राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं. 3/2019-राज्य कर
शिमला-2, 30 जनवरी, 2019
सं0 ई. एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः- 267-राजपत्र/2020-11-03-2020 (11231) 11232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2019 है। (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के अध्याय 2 के शीर्षक में, "संयोजन नियम" शब्दों के स्थान पर, "संयोजन उद्ग्रहण" शब्द रखे जाएंगे।
3. उक्त नियमों के नियम 7 के क्रम संख्यांक (3) के सामने की सारणी में, स्तम्भ (3) में "माल" शब्दों के स्थान पर, "माल और सेवा" शब्द रखे जाएंगे।
4. उक्त नियम में नियम 8 म,ें उप-नियम (1) में,--
(क) पहले परन्तुक का लोप किया जाएगा;
(ख) दूसरे परन्तुक में, "परन्तु यह और" शब्दों के स्थान पर, "परन्तु'' शब्द रखा जाएगा।
5. उक्त नियम के नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"11. किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर कारबार के विविध स्थानों के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण--(1) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर कारबार के विविध स्थानों को रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन उसके किसी ऐसे कारबार के स्थान के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा है, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रत्येक ऐसे कारबार के सम्बन्ध में पृथक रजिस्ट्रीकरण प्रंदान किया जाएगा, अर्थात्ः-- (क) ऐसे व्यक्ति के पास धारा (2) के खंड (85) में यथा परिभाषित एक से अधिक कारबार के स्थान हैं;
(ख) उसके किसी भी कारबार के स्थानों के लिए धारा 10 के अधीन कर संदाय नहीं करने दिया जाएगा, यदि वह किसी अन्य कारबार के स्थान के लिए धारा 9 के अधीन कर का संदाय कर रहा है;
(ग) ऐसे व्यक्ति के पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत सभी कारबार के स्थान ऐसे व्यक्ति के दूसरे रजिस्ट्रीकृत कारबार के स्थानों को की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर अधिनियम के अधीन कर का संदाय करेंगे और यथास्थिति, ऐसी पूर्ति के लिए कर बीजक या प्रदाय का बिल जारी करेंगे।
स्पष्टीकरण--खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कोई भी कारबार का स्थान, जिसे पृथक रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उक्त व्यक्ति के अन्य सभी कारबार के स्थान उक्त धारा के अधीन कर संदाय के लिए अपात्र हो जाएंगे।
(2) कारबार के स्थान के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का चयन कर रहा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रत्येक कारबार के स्थान के संबंध में प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में पृथक आवेदन प्रस्तुत करेगा। (3) रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से सम्बन्धित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को लागू होंगे।"।11233 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 6. उक्त नियम में, नियम 21 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-- "21क. रजिस्ट्रीकरण का निलम्बन--(1) जहां किसी व्यक्ति ने नियम 20 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रदद् किए जाने का आवेदन किया है, वहां नियम 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने की कार्यवाहियों की पूर्णता के लंबित रहने के दौरान, आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से या उस तारीख, जिसको कि रद्दकरण चाहा गया है, जो भी पश्चात् की हो, से रजिस्ट्रीकरण निलंबित किया गया समझा जाएगा।
(2) जहां किसी समुचित अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 29 या नियम 21 के अधीन किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के दायित्वाधीन है, उक्त व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् नियम 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने की कार्यवाहियों की पूर्णता के लंबित रहने के दौरान, वह ऐसे व्यक्ति का उस तारीख से प्रभावी, जो इसके द्वारा अवधारित की जाए, रजिस्ट्रीकरण निलम्बित कर सकेगा।
(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन निलम्बित किया गया है, निलंबन की कालावधि के दौरान कोई कराधेय पूर्ति नहीं करेगा और धारा 39 के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।
(4) नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा कार्यवाहियों के पूर्ण हो जाने पर उप-नियम (1) या उपनियम (2) के अधीन किया गया रजिस्ट्रीकरण का निलंबन प्रतिसंहरित हुआ समझा जाएगा और ऐसा प्रतिसंहरण उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को ऐसा निलंबन प्रभावी हुआ था।"
7. उक्त नियम में नियम 41 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-- "41क. किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर कारबार के विविध स्थानों के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने पर प्रत्यय का अंतरण--(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने नियम 11 के उपबंधों के अनुसार कारबार के विविध स्थानों के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है, और वह अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में पड़े अनुपयोजित कर प्रत्यय को या तो पूर्णतः या भागतः किन्हीं या सभी नई रजिस्ट्रीकृत कारबार के स्थानों को अंतरण करने का आशय रखता है तो, इलेक्ट्रॉनिक रूप स,े सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आईटीसी-02क में ब्योरा या तो सीधे या इसके लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से ऐसा अलग रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के तीस दिन की कालावधि के भीतर सौंपेगाः
परन्तु यह कि नई रजिस्ट्रीकृत इकाइयों को रजिस्ट्रीकरण के समय उनके द्वारा धारित आस्तियों के मूल्य के अनुपात में वह इनपुट कर प्रत्यय अंतरित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण--इस नियम के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 'आस्तियों के मूल्य' से अभिप्रेत है कारबार के वह कुल आस्तियों का मूल्य चाहे उस पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया गया है या नहीं।
(2) नया रजिस्ट्री—त व्यक्ति (अंतरिती), सामान्य पोर्टल पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (अंतरक) द्वारा इस प्रकार दिए गए ब्योरों को प्रतिगृहीत करेगा और ऐसे प्रतिग्रहण पर, प्ररूप जीएसटी आईटीसी-02क में विनिर्दिष्ट अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय उसके इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा हो जाएगा।"।
8. उक्त नियम के नियम 42 के उप-नियम (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण म,ें "प्रविष्टि 84" शब्द और अंकों के पश्चात्, "और प्रविष्टि 92क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।
9. उक्त नियम के नियम 43 में--
(क) उपनियम (1) के खंड (छ) के स्पष्टीकरण म,ें "प्रविष्टि 84" शब्द और अंकों के पश्चात्, "और प्रविष्टि 92क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे। 11234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 (ख) उपनियम (2) के स्पष्टीकरण के खंड (क) का लोप किया जाएगा।
10. उक्त नियम के नियम 53 में,--
(क) उपनियम (1) म,ें "धारा 31 में निर्दिष्ट पुनरीक्षित कर बीजक" शब्दों के पश्चात्, "और धारा 34 में निर्दिष्ट प्रत्यय या नामे टिप्पण" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;
(ख) उपनियम (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) का लोप किया जाएगा;
(ग) उपनियम (1) के स्पष्टीकरण के खंड (झ) का लोप किया जाएगा;
(घ) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-- "(1क) धारा 34 में निर्दिष्ट प्रत्यय या नामे टिप्पण में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्ः- (क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल और सेवा कर पहचान नंबर;
(ख) दस्तावेज की प्रकृति;
(ग) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल शृंखलाओं में सोलह से अधिक करेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिन्ह-हाइफन या डैश और स्लैश अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमशः "-" और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा;
(घ) दस्तावेज जारी करने की तारीख;
(ङ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवा कर पहचान नंबर या विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है;
(च) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता तथा राज्य और उसके कूट सहित परिदान का पता, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो;
(छ) यथास्थिति, तत्स्थानी कर बीजक या प्रदाय के बिल की क्रम संख्या;
(ज) कराधेय मालों या सेवाओं का मूल्य, कर की दर तथा यथास्थिति प्रत्यय किए गए या प्राप्तिकर्ता के नामे डाले गए कर की रकम; और
(झ) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर।
11. उक्त नियम में, नियम 80 में, उपनियम (3), "प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् "उनके अलावा, जो धारा 35 की उपधारा (5) के परंतकु में निर्दिष्ट हैं" शब्दों, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।
12. उक्त नियमों के नियम 83 में--
(क) उपनियम (1) के खंड (क) में, "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे;
(ख) उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में, "अठारह मास" शब्दों के स्थान पर, "तीस मास" शब्द रखे जाएंगे;
11235 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941(ग) उपनियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(8) कोई माल और सेवा कर व्यवसायी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से निम्नलिखित सभी या किन्हीं क्रियाकलापों को कर सकता है, यदि उसे निम्नलिखित को करने के लिए इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो,--
(क) जावक और आवक प्रदायों के ब्योरे देना;
(ख) मासिक, त्रैमासिक, वाषिर्क या अंतिम विवरणी देना;
(ग) इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में प्रत्यय के लिए निक्षेप करना;
(घ) प्रतिदाय के लिए दावा करना;
(ङ) रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्द करण के लिए आवेदन फाइल करना;
(च) ई-वे बिल जनित करने के लिए सूचना देना;
(छ) प्ररूप जीएसटी आईटीसी-04 में चालान के ब्योरे देना;
(ज) नियम 58 के अधीन नामांकन के संशोधन या रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल करना; और (झ) समझौता स्कीम के अधीन कर के संदाय या उक्त स्कीम से प्रत्याहरण की सूचना फाइल करनाः परन्तु जहां प्रदाय के दावे से संबंधित कोई आवेदन या रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए कोई आवेदन या जहां समझौता स्कीम के अधीन कर संदाय के लिए या ऐसी स्कीम से प्रत्याहरण के लिए कोई सूचना रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत की गई है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से पुष्टिकरण की ईप्सा की जाएगी और उक्त व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगा और ऐसे आवेदन पर आगे की कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी, जब तक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके लिए अपनी सहमति नहीं दे देता है।"।
13. उक्त नियमों के नियम 85 के उपनियम (3) में, "धारा 49" शब्द और अंकों के पश्चात्, "या धारा 49क या धारा 49ख" शब्द, अकं और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।
14. उक्त नियमों के नियम 86 के उपनियम (2) म,ें "धारा 49" शब्द और अंकों के पश्चात्, "या धारा 49क या धारा 49ख" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थपित किए जाएंगे।
15. उक्त नियमों के नियम 89 के उपनियम (2) के खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(च) इस प्रभाव की घोषणा कि उस दशा में जहां किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के मद्दे प्रतिदाय किया जाता है, वहां विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता से कर का संग्रहरण नहीं किया जाएगा।"
16. उक्त नियमों के नियम 91 में,--
(क) उपनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः--
"परंतु उचित अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 में जारी आदेश को पुनः विधिमान्य किए जाने की अपेक्षा नहीं होगी।";
11236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 (ख) उपनियम (3) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः -
"परंतु जहां प्रतिदाय का संवितरण उसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें उक्त संदाय सूचना जारी की गई थी, नहीं किया गया है, वहां प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में संदाय सूचना को पुनः विधिमान्यता की अपेक्षा होगी।"।
17. उक्त नियमों के नियम 92 के उपनियम (4) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"परंतु उचित अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में जारी आदेश को पुनः विधिमान्य किए जाने की अपेक्षा नहीं होगी :
परन्तु यह और कि जहां प्रतिदाय का संवितरण उसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें उक्त संदाय सूचना जारी की गई थी, नहीं किया गया है, वहां प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में संदाय सूचना को पुनः विधिमान्यता की अपेक्षा होगी।";
18. उक्त नियमों के नियम 96क में, --
(क) पाश्र्व शीर्ष में, "के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर का प्रतिदाय" शब्दों के स्थान पर, "का निर्यात" शब्द रखा जाएगा;
(ख) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में'' शब्दों के पश्चात्, "या भारतीय रुपए म,ें जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात किया जाए," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
19. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के अनुदेश 12 में, "कारबार शीर्ष" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "कारबार के स्थान" शब्द रखे जाएंगे।
20. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरईजी-17 के अंत में, निम्नलिखित "टिप्पण" अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः--
"टिप्पणः...................(तारीख) से आपका रजिस्ट्रेशन निलम्बन हटाया जाता है।"।
21. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरईजी-20 के अंत में, निम्नलिखित "टिप्पण" अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"टिप्पणः...................(तारीख) से आपका रजिस्ट्रेशन निलम्बित किया जाता है।"।
22. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आईटीसी-02 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः--
"प्ररूप जीएसटी आईटीसी-02
(नियम 41क देखें)
धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के अनुसरण में आईटीसी के अंतरण की घोषणा
| 1. | अंतरक का जीएसटीआईएन | |
| 2. | अ ं तरक का विधिक नाम | |
| 3. | अंतरक का व्यापार नाम, यदि कोई हो | |
| 4. | अंतरिती का जीएसटीआईएन | |
| 5. | अंतरिती का विधिक नाम | |
| 6. | अंतरिती का व्यापार नाम, यदि कोई हो |
7. अंतरित की जाने वाली आईटीसी के ब्योरे
| कर | उपलब्ध सुमेलित आईटीसी की रकम | अंतरित की जाने वाली सुमेलित आईटीसी की रकम |
| 1 | 2 | 3 |
| केन्द्रीय कर | ||
| राज्य कर | ||
| स् ांघ राज्यक्षेत्र कर | ||
| एकीकृत कर | ||
| उपकर |
सत्यापनः
मैं ...............................................सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है।
प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर.................................. नाम............................................................................................................................. पदनाम/प्रास्थिति...................................................................................... तारीख...........................दिन/मास/वर्ष
अनुदेशः 1. अंतरक से वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निर्दिष्ट है जिसका किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में मौजूदा रजिस्ट्रीकरण है।
2. अंतरिती से वह कारबार का स्थान निर्दिष्ट है जिसके लिए नियम 11 के अधीन पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया है।"।
23. उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05 में सारणी में क्रम संख्यांक 5 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः--
| "6 | ई-वे बिल बनाने के लिए सूचना देना | |
| 7 | प्ररूप जीएसटी आईटीसी-04 में चालान के ब्योरे देना | |
| 8 | नियम 58 के अधीन नामांकन के संशोधन या निरस्त करने के लिए आवेदन फाईल करना | |
| 9 | संघटक स्कीम के अधीन कर संदाय करने के लिए या उक्त स्कीम से वापसी के लिए जानकारी फाईल करना"। |
11238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 24. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-4 में.--
(क) खंड 6 में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्ः-
| "कर की दर | कुल आवर्त | (2) मे ं रिपोर्ट किए गए आवर्त में से सेवाओं का आवर्त | स्ांघटक कर रकम | |
| केन्द्रीय कर | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5''; |
(ख) खंड में सारणी के (7) स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्ः--
| तिमाही | दर | मूल ब्योरे | केन्द्रीय कर | राज्य कर | पुनरीक्षित ब्योरे | ||||
| कुल आवर्त | (3) में रिपोर्ट किए गए आवर्त में से सेवाओं का आवर्त | कुल आवर्त | (7) में रिपोर्ट किए गए आवर्त में से सेवाओं का आवर्त | क े न्द्रीय कर | राज्य कर | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
25. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में नियम 89 (2) (च) के अधीन घोषणा के स्थान पर निम्नलिखित घोषणा रखी जाएगी, अर्थात्ः--
घोषणा [नियम 89 (2) (च)]
मैं यह घोषणा करता हूं कि इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आने वाले माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबध में विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक जाने विकासकर्ता से कर का संग्रहण नहीं किया गया है।
हस्ताक्षरः नामः पदनाम/प्रास्थितिः
26. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01क में नियम 89 (2) (च) के अधीन घोषणा के स्थान पर निम्नलिखित घोषणा रखी जाएगी, अर्थात्ः-
घोषणा [नियम 89 (2) (च)]
मैं यह घोषणा करता हूं कि इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आने वाले माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक जाने विकासकर्ता से कर का संग्रहण नहीं किया गया है।11239 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 हस्ताक्षरः
नामः
पदनाम/प्रास्थितिः
27. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 में,
(क) खंड 15 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्ः--
"15. स्वीकृत रकम के संदाय और पूर्व जमा के ब्योरेः--
(क) अपेक्षित संदाय के ब्योरेः--
| विशिष्टियां | केन्द्रीय कर | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर | एकीकृत कर | उपकर | कुल रकम | ||
| (क) स्वीकृत रकम कर/ | उपकर | <योग> | < योग> | ||||
| ब्याज | <योग> | ||||||
| शास्ति | <योग> | ||||||
| फीस | <योग> | ||||||
| अन्य प्रभार | <योग> | ||||||
| (ख) पूर्व जमा (सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर के संबंध में प्रत्येक का 25 करोड़ रु0 से अनधिक या आईजीएसटी के संबंध में 50 करोड़ रुपए से अनधिक और उपकर के संबंध में 25 करोड़ रु0 से अनधिक विवादित कर/उपकर का 10%) | कर/ उपकर | < योग> | |||||
11240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 (ख) पूर्व स्वीकृत राशि और पूर्व जमा के ब्योरे (सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर के संबंध में प्रत्येक का 25 करोड़ रु0 से अनधिक या आईजीएसटी के संबंध में 50 करोड़ रुपए से अनधिक और उपकर के संबंध में 25 करोड़ रु0 से अनधिक विवादित कर और उपकर का 10% पूर्व जमा)
| क्रम सं0 | वर्णन | स द ं ेय कर | नकद/क्रेडिट लेजर के माध्यम से संदत्त | प्रत्यय प्रविष्टि स ं . | संदत्त कर की रकम | |||
| केन्द्रीय कर | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर | एकीकृत कर | उपकर | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | एकीकृत कर | नकद लेजर | ||||||
| प्रत्यय लेजर | ||||||||
| 2. | क ेन्द्रीय कर | नकद लेजर | ||||||
| प्रत्यय लेजर | ||||||||
| 3. | राज्य/ स ं घ राज्यक्षेत्र कर | नकद लेजर | ||||||
| प्रत्यय लेजर | ||||||||
| 4. | उपकर | नकद लेजर | ||||||
| प्रत्यय लेजर |
(ग) संदेय और संदत्त ब्याज, शास्ति, विलंब फीस और अन्य रकम
| क्र म स.ं | वर्णन | संदेय रकम | प्रत्यय प्रविष्टि स.ं | स ंदत्त रकम | ||||||
| एकीकृत कर | केन्द्रीय कर | राज्य/ स ं घ राज्यक्षेत्र कर | उपकर | एकीकृत कर | केन्द्रीय कर | राज्य/ स ं घ राज्यक्षेत्र कर | उपकर | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11''; |
| 1. | ब्याज | |||||||||
| 2. | शास्ति | |||||||||
| 3. | विलंब फीस | |||||||||
| 4. | अन्य (विनिर्दिष्ट करे ) ं |
(ख) खण्ड 17 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"18. खंड 15 के उपखंड (क) में सारणी के मद (क) में वर्णित संदत्त एकीकृत कर के प्रदाय स्थान वार ब्योरे (केवल स्वीकृत रकम), यदि कोई हों
| प्रदाय का स्थान (राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का नाम) | मांग | कर | ब्याज | शास्ति | अन्य | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7"। |
| स्वीकृत रकम [खंड 15 के उपखंड (क) में सारणी के मद (क) में वर्णित] |
28. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी एपीएल-05,--
(क) खण्ड 14 में,--
(i) उपखण्ड (क) में सारणी में "(विवादित कर का 20%)" कोष्ठकों, अंकों, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "(सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर के संबंध में प्रत्येक का 50 करोड़ रु0 से अनधिक अथवा आईजीएसटी के संबंध में 100 करोड़ रुपए और उपकर के संबंध में 50 करोड़ रुपए से अनधिक विवादित कर/उपकर का 20%) कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;
(ii) उपखण्ड (ख) में सारणी में "(विवादित स्वीकृत कर और उपकर का 20% पूर्व जमा)" कोष्ठकों, अंकों, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "(सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर के संबंध में 50 करोड़ रु0 प्रत्येक से अनधिक अथवा आईजीएसटी के संबंध में 100 करोड़ रुपए और उपकर के संबंध में 50 करोड़ रु0 से अनधिक विवादित कर और उपकर का 20% पूर्व जमा)" कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;
(ख) खंड 14 के पश्चात् निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"15. खंड 14 के उपखंड (क) में सारणी के मद (क) में वर्णित (केवल स्वीकृत रकम) संदत्त एकीकृत कर के प्रदाय स्थान वार ब्योरे, यदि कोई हों"
| प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) | मांग | कर | ब्याज | शास्ति | अन्य | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7"। |
| स्वीकृत रकम [खंड 14 के |
11242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941
| उपखंड (क) में सारणी के मद (क) में वर्णित] |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधाान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.- मूल नियम हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-13/2017 तारीख 27-6-2017 के तहत तारीख 29 जून, 2017 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं0 74/2018-राज्य कर (दर) तारीख 16-01-2018 जिसे जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-33/2018 के तहत तारीख 17-01-2018 को प्रकाशित की गई थी, के द्वारा संशोधित किए गए थे।
टिप्पण 2.- इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 31-1-2019 को पृष्ठ 7874 से 7884 पर प्रकाशित किया गया था तथा इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ में शुद्धिपत्र तारीख 25-2-2019 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में पृष्ठ 8783 से 8784 पर तारीख 27-2-2019 को प्रकाशित किया गया था।
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In the Court of Ms. Kiran Bhadana IAS, Collector, Sub-Divisional Nadaun,
District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Nitian Sharma aged 30 years s/o Shri Anil Kumar, r/o Village F-7/72/971, Kashmir Avenue Amritsar 1, G. P.O. District Amritsar (P.B.).
2. Smt. Purvi Sharma aged 25 years d/o Shri Sudesh Kumar, r/o Village Seri House No. 151/7, Ward No. 3, Post office Nadaun, Tehsil Nadaun ,District Hamirpur (H.P.) . .Applicants.
Versus
General Public
Subject.— Notice of intended Marriage.
Sh. Nitin Sharma & Smt. Purvi Sharma have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act,1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person having any objection regarding this marriage may file his/her the objections personally or in writing before this court on or before 27-03-2020 in case no received by 27-03-2020 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on.............
Sd/- Seal. Marriage Officer-cum-Sub-DivisionalMagistrate, Nadaun, District Hamirpur (H.P.).
11243 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
श्रीमती प्रेम लता पत्नी श्री चैन सिंह पुत्र पूर्ण सिंह, वासी महाल डूहकी, तहसील डाडा सीबा, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बावत दुरुस्ती नाम कागजात माल महाल डूहकी, तहसील डाडा सीबा, जिला का्रगड़ा, हि0 प्र0।
श्रीमती प्रेम लता पत्नी श्री चैन सिंह पुत्र पूर्ण सिंह, वासी महाल डूहकी, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पति का सही नाम प्रार्थिया के आधार कार्ड पर, पंचायत रिकार्ड में चैन सिंह दर्ज है जोकि सही है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल डूहकी में उसके पति नाम चमन सिंह पुत्र पूर्ण सिंह दर्ज है जो सही न है प्रार्थिया ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।
अतः उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-03-2020 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में नाम दुरुस्त करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा। आज दिनांक 02-03-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत उपायुक्त एवं समाहर्ता जिला कांगड़ा, स्थित धर्मशाला
केस नं0 : 04/19
तारीख पेशी : 18-03-2020
श्री महिन्द्र सिंह
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत घियोरी, तहसील देहरा
अपील अधीन धारा 148 हि0 प्र0 पंचायती राज एक्ट, 1994.
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है श्री महिन्द्र सिंह पुत्र भोड़ा राम, निवासी गांव व डा0 घियोरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 ने इस अदालत में अधीन धारा 148 हि0 प्र0 पंचायती राज एक्ट, 1994 विरुद्ध आम जनता अपील दायर की है। जिसमें ग्राम पंचायत घियोरी को बी0 पी0 एल0 मुक्त पंचायत घोषित करने बारे परिवारों को सम्म्लिित करने बारे ग्राम सभा बुलाने बारे निचली अदालत के आदेश की अपील विचाराधीन है, यदि आम जनता व सम्बन्धित को इस बारे कोई एतराज हो तो वह अदालत हजा में दिनांक 11244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 18-03-2020 को मौखिक या लिखित रूप में अपने एतराज/आपत्ति कर सकता है। यदि उपरोक्त तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न हुई तो समझा जाएगा कि उक्त अपील बारे किसी को कोई एतराज न है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उपायुक्त एवं समाहर्ता, जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 केस नं0 : 11/T/2018/P.
तारीख पेशी : 20-03-2020 श्री बिशम्बर दास आदि निवासी महाल किहडी, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
..वादी।
बनाम
1. श्री होशियार सिंह, 2. फाउ राम पुत्र शिव राम, 3. सन्तोष कुमार, 4. वावू राम, 5. पपू राम, 6. सुरेश कुमार, 7. मदन लाल पुत्रान व 8. श्रीमती सिमरो देवी पत्नी जय राम, 9. मस्त राम पुत्र जट, 10. जय चन्द . . प्रतिवादीगण। पुत्र राम सरन निवासी गांव किहडी, मौजा महादेव
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये भूमि तकसीम, खाता नं0 33, खतौनी नं0 45, खसरा नं0 30 कित्ता 1, रकबा तादादी 0-03-02, वाक्या महाल किहडी, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा। नोेटिस बनाम :-1. मुन्शी राम पुत्र वारसान फाउ, 2. संजीव कुमार, 3. निक्कू पुत्रान मुन्शी, 4. सुनील कुमार पुत्र वारसान सन्तोष कुमार, 5. वावू राम, 6. पपू राम, 7. सुरेश कुमार, 8. मदन लाल पुत्रान व 9. श्रीमती सिमरो देवी पत्नी जय राम, 10. मस्त राम पुत्र जट, 11. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी व 12. प्रदीप कुमार, 13. अश्वनी कुमार, 14. सुनील कुमार, 15. चमेल कुमार, 16. राकेश कुमार पुत्रान जय चन्द निवासी गांव किहडी, मौजा महादेव, तहसील खुण्डिया।
आपको इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त खाता जात की तकसीम इस कार्यालय में विचाराधीन है जिसमें आप हिस्सेदार हैं। जिस बारे आपको कई बार हाजिर होने बारे अदालत हजा द्वारा सूचित किया गया था परन्तु आप हाजिर अदालत न आये व समन लेने से इन्कार किया। अतः अब अदालत को यकीन हो चुका है कि उक्त प्रतिवादियों की समन तामील साधारण तरीके से होना कठिन है। अतः अब आपको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए वजरिया इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 20-03-2020 को असालतन व वकालतन हाजर होकर उपरोक्त मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न होने की सूरत में आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उसके उपरान्त कोई भी उजर/ एतराज काबिले समायत न होगा और उपरोक्त खाता जात की तकसीम कर दी जावेगी।
आज दिनांक 20-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।11245 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :
श्रीमती सुमना देवी पत्नी श्री रतन चन्द, वासी गांव बढल, डाकघर ठौर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
समस्त
आम जनता प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) विवाह/जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती सुमना देवी पत्नी श्री रतन चन्द, वासी गांव बढल, डाकघर ठौर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि इसकी बेटी रितिका का नाम पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है अब दर्ज किया जाए। इसकी जन्म तिथि 08-05-2001 तथा इसका जन्म बढल गांव में हुआ है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे में आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 13-03-2020 समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वान्छित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा,, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा :
श्रीमती सुमना देवी पत्नी श्री रतन चन्द, वासी गांव बढल, डाकघर ठौर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
समस्त
आम जनता प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) विवाह/जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.
नोटिस बनाम आम जनता। 11246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 श्रीमती सुमना देवी पत्नी श्री रतन चन्द, वासी गांव बढल, डाकघर ठौर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके बेटे अभिषेक का नाम पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है अब दर्ज किया जाए। इसकी जन्म तिथि 08-05-2001 तथा इसका जन्म बढल गांव में हुआ है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे में आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 13-03-2020 समय 10.00 बजे प्रातः सवयं अथवा किसी वान्छित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0
मुकद्दमा नं0 : 04/2018 तारीख मरजुआ : 17-09-2018 1. श्री सक्षम पुत्र स्व0 श्री सुखदेव, निवासी गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 2. कुमारी समिष्टि पुत्री स्व0 श्री सुखदेव, निवासी गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 3. श्रीमती मनोरमा पत्नी स्व0 श्री सुखदेव, निवासी गांव व डाकघर . . प्रार्थी। नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश,
1. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री कृष्ण देव, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 2. श्री पुनील पुत्र स्व0 श्री कृष्ण देव, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 3. श्री विरेन्द्र पुत्र श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 4. श्री जोगिन्द्र पुत्र श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 5. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 6. श्री रविन्द्र पुत्र श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 7. श्री देवेन्द्र पुत्र श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 8. श्रीमती सुनिता पुत्री श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 9. श्रीमती सरिता पुत्री श्री रतन चन्द, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 10. श्रीमती अनुराधा शर्मा पत्नी स्व0 श्री जगमोहन गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 11. कुमारी भव्या पुत्री स्व0 श्री जगमोहन गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 12. श्री प्रेम प्रकाश पुत्र श्री बेली राम, गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश,
. . प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा-123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत अराजी खाता/खतौनी 61/108, ता 110, नम्बर 157, 144, 145, 142, 143, कित्ता-5, रकबा तादादी 301-81 वर्ग मीटर, वाका चक अ0सू0क्षे0 समिति नारकण्डा, पटवार वृत्त नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
प्रार्थी श्री सक्षम पुत्र स्व0 श्री सुखदेव, निवासी गांव व डाकघर नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता/खतौनी 61/108, ता 110, नम्बर 157, 144, 145, 142, 143, कित्ता-5, रकबा तादादी 301-81 वर्ग मीटर वाका चक अ0सू0क्षे0 समिति नारकण्डा, पटवार वृत्त नारकण्डा,11247 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की तकसीम की दरख्वास्त इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम गुजारी है जो अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 5 ता 9 खाता हजा में मालिक दर्ज कागजात माल है। प्रतिवादी नं0 5 व 9 की तामील बार-बार समन जारी होने पर भी अदालत में हाजिर नहीं हो पा रही है तथा प्रतिवादीगण का सही पता न होने के कारण इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं है। अतः प्रतिवादी नं0 5 व 9 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 17-03-2020 को प्रातः बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इस खाता की तकसीम बारा उन्हें किसी भी प्रकार का एतराज न है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनंक 25-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) मिसल नं0 : 04/2017 तारीख संस्थापन : 25-05-2017 श्रीमती कला देवी पुत्री श्री मोहरू राम पत्नी श्री साध राम, निवासी गांव अड़ौथ (कुई), डाकघर कोटला, . . प्रार्थिया। तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा (37)1 के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। श्रीमती कला देवी पुत्री श्री मोहरू राम पत्नी श्री साध राम, निवासी गांव अड़ौथ (कुई), डाकघर कोटला, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2012-13, नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड, शपथ-पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कोटला के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 7/14, कित्ता-4, रकबा तादादी 00-54-46 है0 बराए राजस्व रिकार्ड महाल कोटला में उसका नाम कलावती गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थिया के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप कला देवी है। आवेदिका ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कोटला के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें। यह मिसल इस न्यायालय से छानबीन व रिपोर्ट हेतु गिरदावर हल्का कुमारसैन को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो कुमारसैन के अनुसार प्रार्थिया का नाम महाल कोटला में गलत दर्ज हुआ है जिसे कलावती के स्थान पर कला देवी दर्ज करने की अनुशंसा व्यक्त की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख में कलावती के स्थान पर कला देवी दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 17-03-2020 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थिया का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। 11248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 यह आदेश आज दिनांक 25-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) मिसल नं0 : 05/2019 तारीख संस्थापन : 01-10-2019 श्री युगल किशोर पुत्र स्व0 श्री सूरत राम पुत्र स्व0 श्री कांशी राम, निवासी फलादार, डाकघर कांगल, . . प्रार्थी। तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0
बनाम
. .प्रत्यार्थी। आम जनता भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। श्री युगल किशोर पुत्र स्व0 श्री सूरत राम पुत्र स्व0 श्री कांशी राम, निवासी फलादार, डाकघर कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2013-14, नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र जारीकर्त्ता मुख्य अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय कांगल एवं शपथ-पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कांगल के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 15/32, खसरा नं0 438, रकबा तादादी 00-34-06 है0 बराए राजस्व रिकार्ड महाल भूणा में उसका नाम योगराज गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप युगल किशोर है। आवेदक ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कांगल के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में योगराज के स्थान पर युगल किशोर दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/ एतराज हो तो मिति 17-03-2020 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह आदेश आज दिनांक 25-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) मिसल नं0 : 04/2017 तारीख संस्थापन : 25-05-2017 1. श्री सीस राम पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल, निवासी गांव शनाद, डाकघर कोटला, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 मार्फत मुख्त्यार आम श्री जय प्रकाश पुत्र श्री सीस राम।11249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 2. श्री हरनाम चन्द पुत्र श्री आमी चन्द पुत्र श्री चुन्जी, निवासी भराड़ा, डाकघर व तहसील कुमारसैन, . . प्रार्थी। जिला शिमला, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। श्री सीस राम पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल, निवासी गांव शनाद, डाकघर कोटला, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 मार्फत मुख्त्यार आम श्री जय प्रकाश पुत्र श्री सीस राम निवासी शनाद, डाकघर व तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2014-15, प्रतिलिपि बैनामा, सत्यापित इन्तकाल सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कुमारसैन में श्री आमी चन्द पुत्र श्री श्याम लाल ने बैनामा संख्या 126/96 दिनांक 01-10-1996 खसरा नं0 492/1, रकबा तादादी 0-01-51 है0 महाल भराड़ा में श्री हरनाम पुत्र श्री आमी चन्द व सीस राम पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल को बराबर भाग में बैय किया था जिसका इन्तकाल नं0 37 दिनांक 27-11-1996 सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुमारसैन ने गलती से सिर्फ हरनाम पुत्र आमी चन्द का राजस्व अभिलेख में अमल द्रामद किया जबकि सीस राम पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल का नाम भी बराबर भाग में दर्ज होना था। वादी ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कुमारसैन के राजस्व अभिलेख में श्री सीस राम का नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये जावें। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि सीस राम पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो मिति 17-03-2020 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में सीस राम पुत्र स्व0 श्याम लाल का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह आदेश आज दिनांक 25-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0
मुकद्दमा नं0 : 09/2019 तारीख पेशी : 17-03-2020 1. श्री दुर्गा नन्द पुत्र स्व0 श्री लच्छमी नन्द, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
2. श्रीमती मनी देवी पुत्री स्व0 श्री लच्छमी नन्द, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील . . वादी। कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
1. श्री सुमा दत्त उर्फ सोम दत्त पुत्र स्व0 श्री भगवान दास, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 2. श्रीमती महान्ती देवी पुत्र स्व0 श्री भगवान दास, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 11250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 3. श्री कांशी राम, श्री परमा स्व0 श्री भगवान दास, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 4. श्री भगत राम पुत्र श्री दौलत राम पुत्र श्री परमा नन्द स्व0 श्री भगवान दास, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 5. श्री गोपु राम पुत्र श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 6. श्री विद्या चन्द पुत्र श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 7. श्री राम दयाल पुत्र श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 8. श्री रण बहादुर पुत्र श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 9. श्रीमती ज्ञानी देवी पुत्री श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 10. श्रीमती ब्यासा देवी पुत्री श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 11. श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 12. श्रीमती कला वती पत्नी स्व0 श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 13 आन्नद प्रकाश पुत्र स्व0 श्री शिव राम, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 14. श्री राज कुमार पुत्र स्व0 श्री शिव राम, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 15. श्रीमती मनोरमा देवी पुत्री स्व0 श्री शिव राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 16. श्रीमती प्रेम कली पुत्री स्व0 श्री शिव राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 17. श्री चुड़ा राम पुत्र स्व0 श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
18. श्रीमती बली देवी पुत्री श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 19. श्रीमती प्रेम दासी पुत्री स्व0 श्री हिरदा, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 20. श्री कान्त राम पुत्र स्व0 श्री धनी राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 21. श्री करम चन्द पुत्र स्व0 श्री धनी राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
22. श्री मस्त राम पुत्र स्व0 श्री धनी राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 23. श्री मोती राम पुत्र स्व0 श्री धनी राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 24. श्री मैना राम पुत्र स्व0 श्री धनी राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 25. श्री सत्या पाल पुत्र श्री हिरा चन्द, गांव व डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 26. श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री हिरा चन्द, गांव व डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।11251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 27. श्री निहाल चन्द पुत्र श्री हिरा चन्द, गांव व डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 28. श्री पप्पु पुत्र श्री मोटु, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 29. श्री लायक राम पुत्र श्री मोटु, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 30. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री मोटु, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 31. श्रीमती शारदा देवी पुत्री श्री मोटु, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 32. श्रीमती पार्वती पुत्री श्री मोटु, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 33. श्रीमती सीता देवी पुत्री श्री मोटु, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
34. श्रीमती तारा देवी पत्नी स्व0 श्री मोटु, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
35. श्री सोहन लाल पुत्र स्व0 श्री हेम चन्द, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 36. श्रीमती सरोज पुत्री स्व0 श्री हेम चन्द, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 37. श्रीमती मीना पुत्री स्व0 श्री हेम चन्द, निवासी गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 38. श्री प्रताप चन्द पुत्र स्व0 श्री रामकी पुत्र स्व0 श्री किशन दास, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 39. श्री सन्तोष कुमार पुत्र स्व0 श्री रामकी पुत्र स्व0 श्री किशन दास, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 40. श्रीमती आशा देवी पुत्री स्व0 श्री रामकी पुत्र स्व0 श्री किशन दास, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
41. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व0 श्री रामकी पुत्र स्व0 श्री किशन दास, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
42. श्री अन्नत राम पुत्र स्व0 श्री मनी राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
43. श्री भजनु पुत्र स्व0 श्री मनी राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
44. श्री मस्त राम पुत्र श्री सीस राम, गांव बरगाल, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, . . प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश
विषय.--हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत अराजी खाता/खतौनी 29/54 ता 64, कित्ता-75, रकबा तादादी 03-82-59 है0 वाका चक बरगाल, पटवार वृत्त बडा़गांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
1. स्व0 श्री कांशी राम मृतक के जायज वारसान, श्रीमती बती देवी पुत्री स्व0 श्री कांशी राम, 2. स्व0 श्री गोपु राम मृतक के जायज वारसान (क) श्रीमती कान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री गोपु राम, (ख) श्री नितिन वर्मा पुत्र स्व0 श्री गोपु राम, 3. विद्या चन्द पुत्र श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, 4. स्व0 श्री राम दयाल मृतक के जायज वारसान, (क) श्रीमती उतरा देवी पत्नी स्व0 श्री राम दयाल, (ख) श्री विजय कुमार पुत्र स्व0 श्री राम दयाल, (ग) श्रीमती नीना पुत्री स्व0 श्री राम दयाल, 5. श्री रण बहादुर पुत्र श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, 6. श्रीमती . . प्रतिवादीगण। 11252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 ज्ञानी देवी पुत्री श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा राम, 7. श्रीमती ब्यासा देवी पुत्री श्री कमला राम पुत्र हिरदा राम, 8. श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री श्री कमला राम पुत्र श्री हिरदा, 9. श्रीमती कला देवी पत्नी श्री कमला राम पुत्र हिरदा, 10. श्रीमती मनोरमा पुत्री श्री शिव राम, 11. स्व0 प्रेम कली मृतक के जायज वारसान, श्रीमती मनोरमा देवी पुत्री, 12. चुडा़ राम पुत्र स्व0 श्री हिरदा, 13. स्व0 बली देवी मृतक के जायज वारसान (क) श्री केहर चन्द पुत्र 14. स्व0 प्रेमदासी मृतक के जायज वारसान (क) श्री जय पाल पोता, (ख) श्रीमती बीना कुमारी पोती, (ग) श्रीमती सीमा देवी पोती, 15. स्व0 कान्त राम मृतक के जायज वारसान, (क) श्री हिरा चन्द पुत्र, (ख) श्री मोती राम पुत्र, (ग) श्री मीना राम पुत्र, 16. स्व0 करम चन्द मृतक के जायज वारसान (क) श्रीमती अमलु देवी पत्नी, (ख) श्रीमती मनोरमा पुत्री, (ग) श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री, (घ) श्रीमती खिला देवी पुत्री, (ङ) श्रीमती सलोचना देवी पुत्री, 17. स्व0 मस्त राम मृतक के जायज वारसान, (क) श्री रतेश कुमार पुत्र, (ख) श्री किशोरी लाल पुत्र, (ग) श्रीमती आशादेवी पुत्री, 18. स्व0 निहाल चन्द मृतक के जायज वारसान, (क) श्रीमती उतरा देवी पत्नी, (ख) श्री अनील कुमार पुत्र, (ग) श्रीमती शान्ता पुत्री, 19. श्री पप्पु पुत्र मोटु राम, 20. श्री लायक राम पुत्र श्री मोटु, 21. पुष्पा देवी पुत्री श्री मोटु, 22. श्रीमती पार्वती पुत्री श्री मोटु राम, 23. श्रीमती सीता देवी पुत्री श्री मोटु राम, 24. श्री सोहन लाल पुत्र स्व0 हेम चन्द, 25. श्रीमती सरोज पुत्री स्व0 हेम चन्द, 26. श्रीमती मीना पुत्री स्व0 श्री हेम चन्द, 27. श्री सन्तोष कुमार पुत्र स्व0 श्री रामकी, 28. श्रीमती आशा देवी पुत्री स्व0 श्री रामकी, 29. श्रीमती गीता देवी पुत्री स्व0 श्री रामकी, 30. श्री अन्नत राम पुत्र स्व0 श्री मनी राम, 31. श्री भजनू पुत्र स्व0 श्री मनी राम, 32. श्री मस्त राम पुत्र श्री सीस राम
मुकद्दमा उनवानवाला अदालत हजा में जेरे गौर है, जिसमें अदालत को यकीन हो गया है कि प्रतिवादीगण की तामील समन साधारण तरीका से न हो पा रही है। लिहाजा प्रतिवादीगण को इस नोटिस मुस्त्री मुनादी द्वारा इतलाह दी जाती है कि वे मिति 17-03-2020 को असालतन या वकालतन सुबह 11.00 बजे पूर्वाहन बराये पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर आएं। हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी। दीगर कोई उजर काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 25-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla, Himachal Pradesh
1. Sh. Joginder Singh Verma s/o Sh. Devi Singh, r/o Village Dhanain, P.O. Mashobra, Tehsil & District Shimla (H.P.).
2. Satya w/o Sh. Joginder Singh, r/o Village Dhanain, P.O. Mashobra, Tehsil & District Shimla (H.P.)
. . Applicants.
Versus
General Public
Subject.— Notice of Intended marriage.
Sh. Joginder Singh Verma and Satya have filed an application under Special Marriage Act, 1954 alongwith other documents in the court of the undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage about thirty Six years ago as per Hindu Traditions.
11253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941Therefore, you are informed through this notice that any person who has any objection regarding registration of this marriage can file the objections personally or in written before this court on or before 14-03-2020. The objections received after 14-03-2020 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 14-02-2020 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).
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न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
तारीख मरजुआ : 02-03-2020 वाद संख्या : 1/XIII-B-1/2020
पिंकी देवी बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र.--बराये दुरुस्ती नाम।
हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्रीमती पिंकी देवी पुत्री श्री कृष्ण दत पुत्र आत्मा राम, निवासी महाल हिवण, परगना चौथा, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रभादेवी पुत्री श्री कृष्ण दत दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड व अन्य प्रमाण-पत्र में पिंकी देवी पुत्री श्री कृष्ण दत दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 03-04-2020 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 02-03-2020 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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समक्ष श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (प्रथम श्रेणी), ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
तारीख संस्थापन 28-01-2020 मिसल नं0 : 01/ 2020
श्रीमती रेवती देवी पत्नी जिया राम, निवासी मारत, डाकघर महिपुर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
11254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941
श्रीमती रेवती देवी पत्नी जिया राम, निवासी मारत, डाकघर महिपुर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी के पुत्र राजेश का जन्म दिनांक 03-10-2008 को हुआ है जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत महिपुर में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फीब्यान, रिकार्ड सचिव, ग्राम कठाहा शीतला तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति की है। प्रार्थी के पुत्र राजेश का नाम व जन्म तिथि 03-10-2008 को ग्राम पंचायत महिपुर के मूल रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम मारत व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी के पुत्र राजेश का जन्म दिनांक 03-10-2008 को ग्राम पंचायत महिपुर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11-03-2020 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरांत कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 11-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
रमन ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
गीता कुमारी w/o श्री आनन्द स्वरूप, निवासी पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
गीता कुमारी w/o श्री आनन्द स्वरूप, निवासी पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपने पुत्र उमेश की जन्म तिथि 07-03-2014 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने नगरपालिका परिषद पांवटा साहिब में अपने ऊपरवर्णित पुत्र की जन्म तिथि 07-03-2014 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उमेश की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 27-03-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त उमेश की जन्म तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।11255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 आज दिनांक 26-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
गीता कुमारी w/o श्री आनन्द स्वरूप, निवासी पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) . . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
गीता कुमारी w/o श्री आनन्द स्वरूप, निवासी पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री दिशु की जन्म तिथि 28-04-2011 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने नगरपालिका परिषद पांवटा साहिब में अपनी ऊपरवर्णित पुत्री की जन्म तिथि 28-04-2011 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को दिशु की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 27-03-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त दिशु की जन्म तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
प्रकरण संख्या : 5848
Silewan पुत्र श्री Bashir Khan, निवासी Palhoori, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
. .वादी। 11256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Silewan पुत्र श्री Bashir Khan, निवासी Palhoori, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी माता Jamila Khatun की मृत्यु तिथि 02-04-2015 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Palhoori में अपनी ऊपर वर्णित माता की मृत्यु तिथि 02-04-2015 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Jamila Khatun की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत Badripur, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 29-03-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Jamila Khatun की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 28-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री मीन अली पुत्र श्री कसम, निवासी धौला कुंआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मीन अली पुत्र श्री कसम, निवासी धौला कुंआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र आशु की जन्म तिथि 04-07-2014 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत धौला कुंआ में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 04-07-2014 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।11257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को आशु की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धौला कुंआ, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 28-03-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त आशु की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
प्रकरण संख्या : 6063
Inderjeet Singh पुत्र Late श्री Sh. Nand Singh, निवासी H. No. 55 Ward No. 4, Shamsherpur, . . वादी। तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Inderjeet Singh पुत्र Late श्री Sh. Nand Singh, निवासी H. No. 55 Ward No. 4, Shamsherpur, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री Amar Preet की जन्म तिथि 04-05-1984 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने नगरपालिका परिषद M.C. Paonta में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 04-05-1984 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Amar Preet की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद M.C. Paonta, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 29-03-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Amar Preet की जन्म तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 28-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। 11258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री मीन अली पुत्र श्री कसम, निवासी धौला कुंआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मीन अली पुत्र श्री कसम, निवासी धौला कुंआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्री अलीमा की जन्म तिथि 06-02-2012 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत धौला कुंआ में अपने ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 06-02-2012 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अलीमा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धौला कुंआ, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 28-03-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त अलीमा की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है