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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 242, 07 February 2020

Published 07 February 2020

Gazette no.
242
Gazetteid
242/GAZETTE/2020-07/02/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-02-07.242_gazette_2020-07_02_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 7 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 60/2018-राज्य कर

शिमला-2, 31 अक्तूबर, 2018

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-31/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः- 242-राजपत्र/2020-07-02-2020 (10225) 10226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है), नियम 83 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"83क. माल और सेवा कर व्यवसायियों की परीक्षा.--(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिनका संदर्भ नियम 83 के उपनियम (1) के खंड (ख) में हैं और जो उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकित किया गया है, उक्त नियम के उपनियम (3) के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। (2) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स अकादमी (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात्‌ "अकादमी" कहा गया है) परीक्षा का संचालन करेगी।

(3) परीक्षा की बारंबारता.--परीक्षा, बोर्ड, अकादमी, सामान्य पोर्टल, माल और सेवा कर परिषद्‌ सचिवालय की शासकीय वेब साइट पर तथा प्रमुख अंग्रेजी और स्थानीय समाचार पत्रों में अकादमी द्वारा प्रकाशित अनुसूची के अनुसार वर्ष में दो बार संचालित की जाएगी।

(4) परीक्षा के लिए रजिस्ट्रीकरण और फीस का संदाय.--(i) कोई व्यक्ति, जिससे परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित है, अकादमी द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर आनलाइन रजिस्टर करेगा।

(ii) कोई व्यक्ति जो परीक्षा के लिए रजिस्टर करता है, अकादमी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट परीक्षा फीस का संदाय करेगा और इसकी रकम तथा इसके संदाय की रीति बोर्ड, अकादमी तथा सामान्य पोर्टल की शासकीय वेबसाइट पर अकादमी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(5) परीक्षा केन्द्र.--परीक्षा संपूर्ण भारत में अभिहित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकरण के समय अकादमी द्वारा यथा प्रदत्त केन्द्रों की सूची से चयन का विकल्प दिया जाएगा। (6) परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि और अनुज्ञात प्रयासों की संख्या.--(i) नियम 83 के उपनियम (2) के निबंधनानुसार माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकित किसी व्यक्ति से नामांकन के दो वर्ष के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा :

परन्तु यदि किसी व्यक्ति को 1 जुलाई, 2018 के पूर्व माल और सेवाकर व्यवसायी के रूप में नामांकित किया जाता है तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक वर्ष और दिया जाएगाः

परंतु यह और कि किसी माल और सेवाकर व्यवसायी के लिए, जिसको नियम 83 के उपनियम (1) के खंड (ख) के उपबंध लागू होते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि उक्त नियम के उपनियम (3) के दूसरे परंतुुक में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

(ii) परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति कितनी बार भी प्रयास कर सकेगा किंतु यह प्रयास खडं (i) में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर होंगे।

(iii) परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक बार रजिस्टर करना तथा अपेक्षित फीस का संदाय करना होगा।

(iv) यदि माल और सेवाकर व्यवसायी अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे कि गंभीर रोग, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण एक या अधिक प्रयासों का लाभ उठाने से निवारित हो जाता है, तो वह उसे उक्त परीक्षा के आयोजन से पंद्रह दिन के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक और प्रयत्न करने की अनुमति10227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 प्रदान करने के लिए अधिकारिता आयुक्त को लिखित में अनुरोध कर सकेगा। अकादमी, अधिकारिता आयुक्त की सिफारिशों पर गुणागुण के आधार पर ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकेगा।

(7) परीक्षा की प्रकृति.--परीक्षा कम्प्यूटर आधारित परीक्षण होगी। इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों से मिलकर बना एक प्रश्न पत्र होगा। प्रतिमान और पाठ्‌यक्रम अनुलग्नक-क में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

(8) अर्हता अंक.-- किसी व्यक्ति से कुल अंकों का पचास प्रतिशत प्राप्त करना अपेक्षित होगा। (9) अभ्यर्थियों के लिए मार्गनिर्देश.--(i) अकादमी परीक्षा मार्ग निर्देश जारी करेगी जिसमें रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, फीस का संदाय, पहचान दस्तावेजों की प्रकृति, प्रवेश-पत्र का उपबंध, परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्ट करने की रीति, परीक्षा केन्द्र पर कतिपय वस्तुओं को रखने का प्रतिषेध, अभ्यावेदन करने की प्रक्रिया और इसके निपटान की रीति जैसे मुदद्‌े सम्मिलित होंगे।

(ii) ऐसा व्यक्ति, जो अनुचित साधनों या प्रथाओं के प्रयोग करने में लिप्त है या पाया गया है, को उप-नियम (10) के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अनुचित साधनों या प्रथाओं के प्रयोग का दृष्टांत निम्न प्रकार हैः-

(क) किसी भी साधन द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहयोग प्राप्त करना;

(ख) प्रतिरूपण करना;

(ग) जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना;

(घ) परीक्षा के संबंध में या परीक्षा के परिणाम के संबंध में किसी अनुचित साधनों या प्रथाओं का सहारा लेना;

(ङ) किसी कागज, पुस्तक, नोट या किसी अन्य सामग्री का कब्जे में पाया जाना जिसके परीक्षा केन्द्र में प्रयोग करने की अनुज्ञा न हो;

(च) दूसरों के साथ संवाद करना या केलकुलेटरों, पर्चों, कागजों आदि (जिस पर कुछ लिखा हो) आदि का आदान प्रदान करना;

(छ) परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का दुव्र्यवहार करना;

(ज) परिनियोजित हार्डवेयर और/या सॉफ्टवेयर के साथ गड़बड़ करना; और

(झ) पूर्वगामी खंडों में विनिर्दिष्ट सभी कृत्यों या उनमें से कोई कृत्य, यथास्थिति, करने का प्रयास या दुष्प्रेरण करना।

(10) अनुचित साधनों या प्रथाओं का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का निरर्हित होना.--यदि कोई व्यक्ति अनुचित साधनों या प्रथाओं के प्रयोग में लिप्त है या पाया गया है, अकादमी उसके अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्‌, यदि कोई है, परीक्षा के लिए उसे निरर्हित घोषित कर सकेगी।

(11) परिणाम की घोषणा.--अकादमी परीक्षा के संचालन के एक माह के भीतर बोर्ड, अकादमी, सामान्य पोर्टल, माल और सेवा कर परिषद सचिवालय और संबंधित राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के कर विभाग, यदि कोई है, की प्राधिकृत वेबसाइटों पर परिणाम की घोषणा करेगी।

(12) अभ्यावेदनों पर कार्रवाई.--ऐसा व्यक्ति जो अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है, अकादमी या अधिकारिता रखने वाले आयुक्त को बोर्ड, अकादमी, सामान्य पोर्टल की प्राधिकृत वेबसाइटों पर अकादमी द्वारा 10228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 स्थापित प्रक्रिया के अनुसार लिखित रूप में कारणों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए अभ्यावेदित कर सकेगा।

(13) शिथिल करने की शक्ति.--जहां बोर्ड या राज्य कर आयुक्त की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके परिषद्‌ की सिफारिशों पर, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, शिथिल कर सकेगा। व्याख्या.- इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए, पदः-

(क) "अधिकारिता रखने वाला आयुक्त" से ऐसा आयुक्त अभिप्रेत है जो जीएसटी पीसीटी-1 प्ररूप में जीएसटी व्यवसायी के रूप में नामांकन के लिए आवेदन में पते के रूप में घोषित किए गए स्थान पर अधिकारिता रखता है। आयुक्त केन्द्रीय कर आयुक्त को यदि नामांकन करने वाले प्राधिकारी को पीसीटी-1 प्ररूप में केन्द्र के रूप में चयन किया गया है, या राज्य कर आयुक्त को यदि पीसीटी-1 प्ररूप में नामांकन करने वाले प्राधिकारी का राज्य के रूप में चयन किया गया है।

(ख) अकादमी से अधिसूचना संख्यांक 24/2018-राज्य कर, तारीख 29-9-2018 द्वारा यथा अधिसूचित अकादमी अभिप्रेत है।

अनुलग्नक-क

[उप-नियम 7 देखिए]

परीक्षा का पैट्रन और पाठ्‌यक्रम

प्रश्न पत्रः जीएसटी विधि और प्रक्रिया
समयः 2 घंटे और 30 मिनट
एकाधिक विकल्प प्रश्नों की संख्याः 100
प्रश्नों की भाषाः अंग्रेजी और हिंदी
अधिकतम अंक : 200
अर्हक अंक : 100
कोई नकारात्मक अंक नहीं। पाठ्‌यक्रमः
1. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
2. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
3. राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
4. संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
5. माल और सेवा कर (राज्यों का प्रतिकर) अधिनियम, 2017
6. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017
7. एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017
8.
9.

3. उक्त नियम में, नियम 142 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "142क. विद्यमान विधियों के अधीन शोध्य के वसूली की प्रक्रिया.--(1) किन्ही विद्यमान विधियों के अधीन जारी आदेश का सार जो कर की मांग, ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य शोध्य सृजित करे जो नियत दिन के पूर्व या पश्चात्‌ विद्यमान विधि के अधीन आरंभ की गई कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वसूलनीय हो जाती है जब तक कि उस विधि के अधीन नहीं वसूली गई हो, अधिनियम के अधीन वसूल की जाएगी और अधिनियम के अधीन वसूली के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क में, सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा और आदेश की मांग को इलेक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर के भाग 2 में अंकित किया जाएगा।

(2) जहां उप-नियम (1) के अधीन अपलोड किए गए किसी आदेश की मांग को अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण सहित किन्हीं कार्यवाहियों में परिशोधित, उपांतरित या अभिखंडित किया जाता है तो उसका सार, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-8क में सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और इलेक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर के भाग 2 को तदनुसार अद्यतन किया जाएगा।"

4. उक्त नियम में प्ररूप जीएसटी आरईजी-16 में,-

(क) क्रम संख्यांक 7 के सामने, शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "कारबार के अंतरण, विलयन और गठन में परिवर्तन की दशा में जिसके कारण उस इकाई के रजिस्ट्रीकरण के पैन विशिष्टियों में परिवर्तन हुआ है, जिसमें विलयन, समामेलन, अंतरण आदि किया गया है।";

(ख) अनुदेश में सारणी के पश्चात्‌ "स्वत्वधारी की मृत्यु की दशा में" शब्दों से शुरू होने वाले और "अभ्र्यपण करने की प्रभावी तारीख आती है" शब्दों से समाप्त होने वाले पैराग्राफ के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"एकमात्र स्वत्वधारी की मृत्यु की दशा में आवेदन संबंधित कर प्राधिकारियों के समक्ष उसके विधिक उत्तराधिकारी/उत्तरवर्ती द्वारा किया जाएगा। नई इकाई, जिसमें आवेदक स्वयं का समामेलन करने का प्रस्ताव करता है, को कर प्राधिकारी के पास उसके रद्‌द करने के लिए आवेदन करने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। यह आवेदन केवल नई इकाई को रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात्‌ ही किया जाएगा।

रद्‌द करने के लिए आवेदन करने से पूर्व उस कर अवधि के लिए कृपया अपनी सम्यक्‌ कर विवरणी फाइल करें जिसमें रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण करने की प्रभावी तारीख आती है या इस प्रभाव का वचनबंध प्रस्तुत करें कि मध्यवर्ती अवधि के दौरान (यथा, रजिस्ट्री करण की तारीख से रजिस्ट्रीकरण रद्‌द करने के लिए आवेदन की तारीख तक) कोई कर योग्य प्रदाय नहीं किया गया है।"।

5. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटीआर-4 में, अनुदेशों में, क्रम सं0 10 पर दिए गए अनुदेश के स्थान पर, निम्नलिखित अनुदेश रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"10. सारणी 4 क्रम 4क के सामने जानकारी नहीं दी जाएगी।"। 10230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 6. उक्त नियम में, "भाग 2ः दायित्वों से संबंधित विवरणी अन्य से भिन्न" से सम्बंधित प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01

[नियम 85 (1) देखिए]

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का इलेक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर (भाग 2ः विवरणी से सम्बन्धित दायित्वों से भिन्न)

(सामान्य पोर्टल पर रखा जाए)

संदर्भ सं0- जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी-

तारीख- नाम (विधिक)- व्यापार नाम, यदि कोई हो- अवधि.............से ...............तक स्थगन प्रास्थिति--स्थगित/अस्थगित

अधिनियम-केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/ उपकर/समस्त

(रुपए में रकम)

क्रम स 0 ं तारीख (दिन/ मास/ वर्ष) स र्दभ ं सं0 कर अवधि, यदि लागू हो दायित्व उन्मोचन के लिए प्रयुक्त खाता विवरण स व्यवहार ं के प ्र कार विकलित/जमा की गई रकम (केन्द्रीय कर/ राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/ उपकर/मौजूदा कानून के तहत राशि/कुल)
से तक कर ब्याज शास्ति फीस अन्य कुल
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
अतिशेष (देय) (केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/मौजूदा कानून के तहत राशि/कुल)
कर ब्याज शास्ति फीस अन्य कुल प्रास्थिति (स्थगित/अस्थगित)
15 16 17 18 19 20 21

* [विकलन (डीआर) (देय)]/[जमा (सीआर) (संदत्त)]/कमी (आरडी)/समायोजित प्रतिदाय (आरएफ)]10231 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 टिप्पणः- 1. विवरण से सम्बन्धित दायित्वों से भिन्न, प्रोद्‌भूत सभी दायित्वों को इस खाते में अभिलिखित किया

जाएगा। संव्यवहार का पूरा वर्णन तदनुसार अभिलिखित किया जाएगा।

2. दायित्वों के लिए नकद या प्रत्यय खाते में किए गए सभी संदाय तदनुसार अभिलिखित किये जाएंगे ।

3. अपील का निर्णय, परिशोधन, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन आदि के कारण संदेय रकम में कमी या वृद्धि को तदनुसार प्रतिबिंबित किया जाएगा।

4. एकल मांग आईडी के लिए भी नकारात्मक अतिशेष आ सकते हैं यदि अपील अनुज्ञात/भागतः अनुज्ञात की जाती है। समस्त अंतिम अतिशेष तब भी सकारात्मक हो सकेगा।

5. विशिष्ट मांग आईडी के लिए पूर्व निक्षेप के प्रतिदाय का दावा किया जा सकता है यदि अपील अनुज्ञात की जाती है, यद्यपि फिर भी, समुचित अधिकारी द्वारा किसी दायित्व के प्रतिदाय के लिए समायोजन के अधीन रहते हुए समस्त अंतिम अतिशेष तब भी सकारात्मक हो सकेगा। 6. इस भाग में अंतिम अतिशेष का, विवरणी को फाइल करने पर कोई प्रभाव नहीं होगा। 7. अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदाय करने पर शास्ति की रकम में कमी स्वतः होगी।

8. प्रत्यय या नकद खाते के माध्यम से, कारण बताओ सूचना के लिए या स्वैच्छिक रूप से किए गए किसी अन्य संदाय को, संदाय करते समय रजिस्टर में दर्शित किया जाएगा। विकलन और प्रत्यय की प्रविष्टि को एक साथ सृजित किया जाएगा।

7. उक्त नियम म,ें प्ररूप जीएसटी एपीएल-04, में क्रमांक संख्यांक 9 और उससे सम्बन्धित सारणी के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"10. आई जी एसटी मांग के ब्योरे

प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम) मांग कर ब्याज शास्ति अन्य कुल
1 2 3 4 5 6 7"।
विवादित रकम
निर्धारित रकम

8. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-10232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 "प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क [नियम 142क (1) देखें] विद्यमान विधियों के अधीन आदेश का सारांश

निर्देश सं.

तारीख-

भाग 1-बुनियादी विवरण
क्रम सं0 वर्णन विशिष्टियां
(1) (2) (3)
1. जीएसटीआईएन
2. विधिक नाम <<स्वतः >>
3. व्यापार नाम, यदि कोई हो <<स्वतः >>
4. शासकीय प्राधिकरण, जिसने मांग करने के लिए आदेश पारित किया है राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र
5. पुराना रजिस्ट्रेशन सं0
6. पूर्व विधिक अधीन अधिकारिता
7. अधिनियम, जिसके अधीन मांग सृजित की गई है
8. वह अवधि, जिसमें मांग सृजित की गई है मास, वर्ष से मास, वर्ष तक
9. आदेश सं. (मूल)
10. आदेश तारीख (मूल)
11. नवीनतम आदेश सं0
12. नवीनतम आदेश तारीख
13. आदेश की सेवा की तारीख (मूल)
14. अधिकारी का नाम, जिसने आदेश पारित किया है (मूल)
15. आदेश पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम
16. क्या मांग पर रोक लगाया गया है
हां नहीं
17. रोक आदेश की तारीख
18. रोक की अवधि से -- तक
भाग ख - मांग का विवरण
19. सृजित की गई मांग के ब्योरे (सभी सारणी में रकम लाख में)
अधिनियम कर ब्याज जुर्माना शुल्क अन्य
1 2 3 4 5 6
केन्द्रीय अधिनियम
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम
20. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम विद्यमान विधि के अधीन संदाय की गई मांग की रकम
अधिनियम कर ब्याज जुर्माना शुल्क अन्य कुल
1 2 3 4 5 6 7
केन्द्रीय अधिनियम
राज्य/संघ्ां राज्य क्षेत्र अधिनियम
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 21. (19-20) प्रस्तावित की गई मांग की अतिशेष रकम जीएसटी विधि के अधीन वसूल की जाएगी << ऑटो - पॉपुलेटेड >>
अधिनियम कर ब्याज जुर्माना शुल्क अन्य कुल
1 2 3 4 5 6 7
केन्द्रीय अधिनियम
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम

हस्ताक्षर नाम पदनाम अधिकार क्षेत्र। सेवा म,ें

--------- (जीएसटीआईएन/आईडी) --------- नाम --------- (पता)

निम्नलिखित प्रति-10234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 टिप्पणः- 1. विवरणी, में घोषित की गई कर के संक्षिप्त संदाय सम्बन्धी मांग के मामले में अभिविनिश्चय/ विवरण का निर्देश सं. उल्लेख किया जाएगा।

2. केवल वसूल की गई मांग को जीएसटी विधि के अधीन वसूली के लिए पोस्ट किया जाएगा। एक बार डीआरसी-07क के माध्यम से मांग सृजित की जाती है और तत्पश्चात्‌ मांग की प्रास्थिति में परिवर्तन किया जाता है, प्रास्थिति में डीआरसी-08क के माध्यम से संशोधन किया जाएगा।

3. आदेश के सारांश को अपलोड करने की तारीख तक संदेय की गई मांग का केवल सारणी 20 मेंं उल्लेख किया जाएगा। विद्यमान विधियों के अधीन दायित्व के विभिन्न शीर्षों को केन्द्रीय अथवा राज्य कर के अधीन परिभाषित की गई शीर्ष के साथ-साथ रखा जाना चाहिए। 4. नवीनतम आदेश सं0 से विशिष्ट मांग के लिए सुसंगत प्राधिकारी द्वारा पारित पिछला आदेश अभिप्रेत है।

5. आदेश की प्रति, जिसमें मांग सृजित की गई है, संलग्न की जा सकती है। संदेय कर के समर्थन में दस्तावेज को भी अपलोड किया जा सकता है, यदि उपलब्ध हो ।"।

9. उक्त नियम में प्ररूप जीएसटी डीआरसी-08 के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-08क

[नियम 142क (2) देखें]

विद्यमान विधियों के अधीन सृजित किए गए सारांश का संशोधन/उपांतरण

निर्देश सं.

तारीख-

भाग क-बुनियादी ब्योरे
क्र. स ं . वर्णन विशिष्टियां
(1) (2) (3)
1. जीएसटीआईएन
2. विधिक नाम <<स्वतः >>
3. व्यापार नाम, यदि कोई हो <<स्वतः >>
4. निर्देश संख्या, जिसके द्वारा मांग का प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क में अपलोड किया गया है।
5. प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क की तारीख, जिसके द्वारा मांग को अपलोड किया गया।
6. शासकीय प्राधिकरण, जिसने मांग करने के लिए आदेश पारित किया है। << स्वतः >>
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
केन्द्र
7. पुराना रजिस्ट्रेशन सं. <<स्वतः, संपादन योग्य>>
8. पूर्व विधि के अधीन अधिकारिता <<स्वतः, संपादन योग्य>>
9. अधिनियम, जिसके अधीन मांग सृजित की गई है <<स्वतः, संपादन योग्य>>
10. वह अवधि, जिसमें मांग सृजित की गई है <<स्वतः, संपादन योग्य>>
11. आदेश सं0 (मूल) <<स्वतः, संपादन योग्य>>
12. आदेश तारीख (मूल) <<स्वतः, संपादन योग्य>>
13. नवीनतम आदेश सं0 <<स्वतः, संपादन योग्य>>
14. नवीनतम आदेश तारीख <<स्वतः, संपादन योग्य>>
15. आदेश की सेवा की तारीख (मूल) <<स्वतः, संपादन योग्य>>
16. अधिकारी का नाम, जिसने आदेश पारित किया है (मूल) <<स्वतः, संपादन योग्य>>
17. आदेश पारित करने वाले अधिकारी का पदाभिमान <<स्वतः, संपादन योग्य>>
18. क्या मांग पर रोक लगाया गया है
हां नहीं
19. रोक आदेश की तारीख
20. रोक की अवधि
21. अद्यतन के किए कारण << पाठ पेटी >>
भाग ख-मांग के ब्योरे
22. जीएसटी डीआरसी-07क की सारणी 21 के माध्यम से मूल रूप में पोस्ट की गई मांग के ब्योरे (सभी सारणी में रकम लाख में) << स्वतः >>
अधिनियम कर ब्याज जुर्माना शुल्क अन्य कुल
1 2 3 4 5 6 7
केन्द्रीय अधिनियम
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 23. मांग का अद्यतन
अधिनियम अद्यतन का प्रकार कर ब्याज जुर्माना शुल्क अन्य
1 2 3 4 5 6 7
1. मांग का रद्‌द किया जाना (मांग की पूर्ण रूप से समापन)
2. छ ट की रकम, यदि कोई हो ू
3. क ुल छूट (1+2)
24. (22-23) अपेक्षित मांग की अतिशेष रकम को जीएसटी विधि के अधीन वसूली की जाएगीे << ऑटो -पॉपुलेटड >>
अधिनियम कर ब्याज जुर्माना शुल्क अन्य कुल
1 2 3 4 5 6 7
केन्द्रीय अधिनियम
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम
10236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941

हस्ताक्षर नाम पदनाम अधिकार क्षेत्र सेवा म,ें --------- (जीएसटीआईएन/आईडी) --------- नाम --------- (पता)

निम्नलिखित प्रति- टिप्पणः-

1. कटौती में विद्यमान अधिनियम के अधीन किए गए भुगतान सम्मिलित हैं। यदि कर की मांग में वृद्धि की जानी है तो प्ररूप डीआरसी-07क के अधीन एक नई मांग की जा सकती है। 2. आदेश की प्रति, जिसकी मांग उपांतरित/परिशोधित/पुनरीक्षित/अद्यतन/अपडेट की गई है, अपलोड की जा सकती है। भुगतान दस्तावेज को भी संलग्न किया जा सकता है।

3. जीएसटी विधि के अधीन वसूल की गई रकम, जिसके अन्तर्गत दावा किए गए धन वापसी के दावे को समायोजन सहित देयता के रूप में दायित्व रजिस्टर में स्वतः अद्यतन किया जाएगा। इस तरह की वसूली के लिए इस प्ररूप में फाइल नहीं किया जाएगा।"।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-1. मूल नियम हिमाचल के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन.-एफ (10)-13/2017 के द्वारा तारीख 29 जून, 2017 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार द्वारा संख्या10237 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-28/2018 के तहत 9 अक्तूबर, 2018 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 54/2018- राज्य कर तारीख 9 अक्तूबर, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे। टिप्पण.- 2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 2 नवम्बर, 2018 को पृष्ठ 5892 से 5901 पर प्रकाशित किया गया था।

टिप्पण.- 3. इस अधिसूचना के अंग्रेजी पाठ में समसंख्यक शुद्धिपत्र तारीख 12 नवम्बर, 2018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 14 नवम्बर, 2018 को पृष्ठ 6016 पर प्रकाशित किया गया था।

---------

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं. 53/2018-राज्य कर

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2018

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-28/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये 23 अक्तूबर, 2017 से प्रवृत हुए समझे जाएंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96 के उप-नियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा और 23 अक्तूबर, 2017 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्‌ः-- "(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर प्रदायकर्ता ने हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई. एक्स.एन.-एफ.(10)-40/2017 के तहत तारीख 21 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 48/2017-राज्य कर तारीख 20 नवम्बर, 2017 या हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन. -एफ.(10)-40/2017 के तहत तारीख 21 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 40/2017-राज्य कर (दर) तारीख 20 नवम्बर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0कानि0 संख्यांक 1272 (अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0कानि0 संख्यांक 1299 (अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है।"।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। 10238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 टिप्पण 1.-- मूल नियम हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-13/2017, तारीख 29 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं0 28/2018-राज्य कर तारीख 29 सितम्बर, 2018 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन. -एफ.(10)-28/2018 के तहत तारीख 3 अक्तूबर, 2018 को प्रकाशित की गई थी, के द्वारा संशोधित किए गए थे।

टिप्पण 2.-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 9 अक्तूबर, 2018 को पृष्ठ 5183 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं. 54/2018-राज्य कर

शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2018

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-28/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रदेश माल और सेवा कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2018 है। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) के नियम 89 के उप-नियम (4ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-- "(4ख) जहां कर का संदाय किए बिना शून्य दर प्रदायों के मद्‌दे उपभोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति ने--

(क) ऐसे प्रदाय प्राप्त किए हैं, जिस पर प्रदायकर्ता ने हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.

-एफ.(10)-40/2017 के तहत तारीख 21 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 40/2017-राज्य कर(दर), तारीख 20 नवम्बर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है; या

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का0नि0 संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 के या उन सभी के फायदे का उपभोग किया, वहां ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचनाओं के अधीन इनपुटों के सम्बन्ध में उपभोग किया गया है और ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका अन्य इनपुटों या माल के ऐसे निर्यात में प्रयुक्त विस्तार तक इनपुट सेवाओं के सम्बन्ध में उपभोग किया गया है, प्रतिदाय दिया जाएगा।"।10239 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 3. उक्त नियमों के नियम 96 के उप-नियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय कर दावा करने वाले व्यक्तियों को--

(क) ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.

-एफ.(10)-40/2017 के तहत तारीख 21 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना 48/2017-राज्य कर तारीख 20 नवम्बर, 2017 का सिवाय उसके, जहां तक उनका सम्बन्ध ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम या हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-40/2017 के तहत तारीख 21 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना 40/2017 -राज्य कर(दर) तारीख 20 नवम्बर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 के सम्बन्ध में पूंजीं माल प्राप्त करने से है, फायदे का उपभोग किया है; या (ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 के अधीन फायदे का उपभोग, सिवाय उसके जहां तक उसका सम्बन्ध निर्यात संवर्धन पूंजीं माल स्कीम के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति द्वारा पूंजी माल को प्राप्त करने से है, नहीं करना चाहिए।"।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.-- मूल नियम हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-13/2017, तारीख 29 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

टिप्पण 2.-- इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 09 अक्तूबर, 2018 को पृष्ठ 5184 से 5185 पर प्रकाशित किया गया था।

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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-SECTION

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 5th February, 2020

No. GAD-B(B)15-1/2019.— In supersession of this department Corrigendum of even number dated 20-12-2019, the following appointments/replacements/corrections are made/ inserted in this department's notification of even number dated 30th October, 2019:—

Point (vii) Charge Census Officers:

1. All Tehsildars in Himachal Pradesh heading Charge of the Tehsils in place of 'All Block Development Officers' of Himachal Pradesh.

10240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 2. All Naib- Tehsildars in Himachal Pradesh heading Charge of the Sub-Tehsils Point (viii) is substituted by following items and may kindly be read as under:

Assistant Charge Census Officers:

Office Kanungo/Kanungo or appropriate level of Clerical/Technical Cadre (as the case may be) in each of the Rural and Urban Charges (only one person at charge level).

Point (ix) is substituted by following items and may kindly be read as under:

Town Census Officer (Charge Census Officer) Superintendent Grade-I, Office of the Commissioner, Municipal Corporation, Shimla, Himachal Pradesh.

Tree Officer, Office of the Commissioner, Municipal Corporation, Dharamshala, Himachal Pradesh.

All Chief Executive Officer/Executive Officer/Secretary in all Cantonment Board, Municipal Council (Nagar Parishad) and Nagar Panchayat in Himachal Pradesh.

Point (x) is substituted by following items and may kindly be read as under:

Ward Census Officer (Addl. Charge Census Officer) An appropriate level of Clerical/Technical Cadre (only one) person each for Municipal Corporations Shimla and Dharamshala.

By order, ANIL KUMAR KHACHI, Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh.

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हिमाचल प्रदेश सरकार जल शक्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 फरवरी, 2020

संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)1-9/2017-कांगड़ा.--हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल अमरपुरी़, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा में निरीक्षण कुटिया के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत दिनांक 04-09-2017 को व धारा-19 के उपबन्धों के अन्तर्गत दिनांक 29-05-2018 को अधिसूचना जारी की गई।

2. भू-अर्जन समाहर्ता द्वारा तैयार व्यय पंचाट को सरकार द्वारा दिनांक 29-07-2019 को स्वीकृत किया गया जोकि भू-अर्जन अधिनियम की धारा-19 के तहत जारी अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 26-06-2018 की एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर स्वीकृत हुआ।

3. यतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लोक हित में महाल अमरपुरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा में निरीक्षण कुटिया का निर्माण आवश्यक था।10241 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 4. यतः विभाग ने उक्त अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत उपरोक्त प्रयोजन हेतु पंचाट घोषणा करने के लिए निर्धारित समय पर प्रक्रिया आरम्भ कर दी परन्तु प्रक्रिया लम्बी होने की वजह से पंचाट निर्धारित तिथि के भीतर घोषित नहीं किया जा सका जबकि विभाग ने अधिसूचित भूमि पर निरीक्षण कुटिया का निर्माण कर लिया है।

5. यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उपरोक्त कारणों को उचित मानते हुए पंचाट की निर्धारित तिथि को उक्त अधिनियम की धारा-25 के नीचे दिये गये परन्तुक के तहत पंचाट घोषणा की तिथि को दिनांक 25-06-2019 से एक वर्ष आगे वढ़ाने में सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

6. यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार के ई-राजपत्र में अपलोड कर दी गई है।

आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- सचिव (जल शक्ति) ।

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शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जनवरी, 2020

संख्या यू0डी0ए0(1)-2/2016-L.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 90 के उप नियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला में नगर परिषद्‌ रामपुर की बाबत अध्यक्ष के निर्वाचन को निम्न प्रकार से राजपत्र में अधिसूचित करते हैंः-

नगर पंचायत का नाम निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम और पता
नगर परिषद्‌, रामपुर, जिला शिमला श्रीमती सुमन घगटा, वार्ड नंबर-3, नगर परिषद्‌, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

आदेश द्वारा, सी. पौलरासु, सचिव (शहरी विकास)।

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[Authoritative English Text of Notification No. UD-A(1)-2/2016-L, dated 31st January, 2020 as

required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st January, 2020

10242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 No. UD-A (1)-2/2016-L.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994) read with sub- rule (5) of rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, The Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette election of President in respect of Municipal Council Rampur, Distt. Shimla, H.P as under:—

Name of Nagar Panchayat Name & Address of Elected President
Municipal Council, Rampur, Distt. Shimla Smt. Suman Ghagta R/o Ward No -3, Municipal Council, Rampur, Distt. Shimla.

By order, C. PAULRASU, Secretary (UD).

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ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th February, 2020

No. STE-F-(9)-1/2018-loose.—In addition to the officers already authorized vide GoHP Notification No. STEF(4)-2/2008, dated 07-07-2009, No. STE-F(4)-2/2008-I dated 20-08-2010, No. STE-F(4)-2/2008-II, dated 04-11-2010, No. STE-F(4)-2/2008-II, dated 15-03-2011 & 20-09- 2019 the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred by Section 7(A) and section 11(I) of the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995, is pleased to authorize the following officers/officials of the various Departments for effective implementation and for entry and inspection under section 7(A) and to compound any offence under the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 or contravention of the ban imposed vide above referred notifications:—

Sl. No. Name of the Department Designation
1. Panchayati Raj Block Development Officers
Panchayat Inspectors
Sub-Panchayat Inspectors
Secretaries of Gram Panchayats
2. Health Food Safety Officer
Drug Inspector

By order, RAJNEESH, IAS, Secretary (Env. Sci. & Tech.).

10243 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 5th February, 2020

No. HPERC/438.—The Himachal Pradesh Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 62, Section 66, clauses (a),(b) and (e) of Section 86 and clause (zi) of sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, after previous publication, hereby makes the following amendment regulations, namely:—

REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its Compliance) (Sixth Amendment) Regulations, 2020.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Regulation 4.—(I) In sub-regulation (1) of regulation 4 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its Compliance) Regulations, 2010 (hereinafter referred as "the RPO Compliance Regulations, 2010")—

(a) the following note shall be inserted below the table of sub-regulation (1):—

"Note.— The RPO trajectory as specified by the Commission in these regulations or any other omitted/revised provisions, from time to time, for the respective years shall remain applicable and provisions to that extent shall be considered to have been saved in these regulations."

(b) the words "distribution licensee" appearing above the table in sub-regulation (1) shall be substituted with the words and sign "distribution licensee/obligated entity".

(II) The sub-regulation (2) of regulation 4 of the RPO Compliance Regulations, 2010, shall be substituted with the following, namely:—

"Any person/consumer, who consumes power from any source (generation/purchase) interalia including purchase through Open Access, but other than in his capacity as a consumer of distribution licensee or by drawl from a captive generating plant, the RPPOs at the rate(s) mentioned in table in the sub-regulation (1) of this regulation shall be applicable in respect of his consumption from such sources:

Provided that for computing the Renewable Power Purchase Obligation (RPPO) of such obligated entities for a year under this sub-regulation, the following conditions shall also apply, namely:—

(i) the total consumption of any such obligated entity shall include the quantum of electricity purchased, including electricity generated, by it from various sources, including the power purchased under REC mechanism for meeting its requirement for10244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 consumption of electricity, and shall also include the transmission and distribution losses incurred within the State for meeting such consumption in the following manner, namely:—

(a) in case the electricity is purchased by such obligated entity from sources outside the State, the electricity purchased at the State periphery shall be considered as the consumption of the obligated entity from such sources;

(b) in case the electricity is purchased, or generated, from generating sources located within the State, the electricity (in kWh) injected for such obligated entity at the generating bus bar shall be considered as its consumption;

(ii) the energy consumed by obligated entity, other than the distribution licensee, shall be considered to have been consumed from the sources other than the hydro-electric sources, unless such obligated entity establishes to the satisfaction of the State Agency that such consumption was made from hydro-electric sources."

(II) After the sub-regulation (2) of regulation 4 of the RPO Compliance Regulations, 2010, the following sub-regulation (2A) shall be added, namely:—

"2A: For any person consuming power by drawl from a captive generating plant, the RPPOs shall be applicable at the rate(s) specified in the Schedule to these Regulations in relation to his consumption from such captive generating plant:

Provided that the provisions of this sub-regulations (2A) shall be applicable only in relation to the consumption from captive generating plants to which these Regulations apply in terms of clause (c)and clause (d) of regulation 3 of these Regulations."

By order of the Commission, Sd/- Secretary.

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SCHEDULE [See sub-regulation (2A) of regulation 4]

Minimum Percentage for Renewable Power Purchase obligation

Year in which the original capacity of the captive generating plant is commissioned or augmented Minimum Quantum of Purchase of percentage (%) from renewable sources (in terms of energy in kWh) of total consumption
Non-Solar Solar Total
2015-16 or before 11.00% 0.25% 11.25%
2016-17 9.50% 2.50% 12.00%
2017-18 9.50% 4.75% 14.25%
2018-19 10.25% 6.75% 17.00%
2019-20 10.25% 7.25% 17.50%
2020-21 10.25% 8.75% 19.00%
2021-22 10.50% 10.50% 21.00%
(a) The RPPO will be on total consumption of electricity by an obligated entity, excluding consumption met from hydro-electric sources of power.
(b) In case the achievement of Solar RPPO compliance to the extent of 85% and above, the remaining shortfall if any, can be met by excess Non-Solar energy purchased beyond specified Non-Solar RPPO for that particular year.
(c) Further, in case on achievement of Non-Solar RPPO compliance to the extent of 85% and above, the remaining shortfall if any, can be met by excess solar energy purchased beyond specified Solar RPPO for that particular year.
(d) In case where the capacity of CPP is augmented after 31-03-2016, the year in which the capacity augmentation takes place shall be considered for applicability of RPPO rates for the entire augmented capacity. Similarly, if the capacity is further augmented, the year in which the latest augmentation takes place, shall be considered for RPPO.

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In the Court of Dr. Amit Kumar Sharma, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Officer (C), Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh

1. Abhinay Jaswal Aged 28 years s/o Sh. Kewal Singh, r/o Village Baloh, P.O. Baloh, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

2. Meena Kumari Aged 22 years d/o Sh. Kul Badhur, resident of Houe No. 5, Near Gurudwara, Sector-40, South City-1, Gurgaon, Haryana-122 001.

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Abhinay Jaswal Aged 28 years s/o Sh. Kewal Singh, r/o Village Baloh, P.O. Baloh, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) & Meena Kumari Aged 22 years d/o Sh. Kul Badhur, resident of Houe No. 5, Near Gurudwara, Sector-40, South City-1, Gurgaon, Haryana-122001 have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 15-11-2019 at Shiv Parwati Mandir, Anoo, Distt. Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 17-02-2020. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

10246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 Issued today on 09-01-2020 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

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In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Vikas Sharma s/o Shri Ashok Kumar, r/o V. P. O. Khiah, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Anupriya Sharma d/o Sh. Desh Raj, r/o Village Khiah Brahmna, P.O. Khiah, Tehsil & .. Applicants. District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice of intended Marriage.

Sh. Vikas Sharma and Miss Anupriya Sharma have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnized their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 12-03-2020. In case no objection is received by 12-03-2020, it will be presumed that there is no objections to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 18-01-2020.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

Ratani Devi w/o Sh. Sarwan Singh Thakur, r/o House No. 406, Ward No. 1, Anu, . . Applicant. Hamirpur, Teh. & District Hamirpur (H.P.)

Versus

10247 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 General Public . . Respondent.

Subject.— Proclamation regarding correctness of applicant name in the State Official Gazette.

Whereas Ratani Devi w/o Sh. Sarwan Singh Thakur, r/o House No. 406, Ward No. 1, Anu, Hamirpur, Teh. & District Hamirpur (H.P.) alongwith copies of Aadhar Card, PAN CARD, affidavit pertainig to correctness of her name as RATANI DEVI which has wrongly been entered in the Demat request form(s) of SBICAP SECURITIES LTD. as RATTANI THAKKAR inadvertently.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding correctness of the applicant name "RATANI DEVI" instead of "RATTANI THAKKAR" can file the objection personally or in writing before this court of undersigned on or before 17-02-2020.

The objection received after will not be entertained and order will be issued for correctness of name of the applicant accordingly.

Issued today on 18-01-2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Tara Chand son of Sh. Ganga Ram at present residing in Ward No. 3, House No. 45, . . Applicant. Hamirpur, Teh. & District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public . . Respondent Subject.— Proclamation regarding correctness of name of wife & Date of birth and son name of applicant in the State Official Gazette.

Whereas Tara Chand son of Sh. Ganga Ram presently residing in Ward No. 3, House No. 45, Hamirpur, Teh. & District Hamirpur (H.P.) alongwith copies of Aadhar Card, pertainig to name & date of birth of his wife i.e. REKHA (D.O.B. 01-08-1971) & copies of School Certificate and Aadhar Card of his son name as AKASH LAGWAL respectively which has been wrongly entered as REKHA DEVI (D.O.B. 06-08-1971) (wife) & AKASH (son) in his service record inadvertently.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding correctness of the applicant wife name & date of birth "REKHA 10248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 (D.O.B. 01-08-1971) & son name as AKASH LAGWAL instead of "REKHA DEVI(D.O.B. 06-08-1971)" & son name AKASH can file the objection personally or in writing before this court of undersigned on or before 17-02-2020.

The objection received after will not be entertained and order will be issued for correctness of name of the applicant accordingly.

Issued today on 18-01-2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

__________

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : भूमि तकसीम

तारीख दायर : 09-12-2019 श्री बाबू राम सुपुत्र श्री भूरी सिंह, गांव गनोह राजपूतां बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

श्री ज्ञान चन्द सुपुत्र श्री मुन्शी राम आदि

समस्त निवासी गांव गनोह राजपूतां, तप्पा बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण। नोटिस.--सह-हिस्सादारन को भूमि तकसीम बारे सूचना हेतु।

प्रार्थी श्री बाबू राम सुपुत्र श्री भूरी सिंह, गांव गनोह राजपूतां बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने अराजी खाता नं0 11, 14, 17 व 18, 148 टीका गांव गनोह राजपूतां, तप्पा बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की तकसीम हुक्मन हेतु इस अदालत में आवेदन पत्र दायर किया है, जोकि इस अदालत में लंबित है। परन्तु उक्त वर्णित भूमि खाताजात में निम्नलिखित हिस्सादारान कागजात माल दर्ज है जिन्हें साधारण तरीका से समन की तामील न हो सकी।

अतः प्रतिवादीगण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 18-02-2020 को सायं 2.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। गैरहाजिर रहने की सूरत में यह समझा जायेगा कि उक्त खाताजात की भूमि तकसीम बारे उन्हें किसी प्रकार का एतराज व उजर न है। उक्त वर्णित दिनांक के उपरान्त किसी प्रकार का उजर मान्य न होगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा पर नियमानुसार आगामी आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

प्रतिवादीगण :--

1. श्री संजय कुमार सुपुत्र श्री ब्रहम दास, खाता नं0 11 टीका गनोह राजपूतां तप्पा बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर।

2. श्री वाल चन्द सुपुत्र श्री धर्म सिंह 3. श्री सरवन सिंह सुपुत्र श्री राम राखा10249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 4. श्री संजीव कुमार सुपुत्र श्री रमेश चन्द, खाता नं0 14 टीका गनोह राजपूतां तप्पा बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर। 5. श्री संजीव शर्मा सुपुत्र श्री सीता राम 6. श्री मनोज शर्मा सुपुत्र श्री सीता राम, खाता नं0 17 टीका गनोह राजपूतां तप्पा बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर।

7. श्री ज्ञान चन्द सुपुत्र श्री मुन्शी राम 8. सोनिका पत्नी श्री संतोष कुमार, खाता नं0 18 टीका गनोह राजपूतां तप्पा बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर।

आज दिनांक 18-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री देश राज, निवासी महाल रामनगर, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म पंजीकरण करवाने बारे।

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री देश राज, निवासी महाल रामनगर, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस आशय से न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पुत्र अरूण कुमार चौहान का जन्म दिनांक 05-12-1982 को गांव रामनगर में हुआ था परन्तु प्रार्थिया के अभिभावक उसका जन्म पंजीकरण निर्धारित अवधि के अन्दर ग्राम पंचायत रोडी कोडी में अज्ञानता के कारण दर्ज न करवा सकी। अब प्रार्थिया ने अपने पुत्र का जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र प्रकाशन व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-02-2020 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में गोदी नामा के आधार पर पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 24-01-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।10250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 श्री अनूप चन्द पुत्र श्री खुशी राम, वासी महाल एवं तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम कागजात माल महाल डाडा सीबा, तहसील डाडा सीबा। श्री अनूप चन्द पुत्र श्री खुशी राम, वासी महाल एवं तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम आधार कार्ड, स्कूल रिकार्ड व पंचायत रिकार्ड में अनूप चन्द दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल डाडा सीबा में उसका नाम अनूप कुमार दर्ज है जो सही न है प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-02-2020 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में नाम दुरुस्त करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 24-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 20/CT/2019 केस दायर ः 20-01-2020 श्री जितेन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री चन्दे राम, निवासी गांव खोपड़ीे, डा0 भूटठी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.-- दरख्वास्त बराये राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

उपरोक्त विषय पर श्री जितेन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री चन्दे राम, निवासी गांव खोपड़ीे, डा0 भूटठी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने दिनांक 17-12-2019 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र दायर किया है, जिसे बाद रिपोर्ट व छानबीन हेतु क्षे0 कानूनगो कुल्लू को प्रेषित किया था, जिसकी रिपोर्ट कानूनगो कुल्लू व पटवारी हल्का भल्याणी से दिनांक 17-12-2019 को प्राप्त हो चुकी है। जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सतिन्दर कुमार पुत्र श्री चन्दे राम दर्ज है जोकि गलत है जबकि विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड में जितेन्दर सिंह पुत्र श्री चन्दे राम है जो सही है।10251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री जितेन्दर सिंह पुत्र श्री चन्दे राम का नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रूप में उजर/एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी उजर/एतराज दायर नहीं हुआ तो राजस्व रिकार्ड में श्री सतिन्दर कुमार उर्फ जितेन्दर सिंह सही नाम दर्ज करने बारे आदेश जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 22-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,

District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Sh. Prem Bahadur s/o Sh. Devi Ram, r/o Sugandha Apartments, Near Mohan Park Solan, . . Applicant. Tehsil & District Solan (H. P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Prem Bahadur s/o Sh. Devi Ram, r/o Sugandha Apartments, Near Mohan Park Solan, Tehsil & District Solan has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of his daughter namely Bhawna Devi i.e. 7-04-1999 at Sugandha Apartments, Near Mohan Park Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) but her date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Bhawna Devi d/o Sh. Prem Bahadur r/o Sugandha Apartments, Near Mohan Park Solan may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 20-02-2020 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 21st day of January, 2020.

Seal.

GURMIT G. NEGI, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

10252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941

In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,

District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Sh. Prem Bahadur s/o Sh. Devi Ram, r/o Sugandha Apartments, Near Mohan Park Solan, . . Applicant. Tehsil & District Solan (H. P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Prem Bahadur s/o Sh. Devi Ram, r/o Sugandha Apartments, Near Mohan Park Solan, Tehsil & District Solan has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of his daughter namely Kunta Devi i.e. 13-02-1997 at Sugandha Apartments, Near Mohan Park Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) but her date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Kunta Devi d/o Sh. Prem Bahadur, r/o Sugandha Apartments, Near Mohan Park Solan may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 20-02-2020 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 21st day of January, 2020.

Seal.

GURMIT G. NEGI, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

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In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,

District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Smt. Narvada d/o Sh. Dal Bahadur, r/o Village Kather, P.O. Chambaghat, Tehsil & District . . Applicant. Solan (H. P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Narvada d/o Sh. Dal Bahadur, r/o Village Kather, P.O. Chambaghat, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and10253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of her date of birth i.e. 01-02-1973 at Village Kather, P.O. Chambaghat, Tehsil & District Solan (H. P.) but her date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Narvada Devi d/o Sh. Dal Bahadur, r/o Village Kather, P.O. Chambaghat, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 20-02-2020 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 21st day of January, 2020.

Seal.

GURMIT G. NEGI, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

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In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 12/2020 Date of Institution : 22-01-2020 Date of Decision/

Fixed for : 24-02-2020 Sh. Parveen Kumar son of Shri Paras Ram, r/o Village Dhella, P.O. Gurumajra, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Versus

General Public through Gram Panchayat Dhella, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation:

Sh. Parveen Kumar son of Shri Paras Ram, r/o Village Dhella, P.O. Gurumajra, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his son namely Mukesh Kumar was born on 19-07-2005 at Village Dhella, P.O. Gurumajra, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) but his birth could not be entered in the records of Gram Panchayat Dhella within stipulated period. He prayed for issuing necessary orders to the Gram Panchayat Dhella for entering the same in the records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding the birth of namely Mukesh Kumar s/o Sh. Parveen Kumar s/o Shri Paras Ram, r/o Village Dhella, P.O. Gurumajra, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.), may file their objection in this court on or before 24-02-2020, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of this 23rd day of January, 2020.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

10254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Baddi, District Solan, H. P.

Case No. : 11/2020 Date of Institution : 22-01-2020 Date of Decision/

Fixed for : 24-02-2020 Sh. Parveen Kumar son of Shri Paras Ram, r/o Village Dhella, P.O. Gurumajra, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Versus

General Public through Gram Panchayat Dhella, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation:

Sh. Parveen Kumar son of Shri Paras Ram, r/o Village Dhela, P.O. Gurumajra, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his daughter namely Neha was born on 12-04-2007 at Village Dhela, P.O. Gurumajra, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) but her birth could not be entered in the records of Gram Panchayat Dhela within stipulated period. He prayed for issuing necessary orders to the Gram Panchayat Dhela for entering the same in the records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding the birth of namely Neha d/o Sh. Parveen Kumar r/o Village Dhela, P.O. Gurumajra, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.), may file their objection in this court on or before 24-02-2020, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of this 23rd day of January, 2020.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan, H. P.

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ब अदालत श्री आर0एस0 बेदी, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, ममलीग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हि0 प्र0

श्री जगन नाथ पुत्र स्व0 श्री मुनी लाल, निवासी ग्राम शलोग कोलियां, डाकघर सायरी, उप-तहसील ममलीग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

अदालत हजा में श्री जगन नाथ पुत्र स्व0 श्री मुनी लाल, निवासी ग्राम शलोग कोलियां, डाकघर सायरी, उप-तहसील ममलीग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हि0 प्र0 ने दिनांक 23-01-2020 द्वारा अपना व अपने स्व0 पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने व्यक्त10255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 किया है कि उसका सही नाम जगन नाथ तथा स्व0 पिता का नाम मुनी लाल है परन्तु राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त सायरी में उसका नाम जगनाथ तथा पिता का नाम मुन्नू दर्ज है जोकि गलत है, को दुरुस्त किया जाये। अतः सर्वसाधारण को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री जगन नाथ पुत्र स्व0 श्री मुनी लाल, निवासी ग्राम शलोग कोलियां, डाकघर सायरी, उप-तहसील ममलीग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हि0 प्र0 के प्रार्थी जगन नाथ तथा उसके पिता का नाम मुनी लाल का नाम राजस्व रिकार्ड में जगनाथ तथा मुन्नू को दुरुस्त करने बारे किसी को उजर-एतराज हो तो इस इश्तहार के जारी होने के 30 दिन के भीतर लिखित/मौखिक/असालतन/वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रस्तुत कर सकता है। यदि उक्त समय अवधि के भीतर कोई उजर-एतराज प्राप्त नहीं होता है तो प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में जगनाथ तथा पिता का नाम मुन्नू के स्थान पर मुनी लाल दर्ज करने बारे आदेश जारी किये जाएंगे।

आज दिनांक 23-01-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

ममलीग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हि0 प्र0।

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गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2020

का.आ. 119(अ).--केन्द्रीय सरकार, जनगणना नियम, 1990 के नियम 6क के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 और धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि भारत की जनगणना 2021 से संबंधित मकान सूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक होना है ।

[फा.सं. 9/7/2019-सीडी(सेन )/3] विवेक जोशी, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त।

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MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2020

S.O.119(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 and Section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rule 6A of the Census Rules, 1990, the Central 10256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 फरवरी, 2020/18 माघ, 1941 Government hereby declares that the houselisting operations of the Census of India 2021 shall take place from the 1st April, 2020 to the 30th September, 2020 in India.

[F.No.9/7/2019-CD(Cen)/3] VIVEK JOSHI, Registrar General and Census Commissioner, India.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 07 February 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-02-07.242_gazette_2020-07_02_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-02-07.242_gazette_2020-07_02_2020.