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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 255, 25 February 2020

Published 25 February 2020

Gazette no.
255
Gazetteid
255/GAZETTE/2020-25/02/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-02-25.255_gazette_2020-25_02_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 24/2018-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2018

सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्‌वारा हिमाचल प्रदेश 255-राजपत्र/2020-25-02-2020 (10829) 10830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 सरकार की अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं0ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-14/ 2017-लूज़ के तहत तारीख 30 जून, 2017 के तहत हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा 9 की उप-धारा (1)" के पश्चात्‌, कोष्ठक और अंक "धारा 15 की उप-धारा (5)" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची 1-2.5% में,

(i) क्रम संख्या 23 और 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 123 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथाः-

"123क 2515 11 00 मार्बल और ट्रावरटाईन, क्रूड या रफली ट्रिम्ड";

(iii) क्रम संख्या 198क को अब क्रम संख्या 198कक लिखा जाएगा और इस तरह लिखे गए क्रम संख्या 198कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"198क 4501 प्राकृतिक कार्क, कच्चा या साधारण रूप से तैयार किया गया";

(iv) क्रम संख्या 224 में, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "63 [6305 32 00,6309 से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 225 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "फुटवियर जिसका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 225क और उससे संबधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"225क 6602 00 00 वाकिंग स्टीक्स, जिसमें सीट स्टीक्स भी आती है
225ख 6815 फ्लाई ऐश की ईंटे या फ्लाई ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फलाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स";

(vii) क्रम संख्या 234 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथाः-

"स्पष्टीकरणः यदि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु की किसी आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्ति की जाती है और इसके साथ ही अन्य वस्तुओं और सेवाओं की भी आपूर्ति होती है तथा उनमें से एक जिस पर की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित सारणी में क्रम संख्या 38 की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कर वाली सेवाओं में आती हो तो इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य ऐसी कुल आपूर्ति पर भारित सकल प्रतिफल का 70 प्रतिशत तक माना जाएगा। इस प्रकार भारित सकल प्रतिफल का बाकी 30 प्रतिशत उक्त कर वाली सेवा का मूल्य माना जाएगा।";

10831 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941

(viii) क्रम संख्या 243क को अब क्रम संख्या 243ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 243ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः

"243क 8714 20 दिव्यांग व्यक्तियों के कैरेज के भाग और सहायक उपकरण";

(ग) अनूसूची II - 6% में,-

(i) क्रम संख्या 101 और उससे संबधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथाः-

"101क 4502 00 00 प्राकृतिक कार्क, डिबैक्ड या रफली स्क्वयार्ड या आयताकार (वर्गाकार समेत) ब्लॉक्स, प्लेट्‌स, शीटस या स्ट्रीप्स (जिसमें कार्क या स्टापर के तेज किनारे वाले ब्लैंक्स भी आते हैं)
101ख 4503 प्राकृतिक कार्क की वस्तुएं जैसे कार्क और स्टापर्स, शटलकार्क कार्क बॉटम
101ग 4504 पुंजित कार्क (चाहे इसमें जोड़ने वाले पदार्थ लगें हों या नहीं) और पुंजित कार्क की वस्तुएं";

(ii) क्रम संख्या 102 और 126 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 171क को अब क्रम संख्या 171कक लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए क्रम संख्या 171कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"171क 6305 32 00 फलैक्सिबल इंटरमिजेड बुल्क कंटेनर";

(iv) क्रम संख्या 173 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द "वाकिंग स्टिक्स, सीट स्टिक्स," को निरसित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 177 और उससें संबधिंत प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(घ) अनुसूची III- 9% में,-

निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"121क 4012 रबर के रिट्रीटेड या प्रयोग में लाए गए न्यूमैटिक टायर्स; सॉलिड या कुशन टायर्स, टायर ट्रैड और टायर फ्लैक्स, रबर के";

(ii) क्रम संख्या 142,143 और 144 और उससे संबन्घित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 369क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, "ट्रॉसमिशन शाफ्ट्‌स (जिसमें कैम शाफ्टस और क्रैंक शाफ्टस भी शामिल हैं) और क्रैंक्स; बियरिंग हाउससिंग्स और प्लेन शाफ्ट बियरिंग्स; गियर्स और गियंिरंग, बॉल या रोलर स्क्रू; गियर बाक्स और अन्य स्पीड चेंजर्स जिसमें टार्क कनवर्टर्स भी आते हैं; फ्लाईव्हील्स और पुल्ली, जिसमें पुल्ली ब्लाक्स भी आते हैं; क्लचेस और शाफ़्ट कपलिंग्स (जिसमें यूनिवर्सल ज्वांइटस भी आते हैं)"को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

10832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941

(iv) क्रम संख्या 376कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"376ककक 8507 लीथियम-आयन एकुमुलेटर्स (बैट्री से भिन्न), जिसमें लिथियम- आयन पावर बैंक भी आते हैं",

(v) क्रम संख्या 383 में, कॉलम (3की प्रविष्टि में शब्द "टेलीविजन कैमरे", के पश्चात शब्द, "डिजीटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर", को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 383ग में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंकों और शब्द "68 सेटीमीटर", के स्थान पर अंकों और शब्द "32 इंच" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 384 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंकों और शब्द "20 इंच", के स्थान पर अंकों और शब्द "32 इंच" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 440क को अब क्रम संख्या 440ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 440ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः

"440क 9504 वीडियो गेम कंसोल्स और मशीनें, फनफेयर की वस्तुएं, टेबल्स या पार्लर गेम्स, जिसमें पिनटेबल्स, बिलियर्डस, कैसिनो गेम्स की स्पेशल टेबल्स और ऑटोमैटिक बॉलिग एलेय उपकरण भी आते हैं, जैसी वस्तुएं [प्लेयिंग कार्डस, गंजिफा काडर््‌स, चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड और 9504 90 90 के बोर्ड जैसे कि लूडो, आदि के अन्य बोर्ड गेम्स से भिन्न]";

(ङ) अनुसूची IV-14% में,-

(i) क्रम संख्या 47 और उससे संबधिंत प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 135 और उससे संबधिंत प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा; (iii) क्रम संख्या 139 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में "लीथियम ऑयन बैट्री" शब्दों के पश्चात्‌ "और अन्य लीथीयम-ऑयन इक्यूमूलेटर जिसमें लीथीयम-ऑयन पावर बैंक भी आते हैं" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 151 और उससे संबधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा; (v) क्रम संख्या 154 में कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंकाें और शब्द "20 इंच" और अंकों और शब्द "68 सेंटीमीटर", के स्थान पर अंकों और शब्द "32 इंच" को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा; (vi) क्रम संख्या 174 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"174 8714 शीर्ष 8711 में आने वाले वाहनो ं के हिस्से और सहायक उपकरण";

(vii) क्रम संख्या 215 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।10833 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 टिप्पण 1.- मूल अधिसूचना सं01/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं018/2018-राज्य कर (दर) तारीख 27 जुलाई, 2018 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018 के तहत तारीख 27 जुलाई, 2018 को प्रकाशित की गई थी, के द्वारा संशोधित की गई थी। टिप्पण 2.-इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 31 दिसम्बर, 2018 को पृष्ठ 7228 से 7231 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं. 25/2018-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2018

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 2/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज़ के तहत हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्या 43क और उससे संबधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"43क 0710 सब्जियां (पकी हुई या भाप से पकाई गई या पानी में उबाली हुई) फ्रोजन।
43ख 0711 सब्जियां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित रखी गई हो (उदाहरणार्थ सल्फर ं डाईआक्साइड से, ब्राईन में, सल्फर वॉटर में या अन्य संरक्षक विलेयन में), लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है";

(ii) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"121क 4904 00 00 म्यूजिक, प्रिंटिड या मैनुस्क्रीप्ट में, चाहे बाउंड या इलस्ट्रेटिड हो या नहीं";

(iii) क्रम संख्या 152 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-10834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941

"153 कोई भी अध्याय राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या मुख्यमंत्री या किसी लोक सेवक को मिले उपहार मदों का सरकार के द्वारा सार्वजनिक नीलामी करके आपूर्ति जहां ऐसी नीलामी का पैसा जनता या खैराती उपयोग के लिए किया जाना हो"।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.-मूल अधिसूचना सं02/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं019/2018-राज्य कर (दर) तारीख 27 जुलाई, 2018 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018 के तहत तारीख 27 जुलाई, 2018 को प्रकाशित की गई थी, के द्वारा संशोधित की गई थी।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 26/2018-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2018

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7108 के अंतर्गत आने वाले स्वर्ण की अंतःराज्यीय आपूर्ति को, जब इनकी आपूर्ति हैण्डबुक ऑफ प्रोसीजर्स, के अध्याय 4 के संगत प्रावधानों के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.41 में यथा संदर्भित "किसी नामित एजेंसी द्वारा आपूर्ति के एवज में निर्यात" की योजना के अंतर्गत किसी नामित एजेंसी द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति (यहां जिसे "प्राप्तकर्ता" से संदर्भित किया गया है), को की गई हो, उस पर हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण राज्य कर से छूट प्रदान करते हैं, बशर्ते किः- (i) ऐसी नामित ऐजेंसी और प्राप्तकर्ता हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स के साथ पठित विदेश व्यापार नीति में विनिर्दिष्ट शर्तो और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे।

(ii) प्राप्तकर्ता ऐसे स्वर्ण से तैयार किए गए आभूषणों का उस तारीख से 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर निर्यात कर देंगे जिस तारीख को उस प्राप्तकर्ता को स्वर्ण की आपूर्ति की गई थी और वह उस तारीख से 120 (एक सौ बीस) दिन की अवधि के भीतर उसी नामित एजेंसी को शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट्‌स, जिसमें माल एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) का ब्योरा दिया गया हो और "इनवॉयस फॉर एक्सपोर्टस" की प्रति उपलब्ध कराएगा जिस तारीख को उक्त नामित एजेंसी द्वारा यह आपूर्ति की गई थी।

(iii) जहां कि शर्त (ii) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात के ऐसे प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं वहां नामित एजेंसी, यदि यह छूट उपलब्ध न हो तो, निर्यात न किए गए सोने की मात्रा पर लागू होने वाले राज्य कर और साथ में ही ऐसे प्राप्तकर्ता को की गई आपूर्ति पर जिस दिन10835 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 कर का भुगतान होना चाहिए था उस दिन से लेकर अब तक ब्याज की राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

"स्पष्टीकरण.-इस अधिसूचना के उद्‌देश्य के लिएः

(क) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 41/2015-2020, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित का.आ. 3813(अ), दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 के तहत अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है।

(ख) "हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स" से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 43/2015-2020, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।, खंड ।, फा सं 01/94/180/333/एएम 15/पीसी-4 में प्रकाशित के तहत हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स से है।

(ग) "नामित एजेंसी" से अभिप्राय अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) के सा.का.नि. 785 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत प्रकाशित, की सूची 34 में उल्लिखित निकाय से है;

(घ) "शीर्षक" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शीर्षक से है।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी , 2019 से प्रवर्तित होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 31 दिसम्बर, 2018 को पृष्ठ 7232 से 7233 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं. 27/2018-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2018

सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017, जिसे सं0 ई. एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मेंं प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

1. उक्त अधिसूचना में,-10836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 (i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (xii) में कोष्ठक, अंक और शब्द "उपर्युक्त (xi)" के पश्चात शब्द और संख्या "और क्रम संख्या 38, नीचे" को अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, स्पष्टीकरण में, शब्द "स्कूल, कालेज" को विलोपित किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 8 के समक्ष,-

(क) क्रम संख्या 3 में मद (iv) के पश्चात और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगाः-

(3) (4) (5)
"(ivक) हवाई यात्रा से, गैर अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या चार्टर आपरेशन, जो कि किसी विशेष संगठन के द्वारा द्विपक्षीय करार के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सुविधा के संबध में लगाए गए हों, के द्वारा यात्रियो का परिवहन, चाहे यात्रियों के ं पास सामान हो या नहीं। 2 .5 बशर्ते सेवा की पूर्ती करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण से संबधित पैराग्राफ 4 क े उपवाक्य (iv) को देखें]

(ख) कॉलम (3) में, मद (vii) में कोष्ठक और अंक "(iv) ,", के पश्चात कोष्ठक और अंक "(ivक), " को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 15 के समक्ष कॉलम (3) के मद (vi) और कॉलम (3), (4) और (5), में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
" (vi) गुड्‌स कैरिज के तीसरे प़क्ष का बीमा संबंधी सेवा। 6 -
(vii) उपर्युक्त (i), (ii),(iii), (iv), (v), और (vi) से भिन्न वित्तीय और अन्य संबंधित सेवाएं। 9 -";

(ङ) क्रम संख्या 17 के समक्ष कॉलम (3) के मद ( viii) और कॉलम (3), (4) और (5), में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्र्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3) (4) (5)
(viiक) वस्तुओं को पट्टे पर या किराए पर देना केन्द्रीय कर की दर वही होगी जो कि इसी तरह की वस्तुओं जिसमें माल के हक का अंतरण भी शामिल है, की आपूर्ति पर लगता हो। -
(viii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), 9 -";
(vii), और (viiक), से भिन्न पट्टे पर और पट्टे पर दी जाने वाली सेवाएंं चाहे आपरेटर साथ में हो तो या नहीं।

(च) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद ( ii) में कोष्ठक, अंक और शब्द "उपर्युक्त (i)" के पश्चात शब्द और संख्या "और क्रम संख्या 38, नीचे" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(छ) क्रम संख्या 25 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) में कोष्ठक, अंक और शब्द "उपर्युक्त (i)" के पश्चात शब्द और संख्या "और क्रम संख्या 38, नीचे" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ज) क्रम संख्या 34 के समक्ष,-

(क) कॉलम (3) में मद (ii) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (ii) और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई और उससे संबधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3) (4) (5)
"(iiक) किसी सिनेमेटोग्राफ फिल्मस के प्रदर्शन मे ं प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा, जिसमें प्रवेश टिकट का मूल्य एक सौ रुपए से अधिक हो 9 -";

(ग) मद (iiiक), में "सिनेमेटोग्राफ फिल्म का प्रदर्शन" शब्दों को विलोपित कर दिया जाएगा;

(घ) कॉलम (3) में, मद (vi) में कोष्ठक और अंक "(ii)" के पश्चात कोष्ठक और अंक "(iiक)" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(झ) कॉलम (1) की क्रम संख्या 37 और कॉलम (2), (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"38. 9954 या 9983 या 9987 किसी निर्माण कार्य या इंजीनियरिंग या स ंस्थापना या अन्य तकनीकी सेवाओं के स्प में दी गई सेवा, जो कि निम्नलिखित की संस्थापना के बारे में दी गई हो - ( क) बायो गैस प्लांट (ख) सौर ऊर्जा आधारित उपक्रम (ग) सौर ऊर्जा उत्पादक प्रणाली (घ) विंड मिल्स, विड ओपरेटेड इलैक्ट्रीसिटी जनरेटर (डब्ल्यूओईजी) (ङ) ऊर्जा संयत्रों/उपक्रमों को कचरे (च) समुंद्री तरंगें, ज्वारीय तरंग ऊर्जा उपक्रम/ संयत्र स् पष्टीकरण.-इस प्रविष्टि को अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) तारीख 28 जून, 9 -";
2017 की अनुसूची ।, क्रम सं. 234 के साथ पढ़ा जाएगा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) मेंं सा.का.नि. 673 (अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया है।
10838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941

(ii) पैराग्राफ 4 में उपवाक्य (x) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः- "(xi) "विशेष संगठन" से अभिप्राय,- (i) कुमायूं मंडल विकास लि., उत्तराखंड सरकार का प्रतिष्ठान; या (ii) 'समिति' या 'राज्य समिति', हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 2 में यथा परिभाषित, से है। (xii) "गुड्‌स कैरिज" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम,1988 (1988 का 59) की धारा 2 के उप वाक्य (14) में दिया गया हो।"।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.-प्रधान अधिसूचना सं011/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं017/2018-राज्य कर (दर) तारीख 27 जुलाई, 2018 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018 के तहत तारीख 27 जुलाई, 2018 को प्रकाशित की गई थी, के द्वारा संशोधित की गई थी।

टिप्पण 2.-इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 31 दिसम्बर, 2018 को पृष्ठ 7233 से 7236 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या 28/2018-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2018

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित मे आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 जिसे सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-10839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 (क) क्रम संख्या 21क और संबधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"21ख शीर्षक 9965 या शीर्षक 9967 किसी ऐसे माल परिवहन एजेंसी द्वारा गुड्‌स कैरिज में माल के परिवहन के रूप मे ं, निम्नलिखित को, प्रदान की जाने वाली सेवाएं,- ( क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या संस्थापना; या (ख) स्थानीय प्राधिकरण; या (ग) सरकारी एजेंसियों, ि जन्होंने धारा 51 के अंतर्गत कर में कटोती किए जाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराया है न कि माल या सेवाओं की कर वाली आपूर्ति करने के लिए। कुछ नहीं कुछ नहीं";

(ख) क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्ललिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"27क शीर्षक 9971 किसी बैंकिंग कंपनी के द्वारा प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाताधारकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं । कुछ नहीं कुछ नहीं";

(ग) क्रम संख्या 34क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "पीएसयू द्वारा" शब्दों के पश्चात्‌ "बैंकिंग कंपनियां एवं" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 66 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"शीर्षक 9992 या शीर्षक 9963";

(ङ) क्रम संख्या 67 और उससे संबधित प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 74 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4) (5)
"74क शीर्षक 9993 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त व्यावसायिकों के द्वारा चिकित्सा संस्थानों, कुछ नहीं कुछ नहीं";
शैक्षणिक संस्थानों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या अन्य निकायोंं, जो कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत हों, द्वारा स्थापित पुनर्वास केन्द्रों में पुनर्वास, थैरेपी या काउंसलिंग और ऐसी ही अन्य क्रियाओं, जो कि आरसीआई ऐक्ट, 1992 के अंतर्गत आती हैं, के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं।
10840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941

(ii) पैराग्राफ 2 में उपवाक्य (यक), के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः- "(यकक) "विाीय संस्थान" का वही अभिप्राय होगा जो कि इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ की उपवाक्य (ग) में दिया गया हो।"। 2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.- प्रधान अधिसूचना सं0 12/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं0 23/2018-राज्य कर (दर) तारीख 20 सितम्बर, 2018 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018 के तहत तारीख तारीख 20 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित की गई थी, के द्वारा संशोधित की गई थी।

टिप्पण 2.- इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 31 दिसम्बर, 2018 को पृष्ठ 7236 से 7238 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 29/2018 राज्य कर (दर)

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2018

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 के तहत हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-10841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 (क) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2), मद (छ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात ऐसे किसी माल परिवहन एजेंसी के द्वारा, सड़क मार्ग से गुड्‌स कैरिज में माल के परिवहन के रूप में -

(क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या प्रतिष्ठान; या (ख) स्थानीय प्राधिकरण; या (ग) सरकारी एजेंसियोंं,

जिन्होंने केवल धारा 51 के अंंतर्गत कर में कटौती किए जाने के लिए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) में पंजीकरण कराया हो और न कि माल या सेवाओं की कर वाली आपूर्ति करने के लिए, को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी।";

(ख) क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(1) (2) (3) (4)
"12. बिजनेस फैसिलिटेटर (बीएफ) क े द्वारा बैंकिंग कंपनी को दी जाने वाली सेवाएं। बिजनेस फैसिलिटेटर (बीएफ) कोई भी कंपनी जो कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो
13. किसी बिजनैस कोरेसपोंडेंट (बीसी) के किसी एजेंट के द्वारा बिजनैस कोरेसपोंडेंट (बीसी) को दी जाने वाली सेवाएं बिजनेस कोरेसपोंडेंट (बीसी) का एजेंट ऐसा बिजनस कोरेसपोंडेंट (बीसी) जो कि कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो
14. किसी पंजीकृत व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा सेवाएं (ऐसी सेवाएं जो सुरक्षा कार्मिकों की आपूर्ति करके दी गई हों)ः ब शर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात उन गार्ड की सेवाओंं पर लागू नहीं होगी जो कि,- (i) (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या प्रतिष्ठान; या (ख) स्थानीय प्राधिकरण; या (ग) सरकारी एजेंसियों, जिन्होंने केवल धारा 51 के अंतर्गत कर में कटौती किए जाने के लिए कोई भी व्यक्ति जो कि निगमित निकाय से भिन्न हो ऐसा कोई पंजीकृत व्यक्ति जो कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो";
हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) में पंजीकरण कराया हो और न कि माल या सेवाओं की कर वाली आपूर्ति करने के लिए, को प्रदान की गई हो"; ( ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कर अदा करता हो।
10842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941

(ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (छ), के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(ज) इस अधिसूचना के प्रावधान जहां तक ये केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों पर लागू होते हैं, संसद और राज्यों के विधान मंडल पर भी लागू होंगे।"।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.-प्रधान अधिसूचना संख्याः 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 के तहत राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 15/2018-राज्य कर(दर) दिनांक 27 जुलाई, 2018 के द्वारा सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018 के तहत किया गया था ।

टिप्पण 2.- इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 31 दिसम्बर, 2018 को पृष्ठ 7238 से 7239 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 30/2018 राज्य कर (दर)

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2018

सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017, जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 में तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र-विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है, एतद्‌द्वारा, उक्त अधिसूचना की10843 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 सारणी में, क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vi) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करते हैं, यथा :-

"स्पष्टीकरण 2.--इस मद में निहित कोई भी बात भारत में एक स्थान से भारत में ही दूसरे स्थान तक माल के परिवहन से भिन्न अन्य किसी सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।" ।

1. उपर्युक्त मद के वर्तमान स्पष्टीकरण को अब स्पष्टीकरण 1 लिखा जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.- प्रधान अधिसूचना संख्याः 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 17/2018-राज्य कर(दर) दिनांक 27 जुलाई, 2018 के द्वारा सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018 के तहत किया गया था । को पृष्ठ 7240 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 67/2018 राज्य कर

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2018

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 148 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018 के तहत तारीख 6 अगस्त, 2018 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 31/2018-राज्य कर तारीख 6 अगस्त, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में,- (i) खंड (i) में "31 अगस्त, 2018" शब्द और अंकाेंं के स्थान पर "31 जनवरी, 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ii) खंड (iv) में "30 सितंबर, 2018" शब्द और अंकों के स्थान पर "28 फरवरी, 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.- मूल अधिसूचना सं 31/2018-राज्य कर तारीख 6 अगस्त, 2018 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 6 अगस्त, 2018 को सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018 के तहत प्रकाशित की गई थी। 10844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 टिप्पण 2.-इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 4 जनवरी, 2019 को पृष्ठ 7295 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 68/2018-राज्य कर

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2018

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 168 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद्‌ की सिफारिशों पर-

(i) हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2017 के तहत तारीख 28 अगस्त, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2017 तारीख 26 अगस्त, 2017 में; और (ii) हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-। के तहत तारीख 15 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 56/2017-राज्य कर तारीख 15 नवम्बर, 2017 मेंं, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः-

उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा के परंतुक में "जुलाई, 2017 से नवम्बर, 2018" और "31 दिसंबर, 2018" शब्दों, अंकों के स्थान पर क्रमशः "जुलाई, 2017 से फरवरी, 2019" और "31 मार्च, 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.-(i) मूल अधिसूचना सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2017 तारीख 26 अगस्त, 2017, हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2017 के तहत तारीख 28 अगस्त, 2017 को प्रकाशित की गई थी; और

(ii) मूल अधिसूचना संख्यांक 56/2017-राज्य कर, तारीख 15 नवंबर, 2017 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-। के तहत तारीख 15 नवम्बर को प्रकाशित की गई थी;

का अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 45/2018-राज्य कर तारीख 11 सितंबर, 2018 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 12 सितम्बर, 2018 को सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018-लूज़ के तहत प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था।

टिप्पण 2.- इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 4 जनवरी, 2019 को पृष्ठ 7296 से 7297 पर प्रकाशित किया गया था।10845 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 69/2018 राज्य कर

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2018

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--आयुक्त, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 168 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्‌ की सिफारिशों पर-

(i) हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-32/2017 के तहत तारीख 23 अक्तूबर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-32/2017 तारीख 9 अक्तूबर, 2017 में; और (ii) हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2018 के तहत तारीख 28 मार्च, 2018 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 16/2018-राज्य कर तारीख 27 मार्च, 2018 मेंं, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थातः-

उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा के परंतुक में "जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018" और "31 दिसंबर, 2018" शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः "जुलाई, 2017 से फरवरी, 2019" और "31 मार्च, 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.-(i) मूल अधिसूचना सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-32/2017 तारीख 9 अक्तूबर, 2017 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-32/2017 के तहत तारीख 23 अक्तूबर, 2017 को प्रकाशित की गई थी; और

(ii) मूल अधिसूचना संख्यांक 16/2018-राज्य कर, तारीख 27 मार्च, 2018 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2018 के तहत तारीख 28 मार्च, 2018 को प्रकाशित की गई थी;

का अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 46/2018-राज्य कर तारीख 11 सितंबर, 2018 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018-लूज़ के तहत तारीख 12 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था।

टिप्पण 2.-इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 4 जनवरी, 2019 को पृष्ठ 7297 से 7298 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 70/2018-राज्य कर

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2018

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--आयुक्त, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) 10846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 की धारा 168 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018 के तहत तारीख 10 अगस्त, 2018 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 34/2018- राज्य कर, तारीख 9 अगस्त, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ :-

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा के तीसरे परंतुक में "जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018" और "31 दिसंबर, 2018" शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः "जुलाई, 2017 से फरवरी, 2019" और "31 मार्च, 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.- मूल अधिसूचना सं0 34/2018-राज्य कर तारीख 10 अगस्त, 2018 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018 के तहत तारीख 10 अगस्त, 2018 कोे प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं0 47/2018-राज्य कर तारीख 11 सितंबर, 2018 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018-लूज़ के तहत तारीख 12 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित की गई थी, के द्वारा संशोधित की गई थी।

टिप्पण 2.- इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 4 जनवरी, 2019 को पृष्ठ 7298 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 71/2018-राज्य कर

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2018

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 148 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश परिषद की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018-लूज़ के तहत तारीख 12 सितंबर, 2018 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 43/2018-राज्य कर, तारीख 11 सितंबर, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के दूसरे परंतुक में "जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018" और "31 दिसम्बर, 2018" शब्दों और अंकाें के स्थान पर क्रमशः "जुलाई, 2017 से दिसंबर, 2018" और "31 मार्च, 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.- मूल अधिसूचना सं0 43/2018-राज्य कर तारीख 11 सितम्बर, 2018 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018-लूज़ के तहत तारीख 12 सितम्बर, 2018 कोे प्रकाशित की गई थी।

टिप्पण 2.- इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 4 जनवरी, 2019 को पृष्ठ 7298 से 7299 पर प्रकाशित किया गया था।10847 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 73/2018-राज्य कर

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2018

सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों पर के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018-लूज़ के तहत तारीख 18 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश के सरकार की अधिसूचना सं0 50/2018-राज्य कर, तारीख 17 सितम्बर, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः-

उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "परन्तु यह भी कि इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय को लागू नहींं होगी जो उक्त अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (1) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट एक व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति के बीच होता है।"।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.- मूल अधिसूचना सं0 50/2018-राज्य कर तारीख 17 सितम्बर, 2018 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018-लूज़ के तहत तारीख 18 सितम्बर, 2018 कोे प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-31/2018 के तहत तारीख 5 नवम्बर, 2018 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 61/2018-राज्य कर तारीख 05 नवम्बर, 2018 के द्वारा संशोधित की गई थी।

टिप्पण 2.- इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 4 जनवरी, 2019 को पृष्ठ 7299 से 7300 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या 75/2018-राज्य कर

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2018

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 128 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2018 के तहत तारीख 23 जनवरी, 2018 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 4/2018-राज्य कर, तारीख 30 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :-

10848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 उक्त अधिसूचना में, परंतुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"परन्तु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो मास/तिहाई जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 तक के लिए, देय तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किन्तु उन्होंने 22 दिसम्बर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की बीच की अवधि के उक्त ब्यौरे परूप जीएसटीआर-1 मे दे दिए हैं।"।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.- टिप्पणी- मूल अधिसूचना संख्यांक 4/2018-राज्य कर, तारीख 23 जनवरी, 2018 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2018 के तहत तारीख 23 जनवरी, 2018 को प्रकाशित की गई थी।

टिप्पण 2.- इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 4 जनवरी, 2019 को पृष्ठ 7300 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 76/2018-राज्य कर

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2018

सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशाें पर हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-32/2017 के तहत तारीख 23 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-32/2017, तारीख 1 सितम्बर, 2017, हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0ई.एक्स. एन.-एफ.(10)-32/2017 के तहत तारीख 15 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 50/2017-राज्य कर, तारीख 15 नवम्बर, 2017 और हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-I के तहत तारीख 15 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 64/2017-राज्य कर, तारीख 15 नवम्बर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय तारीख तक जुलाई 2017 मास के पश्चात्‌ के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने में असफल रहने के लिए संदेय ऐसी विलंब फीस की रकम को अधित्यक्त करते हैं जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपए की रकम से अधिक है :

परन्तु जहां उक्त विवरणी में संदेय केन्द्रीय कर की कुल रकम शून्य है वहां ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय तारीख तक जुलाई 2017 मास के पश्चात्‌ के लिए उक्त विवरणी देने में असफल रहने हेतु संदेय विलंब फीस की रकम उस विस्तार तक अधित्यक्त कर दी जाएगी, जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए दस रुपए की रकम से अधिक है :

परन्तु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त की जाएगी, जो देय तारीख तक जुलाई 2017 से सितम्बर 2018 मास10849 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 तक के लिए प्ररुप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने में असफल रहें हैं किंन्तु उन्होंने 22 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के बीच उक्त विवरणी दे दीे है।"।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.- इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 4 जनवरी, 2019 को पृष्ठ 7300 से 7301 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 77/2018-राज्य कर

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2018

सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 128 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशाें पर हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-44/2017 के तहत तारीख 20 जनवरी, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 73/2017-राज्य कर, तारीख 16 जनवरी, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः-

उक्त अधिसूचना के पहले परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परन्तु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलम्ब फीस की रकम ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो जुलाई 2017 से सितम्बर 2018 तक की तिमाही के लिए, देय तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी देने में असफल रहे हैं, किन्तु उन्होंने 22 दिसम्बर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की बीच की अवधि में उक्त विवरणी दे दी है।"।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.- मूल अधिसूचना संख्यांक 73/2017-राज्य कर, तारीख 16 जनवरी, 2017 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-44/2017 के तहत तारीख 20 जनवरी, 2017 को प्रकाशित की गई थी।

टिप्पण 2.- इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 4 जनवरी, 2019 को पृष्ठ 7301 से 7302 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

आदेश सं0 2/2018-राज्य कर

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2018

10850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--चूंकि, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस विाीय वर्ष, जिससे ऐसे नामे नोट से सम्बन्धित ऐसे बीजकों या बीजक का सम्बन्ध है, की समाप्ति के पश्चात्‌ आने वाले सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के प्रस्तुत किए जाने या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत किए जाने, इनमें से जो भी पहले हो, देय तारीख के पश्चात्‌ माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट या दोनों के सम्बन्ध में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का हकदार नहीं होगा।

और, उक्त अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (3) यह उपबंध करती है कि,-

ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने किसी कर अवधि के लिए धारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत कर दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन असुमेलित रहे हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता चलने पर, ऐसी त्रुटि या लोप ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, का सुधार करेगा और कर तथा ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा, यदि ऐसी कर अवधि प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के मद्‌दे कर का कम संदाय किया गया हैः

परन्तु उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरे के सम्बन्ध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार ऐसे विाीय वर्ष की समाप्ति, जिससे ऐसे ब्यौरे सम्बन्धित हैं या सुसंगत वार्षिक विवरणी के प्रस्तुत किए जाने, इनमे जो भी पहले हो, के पश्चात्‌ आने वाले सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्‌ अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

और, विाीय वर्ष 2017-18 भारत में माल और सेवा कर के कार्यान्वयन का पहला वर्ष था और करदाता अभी भी नई कराधान प्रणाली से स्वयं को सुपरिचित कराने की प्रक्रिया में थे और उक्त सुविज्ञता के अभाव के कारण-

(i) इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत समय के भीतर उप-धारा (4) में निर्दिष्ट गुम हुए बीजकों या नामे नोटों के कारण धारा 16 के उपबंधों के निबंधनानुसार उसका दावा नहीे कर सके।

(ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत समय के भीतर धारा 37 की उपधारा (3) के उपबंधों के निबंधनानुसार त्रुटि या लोप का सुधार नहीं कर सकेगा;

जिसके परिणामस्वरूप धारा 16 की उपधारा (4) और धारा 37 की उप-धारा (3) के उपबंधों को प्रभावी करने में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं;

अतः अब, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्‌ की सिफारिश पर कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :-

1. स्ंक्षिप्त नाम.-इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल माल और सेवा कर (कठिनाइयों का दूसरा निवारण) आदेश, 2018 है,-

2. उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सितम्बर मास 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करनेे की सम्यक्‌ तारीख के पश्चात्‌ इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए विाीय वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए माल या सेवाआेंे या दोनों के प्रदाय के लिए ऐसे नामे नोट से सम्बन्धित किसी बीजक के सम्बन्ध में मार्च मास,10851 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 2019 के लिए उक्त धारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख तक हकदार होगा, जिसके ब्यौरे धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा मार्च मास 2019 के लिए उक्त धारा की उप-धारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अपलोड कर दिए गए हैं।"

3. उक्त अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) में विद्यमान परंतुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌।

"परन्तु यह और कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौराें की बाबत त्रुटि या लोप का सुधार सितम्बर मास 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्‌ मार्च मास 2019 या जनवरी 2019 से मार्च 2019 के लिए उप-धारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अनुज्ञात किया जाएगा।"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.- इस आदेश का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 4 जनवरी, 2019 को पृष्ठ 7302 से 7303 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

आदेश सं0 3/2018-राज्य कर

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2018

सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उप-धारा (1) में यह उपबंधित है कि इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमिािक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक विाीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे विाीय वर्ष के अंत के पश्चात आने वाले इक्कतीस दिसंबर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ;

और उक्त अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (1) में यथानिर्दिष्ट प्रत्येक विाीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए विकसित की जाने वाली इलैक्ट्रानिक प्रणाली अग्रसरण प्रक्रम पर है, इसे प्रचालित करने में कुछ और समय लगने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उप-धारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और जिसके कारण उक्त धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं।

अतः अब, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद्‌ की सिफारिशों पर, कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (तीसरा, कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 है। 10852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 के स्पष्टीकरण में, "31 मार्च, 2019 अंकों और शब्दों के स्थान पर "30 जून, 2019" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.- इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 4 जनवरी, 2019 को पृष्ठ 7303 से 7304 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

आदेश सं 04/2018-राज्य कर

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2018

सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 52 की उप-धारा (4) में यह उपबंधित है कि प्रत्येक प्रचालक, जो उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रहण करता है, उसके द्वारा की जाने वाली माल या सेवाओं या दोेनों की जावक पूर्तियों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियां भी हैं, के ब्यौरे और मास के दौरान उप-धारा (1) के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररुप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे मास के अंत के पश्चात्‌ दस दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप से एक विवरण प्रस्तुत करेगा;

और कतिपय प्रचालक, जो सामान्य पोर्टल पर उनके द्वारा तकनीकी कठिनाईयों का सामना करने के कारण रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में असमर्थ रहे थे किन्तु उन्होंने अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर 2018 मास के लिए रकम का संग्रहण किया था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (4) के अधीन वे विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके और जिसके कारण उक्त उपधारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उद्‌भूत हुई हैं;

अतः अब, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्‌ की सिफारिशों पर कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चौथा कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 है।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 52 की उप-धारा (4) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

"स्पष्टीकरण.-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए घोषित किया जाता है कि अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर 2018 मास के लिए उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तारीख 31 जनवरी, 2019 होगी।"।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.- इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 4 जनवरी, 2019 को पृष्ठ 7304 से 7305 पर प्रकाशित किया गया था।10853 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 आबकारी एवं कराधान विभाग

आदेश सं 01/2019-राज्य कर

शिमला-2, 13 फरवरी, 2019

सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उप-धारा (1)यह उपबंधित करती है कि--

(i) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट सेवाओं की पूर्ति से भिन्न सेवाओं की पूर्ति में लगा है, उक्त उपधारा के अधीन स्कीम का चयन कर सकेगा;

(ii) ऐसा व्यक्ति, जो उक्त स्कीम का चयन करता है, वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य क्षेत्र में व्यापारावर्त के 10 प्रतिशत से अनधिक मूल्य या पांच लाख रुपये, जो भी अधिक हो, की सेवाओं [उनसे भिन्न, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट] की पूर्ति कर सकेगा;

और, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) का खंड (क) यह उपबंधित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उप-धारा (1) के अधीन चयन का पात्र होगा, यदि उक्त उप-धारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय वह सेवाओं की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है;

और, कारबार पद्धति की बचत और निवेश के भाग के रूप में सेवाएं प्रदान करना जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है परिणामस्वरूप उपरोक्त स्कीम के लिए उनकी अपात्रता से लघु कारोबारों को अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होती है और इसके कारण उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं। अतः अब, हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-39/2017 में तारीख 18 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना), आदेश सं0 1/2017-राज्य कर तारीख 15 नवम्बर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद्‌ की सिफारिश पर निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्‌ः- 1. संक्षिप्त नाम.--इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2019 है।

2. कठिनाईयों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा--

(i) धारा 10 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक के अधीन कम्पोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में;

(ii) कम्पोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में उसके सकल व्यापारावर्त की गणना करने में ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस आदेश का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 14 फरवरी, 2019 को पृष्ठ 8323 से 8324 पर प्रकाशित किया गया था।10854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941

सामान्य प्र्र्र्रशासन विभाग

ई अनुुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 फरवरी, 2020

संंख्याः सा0प्र्र्र्र0वि0-र्र्ई(एफ)4-1/2019.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के ऐसे मूल निवासियों जिन्होंने प्रजातन्त्र के अस्तित्व को बचाने एवं जनता के मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सक्रिय रूप से भाग लिया तथा जिन्हें मीसा (MISA-Maintenance of Internal Security Act) व डी0आई0आर0 (DIR-Defence of India Rule) के अन्तर्गत दिनांक 25-06-1975 से 21-03-1977 तक की आपातकाल अवधि के दौरान राजनीतिक व सामाजिक कारणों के तहत निरुद्ध किया गया हो, को `11,000/- मासिक सम्मान राशि देने हेतु अनुुलग्नक-'क' पर संलग्न "हिमाचल प्र्र्रदेश लोकतन्त्र प्र्रहरी सम्मान राशि योजना-2019" को स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- अनिल कुमार खाची, मुख्य सचिव।

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अनुुलग्नक 'क' हि0प्र्र्र0 लोेकतन्त्र प्र्रहरी सम्मान राशि योजना-2019

संंक्षिप्त परिचय.--हिमाचल प्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी जिन्होंने प्रजातन्त्र के अस्तित्व को बचाने एवं जनता के मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सक्रिय रूप से भाग लिया तथा मीसा (MISA-Maintenance of Internal Security Act) व डी0आई0आर0 (DIR-Defence of India Rule) के अन्तर्गत दिनांक 25-06-1975 से 21-03-1977 तक की आपातकाल अवधि के दौरान राजनीतिक व सामाजिक कारणों के तहत निरुद्ध किए गए हों, उनमें से सभी पात्र व्यक्तियों को प्रदेश सरकार द्वारा ` 11,000/- प्रति माह सम्मान राशि "हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि योजना-2019" के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी। लघुुुु शीर्र्षक.--इस योजना का संक्षिप्त नाम "हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि योजना- 2019" है।

प्रासंगिकता.--यह योजना "हिमाचल प्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत्त होगी। परिभाषाएंं :

1. "मीसा" से अभिप्रेत है आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA-Maintenance of Internal Security Act).

2. "डी0आई0आर0" से अभिप्रेत है भारत रक्षा नियम (DIR-Defence of India Rule).

3. "मीसा/डी0आई0आर0 के अन्तर्गत राजनीतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति" से अभिप्रेत है भारत में घोषित आपातकाल दिनांक 25-06-1975 से 21-03-1977 के दौरान राजनीतिक या सामाजिक कारणों से मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन निरुद्ध किए गए व्यक्ति।10855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 4. "निरुद्ध" से अभिप्रेत है आपातकाल में मीसा/डी0आई0आर0 के अन्तर्गत राजनीतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध किया गया हो।

पात्रताः

1. यह योजना हिमाचल प्रदेश के ऐसे मूल निवासियों के लिए लागू होगी, जिन्होंने आपातकाल की अवधि के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया और संघर्ष किया तथा चाहे उन्हें मीसा अधिनियम या डी0आई0आर0 अधिनियम के अधीन दिनांक 25-06-1975 से 21-03-1977 के दौरान राजनीतिक या सामाजिक कारणों से कम से कम 15 दिन के लिए निरुद्ध किया गया हो। इसके लिए उन्हें योजना के साथ संलग्न परिशिष्ट-क में दिए गए प्रपत्र पर आवेदन करना अनिवार्य होगा।

2. यह योजना क्रम संख्या-1 में दर्शाए गए व्यक्तियों की मृत्युपरांत उनकी पत्नी/पति के लिए भी लागू होगी। इसके लिए उन्हें योजना के साथ संलग्न परिशिष्ट-ख में दिए गए प्रपत्र पर आवेदन करना अनिवार्य होगा-

(i) मृतक की पत्नी/पति द्वारा मृत्यु की तिथि से दो माह के भीतर सम्मान राशि हस्तांतरण हेतु आवेदन सम्बन्धित उपायुक्त के माध्यम से करना होगा तथा उन्हें मृत्यु की तिथि के अगले दिन से पूरी अर्थात्‌ `11,000 प्रति माह सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। (ii) यदि आवेदन मृतक की पत्नी/पति द्वारा दो माह के पश्चात्‌ किया जाता है तो सम्मान राशि सम्बन्धित उपायुक्त को आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से देय होगी।

3. जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किसी अन्य राज्य से मीसा अथवा डी0आई0आर0 के अन्तर्गत `11,000/- प्रति माह या अधिक पैन्शन/सम्मान राशि प्राप्त कर रहे हैं, वे प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सम्मान राशि हेतु पात्र नहीं होंगे।

4. जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किसी अन्य राज्य से मीसा अथवा डी0आई0आर0 के अन्तर्गत `11,000/-प्रति माह से कम राशि प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अन्तर/बची हुई सम्मान राशि अर्थात्‌ `11,000 तक की राशि का भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि योजना-2019 के अन्तर्गत किया जाएगा।

पात्रता/अपात्रता का निर्धारणः

1. इस योजना के अधीन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर सम्मान राशि की पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में अनुशंसा जिला स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जाएगीः-

क. सम्बन्धित जिला उपायुक्त

.. अध्यक्ष

ख. सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक .. सदस्य सचिव

ग. सम्बन्धित जिला जेल अधीक्षक .. सदस्य

समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सम्मान राशि केवल उन हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों को ही प्राप्त हो जो केवल मीसा/डी0आई0आर0 अधिनियम के अधीन राजनीतिक अथवा सामाजिक कारणों से ही निरुद्ध हुए हों तथा उनका पुलिस रिकॉर्ड में कोई पृथक आपराधिक/असामाजिक गतिविधियों का इतिहास नहीं हो अर्थात्‌ सम्मान राशि देते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि यह सम्मान राशि ऐसे व्यक्तियों को ही दी जाए जो मीसा/डी0आई0आर0 अधिनियम के अधीन राजनीतिक व सामाजिक कारणों से निरुद्ध हुए थे तथा वे मूलतः आपराधिक चरित्र के नहीं हैं। 10856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 2. हिमाचल प्रदेश के ऐसे मूल निवासी जो अन्य राज्यों में मीसा/डी0आई0आर0 अधिनियम के अधीन राजनीतिक व सामाजिक कारणों से निरुद्ध हुए थे को निरुद्ध रहने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जेल की दशा में उस राज्य के सम्बन्धित जेल अधीक्षक तथा पुलिस थाने की दशा में उस राज्य के सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित जिला उपायुक्त को प्रस्तुत करना होगा, जिसकी छानबीन उपरोक्त समिति द्वारा की जाएगी।

3. सम्बन्धित उपायुक्त की सिफारिश पर योजना के तहत सम्मान राशि स्वीकृत करने के लिए, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार अन्तिम रूप से प्राधिकारी होंगे।

4. आवेदक (हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी) केवल एक ही जिले से आवेदन कर सकता है और उसे इस आशय का शपथ पत्र जमा करवाना होगा कि उसने किसी अन्य जिले से आवेदन नहीं किया है।

प्रक्रिया :

1. आवेदन सम्बन्धित जिला के उपायुक्त (हिमाचल प्रदेश) को सम्बोधित किए जाएंगे तथा योजना के तहत सम्मान राशि की स्वीकृति के लिए आवेदन फार्म, योजना के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद तीन माह के भीतर योजना के साथ संलग्न परिशिष्ट-क में दिए गए प्रपत्र में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए जमा करवाना अनिवार्य होगा। इसके उपरान्त प्राप्त होने वाले कोई भी आवेदन सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

2. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा सभी जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित समितियां करेंगी तथा मामले में राज्य सरकार को अपनी स्पष्ट संस्तुति भेजेंगी।

3. आवेदक को मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन राजनीतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध रहने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, आवेदक जहां निरुद्ध रहा हो, यथा-जेल, पुलिस थाना का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जेल की दशा में सम्बन्धित जेल अधीक्षक तथा पुलिस थाने की दशा में सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक का प्रमाण-पत्र (उक्त दोनों दशाओं में जेल व पुलिस अक्षीक्षक दोनों का प्रमाण-पत्र) आवेदन के साथ सम्बन्धित जिला उपायुक्त को प्रस्तुत करना होगा। सम्मान राशि की अदायगीः

1. हिमाचल प्रदेश के जिन मूल निवासियों को सम्मान राशि स्वीकृत की जाएगी उन्हें यह सम्मान राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके लिए उन्हें किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/राज्य सहकारी बैंक में खाता खोलना होगा जो आधार से जुड़ा हो।

2. कोष संहिता और सरकारी पैन्शन भोगियों पर लागू होने वाले नियमों के उपबन्ध यथाआवश्यक परिवर्तन सहित इन नियमों के अधीन सम्मान राशि पाने वालों पर भी लागू होंगे।

3. लाभार्थी को हर वर्ष अप्रैल माह में इस विभाग (सामान्य प्रशासन अनुभाग-ई) को जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) प्रधान/तहसीलदार से सत्यापित करवाकर उपलब्ध करवाना होगा। प्रमाण-पत्र (Life Certificate) उपलब्ध न करवाने की दशा में हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि बिना सूचना दिए सरकार द्वारा बन्द कर दी जाएगी।

4. सम्मान राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर लाभार्थी के परिवार/उाराधिकारी को मृत्यु प्रमाण-पत्र सहित तीन माह के भीतर प्रशासनिक अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/10857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार जिला स्तरीय समिति व सम्बन्धित बैंक को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा अतिरिक्त सम्मान राशि जो सरकार द्वारा लाभार्थी को स्वीकृत/प्रदान की गई होगी, को प्रदेश सरकार को एक मुश्त वापिस करनी होगी। 5. योजना के अधीन स्वीकृत सम्मान राशि पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम, 200-अन्य कार्यक्रम, 27-हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि राज्य स्कीम "अन्य प्रभार" (गैर-योजना) के अन्तर्गत वहन किया जाएगा।

लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि लोकतन्त्र प्रहरी का निरस्तीकरणः

1. नैतिक पतन के आरोपों पर न्यायालय द्वारा सज़ा होने पर

2. यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन पात्रता नहीं होने के बावजूद गलत/झूठी जानकारी या शपथ-पत्र के आधार पर लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में स्वीकृति आदेश निरस्त करते हुए प्रदान की गई सम्मान राशि सम्बन्धित व्यक्ति से एक मुश्त वसूल कर ली जाएगी। यदि सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई सम्मान राशि वापिस नहीं की जाती है तो उसे भू-राजस्व से बकाया के तौर पर वसूल किया जाएगा।

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परिशिष्ट-क हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि योजना-2019 हेतु निर्धारित आवेेदन-प्र्र्रपत्र (इसेे सम्बन्धित जिला केेेे उपायुुक्त केेेे माध्यम सेेेे सरकार कोेेे भेेजा जाए)

1. आवेदक का नामः .............................................................................................................................................................................

2. जन्म तिथिः................................................................

3. पिता/पति/पत्नी का नाम....................................................................................................................................................................

कृपया फोटो राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाएं 4. व्यवसाय व मासिक आय................................................

5. स्थाई पताः ......................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. पत्राचार हेतु पताः............................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. हिमाचली प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।

8. मीसा/डी0आई0आर0 के अन्तर्गत निरुद्ध ............................................................................................................................................................................... रहने का स्थान एवं अवधि (कैद आरम्भ व अन्त होने की तिथियों सहित)ः.............................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

(सम्बन्धित जेल अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न करें)10858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 9. F.I.R. संख्या व धाराएं जिनके तहत उन्हें जेल/पुलिस थाने में रखा गयाः..........................................................................................................

10. यदि आवेदक किसी अन्य राज्य से मीसा/डी0आई0आर0 के अन्तर्गत सम्मान राशि/मानदेय ले रहा है तो उसका विवरण शपथ पत्र पर देंः..............................................................................................................................................................................

11. राष्ट्रीयकृत/राज्य सहकारी बैंक का नाम/खाता संख्या जो आधार से जुड़ा हो/I.F.S.Code: (बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ की प्रति संलग्न करें).................................................................................... ...................................................................................................................................................

आवेदन की तिथिः................................

स्थानः .........................................

दूरभाष/मोबाईल नं0ः............................

(आवेदक के हस्ताक्षर)।

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शपथ-पत्र

मैं, सत्यनिष्ठा से यह सत्यापित करता/करती हूं कि उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी/विवरण सत्य है। यदि सरकार द्वारा कुछ गलत पाया जाता है तो उसे मेरी लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि रद्‌द करने का अधिकार होगा तथा जितनी राशि मुझे प्रदान की गई होगी, मुझसे नगद/भूमि राजस्व के बकाया के रूप में एक मुश्त वसूल की जाएगी।

(शपथ पत्र संलग्न करें)

(आवेदक के हस्ताक्षर)।

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समिति की संंस्तुुति

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज़ पूरे हैं तथा लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि योजना-2019 के अनुसार छानबीन करने उपरान्त सही पाए गए है तथा समिति इनको लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि प्राप्त करने हेतु अपनी संस्तुति प्रदान करती है।

उपायुक्त (अध्यक्ष) पुलिस अधीक्षक (सदस्य सचिव) जेल अधीक्षक (सदस्य) मोहर मोहर मोहर

नोटः-

1. पूर्णतया भरे गए एवं वांछित प्रमाण-पत्रों सहित प्राप्त आवेदन पत्र ही कार्यालय में स्वीकृत किए जाएंगे।

2. सम्मान राशि उसी तिथि से देय होगी जिस तिथि से आवेदन की संस्तुति जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी।10859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 3. आवेदन प्रपत्र में तीन माह के भीतर खिचवाई गई फोटा राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लगाएं।

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परिशिष्ट-ख ''हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि योजना-2019'' के अन्तर्गत लोकतन्त्र प्रहरी के आश्रितों (पति/पत्नी) को सम्मान राशि हस्तांतरित करने हेतु निर्धारित प्रपत्रः

(सम्बन्धित उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से सरकार को भेजा जाए)

1. आवेदिका/आवेदक का नाम तथा आयुः.............................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

2. स्थाई पताः...............................................................................................................................................................................................................................................................................

कृपया फोटो राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाएं ................................................................................................................................................................................................................................................

3. आवेदिका/आवेदक के पति/पत्नी का नामः..............................................................................................................................................................................

4. लोकतन्त्र प्रहरी की मृत्यु तिथिः......................................................................................................................................... (मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करें)

5. प्रदेश सरकार द्वारा लोकतन्त्र प्रहरी घोषित करने सम्बन्धी पत्र की संख्या व तिथिः.............................................................................................................. (प्रति संलग्न करें ।)

6. आवेदिका/आवेदक का व्यवसायः ......................................................................................................................................................................................

7. क्या आवेदिका/आवेदक लोकतन्त्र प्रहरी की एकमात्र पत्नी/पति हैः.................................................................................. (पंचायत प्रधान/तहसीलदार का प्रमाण-पत्र संलग्न करें ।)

8. राष्ट्रीयकृत/राज्य सहकारी बैंक का नाम व खाता संख्या जो आधार से जुड़ा हो, I.F.S.Code सहितः (बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ की प्रति संलग्न करें)....................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

9. हिमाचली प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें........................................................................................................

आवेदन की तिथिः................................

स्थानः .........................................

दूरभाष/मोबाईल नं0ः............................ (आवेदिका/आवेदक के हस्ताक्षर) 10860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : -/2015

श्री मोहर सिंह आयु 29 वर्ष पुत्र श्री सीता राम, गांव ब्रौ, फाटी पोशना, कोठी कण्ढी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में श्री नरेन्द्र सिंह के मकान में किरायेदार है . . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यलय में श्री मोहर सिंह पुत्र श्री सीता राम, गांव ब्रौ, फाटी पोशना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र देव का जन्म व नाम अज्ञानता के कारण व ईलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं करवा सका है, और उसके पुत्र देव का जन्म दिनांक 30-12-2019 में हुआ है। जिस विषय उसने अपना ब्यान हल्फीया भी प्रस्तुत किया है। सायल ने अपने पुत्र का नाम व जन्म ग्राम पंचायत पोशना में जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को देव पुत्र मोहर सिंह का नाम व जन्म ग्राम पंचायत पोशना में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो दिनांक 15-03-2020 तक हमारे कार्यलय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त नाम व जन्म ग्राम पंचायत पोशना में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत पोशना को पंजीकृत नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित किया जाएगा

आज दिनांक 14-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

शरीफ अली आयु करीब 48 वर्ष पुत्र श्री दीतू, निवासी बायल, डा0 कोयल, तहसील निरमण्ड, जिला . . वादी। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे। उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यलय में शरीफ अली आयु करीब 48 वर्ष पुत्र श्री दीतू, निवासी बायल, डा0 कोयल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू,10861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 हिमाचल प्रदेश ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री लीमा की मृत्यु दिनांक 12-07-1996 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु तिथि अज्ञानता व अनपढ़ता के कारण ईलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में काट नहीं सका हूं, और जिस विषय उसने अपना शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत गडेज में उसके परिवार रजिस्टर में मृत्यु तिथि दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को लीमा पुत्री शरीफ अली का नाम ग्राम पंचायत गडेज से काटने के लिए एतराज हो तो दिनांक 15-03-2020 तक हमारे कार्यलय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उपरोक्त लीमा का नाम ग्राम पंचायत गडेज से काटने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत गडेज को पंजीकृत मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 14-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री दुष्यन्त कुमार आयु करीब 41 वर्ष पुत्र श्री मंगला नन्द, निवासी निरमण्ड, डा0 निरमण्ड, तहसील . . प्रार्थी। निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे। उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यलय में दुष्यन्त कुमार आयु करीब 41 वर्ष पुत्र श्री मंगला नन्द, निवासी निरमण्ड, डा0 निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री मीमांसा का जन्म दिनांक 27-01-2016 को हुआ है। इसका नाम व जन्म तिथि अज्ञानता व अनपढ़ता के कारण ईलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं कर सका हूं, और जिस विषय उसने अपना शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत सरघा में उसके परिवार रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को मीमांसा पुत्री दुष्यन्त कुमार का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत निरमण्ड में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो दिनांक 15-03-2020 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उपरोक्त मीमांसा का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत निरमण्ड में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत निरमण्ड को पंजीकृत नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 14-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।10862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 सुनीता पत्नी श्री टिकम राम, निवासी जुण्डू, फाटी पोशना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय :-प्रार्थना-पत्र बराये मकफूद उलखबरी।

इस अदालत में सुनीता पत्नी श्री टिकम राम, निवासी जुण्डू, फाटी पोशना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि प्रार्थिया का पति श्री टिकम राम पुत्र श्री चेत राम, निवासी जुण्डू, फाटी पोशना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 दिनांक 08-05-2010 से लापता है जिस बारे पुलिस थाना ब्रौ, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू में दिनांक 12-05-2010 को रिपोर्ट करवाई थी। प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी मिसल में संलग्न किया है और अब प्रार्थिया ने श्री टिकम राम की इन्तकाल बरास्त बारे आवेदन किया है।

इस अदालत द्वारा मामले की छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो व सम्बन्धित पटवारी द्वारा करवाई गई। रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो निरमण्ड व पटवारी पटवार वृत्त निरमण्ड व ब्यान बाशीन्दगान की रिपोर्ट से पाया गया कि श्री टिकम राम पुत्र श्री चेत राम पिछले 9-10 सालों से लापता है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा समस्त सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त श्री टिकम राम पुत्र श्री चेत राम के बारे कोई जानकारी हो या श्री टिकम राम की भूमि का इन्तकाल करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2020 को असालतन व वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त श्री टिकम राम के बारे किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है और न ही किसी को श्री टिकम राम की भूमि के इन्तकाल बारे कोई एतराज है। इसके बाद श्री टिकम राम को मृत समझा जावेगा और श्री टिकम राम की भूमि उसके जायज वारसानों के नाम कर दी जाएगी।

आज दिनांक 14-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Kaul Ram Thakur s/o Sh. Sardaru Ram Thakur, Vill. Sain, P.O. Khadyad, Tehsil Kotli, District Mandi, H.P.

2. Titali Devi d/o Sh. Shankar, Vill. Sain, P.O. Khadyad, Tehsil Kotli, District Mandi, . . Applicants. H.P.

Versus

10863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Kaul Ram Thakur s/o Sh. Sardaru Ram Thakur, Vill. Sain, P.O. Khadyad, Tehsil Kotli, District Mandi, H.P. and Titali Devi d/o Sh. Shankar, Vill. Sain, P.O. Khadyad, Tehsil Kotli, District Mandi, H.P. (at present wife of Kaul Ram Thakur s/o Sh. Sardaru Ram Thakur, Vill. Sain, P.O. Khadyad, Tehsil Kotli, District Mandi, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 16-02-1965 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 14-03-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 13th day of February, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Jagdish Singh s/o Sh. Khem Singh, Vill. Luhard, P.O. Bhargaon, Tehsil Kotli, District Mandi, H.P.

2. Champa Devi d/o Sh. Nand Lal, Village Chhajwan Khabu, P.O. Sardhwar, Tehsil . . Applicants. Balh, District Mandi, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Jagdish Singh s/o Sh. Khem Singh, Vill. Luhard, P.O. Bhargaon, Tehsil Kotli, District Mandi, H.P. and Champa Devi d/o Sh. Nand Lal, Village Chhajwan Khabu, P.O. Sardhwar, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. (at present w/o Jagdish Singh s/o Sh. Khem Singh, Vill. Luhard, P.O. Bhargaon, Tehsil Kotli, District Mandi, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized10864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 their marriage on 13-12-2018 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 14-03-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 13th day of February, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

_________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Jatin Kumar Ghai s/o Sh. Ashok Kumar Ghai, r/o H. No. P-4/16 Jaral Colony Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.

2. Richa Talwar d/o Sh. Gurcharan Singh, r/o H. No. 133, Ward No. 7, Sani Mohalla . .Applicants. Pehowa, Kurukshetra Haryana, 136128

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Jatin Kumar Ghai s/o Sh. Ashok Kumar Ghai, r/o H. No. P-4/16 Jaral Colony Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Richa Talwar d/o Sh. Gurcharan Singh, r/o H. No. 133, Ward No. 7, Sani Mohalla Pehowa, Kurukshetra Haryana, 136128 (at present w/o Jatin Kumar Ghai s/o Sh. Ashok Kumar Ghai, r/o H. No. P-4/16 Jaral Colony Pandoh, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 10-11-2019 according to Hindu rites and customs at Laxmi Naryan Mandir Pandoh Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 14-03-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 13th day of February, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

10865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Harish Kumar Malhotra s/o Sh. Rup Chand Malhotra, Vill. Bhiuli, Near B.D.O. Office Bhiuli, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.

2. Nirmala Vaidya d/o Sh. Harish Chander Vaidya, Vill. Bhiuli, Near B.D.O. Office . . Applicants. Bhiuli, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Harish Kumar Malhotra s/o Sh. Rup Chand Malhotra, Vill. Bhiuli, Near B.D.O. Office Bhiuli, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and Nirmala Vaidya d/o Sh. Harish Chander Vaidya, Vill. Bhiuli, Near B.D.O. Office Bhiuli, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (at present w/o Harish Kumar Malhotra s/o Sh. Rup Chand Malhotra, Vill. Bhiuli, Near B.D.O. Office Bhiuli, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 31-07-1982 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 14-03-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered. Issued today on 13th day of February, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

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ब अदालत डॉ0 गणेश ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : /2020 तारीख मजरूआ : 16-01-2020 तारीख पेशी : 07-03-2020 शमशाद आलम पुत्र श्री मुहम्मद उपनाम अली, निवासी गांव विहणधार, डाकघर घ्राण, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0प्र0।

बनाम10866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941

आम जनता

आवेदन-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

शमशाद आलम पुत्र श्री मुहम्मद उपनाम अली, निवासी गांव विहणधार, डाकघर घ्राण, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पुत्र साहिल के जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम मोहम्मद शमशाद व साहिल की माता का नाम कमरू निशा, नगर परिषद्‌ मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी के रिकार्ड में दर्ज हुआ है परन्तु इनका असली नाम शमशाद आलम व पत्नी का नाम कमलेश है जो इनके आधार कार्ड व अपने स्कूल प्रमाण-पत्रों में दर्ज है। अतः इसे दुरुस्त करने के आदेश कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद्‌ मण्डी को दिये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-03-2020 को असालतन या वकालतन अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

आज दिनांक 20-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

डॉ0 गणेश ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 2/2020 आगामी पेशी : 13-03-2020 श्री प्रेम चन्द पुत्र तुले राम, निवासी गांव व महाल स्वाखरी, डाकघर बालू, तहसील औट, जिला मण्डी . . वादी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करने बारे।

प्रार्थी श्री प्रेम चन्द पुत्र तुले राम, निवासी गांव व महाल स्वाखरी, डाकघर बालू, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 14-02-2020 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उनका नाम राजस्व अभिलेख में प्रेमी राम गलती से दर्ज हुआ है जबकि पंचायत रिकार्ड व अन्य रिकार्ड में उसका नाम प्रेम चन्द दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू-राजस्व अभिलेख में उसका नाम प्रेमी राम की जगह प्रेम चन्द उर्फ प्रेमी राम दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया जाए। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 13-03-2020 को 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।10867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री ललित कुमार पुत्र परस राम, निवासी गांव सोझा, डाकघर व तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत प्रार्थी की स्व0 पत्नी श्रीमती पूजा देवी की मृत्यु की घटना नाम ग्राम पंचायत किगस के रिकार्ड में दर्ज करने बारे।

श्री ललित कुमार पुत्र परस राम, निवासी गांव सोझा, डाकघर व तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 12-02-2020 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसकी स्व0 पत्नी श्रीमती पूजा देवी की मृत्यु की घटना अज्ञानतावश ग्राम पंचायत किगस के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी की स्व0 पत्नी श्रीमती पूजा देवी की मृत्यु दिनांक 14-10-2019 को हुई है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उनकी स्व0 पत्नी का नाम ग्राम पंचायत के रिकार्ड से कटवाने व मृत्यु की घटना दर्ज करवाने बारे सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की मृत्यु की घटना ग्राम पंचायत किगस के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 11-03-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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शुद्धि-पत्र

ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी व नायब तहसीलदार, सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 01/2019

तारीख दायर : 31-05-2019 श्री विकास नेगी आयु 35 वर्ष पुत्र श्री विजय नेगी, निवासी गांव किल्बा, डाकघर किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

2. श्रीमती प्रतिभा कुमारी आयु 25 वर्ष पुत्री श्री रतन दास, निवासी गांव शगाग, डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0 प्र0

. .प्रार्थीगण।

बनाम

. . प्रतिवादी। सर्वसाधारण एवं आम जनता 10868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 विषय.--प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996. की धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 31-05-2019 को इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र व ब्यान हल्फी दिया है कि उन्होंने दिनांक 25-06-2018 को शादी कर ली है और तब से दोनों पती-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थी ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16-07-2019 को जारी हुआ। मोहर।

देवा चन्द नेगी,

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नम्बर : 14/2019 तारीख दायर : 11-12-2019 श्री अर्जुन सिंह पुत्र रतन चन्द पुत्र राम सहाऐ, निवासी खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 131/182, महाल खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)।

नोटिस बनाम आम जनता :

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री अर्जुन सिंह पुत्र रतन चन्द पुत्र राम सहाऐ, निवासी खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक जमाबन्दी 1999-2000 प्रार्थी के पिता का नाम रतन चन्द पुत्र राम सहाऐ सही व दुरुस्त है। परन्तु अराजी 131/182, महाल खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के नकल जमाबन्दी वर्ष 2004-05 व 2014-15 के खाना मालिक में रतन दास पुत्र नामालूम दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम रतन चन्द पुत्र राम सहाऐ है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने नकल जमाबन्दी वर्ष 1999-2000 संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपने पिता का नाम उक्त माल कागजात में रतन दास पुत्र नामालूम के स्थान पर रतन चन्द पुत्र राम सहाऐ दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में राम चन्द पुत्र राम सहाऐ दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह10869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 दिनांक 28-02-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 29-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नम्बर : 2/2020 तारीख दायर : 06-01-2020 श्रीमती बतू पुत्री श्री गरीबू, निवासी गांव थानटी, डा0 खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, . . प्रार्थिया। (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 150/419, महाल शनैरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम आम जनता :

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थिया श्रीमती बतू पुत्री श्री गरीबू, निवासी गांव थानटी, डा0 खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक जमाबन्दी महाल शिंगला व ओडा में प्रार्थिया का नाम बतू सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 150/419, महाल शनैरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के खाना मालिक में बनू पुत्री गरीबू दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थिया का सही नाम बतू है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने जमाबन्दी महाल ओडा व शिंगला संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थिया अपना नाम उक्त माल कागजात में बनू के स्थान पर बतू दुरुस्त करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में बतू दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-03-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 10-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 10870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नम्बर : 3/2020 तारीख दायर : 30-01-2020 श्रीमती अयोध्या देवी पुत्री श्री दिव्या देव, निवासी गांव निरमण्ड, हाल निवासी गांव निरथ, तहसील . . प्रार्थिया। रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 7 मिन/16 मिन, महाल निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम आम जनता :

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थिया श्रीमती अयोध्या देवी पुत्री श्री दिव्या देव, निवासी गांव निरमण्ड, हाल निवासी गांव निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक पैंशन प्रमाण-पत्र, पासबुक बैंक, पहचान-पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड में प्रार्थिया का नाम अयोध्या देवी सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 7 मिन/16 मिन, महाल निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के खाना मालिक में जोध्या देवी पुत्री दिव्या देव दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थिया का सही नाम अयोध्या देवी है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थिया ने राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थिया अपना नाम उक्त माल कागजात में जोध्या देवी के स्थान पर जोध्या देवी उर्फ अयोध्या देवी दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में जोध्या देवी उर्फ अयोध्या देवी दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-03-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 10-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री प्यारे लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 11/2019

तारीख दायर : 12-09-2019 श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री टाशी राम, निवासी गांव गमसोट, डाकघर बौण्डा, उप-तहसील सराहन, . . वादी। जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनामराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 आम जनता

10871 . . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री टाशी राम, निवासी गांव गमसोट, डाकघर बौण्डा, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी दिया है कि वादी का नाम आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, शिक्षा प्रमाण-पत्र आदि में ओम प्रकाश दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु पटवार वृत्त सराहन के महाल कनै के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम विकी दर्ज है जो कि गलत है तथा आवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त सराहन के महाल कनै के राजस्व अभिलेख में विकी उर्फ ओम प्रकाश जारी करने के आदेश जारी किये जायें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विकी उर्फ ओम प्रकाश का नाम पटवार वृत्त सराहन के महाल कनै के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त किया जाना है इस बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। इसके पश्चात्‌ कोई उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा उपरोक्त विकी उर्फ ओम प्रकाश का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 31-01-2020 को जारी हुआ।

मोहर।

प्यारे लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।10872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2020/6 फाल्गुन, 1941 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 25 February 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-02-25.255_gazette_2020-25_02_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-02-25.255_gazette_2020-25_02_2020.