Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 268, 12 March 2020

Published 12 March 2020

Gazette no.
268
Gazetteid
268/GAZETTE/2020-12/03/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-03-12.268_gazette_2020-12_03_2020
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 12 मार्च, 2020/22 फाल्गुन, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 24th February, 2020

No.EDN-A-Kha(1)-16/2003-Pt-I.—In continuation to this department notification of even No. EDN-A-Kha(01)-16/2003-Pt-I dated 5th March, 2019 the Governor, Himachal Pradesh pleased to notify the terms and 268-राजपत्र/2020-12-03-2020 (11259)11260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2020/22 फाल्गुन, 1941 conditions of the Dr. Sunil Kumar Gupta, Chairman, Himachal Pradesh State Higher Education Council as under:—

1. Tenure He shall continue as such for a period of 2 years or till the Selection Committee selects a chairperson under the provision of the H.P. State Higher Education Council (Establishment and Regulation) Act 2018, whichever is earlier.
2. Pay The Chairman may be to receive 1,25,000/- (Rs. One Lakh Twenty Five Thousand) fixed as Honorarium per month.
3. Residence He shall be entitled entitled to official accommodation subject to the availability in the general pool at the Headquarter. License fee as per the norms of the State Government shall be charged from him. Otherwise the Chairperson will be entitled to HRA as admissible in the Government of H.P.
4. Sumptuary Allowance He may be allow the Sumptuary Allowance @ `3600/- per month.
5. Medical Facility The Chairman shall be entitled to the reimbursement of medical expenses as admissible to the State Govt. Officers.
6. TA/DA The Chairman shall be entitled to the reimbursement of the expenses on account of TA/DA as admissible under Rules to the State Government Officers of Gr. 1.
7. Car/Mobile and Telephone Facility The Chairman shall be entitled to the facility of an attached official car. However, on use of personal car, he shall get travelling allowance at the rate as notified by State Government from time to time. residential phone/ Admissible bimonthly mobile charges reimbursement @ `2500/- and `900/- may be allowed to him provided he fulfils the terms and conditions as per letter No. Fin-I(C)-14-1/93 dated FD's 25th August, 2010.
8. Notice regarding resignation The Chairman may resign by giving notice his of one month in writing under signatures addressed to the Govt. of H.P. may waive the period of notice.
9. Authority to Sign TA Bills/Tour programme The Chairman shall countersign his own T.A bills.

By order,

Sd/-

Principal Secretary (Hr. Edu.).

11261 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2020/22 फाल्गुन, 1941 RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 02nd March, 2020

No. RD-B(2)-6/2019.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order filling up of 06 (Six) posts of Block Development Officers by direct recruitment through H.P. Public Service Commission in the Pay scale of Rs.10300-34800+5000 Grade Pay in rural Development Department, Himachal Pradesh.

The expenditure on this account will be debitable under Major Head 2515-Other Rural Development Programme-00-102-Community Development-01-Department of RID-SOON-State Scheme (Non Plan).

This is issued with the prior concurrence of Finance Department obtained vide Under secretary (Finance-Exp.) U.O. No. 54924177-Fin-F/2019, dated 001-01-2020.

By order, DR. R. N. BATTA, IAS Secretary (RD).

_________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, दिनांक 11 मार्च, 2020

संख्या वि0स0/स्था0/सेवा नि0/6-30/80.--अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री रमेश चन्द शर्मा, संयुक्त सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा दिनांक 31-07-2020 (अपराह्‌न) को सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने पर एफ.आर. 56 के उपबन्धों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होंगे।

हस्ता0/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

-------

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, दिनांक 11 मार्च, 2020

संख्या वि0स0/स्था0/सेवा नि0/6-30/80.--अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री देवेन्द्र वर्मा, उप-सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा दिनांक 31-08-2020 (अपराह्‌न) को सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने पर एफ.आर. 56 के उपबन्धों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होंगे।

हस्ता/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।11262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2020/22 फाल्गुन, 1941

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 18 फरवरी, 2020

संख्या पीसीएच-एचए (3)8/2006-8159-62.--क्योंकि विभाग में, जिला सिरमौर, के विकास खण्ड पांवटा साहिब, की ग्राम सभा बढ़ाना का नाम बदलकर "कलाथा-बढ़ाना" करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरमौर, के विकास खण्ड पांवटा साहिब, की ग्राम सभा बढ़ाना का नाम बदलकर कलाथा-बढ़ाना करने हेतु प्रस्ताव करते है और यथा अपेक्षित संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सिरमौर, के उपायुक्त को, उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं ;

यदि ग्राम सभा बढ़ाना का नाम बदलकर कलाथा-बढ़ाना करने बारे उक्त प्रस्ताव के संबन्ध में, संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त सिरमौर, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌्‌ आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे ;

राज्य सरकार, जिला सिरमौर, विकास खण्ड पांवटा साहिब, की ग्राम सभा बढ़ाना के नाम को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त सिरमौर, की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

आदेश द्वारा,

हस्ता0/-

सचिव (पंचायती राज)।

---------

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, दिनांक 2 मार्च, 2020

सं0 पीसीएच-एचए (3) 4/07-10329-33.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना जिसे दिनांक 27 सितम्बर, 2019 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है के अन्तर्गत, जिला हमीरपुर के विकास खण्ड सुजानपुर की ग्राम सभा "धमडियाना" का नाम बदलकर ग्राम सभा "ठाणा धमडियाना" करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला हमीरपुर को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और क्याेंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ग्राम सभा "धमडियाना" का नाम बदलकर ग्राम सभा "ठाणा धमडियाना" करने के संदर्भ में कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, जिला हमीरपुर के विकास खण्ड सुजानपुर की ग्राम सभा "धमडियाना" का नाम बदलकर ग्राम सभा "ठाणा धमडियाना" करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं ।

आदेश द्वारा,

हस्ता0/-

सचिव (पंचायती राज)।11263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2020/22 फाल्गुन, 1941 ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 4/2020

तारीख दायर : 12-02-2020 श्रीमती गंगू देवी पुत्री श्री मरचू, निवासी गांव शाह, डा0 धार गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थिया। शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

दरख्वास्त दरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 97/269 ता 276, शाह, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

नोटिस बनाम आम जनता

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थिया श्रीमती गंगू देवी पुत्री श्री मरचू, निवासी गांव शाह, छा0 धार गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड, आदि में प्रार्थिया का नाम गंगू देवी सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 97/269 ता 276, महाल शाह, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के खाना कैफियत में दर्ज इन्तकाल नं0 297 में प्रार्थिया का नाम गंगा देवी पुत्री मरचू दर्शाया गया है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थिया का सही नाम गंगू देवी है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थिया ने नकल परिवार, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थिया अपना नाम उक्त माल कागजात में गंगा देवी के स्थान पर गंगू देवी दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में गंगू देवी दरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-03-2020 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 10/2019

तारीख दायर : 04-10-2019 श्री शुकरू पुत्र झांई, निवासी गांव शाह, डा0 दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता 11264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2020/22 फाल्गुन, 1941 दरख्वास्त कब्जा दरुस्ती अराजी खाता/खतौनी नं0 154/299, खसरा नं0 752, 754, 791/755, 792/755, रकबा तादादी 00-44-08 है0, वाका चक फूनजा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

नोटिस बनाम आम जनता

दरख्वास्त कब्जा दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री शुकरू पुत्र झांई, निवासी गांव शाह, डा0 दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 154/299, खसरा नं0 752, 754, 791/755, 792/755, रकबा तादादी 00-44-08 है0, वाका चक फूनजा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के खाना काशत में सैन्डी राम का कब्जा दर्ज इन्द्राज है। प्रार्थी जिसे दुरुस्त करवाकर शुकरू पुत्र झांई का कब्जा दर्ज इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में शुकरू पुत्र झांई का कब्जा दरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-03-2020 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 01/2019

तारीख दायर : 06-01-2020 श्री महेन्द्र सिंह पुत्र सैन्डी राम, निवासी गांव कापटी, डा0 धार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

1. श्री बिटू पुत्र हल्कू, गांव कापटी, डा0 धार गौरा, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त कब्जा दरुस्ती अराजी खाता/खतौनी नं0 154/295, खसरा नं0 1276, रकबा तादादी 00-35-41 है0, वाका चक धार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरख्वास्त कब्जा दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र सैन्डी राम, निवासी गांव कापटी, डा0 धार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 154/295, खसरा नं0 1276, रकबा तादादी 00-35-41 है0, वाका चक धार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के खाना काशत में सैन्डी राम का कब्जा दर्ज इन्द्राज है। प्रार्थी जिसे दुरुस्त करवा कर महेन्द्र सिंह व सुरेन्द्र कुमार पुत्रगण सैन्डी राम का कब्जा दर्ज इन्द्राज करवाना चाहता है।11265 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2020/22 फाल्गुन, 1941 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में महेन्द्र सिंह व सुरेन्द्र कुमार पुत्रगण सैन्डी राम का कब्जा दरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-03-2020 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2020

तारीख दायर : 06-01-2020 श्री हेमन्त कुमार पुत्र नरेन्द्र लाल, निवासी गांव बटाली, डा0 करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थी। शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत अभिलेख रचोली में विवाह पंजीकरण बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री हेमन्त कुमार पुत्र नरेन्द्र लाल, निवासी गांव बटाली, डा0 करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उनका विवाह दिनांक 06-03-2018 को श्रीमती प्रीति देवी पुत्री बिहारी लाल के साथ सम्पन्न हुआ है। प्रार्थी जिसका ग्राम पंचायत गोपालपुर के अभिलेख में अज्ञानता वश आज दिन तक पंजीकरण नहीं करवा सका है। प्रार्थी उक्त विवाह का पंजीकरण अब ग्राम पंचायत गोपालपुर के अभिलेख में करवाना चाहते हैं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अभिलेख में विवाह पंजीकरण करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-03-2020 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।11266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2020/22 फाल्गुन, 1941 ब अदालत श्री जोगिन्दर सिंह वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0 . . प्रार्थी। श्री अनुज कुमार पुत्र श्री मुकेश, निवासी गांव गंगटोली, डा0 रोहडू़ू, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस अदालत में श्री अनुज कुमार पुत्र श्री मुकेश, निवासी गांव गंगटोली, डा0 रोहडू़ू, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पुत्र रागव का जन्म दिनांक 19-05-2016 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को नगर परिषद्‌ के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा उसकी जन्म की तिथि को दर्ज करने के आदेश नगर परिषद्‌ रोहड़ू को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी अनुज कुमार की जन्म तिथि व नाम नगर परिषद्‌ रोहड़ू के जन्म रजिस्टर में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2020 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि नगर परिषद्‌ रोहड़ू में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री जोगिन्दर सिंह वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थिया। श्रीमती शारदा पत्नी श्री जानक सिंह, निवासी करासा, डा0 करासा, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस अदालत में श्रीमती शारदा पत्नी श्री जानक सिंह, निवासी करासा, डा0 करासा, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका बहनोई स्व0 श्री यशवन्त सिंह की मृत्यु दिनांक 10-08-1995 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत करासा के11267 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2020/22 फाल्गुन, 1941 मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा उसकी मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत करासा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी स्व0 श्री यशवन्त सिंह की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत करासा के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2020 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थिया के बहनोई स्व0 श्री यशवन्त सिंह की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत करासा में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री जोगिन्दर सिंह वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थिया। श्रीमती शारदा पत्नी श्री जानक सिंह, निवासी करासा, डा0 करासा, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस अदालत में श्रीमती शारदा पत्नी श्री जानक सिंह, निवासी करासा, डा0 करासा, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी सास स्व0 श्रीमती नैन कली की मृत्यु दिनांक 24-12-2016 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत करासा के मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा उसकी मृत्यु की तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत करासा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी स्व0 श्रीमती नैन कली की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत करासा के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2020 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थिया की सास स्व0 श्रीमती नैन कली की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत करासा में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।11268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2020/22 फाल्गुन, 1941 ब अदालत श्री जोगिन्दर सिंह वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़़ू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0 . . प्रार्थी। श्री परशोतम दास पुत्र श्री राम सैन, निवासी गांव दलगांव, डा0 कुटाडा, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस अदालत में श्री परशोतम दास पुत्र श्री राम सैन, निवासी गांव दलगांव, डा0 कुटाडा, तहसील रोहडू़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी पत्नी स्व0 श्रीमती रचना देवी की मृत्यु दिनांक 02-09-2016 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत दलगांव के मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा उसकी मृत्यु की तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत दलगांव को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी स्व0 श्रीमती रचना देवी की मृत्यु तिथि व नाम ग्राम पंचायत दलगांव के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2020 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी की पत्नी स्व0 श्रीमती रचना देवी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत दलगांव में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़़ू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 12 March 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-03-12.268_gazette_2020-12_03_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-03-12.268_gazette_2020-12_03_2020.