राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
लोेक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 27 जनवरी, 2020
संख्या पी.बी.डब्ल्यू. ए.ए.(3)-1/2009.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के 248-राजपत्र/2020-15-02-2020 (10335) 10336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 7/10 सितम्बर, 2012 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-'क' का संशोधन.-(1) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 के उपाबन्ध-'क' में-
(क) स्तम्भ संख्याः 11 के सामने विधमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- (i) सत्तर प्रतिशत डिग्री धारक (स्नातक) सहायक अभियन्ताओं (यान्त्रिक) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल होः ऐसा न होने पर डिप्लोमा धारक सहायक अभियन्ताओं (यांत्रिक) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड और त्रिपर्ययंन में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।
(ii) तीस प्रतिशत डिप्लोमा धारक सहायक अभियन्ताओं (यांत्रिक) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर डिग्री धारक (स्नातक) सहायक अभियन्ताओं (यांत्रिक) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका ग्रेड और विपर्ययेन में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।
उपरोक्त दोनों के न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से इस पद के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैंट आधार परः
परन्तु अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) के संवर्ग में पदों को भरने हेतु निम्नलिखित दस बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः-
| रोस्टर बिन्दु | सम्भरक प्रवर्ग |
| पहला, दूसरा, चौथा, पांचवां, सातवां, आठवां, एवं दसवां | डिग्री धारक (स्नातक) सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) |
| तीसरा, छठवां एवं नवां | डिप्लोमा धारक सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) |
टिप्पणी.-यह रोस्टर दसवें बिन्दु के पश्चात् दोहराया जाएगा। यदि अन्यथा पात्र हो तो बिन्दु रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससें पद रिक्त हुआ हैः
(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम/ कठिन और दूरस्थ क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु उपरोक्त परन्तुक (1), दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रो में तैनाती/स्थानांतरण के सिवाय, उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पाँच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगी;
10337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण I.-उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/ सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।
स्पष्टीकरण II.- उपरोक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/ कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-
1. जिला लाहौल एवं स्पिति 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल 3. रोहडू़ उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और काशापाट 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र 7. जिला किन्नौर 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ,़ थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। स्पष्टीकरण III.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान। (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी।
(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :
10338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगेः -
स्पष्टीकरण.-अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के दौरान सशस्त्र बल में कार्यग्रहण किया था और जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।
(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः
परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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[Authoritative english text of this Department Notification No. PBW-A-A(3)-1/2009 dated
27-01-2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 27th January, 2020
No. PBW-A-A(3)-1/2009.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Public Works Department, Executive Engineer (Mechanical), Class-1 (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2012, notified vide this department notification of even number dated 7/10th September, 2012, namely:—
1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Executive Engineer (Mechanical) Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (2nd Amendment) Rules, 2020.
(ii) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, (e-Gazette), Himachal Pradesh.
10339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 19412. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Executive Engineer (Mechanical) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2012.
(a) For the existing provision against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—
(i) 70% by promotion from amongst the Degree Holder Assistant Engineers (Mechanical) with 08 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Diploma Holder Assistant Engineers (Mechanical) with 08 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade and vice-versa.
(ii) 30% by promotion from amongst the Diploma Holder Assistant Engineers (Mechanical) with 08 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Degree Holder Assistant Engineers (Mechanical) with 8 years regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade and vice-versa.
Failing both above on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other H.P. Government Departments:
Provided that for filling up the posts in the cadre of Executive Engineer (Mechanical) the following 10 points post based roster shall be followed :—
| Roster Points | Feeder Category |
| 1st, 2nd, 4th, 5th, 7th, 8th & 10th | Degree Holder Assistant Engineer (Mechanical) |
| 3rd , 6th & 9th | Diploma Holder Assistant Engineer (Mechanical) |
Note.—This roster shall be repeated after 10th point. The vacancy shall be filled up by the category which vacates the post, if otherwise eligible.
(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/Hard Areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:
Provided further that Officer(s)/Officials(s) who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard Areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation-I.—For the purpose of proviso 1 supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard Areas and remote /rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.
10340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 Explanation-II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahul & Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District
3. Dodra Kawar area of Rohru Sub-Division
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmaur District.
9. Khanyol-Bagra patwar circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Shilh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District.
Explanation-III.—For the purpose of proviso (1) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—
(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub-Division/Tehsil Headquarter (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District Headquarters where bus service is not available and or foot journey is more than 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regard less of its category.
(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:
(i) Provided that all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
10341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the proceeding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-serviceman who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service), Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service; if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
By order,
JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (PW).
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171001
NOTIFICATION
Shimla, the 21st January, 2020
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMIC, Dalhousie, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Courts of District and Sessions Judge, Chamba & Additional District and Sessions Judge, Chamba, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Courts w.e.f. 24-1-2020 to 2-2-2020.
By order, Sd/- Registrar General.
10342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-171002, 14th February, 2020
No. Pub-B(1)-4/2011.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to order the promotion of Shri Ved Prakash, Editor to the post of Senior Editor, Class-I (Gazetted) in the Information and Public Relations Department, in the pay band of `10300—34800+ `5400 Grade Pay, on regular basis with immediate effect.
2. The above officer shall exercise option under the provisions of FR-22 read with Rule- 11 of Himachal Pradesh Civil Services Pay (Revised) Rules, 2009, within a period of one month from the date of issue of this Notification.
3. Consequent upon the above promotion, the Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order his posting in Giriraj Weekly Office, Shimla-5, against vacancy, in public interest. He is directed to join his assignment within a period of 10 days from the issue of this Notification and send his joining report through proper channel.
By order, RAJNEESH, Secretary (I&PR).
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं0 6/2020-राज्य कर
शिमला-2, 14 फरवरी, 2020
सं0 ई. एक्स.एन.-एफ.(10)-23/2019.--आयुक्त, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 80 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, 01 जुलाई 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि के संबंध में, ऐसे रजिस्ट्री—त व्यक्तियों के वर्ग जिनके कारोबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश में है, के लिए सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से उक्त नियमों के नियम 80 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी देने की समय सीमा को तारीख 7 फरवरी, 2020 तक बढ़ाते हैं।
आदेश द्वारा संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।10343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-23/2019 dated
14 -02-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification No. 06/2020-State Tax
Shimla-2, the 14th February, 2020
No. EXN-F(10)-23/2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with rule 80 of the Himachal Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing of the annual return specified under section 44 of the said Act read with rule 80 of the said rules, electronically through the common portal, in respect of the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 for the class of registered person whose principal place of business is in Himachal Pradesh, till 7th February, 2020.
By order, SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं0 7/2020-राज्य कर
शिमला-2, 14 फरवरी, 2020
सं0 ई. एक्स.एन.-एफ.(10)-23/2019.--आयुक्त, हिमाचल प्रदेश माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 168 द्वारा प्रदत्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 44/2019-राज्य कर तारीख 01 नवम्बर, 2019 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2019 के तहत तारीख 04 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैंं, अर्थात्ः- उक्त अधिसूचना के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः- "परन्तु यह भी कि जनवरी, 2020, फरवरी, 2020 और मार्च, 2020 के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी, ऐसे करदाताओं जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्तन पांच करोड़ रुपए तक हो, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान राज्य में है, इलेट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से क्रमशः 24 फरवरी, 2020, 24 मार्च, 2020 और 24 अप्रैल, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।"
आदेश द्वारा संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। 10344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 टिप्पण.--मूल अधिसूचना सं0 44/2019-राज्य कर (दर) तारीख 01 नवम्बर, 2019 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना सं0 ई. एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2019 के तहत तारीख 04 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं0 73/2019-राज्य कर (दर) तारीख 05 फरवरी, 2020 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-25/2019 के तहत तारीख 06 फरवरी, 2020 को प्रकाशित की गई थी, के द्वारा संशोधित की गई थी।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-23/2019 dated
14-02-2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification No. 07/2020-State Tax
Shimla-2, the 14th February, 2020
No. EXN-F(10)-23/2019.—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 44/2019- State Tax, dated the 1st November, 2019, published in the Gazette Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-22/2019, dated the 4th November, 2019, namely:—
In the said notification, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—
"Provided also that the return in FORM GSTR-3B of the said rules for the months of January, 2020, February, 2020 and March, 2020 for taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees five Crore in the previous financial year, whose principal place of business is in the State shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 24th February, 2020, 24th March, 2020 and 24th April, 2020, respectively."
By order, SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).
Note.—The principal notification number 44/2019-State Tax, dated the 1st November, 2019 published in the Gazette of Himachal Pradesh vide EXN-F(10)-22/2019, dated the 4th November, 2019, and was last amended by notification No. 73/2019 – State Tax, dated the 05th January, 2019 published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN- F(10)-25/2019 on 06th January, 2019.
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ब अदालत श्री जगदीश चन्द, उप-पंजीकाध्यक्ष, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नम्बर : 01/SR/2019 तारीख दायर : 19-12-2019 अग्रिम पेशी : 04-03-2020 श्री रमेश कुमार सुपुत्र श्री शक्ति, निवासी गांव धनवाड, डाकघर सरोल, तहसील व जिला चम्बा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश10345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 बनाम आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 40-41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि स्व0 श्री पुन्नू स्पुत्र श्री निक्कू रिश्ते में उसके चाचा थे, जोकि दिनांक 29-07-2015 को फौत हो चुके हैं। उनके द्वारा बनाई गई अपंजीकृत वसीयत को पंजीकृत किया जावे।
दिनांक 04-01-2020 को प्रार्थी श्री रमेश कुमार, गवाहन श्री मनोज कुमार सपुत्र श्री बलदेव राज व श्री नानक चन्द सपुत्र श्री शम्भू आदि हाजिर अदालत हुए। जिन्होंने अपने-अपने बयानात कलमबन्द करवाए। सभी ने श्री रमेश कुमार के नाम वसीयत को पंजीकृत करने हेतु आग्रह किया।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम उक्त वसीयत को पंजीकृत करने पर यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-03-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके वसीयत को पंजीकृत करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 31-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-पंजीकाध्यक्ष, ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नम्बर : 29/2019 तारीख मजरूआ : 16-12-2019 अग्रिम तारीख पेशी : 04-03-2020 श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री किशन चन्द, निवासी गांव बैरियां, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, . . प्रार्थी। जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरूस्ती बारे।
श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री किशन चन्द, निवासी गांव बैरियां, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा हैं कि उसका सही नाम अशोक कुमार है, जोकि ग्राम पंचायत तारागढ़ तथा आधार कार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के महाल बैरियां में गलती से अशोक राज दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-03-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे। 10346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 आज दिनांक 31-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नम्बर : 28/2019 तारीख मजरूआ : 16-12-2019 अग्रिम तारीख पेशी : 04-03-2020 श्री साधू राम सुपुत्र श्री खीरो, निवासी गांव रौणी, डाकघर तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला . . प्रार्थी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरूस्ती बारे।
श्री साधू राम सुपुत्र श्री खीरो, निवासी गांव रौणी, डाकघर तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा हैं कि उसका सही नाम साधू राम है, जोकि आधार कार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के महाल रौणी में गलती से साधू सिंह दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-03-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 31-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नम्बर : 22/2019 तारीख मजरूआ : 05-10-2019 अग्रिम तारीख पेशी : 04-03-2020 श्री बुधि सिंह सुपुत्र श्री रसालो, निवासी गांव छम्बर, डाकघर तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला . . प्रार्थी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरूस्ती बारे।
श्री बुधि सिंह सुपुत्र श्री रसालो, निवासी गांव छम्बर, डाकघर तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा10347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 हैं कि उसका सही नाम बुधि सिंह है, जोकि ग्राम पंचायत तुनुहट्टी में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के महाल छम्बर में गलती से बिधि सिंह दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-03-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 31-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री नरेश कुमार सुपुत्र श्री पृथी चन्द, निवासी गांव बिडिंगी, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र लक्ष ठाकुर की जन्म तिथि 22-04-2018 है, जोकि ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ककीरा कस्वा के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-03-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 31-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत उप-पंजीकाध्यक्ष एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री राज कुमार पुत्र श्री सरवण पुत्र श्री नाथो, निवासी गांव सिकडियां, डाकघर बगढार, तहसील . . प्रार्थी। डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। 10348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 प्रार्थना-पत्र अपंजीकृत वसीयत पंजीकृत करने बारा इश्तहार।
आवेदक श्री राज कुमार पुत्र श्री सरवण पुत्र श्री नाथो, निवासी गांव सिकडियां, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा ने उप-पंजीकाध्यक्ष डलहौजी की अदालत में प्रार्थना-पत्र अपंजीकृत वसीयतनामा मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि बूआ स्व0 श्रीमती निम्मो पुत्री स्व0 श्री नाथो राम निवासी गांव सिकडियां, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी ने एक वसीयतनामा 17-03-2013 को मेरे पक्ष में मुहाल धार कोलियां परगना चूहन, तहसील डलहौजी के खाता संख्या 28/28 अपने भतीजे राज कुमार के नाम पर किया है। वसीयतनामा वृद्धा अवस्था के कारण पंजीकृत नहीं करवा सके। आवेदक वसीयतनामा रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 40-41 के अन्तर्गत पंजीकृत करवाना चाहता है।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई अपंजीकृत वसीयतनामा में अगर कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत उप-पंजीकाध्यक्ष एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी दिनांक 06-03-2020 इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके वसीयतनामा पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
इश्तहार आज दिनांक 10-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-पंजीकाध्यक्ष, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश/77/2019
श्रीमती आशा कुमारी पुत्री श्री निधिया राम, गांव खोपरा, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला . . वादी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत पुखरी, विकास खण्ड चम्बा
.. प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदया चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 287 दिनांक 24-01-2020 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2104/1170 दिनांक 24-01-2020, 2. शपथ-पत्र, 3. शिक्षा प्रमाण-पत्र, 4. जन्म रिपोर्ट, 5. आधार कार्ड जिसमें आवेदिका श्रीमती आशा कुमारी पुत्री श्री निधिया राम, गांव खोपरा, डाकघर पुखरी, ग्राम पंचायत पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में श्रीमती आशा कुमारी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शिक्षा प्रमाण-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 24-01-2020 को जारी हुआ है उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती आशा कुमारी पुत्री श्री निधिया राम, गांव खोपरा, डाकघर पुखरी, परगना त्रियोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 19-08-1988 जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के10349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 एक माह के भीतर सुबह 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में श्रीमती आशा कुमारी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 30-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
मनजीत सिंह पुत्र तानी उर्फ तारा चन्द, निवासी गांव धनाडा, डाकघर सामरा, उप-तहसील धरवाला, . . प्रार्थी। जिला चम्बा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने मनजीत सिंह पुत्र तानी उर्फ तारा चन्द, निवासी गांव धनाडा, डाकघर सामरा, अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि मुहाल धनाडा के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम मनजीत कुमार दर्ज है। लेकिन अन्य दस्तावेजों, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र में मेरा नाम मनजीत सिंह दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने मुहाल धनाडा की नकल जमाबन्दी तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं तथा उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि मुहाल धनाडा के राजस्व रिकार्ड में मनजीत कुमार के बजाए मनजीत सिंह दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि मनजीत कुमार के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 20-02-2020 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 22-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
अमी चन्द पुत्र सुखिया, निवासी गांव ग्रौंडी, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। 10350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अमी चन्द पुत्र सुखिया, निवासी गांव ग्रौंडी, डाकघर खुन्देल अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि मुहाल ग्रौंडी के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम अम्विया दर्ज है। लेकिन अन्य दस्तावेजों, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल में मेरा नाम अमी चन्द दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने मुहाल ग्रौंडी की नकल जमाबन्दी तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं तथा उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि मुहाल ग्रौंडी के राजस्व रिकार्ड में अम्विया के बजाए अमी चन्द दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि अम्विया के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 22-02-2020 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 21-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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In the Court of Sh. Shivam Pratap Singh (IAS), Sub-Divisional Magistrate Chamba,
District Chamba (H. P.)
Gaurav Mahajan s/o Sh. Avinash Mahajan, resident of Mohalla Chowgan, Chamba Town, Tehsil & District Chamba, H. P., aged 31 years, (Bridegroom/Husband)
and
Pallvi Sharma d/o Shri Mukesh Kumar Sharma, resident of House No. 878, Gali No. 1, Indira Colony Pathankot, Tehsil & Distt. Pathankot, Punjab, aged 31 years, (Bride/Wife)
..Applicants.
Versus
1. The General Public 2. The Registrar of Marriage Himachal Pradesh, Shimla
Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act,
1996 (Act No. 21of 1997).
Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriage Act, 1996 alongwith relevant record and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 10-10-2018 at their place of residence with Hindu rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Municipal Council Chamba, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. well in time;
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriage and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.
10351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 05-03-2020 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on this 29th January, 2020
Seal.
Sd/- (SHIVAM PRATAP SINGH) (IAS), Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).
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ब अदालत डॉ0 गणेश ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : /2020 तारीख मजरूआ : 16-01-2020 तारीख पेशी : 17-02-2020 वादी किशोरी लाल पुत्र मथरू, निवासी गांव सेहली, डाकघर सेहली, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 39 भू-राजस्व अधिनियम, 1954
वादी किशोरी लाल पुत्र मथरू, निवासी गांव सेेहली, डाकघर सेहली, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दायर किया है कि उसका सही नाम किशोरी लाल है जैसे कि पंचायत या अन्य रिकार्ड में है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल चेला में गलती से उसका नाम कमल किशोर लिखा गया है जो कि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जाकर मेरा नाम कमल किशोर उर्फ किशोरी लाल किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-02-2020 को असालतन या वकालतन अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 17-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
डा0 गणेश ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)। 10352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 ब अदालत डॉ0 गणेश ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 7/2020 तारीख मजरूआ : 16-01-2020 तारीख पेशी : 17-03-2020 सचिन पुत्र श्री मोती राम पुत्र शेर सिंह, निवासी गांव रूंझ, डाकघर कटिण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.
सचिन पुत्र श्री मोती राम पुत्र शेर सिंह, निवासी गांव रूंझ, डाकघर कटिण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके बेटे सचिन का जन्म दिनांक 09-11-1997 को उनके घर रूंझ में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कटिण्डी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-03-2020 को असालतन या वकालतन अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
आज दिनांक 17-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
डॉ0 गणेश ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0
बाद संख्या तारीख दायर अग्रिम तारीख पेशी 6-IX-2019 03-06-2019 28-02-2020 श्री गोपाल पुत्र व श्रीमती उमा, श्रीमती कृष्णा, पुत्रियां देवी राम पुत्र दता, निवासी उप-महाल सुन्नी, प्रथम परगना बडाबल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0।
. . प्रार्थीगण।
बनाम
सर्वश्री भूपेन्द्र, दिनेश पुत्र रघुनाथ आदि, निवासी उप-महाल सुन्नी, प्रथम परगना बडाबल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम दावा खाता/खतौनी नं0 146/234, कित्ता-2, रकबा तादादी 54-92 वर्गमीटर व खाता/खतौनी नं0 147/235, कित्ता-14, रकबा तादादी 1177-37 वर्गमीटर स्थित उप-महाल सुन्नी, प्रथम परगना बडाबल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मौजा उप-महाल सुन्नी, प्रथम बसन्तपुर, परगना बडाबल, तहसील सुन्नी, की तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रत्यार्थीगण धनी राम पुत्र बसन्त लाल,10353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 श्रीमती गोमती, सरस्वती, हरदेई, पुत्रियां दता, उदय चन्द, भगत राम, नरैण दास पुत्रगण व श्रीमती गोमती पुत्री जगतराम, निवासी उप-महाल सुन्नी, प्रथम, परगना बडाबल को उनके वर्तमान पते पर बार-बार समन जारी किये गये लेकिन समनों की तामील नहीं हो पा रही है। अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण यकीन हो चुका है कि उपरोक्त प्रत्यार्थीगणों को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पाएगी।
अतः इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-02-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकते हैं अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके तकसीम करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-01-2020 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-, सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Sh. Amin Chand s/o Late Sh. Jaisi Ram, r/o Village Katola, P.O. Janedghat, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Sh. Amin Chand s/o Late Sh. Jaisi Ram, r/o Village Katola, P.O. Janedghat, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to do correction in the name/date of birth of his/her own named Sh. Amin Chand s/o Late Sh. Jaisi Ram, r/o Village Katola, P.O. Janedghat, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Janedghat, Sub-Tehsil Junga, District Shimla.
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of birth |
| 1. | Amin Chand | Own | 10-02-1954 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding correction of name/date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Janedghat, Sub-Tehsil Junga, District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today 05-02-2020 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla, H.P.
10354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0मिसल संख्या : 01/2020 तारीख संस्थापन : 30-01-2020 श्री कुलदीप पुत्र स्व0 श्री चुरा राम, निवासी गांव सपैला, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा- (37)1 के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। श्री कुलदीप पुत्र स्व0 श्री चुरा राम, निवासी गांव सपैला, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी वर्ष 2013-14, प्रमाण-पत्र प्रधान ग्राम पंचायत बड़ागांव, नकल परिवार रजिस्टर, प्रमाण-पत्र शैक्ष्णिक जारीकर्ता प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ागांव, प्रतिलिपि राशन कार्ड, प्रतिलिपि आधार कार्ड शपथ-पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त धाला के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 4/13 कित्ता-40, रकबा तादादी 02-86-12 है0 बराए राजस्व रिकार्ड महाल सपैला में उसका नाम दलीप कुमार गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गये सबूतों के अनुरूप कुलदीप है। आवेदक ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त धाला के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें। अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दलीप कुमार के स्थान पर कुलदीप दर्ज कर लिया जावे जो इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो मिति 25-02-2020 को 11.00 बजे अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस तक असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह आदेश आज तारीख 21-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0
. . प्रार्थी। श्री भाउ सिंह पुत्र श्री चैत राम, निवासी दलगांव, डाकघर कुटाडा, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। श्री भाउ सिंह पुत्र श्री चैत राम, निवासी दलगांव, डाकघर कुटाडा, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी पुत्री अनिता देवी का जन्म दिनांक10355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 17-02-2007 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत दलगांव के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा इनकी जन्म की तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत दलगांव को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी अनिता देवी की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत दलगांव के जन्म रजिस्टर में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-02-2020 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दलगांव में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-01-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
राम दास शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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समक्ष श्री रमेेश चन्द, सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0
श्रीमती हेमा वती पुत्री स्व0 श्री डुमणू, गांव व डाकघर कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0
. . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा-(37)1 के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। श्रीमती हेमा वती पुत्री स्व0 श्री डुमणू, गांव व डाकघर कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी वर्ष 2016-17, नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड, प्रतिलिपि राशन कार्ड, सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कांगल के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 62/84-85 बराए राजस्व रिकार्ड महाल कांगल में उसका नाम हिमी गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थिया के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये सबूतों के अनुरूप हेमा वती है। आवेदिका ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कांगल के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें।
यह मिसल अदालत हजा से छानबीन व रिपोर्ट हेतु गिरदावर हल्का बड़ागांव को भेजी गई है। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रिय कानूनगो अवेदिका का नाम पटवार वृत्त कांगल के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है जिसे हिमी के स्थान पर हेमा वती दर्ज करने की अनुशंसा व्यक्त की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख में हिमी के स्थान पर हेमा वती दर्ज कर लिया जावे जो इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो मिति 02-03-2020 को 11.00 बजे अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस तक असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थिया का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। 10356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 यह आदेश आज दिनांक 05-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।
मोहर। रमेश चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0
मुकद्दमा नं0 : 06/2018 तारीख मजरूआ : 17-09-2018 1. श्री सक्षम पुत्र स्व0 श्री सुख देव, निवासी गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 2. कुमारी समिष्टि पुत्री स्व0 श्री सुख देव, निवासी गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 3. श्रीमती मनोरमा पत्नी स्व0 सुख देव, निवासी गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश।
1. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री कृष्ण देव, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 2. श्री पुनील पुत्र स्व0 श्री कृष्ण देव, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 3. श्री विरेन्द्र पुत्र श्री रतन चन्द गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 4. श्री जोगिन्द्र पुत्र श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 5. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 6. श्री रविन्द्र पुत्र श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 7. श्री देवेन्द्र पुत्र श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 8. श्रीमती सुनीता पुत्री श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 9. श्रीमती सरिता पुत्री श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 10. श्रीमती अनुराधा शर्मा पत्नी स्व0 श्री जगमोहन गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 11. कुमारी भव्या पुत्री स्व0 श्री जगमोहन, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 12. श्री प्रेम प्रकाश पुत्र श्री बेली राम, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, . . प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश।
विषय.--हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत अराजी खाता/खतौनी 60/103 ता 107, नम्बर 127, 225, 123, 124, 125, 147, 148, 150, 151, 126, 128, 129, 149, 137, 136, कित्ता-15, रकबा तादादी 2039-27 वर्गमीटर, वाका चक अ0सू0क्षे0 समिति नारकण्डा, पटवार वृत्त नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।10357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 श्री सक्षम पुत्र स्व0 श्री सुख देव, निवासी गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता/खतौनी 60/103 ता 107, नम्बर 127, 225, 123, 124, 125, 147, 148, 150, 151, 126, 128, 129, 149, 137, 136, कित्ता-15, रकबा तादादी 2039-27 वर्गमीटर, वाका चक अ0सू0क्षे0 समिति नारकण्डा, पटवार वृत्त नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की तकसीम की दरख्वास्त इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम गुजारी है जो अदालत में विचाराधीन है प्रतिवादी नं0 5 व 9 की तामील बार-बार समन जारी होने पर भी अदालत में हाजिर नहीं हो पा रहे हैं तथा प्रतिवादीगण का सही पता न होने के कारण इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं है। अतः प्रतिवादी नं0 5 व 9 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 25-02-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इस खाता की तकसीम बारा उन्हें किसी भी प्रकार का एतराज न है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनंक 21-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0
मुकद्दमा नं0 : 06/2018 तारीख मजरूआ : 17-09-2018 1. श्री सक्षम पुत्र स्व0 श्री सुख देव, निवासी गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 2. कुमारी समिष्टि पुत्री स्व0 श्री सुख देव, निवासी गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 3. श्रीमती मनोरमा पत्नी स्व0 सुख देव, निवासी गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश।
1. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री कृष्ण देव, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 2. श्री पुनील पुत्र स्व0 श्री कृष्ण देव, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 3. श्री विरेन्द्र पुत्र श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 4. श्री जोगिन्द्र पुत्र श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 5. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 6. श्री रविन्द्र पुत्र श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 7. श्री देवेन्द्र पुत्र श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 8. श्रीमती सुनीता पुत्री श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 9. श्रीमती सरिता पुत्री श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 10358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 10. श्रीमती अनुराधा शर्मा पत्नी स्व0 श्री जगमोहन, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 11. कुमारी भव्या पुत्री स्व0 श्री जगमोहन गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 12. श्री प्रेम प्रकाश पुत्र श्री बेली राम, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, . . प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश।
विषय.--हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत अराजी खाता/खतौनी 60/103 ता 107, नम्बर 127, 225, 123, 124, 125, 147, 148, 150, 151, 126, 128, 129, 149, 137, 136, कित्ता-15, रकबा तादादी 2039-27 वर्गमीटर, वाका चक अ0सू0क्षे0 समिति नारकण्डा, पटवार वृत्त नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
श्री सक्षम पुत्र स्व0 श्री सुख देव, निवासी गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता/खतौनी 60/103 ता 107, नम्बर 127, 225, 123, 124, 125, 147, 148, 150, 151, 126, 128, 129, 149, 137, 136, कित्ता-15, रकबा तादादी 2039-27 वर्गमीटर, वाका चक अ0सू0क्षे0 समिति नारकण्डा, पटवार वृत्त नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की तकसीम की दरख्वास्त इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम गुजारी है जो अदालत में विचाराधीन है प्रतिवादी नं0 5 ता 9 की तामील बार-बार समन जारी होने पर भी अदालत में हाजिर नहीं हो पा रहे हैं तथा प्रतिवादीगण का सही पता न होने के कारण इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं है। अतः प्रतिवादी नं0 5 व 9 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 25-02-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इस खाता की तकसीम बारा उन्हें किसी भी प्रकार का एतराज न है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 21-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री आर0एस0 बेदी, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, ममलीग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हि0 प्र0
श्री मनोहर लाल पुत्र श्री मस्त राम, निवासी व डाकघर काहला, उप-तहसील ममलीग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व धारा 9(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 2003.
अदालत हजा में श्री मनोहर लाल पुत्र श्री मस्त राम, निवासी व डाकघर काहला, उप-तहसील ममलीग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हि0 प्र0 द्वारा प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र संजय कुमार का जन्म दिनांक 19-05-1987 को हुआ है तथा ग्राम पंचायत काहला के परिवार रजिस्टर भाग एक में उक्त तिथि दर्ज है लेकिन जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसकी जन्म तिथि दर्ज न है जिसे जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने का आग्रह किया है।10359 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 अतः सर्वसाधारण को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री मनोहर लाल पुत्र श्री मस्त राम, निवासी व डाकघर काहला, उप-तहसील ममलीग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हि0 प्र0 के पुत्र संजय कुमार जिसकी जन्म तिथि 19-05-1987 है को ग्राम पंचायत काहला जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे में किसी को उजर/एतराज हो तो इस इश्तहार के जारी होने के 30 दिन के भीतर लिखित/मौखिक असालतन/वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रस्तुत कर सकता है। यदि उक्त समय अवधि के भीतर कोई उजर एतराज प्राप्त नहीं होता है तो सचिव ग्राम पंचायत काहला को श्री मनोहर लाल पुत्र श्री मस्त राम के पुत्र संजय कुमार निवासी व डाकघर काहला, उप-तहसील ममलीग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हि0 प्र0 जिसकी जन्म तिथि 19-05-1987 दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 05-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, ममलीग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हि0 प्र0।
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising the
powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954
Case No. : ..../ 2020 Date of Instt. : 26-12-2019 Pending for : 24-02-2020 Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for the registration of marriage.
Notice to the General Public.
Whereas, Shri Gurdeep Singh s/o Shri Gurdev Singh, r/o Village Billanwali Labana, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) and Smt. Gitanshi Kundlas d/o Shri Roshan Lal presently w/o Shri Gurdeep Singh s/o Shri Gurdev Singh, r/o Village Billanwali Labana, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 06-02-2019.
And, whereas both these applicants have submitted in their applications and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.
Therefore, by this notice the public in general is informed that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 24-02-2020 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 24-02-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.
Given under my hand and seal of the court on 23-01-2020.
Seal.
Sd/- Marriage Officer-cum- SDM,
Nalagarh, District Solan, H. P.
10360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2020/26 माघ, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)श्री अमित कुमार पुत्र श्री जीवन सिंह, वासी गांव सपौरी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।
श्री अमित कुमार पुत्र श्री जीवन सिंह, वासी गांव सपौरी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती राधा पुत्री श्री शंकर, वासी H. No. E G-318, बशीरपुरा जालंधर, जिला जालंधर, पंजाब में दिनांक 17-01-2018 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी प्रमाण-पत्र दिया जावे।
अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 03-03-2020 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 03-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है