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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 237, 01 February 2020

Published 01 February 2020

Gazette no.
237
Gazetteid
237/GAZETTE/2020-01/02/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-02-01.237_gazette_2020-01_02_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

(भौमिकीय शाखा)

निविदा-एवं-नीलामी सूचना

दिनांक, 16 जनवरी, 2020

उद्योग-भू(खनि-4)लघु-880/2005-भाग-3-8887-8895.--सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जिला हमीरपुर में पड़ने वाली 14 लघु खनिज खानों/खड्‌डों से रेत, पत्थर व बजरी उठाने 237-राजपत्र/2020-01-02-2020 (10099) 10100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 हेतु अधिक पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से निविदाएं-एवं-नीलामी (Tender–cum-Auction) की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में उक्त खानों/खड्‌डों की निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है, तदोपरान्त द्वितीय चरण में उक्त खानों/खड्‌डों की खुली नीलामी की जायेगी तथा इन दोनों प्रक्रिया में जो भी उच्चतम राशि बोलीदाता/निविदादाता द्वारा प्रस्तावित की जायेगी उसको खान/खड्‌ड का सफल बोलीदाता/निविदादाता घोषित किया जायेगा। निविदादाता को यह अधिकार होगा कि वह खुली नीलामी में भी भाग ले सकता है तथा अपनी निविदा में दर्शाई गई राशि से अधिक राशि पर बोली दे सकता है। निविदाएं खनि अधिकारी हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमंत्रित की जा रही हैं। निविदा दिनांक 4-3-2020 को शाम 4ः00 बजे तक खनि अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मोहर बन्द लिफाफों में खनि अधिकारी कार्यालय में रखी गई निविदा पेटी में डाली जाएं व उसकी प्रविष्टि (Entry) खनि अधिकारी द्वारा कार्यालय रजिस्टर में की जायेगी जिसकी पावती भी खनि अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। उक्त खानों/खड्‌डों की निविदाएं प्राप्त होने पर दिनांक 5-3-2020 को प्रातः 11ः00 बजे उक्त खानों/खड्‌डों की खुली नीलामी कमेटी द्वारा बचत भवन, हमीरपुर के सभा भवन में की जाएगी। जिसमें जिन व्यक्तियों ने निविदाएं दी हैं, के साथ-साथ अन्य कोई भी इच्छुक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। इच्छुक व्यक्ति लघु खनिज खानों/खड्‌डों की जानकारी तथा निविदा व नीलामी की प्रक्रिया व शर्तों के लिए राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निविदा व नीलामी हेतु खानों/खड्‌डों की जानकारी विभागीय website himachal.nic.in/industry से भी प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने पर प्राप्त हुई निविदाएं उसी दिन खोली जायेंगी। उपरोक्त दोनों में से उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली की राशि अथवा उच्चतम निविदादाता द्वारा दी गई निविदा राशि, जो भी राशि अधिक होगी, उस सम्बन्धित बोलीदाता/निविदादाता को कुल उच्चतम राशि का 25 प्रतिशत उसी समय जमा करवाना होगा जोकि ठेके की जमानत राशि के रूप में होगी। कोई भी व्यक्ति जो निविदा देने अथवा नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है :-

1. पैनकार्ड

2. खनन सम्बन्धित बकाया न होने का शपथ पत्र

3. निविदादाता को उक्त दस्तावेज मुबलिग 50,000/- रुपये (पच्चास हजार रुपये) धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा फार्म (पूर्ण रूप में भरे हुये ) के साथ स्वयं या डाक द्वारा निर्धारित तिथि से पहले खनि अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में जमा करवाने होंगे।

4. कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उसको उक्त दस्तावेज़ एवं मुबलिग 50,000/- रुपये धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बन्धित खनि अधिकारी हमीरपुर के समक्ष प्रस्तुुत करने होंगे। नीलामी सभागार में निविदादाता या बोलीदाता प्रवेश करने से पूर्व खनि अधिकारी, हमीरपुर से प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे। एक प्रवेश पत्र पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी।

5. बैंक ड्राफ्ट खनि अधिकारी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोलीदाता/निविदा दाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए। असफल बोलीदाता/ निविदादाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा। 6. यदि 8 हैक्टेयर क्षेत्र से कम क्षेत्र की बोली देने वाला बोलीदाता हिमाचली है तो उसे हिमाचली (Bonafide Certificate) प्रस्तुत करना होना।

7. निविदा राशि अथवा बोली प्रति वर्ष के आधार पर ली जायेगी

8. निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हो व उपरोक्त वर्णित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न होने चाहिएं अन्यथा अधूरे निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किए जायेंगे।

9. निविदा खोलने के दौरान आवेदक/प्रतिनिधि का कमेटी के समक्ष होना अनिवार्य होगा10101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 10. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वह निविदा प्रक्रिया द्वारा ही नीलामी में भाग लें।

आवेदक निविदा के लिए निविदा फार्म राज्य भूविज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है जिसका मूल्य 5,000/- रु0 प्रति फार्म होगा। आवेदक को पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म मोहर बन्द लिफाफे में खनि अधिकारी, हमीरपुर के कार्यालय में उक्त दर्शाई गई तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर बडे़ अक्षरों में निविदा फार्म व आवेदित खान का नाम लिखा होना आवश्यक है व लिफाफे के बाईं ओर आवेदक का नाम व पता भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।

हस्ता0/-

निदेशक, उद्योग हिमाचल प्रदेश।

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DETAIL OF MINOR MINERAL QUARRIES OF DISTRICT HAMIRPUR

PROPOSED FOR TENDER-CUM-AUCTION

Sl. No. Name of Minor Mineral Quarry River/Khad Bed Khasra No Area In Hect. Mauza/ Mohal Name of Mineral Reserve Price (Amount in Rupees)
1 2 3 4 5 6 7
S unjanpur Sub Division :
1. Pung Khad-I 350 & 352 55-10 (Kanals) Kanerad/Garodu Buhla. Sand, Stone & Bajri 5,00,000/-
2. Pung Khad–II 391 53-06 (Kanals) Kanerad/Ukhil -do- 5,00,000/-
3. Pung Khad-III 01 & 565/2 68-07 (Kanals) Chamiyana/ Baloh -do- 6,00,000/-
N adaun Sub-Division :
4. Maan Khad (Galol-I) 226 03-36-41 Jalari/Galol -do- 5,00,000/-
5. Maan Khad (Galol-III) 02 05-93-17 Jalari/Galol -do- 7,50,000/-
6. Maan Khad (Galol-IV) 544 10-03-17 Jalari/Galol -do- 13,00,000/-
7. Maan Khad (Banoh) 161/2 &161/1/1 4-60-85 Hathol/Banoh -do- 6,00,000/-
8. Kunah Khad (Chadhoo) 188/3 02-84-89 Baldook/ Dhamoti -do- 4,50,000/-
9. Kunah Khad (Bhumpal) 1 03-30-60 Bhumpal/Kohla -do- 5,00,000/-
Barsar Sub-Division :
10. Sukker Khad (Jangli) 405 03-37-99 Datwal/Jangli -do- 4,50,000/-
11. Sukker Khad (Lafran) 899 08-58-45 Datwal/Lafran -do- 12,00,000/-
12. Sukker Khad (Chowki) 1302/4 06-88-82 Datwal/Chowki -do- 9,00,000/-
13. Garli Khad (Garli Khas) 1468, 1767 & 1768 04-90-09 Garli/Garli Khas -do- 7,50,000/-
14. Garli Khad (Usnad Garli) 944, 1242 & 1261 07-43-59 Garli/Usnad Kalan -do- 10,00,000/-

निविदा-एवं-नीलामी शर्तें :

1. विभाग द्वारा जिला हमीरपुर में 14 खाली पड़ी लघु खनिज की खानोेें को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन्‌ उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के अन्तर्गत खनन्‌ हेतु निविदा व खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा। खनन्‌ हेतु रायल्टी राशि के एवज मेें विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर निविदा/नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा निविदा/नीलामी उच्चतम निविदा/नीलामी देेने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी। 2. निविदा/नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान निविदा/नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ौतरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी । 3. निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति किसी भी जिला में खनन्‌ से सम्बन्धित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए। यदि कोई निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को निविदा/नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान निविदा/नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्‌द करके खानों की पुनः नीलामी आमंत्रित की जाएगी ।

4. सफल निविदादाता/बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि निविदा/नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि होगी। इसके अतिरिक्त निविदा/नीलामी राशि के आधार पर आयकर, पंचायत टैक्स, District Mineral Foundation Fund व अन्य टैक्स/राशि समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता को जमा करवाने होेंगे। प्रथम वर्ष की निविदा/नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जो कि देय त्रैमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी। यह Upfront Premium राशि उच्चतम निविदादाता/ बोलीदाता द्वारा Letter of Intent जारी किए जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान को पुनः नीलाम किया जायेगा।

5. नीलामी के समय दी जाने वाली बोली यदि 10 लाख रुपये की सीमा से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में बोलीदाताओं द्वारा अगली बोली 50 हजार रुपये प्रति बोली के आधार पर ही देनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर यह सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में अगली बोली एक लाख रुपये प्रति बोली के हिसाब से देनी होगी।10103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 6. बोली के दौरान यदि कमेटी को यह आभास होता है कि दी जाने वाली बोली पूलिंग (Pooling) आदि की वजह से संदेहास्पद है या आशानुरूप कम आ रही है तो उस अवस्था में कमेटी को उक्त किसी खान की नीलामी प्रक्रिया को निलम्बित करने का अधिकार होगा।

7. यदि कोई निविदादाता/बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के समय जमा नहीं करवाता है या निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति निविदा/नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकेगा तथा उक्त खानों/खड्‌डों कीे पुनः निविदा/नीलामी आमंत्रित की जायेगी।

8. जिन खानों/खड्‌डों के खनिज अधिकारों को निविदा/नीलामी हेतु अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0?/राजस्व रिकार्ड या फिर भौगोलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है तथा सम्बन्धित क्षेत्र का निरीक्षण भी अपने स्तर पर कर सकता है। ताकि क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। निविदा/नीलामी केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण सम्बन्धित खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस बारे में बाद में कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। 9. 08 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगांें को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निविदादाता/बोलीदाता को निविदा/ नीलामी से पूर्व खनन्‌ अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate) जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टेयर व उससे कम क्षेत्र वाली खड्‌डों हेतु कोई भी हिमाचली निविदादाता/बोलीदाता बोली नहीं देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर हिमाचली उक्त खड्‌डों की बोली दे सकता है।

10. अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि निविदा/नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति निविदा/नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के न्यूनतम आरक्षित मूल्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।

11. खनिजों के दोहन हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वीकृतियां ठेकेदार/सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम Authority से Letter of Intent जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी हाेंगी। यदि उच्चतम बोलीदाता इस अवधि में Environment Clearance या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त Letter of Intent की अवधि को आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ौतरी बारे निदेशक, उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता है तो Letter of Intent की अवधि के आगामी समय बढ़ौतरी बारे केवल सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। तदोपरांत यदि सफल उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में Letter of Intent रद्‌द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता को जिस क्षेत्र के लिए उसने निविदा/नीलामी दी थी उस क्षेत्र में खनन्‌ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। Environment Clearance व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत की गई प्रगति के बारे में ठेकेदार समय-समय पर विभाग को अवगत करवायेगा।

12. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष सरकारी भूमि के लिए व वन विभाग से सम्बन्धित 15 वर्ष होगी तथा उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता को खान में कार्य10104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मऩ्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति (EIA Clearance) व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व Registered Qualified Person is Mining Plan बनवाना अनिवार्य है। उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश्चात्‌ निविदा/नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त Letter of Intent जारी किया जाएगा ताकि उच्चतम बोलीदाता खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति सक्षम Authority से तय सीमा जो कि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सकें। Letter of Intent में दर्शाई गई शर्तों की अनुपालना के उपरान्त उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता के पक्ष में नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके। शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा व शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किश्त के आधार पर बकाया राशि समय-समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त नं0-2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी ।

13. निविदा/नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि निविदा/नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।

14. शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से पांच वर्ष के लिए अनुमोदित Mining Plan के अनुरूप कार्य करेगा। Mining Plan में आंकलित खनिज से अधिक मात्रा में खनिज निकालने पर ठेका रद्‌द किया जा सकता है। पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को Mining Plan फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार Mining Plan की अवधि के समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

15. नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो कि सभी इच्छुक व्यक्ति को मान्य होगी। इसके अतिरिक्त खनन्‌ सम्बन्धी जो दिशा-निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी निविदा/नीलामी क्षेत्र को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है। निविदा/नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे निविदा/नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी ।

16. निविदा/नीलामी पर लिए गये क्षेत्र से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतु अनुमति नहीं होगी परन्तु यदि कोई निविदादाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी पर लिए गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन क्रशर स्थापित करना चाहता है तो उक्त क्रशर स्थल की दूरी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से नियमों के अन्तर्गत दर्शाई गई दूरी के अनुसार होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोल्डर की खुली ब्रिकी करने की अनुमति नहीं होगी। नया स्टोन क्रशर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी खान के लिए यदि निविदादाता/बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हाें तो उस स्थिति में उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता का नीलामी क्षेत्र से उठाए गए खनिजों को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क्रशर में प्रयोग करने की अनुमति होगी। लेकिन यदि निविदा-एवं-नीलामी पर दिए जाने वाली लघु खनिज खान का क्षेत्र 2 हैक्टेयर से कम हो तो ऐसी अवस्था में उक्त खान (2 हैक्टेयर से कम क्षेत्र) के आधार पर नया स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। 17. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी निविदा/नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में ठेका राशि भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।10105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 18. खनन्‌ हेतु मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator/जैसे जे0सीबी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत व एवं Environment Clearance में दर्शाई गई शर्ताें के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है।

19. खान/नदी/खड्‌ड में पहुंचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतु ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों/ विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहुंचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

20. नीलामी के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में यदि कोई निजी भूमि पड़ती है या किसी अन्य/व्यक्तियों के भू-स्वामित्व अधिकार हों तो इस अवस्था में ठेकेदार सम्बन्धित भू-स्वामियों से अपने स्तर पर अनुमति प्राप्त करेगा व इस सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

21. बोल्डर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी 22. अवैध खनन्‌ को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।

23. ठेकाधारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्‌ड में मछलियों का शिकार न करें।

24. खनन्‌ कार्य नदी के धरातल से एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा

25. खनिजों के एकत्रीकरण से भू-स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए 26. यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

27. ठेकेदार ठेकेे पर स्वीकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिजों की मात्रा का मासिक ब्यौरा विभाग को देगा 28. खनन्‌ कार्य हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन्‌ उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों, सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, पर्यावरण प्रभाव आकलन/वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप किया जाएगा। उपरोक्त नियमों/अधिसूचना/आदेशों की प्रति, खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

29. ठेके की स्वीकृति व खनन्‌ कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP(C) No. 13393/2008 जो कि माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या C.W.P. No. 1077/2006 खतरी राम व अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरूद्ध दायर की गई है के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे पारित आदेश भी मान्य होंगे ।

30. ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र की आड़ में यदि कहीं अवैध खनन्‌ में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन्‌ उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 व समय-समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायगी। यदि ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन्‌ व बिना "W" फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्‌द भी कर सकती है। 10106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 31. ठेकाधारी सरकार को तृतीय पक्ष की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। अतः वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

32. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चतम बोली को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है 33. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-32 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्तों ठेका शर्तनामा निष्पादन के दोैरान लगा सकती है।

34. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रद्‌द भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा राशि, जमानत राशि, Upfront Premium व त्रैमासिक किस्त जब्त कर ली जाएगी।

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SPECIFIC NOTIFICATION

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, January 31, 2020

No. Fin-2-C-(12)-1/2019 (I).—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of ` 300.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan :

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-Competitive Bidders :

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

10107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on February 4, 2020. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on February 4, 2020.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10.30 A.M. and 12.00 P.M.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

Result of the Auction :

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on February 5, 2020.

Method of Payment :

6. Successful bidders will make payments on February 5, 2020 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on February 5, 2020.

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on February 5, 2030.

Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on August 5 and February 5.

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh

Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh

Finance Department.

10108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

केस नं0 : 33/2019

दायर तिथि : 12-09-2019 प्रीतम सिंह पुत्र सूंका राम, गांव पनोह, डाकघर चौरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम दुरूस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने 26-08-2019 को अपनी ओर से एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका सही नाम प्रीतम सिंह है जबकि राजस्व विभाग में उसका नाम प्रीतम चन्द दर्ज है जोकि प्रीतम सिंह उर्फ प्रीतम चन्द राजस्व विभाग में दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर आरंभिक जांच व छानबीन फील्ड स्टाफ के माध्यम से करवाई गई व ब्यानात अन्य टीकादारान के दर्ज करवाए गए जिसके अनुसार पाया गया कि प्रार्थी को सभी लोग प्रीतम सिंह उर्फ प्रीतम चन्द दोनों नामों से जानते हैं।

अतः आम जनता को बजरिया नोटिस इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रीतम सिंह उर्फ प्रीतम चन्द दर्ज किए जाने बारे कोई आपत्ति एवं एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 17-02-2020 को सुबह 11.00 बजे को अदालत में मुकाम सुजानपुर पेश कर सकता है कोई आपत्ति एवं एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रीतम सिंह पुत्र सूंका राम, गांव पनोह, डाकघर चौरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रीतम सिंह उर्फ प्रीतम चन्द तस्दीक कर दिया जावेगा कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 17-01-2020 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेेणी, सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

केस नं0 : 03/2019

दायर तिथि : 12-07-2019 पृथ्वी राज पुत्र सुन्दर सिंह, निवासी टीका थाथी अलोहियां, डाकघर खैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम दुरूस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने 12-07-2019 को अपनी ओर से एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका सही नाम प्रिथी राज है जबकि राजस्व विभाग में उसका नाम पृथ्वी राज दर्ज है जोकि प्रिथी राज उर्फ पृथ्वी राज राजस्व विभाग में दर्ज किया जावे।10109 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर आरंभिक जांच व छानबीन फील्ड स्टाफ के माध्यम से करवाई गई व ब्यानात अन्य टीकादारान के दर्ज करवाए गए जिसके अनुसार पाया गया कि प्रार्थी को सभी लोग प्रिथी राज उर्फ पृथ्वी राज दोनों नामों से जानते हैं।

अतः आम जनता को बजरिया नोटिस इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रिथी राज उर्फ पृथ्वी राज दर्ज किए जाने बारे कोई आपत्ति एवं एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 17-02-2020 को सुबह 11.00 बजे को अदालत में मुकाम सुजानपुर पेश कर सकता है कोई आपत्ति एवं एतराज प्राप्त न होने की सूरत में पृथ्वी राज पुत्र सुन्दर सिंह, वासी टीका थाथी अलोहियां, डाकघर खैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रिथी राज उर्फ पृथ्वी राज तस्दीक कर दिया जावेगा कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 17-01-2020 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेेणी, सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

केस नं0 : 49/2019

दायर तिथि : 21-09-2019 राज कुमार चन्देल पुत्र प्रशोतम चन्द, वासी टीका वगेहडा वूहला, मौजा वीड वगेहडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम दुरूस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने 21-09-2019 को अपनी ओर से एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका सही नाम राज कुमार चन्देल है जबकि राजस्व विभाग में उसका नाम राज कुमार दर्ज है जोकि राज कुमार चन्देल राजस्व विभाग में दर्ज किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर आरंभिक जांच व छानबीन फील्ड स्टाफ के माध्यम से करवाई गई व ब्यानात अन्य टीकादारान के दर्ज करवाए गए जिसके अनुसार पाया गया कि प्रार्थी को सभी लोग राज कुमार व राज कुमार चन्देल दोनों नामों से जानते हैं।

अतः आम जनता को बजरिया नोटिस इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राज कुमार चन्देल दर्ज किए जाने बारे कोई आपत्ति एवं एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 17-02-2020 को सुबह 11.00 बजे को अदालत में मुकाम सुजानपुर पेश कर सकता है कोई आपत्ति एवं एतराज प्राप्त न होने की सूरत में राज कुमार पुत्र प्रशोतम चन्द, वासी टीका वगेहडा, वूहला, मौजा वीड वगेहडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का नाम राजस्व रिकार्ड में राज कुमार चन्देल तस्दीक कर दिया जावेगा कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा। 10110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 17-01-2020 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेेणी, सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

केस नं0 : 26/2019

दायर तिथि : 27-07-2019 प्रकाश चन्द पुत्र मींहू उर्फ उमदा, वासी टीका खैरी, डाकघर खैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम दुरूस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने 27-07-2019 को अपनी ओर से एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका सही नाम ओम प्रकाश रांगडा है जबकि राजस्व विभाग में उसका नाम प्रकाश चन्द दर्ज है जोकि ओम प्रकाश रांगडा राजस्व विभाग में दर्ज किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर आरंभिक जांच व छानबीन फील्ड स्टाफ के माध्यम से करवाई गई व ब्यानात अन्य टीकादारान के दर्ज करवाए गए जिसके अनुसार पाया गया कि प्रार्थी को सभी लोग प्रकाश चन्द व ओम प्रकाश रांगडा दोनों नामों से जानते हैं।

अतः आम जनता को बजरिया नोटिस इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में ओम प्रकाश रांगडा दर्ज किए जाने बारे कोई आपत्ति एवं एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 17-02-2020 को सुबह 11.00 बजे को अदालत में मुकाम सुजानपुर पेश कर सकता है कोई आपत्ति एवं एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रकाश चन्द पुत्र मींहू उर्फ उमदा, वासी टीका खैरी, डाकघर खैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का नाम राजस्व रिकार्ड में ओम प्रकाश रांगडा तस्दीक कर दिया जावेगा कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 17-01-2020 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेेणी, सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

केस नं0 : 35/2019

दायर तिथि : 24-09-2019 सोम सिंह पुत्र शमशेर सिंह, गांव स्वाहल, डाकघर री, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र010111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम दुरूस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने 17-09-2019 को अपनी ओर से एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका सही नाम सोम सिंह है जबकि राजस्व विभाग में उसका नाम सोम चन्द दर्ज है जोकि सोम सिंह उर्फ सोम चन्द राजस्व विभाग में दर्ज किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर आरंभिक जांच व छानबीन फील्ड स्टाफ के माध्यम से करवाई गई व ब्यानात अन्य टीकादारान के दर्ज करवाए गए जिसके अनुसार पाया गया कि प्रार्थी को सभी लोग सोम सिंह उर्फ सोम चन्द दोनों नामों से जानते हैं।

अतः आम जनता को बजरिया नोटिस इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सोम सिंह उर्फ सोम चन्द दर्ज किए जाने बारे कोई आपत्ति एवं एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 17-02-2020 को सुबह 11.00 बजे को अदालत में मुकाम सुजानपुर पेश कर सकता है कोई आपत्ति एवं एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सोम सिंह पुत्र शमशेर सिंह, गांव स्वाहल, डाकघर री, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का नाम राजस्व रिकार्ड में सोम सिंह उर्फ सोम चन्द तस्दीक कर दिया जावेगा कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 17-01-2020 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेेणी, सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

केस नं0 : 57/2019

दायर तिथि : 15-10-2019 राम दास वर्मा पुत्र साहणू, गांव डेरा, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम दुरूस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने 06-10-2019 को अपनी ओर से एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका सही नाम राम दास वर्मा है जबकि राजस्व विभाग में उसका नाम रामजी दास दर्ज है जोकि राम दास वर्मा उर्फ रामजी दास राजस्व विभाग में दर्ज किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर आरंभिक जांच व छानबीन फील्ड स्टाफ के माध्यम से करवाई गई व ब्यानात अन्य टीकादारान के दर्ज करवाए गए जिसके अनुसार पाया गया कि प्रार्थी को सभी लोग राम दास वर्मा उर्फ रामजी दास दोनों नामों से जानते हैं। 10112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 अतः आम जनता को बजरिया नोटिस इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राम दास वर्मा उर्फ रामजी दास दर्ज किए जाने बारे कोई आपत्ति एवं एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 17-02-2020 को सुबह 11.00 बजे को अदालत में मुकाम सुजानपुर पेश कर सकता है कोई आपत्ति एवं एतराज प्राप्त न होने की सूरत में राम दास वर्मा पुत्र साहणू, गांव डेरा, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का नाम राजस्व रिकार्ड में राम दास वर्मा उर्फ रामजी दास तस्दीक कर दिया जावेगा कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 17-01-2020 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेेणी, सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

--------

In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Naresh Kumar s/o Shri Jaisi Ram, r/o Village Thana, P. O. Thana Bajuri, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).

2. Promila Kumari d/o Sh. Jeetu Ram, r/o Village Deot, P.O. Tal, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) at present C/o Sh. Dev Raj s/o Sh. Suhru Ram, r/o Village Deot, P.O. Tal, Tehsil ..Applicants. & District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice for registration of marriage.

Sh. Naresh Kumar and Smt. Promila Kumari have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 14-01-2020 at Mata Mandir at Kalanjri, District Hamirpur according to Hindu Rites and Customs. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 03-03-2020. In case no objection is received by 03-03-2020 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 21-01-2020.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-S.D.M.,

Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

10113 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941

In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Jasbir Singh s/o Shri Ajit Singh, r/o Village Bhag Chowki, P. O. Kuthera, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Chanchal Nidhi d/o Ranjay Kumar, r/o Village Gomia, P.O. Gathara, near Gyatari, .. Applicants. Mandir, District Bokaro, Jharkhand

Versus

General Public

Subject.— Notice of intended Marriage.

Sh. Jasbir Singh and Miss Chanchal Nidhi have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnized their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 27-02-2020. In case no objection is received by 27-02-2020 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly

Issued under my hand and seal of the court on 17-01-2020.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

______________________________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी स्व0 श्री विशन दास, गांव गनोह ब्राहमणा, डाकघर बणी, तहसील बड़सर, . . वादी। जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.-- नाम व जन्म तिथि दुरुस्ती बारे।

प्रार्थना-पत्र श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी स्व0 श्री विशन दास, गांव गनोह ब्राहमणा, डाकघर बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने बराए नाम व जन्म तिथि दुरुस्ती बारे राजपत्र हिमाचल प्रदेश के माध्यम से प्रकाशन हेतु दायर किया है कि आवेदिका बसन्ती देवी का आवेदन है कि उसका वास्तविक नाम बसन्ती देवी व जन्म दिनांक 01-07-1940 है। परन्तु उसके पुत्र श्री मदन लाल के सर्विस रिकार्ड में उसका नाम बन्ती देवी व जन्म तिथि 10-08-1940 गलत दर्ज है। प्रार्थिन श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी 10114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 स्व0 श्री विशन दास ने प्रमाण-पत्र के तौर पर ग्राम पंचायत धबडियाणा द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व पैन कार्ड की छायाप्रतियां प्रस्तुत की हैं प्रार्थिन का आवेदन है कि उक्त प्रकरण का प्रकाशन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से करवाया जावे।

अतः आम जनता व इलाकावासियों को इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी को भी बसन्ती देवी पत्नी स्व0 श्री विशन दास के नाम व जन्म तिथि शुद्धीकरण बारे कोई एतराज/उजर हो तो वह दिनांक 18-02-2020 से पूर्व तहसील कार्यालय बड़सर में असालतन व वकालतन दायर कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक के उपरान्त कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा। यदि उक्त वर्णित दिनांक तक आम जनता की तरफ से कोई एतराज पेश नहीं होना न पाया गया तो यह माना जाएगा कि आम जनता को श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी स्व0 श्री विशन दास, गांव गनोह ब्राहमणा, डाकघर बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई आपत्ति न है। उसके उपरान्त नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रार्थिन उक्त दिनांक के उपरान्त सम्बन्धित विभाग/कार्यालय में अपने नाम व जन्म तिथि दुरुस्ती/शुद्धीकरण बारे आवेदन दायर कर सकता है। यह इश्तहार/नोटिस आज दिनांक 18-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

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In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Ankush s/o Deep Chand, r/o Village Jadyar, P. O. Kangoo Ka Gahra, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) at present c/o Sandeep Verma, Ward No. 7, House No. 150, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Anchal Indoria d/o Sh. Raj Kumar, r/o V.P.O. Bagwar, Tehsil Bhoranj, District .. Applicants. Hamirpur (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Notice of intended Marriage.

Sh. Ankush and Miss. Anchal Indoria have filed an application u /s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnized their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 24-02-2020. In case no objection is received by 24-02-2020 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly10115 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 Issued under my hand and seal of the court on 15-01-2020. Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-S.D.M.

Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

_______________________________

In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Vishal Thakur s/o Sh. Rajesh Kumar, r/o Village Ubak, P. O. Kuthera, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Amandeep Kaur d/o Avtar Singh, r/o House No. 264/1, Gali No. 11, Shanti Nagar .. Applicants. Mani Majra, Chandigarh (UT)-160101

Versus

General Public

Subject.—Notice of intended Marriage.

Sh. Vishal Thakur and Miss Amandeep Kaur have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnized their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 24-02-2020. In case no objection is received by 24-02-2020 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly

Issued under my hand and seal of the court on 15-01-2020.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-S.D.M.

Sub Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

_______________________________

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Sh. Pradeep Singh age 33 years s/o Sh. Prem Singh, r/o Village Kathulag (Chakdad), P.O. Salouni, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Anisha age 32 years d/o Sh. Varinder Singh, r/o Village Bag Balotian (Tharu), . . प्रार्थी। P.O. & Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। 10116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व (श्री प्रदीप कुमार सपुत्र श्री प्रेम सिंह व अनीशा पुत्री श्री वरिन्द्र सिंह) के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 15-02-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दिलो राम भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 55/2019 तारीख दायरा : 30-12-2019 तारीख पेशी : 19-02-2020 श्री रंजू जग्गी पुत्र फतेह सिंह, निवासी महाल झरेट जगियां मौजा झरेट, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम रंजू जग्गी पुत्र फतेह सिंह है जबकि महाल झरेट जगियां, मौजा झरेट, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में रंझू पुत्र फतेह सिंह दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः महाल झरेट जगियां मौजा झरेट, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-02-2020 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा उक्त नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।10117 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 ब अदालत श्री दिलो राम भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 03/2020 तारीख दायराः 13-01-2020 तारीख पेशी : 19-02-2020 श्री राजीव कुमार पुत्र केसर सिंह, निवासी महाल लाहड़ छलैना, मौजा जौणा, तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पिता का सही नाम केसर सिंह पुत्र रोशन है जबकि महाल लाहड़ छलैना, मौजा जौणा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में केसो पुत्र रोशन दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः महाल लाहड़ छलैना, मौजा जौणा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-02-2020 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा उक्त नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दिलो राम भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 58/2019 तारीख दायराः 30-12-2019 तारीख पेशी : 19-02-2020 श्री सुनील कुमार पुत्र हीरा लाल, निवासी महाल पीरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत 10118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पिता का सही नाम हीरा लाल पुत्र पंछी है जबकि महाल पीरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में हीरा सिंह पुत्र पंछी दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः महाल पीरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-02-2020 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा उक्त नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-01-2020 को मेेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दिलो राम भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 57/2019 तारीख दायराः 30-12-2019 तारीख पेशी : 19-02-2020 श्री प्रदीप सिंह पुत्र प्रकाश, निवासी महाल चम्वी, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती भू-राजस्व अधिनियम एक्ट, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम प्रदीप सिंह पुत्र प्रकाश है जबकि महाल चम्वी, मौजा रझूं तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में प्रदीप कुमार पुत्र प्रकाश दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः महाल चम्वी, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-02-2020 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा उक्त नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।10119 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 ब अदालत श्री दिलो राम भारद्वाज, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 18/2019 तारीख दायरा : 09-12-2019 तारीख पेशी : 19-02-2020 शीर्षक.--श्री करतार सिंह पुत्र विधि सिंह, निवासी खतीण, डाकघर झरेट, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा,

. . प्रार्थी। हि0 प्र0

बनाम

1. आम जनता 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण . .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसकी माता कृष्णी देवी की मृत्यु ग्राम पंचायत व डाकघर झरेट, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दिनांक 12-07-1987 को हुई है मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत झरेट के अभिलेख में दर्ज न है जिसे वह ग्राम पंचायत झरेट के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-02-2020 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक की माता कृष्णी देवी की मृत्य तिथि दिनांक 12-07-1987 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दिलो राम भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 56/2019 तारीख दायराः 30-12-2019 तारीख पेशी : 19-02-2020 श्री कुशल चन्द पुत्र जगर नाथ, निवासी महाल चौम्वू, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत 10120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसकी बहन का सही नाम लच्छां देवी पुत्र ठाकर है जबकि महाल टपेहड़, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में पदमा पुत्री ठाकर दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः महाल टपेहड़, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में उसकी बहन का नाम दुरुस्त किया जाये। अतः इस बारे सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-02-2020 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी की बहन के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री विकास जम्बाल (हि0प्र0से0), विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. राकेश कुमार आयु 27 वर्ष पुत्र सुदर्शन कुमार, निवासी गांव जमुला, डाकघर रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा।

2. स्वीटी रानी आयु 26 वर्ष पुत्री बुधी सिंह, निवासी गांव वग्गी, डाकघर रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा

. . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 07-02-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 04-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती Santosh Kumari d/o Sh. Mangat Ram, r/o Village, Malehar, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम10121 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 आम जनता नगर पंचायत/ग्राम पंचायत कुदैल प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्रीमती Santosh Kumari d/o Sh. Mangat Ram, r/o Village, Malehar, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके भाई Avinish Katoch की मृत्यु दिनांक 09-09-1992 को महाल मलेहड़ में हुई थी, जोकि पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-02-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 20-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Inder Dass s/o Sh. Makholi Ram, r/o Village Bag, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता नगर पंचायत/ग्राम पंचायत संसाल

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्री Inder Dass s/o Sh. Makholi Ram, r/o Village Bag, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी मां Danti Devi की मृत्यु दिनांक 01-04-1999 को महाल बाग में हुई थी, जोकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 20-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।10122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती Simri Devi w/o Sh. Hoshiyar Singh, r/o Village Duhak, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता नगर पंचायत/ग्राम पंचायत चौबीन

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्रीमती Simri Devi w/o Sh. Hoshiyar Singh, r/o Village Duhak, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी मां Geeta Devi की मृत्यु दिनांक 25-05-2008 को महाल डूहक में हुई थी, जोकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 20-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायरा तारीख पेशी 27/NT/19 नाम दरूस्ती 14-11-2019 20-02-2020 सुरेश कुमार बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र खुशी राम, वासी महाल शान्तला, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल शान्तला में सुरेश चन्द पुत्र खुशी राम दर्ज है जबकि उसका सही नाम सुरेश कुमार पुत्र खुशी राम है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके सुरेश कुमार पुत्र खुशी राम किया जाए। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत शान्तला का प्रमाण-पत्र शपथ-पत्र प्रार्थी, पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2013-14 स्थित महाल शान्तला, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, मिसल साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 20-02-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।10123 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 आज दिनांक 17-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री गोविन्द चन्द पुत्र श्री कुलदीप चन्द, निवासी महाल गुरनवाड, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म पंजीकरण करवाने बारे।

श्री गोविन्द चन्द पुत्र श्री कुलदीप चन्द, निवासी महाल गुरनवाड, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस आशय से न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 17-08-1995 को गांव गुरनवाड में हुआ था परन्तु प्रार्थी के अभिभावक उसका जन्म पंजीकरण निर्धारित अवधि के अन्दर ग्राम पंचायत गुरनवाड में अज्ञानता के कारण दर्ज न करवा सके। अब प्रार्थी ने अपना जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र प्रकाशन द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-02-2020 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में गोदी नामा के आधार पर पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 17-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री काका राम पुत्र श्री राणू राम, वासी महाल बठरा, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . .प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम कागजात माल महाल बठरा, तहसील डाडा सीबा। 10124 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 श्री काका राम पुत्र श्री राणू राम, वासी महाल बठरा, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम आधार कार्ड व स्कूल रिकार्ड में काका राम दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल बठरा में उसका नाम काका दर्ज है जो सही न है प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-02-2020 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में नाम दुरुस्त करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 17-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडासीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Nagrota Bagwan,

District Kangra, H.P.

1. Sh. Naveen Kumar s/o Shri Desh Raj, r/o VPO Pathiar, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra. H.P.

2. Reshma Devi d/o Shri Joginder Singh, r/o Village & P.O. Deol, Tehsil Bharmour, Distt. Chamba, H.P.

Versus

General Public

Subject:—Notice for Registration of Marriage.

Applicants Sh. Naveen Kumar s/o Shri Desh Raj, r/o VPO Pathiar, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra. H.P. and Reshma Devi d/o Shri Joginder Singh, r/o Village & P.O. Deol, Tehsil Bharmour, Distt. Chamba, H.P. have filed an application under section 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit in the court of the undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 14-08-2013 at Mahant Nand Gir Mansa Mandir Chamunda, Tehsil Dharamshala as per Hindu Rites and Customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person, who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 19-02-2020. The objection received after 19-02-2020 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 17-01-2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra, H.P.

10125 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Nagrota Bagwan,

District Kangra, H.P.

1. Sh. Gokul Kumar s/o Sh. Mast Ram, r/o VPO Luhna, Tehsil Baroh, District Kangra.

H.P.

2. Jyoti d/o Shri Raj Mahesh, r/o Amanullapur Barour, Amaapur, Budaun, Baror, Uttar Pradesh.

Versus

General Public

Subject:—Notice for Registration of Marriage.

Applicants Sh. Gokul Kumar s/o Sh. Mast Ram, r/o VPO Luhna, Tehsil Baroh, District Kangra. H.P. and Jyoti d/o Shri Raj Mahesh, r/o Amanullapur Barour, Amaapur, Budaun, Baror, Uttar Pradesh has filed an application under section 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit in the court of the undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 15-04-2019 at Dharmarth Shri Sheetla Mandir Ranibagh, District Nainital (Uttrakhand) as per Hindu Rites and Customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person, who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 19-02-2020. The objection received after 19-02-2020 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 17-01-2020 under my hand and seal of the court.

Sd/- Seal. Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra, H.P.

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समक्ष श्री रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता (प्रथम वर्ग), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 10/2019

तारीख पेशी : 19-02-2020 उनवान मुकद्दमा : तकसीम

श्री तुलसी राम बनाम रूप सिंह आदि। सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वादी श्री तुलसी राम पुत्र श्री रूप सिंह बनाम रूप सिंह आदि, ग्राम क्यारटा पिपलटी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने भूमि खाता खतौनी नं0 16/21-42, कित्ता 178, रकबा तादादी 1253-16-00 बीघा स्थित मौजा हयून नाड, तहसील ददाहू के तकसीम विभाजन हेतु हि0प्र0 भू राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत आवेदन किया है। इस मुकद्दमा में शामिल प्रतिवादीगण नं0 01. श्री रूप सिंह पुत्र झौडा, 4. बलवीर सिंह पुत्र लायक राम, 9. श्री गोविन्द पुत्र लायक राम, 12. श्रीमती कान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री लायक राम, 14. नैन सिंह पुत्र मोती 10126 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 राम, 15. जीत सिंह पुत्र मोती राम, 33. श्रीमती बिशौ पत्नी स्व0 श्री सौभा, 34. नैन सिंह पुत्र रामभज, 36. श्री गंगा राम पुत्र रामभज्ज, 37. श्री दौलत राम पुत्र धर्म सिंह, 38. श्रीमती शीला देवी पुत्री धर्म सिंह, 39. श्रीमती सुमती देवी पुत्री धर्म सिंह, 40. श्रीमती सुरतौ देवी पत्नी स्व0 धर्म सिंह, 45. श्री लायक राम पुत्र तुलिया, 46. श्रीमती शान्ति पुत्री तुलिया पत्नी मित्र सिंह, 47. श्रीमती हिरो पुत्री शंकरु, 48. श्रीमती झीरकुली पुत्री शंकरु, 49. दया राम पुत्र श्रीमती शावणी, 50, 51, 52, 53, 54 श्री मोहनू, सुरतू पुत्र व श्रीमती रुकमी, श्रीमती सुरतो पुत्रियां, 56. गोडू पुत्र श्रीमती मैना, 57. धन्ना पुत्र ध्याण सिंह, 58. सुरतू पुत्र श्रीमती शान्ति, 59-70, तुला राम, रामानन्द, जगत राम, सोहन सिंह, सुरेश, नरेश, जोगिन्द्र, श्रीमती नरायणी, तारा देवी, रक्षा देवी, सन्तोष देवी, सीमा देवी पुत्र व पुत्रियां श्री सुन्दरु, 71, 72. श्रीमती बसन्ती, सुम्मा देवी पत्नी स्व0 श्री सुन्दरु, 73. नीता राम पुत्र मित्र सिंह, 75. बाबू राम पुत्र मित्र सिंह, 78. श्रीमती कमला देवी पुत्री मित्र सिंह, 80. श्रीमती महन्दी देवी पत्नी स्व0 श्री मित्र सिंह, 81, 82. श्रीमती भागो देवी, मुन्नी देवी पुत्री सत्या देवी, 83-86. श्रीमती मुन्नी, रेहनो, दुर्गी देवी, बिशनी पुत्री नक्टा, 89, 90. श्री रिखी राम, धनी राम पुत्र जालम सिंह, 91, 92. श्रीमती देवी, शान्ति पुत्री मेहन्दी, 93, 94. श्री निता राम, श्रीमती फिशकू पुत्र व पुत्रियां श्रीमती सिड्‌डी, 95. श्रीमती शावणी पुत्री हिरो, 96. श्री सुरत राम पुत्र जालम सिंह, 97., 98., 100. श्री मन्शा राम, तुला राम, रमेश पुत्र सुरत सिंह, 101, 102. बिशना, काशिया पुत्र झटको, 103.-105. सुन्दरु, दुर्गी, तुंगलो पुत्र नक्टू, 107. श्री सन्त राम पुत्र पशलू, 108-111. श्री जीतू, मैना, सुनपा, झिरकुली पुत्र, पुत्रियां पत्नी स्व0 श्री चुहिया, 116. श्री जगदीश पुत्र हिरा, 121-122. श्रीमती इन्द्रा, सुमित्रा पुत्री मीन सिंह, 123, 125, 126, 127. चेत राम, रामदत, सत्या देवी, सुरतो पुत्र शंकरु, 129, 132. श्री तोता राम, श्रीमती सुमित्रा, नारदा, लक्ष्मी पुत्र व पुत्रियां नाईया, 133. अमर सिंह पुत्र खिगरू, 135-137. श्रीमती सज्जनो, मौटी, मस्तो पुत्रियां खिगरु, 138. श्री कंठी राम पुत्र मोहर सिंह, 139-140 पृथ्वी सिंह, बाबू राम पुत्र शिव राम, 143-144-146-147. सुरेन्द्र, परमानन्द, बलबीर सिंह, राजू पुत्र लायक राम, 148-149. श्रीमती झुण्डी, गणेशो पुत्री कालिया का सही पता उपलब्ध न होने के कारण उनको समन की तामिल सरल प्रकार से न हो पा रही है। उपरोक्त फरीकदोयम को कई बार समन जारी किए गए मगर इन पर साधारण तरीके से समन की तामिल न हो पा रही है। प्रार्थी का कहना है कि उसे उनका पता न मिल रहा है। इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि इन पर साधारण तरीके से समन की तामिल नहीं हो सकती है।

लिहाजा इस इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण नं0 01. श्री रूप सिंह पुत्र झौडा, 4. बलवीर सिंह पुत्र लायकराम, 9. श्री गोविन्द पुत्र लायक राम, 12. श्रीमती कान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री लायक राम, 14. नैन सिंह पुत्र मोती राम, 15. जीत सिंह पुत्र मोती राम, 33. श्रीमती बिशौ पत्नी स्व0 श्री सौभा, 34. नैन सिंह पुत्र रामभज, 36. श्री गंगा राम पुत्र रामभज, 37. श्री दौलत राम पुत्र धर्म सिंह, 38. श्रीमती शीला देवी पुत्री धर्म सिंह, 39. श्रीमती सुमती देवी पुत्री धर्म सिंह, 40. श्रीमती सुरतौ देवी पत्नी स्व0 धर्म सिंह, 45. श्री लायक राम पुत्र तुलिया, 46. श्रीमती शान्ति पुत्री तुलिया पत्नी मित्र सिंह, 47. श्रीमती हिरो पुत्री शंकरु, 48. श्रीमती झीरकुली पुत्री शंकरु, 49. दया राम पुत्र श्रीमती शावणी, 50, 51, 52, 53, 54 श्री मोहनू, सुरतू पुत्र व श्रीमती रुकमी, श्रीमती सुरतो पुत्रियां, 56. गोडू पुत्र श्रीमती मैना, 57. धन्ना पुत्र ध्याण सिंह, 58. सुरतू पुत्र श्रीमती शान्ति, 59-70, तुला राम, रामानन्द, जगत राम, सोहन सिंह, सुरेश, नरेश, जोगिन्द्र, श्रीमती नरायणी, तारा देवी, रक्षा देवी, सन्तोष देवी, सीमा देवी पुत्र व पुत्रियां श्री सुन्दरु, 71, 72. श्रीमती बसन्ती, सुम्मा देवी पत्नी स्व0 श्री सुन्दरु, 73. नीता राम पुत्र मित्र सिंह, 75. बाबू राम पुत्र मित्र सिंह, 78. श्रीमती कमला देवी पुत्री मित्र सिंह, 80. श्रीमती महन्दी देवी पत्नी स्व0 श्री मित्र सिंह, 81, 82. श्रीमती भागो देवी, मुन्नी देवी पुत्री सत्या देवी, 83-86. श्रीमती मुन्नी, रेहनो, दुर्गी देवी, बिशनी पुत्री नक्टा, 89-90. श्री रिखी राम, धनी राम पुत्र जालम सिंह, 91, 92. श्रीमती देवी, शान्ति पुत्री मेहन्दी, 93-94. श्री निता राम, श्रीमती फिशकू पुत्र व पुत्रियां सिड्‌डी, 95. श्रीमती शावणी पुत्री हिरो, 96. श्री सुरत राम पुत्र जालम सिंह, 97-98. 100. श्री मन्शा राम, तुला राम, रमेश पुत्र सुरत सिंह, 101-102. बिशना, काशिया पुत्र झटको, 103.-105. सुन्दरु, दुर्गी, तुंगलो पुत्र नक्टू, 107. श्री सन्त राम पुत्र पशलू, 108-111. श्री जीतू, मैना, सुनपा, झिरकुली पुत्र, पुत्रियां पत्नी स्व0 श्री चुहिया, 116. श्री जगदीश पुत्र हिरा, 121-122. श्रीमती इन्द्रा, सुमित्रा पुत्री मीन सिंह, 123, 125, 126, 127. चेत राम, रामदत, सत्या देवी, पुत्र व पुत्रियां शंकरु, सुरतो देवी पत्नी स्व0 श्री शंकरु, 129-132. श्री तोता राम, श्रीमती सुमित्रा, नारदा, लक्ष्मी पुत्र व पुत्रियां नाईया, 133. अमर सिंह पुत्र खिगरू, 135-137. श्रीमती सज्जनो, मौटी, मस्तो पुत्रियां खिगरु, 138. श्री कठीं राम पुत्र मोहर सिंह, 139-140 पृथ्वी सिंह, बाबू राम पुत्र शिव राम, 143-144-146-147. सुरेन्द्र, परमानन्द, बलबीर सिंह, राजू पुत्र लायक राम, 148-149. श्रीमती झुण्डी, गणेशो पुत्री कालिया को सूचित किया जाता है कि उन्हें मि0 नं0 10/2019 की तकसीम करवाने बारे कोई उजर व एतराज है तो वे असालतन या वकालतन आगामी निर्धारित तारीख पेशी 19-02-2020 को व इससे पूर्व इस10127 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 अदालत हजा में हाजिर होकर अपना पक्ष रखें। इसके अतिरिक्त मिसल नं0 10/2019 में अन्य किसी को उजर व एतराज है तो वह दिनांक 19-02-2020 को व इससे पूर्व इस अदालत हजा में हाजिर होकर अपना पक्ष रखें हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी तथा इस प्रकरण में आगामी कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

आज दिनांक 20-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

रमन ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।10128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 01 February 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-02-01.237_gazette_2020-01_02_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-02-01.237_gazette_2020-01_02_2020.