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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 251, 19 February 2020

Published 19 February 2020

Gazette no.
251
Gazetteid
251/GAZETTE/2020-19/02/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-02-19.251_gazette_2020-19_02_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

जल शक्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 फरवरी, 2020

संख्या आई0पी0एच0-बी(एच)1-19/2017-सिरमौर.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कन्डईवाला ठाकरा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में पम्प हाऊस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

251-राजपत्र/2020-19-02-2020 (10705) 10706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भूमि अर्जन कलेक्टर/समाहर्ता हिमाचल प्रदेश (लो0नि0वि0 विन्टर फिल्ड शिमला-3) के कार्यालय में किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र बीघेे/बिस्वे में
सिरमौर नाहन कन्डईवाला ठाकरा 416/363/239/1 00-10-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (जल शक्ति)।

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शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 फरवरी, 2020

संख्या यू0डी0ए0(1)-2/2016-L.— हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 90 के उप नियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला हमीरपुर में नगर परिषद्‌ सुजानपुर के बाबत अध्यक्ष के निर्वाचन को निम्न प्रकार से राजपत्र में अधिसूचित करते हैंः-

नगर परिषद्‌ का नाम निर्वाचित अध्यक्ष का नाम और पता
नगर परिषद्‌, सुजानपुर, जिला हमीरपुर श्री अशोक कुमार, वार्ड नंबर-6, नगर परिषद्‌ सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (शहरी विकास)।

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[Authoritative English text of Notification No. UD-A(1)-2/2019-L, dated 15-2-2020 as required

under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

10707 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 Shimla-2, the 15th February, 2020

No. UD-A (1)-2/2016-L.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994) read with sub-rule (5) of rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, The Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette election of President in respect of Municipal Council Sujanpur, Distt. Hamirpur, H.P as under:—

Name of Municipal Council Name & Address of Elected President
M unicipal Council, Sujanpur, Distt. Hamirpur S h. Ashok Kumar, r/o Ward No.-6, Municipal Council, Sujanpur, Distt. Hamirpur.

By order, Sd/- Secretary (UD).

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HOME DEPARTMENT

(C-SECTION)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th July, 2018

Home-C (F)4-1/2012-Loose.—In supersession of this department Notification No. Home- C(F)4-1/2012, dated 18th July, 2013 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to re-constitute the State Haj Committee as per the provisions made by the Government of India, Ministry of External Affairs (Haj Cell), New Delhi 'The Haj Committee Act, 2002 (No. 35 of 2002). The composition and functions of the State Haj Committee is as under:—

Section 18(1)(ii)

.. Member

1. Sh. Munyaan Khan, Village Gowari, P.O. Sonwal, Teh. Churah, Distt. Chamba, H.P.

.. Member

2. Sh. Shami Akatar, V & P.O. Lena, Teh. Palampur, Distt. Kangra, H.P.

.. Member

3. Sh. Kasham Deen, Village Mandamyanee, Teh. Indora, Distt. Kangra, H.P.

10708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 .. Member

4. Sh Shamshad Ali Kashami, Village Toka Nagla, P.O. Jamani Wala, Teh. Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P.

.. Member

5. S. Shamim Akhtar, VPO Deoli, Teh. Ghanari, Distt. Una, H.P.

.. Member

6. Sh. Gaphar Muhammad, Ward No. 1, Sheetla Gali Nalagarh, Distt. Solan, H.P.

.. Member

7. Sh. Fareed Khan, V PO Misarwala, Teh. Paonta Sahib Distt. Sirmaur. H.P.

.. Member

8. Sh. Guljaar Muhammad, Village Salhoie, P.O. Kari, Teh. & Distt. Chamba, H.P.

.. Member

9. Sh. Mukhtar Muhammad, VPO Nerwa, Teh. Nerwa, Distt. Shimla, H.P.

.. Member

10. Sh. Nawab Deen, Village Shamla, P.O. Pandol, Teh. & Distt. Mandi, H.P.

.. Member

11. Sh. Rafiq Muhammad, Gandhi Chowk Ghumarwin, Distt. Bilaspur, H.P.

.. Member

12. Sh. Jameel Sidhiquee, Idgaah Colony, Near Lakkar Bazaar Bus Stand Shimla, Distt. Shimla, H.P.

.. Member

13. Sh. Ibraheem, Village Tharaas, P.O. Hurla, Teh. Kullu, Distt. Kullu, H.P.

.. Member

14. Sh. Salaamudden s/o Abdul Vahid, Village Gangat, Teh. Indora, Distt. Kangra, H.P.

.. Member

15. Sh. Mohd. Rajbali, Chairperson, H.P. State Wakf Board

TERMS:

The Member of the Committee will be honorary and will work without any remuneration from the Committee. An official member of Committee, when required to attend a meeting of the Committee in any capacity may claim his traveling expenses from the State Government. A non- official member may claim traveling expenses in view of the terms and conditions annexed as Annexure -A.

10709 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 FUNCTIONS AND DUTIES:

The Committee will be advisory and consultative body and would act as a connecting link between the port Haj Committee, Mumbai and 'Hajji' friends.' Its main duties will be :—

1. To collect and disseminate information useful to intending pilgrims;

2. To appoint Hajji's Friends' and Sub-Committee in District;

3. To advise and assist intending pilgrims in all matters including inoculation, Vaccinations, medical inspection, issue of Pilgrim passes. depositing advance, and to cooperate with the local authorities concerned in such matter;

4. To negotiate and co-operate with railway authorities for the purpose of traveling facilities for pilgrims;

5. To bring the grievances of the pilgrims of the notice of the authorities concerned and to suggest remedies, and;

6. To do such other things which they consider would help intending Haj Pilgrims in their pilgrimage to Haj.

MEETING:

The committee shall meet from time as the Chairperson or the Member-Secretary may determine subject to the condition that as far as possible it will meet twice in a year before the Haj day and once after the Haj is over. The date of the meeting will be fixed by the Member Secretary in consultation with the Chairperson. The notice of the time and place of the meeting and agenda will be drawn-up by them Member-Secretary and will be issued to such members at least 10 days in advance. The number of members required to make a quorum at any meeting of the State Committee shall be one-third of its members. If at any meeting it is deemed necessary to transact the business on the agenda, the meeting will not be postponed.

The term of the Committee will be three years

The Headquarters of the Committee shall be at Shimla

CHANGE OF RULES:

The Himachal Pradesh State Haj Committee has been constituted on the pattern of the Central Government 'The Haj Committee Act. 2002 (No. 35 of 2002). Therefore, in case, any doubt arises on any point, the proposal for clarification or change of rules of rules of the aforesaid provision may be submitted for consideration to the State Government.

ANNUAL REPORT:

A brief on the work of the Committee and of any organization that may be established under its control will be communicated annually, six months after the Haj day, for the information of the Government of India.

By order

Sd/-

Additional Chief Secretary (Home).

10710 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941

गृह विभाग

(सी अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अगस्त, 2019

संख्याः गृह-सी (एफ) 10-3/2015.--राज्य सरकार यह समीचीन समझती है कि कतिपय स्थानों में अप्राधि—त व्यक्तियाें के प्रवेश को रोकने के लिए पूर्वावधानियां बरती जानी चाहिए;

और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एस0 ओ0 568 (ई) तारीख 24-09-1974 द्वारा, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 2 की उपधारा (8) के खण्ड (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट मामले के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को हिमाचल प्रदेश सरकार को साैंपा है; और

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 2 की उपधारा (8) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट स्थान को, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से, प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करते हैं।

अनुसूची

स्थान का नाम परिक्षेत्र और अन्य विवरण
पेट्रोलियम पाईपलाइन सेक्शनलाइजेशन वाल्व स्टेशन गांव टाहलीवाल उपरेला, खसरा नम्बर 407/2 टाहलीवाल संतोषगढ़ रोड, टाहलीवाल चौक के समीप (एम डी आर-39) जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश । क्षेत्रः 1802 वर्ग मीटर अवस्थानः टाहलीवाल चौक उत्तरः खसरा नम्बर 390, 389 और 387; दक्षिणः खसरा नम्बर 415 और 414/1, पूर्वः खसरा नम्बर 408 और 409; पश्चिमः खसरा नम्बर 407/1 से 400 मीटर ।

आदेश द्धारा, (मनोज कुमार), अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home-C (F) 10-3/2015, dated 30-8-

2019 as required under clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

(C-SECTION)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th August, 2019

No. Home-C (F) 10-3/2015.—Whereas, the State Government considers it expedient that precautions should be taken to prevent the entry of unauthorized persons into certain places;

10711 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941

And whereas, the Government of India, Ministry of Home Affairs, vide S.O. 568 (E) dated 24-09-1974 has entrusted the functions of the Central Government to the Government of Himachal Pradesh in relation to matter specified in clauses (c) and (d) of sub-section (8) of Section 2 of Official Secrets Act, 1923' and

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923, the Governor of Himachal Pradesh hereby declares that place(s) specified in column (1) of the schedule given below to be a prohibited place(s) for the purposes of the said Act with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

SCHUDULE

Name of Place Locality and other descriptions
Petroleum Pipeline Sectionalisation Valve Station on Khasra No. 407/2 in Village Uperla Tahliwal-Santoshgarh Road Near Tahiwal Chowk (MDR-39) District Una (H.P.). Area: 1802 square meter, Location: 400m from Tahliwal Chowk, North: Khasra No. 390, 389 & 387, South: Khasra No. 415 & 414/1, East: Khasra No. 408 & 409, West: Khasra No. 407/1.

By order,

(MANOJ KUMAR), Addl. Chief Secretary (Home).

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HOME DEPARTMENT

"(C-SECTION)"

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th January, 2020

No. Home-C (A) 3-2/2010.—In supersession of this Department's Notification of even number, dated 22nd January, 2016 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005, the Governer, Himachal Pradesh, is pleased to designate Sh. Manoj Kumar Chauhan (Phone No. 0177-288064) e-mail- [email protected], Additional Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh as Controlling Authority for the purpose of the Act ibid.

By order,

MANOJ KUMAR, Addl. Chief Secretary (Home).

___________

[Authoritative English text of this Department Notification No. Home-C (F) 1-3/2019 dated

10-10-2019 as required under clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

(C-SECTION)

10712 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th October, 2019

No. Home-C (F) 1-3/2019.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a Committee to review existing Criminal Laws viz. Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure, Arms Act, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, with the view to make them relevant to the contemporary law & order situation as well as to provide speedy justice to the vulnerable sections of the society, with immediate effect:—

1. Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh .. Chairman
2. Additional Chief Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh. .. Member
3. Principal Secretary (Law) .. Member
4. DGP or his representative not below the rank of IGP .. Member
5. Director, Forensics Services, Himachal Pradesh .. Member
6. Deputy District Attorney (Home) .. Member
7. Director, Prosecution Himachal Pradesh .. Member-Secretary

By order,

MANOJ KUMAR, Addl. Chief Secretary (Home).

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In the Court of Sh. Shivam Partap Singh, IAS, Sub-Divisional Magistrate Chamba,

District Chamba (H. P.)

Abhishek Vohra s/o Sh. Naresh Vohra, resident of Mohalla Ramgarh, Chamba Town, Tehsil & District Chamba (H. P.).

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 CPC under section 13(3) of the birth and death Registration

Act, 1996.

Whereas, Abhishek Vohra s/o Sh. Naresh Vohra, resident of Mohalla Ramgarh, Chamba Town, Tehsil & District Chamba (H. P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of his date of birth i.e. 03-08-1978 for entry in the record of Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. thereof.

Hence, this proclamation is issued to the general public, that if they have any objection/claim regarding the registration of date of birth of Abhishek Vohra for entry in the records of Municipal Council Chamba, they may file their claims/objections on or before10713 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 16-03-2020 in this court failing which necessary orders will be passed to the Executive Officer, Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. for registration of date of birth accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 11-2-2020.

Seal.

SHIVAM PARTAP SINGH, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).

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In the Court of Sh. Shivam Partap Singh, IAS, Sub-Divisional Magistrate Chamba,

District Chamba (H. P.)

Niti Vohra d/o Sh. Naresh Vohra, resident of Mohalla Ramgarh, Chamba Town, Tehsil & District Chamba (H. P.).

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 CPC under section 13(3) of the birth and death Registration

Act, 1996.

Whereas, Ms. Niti Vohra d/o Sh. Naresh Vohra, resident of Mohalla Ramgarh, Chamba Town, Tehsil & District Chamba (H. P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of her date of birth i.e. 08-04-1980 for entry in the record of Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. thereof.

Hence, this proclamation is issued to the general public, that if they have any objection/claim regarding the registration of date of birth of Niti Vohra for entry in the records of Municipal Council Chamba, they may file their claims/objections on or before 16-03-2020 in this court failing which necessary orders will be passed to the Executive Officer, Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. for registration of date of birth accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 11-2-2020.

Seal.

SHIVAM PARTAP SINGH, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकार, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती राणो देवी पत्नी स्व0 श्री चैन सिंह, निवासी गांव कैहलू, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र संजीव कुमार की मृत्यु तिथि 27-11-1982 है, जो कि ग्राम पंचायत घटासनी के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे। 10714 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पुत्र की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत घटासनी कस्बा के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 16-03-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

जगदीश चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 01/2020 तारीख मजरूआ : 13-01-2020 अग्रिम तारीख पेशी : 07-03-2020 श्री नितिन कुमार राणा सुपुत्र श्री लक्षमण सिंह राणा, निवासी गांव डंगाडी, डाकघर तारागढ़, . . प्रार्थी। उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरूस्ती बारे।

श्री नितिन कुमार राणा सुपुत्र श्री लक्षमण सिंह राणा, निवासी गांव डंगाडी, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम नितिन कुमार राणा है, जोकि आधार कार्ड उसके स्कूल प्रमाण पत्रों इत्यादि में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल डंगाडी में गलती से नितिन कुमार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 07-03-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।10715 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा दुरुस्ती तारीख पेशी : 22-02-2020 सुरेश कुमार राणा बनाम आम जनता नोटिस बनाम.--1. सुरेश कुमार राणा पुत्र बन्टा राम राणा, निवासी गांव व डाकघर चंचिया, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है इसमें प्रार्थी ने नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है। प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि उसकी पत्नी का नाम Naval Pension record में गलती से सुषमा राणा पत्नी सुरेश कुमार राणा दर्ज हो गया है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम सुषमा देवी पत्नी सुरेश कुमार राणा है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी का सही नाम सुषमा देवी पत्नी सुरेश कुमार राणा है। अतः इस बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो दिनांक 22-02-2020 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री सुनील चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा नं0 : 01/2020

तारीख पेशी : 24-03-2020 श्री आशीष कुमार पुत्र श्री देशराज, वासी बलोह, डाकघर सांई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री आशीष कुमार पुत्र श्री देशराज, वासी बलोह, डाकघर सांई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसके पिता श्री देशराज पुत्र श्री गुलाबा राम का देहान्त दिनांक 22-05-2018 को 789, दादुमांजरा, चण्डीगढ़ में हुआ है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने पिता का अन्तिम संस्कार पैतृक गांव बलोह में किया गया। परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी द्वारा अपने 10716 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 पिता की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत बलोह के अभिलेख में और न ही नगरपालिका चण्डीगढ़ में दर्ज करवाया गया है। जिस बारे प्रार्थी ने नगरपालिका चण्डीगढ़ का मृत्यु पंजीकरण न करने बारे पुष्टिकरण-पत्र की छायाप्रति भी संलग्न की है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत बलोह को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त दिवंगत श्री देशराज पुत्र श्री गुलाबा राम की मृत्यु तिथि 22-05-2018 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-03-2019 को हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्री देशराज पुत्र श्री गुलाबा राम की मृत्यु पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मुत्यु ग्राम पंचायत बलोह को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-02-2020 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी

थुरल, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 3/T/2020/Misc.

तारीख पेशी : 06-03-2020 श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री जीवा, निवासी गांव टिप वूहला, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।

नोटिस बनाम :

प्रार्थी श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री जीवा, निवासी गांव टिप वूहला डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरा नाम महाल टिप वूहला डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिप के महाल टिप वूहला में रजिन्द्र कुमार पुत्र जीवा दर्ज है, जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड व ग्राम पंचायत सुराणी के अभिलेख व स्कूल प्रमाण-पत्र में मेरा नाम अरविन्द कुमार दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिप के महाल टिप वूहला में रजिन्द्र कुमार उपनाम अरविन्द कुमार दुरुस्त दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-03-2020 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा10717 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 तथा अरविन्द सिंह पुत्र श्री जीवा, निवासी गांव टिप वूहला डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख महाल टिप वूहला में रजिन्द्र कुमार के बजाये रजिन्द्र कुमार उपनाम अरविन्द कुमार दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विकास जमबाल, हि0प्र0से0, विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. सुनीत कुमार आयु 30 वर्ष पुत्र रणजीत सिंह, निवासी गांव घुड, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।

2. रीता देवी आयु 22 वर्ष पुत्री करन बहादुर, निवासी गांव घुड, डाकघर व तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थीगण। कांगड़ा

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 02-03-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 29-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री विकास जमबाल, हि0प्र0से0, विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. संजीव कुमार आयु 29 वर्ष पुत्र कर्म चन्द, निवासी गांव सुनखर, डाकघर रंझू, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा।

2. नितू आयु 29 वर्ष पुत्री जय बहादुर, निवासी गांव रानी की बाई, डाकघर गुटकर, तहसील सदर . . प्रार्थीगण। जिला मण्डी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी 10718 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 27-02-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 24-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 35/2018 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 06-03-2020 शीर्षक : दलीप सिंह बनाम अनिल कुमार आदि।

Publication U/s 5, Rule, 20 of CPC.

मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 25, खतौनी नं0 132, ता0 136, खसरा कित्ता 11, कुल रकबा तादादी 0-16-20 है0 स्थित महाल डूगाहन, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

इस अदालत में दलीप सिंह पुत्र वरफी, निवासी डूगाहन, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 द्वारा अनिल कुमार आदि प्रतिवादीगण के खिलाफ भूमि खाता नं0 25, खतौनी नं0 132, ता0 136, खसरा कित्ता 11, कुल रकबा तादादी 0-16-20 है0 स्थित महाल डूगाहन, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. अनिल कुमार पुत्र टेक चन्द, 2. कमला देवी पत्नी रोलू, 3. जानकी देवी पुत्री रोलू, 4. शान्ति देवी पत्नी रोलू, 5. चतर सिंह पुत्र कर्म सिंह, 6. परषोतम चन्द पुत्र प्रेम चन्द, 7. मस्त राम पुत्र खोजा, 8. रतन चन्द पुत्र खोजा सभी निवासी महाल औच, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0। 9. विरेन्दर पुत्र धर्म सिंह, 10. कुलदीप सिंह पुत्र करतार सिंह, 11. रणजीत सिंह पुत्र करतार सिंह, 12. अंश कुमार पुत्र इन्दर सिंह, 13. रतनी देवी पुत्री जलहा, 14. गायत्री देवी पुत्री जलहा, 15. सत्या देवी पुत्री जलहा सभी निवासी महाल कोहलरू, मौजा काहनफट, 16. मनजीत सिंह पुत्र सखा राम, 17. अजय कुमार पुत्र कांशी राम, 18. विजय कुमार पुत्र कांशी राम, 19. कमला देवी पत्नी कांशी राम सभी निवासी महाल ठरकेहड़, मौजा धीरा, 21. कुशल सिंह पुत्री ब्रहमी देवी, 22. जन्म सिंह पुत्र ब्रहमी देवी, 23. देव राज पुत्र ब्रहमी देवी सभी निवासी महाल कोहलरू, मौजा काहनफट, 24. हरी सिंह पुत्र परस राम, 25. विनोद कुमार पुत्र गुमान सिंह, 26. विनीश कुमार पुत्र गुमान सिंह, 27. वर्षा रानी पुत्री गान सिंह 28. सलोचना देवी पत्नी गान सिंह, 29. सतीश कुमार पुत्र वुधि सिंह, 30. सोमा देवी पत्नी वुधि सिंह, 31. अमर सिंह पुत्र सिधू, 32. जनक सिंह पुत्र सिधू, 33. पहारू पुत्र सहदेव, 34. रविन्दर सिंह पुत्र रसीला, 35. वृज लाल पुत्र रसीला, 36. सिकन्दरा देवी पुत्री रसीला, 37. कृष्णा देवी पत्नी रसीला, 38. विकास सिंह पुत्र सुरिन्दर सिंह, 39. विशाल सिंह पुत्र सुरिन्दर सिंह, 40. सुरजीत सिंह पुत्र अमीर चन्द, 41. नरोतम सिंह पुत्र वचित्र सिंह, 42. प्रकाश चन्द पुत्र वरफी, 43. पंजू पुत्र जनक सिंह, 44. विनय कुमार पुत्र जनक सिंह, 45. राजेश कुमार पुत्र जनक सिंह, 46. रूप सिंह पुत्र माधो, 47. उधम सिंह पुत्र माधो, 48. पंकज कुमार पुत्र पूर्ण चन्द, 49. चन्द्रेश कुमारी पुत्री पूर्ण चन्द, 50. पवना देवी पत्नी पूर्ण चन्द, 51. प्रीतम चन्द पुत्र सलोचना देवी, 52. भगवान दास पुत्र सलोचना देवी, 53. हरनाम सिंह पुत्र सलोचना देवी, 54. किन्ता देवी पत्नी उम्दा, 55. देवेन्दर कुमार पुत्र सरवन, 56. नीलम पुत्र सरवन, 57. सुनीता देवी पत्नी सरवन, 58. मेहर चन्द पुत्र प्यार सिंह, 59. अशवनी कुमार पुत्र भीम सिंह, 60. सविता पुत्री भीम सिंह, 61. निर्मला देवी पुत्री प्यार सिंह, 62.

10719 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941

सरवजीत सिंह पुत्र भूप सिंह, 63. ओंकार चन्द पुत्र भूप सिंह, 64. राजेश सिंह पुत्र भूप सिंह, 65. नरेन्दर सिंह पुत्र भूप सिंह, 66. रमेश सिंह पुत्र टेक सिंह, 67. मौहिन्दर सिंह पुत्र टेक सिंह, 68. किशोरी लाल पुत्र टेक सिंह, 69. तरलोक चन्द पुत्र प्रभाता, 70. परषोतम चन्द पुत्र दीनानाथ, 71. मदन लाल पुत्र दीनानाथ, 72. अनीता देवी पुत्री दीनानाथ, 73. प्रागां देवी पत्नी दीनानाथ सभी निवासी महाल डूगाहन, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश, भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदत्त प्रावधन के अनुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण सुनवाई में हाजिर न हुये हैं जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील समन साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 06-03-2020 को इस न्यायालय में प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा। आज दिनांक 04-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 34/2018 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 06-03-2020 शीर्षक : दलीप सिंह बनाम अनिल कुमार आदि।

Publication U/s 5, Rule, 20 of CPC.

मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 26, खतौनी नं0 137, ता0 138, खसरा कित्ता 18, कुल रकबा तादादी 02-10-00 है0 स्थित महाल डूगाहन, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

इस अदालत में दलीप सिंह पुत्र वरफी, निवासी डूगाहन, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 द्वारा अनिल कुमार आदि प्रतिवादीगण के खिलाफ भूमि खाता नं0 26, खतौनी नं0 137, ता0 138, खसरा कित्ता 18, कुल रकबा तादादी 02-10-00 है0 स्थित महाल डूगाहन, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. अनिल कुमार पुत्र टेक चन्द, 2. कमला देवी पत्नी रोलू, 3. जानकी देवी पुत्री रोलू, 4. शान्ति देवी पत्नी रोलू, 5. चतर सिंह पुत्र कर्म सिंह, 6. परषोतम चन्द पुत्र प्रेम चन्द, 7. मस्त राम पुत्र खोजा, 8. रतन चन्द पुत्र खोजा सभी निवासी महाल औच, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0। 9. विरेन्दर पुत्र धर्म सिंह, 10. कुलदीप सिंह पुत्र करतार सिंह, 11. रणजीत सिंह पुत्र करतार सिंह 12. अंश कुमार पुत्र इन्दर सिंह, 13. रतनी देवी पुत्री जलहा, 14. गायत्री देवी पुत्री जलहा, 15. सत्या देवी पुत्री जलहा सभी निवासी महाल कोहलरू, मौजा काहनफट, 16. मनजीत सिंह पुत्र सखा राम, 17. अजय कुमार पुत्र कांशी राम, 18. विजय कुमार पुत्र कांशी राम, 19. कमला देवी पत्नी कांशी राम सभी निवासी महाल ठरकेहड़, मौजा धीरा, 21. कुशल सिंह पुत्री ब्रहमी देवी, 22. जन्म सिंह पुत्र ब्रहमी देवी, 23. देव राज पुत्र ब्रहमी देवी सभी निवासी महाल कोहलरू, मौजा काहनफट, 24. हरी सिंह पुत्र परस राम, 25. विनोद कुमार पुत्र गुमान सिंह, 26. विनीश कुमार पुत्र गुमान सिंह, 27. वर्षा रानी पुत्री गान सिंह 28. सलोचना देवी पत्नी गान सिंह, 29. सतीश कुमार पुत्र वुधि सिंह, 30. सोमा देवी पत्नी वुधि सिंह, 31. अमर सिंह पुत्र सिधू, 32. जनक सिंह पुत्र सिधू, 33. पहारू पुत्र सहदेव, 34. रविन्दर सिंह पुत्र रसीला, 35. वृज लाल पुत्र रसीला, 36. सिकन्दरा देवी पुत्री रसीला, 37. कृष्णा देवी पत्नी रसीला, 38. विकास सिंह पुत्र 10720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 सुरिन्दर सिंह, 39. विशाल सिंह पुत्र सुरिन्दर सिंह, 40. सुरजीत सिंह पुत्र अमीर चन्द, 41. नरोतम सिंह पुत्र वचित्र सिंह, 42. प्रकाश चन्द पुत्र वरफी, 43. पंजू पुत्र जनक सिंह, 44. विनय कुमार पुत्र जनक सिंह, 45. राजेश कुमार पुत्र जनक सिंह, 46. रूप सिंह पुत्र माधो, 47. उधम सिंह पुत्र माधो, 48. पंकज कुमार पुत्र पूर्ण चन्द, 49. चन्द्रेश कुमारी पुत्री पूर्ण चन्द, 50. पवना देवी पत्नी पूण चन्द, 51. प्रीतम चन्द पुत्र सलोचना देवी, 52. भगवान दास पुत्र सलोचना देवी, 53. हरनाम सिंह पुत्र सलोचना देवी, 54. किन्ता देवी पत्नी उम्दा, 55. देवेन्दर कुमार पुत्र सरवन, 56. नीलम पुत्र सरवन, 57. सुनीता देवी पत्नी सरवन, 58. मेहर चन्द पुत्र प्यार सिंह, 59. अशवनी कुमार पुत्र भीम सिंह, 60. सविता पुत्री भीम सिंह, 61. निर्मला देवी पुत्री प्यार सिंह, 62. सरवजीत सिंह पुत्र भूप सिंह, 63. ओंकार चन्द पुत्र भूप सिंह, 64. राजेश सिंह पुत्र भूप सिंह, 65. नरेन्दर सिंह पुत्र भूप सिंह, 66. रमेश सिंह पुत्र टेक सिंह, 67. मौहिन्दर सिंह पुत्र टेक सिंह, 68. किशोरी लाल पुत्र टेक सिंह, 69. तरलोक चन्द पुत्र प्रभाता, 70. परषोतम चन्द पुत्र दीनानाथ, 71. मदन लाल पुत्र दीनानाथ, 72. अनीता देवी पुत्री दीनानाथ, 73. प्रागां देवी पत्नी दीनानाथ सभी निवासी महाल डूगाहन, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की उपस्थिति अनिवार्य हेतु हिमाचल प्रदेश, भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में प्रदत्त प्रावधन के अनुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण सुनवाई में हाजिर न हुये हैं जिस कारण इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील समन साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 06-03-2020 को इस न्यायालय में प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा। आज दिनांक 04-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत विरेन्दर कुमार, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 17-03-2020

. . प्रार्थी। श्री कुलदीप कुमार पुत्र अलफु राम, निवासी महाल घुड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल घुड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री कुलदीप कुमार पुत्र अलफु राम, निवासी महाल घुड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेज में कुलदीप कुमार दर्ज है व सही नाम भी कुलदीप कुमार ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मलघुणी व महाल घुड, मौजा व तहसील थुरल में उसका नाम कुलदीप चन्द गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल मलघुणी व महाल घुड, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके कुलदीप चन्द के बजाए कुलदीप चन्द उपनाम कुलदीप कुमार दर्ज करवाना चाहता है अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुन्यादी चस्पांगी10721 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल मलघुणी व महाल घुड, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके कुलदीप चन्द के बजाए कुलदीप चन्द उपनाम कुलदीप कुमार दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 17-03-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 24-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0ः 03/NT/2020 तारीख पेशी : 18-03-2020

. . प्रार्थिया। श्रीमती मधुवाला पत्नी जसवीर सिंह, निवासी महाल मतरेहड़, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।

प्रार्थिया श्रीमती मधुवाला पत्नी जसवीर सिंह, निवासी महाल मतरेहड़, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त डल के महाल मतरेड़, मौजा व सब-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में मधू शारदा दर्ज है जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर में उसका नाम मधुवाला दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त डल के महाल मतरेड़, मौजा व उप-तहसील मझीण में उसका नाम मधू शारदा की बजाये मधू शारदा उपनाम मधुवाला दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों की वह एक ही महीला है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो दिनांक 18-03-2020 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन पेश हो, अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती मधुवाला पत्नी जसवीर सिंह, निवासी महाल मतरेहड़, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त डल के महाल मतरेड़ में मधू शारदा की बजाये मधू शारदा उपनाम मधुवाला दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी मझीण,

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।10722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री गुरूदेव, निवासी गांव रोड़ी, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री गुरूदेव, निवासी गांव रोड़ी, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके बेटे दिव्यांश का जन्म दिनांक 22-01-2014 को महाल बैजनाथ में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण के आदेश दिए जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-03-2020 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 29-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री झुंगू राम पुत्र श्री दत राम, निवासी गांव बाग, डाकघर सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्री झुंगू राम पुत्र श्री दत राम, निवासी गांव बाग, डाकघर सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी बहन साजी देवी की मृत्यु दिनांक 15-04-1993 को महाल बाग सन्साल में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण के आदेश दिए जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-03-2020 को सुबह 10.0010723 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 29-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री सुनील चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : 3/2019/टी0टी0पी0

तारीख पेशी : 17-03-2020 श्री अशवनी कुमार पुत्र स्व0 श्री नरोतम सिंह आदि, वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

1. श्रीमती रामदेई पत्नी श्री दरमेज सिंह आदि, वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रतिवादीगण। कांगड़ा (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम.--1. श्रीमती रामदेई पत्नी श्री दरमेज सिंह, 2. दलजीत सिंह, सुरजीत सिंह पुत्र व श्रीमती अयोध्या कुमारी पत्नी कर्म सिंह, 3. प्रीतम सिंह पुत्र वीरभान, 4. सुरेश कुमार पुत्र कपूर सिंह, वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0), 5. उधम सिंह पुत्र घीलो देवी पुत्री रघुवीर सिंह, वासी महाल कौना, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0), 6. रवि कांत पुत्र लीलाधर, 7. सुभाष चन्द, सुरेश कुमार पुत्र नीकू राम, महाल कांना सुंआ, मौजा व तहसील थुरल, 8. योग राज, हंस राज, प्रताप चन्द पुत्र मैहताव सिंह, महाल सनवार, मौजा व तहसील धीरा, 9. दीना नाथ पुत्र नीधु, महाल नलेहड़, मौजा व . . प्रतिवादीगण। तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0-44, खतौनी नं0-94, ता 101, खसरा कित्ता-16 रकबा तादादी 0-23-21 है0 वाकया महाल हैव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्री अशवनी कुमार पुत्र स्व0 श्री नरोतम सिंह आदि, वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में खाता नं0 44 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 17-03-2020 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा। 10724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-01-2020 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

------- ब अदालत श्री विजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 22-11-2019 05-03-2020 11/2020/तह0

1. श्री बाबन सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह

2. श्री मच्छिन्दर सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी झुरडू पठियार, डाकघर बोहड़ क्वालू, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थीगण श्री बाबन सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री मच्छिन्दर सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी झुरडू पठियार, डाकघर बोहड़ क्वालू, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिगण द्वारा आग्रह किया गया कि पटवार वृत्त भारथ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी बाबन सिंह नाम रत्तन सिंह पुत्र मोहरू व प्रार्थी मच्छिन्दर सिंह का नाम महिन्दर सिंह पुत्र श्री मोहरू दर्ज है जो कि गलत है अतः प्रार्थिगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इनके नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 05-03-2020 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कांगड़ा ।

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ब अदालत श्री अपूर्व शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 31-12-2019 11-03-2020 श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री अमर सिंह, निवासी गांव व डाकघर कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।10725 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री अमर सिंह, निवासी गांव व डाकघर कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0) द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया कि पूजा देवी पुत्री श्री अमर सिंह की मृत्यु दिनांक 10-03-2007 को हुई थी परन्तु उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत कच्छयारी के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 11-03-2020 को प्रातः 11.00 बजे इस अदालत में आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 03-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 1/ई0 एम0/2020 तारीख पेशी : 28-02-2020 श्री सुरम सिंह पुत्र श्री गुज्जर सिंह पुत्र श्री ढिलू, गांव पनियाला, डाकघर घंडरा, तहसील इन्दौरा, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड बाबत अराजी खाता नं0 44, खतौनी नं0 65, खसरा नं0 कित्ता 11, रकबा तादादी 00-97-32 है0 मी0, जमाबन्दी साल 2013-14 वाकया महाल पनियाला, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। खाता नं0 69, खतौनी नं0 116, खसरा नं0 530/2, रकबा तादादी 00-2-21 है0 मी0 जमाबन्दी साल 2014-15 वाकया महाल मलकाना, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रार्थी श्री सुरम सिंह पुत्र श्री गुज्जर सिंह पुत्र श्री ढिलू, गांव पनियाला, डाकघर घंडरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने निवेदन किया है कि वह उक्त भूमि का वाहिद मालिक है और मौका पर काश्त करता है लेकिन खाता नं0 44, खतौनी नं0 65, खसरा नं0 कित्ता 11, रकबा तादादी 00-97-32 है0 मी0, जमाबन्दी साल 2013-14 वाकया महाल पनियाला, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 कागजात माल में उसका नाम सोमदत पुत्र श्री गुज्जर सिंह पुत्र श्री ढिलू, गांव पनियाला, डाकघर घंडरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में गलत दर्ज कर दिया गया है व खाता नं0 69, खतौनी नं0 116, खसरा नं0 530/2, रकबा तादादी 00-2-21 है0 मी0 जमाबन्दी साल 10726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 2014-15 वाकया महाल मलकाना, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 कागजात माल में उसका नाम स्वामी पुत्र श्री गुज्जर पुत्र श्री दल्लू, गांव मलकाना, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में गलत दर्ज कर दिया गया है जो कि गलत है। जबकि उसका वास्तविक नाम श्री सुरम सिंह पुत्र श्री गुज्जर सिंह पुत्र श्री ढिलू, गांव पनियाला, डाकघर घंडरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 है। जिसकी दुरुस्ती करके खाना मलकीयत में प्रार्थी का सही नाम श्री सुरम सिंह पुत्र श्री गुज्जर सिंह पुत्र श्री ढिलू दर्ज किया जावे। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें में खाना मलकियत में नाम की दुरुस्ती करने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-02-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें अन्यथा मिसल पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री सुनील चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा तकसीम नं0 : /2019/टी0टी0पी0

तारीख पेशी : 25-03-2020 श्री होशियार सिंह पुत्र श्री करतारा, वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

1. श्री गगन सिंह पुत्र श्री तरलोक सिंह आदि, वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रतिवादीगण। कांगड़ा (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम.--1. श्री गगन सिंह पुत्र कमला देवी, उर्मिला देवी, प्रोमिला देवी, विजया देवी, बिना देवी, रीना देवी पुत्रियां, श्रीमती मन्शा देवी पत्नी स्व0 श्री तरलोक सिंह, 2. जशवंत सिंह, विक्रम सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, 3. कुलदीप सिंह, रमेश चन्द पुत्र, पवना देवी पुत्री, श्रीमती आशा देवी पत्नी अजीत सिंह समस्त वासी . . प्रतिवादीगण। महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0-55, खतौनी नं0-125, ता 130, खसरा कित्ता-24 रकबा तादादी 0-59-42 है0 वाकया महाल कांना सुआं व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्री होशियार सिंह पुत्र श्री करतारा, वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में खाता नं0 55 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित10727 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-03-2020 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 30-01-2020 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 01/20-01-2020

श्री कौल सिंह पुत्र श्री लेद राम, निवासी गांव झमाच, ईलाका नरायणगढ़, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।

श्री कौल सिंह पुत्र श्री लेद राम, निवासी गांव झमाच, ईलाका नरायणगढ़, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत खलवाहण के रिकार्ड में कौल सिंह दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड महाल डीडर/654 में आवेदक का नाम गलती से कौल राम दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम ग्राम पंचायत खलवाहण के रिकार्ड के आधार पर कौल सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 24-02-2020 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।10728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2020/30 माघ, 1941 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 19 February 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-02-19.251_gazette_2020-19_02_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-02-19.251_gazette_2020-19_02_2020.