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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 241, 06 February 2020

Published 06 February 2020

Gazette no.
241
Gazetteid
241/GAZETTE/2020-06/02/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-02-06.241_gazette_2020-06_02_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

SAINIK WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 16th November, 2019

No. SWD (B)1-4/2006-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to create and fill up following 7 post(s) for State War Memorial and War Museum Dharamshala in the pay scale mentioned below against each posts on Contract Basis and Daily Wage Basis in Sainik Welfare Department, H . P. :—

241-राजपत्र/2020-06-02-2020 (10203)10204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941

Sl. No. Name of Post Number of Post(s) Pay Structure
1. Assistant Curator 01 ` 10300—34800+4400 G. P. (on contract basis)
2. Receptionist 01 ` 5910—20200+1900 G. P. (on contract basis)
3. Senior Assistant 01 ` 10300—34800+4400 G. P.
4. Junior Office Assistant (IT) 01 ` 5910—20200+1950 G. P. (on contract basis)
5. Gardener 01 (on Daily Wage Basis)
6. Gallery Attendant 02 (on Daily Wage Basis)

(In addition, the work of Sweepers be outsourced without creation of any post of Sweeper).

This issues with the prior concurrence of Finance Department obtained vide their U. O. No. 54037137-Fin-F/2017, dated 9-8-2017 & Dy. No. 54460819-Fin((PR)-B(7)-47/2010, dated 5-11-2018 respectively.

By order,

Sd/- Secretary (SWD).

_________

सैनिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिनांक, 26 नवम्बर, 2019

संख्या एस0 डब्ल्यू0 डी0 (ए0)4-3/2007.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या एस0 डब्ल्यू0 डी0 (ए0) 4-3/2007, दिनांक 24-4-2017 के क्रम को जारी रखते हुये राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिकों तथा सैनिक विधवाओं व आश्रितों को पुनःस्थापना एवं पुनः निर्माण विशेष निधि से दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में बढ़ौतरी निम्न मापदंडों के अनुसार 1-12-2019 से लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0 आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मापदंड राशि
1. भूतपूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाएं जिन्हें किसी भी प्रकार की पैन्शन नहीं मिलती और केवल बुढ़ापा पैन्शन से ही जीवन बसर करना पड़ता है। ` 20,000/-
2, ऐसे भूतपूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाएं जो कि गम्भीर रोग से पीड़ित हों को चिकित्सा व्यय हेतु आर्थिक सहायता। ` 40,000/-
3. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित अनाथ बच्चों के पैन्शन स्वीकृति तक भरन पोषण के लिए वित्तीय सहायता (एकमुश्त)। ` 20,000/-

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (दिवेश कुमार), सचिव (सैनिक कल्याण)।10205 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 24 जनवरी 2020

संख्याः स्वास्थ्य-ए-ए(3)-10/2010.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः स्वास्थ्य-ए-ए(3)-10/2010, तारीख 07-07-2011 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रयोगशाला सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रयोगशाला सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन), नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश मेेंे प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध 'क' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रयोगशाला सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 के उपाबन्ध 'क' में,-

(क) स्तम्भ संख्या 5 के उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाए अर्थात्‌ः-

'अचयन ।'

(ख) स्तम्भ संख्या 7(क) के सामने उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- (i) ''मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से विज्ञान (भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान) विषयों के साथ 102 ।''

(ii) अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा/होगी, यदि उसने हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से दसवीं और 102 की परीक्षा उत्तीर्ण की होः

परन्तु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों को लागू नहीं होगी।

(ग) स्तम्भ संख्या 8 के सामने उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- शैक्षिक अर्हताएं.--जैसी उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 में विहित है।''

आयु.--लागू नहीं।

(घ) स्तम्भ संख्या 10 के सामने उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''(प) नब्वे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा; और

(ii) दस प्रतिशत वर्ग-IV कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा जो प्रयोगशाला सहायक के पद हेतु यथा विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हों; ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।10206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 (ङ) स्तम्भ संख्या 11 के सामने उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''वर्ग-IV कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा जो स्तम्भ संख्या 7(क)(i) के सामने सीधी भर्ती हेतु विहित अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता रखते हों और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

प्रयोगशाला सहायक के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित 10 बिंदु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः-

रोस्टर बिन्दु संख्या प्रवर्ग
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां और नौवां सीधी भर्ती द्वारा
दसवां प्रोन्नति द्वारा

टिप्पण.--रोस्टर प्रत्येक दसवें बिन्दु के पश्चात्‌ तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता है तत्पश्चात्‌ रिक्ति उसी प्रवर्ग से भरी जाएगी जिससे पद रिक्त हुआ है।

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानांतरण के सिवाय उपरोक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो । तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I.-उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम और दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण-II.-उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल

3. रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापट10207 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र

7. जिला किन्नौर

8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमराउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील के कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, टै्रला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

स्पष्टीकरण-III.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान। (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमो में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः--अन्तिम परन्तुक के अन्र्तगत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन10208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसिज) रुल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज़ इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्निकल सर्विसिज) रुल्ज, 1985 केे नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लााभ दिए गए हों। (ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

(ङ) स्तम्भ संख्या 12 के सामने उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।''

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य)।

___________

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Health-A(3)-10/2010, dated 24th

January, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th January, 2020

No. Health-A-A(3)-10/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Health & Family Welfare, Laboratory Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification No. Health-A-A(3)-10/2010, dated 07-07-2011, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Health & Family Welfare, Laboratory Assistant, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (2nd Amendment) Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazzette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A to the Himachal Pradesh, Department of Health & Family Welfare Laboratory Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2011 :—

10209 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 (a) For the provision against column No. 5, the following shall be substituted,

namely:—

"Non Selection".

(b) For the provision against column No. 7(a), the following shall be substituted, namely:—

(i) "10+2 with Science (Physics, Chemistry, Biology) from a recognized Board of School Education/ University."

(ii) A candidate shall be eligible for appointment if he/she has passed Matriculation and 10+2 examination from any school/ Institution situated within Himachal Pradesh;

Provided that this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.

(c) For the provision against column No. 8, the following shall be substituted, namely:—

"Age.—Not applicable

Educational Qualification.—As prescribed against Column No. 7 above." (d) For the provision against column No.10, the following shall be substituted, namely :—

(i) 90% by direct recruitment on a regular basis or recruitment on contract basis, as the case may be; and

(ii) 10% by promotion from Class-IV employees who possess the minimum educational qualification as prescribed for the post of Laboratory Assistant failing which by direct recruitment.

(e) For the provision against column No. 11 the following shall be substituted, namely:—

By promotion from amongst the Class-IV employees who possess the requisite educational qualification prescribed for direct recruitment against Column No. 7(a)(i) with five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

For filling up the posts of Laboratory Assistant, the following 10 points roster shall be followed :—

Roster Point No. Category
1st , 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th & 9th Direct Recruitment
10th Promotee

10210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 Note.—The roster will be rotated after every 10th point till the representation to all categories is achieved by the given percentage thereafter the vacancy shall be filled up from the category which vacates the post.

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas.

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation, except posting / transfer in remote / rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion.

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural area shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/ convenience.

Explanation II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal / Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub- Division

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District

7. District Kinnaur

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chuini, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division / Tehsil headquarter.

(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.

10211 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 (iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the

employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him / her in the respective category / post / cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happended to be Ex- servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provision of rule-3 of the Demobilized Armed forces Personnel (Reservation of Vacancies in the Himachal State Non-technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

(f) For the provision against column No. 12, the following shall be substituted, namely:—

"As may be constituted by the Government from time to time."

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Health).

10212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st January, 2020

No. HFW-B(B)1-10/2018-VOL-I.—In partial modification of this Department's notification No. HFW-B(B)1-10/2018 dated 22-06-2019, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order that the following clauses of the 'Resident Doctor Policy' shall be read henceforth as under:

7. Senior Residents/Tutor-Specialist:

7.1 Essential Qualification(s)/Eligibility:

For Clinical Subjects:

Post Graduate (MD/MS/MDS) or DNB in the concerned specialty from a University/ Institution recognized/permitted by the MCI/DCI; failing which the PG Diploma in the concerned specialty recognized/permitted by the MCI/DCI.

For non-clinical subjects:

Recognized MD/MS/DNB in the concerned specialty or qualifications as prescribed in the concerned specialty by the existing Himachal Pradesh Medical Education Service Rules:

Provided that the percentage of Tutor-Specialists in non clinical subjects from non- medical backgrounds shall not exceed the limit prescribed as per the norms fixed by Medical Council of India;

Further provided that GDOs/Direct Candidates who have furnished bond to serve the State after Post Graduation in lieu of sponsorship/stipend shall be required to serve a period of minimum one year in field posting or any such period which may be prescribed by the PG/SS policy as notified from time to time before being eligible for Senior Residency in the State.

7.3.5 GDOs/Direct Candidates who have furnished bond to serve the State after Post Graduation in lieu of sponsorship shall be required to serve a period of minimum one year in field posting before being eligible for Senior Residency in the State and for this purpose the date of submission of application by the candidate shall be taken as the cut-off date. However, this condition shall not be applicable to the direct candidates who have not availed sponsorship of the State while doing Post Graduation and who are not bound by conditions of any bond.

7.3.6 The condition of mandatory one year of field posting shall be equally applicable to all the specialties. Candidates of non-clinical specialties like Microbiology, Pathology etc. shall be posted at field institutions. Candidates of specialties like Anatomy, Physiology, Nuclear Medicine, Pharmacology and Radiotherapy in respect of which there is no sufficient work in field institutions, shall be posted as Medical Officer in Medical Colleges as per the availability of non-teaching post. Such candidates posted on non-teaching post shall not be clubbed with Senior10213 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 Residents for the purpose of roster etc. and it shall be ensured by the Principals that no teaching responsibility is assigned to them. Such candidates shall also not be eligible for the grant of teaching experience. For the purpose of field posting under this policy, the post of Casualty Medical Officers in Medical Colleges shall not be included as field posting.

__________

ANNEXURE-2 Distribution of marks for Senior Resident/Tutor-Specialist in terms of period of service of State:

(b) 2 marks will be awarded for each completed year of service in non-teaching institutions/ field postings including the mandatory period prescribed for eligibility. The incentive marks, beyond the mandatory field posting, shall be awarded as pro- rata basis. However, it is clarified that the pro-rata shall be admissible only after attaining the eligibility to the post of Senior Resident/ Tutor-Specialist for all purposes including the mandatory period of field posting.

(c) For the purpose of calculating the completed years of service, the cut-off date shall be taken as the date of submission of application.

By order,

R.D. DHIMAN, Addl. Chief Secy. (Health).

__________

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसचना

शिमला-2, 30 जनवरी, 2020

संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)1-37/2018-सिरमौर.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नेरी कोटड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में पम्प हाऊस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतदद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भूमि अर्जन कलेक्टर/समाहर्ता हिमाचल प्रदेश (लो0नि0वि0 विन्टर फिल्ड शिमला-3) के कार्यालय में किया जा सकता है।10214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 विस्तृृृृृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बीघेे/बिस्वे में
सिरमौर नाहन न ेरी कोटड़ी 320/165 00-16-00

आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

---------

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जनवरी, 2020

संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)1-7/2019-कुल्लू.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बदाह, फाटी बल्ह, तहसील व जिला कुल्लू में सीवरेेज लाईन बिछाने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मध्य क्षेत्र मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतदद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बीघे/बिस्वे में
क ुल्लू क ुल्लू बदाह फाटी बल्ह 1636/1 00-01-02
1635/1 00-02-15
2259/1622/1 00-01-00
1623/1 00-05-00
1627/1 00-02-09
2081/1628/1 00-00-19
2082/1628/1 00-01-10
1680/1 00-02-14
1682/1 00-02-00
1692/1 00-05-14
कित्ता . .10 01-05-03

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।10215 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं. 73/2019-राज्य कर

शिमला-2, 05 फरवरी, 2020

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-25/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 10) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 44/2019-राज्य कर तारीख 01 नवम्बर, 2019 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2019 के तहत तारीख 04 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्‌ :-

उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"परन्तु यह कि नवम्बर, 2019 मास के लिए, उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 23 दिसम्बर, 2019 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।"। 2. यह अधिसूचना 20 दिसम्बर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, संजय कुंड,ू प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-प्रधान अधिसूचना सं0 44/2019-राज्य कर तारीख 01 नवम्बर, 2019 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2019 के तहत तारीख 04 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित की गई थी।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-25/2019 dated 05 /02

/2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 73/2019-State Tax

Shimla-2, the 5th February, 2020

No. EXN-F(10)-25/2019.—In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017(10 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendment in notification of the Government of Himachal Pradesh, No.44/2019-State Tax, dated the 1st November, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-22/2019 dated the 04th November, 2019, namely:—

In the said notification, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the return in FORM GSTR-3B of the said rules for the month of November, 2019 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 23rd December, 2019." 10216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th Day of December, 2019.

By order, SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal notification No. 44/2019-State Tax, dated the 01st November was published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-22/2019 dated 04th November, 2019.

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री चमनो पुत्र स्व0 श्री चतरो, गांव घुरडार, डाकघर सिढकुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढकुंड, विकास खण्ड चम्बा . . प्रतिवादी। विषय.--मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदया चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 94 दिनांक 06-01-2020 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2109/274, दिनांक 04-01-2020, (2) शपथ पत्र, (3) प्रमाण-पत्र प्रधान ग्राम पंचायत सिढकुंड, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) Non Availbility Certificate, जिसमें आवेदक श्री चमनो पुत्र स्व0 श्री चतरो, गांव घुरडार, डाकघर सिढकुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की माता जी श्रीमती अमरो पत्नी स्व0 श्री चतरो, गांव घुरडार, ग्राम पंचायत सिढकुंड की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक की माता जी श्रीमती अमरो पत्नी स्व0 श्री चतरो, गांव घुरडार, ग्राम पंचायत सिढकुंड की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 04-01-2020 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती अमरो पत्नी स्व0 श्री चतरो, गांव घुरडार, ग्राम पंचायत सिढकुंड, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 02-05-1986 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक की माता श्रीमती अमरो पत्नी स्व0 श्री चतरो, गांव घुरडार, ग्राम पंचायत सिढकुंड की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 23-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।10217 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 05/IX-A/19 तारीख दायर दावा : 05-10-19 अग्रिम तारीख पेशी : 29-02-2020 1. श्री रवि कुमार सुपुत्र श्री हरनाम सिंह, निवासी रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश

बनाम

1. श्री सरनो सुपुत्र श्री प्रभो, निवासी रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 2. श्री रणजीत सिंह सुपुत्र श्री चतरो, निवासी रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 3. श्री मनोहर सुपुत्र श्री चतरो, निवासी रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 4. श्रीमती पाछो सुपुत्री श्री चतरो, निवासी रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 5. श्रीमती राजनो सुपुत्री श्री चतरो, निवासी रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 6. श्रीमती सुषमा सुपुत्री श्री चतरो, निवासी रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 7. श्रीमती शिमलो सुपुत्री श्री चतरो, निवासी रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 8. श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री चतरो, निवासी रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 9. श्री रमेश कुमार सुपुत्री श्री हंसोे, निवासी रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 10. श्री सरदार सिंह सुपुत्र श्री हंसोे, निवासी रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 11. श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री हंसोे, निवासी रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 12. श्री कृष्ण चन्द सुपुत्र श्री हंसोे, निवासी रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश,13. श्री प्रीतम सिंह सुपुत्र श्री हंसोे, निवासी रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 14. श्री केवल सिंह सुपुत्र श्री हंसोे, निवासी रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 15. श्रीमती सुकन्या देवी सुपुत्री श्री हंसोे, निवासी रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 16. श्रीमती राधो सुपुत्री श्री हंसोे, निवासी रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 17. श्रीमती दुर्गो देवी पत्नी श्री हंसोे, निवासी रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 18. श्री अर्जुन कुमार सुपुत्र श्री हंस राज, निवासी केहल, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 19. श्री पवन कुमार सुपुत्र श्री हंस राज, निवासी केहल, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 20. श्रीमती सुकन्या देवी प्रधान महिला मण्डल रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रत्यार्थीगण। दरख्वास्त बगर्ज तकसीम दावा खाता खतौनी नं0 38/39, खसरा नम्बरान कित्ता 60, रकबा तादादी 59-03-00 बीघा, महाल रौनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मौजा रौनी के खाता खतौनी नं0 38/39, खसरा नम्बरान कित्ता 60, रकबा तादादी 59-03-00 बीघा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की तकसीम करवाने हेतु दरख्वास्त गुजारी है लेकिन प्रत्यार्थी नं0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 1 को बार-बार समन जारी किए गए लेकिन समनों की तामील नहीं हो पा रही है अधोहस्ताक्षरी को यकीन हो चुका है कि इन्हें समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस तकसीम बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 29-02-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मौका तकसीम करने के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।10218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 06/IX-A/19 तारीख दायर दावा : 19-11-19 अग्रिम तारीख पेशी : 29-02-2020 1. श्री प्रीतम सिंह सुपुत्र श्री झगड़, निवासी सुकड़ाई बार्इं, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

2. श्री राजिन्दर सिंह सुपुत्र श्री राम चन्द, निवासी सदर बाजार डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थीगण।

बनाम

1. श्री तिलक राज सुपुत्र श्री चन्दो, निवासी काहरी चौहरी, तहसील भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 2. श्री सोम राज सुपुत्र श्री चन्दो, निवासी जन्द्राह, डाकघर तुनुहट्टी उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 3. श्रीमती विद्या देवी सुपुत्री श्री चन्दो, निवासी जन्द्राह, डाकघर तुनुहट्टी उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 4. श्रीमती बीना देवी सुपुत्री श्री चन्दो, निवासी जन्द्राह, डाकघर तुनुहट्टी उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 5. श्री राजीव कुमार सुपुत्र श्री तिलक राज, निवासी गांव ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 6. श्रीमती आशा रानी पत्नी श्री राजीव कुमार निवासी गांव ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 7. श्री विजय कुमार सुपुत्र श्री केसर सिंह, निवासी गांव वैकुण्ठ नगर, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 8. श्रीमती संध्या गुप्ता पत्नी श्री संजीव गुप्ता, निवासी ओक ग्रोव, अन्नेक्सी क्लब रोड, नजदीक होटल वाइल्ड रोज . . प्रत्यार्थीगण। डलहौजी, हिमाचल प्रदेश,

दरख्वास्त बगर्ज तकसीम दावा खाता खतौनी नं0 39/42, खसरा नम्बरान कित्ता 14, रकबा तादादी 13-00-00 बीघा, महाल डगोह, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मौजा डगोह के खाता खतौनी नं0 39/42, खसरा नम्बरान कित्ता 14, रकबा तादादी 13-00-00 बीघा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की तकसीम करवाने हेतु दरख्वास्त गुजारी है लेकिन प्रत्यार्थी नं0 5, 6 को बार-बार समन जारी किए गए लेकिन समनों की तामील नहीं हो पा रही है अधोहस्ताक्षरी को यकीन हो चुका है कि इन्हें समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस तकसीम बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 29-02-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मौका तकसीम करने के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।10219 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 ब अदालत समाहर्ता समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

04-01-2020

मुकद्दमा नं0 तारीख रजुआ तारीख फैसला 01/2020

श्री सार चन्द्र नेगी, सचिव राधा स्वामी, स्वामी सत्संग ब्यास, केन्द्र कल्पा स्थित कश्मीर, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता कश्मीर, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

दरख्वास्त बाबत कब्जा दुरूस्ती बाबत खाता खतौनी नं0 207/309, खसरा नं0 824, 825, 826, 827, कित्ता 4, रकबा तादादी 0-24-57 है0 उप-महाल कश्मीर, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। प्रार्थी श्री सार चन्द्र नेगी ने इस अदालत में एक दरख्वास्त मय राजस्व अभिलेख/दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र गुजार रखी है कि खाता खतौनी नं0 207/309, खसरा नं0 824, 825, 826, 827, कित्ता 4, रकबा तादादी 0-24-57 है0 उप-महाल कश्मीर, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जैमल सिंह ब्यास की भूमि है तथा श्री रोशन लाल सचिव, राधा स्वामी सत्संग ब्यास केन्द्र कल्पा स्थित कश्मीर का नाम काश्तकार में इन्द्राज आ रहा है। श्री रोशन लाल दिनांक 16-06-2019 को स्वर्गवास हो चुके हैं तथा वर्तमान में वह स्वयं राधा स्वामी सत्संग ब्यास, केन्द्र कल्पा स्थित कश्मीर के सचिव हैं तथा अनुरोध किया है कि खाता खतौनी नं0 207/309, खसरा नं0 824, 825, 826, 827, कित्ता 4, रकबा तादादी 0-24-57 है0 उप-महाल कश्मीर के खाना काश्तकार में श्री रोशन लाल सचिव के स्थान पर कब्जा सार चन्द्र नेगी सचिव राधा स्वामी सत्संग ब्यास करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता महाल कश्मीर को सूचित किया जाता है कि खाता खतौनी नं0 207/309, खसरा नं0 824, 825, 826, 827, कित्ता 4, रकबा तादादी 0-24-57 है0 उप-महाल कश्मीर, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के खाना काश्त में रोशन लाल, सचिव के स्थान पर कब्जा सार चन्द्र नेगी सचिव राधा स्वामी सत्संग ब्यास करने बारे किसी भी आम जनता को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-02-2020 या इससे पूर्व अपना एतराज इस अदालत में पेश कर सकता है। मियाद गुजरने आपत्ति अवधि कोई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 22-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कल्पा,

जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sameer Sharma s/o Sh. Jiwan Lal Sharma, r/o H. No. 116/12, Ram Nagar, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.

2. Nitika Sharma d/o Sh. Nand Kumar, r/o H. No. 25/1, Jawahar Nagar, P.O. & Tehsil . . Applicants. Sadar, District Mandi, H.P.

10220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sameer Sharma s/o Sh. Jiwan Lal Sharma, r/o H. No. 116/12, Ram Nagar, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Nitika Sharma d/o Sh. Nand Kumar, r/o H. No. 25/1, Jawahar Nagar, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (at present wife of Sameer Sharma s/o Sh. Jiwan Lal Sharma, r/o H. No. 116/12, Ram Nagar, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 07-07-2019 according to Hindu rites and customs at their respective house and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-02-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 21st day of January, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Parth Handa s/o Sh. Pawan Kumar Handa, r/o H. No. 81/9, Bhagwan Muhalla, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.

2. Leena Tondon d/o Sh. Pawan Kumar, Village Ossan, P.O. Diar, Tehsil & District . . Applicants. Kullu, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Parth Handa s/o Sh. Pawan Kumar Handa, r/o H. No. 81/9, Bhagwan Muhalla, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Leena Tondon d/o Sh. Pawan Kumar, Village Ossan, P.O. Diar, Tehsil & District Kullu, H.P. (at present w/o Parth Handa s/o Sh. Pawan Kumar Handa, r/o H.

10221 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941

No. 81/9, Bhagwan Muhalla, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 07-03-2016 according to Hindu rites and customs at Vishal Benquet Hall Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 22-02-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 23rd day of January, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

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In the Court of Shri Anil Kumar Bhardwaj (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Lal Singh s/o Bhup Singh, r/o Anah, P.O. Bara, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P.

2. Smt. Indra Devi d/o Sh. Nehru Ram, r/o Karthach, P.O. Kholanal, Tehsil Bali Chowki, . . Applicants. District Mandi (H. P.)

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Lal Singh and Smt. Indra Devi have filed an application on 24-01-2020 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-03-2019 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-02-2020. The objection received after 27-02-2020 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 24-01-2020 under my hand and seal of the court.

Seal. ANIL KUMAR BHARDWAJ, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

10222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 13(3) आगामी पेशी : 24-02-2020

. . प्रार्थी। मंगलू राम पुत्र शुंकिया राम, निवासी गांव टकोली, डाकखाना नगवांई, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत प्रार्थी की पुत्री प्रतीका का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नगवांई के रिकार्ड में दर्ज करने बारे।

प्रार्थी मंगलू राम पुत्र शुंकिया राम, निवासी गांव टकोली, डाकखाना नगवांई, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री प्रतीका का नाम व जन्म तिथि अज्ञानतावश/अनजान होने के कारण ग्राम पंचायत नगवांई के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि 01-01-1996 है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उनके पुत्री का नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने हेतु सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें ।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नगवांई के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 24-02-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) बाबत करने रजिस्ट्रेशन शादी/जन्म/मृत्यु अधीन रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969.

श्रीमती महिन्द्र कौर पुत्री वख्शीश सिंह, वासी बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उनो (प्रार्थी का) जन्म दिनांक 10-04-1978 को गांव बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) में हुआ है लेकिन उनका जन्म ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न है और जन्म तिथि रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 के तहत सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार व मुशत्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2020 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह मान लिया10223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 जाएगा कि किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न है और जन्म तिथि सम्बंधित रिकार्ड में दर्ज करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग) हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) रमेश चन्द पुत्र देवी दास, वासी बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादीगण। आम जनत

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना, खेवट 919, खतौनी नं0 1041, नम्बर खसरे 6473, जमाबन्दी साल 2014-15 वाक्या महाल बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना ।

रमेश चन्द पुत्र देवी दास, वासी बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रमेश लाल पुत्र देवी दास, वासी बढेड़ा गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम रमेश लाल पुत्र देवी दास की बजाये रमेश चन्द पुत्र देवी दास सही दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार/मुश्त्री-मुनादी के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपाि हो तो वह अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व या तारीख पेशी दिनांक 15-02-2020 को प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर/एतराज प्राप्त न होने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 17-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।10224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 ब अदालत विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 22-02-2020 वलविन्द्र सिंह पुत्र चैन सिंह, वासी चलोला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) . . सायल।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल चलोला प्रथम में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता का सही नाम चैन सिंह है जबकि उप-महाल चलोला प्रथम के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम सुखचैन सिंह पुत्र गुरवचन सिंह दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके सुखचैन सिंह उपनाम चैन सिंह पुत्र गुरवचन सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 22-02-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 23-01-2020 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 06 February 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-02-06.241_gazette_2020-06_02_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-02-06.241_gazette_2020-06_02_2020.