Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 270, 16 March 2020

Published 16 March 2020

Gazette no.
270
Gazetteid
270/GAZETTE/2020-16/03/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-03-16.270_gazette_2020-16_03_2020
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 मार्च, 2020

संख्या आई0पी0एच0-ए-ए(3)3/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या आई0पी0एच0(ए)3(1)-4/2017 तारीख 12-10-2017 द्वारा अधिसूचित 270-राजपत्र/2020-16-03-2020 (11303) 11304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ तकनीशियन (पम्प ऑपरेटर), वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ तकनीशियन (पम्प ऑपरेटर), वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-'क' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ तकनीशियन (पम्प ऑपरेटर), वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 के उपाबन्ध-'क' में :-

(क) स्तम्भ संख्या 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(क) अनिवार्य अर्हता(एं).--(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास हो;

और

(ii) केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक्‌ रुप से मान्यताप्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी संस्था से इलैक्ट्रिशियन/वायरमैन/ डीजल मकैनिक/पम्प मकैनिक/मोटर मकैनिक/पम्प ऑपरेटर एवं मकैनिक/ मकैनिक (मोटरयान)/पम्प प्रचालन एवं मकैनिक/पम्प प्रचालन और अनुरक्षण के ट्रेड में प्रमाण-पत्र रखता हो।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं).--हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।''।

(ख) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

(i) अड़तालीस प्रतिशत (48%) सहायकों/पम्प परिचारकों/बेलदारों में से जिन्होंने दो मास का विभागीय प्रशिक्षण किया है और जिन्हें पम्प ऑपरेटर हैल्पर के रूप में पुनः पदाभिहीत किया गया है तथा जिनका पम्पिंग मशीनरी/पम्प हाउस के कार्य के अनुभव सहित आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

(ii) दो प्रतिशत (2%) बेलदारों/हैल्परों में से, जिन्होंने केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी संस्था से इलैक्ट्रिशियन/वायरमैन/डीजल मकैनिक/पम्प मकैनिक/मोटर मकैनिक/ मकैनिक (मोटरयान)/पम्प आपरेटर एवं मकैनिक/पम्प प्रचालन एवं मकैनिक/पम्प प्रचालन और अनुरक्षण के ट्रेड में कम से कम दो वर्ष की अवधि का प्रमाण-पत्र कोर्स किया हो तथा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में (पम्प हाउस पर कार्य करने में पांच वर्ष के अनुभव सहित) की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा ऊपर दिए गए स्तम्भ संख्या 10 (i) को जाएगाः11305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 परन्तु कनिष्ठ तकनीशियन (पम्प ऑपरेटर) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित सौ बिन्दु ''पद आधारित'' रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः-

रोस्टर बिन्दु संख्या भर्ती की पद्धति
1,2,4,5,8,10,11,13,16, 17,19,22,24,25,28,30, 31,33,36,38,39,42,44, 45,48,51,53,56,58,59, 62,64,65,68,70,71,74, 76,78,79,82,84,85,88, 90,91,94,96 1. उपरोक्त 11(i) में यथावर्णित हैल्पर/पम्प परिचारक/बेलदारो ं में से प्रोन्नति द्वारा ;
3,6,9,12,15,18,21,23, 26,29,32,35,37,41,43, 46,49,52,55,57,61,63, 66,69,72,75,77,81,83, 86,89,92,95,97,99 2. सीधी भर्ती द्वारा ;
7,14,20,27,34,40,47,54, 60,67,73,80,87,93,98 3. पैरा पम्प ऑपरेटरो में से ं पदारोहण द्वारा; और
59,100 4. उपरोक्त 11(ii) में यथावर्णित बेलदारों/हैल्परों में से प्रोन्नति द्वारा।

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जन जातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षे़़त्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानांतरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होंगी ;

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.--उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II.--उपरोक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति

2. चम्बा जिला का पाँगी और भरमौर उप-मण्डल

3. रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र 11306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और काशापाट 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना

6. कांँगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र

7. जिला किन्नौर

8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गोसार्इं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगडा़ सुन्दरनगर उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। स्पष्टीकरण III---उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय सेेेे 20 किलोेमेेमीटर की परिधि सेे परेे केे समस्त स्थान। (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलामीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्त्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगीः परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.-अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोेनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।11307 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मेे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

(ग) स्तम्भ संख्या 15-क VII (ख) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।''।

(घ) स्तम्भ संख्या 15-क VII (ग) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।''।

(ङ) स्तम्भ संख्या 15-क VII (च) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरुप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरुप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।''।11308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941

परिशिष्ट-''।।''का संशोधन 1 (क) हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ तकनीशियन (पम्प ऑपरेटर), वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 के परिशिष्ट-II में :- प रिशिष्ट-II की क्रम संख्या 3 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील े प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।''।
(ख) प्रिशिष्ट-II की क्रम संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ' 'संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्ड़र वर्ष मे ं एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा : अ नुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।''।
(ग) परिशिष्ट-II की क्रम संख्या 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ' 'चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरुप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के
विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रुप मे ं पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।''।
11309 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941

आदेश द्वारा,

डा. आर. एन. बता,

सचिव (जल शक्ति विभाग)।

________

(Authoritative English Text of this Department Notification No. IPH-A-A(3)3/2018 dated

11-03-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 11th March, 2020

No. IPH-A-A(3)3/2018.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Irrigation and Public Health Department, Junior Technician (Pump Operator), Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2017 notified vide this Department notification No. IPH (A) 3(1)-4/2017 dated 12-10-2017, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Irrigation & Public Health Department, Junior Technician (Pump Operator) Class-III (Non Gazetted), Recruitment and Promotion (1st Amendment) Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A" .—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh, Irrigation & Public Health Department, junior Technician (Pump Operator), Class-III (Non Gaztted), Recruitment and Promotion Rules, 2017:—

(a) For the existing provision against Column No. 7, the following shall be

substituted, namely:—

"(a) Essential Qualification(s):

11310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (i) Matric from a recognized Board of School Education; and

(ii) Certificate in the trade of Electrician/Wireman/Diesel Mechanic/ Pump Mechanic/Motor Mechanic/Pump Operator-cum-Mechanic/Mechanic (Motor Vehicle)/Pump Operation-cum-Mechanic/Pump Operation & Maintenance from an ITI or an Institution duly recognized by the Central/ H.P. Government.

(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh."

(b) For the existing provision against Column No. 11, the following shall be

substituted, namely:—

(i) 48% from amongst Helpers/Pump Attendant/Beldars who have undergone two months departmental training and re-designated as Pump Operator Helper and possess 8 years regular service with experience in the work of Pumping Machinery/Pump House.

(ii) 2% by promotion from amongst Beldar/Helpers having Certificate Course of atleast two years duration in the trade of Electrician/ Wireman/Diesel Mechanic/ Pump mechanic/ Motor Mechanic/ Mechanic (Motor Vehicle)/Pump-Operator- cum Mechanic/Pump Operation-cum-Mechanic/ Pump Operation & Maintenance from ITI or an Institution duly recognized by Central/H.P. Government with 5 years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered, If any, in the grade, (including 05 years experience in the work of Pump House), failing which the quota will be go to Column 10 (i) above:

Provided that for filling up the posts of Junior Technician (Pump Operator, the following 100 points "Post based" roster register shall be followed:—

Roster Point No. Mode of Recruitment
1,2,4,5,8,10,11,13,16, By Promotion from Helpers/ Pump Attendant/ Beldars as mentioned at 17,19,22,24,25,28,30, 11(i) above; 31,33,36,38,39,42,44, 45,48,51,53,56,58,59, 62,64,65,68,70,71,74, 76,78,79,82,84,85,88, 90,91,94,96
3,6,9,12,15,18,21,23, 26,29,32,35,37,41,43, 46,49,52,55,57,61,63, 66,69,72,75,77,81,83, 86,89,92,95,97,99 Direct Recruitment;
7,14,20,27,34,40,47,54 60,67,73,80,87,93,98 By Induction from amongst Para Pump Operators ; and
50,100 By promotion from amongst Beldar/Helpers as mentioned at 11 (ii) above.
11311 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officer/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas" shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti 2. Pangi and Bharmaur Sub-Division of Chamba District 3. Dodra Kawar Area of Rohroo Sub-Division 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of Distict Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Divisions of Kangra District 7. District Kinnaur 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Cirlce of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III.—For the purpose of proviso(I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.

(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.

(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc11312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex- servicemen recruited under the provisions of rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

(c) For the existing provision against Column No. 15- A (VII) (b), the following shall be substituted, namely:—

"The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of order(s) appealed, is delivered to him/her".

(d) For the existing provision against Column No. 15- A (VII) (c), the following shall be substituted, namely:—

"The Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 day's special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 day's. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave11313 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 not exceeding 45 day's (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year".

(c) For the existing provision against Column No. 15- A (VII) (f), the following shall be substituted, namely:—

"Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by District Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or over shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her".

Amendment of Appendix- "II" 1 ( a) In Appendix-"II" to the Himachal Pradesh Irrigation & Public Health Department, Junior Technician (Pump Operator) Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017:— F or the existing provision against Sl. No. 3 of Appendix-II, the following condition shall be substituted, namely:— " The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of order (s) appealed, is delivered to him/her".
(b) For the existing provision against Sl. No. 4 of Appendix-II, the following condition shall be substituted, namely:— " The Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not
exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. U n-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year."
(c) For the existing provision against Sl. No. 7 of Appendix-II, the following condition shall be substituted, namely:— " Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by District Medical Officer in the case of a Non- Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or over shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate will be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her."
11314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941

By order,

DR. R.N. BATTA, Secretary (JSV).

_________

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 12th March, 2020

No. TPT-C (9)-1/2016.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section 14 (3) of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to exempt the vehicle No. HP63-2361 which is registered in the name of Sh. Chunni Lal s/o Sh. Het Ram, Vill Sitri Jayan, PO Chanawag, Tehsil Sunni, Distt. Shimla, Himachal Pradesh from the payment of Special Road Tax/Token Tax w.e.f. 01-11-2017 to till date in the public interest.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (Transport).

11315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 11th March, 2020

No. LLR-E(9)-3/2018-Leg.—Whereas, Shri Braham Sarup Sharma, Advocate s/o Late Sh. Keshwanand Sharma, r/o Ward No.8, Nalagarh, District Solan, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Nalagarh of District Solan under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I, the undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in e-Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Nalagarh of District Solan.

By order, Sd/- (Competent Authority), DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English).

__________

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 13th March, 2020

No. LLR-E(9)-3/2018-Leg.— Whereas, the following Advocates of District Solan, H.P. have applied for appointment of Public Notary in the place and area mentioned against their names under rule 4 of the Notaries Rules, 1956:—

Sl. No. Name of Advocate Area for which they have applied for appointment as Notary
1. Shri Hari Dass, Advocate s/o Shri Ram Sharan, r/o Village Kimughat, P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan, (H.P.). Sub-Division Solan
2. Shri Bharat Bhushan, Advocate s/o Shri Jai Kishan, r/o H.No.146, Lower Bazar Subathu, Tehsil and District Solan, (H.P.). Sub-Division Solan

Therefore, I, the undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any,11316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against their appointment as Notary Public in the places mentioned against their names.

(Competent Authority), DLR-cum-Deputy Secretary (Law English).

________

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आमर्जडेल शिमला-171002 , Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152 e-mail: [email protected]

NOTIFICATION

Dated, the 13th March, 2020

No. SEC-13-90/2016-V.—In exercise of the powers vested in it under Article 243-ZA of the Constitution of India and Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 read with Rule 35 of the Himachal Pradesh Municipal (Election) Rules, 2015, the State Election Commission Himachal Pradesh hereby notifies the Election Programme for the conduct of by-elections(through EVMs) to fill up the casual vacancy in Ward No. 3 Chogan of Municipal Council Chamba as under:—

1. List of Polling stations shall be published: On or before 20th March, 2020
2. Nomination papers shall be presented: On 20th, 21st and 23rd March, 2020 (between 11 AM to 3 PM).Nomination papers shall be filed at specified places and before the Officers appointed by the Returning Officer.
3. The nomination papers shall be scrutinized: On 24th March, 2020 (From 10.00 AM onwards)
4. A candidate may withdraw his candidature: On 26th March, 2020 (Between 10.00 AM to 3.00 PM
5. List of contesting candidates showing the names of symbols allotted to them shall be prepared and affixed: On 26th March, 2020 immediately after the time of withdrawal is over.
6. The Poll, if necessary, shall be held from 7.00 AM to 3:00 PM: On 5th April, 2020.
7. Counting of votes, in the event of Poll, shall be done: The counting of votes shall be taken up immediately after the close of the poll at the Municipal Headquarters.
8. The result of election shall be declared The result of the election shall be declared immediately after the counting is over.
9. The process of election shall be completed by 7th April, 2020

The electoral rolls earlier updated shall be used for the conduct of these elections. However, any eligible elector with 01-01-2020 as qualifying date under Rule 17(a) of the Rules ibid can apply to Electoral Registration Officer-cum-Sub-Divisional Officer Chamba (C) for inclusion of his/her11317 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 name in the electoral rolls of Municipal Council Chamba. The application shall be received under Rule 26 and 28 of the said Rule not later than eight days before last date fixed for filing of nomination papers. The applications shall be received even on holidays. A supplementary list shall be prepared and added to the main electoral rolls. The electors included in the supplementary list shall be given serial number next to the last serial number of the already finalised and published electoral rolls. Even if, there is no inclusion or correction in the electoral rolls, 'Nil' inclusion or correction as the case may be shall be shown and attached to the main electoral rolls.

By order, Sd/- State Election Commissioner.

___________

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आमर्जडेल शिमला-171002 , Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152 e-mail: [email protected]

NOTIFICATION

Dated, the 13th March, 2020

No. SEC-13-90/2016-V.—Whereas the State Election Commission has issued election programme for the conduct of by-election to casual vacancy in Ward No. 3 Chogan of Municipal Council Chamba, vide Notification No.SEC-13-90//2016-V dated 13th March, 2020;

Therefore, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Article 243-ZA of the Constitution of India, Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 hereby directs that the Model Code of Conduct as notified by this Commission vide Notification No.SEC-16-29/2000-I-1975 dated 03rd October, 2019, shall come into force with immediate effect in the territorial jurisdiction of Municipal Council Chamba, till the election process is over.

By order, Sd/- State Election Commissioner.

_________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 26/2020 तारीख मजरूआ : 26-11-2019 अग्रिम तारीख पेशी : 30-03-2020 श्री सुरेश कुमार सुपुत्र श्री प्रकाश उर्फ विधि चन्द, निवासी गांव भटोली, डाकघर व उप-तहसील . . प्रार्थी। ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। 11318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

श्री सुरेश कुमार सुपुत्र श्री प्रकाश उर्फ विधि चन्द, निवासी गांव भटोली, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम सुरेश कुमार है, जोकि आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्रों व ग्राम पंचायत ककीरा जरेई इत्यादि में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल भटोली में गलती से सुरेश कुमार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-03-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 20/2020 तारीख मजरूआ : 28-09-2020 अग्रिम तारीख पेशी : 30-03-2020 श्री रणिया राम सुपुत्र श्री खैमदी, निवासी गांव दुहाली, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला . . प्रार्थी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरूस्ती बारे।

श्री रणिया राम सुपुत्र श्री खैमदी, निवासी गांव दुहाली, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम रनिया राम है, जोकि आधार कार्ड, ग्राम पंचायत नैनीखड इत्यादि में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल नैनीखड जरेई में गलती से रण सिंह दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-03-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।11319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

. . प्रार्थी। श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम चन्द, निवासी सदर बाजार डलहौजी, डाकघर डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बराए खाना कैफियत में किराया माहावार दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जमाबन्दी वर्ष 2014-15 महाल डलहौजी खास के पटवार वृत्त डलहौजी में खाना कैफियत में किरायदारान दर्ज है जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के जमाबन्दी में खाना कैफियत में किराया माहवार की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 24-03-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत सुनील चौहान, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा.--दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 31-03-2020 श्री गौरव सूद पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार, निवासी गांव व डाकघर शमशी, तहसील नगर, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल चल्लाह, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री गौरव सूद पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार, निवासी गांव व डाकघर शमशी, तहसील नगर, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसकी माता का नाम पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेज में सुषमा सूद दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी सुषमा सूद ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल चल्लाह, मौजा व तहसील थुरल में उसका नाम तिलका गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपनी माता का नाम राजस्व अभिलेख महाल 11320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 चल्लाह, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्रीमती तिलका के बजाए तिलका उपनाम सुषमा सूद पुत्री श्री बिशन दास दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुन्नादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की माता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल चल्लाह, मौजा व तहसील थुरल में श्रीमती तिलका के बजाए तिलका उपनाम सुषमा सूद पुत्री श्री बिशन दास दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 31-03-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 25-02-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी थुरल,,

तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत सुनील चौहान, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा.--दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 31-03-2020 श्री रजिन्द्र कुमार पुत्र श्री बिसन दास, निवासी गांव काछाल जगीयां, डाकघर व तहसील जयसिंहपुर, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल चल्लाह, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री रजिन्द्र कुमार पुत्र श्री बिसन दास, निवासी गांव काछाल जगीयां, डाकघर व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके भाई का नाम पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेज में कुलदीप कुमार दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी कुलदीप कुमार ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल चल्लाह, मौजा व तहसील थुरल में उसके भाई का नाम दीप राज गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने भाई का नाम राजस्व अभिलेख महाल चल्लाह, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री दीप राज के बजाए दीप राज उपनाम कुलदीप कुमार पुत्र श्री बिशन दास दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुन्नादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के भाई के नाम की राजस्व अभिलेख महाल चल्लाह, मौजा व तहसील थुरल में श्री दीप राज के बजाए दीप राज उपनाम कुलदीप कुमार पुत्री श्री बिशन दास दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 31-03-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 25-02-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी थुरल,,

तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।11321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 ब अदालत सुनील चौहान, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा.--दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 31-03-2020 श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री सुदामा राम, निवासी गांव घडेलां अवारला, डाकघर बच्छवाई, तहसील थुरल, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल घडेलां कलां, मौजा बच्छवाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री सुदामा राम, निवासी गांव घडेलां अवारला, डाकघर बच्छवाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेज में प्रकाश चन्द दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी प्रकाश चन्द ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल घडेलां अवारला, डाकघर बच्छवाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में उसका नाम प्रतापा गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल घडेलां अवारला, डाकघर बच्छवाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में दुरुस्ती करवा करके श्री प्रतापा के बजाए प्रतापा उपनाम प्रकाश चन्द पुत्र श्री सुदामा राम दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुन्नादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल घडेलां अवारला, डाकघर बच्छवाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में श्री प्रतापा के बजाए प्रतापा उपनाम प्रकाश चन्द पुत्र श्री सुदामा राम दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 31-03-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा। यह इश्तहार आज दिनांक 25-02-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी थुरल,,

तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत सुनील चौहान, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा.--दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 31-03-2020 श्रीमती सुदेश सूद पुत्री श्री बिशन दास, निवासी गांव आइमा, मौजा व तहसील पालमपुर, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम11322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल चल्लाह, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

श्रीमती सुदेश सूद पुत्री श्री बिशन दास, निवासी गांव आइमा, मौजा व तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेज में सुदेश सूद दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी सुदेश सूद ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल चल्लाह मौजा व तहसील थुरल में उसका नाम सुदो कुमारी गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थिया अब अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल चल्लाह मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्रीमती सुदो कुमारी के बजाए सुदो कुमारी उपनाम सुदेश सूद पुत्री श्री बिशन दास दर्ज करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुन्नादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया के नाम की राजस्व अभिलेख महाल चल्लाह मौजा व तहसील थुरल में श्रीमती सुदो कुमारी के बजाए सुदो कुमारी उपनाम श्रीमती सुदेश सूद पुत्री श्री बिशन दास दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 31-03-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 25-02-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी थुरल,

तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 08-04-2020 डिफू राम पुत्र श्री चन्द राम, निवासी गांव व डाकघर मण्ढेड कलां, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करके राकेश कुमार पुत्र श्री चन्द राम के बजाये डिफू राम पुत्र श्री चन्द राम दर्ज करने बारे।

डिफू राम पुत्र श्री चन्द राम, निवासी गांव व डाकघर मण्ढेड कलां, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी महाल मण्ढेड कलां, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम राकेश कुमार पुत्र श्री चन्द राम दर्ज है, जबकि प्रार्थी का असली नाम डिफू राम पुत्र श्री चन्द राम है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके डिफू राम पुत्र श्री चन्द राम किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 08-04-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।11323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 आज दिनांक 2-3-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) विजय कुमार पुत्र श्री परगडू राम, निवासी गांव व डाकघर हरेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

विजय कुमार पुत्र श्री परगडू राम, निवासी गांव व डाकघर हरेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके बेटे यशवन्त कुमार का जन्म दिनांक 26-02-2011 को महाल हरेड में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-04-2020 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 29-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

----------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 3/NT/2020

तारीख पेशी : 24-03-2020 श्री प्रवीन कुमार पुत्र संसार चन्द, निवासी गांव टिप उपरला, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता :

11324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 प्रार्थी श्री प्रवीन कुमार पुत्र संसार चन्द, निवासी गांव टिप उपरला, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी माता श्रीमती गुड्‌डी देवी पत्नी श्री संसार चन्द की मृत्यु दिनांक 08-05-2011 को हुई है जिसका पंजीकरण गलती से ग्राम पंचायत सुरानी के अभिलेख में दर्ज न हो सका है। अतः उसकी माता की मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सुरानी के अभिलेख में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण एवं रिश्तेदारों को सुनवाई हेतु बजरिये राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-03-2020 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी की माता श्रीमती गुड्‌डी देवी पत्नी श्री संसार चन्द की मृत्यु तिथि का पंजीकरण दिनांक 08-05-2011 जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत सुरानी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-03-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 09/ME/NT/2020

1. श्री सोम देव पुत्र श्री केशव राम, गांव बैन्ची, डाकघर रायसन, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

2. श्रीमती बुधी देवी पुत्री श्री डोले राम, गांव जागा, डाकघर अरछण्डी, तहसील व जिला कुल्लू, . . प्रार्थीगण। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादीगण आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 18-02-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10-12-2018 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान बैन्ची में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।11325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 10/ME/NT/2020

1. श्री भाग चन्द पुत्र श्री पुने राम, निवासी गांव कोटाधार, डाकघर करण्डसु, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

2. श्रीमती जमना देवी पुत्री श्री शिव राम, निवासी गांव फैशणी, डाकघर काईस, तहसील व जिला . . प्रार्थीगण। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादीगण आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 17-02-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-04-2017 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान कोटाधार में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 11/ME/NT/2020

1. श्री संजय कुमार पुत्र श्री आलम चन्द, निवासी गांव शधारा, डाकघर नेऊली, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

2. श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव चल्याला, डाकघर चनोन, तहसील . . प्रार्थीगण। बंजार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादीगण आम जनता 11326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 15-02-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 20-04-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान शधारा में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 12/ME/NT/2020

1. श्री राकेश कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी गांव मेहा, डाकघर फोजल, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

2. श्रीमती वर्षा पुत्री श्री लाल चन्द, निवासी गांव माहिली, डाकघर पतली कुहल, तहसील व जिला . . प्रार्थीगण। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादीगण आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 24-02-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 25-12-2017 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान मेहर में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।11327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 14/ME/NT/2020

1. श्री टिके राम पुत्र श्री हेत राम, निवासी गांव फोजल, डाकघर फोजल, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

2. श्रीमती हिरा देवी पुत्री श्री गुमत राम, निवासी गांव अरछण्डी, डाकघर अरछण्डी, तहसील व . . प्रार्थीगण। जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादीगण आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 25-02-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 07-12-2018 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान फोजल में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 15/ME/NT/2020

1. श्री दुनी चन्द पुत्र श्री टीक राम, निवासी गांव लारी, डाकघर नेऊली, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

2. श्रीमती निशा देवी पुत्री श्री छपो राम, निवासी गांव देनीधार, डाकघर नेऊली, तहसील व जिला . . प्रार्थीगण। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादीगण आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे। 11328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 11-02-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-01-2019 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान लारी में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 16/ME/NT/2020

1. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव बड़ेईराग्रां, डाकघर भल्याणी, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

2. श्रीमती नीलमा पुत्री श्री जालफू राम, निवासी गांव बड़ेईराग्रां, डाकघर भल्याणी, तहसील व जिला . . प्रार्थीगण। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 12-02-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 09-04-2014 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान बड़ेईराग्रां, में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।11329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 17/ME/NT/2020

1. श्री परविन्द्र कुमार पुत्र श्री मेघ सिंह, निवासी गांव खारकीवेहड़, डाकघर कटरार्इं, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

2. श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री मुन्नू राम, निवासी गांव खारशी, डाकघर भुटठी, तहसील व जिला . . प्रार्थीगण। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादीगण आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 15-02-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10-05-2013 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान खारकी वेहड़ में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 13/ME/NT/2020

1. श्री अजय पुत्र श्री राकेश कुमार, निवासी गांव बैन्ची, डाकघर रायसन, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

2. श्रीमती रजनी पुत्री श्री दुनी चन्द, निवासी गांव बैन्ची, डाकघर रायसन, तहसील व जिला कुल्लू, . . प्रार्थीगण। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादीगण आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे। 11330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 13-02-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-10-2018 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान बैन्ची में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu, H.P.

Mahinder Kumar

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Sh. Mahinder Kumar s/o Sh. Hirdu Ram, resident of Village Jalerh, P.O. Chowai, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the death event of his father Sh. Hirdu Ram died on 22-07-2007 has not been entered in the record of Gram Panchayat Shilli.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relative have any objection regarding entering death event of the father of the applicant died on 22-07-2007 in the Panchayat record of Gram Panchayat Shilli, he/she/they may file his /her/their objections on or before 31-03-2020 before this court. In case of non-filing of any objection, the ex-parte order will be passed.

Given under my seal and signature on this 28th day of February, 2020.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, District Kullu, H.P.

11331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941

ब अदालत श्री देवेन्द्र नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) किस्म मुकद्दमा : तकसीम

तारीख पेशी : 8 अप्रैल, 2020 सेवक राम बनाम हरकेश कुमार आदि। दरख्वास्त तकसीम बाबत खाता खतौनी नम्बर 826/1024 खसरा नं0 3388/1811 तादादी 4-4-0 बीघा, जमाबन्दी वर्ष 2013-14 वाक्या फाटी फरानाली कोठी सिरीगढ़, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)। सायल उपरोक्त ने अदालत में दरख्वास्त तकसीम बाबत खाता खतौनी नम्बर 826/1024 खसरा नं0 3388/1811 तादादी 4-4-0 बीघा, जमाबन्दी वर्ष 2013-14 वाक्या फाटी फरानाली कोठी सिरीगढ़, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में गुजारी है, जिसमें सर्व श्री हरकेश कुमार पुत्र मोहन सिंह राणा, निवासी गांव व डाकघर दुशाली, तहसील आनंदपुर साहिब, जिला रोपड़, पंजाब एवं श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र मोहन सिंह राणा, निवासी गांव व डाकघर दुशाली, तहसील आनंदपुर साहिब, जिला रोपड़, पंजाब मालकान को बार-बार समन जारी करने पर भी समन तामील नहीे हो रहे हैं जिससे अदालत हजा को उन्हें साधारण तरीके से तामील करवाई जानी प्रतीत नहीं होती।

अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से दीगर मालकान को सूचित किया जाता है कि अगर वह मुकद्दमा तकसीम से कोई उजर एवं एतराज प्रस्तुत करना चाहे तो वह दिनांक 08-04-2020 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में हाजिर होकर असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा कर सकते है मियाद गुजरने के बाद कोई उजर/एतराज ना काबील-ए-समायत होगा तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

देवेन्द्र नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी आनी, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत श्री देवेन्द्र नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) किस्म मुकद्दमा : तकसीम

तारीख पेशी : 8 अप्रैल, 2020 लायक राम बनाम भुवणेश्वरी देवी आदि। दरख्वास्त तकसीम बाबत खाता खतौनी नम्बर 979/1157 खसरा नं0 2772, तादादी 05-00-00 बीघा, जमाबन्दी वर्ष 2005-06 वाक्या फाटी मांझादेश, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

सायल उपरोक्त ने अदालत में दरख्वास्त तकसीम बाबत खाता खतौनी नम्बर 979/1157 खसरा नं0 2772, तादादी 05-00-00 बीघा, जमाबन्दी वर्ष 2005-06 वाक्या फाटी मांझादेश, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में गुजारी है, जिसमें सर्व श्री रणवीर पुत्र जालमु, निवासी आनी, फाटी मांझादेश, तहसील आनी, उर्मिला देवी पत्नी ज्वाला दास, निवासी आनी, फाटी मांझादेश, तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश मालकान को बार-बार समन जारी करने पर भी समन तामील नहीे हो रहे हैं जिससे अदालत हजा को उन्हें साधारण तरीके से तामील करवाई जानी प्रतीत नहीं होती। 11332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से दीगर मालकान को सूचित किया जाता है कि अगर वह मुकद्दमा तकसीम से कोई उजर एवं एतराज प्रस्तुत करना चाहे तो वह दिनांक 08-04-2020 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में हाजिर होकर असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा कर सकते है मियाद गुजरने के बाद कोई उजर/एतराज ना काबील-ए-समायत होगा तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

देवेन्द्र नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी आनी, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 16 March 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-03-16.270_gazette_2020-16_03_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-03-16.270_gazette_2020-16_03_2020.