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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 266, 09 March 2020

Published 09 March 2020

Gazette no.
266
Gazetteid
266/GAZETTE/2020-09/03/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-03-09.266_gazette_2020-09_03_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 मार्च, 2020

संख्या यू0डी0ए0(1)-2/2016.L.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 90 के उप-नियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 266-राजपत्र/2020-09-03-2020 (11203) 11204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 जिला हमीरपुर में नगर परिषद्‌ सुजानपुर की उपाध्यक्ष के निर्वाचन को निम्न प्रकार से राजपत्र में अधिसूचित करते हैंः-

नगर परिषद्‌ का नाम निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम और पता
नगर परिषद्‌, सुजानपुर जिला, हमीरपुर श्रीमती कमलेश कुमारी, वार्ड नंबर-4, नगर परिषद्‌ सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (शहरी विकास) ।

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[Authoritative English Text of this department notification No.UD-A(1)-2/2016-L, dated

05/03/2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th March, 2020

No.UD-A (1)-2/2016-L.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994) read with sub-rule (5) of rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, The Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette election of Vice-President in respect of Municipal Council Sujanpur, Distt. Hamirpur, H.P as under:—

Name of Municipal Council Name & Address of Elected Vice-President
Municipal Council, Sujanpur, Distt. Hamirpur Smt. Kamlesh Kumari, r/o Ward No -4, Municipal Council, Sujanpur Tihra, Distt. Hamirpur.

By order,

Sd/- Secretary (UD).

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शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 मार्च, 2020

संख्या यू0डी0ए0(1)-2/2016.L.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 90 के उप.नियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,11205 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 जिला हमीरपुर में नगर परिषद्‌ सुजानपुर की उपाध्यक्ष के निर्वाचन को निम्न प्रकार से राजपत्र में अधिसूचित करते हैंः-

न गर परिषद्‌ का नाम निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम और पता निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम और पता
नगर परिषद्‌, पांवटा साहिब जिला, सिरमौर श्रीमती सीमा देवी, वार्ड नंबर-13 हीरपुर, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर श्री राजिंदर सिंह, वार्ड नंबर-4 तारू वाला, पांवटा साहिब, जिला, सिरमौर।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (शहरी विकास)।

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[Authoritative English Text of this department notification No.UD-A(1)-2/2016-L, dated

05/03/2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th March, 2020

No.UD-A (1)-2/2016-L.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994) read with sub-rule (5) of rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, The Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette election of President and Vice-President in respect of Municipal Council Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P as under:—

Name of Municipal Council Name & Address of Elected President Name & Address of Elected Vice-President
Municipal Council, Paonta Sahib, Distt. Sirmaur. Smt Seema Devi, r/o Ward No- 13, Heerpur, Muicipal Council, Paonta Sahib, Distt. Sirmaur. Sh. Rajinder Singh, r/o Ward No-4, Taru Wala Muicipal Council, Paonta Sahib, Distt. Sirmaur.

By order, Sd/- Secretary (UD) .

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 जनवरी, 2020

संख्याः एम.पी.पी-एफ(5)-22/2013-1.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय)े विनियम, 2010 के विनियम, 5-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वाेक्त विनियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए स्वामी या चार्टड इलैक्ट्रिकल 11206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 सुरक्षा इंजीनियर (सीईएसर्ई) द्वारा विद्युत प्रतिष्ठापन के अधिसूचित वोल्टेज तक स्वप्रमाणन प्राधिकृत करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश बनाते हैं, अर्थात्‌ः -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - - (1) इन दिशा-निर्देशों का संक्षिप्त नाम चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर (सीईएसई), प्राधिकार दिशा-निर्देश, 2019 है।

(2) यह राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएँ.--(1) इन दिशा-निर्देशों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- (क) ''चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर'' से, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 5 क में यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत हैै ;

(ख) ''विद्युत निरीक्षणालय'' से, विद्युत निरीक्षणालय विभाग, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ग) ''सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(घ) ''अधिसूचित वोल्टेज'' से, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सुरक्षा विनियम 30 और विनियम 43 के अधीन वोल्टेज स्तर, जिस तक स्वप्रमाणन कार्यान्वित किया जाना है, को विनिर्दिष्ट करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा सूचनाधीन अधिसूचित वोल्टेज स्तर अभिप्रेत हैं। (2) उन शब्दाें और पदों के, जो इन दिशा-र्निदेशों में परिभाषित नहीं है, किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बंधी उपाय) विनियम, 2010 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो विद्युत अधिनियम, 2003 और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बंधी उपाय) विनियम, 2010 में क्रमशः उनके हैं।

3. चार्टड इलेक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर की अर्हता.--(क) चार्टड इलेक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर, विद्युत अभियांत्रिकी उपाधि या समतुल्य उपाधिधारक होगा, जिसका विद्युत प्रतिष्ठापनों के प्रचालन और रख-रखाव में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव और उसके विद्युत सुरक्षा विनियमों के अनुपालन से सम्बंधित कार्याें की जानकारी हो या विद्युत अभियांत्रिकी डिप्लोमाधारक जिसका विद्युत प्रतिष्ठानों के प्रचालन और रख-रखाव में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो और उसको विद्युत सुरक्षा विनियमों के अनुपालन से सम्बंधित कार्यों की जानकारी हो।

(ख) उसे विद्युत निरीक्षणालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा 2000/- रुपए की अपेक्षित फीस का संदाय करने के पश्चात्‌, संचालित विहित परीक्षा/साक्षात्कार अर्हित करना होगा।

(ग) उसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से सम्बंधी उपाय), विनियम, 2010 और राज्य सरकार में विद्युत प्रदाय से सम्बंधित अन्य सुसंगत अधिनियम और विनियमों की जानकारी हो।

(घ) सेवानिवृत्त मुख्य विद्युत निरीक्षक/विद्युत निरीक्षक, जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही अधिसूचित किया गया है को विद्युत निरीक्षणालय विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा संचालित विहित परीक्षा/साक्षात्कार से छूट होगी और वे चार्टड विद्युत सुरक्षा इंजीनियर बनने के लिए पात्र होगा। (ड.) चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर/अर्ध-सरकारी/लोक उपक्रमों या सहबद्ध किसी संगठनों में किसी पद को, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षः चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर के कार्यकरण को प्रभावित करे धारण नहीं करेगा।

(च) उसके पास हर समय बुनियादी परीक्षण उपस्कर (उपाबन्ध-1 में दिये गए कुछ बुनियादी परीक्षण उपस्कर) जो मुख्य विद्युत निरीक्षण के कार्यालय द्वारा विद्युत प्रतिष्ठापनों के परीक्षण के लिए विहित किए जाएं, होंगे।11207 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 4. चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर को प्राधिकार दिए जाने के लिए प्रक्रिया.--(1) समाचार- पत्र में की गई अध्यपेक्षा पर वांछा रखने वाला चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर प्ररूप-1 के अनुसार निम्नलिखित स्वअनुप्रमाणित दस्तावेजों सहित आवेदन करेगा,--

(क) आवेदक के पूरे चेहरे को दर्शाते हुए सफेद पृष्ठभूमि वाले पासपोर्ट आकार के नवीनतम तीन रंगीन फोटो;

(ख) पैन कार्ड की छाया प्रति;

(ग) आवेदक की फोटो पहचान का कोई सबूत जैसे कि पासपोर्ट, चालन अनुज्ञप्ति और आधार कार्ड ;

(घ) पते का सबूत जैसे कि टेलीफोन बिल/विद्युत बिल/बैंक पासबुक/चालन अनुज्ञप्ति/ आधार कार्ड/पासपोर्ट या नोटरी से लिया गया शपथ-पत्र;

(ङ) शैक्षिक अर्हता की प्रतियां और जन्म तारीख का सबूत; और

(च) खंड 3 (क) के अधीन यथा अपेक्षित कार्य करने का अनुभव का सबूत।

(2) मुख्य विद्युत निरीक्षक वांछा रखने वाले चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर को, जिसने प्ररूप-2 के अनुसार निम्न विर्निष्ट शर्तों को परिपूर्ण करने के अध्यधीन, परिपूर्ण करने में विहित परीक्षा/साक्षात्कार को सफलतापूर्वक अर्हित किया है, प्राधिकार प्रदान करेगा,--

(क) उसने ट्रेजरी चालान के माध्यम से 10,000/ रुपये की अपेक्षित फीस का संदाय अवश्य किया हो;

(ख) उसका हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हो;

(ग) उसके पास उपाबन्ध-1 में यथा विनिर्दिष्ट परीक्षण उपस्कर अवश्य हों;

(3) प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन, पूर्वत्तर प्रदत्त प्राधिकार के अवसान के तीस दिन पूर्व पूर्वतर प्राधिकार प्रमाण-पत्र सहित प्ररूप-3 के अनुसार किया जाएगा।

(4) उन चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियरों, जो अपने प्राधिकार का नवीकरण करने में असफल रहते है,ं को नवीकरण के लिए नियत तारीख के पश्चात्‌ एक मास का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस की अवधि के दौरान चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर नवीकरण फीस के अतिरिक्त प्रतिदिन सौ रुपये शास्ति का संदाय करने के लिए भी दायी होगा।

5. कार्य-क्षेत्र.--चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 30 और विनियम 43 के अधीन अधिसूचित वोल्टेज के स्तर के स्वप्रमाणन के प्रयोजन के लिए विद्युत प्रतिष्ठापनों के स्वामी या प्रदायकर्ता या उपभोक्ता की सहायता करेगा, बशर्ते कि ये प्रतिष्ठान विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन न आते हों।

6. चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर के कर्त्तव्य और दायित्व.--(1) वह सुसंगत विनियम और मानकों के अनुसार संस्तुत परीक्षण कार्यान्वित करेगा/करेगी।

(2) वह विद्युत प्रतिष्ठापनों का परीक्षण करेगा और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम, 2010 के अनुसार, यथास्थिति, प्ररूप-1/प्ररूप-2/प्ररूप-3 में इसका अभिलेख रखेगा और उन्हें परीक्षित यन्त्रों के फोटोग्राफ वीडियो सहित परीक्षण की तारीख से सात कार्य दिवस के भीतर मुख्य विद्युत निरीक्षक (सीईआई) के सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत करेगा और उन्हें नवीकरण के समय पेश करेगा। 11208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 (3) स्वामी, रिपोर्ट में विहित समय के भीतर चार्टड इलेक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा। यदि स्वामी विहित अवधि के पश्चात्‌ भी चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर द्वारा परिलक्षित की गई कमियों में सुधार करने में असफल रहता है, तो विहित समय के पश्चात्‌ भी, चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर उसके बारे में सुधार की रिपोर्ट में विहित समय के अवसान से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, मुख्य विद्युत निरीक्षक के कार्यालय को सूचित करेगा। जब कभी भी अपेक्षित हो, तो ऐसा अभिलेख स्वामी/चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षक के कार्यालय को, उपलब्ध करवाया जाएगा।

(4) यदि, यथास्थिती, स्वामी या प्रदायकर्ता या उपभोक्ता के प्रतिष्ठापन के निरीक्षण पर, चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर (सीईएसई) का समाधान हो जाता है कि प्रतिष्ठापन विद्युत के उपयोग के लिए संभाव्य खतरनाक है तो वह इसे परीक्षण की तारीख से 48 घण्टे के भीतर स्वामी और मुख्य विद्युत निरीक्षक (सीईआई) के कार्यालय के नोटिस में लाएगा। मुख्य विद्युत निरीक्षक (सीईआई) को ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 31 के अनुसार तुरन्त कार्रवाई करेगा।

7. चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर (सीईएसई) की फीस और उद्‌ग्रहण प्रभार.--(क) किसी एकल परिसर में, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बंधी उपाय), विनियम, 2010 के विनियम 43 के अधीन अधिसूचित वोल्टेज तक विद्युत प्रतिष्ठापन के परीक्षण के लिए 5,000/- रुपए। (ख) किसी एकल परिसर में, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 30 के अधीन, अधिसूचित वोल्टेज तक विद्युत प्रतिष्ठापन के कालिक परीक्षण के लिए 3000/रुपये। चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर द्वारा उपयोगिताओं के प्रदायकर्ताओं से उद्‌गृहीत की जाने वाली फीस नकद से अन्यथा रीति में प्राप्त की जाएगी।

8. चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर की उपभोक्ताओं तक पहुंच.--मुख्य विद्युत निरीक्षक, प्राधि— त चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियरों के नाम उनको प्राधिकार दिए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, विभाग के वैब पोर्टल पर, स्वामी, प्रदायकर्ता और उपभोक्ता की सूचना के लिए अपलोड करेगा। 9. अन्य निबन्धन और शर्तें.--(क) प्रतिष्ठापन के स्वामी का उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रतिष्ठापन का रख-रखाव और प्रचालन खतरा मुक्त स्थिति में और विनिर्माता/मुख्य विद्युत निरीक्षक/चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर द्वारा यथा संस्तुत या ''भारतीय मानक ब्यूरो'' की पद्धति की सुसंगत संहिताओं के अनुसार करे।

(ख) चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर यदि जानबूझकर उपेक्षा करने, अनाचार करने, दुरूपयोग करने या विद्युत प्रतिष्ठापनों की सुरक्षा को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रभावित करने वाली किन्हीं अन्य गतिविधियों में लिप्त पाया जाता/जाती है तो उसका प्राधिकार मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा निलम्बित या रद्‌द किए जाने के लिए दायी होगा। तथापि, कोई ऐसा प्राधिकार तब तक निलंबित/रद्‌द नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबद्ध चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर को सुनवाई का अवसर प्रदान्‌ नहीं किया जाता है।

(ग) चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर के प्रारम्भ में रजिस्ट्रीकरण के समय तीन वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकार दिया जाएगा और चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर के कार्य के आधार पर मुख्य विद्युत निरीक्षक के कार्यालय द्वारा उसे एक साथ दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा। तथापि उसकी पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्राधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए केवल 10,000/- रुपए की एक मुश्त फीस होगी।

(घ) निरीक्षण पर चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर और स्वामी या प्रदायकर्ता या उपभोक्ता के मध्य किसी विवाद उत्पन्न होने की दशा में सम्बन्धित क्षेत्र के विद्युत निरीक्षक का विनिश्चय अभिभावी होगा।11209 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 (ङ) किसी विद्युत प्रतिष्ठापन, जिसकी जांच-पड़ताल/परीक्षण चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर द्वारा की गई है, की जांच-पड़ताल/पुनरीक्षण मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जा सकेगा, यदि चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर द्वारा की गई जांच-पड़ताल/परीक्षण से उसका समाधान नहीं होता है।

(च) चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर द्वारा प्रयुक्त परीक्षण उपस्करों (जो उपाबन्ध-1 में वर्णित हैं) का किसी राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण बोर्ड और मापांकन प्रयोगशालाओं से कम से कम दो वर्ष में एक बार मापांकित करवाया जाएगा।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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उपाबन्ध-1

[दिशा-निर्देश 4 (2) (ग) देखें]

बुनियादी परीक्षण उपस्कर

1. वोल्टमीटर ः किसी उपस्कर/विद्युत यन्त्र संभावित क्षमता के अन्तर के मापन के लिए प्रयोग करने हेतु।

2. एम्मीटर ः ऐम्पेयर में विद्युत-प्रवाह के मापन के लिए उपस्कर

3. मल्टीमीटर ः मल्टीमीटर वोल्टेज़-प्रवाह और प्रतिरोधन को माप सकता है 4. मैगर/भूमि ः विद्युत प्रतिरोधन को मापने के लिए उपकरण विद्युत-रोधक परीक्षक

5. लाईन टैस्टर।

6. टाँग टेस्टर ः क्लैंप मीटर के नाम से ज्ञात समग्र एसी करैण्ट क्लैम्प सहित एक

प्रकार का विद्युत मीटर क्लैप-ऑन एम्मीटर या टाँग टेस्टर। 7. सेफ्टी हैलमेट ः यह भारतीय मानक के अनुसार उपलब्ध होना चाहिए (आईएस ः

2925)

8. सेफ्टी बैल्ट ः यह भारतीय मानक के अनुसार उपलब्ध होना चाहिए (आईएस ः

2521)

9. सेफ्टी शूज ः ये भारतीय मानक के अनुसार उपलब्ध होना चाहिए (आईएस ः

2925)

10. दस्ताने (हैण्ड ग्ल्वज) ः ये भारतीय मानक के अनुसार उपलब्ध होने चाहिए।

11. अन्य आवश्यक परीक्षण ः जैसा मुख्य विद्युत निरीक्षक के कार्यालय द्वारा सुझाया गया हो। किटें ।11210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 प्ररूप-1

[दिशा-निर्देश 4 (1) देखें]

दिशा-निर्देश 4 (1) के अधीन चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर के रूप में प्राधिकृत किए जाने के लिए आवेदनः

1. अ ावेदक का नाम : श्वेत पृष्ठभूमि वाली स्व अनुप्रमाणित फोटो
2. पिता का नाम ः
3. जन्म की तारीख :
4. स्थाई पता :
5. हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :
6. शैक्षिक अर्हता :
7. अनुभव का ब्योरा :
8. जमा की गई फीस की विभिष्टियां :
चालान नं0 तारीख रकम ट्रेजरी का नाम

आवेदक के हस्ताक्षर मोबाईल नम्बर :

ई-मेल आई डी :

संलग्नक :

(क) दसवीं के प्रमाण-पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति

(ख) इलैक्ट्रिक इंजीनियरिंग में उपाधि/डिप्लोमा की स्व-अनुप्रमाणित प्रति

(ग) ट्रेज़री चालान की मूल अभिस्वीकृति

(घ) अनुभव प्रमाण-पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति

(ङ) फोटो पहचान सबूत जैसे पासपोर्ट/चालन अनुज्ञप्ति/आधार कार्ड

(च) पते का सबूत जैसे दूरभाष बिल/विद्युत बिल/बैंक पास बुक/पासपोर्ट/चालन अनुज्ञप्ति/आधार कार्ड या नोटरी से लिया गया शपथ-पत्र।11211 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 (छ) श्वेत पृष्ठभूमि वाले तीन पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ

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प्ररूप-2

[दिशा-निर्देश 4 (2) देखें]

दिशा-निर्देश 4 (2) के अधीन चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर को प्राधिकार किए जाने के लिए प्रमाण-पत्रः

सी ई एस ई नं0 ....................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ...................................................... सुपुत्र/ सुपुत्री .............................................................. निवासी .................................को एतद्‌द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 5क के अधीन हिमाचल प्रदेश में विद्युत प्रतिष्ठापनों की अधिसूचित वोल्टेज़ तक या इससे कम वोल्टेज का निरीक्षण करने के लिए चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर के रूप में प्राधिकार प्रदान किया जाता है।

मुख्य विद्युत निरीक्षक,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.

जारी करने की तारीख अवसान की तारीख जारी करने वाले प्राधिकारी क े हस्ताक्षर

प्ररूप-3

[दिशा-निर्देश 4 (3) देखें]

दिशा-निर्देश 4 (3) के अधीन चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर के रूप में प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदनः

सी ई एस ई नम्बर जारी करने की तारीख अवसान की तारीख
1. आवेदक का नाम :
2. पिता का नाम : श्वेत पृष्ठभूमि वाली स्व-अनुप्रमाणित फोटो।
3. जन्म की तारीख ः
4. स्थाई पता ः
5. हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता ः
6. नवीकरण के लिए जमा की गई फीस की विशिष्टियां ः
चालान नं0 तारीख रकम ट्रेजरी का नाम
11212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941

आवेदक के हस्ताक्षर : मोबाईल नम्बर :

ई-मेल आई डी :

संलग्नक (i) ट्रेजरी चालान मूल रूप में। (ii) चार्टड इलैक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर (सी ई एस ई) के रूप में प्राधिकार देने वाला प्रमाण-पत्र मूल रूप में

(iii) किसी राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के प्रत्यायन प्रयोगशाला से उपकरणों के परीक्षण के मापांकन प्रमाण-पत्र।

__________

[Authoritative English text of this Department Notification No. MPP-F(5)-22/2013-II, dated

06-01-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th Junuary, 2020

No. MPP-F(5)-22/2013-II.—In exercise of powers conferred by regulation 5A of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following guidelines to authorize self certification of the electric installation by the owner or Chartered Electrical Safety Engineers (CESE), up to the notified voltage for carrying out the purposes of the Regulations ibid, namely:—

11213 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941

1. Short title and commencement.–-(1) These guidelines may be called the Guidelines for authorisation of the Chartered Electrical Safety Engineers (CESE), 2019.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1)In these Guidelines, unless the context otherwise requires,—

(a) "Chartered Electrical Safety Engineer" means a person authorized by the State Government as referred to in regulation 5A of the Central Electricity Authority (Measures relating to safety and Electric Supply) Regulations, 2010;

(b) "Electrical Inspectorate" means the Department of Electrical Inspectorate, Himachal Pradesh;

(c) "Government" means the Government of Himachal Pradesh; and

(d) "Notified Voltage" means a voltage notified by the under intimation to the authority for the purpose of specifying the voltage level up to which self-certifications to be carried out under Central Electricity Authority safety regulation 30 and Regulation 43.

(2) Words and expressions used and not defined in these guidelines but defined in the Electricity Act, 2003 and Central Electricity Authority (Measures relating to safety and Electric Supply) Regulation, 2010 shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Electricity Act, 2003 and Central Electricity Authority (Measures relating to safety and Electric Supply) Regulation, 2010.

3. Qualification of Chartered Electrical Safety Engineer.—(a) The Chartered Electrical Safety Engineer shall be an Electrical engineering degree holder or equivalent degree with at least five years experience in operation and maintenance of electrical installations and also should have the knowledge of the works related to observance of electrical safety regulations or an Electrical Engineering Diploma holder with atleast 10 years of experience in operation and maintenance of electrical installations and also should have the knowledge of the works related to observance of electrical safety regulations.

(b) He/She shall qualify the prescribed test/interview conducted by the Department of Electrical Inspectorate Himachal Pradesh, after paying the requisite fees of Rs. 2000/-.

(c) He/ She shall have the knowledge of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply), Regulations, 2010 and other relevant Act and Regulations related to electricity supply in the State Government.

(d) Retired Chief Electrical Inspector/ Electrical Inspector who were already notified by Government of Himachal Pradesh shall be exempted from prescribed test/ interview conducted by the Department of Electrical Inspectorate, Himachal Pradesh and would be eligible to become Chartered Electrical Safety Engineer.

11214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941

(e) The Chartered Electrical Safety Engineers shall not hold any post in Govt./Semi, Govt./PSUs or associated with any organizations which directly or indirectly influence the working of Chartered Electrical Safety Engineers.

(f) He/She shall for all the time in his possession have the basic testing equipments (some basic testing equipment given in Annexure-I) as may be prescribed by the office of the Chief Electrical Inspector for testing of the electrical installations.

4. Procedure for authorization of Chartered Electrical Safety Engineer.—(1) On the requisition made in the Newspaper, the intending Chartered Electrical Safety Engineers shall make an application as per the Form-I accompanied by the following self attested documents,—

(a) three recent passport size coloured photographs having white background showing complete face of the applicant;

(b) photocopy of PAN card;

(c) any of the photo identity proof of the applicant such as passport/ Driving License / Aadhar Card;

(d) proof of address such as telephone bill / Electricity bill / Bank Passbook / Driving License / Aadhar Card / Pass port or an affidavit sworn before the Notary;

(e) copies of educational qualification and proof of date of birth; and

(f) proof of work experience as required under clause 3(a).

(2) Chief Electrical Inspector shall grant the authorization to the intending Chartered Electrical Safety Engineers as per the Form-II who have successfully qualified the prescribed test/ interview subject to fulfillment of the conditions specified below,—

(a) he must have paid required fee of Rs. 10000/- by way of treasury challan;

(b) he should have registered office in Himachal Pradesh;

(c) he must have testing instruments in his possession as specified in Annexure-1.

(3) the application for renewal of authorization shall be made as per the Form-III alongwith earlier authorization certificate before the expiry of 30 days of earlier granted authorization.

(4) after due date for renewal one month notice shall be issued to those Chartered Electrical Safety Engineers who fails to renew their authorization. During the notice period, Chartered Electrical Safety Engineer shall be liable to pay Rs. 100/- per day penalty in addition to renewal fee.

5. Scope of Work.—The Chartered Electrical Safety Engineers shall assist the owner or supplier or consumer of electrical installations for the purpose of self-certification up to the level of notified voltage under regulation 30 and regulation 43 of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply), Regulations, 2010, provided those installations are not be covered under section 53 of Electricity Act, 2003.

11215 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941

6. (Duties & Responsibilities of Chartered Electrical Safety Engineers.— ( 1 ) He / She shall carry out recommended tests as per the relevant Regulation and Standards.

(2) He/She shall test electrical installations & keep a record thereof in Form-I/ Form-II/ Form-III of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, as the case may be and submit the same alongwith photographs/ video of the apparatus tested to the respective office of the Chief Electrical Inspector (CEI) within seven working days to the notice to the owner and the office of Chief Electrical Inspector (CEI) within the period of 48 hours from the date of testing. The Chief Electrical Inspector on receipt of such notice shall take immediate action as per regulation 31 of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety And Electric Supply), Regulations, 2010.

(3) The owner shall carry out the recommendations made by the Chartered Electrical Safety Engineers in his report, within the time prescribed in the report. In case the owner fails to rectify the shortcomings as identified by the Chartered Electrical Safety Engineer even after the prescribed period, the Chartered Electrical Safety Engineer shall inform the same to the office of the Chief Electrical Inspector within a period of 15 days from the expiry of the time prescribed in the report of rectification. Such records shall be made available to the office of the Chief Electrical Inspector by the owner/Chartered Electrical Safety Engineers, as and when required.

(4) if, on inspection of installation of the owner or supplier of consumer, as the case may be, the Chartered Electrical Safety Engineer is satisfied that the installation is likely to be dangerous for the use of electricity, he/she shall bring the same to the notice to the owner and the office of Chief Electrical Inspector(CEI) within the period of 48 hours from the date of testing. The Chief Electrical Engineer on receipt of such notice shall take immediate action as per Central Electricity Authority (measures relating to Safety and Electric Supply) Regulation, 2010.

7. Fees and levy charges of Chief Electrical Safety Engineer.— (a) Testing of electrical installation in a single premise upto notified voltage under Regulation 43 of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 is Rs. 5000/-.

(b) Periodic Testing of electrical installation in a single premise up to notified voltage under Regulation 30 of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, is Rs. 3000. Fees to be levied by the Chartered Electrical Safety Engineer from the Utilities shall be received in the modes other than cash.

8. Accessibility of Chartered Electrical Safety Engineer to the Consumers .— The Chief Electrical Inspector shall upload the name of the authorized Chartered Electrical Safety Engineers, within 15 days, from the date of their authorization on the web portal of the Department for the information of the owner, supplier and consumer.

9. Other terms and conditions.—(a) It shall be the responsibility of owner of the installation to maintain & operate the installation in a condition free from danger and as recommended by the manufacturer/Chief Electrical Inspector/ Chartered Electrical Safety Engineer or by the relevant codes of practice of the "Bureau of Indian Standards."

(b) The authorization of a Chartered Electrical Safety Engineer shall be liable to be suspended or Cancelled by the Chief Electrical Inspector, if he/she is found to be indulging in willful negligence, malpractices, misuse or any other activities affecting directly and indirectly the safety of electrical installations. However, no such authorization shall be suspended/ cancelled unless an opportunity of being heard is given to the concerned Chartered Electrical11216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 Safety Engineer. The authorization of a Chartered Electrical Safety Engineer shall be initially for the period of three years at the time of registration and the authorization shall be extended for a period of additional two years at a time by the office of the Chief Electrical Inspector based on the performances of Chartered Electrical Safety Engineer. However, the authorization will cease automatically on his/her attaining the age of 65 Years. There shall be only one time fees of Rs. 10000/- for the registration as Chartered Electrical Safety Engineer.

(c) In case of any dispute arising between Chartered Electrical Safety Engineer and owner or supplier or consumer on the inspection, the decision of the Electrical Inspector of the respective area, shall prevail.

(d) Any electrical installation which have been checked/ tested by the Chartered Electrical Safety Engineers could be inspected/revisited by the Chief Electrical Inspector in case he/ She is not satisfied with the check/testing carried out by Chartered Electrical Safety Engineers.

(e) The testing equipments (as mentioned in Annexure-1)used by the Chartered Electrical Safety Engineer shall be calibrated at any National Accreditation Board for Testing and calibration Laboratories atleast once in every two years.

By order,

Sd/-

Principal Secretary (Power).

_________

Annexure-I

[See guideline 4(2)(c)]

Basic Testing Equipments .

1. Voltmeter

: use to measure the potential difference occurs any equipment/electrical apparatus.

2. Ammeter

: an instrument for measuring electric current in

amperes.

3. Multimeter

: a multimeter can measure voltage, current,

and resistance.

4. Megger/ Earth Insulation Tester : an instrument for measuring the resistance of

electrical insulation.

5. Line Tester.

6. Tong-tester

: an electrical meter with integral AC current clamp is known as a clamp meter, clamp-on ammeter or tong tester.

11217 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 7. Safety Helmet : it should be available as per Indian standard

(IS:2925).

8. Safety Belt

: it should be available as per Indian standard

(IS: 2521).

9. Safety Shoes

: it should be available as per Indian standard.

10. Hand Gloves

: It should be available as Indian standard.

11. Other Necessary testing kits : as suggested by the office of the CEI.

_________

FORM-I

[See guideline 4(1).]

Application for grant of authorization as Chartered Electrical Safety Engineer under

guideline 4(1) :

1. Name of Applicant:

2. Father's Name:

3. Date of Birth:

Self attested photograph having white background 4. Permanent Address:

5. Address of Registered office in Himachal Pradesh:

6. Educational Qualification:

7. Detail of Experience:

8. Challan No. Date Amount Name of Treasury

Signature of applicant.

Mobile No:

Email ID:

Enclosures:

(a) self attested copy of Matriculation certificate

(b) self attested copy of degree/ diploma in Electrical Engineering11218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 (c) treasury challan receipt in original (d) self attested copy of experience certificate

(e) Photo identity proof such as passport/Driving license/Aadhar card

(f) Proof of address such as telephone bill/Electricity bill/Bank Passbook/Passport/ Driving license/Aadhar card or an affidavit sworn before the Notary.

(g) three passport size coloured photographs having white background

_________

FORM-II

[See guideline 4(2)]

Certificate for Grant of Authorization to the Chartered Electrical Safety Engineer under

guideline 4(2).

CESE No.___________

son/daughter of Sh. Certified that Sh./Smt. resident of is hereby authorized as Chartered Electrical Safety Engineer for the inspection of electrical installations upto and below the notified voltage in Himachal Pradesh under regulation, 5A of the Central Electricity Authority (Measures relating to safety and Electric Supply) Regulation, 2010.

Chief Electrical Inspector, Himachal Pradesh, Shimla-9.

Date of issue Date of Expiry Signature of issuing authority
11219 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941

FORM-III

[See guideline 4(3)]

Application for renewal of authorization as Chartered Electrical Safety Engineer under

guideline 4(3) :

CESE No. Date of Issue Date of Expiry

1. Name of Applicant:

2. Father's Name:

Self attested photograph having white background 3. Date of Birth:

4. Permanent Address:

5. Address of Registered office in Himachal Pradesh:

6. Particulars of fee deposited for renewal: Challan No. Date Amount Name of Treasury

Signature of applicant:

Mobile No:

E-mail ID:

Enclosures :

(i) treasury challan in original

(ii) original CESE authorization certificate.

(iii) calibration certificate of testing instruments from any National Accredition Board's Laboratory.

11220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941

ब अदालत श्री सुभाष गौतम, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री लक्की कुमार पुत्र श्री धनी राम, गांव जन्डोरी, डाकघर तरसूह, ग्राम पंचायत रौड जामन, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता 2. प्रधान, ग्राम पंचायत रौड जामन, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर विषय.--प्रार्थी के दादा का मृत्यु पंजीकरण, ग्राम पंचायत रौड जामन के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री लक्की कुमार ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने दादा की मृत्यु ग्राम पंचायत रौड जामन के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाई है। अब प्रार्थी अपने दादा की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत रौड जामन के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जो कि इस प्रकार से है :-

नाम सम्बन्ध मृत्यु तारीख
शंकर दास पुत्र लच्छमण दास दादा 02-05-2008

अतः ग्राम पंचायत रौड जामन, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 25-03-2020 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर मृत्यु पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत रौड जामन को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।

आज तारीख 25-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

सुभाष गौतम HAS), उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

--------

In the Court of Sh. Shivam Partap Singh, IAS, Sub-Divisional Magistrate Chamba,

District Chamba (H. P.)

Mridul Chona s/o Sh. Vijay Chona, resident of Mohalla Chowgan, Chamba Town, Tehsil & District Chamba (H. P.), age 31 years (Bridegroom/Husband).

and

Ashu Kumari d/o Sh. Pal Chand, resident of Mohalla Ukhar, P.O. Mangla, Tehsil & District . . Applicants. Chamba (H. P.) age 29 years (Bride/wife)11221 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 Versus

General Public

1. The General Public

2. The registrar of Marriage, Himachal Pradesh, Shimla

Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act,

1996 (Act No. 21of 1997).

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 20-04-2017 at their place of residence with Hindu rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriage and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has nay objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 29-03-2020 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 24-02-2020.

Seal.

SHIVAM PARTAP SINGH, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).

_________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 1/NT/19 विवाह पंजीकरण 13-06-2019 18-03-2020 1. श्री अमरजीत काजल पुत्र श्री प्रवीण काजल, निवासी महाल कूहना, डाकघर कूहना, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

2. श्रीमती मोना काजल पुत्री श्री विपलव रूदरा, निवासी वोसेरट, डाकघर व तहसील वोसेरट, जिला मालदा (वैस्ट बंगाल), वर्तमान गांव निवासी कूहना, डाकघर कूहना, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

11222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 विषय.--प्रार्थना-पत्र शादी पंजीकरण प्रार्थी श्री अमरजीत काजल पुत्र श्री प्रवीण काजल, निवासी महाल कूहना, डाकघर कूहना, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थना-पत्र शादी पंजीकरण प्रार्थी श्री अमरजीत काजल पुत्र श्री प्रवीण काजल, निवासी महाल कूहना, डाकघर कूहना, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र दायर किया है कि उसकी शादी दिनांक 01-10-2009 को श्रीमती मोना काजल पुत्री श्री विपलव रूदरा, निवासी वोसेरट, डाकघर व तहसील वोसेरट, जिला मालदा (वैस्ट बंगाल), वर्तमान गांव निवासी कूहना, डाकघर कूहना, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) से हुई है। लेकिन अनभिज्ञता के कारण ग्राम पंचायत कूहना में उक्त शादी दर्ज न हो सकी है। अतः ग्राम पंचायत कूहना को उसकी शादी का पंजीकरण करने के आदेश पारित हाें। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, शपथ-पत्र, प्रार्थीगण, तलवाना, ब्यानात गवाहन, मिसल साथ संलग्न है।

अतः प्रतिवादी आम जनता व हर आम खास को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 18-03-2020 को असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त शादी पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा तथा सचिव ग्राम पंचायत को उक्त शादी को पंजीकरण के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 11-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

-------------

ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 4/NT/20

Sh. Bhurn Ram s/o Sh. Dina Nath, r/o V.P.O. Sidhbari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Vs.

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Sh. Bhurn Ram s/o Sh. Dina Nath, r/o V.P.O. Sidhbari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके दादा की मृत्यु तिथि 14-10-1976 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है, अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Sukhya Ram की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 31-03-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।11223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 आज दिनांक 26-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : इ0/एम0/2020 अगली तारीख पेशी : 27-03-2020 काजल व अनिल कुमार बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र नियम 8(4) Registration of Marriage Act, 1996 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थीगण काजल पत्नी सुनील कुमार व सुनील कुमार पुत्र अशोक कुमार, निवासी वार्ड नं0 4, न्यू बस्ती ढांगूपीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की शादी दिनांक 06-02-2018 को वार्ड नं0 4, न्यू बस्ती ढांगूपीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई है लेकिन अज्ञानतावश उक्त प्रार्थीगण ने अपने विवाह को ग्राम पंचायत बेली महन्ता, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के अभिलेख में या अन्य स्थान पर पंजीकृत न करवाया जा सका है। विवाह तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थीगण काजल पत्नी सुनील कुमार व सुनील कुमार पुत्र अशोक कुमार, निवासी वार्ड नं0 4, न्यू बस्ती ढांगूपीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के विवाह को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 27-03-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में विवाह को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 28-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता/कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

--------

In the Court of Sh. Raman Gharsangi (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Nand Lal, aged 30 years s/o Sh. Thakur Dass, r/o V.P.O. Old Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.), and11224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 Smt. Suntali, aged 31 years d/o Sh. Ram Bahadur, r/o Lady Willingdon Hospital Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.). A/P V.P.O. Old Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Nand Lal, aged 30 years s/o Sh. Thakur Dass, r/o V.P.O. Old Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) and Smt. Suntali, aged 31 years d/o Sh. Ram Bahadur, r/o Lady Willingdon Hospital Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.). A/P V.P.O. Old Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) has presented an application on 19-02-2020 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 18-03-2020 at Manali to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 19th day of February, 2020.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu, H.P.

____________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu

(H.P.)

In the matter of :

Yog Raj age 38 years s/o Sh. Bhimi Ram, r/o Village Sokhni (Badagran), P.O. Badagran, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

and

Indra Devi alias Gugla Devi age 35 years d/o Sh. Taru r/o V.P.O. Tihari, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) presently w/o Yog Raj age 38 years s/o Sh. Bhimi Ram, r/o Village Sokhni . . Applicant's. (Badagran), P.O. Badagran, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Yog Raj age 38 years s/o Sh. Bhimi Ram, r/o Village Sokhni (Badagran), P.O. Badagran, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Indra Devi alias Gugla Devi age 35 years d/o Sh. Taru r/o V.P.O. Tihari, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) presently w/o Yog Raj age 38 years11225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 s/o Sh. Bhimi Ram, r/o Village Sokhni (Badagran), P.O. Badagran, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on dated 25-02-2020 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 25-03-2020 at Manali to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 26-02-2020.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu, H.P.

____________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

पवित्रा देवी पत्नी स्व0 श्री अनिल कुमार, निवासी शू डवार, डा0 कुशवा, हाल निवासी शटलधार, . . प्रार्थी। डाकघर जडोली, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा : जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में पवित्रा देवी पत्नी स्व0 श्री अनिल कुमार, निवासी शू डवार, डा0 कुशवा, हाल निवासी शटलधार, डाकघर जडोली, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र अविष्कार का जन्म दिनांक 04-02-2008 को हुआ है। लेकिन अज्ञानता व अनपढ़ता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में नाम व जन्म तिथि दर्ज नहीं करवा सकी और इस विषय बारे उसने अपना शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत कुशवा में उसके परिवार रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अविष्कार पुत्र अनिल कुमार के नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुशवा में दर्ज करने में एतराज हो तो वह दिनांक 25-03-2020 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उपरोक्त अविष्कार का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुशवा में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत कुशवा को नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। 11226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 आज दिनांक 26-2-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत पूर्ण चन्द कौंडल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 तारीख मरजुआ : तारीख पेशी : 9/2019, 18/2019 04-11-2019, 03-09-2019 26-03-2020 उनवान मुकद्दमा :

नेक राम पुत्र श्री उदम पुत्र श्री सिंधू, निवासी मुहाल कुनकर, डाकघर द्रुब्बल, उप-तहसील मकरीड़ी, . . वादी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

1. गिरधारी लाल पुत्र श्री उदम पुत्र श्री सिंधू, निवासी मुहाल कुनकर, डाकघर द्रुब्बल, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) 2. श्री भीख सिंह पुत्र श्री उदम पुत्र श्री सिंधू, निवासी महाल कुनकर, डाकघर द्रुब्बल, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) 3. श्रीमती विद्या देवी पत्नी स्व0 श्री खेम चन्द पुत्र श्री उदम पुत्र श्री सिंधू, निवासी मुहाल कुनकर, डाकघर द्रुब्बल, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र भूमि का विभाजन करने बारे।

नेक राम पुत्र श्री उदम पुत्र श्री सिंधू, निवासी महाल कुनकर, डाकघर द्रुब्बल, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में भूमि खाता खतौनी 24/50 से 52, खसरा नं0 कित्ता 183, रकबा तादादी 67-08-04 बीघा मुहाल कुनकर/241, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी की भूमि का विभाजन करने बारे प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी क्रम नं0 2 को इस न्यायालय द्वारा उपस्थित होने बारे समन भेजे गए, परन्तु ब्यक्तिगत तौर पर तामिल नहीं हो पा रही है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादी को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 26-03-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने अपने उजर/एतराज प्रस्तुत करें अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।11227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 02/18-2-2020

श्री जय सिंह पुत्री गुरदयाल सिंह, निवासी गांव दखार, डाकघर खलवाहण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।

श्री जय सिंह पुत्री गुरदयाल सिंह, निवासी गांव दखार, डाकघर खलवाहण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत खलवाहण के रिकार्ड में जय सिंह दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड महाल खलवाहण/661 में आवेदक का नाम गलती से जलपाल व महाल डीडर/654 में आवेदक का नाम जसपाल दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम ग्राम पंचायत खलवाहण के रिकार्ड के आधार पर जय सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 27-03-2020 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 03/18-2-2020

श्री तोता लाल पुत्र श्री पुने राम, निवासी शिवाड़ी, डाकघर धवेहड़, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।

श्री तोता लाल पुत्र श्री पुने राम, निवासी शिवाड़ी, डाकघर धवेहड़, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसकी दादी का नाम ग्राम पंचायत खणी के रिकार्ड में श्रीमती बेसरू देवी उर्फ टुली देवी दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड महाल 11228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 कान्ढा/629 के खाता/खतौनी नम्बर 22/42 में आवेदक की दादी का नाम श्रीमती टुली व खाता/खतौनी नम्बर 69/129 आवेदक की दादी का नाम श्रीमती बेसरू दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपनी दादी का ग्राम पंचायत नाम खणी के रिकार्ड के आधार पर श्रीमती बेसरू देवी उर्फ टुली देवी दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 27-03-2020 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 10/2020 तारीख मजरूआ : 22-02-2020 आगामी पेशी : 28-03-2020 प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती।

. . प्रार्थी। प्रार्थी श्री हेम राज पुत्र श्री चुड़ामणी, निवासी झलकीर, डाकघर रोहाण्डा, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थी श्री हेम राज पुत्र श्री चुड़ामणी, निवासी झलकीर, डाकघर रोहाण्डा, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त रोहाण्डा के महाल चन्दाकुफर में ऐहम राज दर्ज है, जबकि उसका सही नाम हेम राज है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके ऐहम राज उर्फ हेम राज किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 28-03-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।11229 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941 आज दिनांक 28-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 08/2020 तारीख मजरूआ : 19-02-2020 आगामी पेशी : 28-03-2020 प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती।

प्रार्थी श्री परस राम उर्फ पलस राम पुत्र श्री गंगा राम, निवासी पण्डार, डाकघर निहरी, तहसील निहरी, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थी श्री परस राम उर्फ पलस राम पुत्र श्री गंगा राम, निवासी पण्डार, डाकघर निहरी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पण्डार के महाल पण्डार, ठारू व घलैंण्डी में पलस राम दर्ज है, जबकि उसका सही नाम परस राम उर्फ पलस राम है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके पलस राम उर्फ परस राम किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 28-03-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 28-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Yadav Kishore s/o Deep Ram, r/o Village Sehlana, P.O. Shehrol, Teh. Arki, District Solan, H.P.declare that I have changed my name from Yadav Kishore to Yogesh Kumar in all records. All concerned please note.

YADAV KISHORE,

s/o Deep Ram, Village Sehlana,

P.O. Shehrol, Teh. Arki, District Solan, H.P.

11230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2020/19 फाल्गुन, 1941

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 09 March 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-03-09.266_gazette_2020-09_03_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-03-09.266_gazette_2020-09_03_2020.