राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 17 मार्च, 2020/27 फाल्गुन, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं. 2/2019-राज्य कर
शिमला-2, 30 जनवरी, 2019
सं0 ई. एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2019 का 1) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, 1 फरवरी, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिसको हिमाचल प्रदेश माल और सेवा 271-राजपत्र/2020-17-03-2020 (11333) 11334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मार्च, 2020/27 फाल्गुन, 1941 कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2019 का 1) की धारा 8 के खंड (ख), धारा 17, धारा 18, धारा 20 के खंड (क) के सिवाय उसके उपबंध लागू होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 31-1-2019 को पृष्ठ 7874 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं. 5/2019-राज्य कर
शिमला-2, 30 जनवरी, 2019
सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 8/2017, तारीख 30 जून, 2017 जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज़ के तहत तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया था, का निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्ः--
उक्त अधिसूचना में, शब्दों "निम्नलिखित की दर पर संगणित रकम" से प्रारंभ होने वाले और "अन्य प्रदायकर्ताओं के मामले में संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त का आधा प्रतिशत" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर "हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 7 में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित कर की रकम का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
2. यह अधिसूचना 01 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.-- मूल अधिसूचना सं0 8/2017 तारीख 30 जून, 2017 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0ई.एक्स. एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज़ के तहत तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं0 1/2018-राज्य कर (दर) तारीख 18-01-2018 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-1/2018 के तहत तारीख 19-01-2018 को प्रकाशित की गई थी, के द्वारा संशोधित किए गए थे।
टिप्पण 2.-- इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 31-1-2019 को पृष्ठ 7884 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं. 6/2019-राज्य कर
शिमला-2, 30 जनवरी, 2019
सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 65/2017, तारीख11335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मार्च, 2020/27 फाल्गुन, 1941 15 नवम्बर, 2017 जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल.-I के तहत तारीख 18 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित किया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-- उक्त अधिसूचना के परंतुक में, "संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड 4 के उप-खंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट "विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में, जम्मू कश्मीर राज्य से भिन्न" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "धारा 22 के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के साथ पठित, उक्त अधिनियम की उक्त धारा की उप-धारा (1) के पहले परंतुक में" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
2. यह अधिसूचना 01 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.-- मूल अधिसूचना सं0 65/2017 तारीख 15 नवम्बर, 2017 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0ई.
एक्स.एन.-एफ.(10)-20/2016-वॉल-। के तहत तारीख 18 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित की गई थी।
टिप्पण 2.-- इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 31-1-2019 को पृष्ठ 7885 से 7886 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं. 01/2019-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 30 जनवरी, 2019
सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 8/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज़ के तहत तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, को विखंडित करते हैं।
2. यह अधिसूचना 01 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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टिप्पण 1.-- मूल अधिसूचना सं0 8/2017-राज्य कर(दर) तारीख 30 जून, 2017 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज के तहत तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं0 22/2018-राज्य कर (दर) तारीख 6 अगस्त, 2018 जिसे सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-24/2018 के तहत तारीख 6 अगस्त, 2018 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी। 11336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मार्च, 2020/27 फाल्गुन, 1941 टिप्पण 2.-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 31-1-2019 को पृष्ठ 7886 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं.02/2019-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 7 मार्च, 2019
सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (एतश्मिन पश्चात् जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उपधारा (1) और धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर और यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा, अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में यथाविनिर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतःराज्यीय आपूर्ति पर राज्य कर को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट दर से लगाया जाएगा, यथाः--
सारणी
| आपूर्ति का विवरण | दर (प्रतिशत) | शर्तें |
| 1 | 2 | 3 |
| किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल को या उसके पश्चात् पचास लाख रुपए तक के सकल कारोबार तक माल या सेवाओं या दोनों की जाने वाली प्रथम आपूर्ति। | 3 | 1. आपूर्ति ऐसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की जाती हो,-- (i) जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार पचास लाख रुपए या इससे कम रहा हो; (ii) जो उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत कर का भुगतान करने के पात्र न हों; (iii) जो ऐसी किसी आपूर्त में संलग्न न हों जिन पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर न लगाया जाता हो; (iv) जो कि किसी प्रकार के अंतर्राज्यीय बाह्य आपूर्ति में संलग्न न हो; (v) जो कि न तो नैमित्तिक कर दाता हो और न ही कर देने वाले अनिवासी व्यक्ति हो; (vi) जो कि ऐसे इलैक्ट्रॉनिक कामर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने में संलग्न न हों जो कि धारा 52 के अंतर्गत स्त्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित हो; और |
| उप-धारा (3) या, जैसी भी स्थिति हो उप-धारा (4) के अंतर्गत कर के भुगतान का दायी होता हो। स्पष्टीकरण.--इस अधिसूचना के उद्देश्य से इस अधिसूचना के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए व्यक्ति की पात्रता का निर्धारण किए जाने हेतु "वस्तुआें या सेवाओं या दोनों की प्रथम आपूर्ति" की अभिव्यक्ति में वे आपूर्तियां आएंगी जो कि किसी वित्तीय वर्ष के पहली अप्रैल से लेकर उस तारीख तक की होंगी जिस तारीख से वह व्यक्ति, पंजीकरण कराए जाने का पात्र बन जाता हो लेकिन इस अधिसूचना के अंतर्गत देय कर के निर्धारण के उद्देश्य में ऐसी आपूर्तियां नहीं आएंगी जो कि किसी वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल से ल ेकर उस तारीख तक की हों जिस तारीख से वह इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण का पात्र बनता हो। |
अनुबंध
| क्र0 सं0 | टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय | विवरण |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 2105 00 00 | आईस-क्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे इनमें कोकोवा मिला हो या नहीं। |
| 2. | 2106 90 20 | पान मसाला |
| 3. | 24 | ऐसी सभी वस्तुएं जो कि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के विकल्प हों। |
2. इस अधिसूचना के अंतर्गत तीन प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान करने के लिए किसी पंजीकृत व्यक्ति की पात्रता के निर्धारण के लिए सकल कारोबार की गणना में ब्याज या बट्टा के माध्यम से अभिव्यक्त प्रतिफल की जहां तक बात हो वहां तक जमा, ऋण या अग्रिम को देकर छूट प्राप्त सेवाओं की जाने वाली आपूर्ति के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा।
3. स्पष्टीकरण.--इस अधिसूचना के उद्देश्य से,--
(i) "टैरिफ मद", "उप-शीर्षक", "शीर्षक" और "अध्याय" का वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक और अध्याय का है।
(ii) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची, जिसमें इस प्रथम अनुसूची के खंड और अध्याय नोट्स तथा सामान्य स्पष्टीकरण नोट्स भी जैसी भी स्थिति हो, शामिल हैं, कि व्याख्या से संबंधित नियम इस अधिसूचना की व्याख्या के मामले में भी लागू होंगे। 4. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 से लागू होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।11339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मार्च, 2020/27 फाल्गुन, 1941 टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 8 मार्च, 2019 को पृष्ठ 8997 से 8999 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं. 10/2019-राज्य कर
शिमला-2, 07 मार्च, 2019
सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (एतश्मिन पश्चात् जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को, उस श्रेणी के व्यक्तियों के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं, जिनको उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त है, यथाः--
ऐसा कोई व्यक्ति जो कि माल की अनन्य आपूर्त में लगा हो और जिसका पिछले वित्तीय वर्ष का कुल कारोबार चालीस लाख रुपए से अधिक न हो, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर,--
(क) जिनके लिए उक्त अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण कराना जरूरी हो;
(ख) जो कि ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति में लगे हों जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत आती हों;
(ग) जो कि अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड राज्यों में अंतःराज्यीय आपूर्ति में संलग्न हों; और
(घ) धारा 25 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अंतर्गत विकल्प अपना रहे हों या ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अपने पंजीकरण को जारी रखना चाहते हैं।
सारणी
| क्र0 सं0 | टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक या अध्याय | विवरण |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 2105 00 00 | आईस-क्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे इनमें कोकोवा मिला हो या नहीं। |
| 2. | 2106 90 20 | पान मसाला |
| 3. | 24 | ऐसी सभी वस्तुएं जो कि तंबाकू और उत्पादों के विकल्प हों। |
4. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 से लागू होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। 11340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मार्च, 2020/27 फाल्गुन, 1941 टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 8 मार्च, 2019 को पृष्ठ 8999 से 9000 पर प्रकाशित किया गया था।
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आबकारी एवं कराधान विभाग
आदेश सं. 3/2019-राज्य कर
शिमला-2, 08 मार्च, 2019
सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019.--जहां कि, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 31 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई पंजीकृत व्यक्ति जो कि छूट प्राप्त माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति करता हो या धारा 10 के प्रावधानों के अंतर्गत कर का भुगतान करता हो, टैक्स इनवायस के बदले आपूर्ति बिल जारी करेगा और इसलिए ऐसा व्यक्ति जो कि उक्त उपवाक्य के दायरे में नहीं आता है को, टैक्स इनवायस जारी करना होगा;
अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 172 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, कठिनाईयों के निवारण के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, यथाः-- 1. संक्षिप्त शीषर्क-इस आदेश को माल और सेवाकर (कठिनाईयों का तृतीय निवारण) आदेश, 2019 कहा जाएगा।
2. कठिनाईयों के निवारण के लिए, एतद्द्वारा, स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (3) के उपवाक्य (ग) के प्रावधान उसी व्यक्ति पर लागू होंगे जो कि अधिसूचना सं0 2/2019-राज्य कर (दर) तारीख 7-3-2019 जिसे सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019 के तहत राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 8 मार्च, 2019 को प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो।
आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः-- इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 15 मार्च, 2019 को पृष्ठ 9116 पर प्रकाशित किया गया था।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी चढ़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)
नेहर सिंह बनाम आम जनता विषय.-- नाम दरूस्ती राजस्व कागजात वाका महाल आन्ध्रां।
श्री नेहर सिंह पुत्र स्व0 श्री मिंया राम, निवासी गांव धगोली, डाकघर कान्थलीं, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने एक दरख्वास्त बराये नाम दरूस्ती राजस्व अभिलेख महाल आन्ध्रां इस अदालत में गुजारी है कि उक्त दरख्वास्त को मौका की रिपोर्ट हेतु क्षेत्रीय कानूनगो चढ़गांव को भेजा गया था क्षेत्रीय11341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मार्च, 2020/27 फाल्गुन, 1941 कानूनगो चढ़गांव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट मौका इस अदालत में प्रस्तुत की है जिसके मुताबिक प्रार्थी श्री नेहर सिंह का नाम महाल आन्ध्रां में मेहर सिंह पुत्र मिंया राम दर्ज है जोकि गलत है प्रार्थी का असली नाम श्री नेहर सिंह पुत्र मिंया राम है जिसकी पुष्टि स्थानीय वांशिदगानो के ब्यान, नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड से होती है। इसके अलावा प्रार्थी का नाम महाल धगोली में नेहर सिंह दर्ज है तथा प्रार्थी ने लिखित शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसके मुुताबिक प्रार्थी का असली नाम नेहर सिंह ही है। क्षेत्रीय कानूनगो चढ़गांव ने उक्त नाम की दुरुस्ती की सिफारिश की है।
अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती से एतराज है तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन मिति 20-03-2020 को अदालत हजा में आकर प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तारीख के पश्चात कोई भी दावा व एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आज दिनांक 20-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी चढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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In the Court of Sh. Arun Kumar, Executive Magistrate, Tehsil Nerwa,
District Shimla, H. P.
Sh. Dei Ram s/o Attar Singh, r/o Village Bherila, P.O. Deiya, Tehsil Nerwa, District . . Applicant. Shimla, H.P.
Versus
General Public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Sh. Dei Ram s/o Attar Singh, r/o Village Bherila, P.O. Deiya, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of name of his son namely Mr. Udav whose date of birth is 06-07-2005 in the Gram Panchayat Deiya Dochi, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.
Therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 31-03-2020 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the court on this 29-02-2020.
Seal.
ARUN KUMAR,
Executive Magistrate,
Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.
11342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मार्च, 2020/27 फाल्गुन, 1941In the Court of Sh. Arun Kumar, Executive Magistrate, Tehsil Nerwa,
District Shimla, H. P.
Sh. Nittu Ram s/o Sukhiya Ram, r/o Village Dhwandli, P.O. Pouria, Tehsil Nerwa, District . . Applicant. Shimla, H.P.
Versus
General Public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Sh. Nittu Ram s/o Sukhiya Ram, r/o Village Dhwandli, P.O. Pouria, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of name of his son namely Mr. Aryan whose date of birth is 14-09-2009 in the Gram Panchayat Pouria, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.
Therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 05-04-2020 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly. Given under my hand and seal of the court on this 05-02-2020.
Seal.
ARUN KUMAR,
Executive Magistrate,
Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising
the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954
Case No. : / 2020 Date of Instt. : 17-02-2020 Pending for : 18-3-2020 Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for registration of marriage.
Notice to the General Public
Sh. Virinder Singh Sandhu s/o Sh. Surinder Singh Sandhu, r/o H. No. 184, New Defence Colony Ph-1, Old Phagwara Road, Jalandhar, Jalandhar Cantt, Jalandhar-I, Punjab at present Village Dadi Bhola, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) and Smt. Gursharanjit Kaur Sandhu d/o Shri Harbans Singh presently w/o of Sh. Virinder Singh Sandhu s/o Sh. Surinder Singh Sandhu, r/o H. No. 184, New Defence Colony Ph-1, Old Phagwara Road, Jalandhar, Jalandhar Cantt, Jalandhar-I, Punjab at present Village Dadi Bhola, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 30-05-1976.
And, whereas, both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that theys were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.
11343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मार्च, 2020/27 फाल्गुन, 1941Therefore, by this notice the public in General is informed that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 18-03-2020 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 18-03-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.
Given under my hand and seal of the court on 17-02-2020.
Seal.
Sd/- Marriage Officer-cum-SDM,
Nalagarh, District Solan, H. P.
11344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 मार्च, 2020/27 फाल्गुन, 1941नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है