्दमा नं0 : 09/2019 तारीख पेशी : 27-01-2020 1. श्री दुर्गा नन्द पुत्र स्व0 श्री लच्छमी नन्द, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 2. श्रीमती मनी देवी पुत्री स्व0 श्री लच्छमी नन्द, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील . . वादी। कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
1. श्री सुमा दत्त उर्फ सोम दत्त पुत्र स्व0 श्री भगवान दास, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 2. श्रीमती महान्ती देवी पुत्र स्व0 श्री भगवान दास, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 3. श्री कांशी राम, श्री परमा स्व0 श्री भगवान दास, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 4. श्री भगत राम पुत्र श्री दौलत राम पुत्र श्री परमा नन्द स्व0 श्री भगवान दास, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 5. श्री गोपु राम पुत्र श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 6. श्री विद्या चन्द पुत्र श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 7. श्री राम दयाल पुत्र श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 8. श्री रण बहादुर पुत्र श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 9. श्रीमती ज्ञानी देवी पुत्री श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 10. श्रीमती ब्यासा देवी पुत्री श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 11. श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 9654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 12. श्रीमती कला वती पत्नी स्व0 श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 13 आन्नद प्रकाश पुत्र स्व0 श्री शिव राम, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 14. श्री राज कुमार पुत्र स्व0 श्री शिव राम, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 15. श्रीमती मनोरमा देवी पुत्री स्व0 श्री शिव राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 16. श्रीमती प्रेम कली पुत्री स्व0 श्री शिव राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 17. श्री चुड़ा राम पुत्र स्व0 श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 18. श्रीमती बली देवी पुत्री श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 19. श्रीमती प्रेम दासी पुत्री स्व0 श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 20. श्री कान्त राम पुत्र स्व0 श्री धनी राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 21. श्री करम चन्द पुत्र स्व0 श्री धनी राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 22. श्री मस्त राम पुत्र स्व0 श्री धनी राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 23. श्री मोती राम पुत्र स्व0 श्री धनी राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 24. श्री मैना राम पुत्र स्व0 श्री धनी राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 25. श्री सत्या पाल पुत्र श्री हिरा चन्द, गांव व डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 26. श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री हिरा चन्द, गांव व डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 27. श्री निहाल चन्द पुत्र श्री हिरा चन्द, गांव व डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 28. श्री पप्पु पुत्र श्री मोटु, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 29. श्री लायक राम पुत्र श्री मोटु, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 30. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री मोटु, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 31. श्रीमती शारदा देवी पुत्री श्री मोटु, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 32. श्रीमती पार्वती पुत्री श्री मोटु, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 33. श्रीमती सीता देवी पुत्री श्री मोटु, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
34. श्रीमती तारा देवी पत्नी स्व0 श्री मोटु, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
35. श्री सोहन लाल पुत्र स्व0 श्री हेम चन्द, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।9655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 36. श्रीमती सरोज पुत्री स्व0 श्री हेम चन्द, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
37. श्रीमती मीना पुत्री स्व0 श्री हेम चन्द, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
38. श्री प्रताप चन्द पुत्र स्व0 श्री रामकी पुत्र स्व0 श्री किशन दास, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
39. श्री सन्तोष कुमार पुत्र स्व0 श्री रामकी पुत्र स्व0 श्री किशन दास, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
40. श्रीमती आशा देवी पुत्री स्व0 श्री रामकी पुत्र स्व0 श्री किशन दास, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
41. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व0 श्री रामकी पुत्र स्व0 श्री किशन दास, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
42. श्री अन्नत राम पुत्र स्व0 श्री मनी राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
43. श्री भजनु पुत्र स्व0 श्री मनी राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
44. श्री मस्त राम पुत्र श्री सीस राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, . . प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश
विषय.--हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत अराजी खाता/खतौनी 29/54 ता 64, कित्ता-75, रकबा तादादी 03-82-59 है0 वाका चक बरगाल, पटवार वृत्त बडा़गांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
. . प्रतिवादीगण। 1. स्व0 श्री कांशी राम मृतक के जायज वारसान, श्रीमती बती देवी पुत्री स्व0 श्री कांशी राम, 2. स्व0 श्री गोपु राम मृतक के जायज वारसान (क) श्रीमती कान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री गोपु राम, (ख) श्री नितिन वर्मा पुत्र स्व0 श्री गोपु राम, 3. विद्या चन्द पुत्र श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, 4. स्व0 श्री राम दयाल मृतक के जायज वारसान, (क) श्रीमती उतरा देवी पत्नी स्व0 श्री राम दयाल, (ख) श्री विजय कुमार पुत्र स्व0 श्री राम दयाल, (ग) श्रीमती नीना पुत्री स्व0 श्री राम दयाल, 5. श्री रण बहादुर पुत्र श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, 6. श्रीमती ज्ञानी देवी पुत्री श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा राम, 7. श्रीमती ब्यासा देवी पुत्री श्री कमला राम पुत्र हिरदा राम, 8. श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, 9. श्रीमती कला देवी पत्नी श्री कमला राम पुत्र हिरदा, 10. श्रीमती मनोरमा पुत्री श्री शिव राम, 11. स्व0 प्रेम कली मृतक के जायज वारसान, श्रीमती मनोरमा देवी पुत्री, 12. चूड़ राम पुत्र स्व0 श्री हिरदा, 13. स्व0 बली देवी मृतक के जायज वारसान (क) श्री केहर चन्द 14. स्व0 प्रेमदासी मृतक के जायज वारसान (क)श्री जय पाल पोता, (ख) श्रीमती बीना कुमारी पोती, (ग) श्रीमती सोमा देवी पोती, 15. स्व कान्त राम मृतक के जायज वारसान, (क) श्री हिरा चन्द पुत्र, (ख) श्री मोती राम पुत्र, (ग) श्री मीना राम पुत्र, 16. स्व0 करम चन्द मृतक के जायज वारसान (क) श्रीमती अमलु देवी पत्नी, (ख) श्रीमती मनोरमा पुत्री, (ग) श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री, (घ) श्रीमती खिला देवी पुत्री, (ङ) श्रीमती सलोचना देवी पुत्री, 17. स्व0 मस्त राम मृतक के जायज वारसान, (क) श्री रतेश कुमार पुत्र, (ख) श्री किशोरी लाल पुत्र, (ग) श्रीमती आशादेवी पुत्री, 18. स्व0 निहाल चन्द मृतक के जायज वारसान, (क) श्रीमती उतरा देवी पत्नी, (ख) श्री अनील कुमार पुत्र, (ग) श्रीमती शान्ता पुत्री, 19. श्री पप्पु पुत्र मोटु राम, 20. श्री लायक राम पुत्र श्री मोटु, 21. पुष्पा देवी पुत्री श्री मोटु, 22. श्रीमती पार्वती पुत्री श्री मोटु राम, 23. श्रीमती सीता देवी पुत्री श्री मोटु राम, 24. श्री सोहन लाल पुत्र स्व0 हेम चन्द, 25. श्रीमती सरोज पुत्री स्व0 हेम चन्द, 26. श्रीमती मीना पुत्री स्व0 श्री हेम चन्द, 27. श्री सन्तोष कुमार पुत्र स्व0 श्री रामकी, 28. श्रीमती आश देवी पुत्री स्व0 श्री रामकी, 29. श्रीमती गीता देवी पुत्री स्व0 श्री रामकी, 30. श्री अन्नत राम पुत्र स्व0 श्री मनी राम, 31. श्री भजनू पुत्र स्व0 श्री मनी राम, 32. श्री मस्त राम पुत्र श्री सीस राम 9656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जनवरी, 2020/3 माघ, 1941 मुकद्दमा उनवानवाला अदालत हजा में जेरे गौर है, जिसमें अदालत को यकीन हो गया है कि प्रतिवादीगण की तामील समन साधारण तरीका से न हो पा रही ह।ै लिहाजा प्रतिवादीगण को इस नोटिस मुस्त्री मुनादी द्वारा इतलाह दी जाती है कि वे मिति 27-01-2020 को असालतन या वकालतन सुबह 11.00 बजे पूर्वाहन बराये पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर आएं। हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी। दीगर कोई उजर काबले समायत न होगा।
आज दिनंक 20-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है