राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं0 08/2020-राज्य कर
शिमला-2, 13 मार्च, 2020
संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-23/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः- 273-राजपत्र/2020-19-03-2020 (11391) 11392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 31क के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम 01 मार्च, 2020 से रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(2) लाटरी के प्रदाय का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य का या आयोजनकर्ता राज्य द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित मूल्य का 100/128, इनमें से जो भी उच्चतर हो समझा जाएगा।
स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए "आयोजनकर्ता राज्य" पद का वही अर्थ होगा जो लाटरी (विनियमन) नियम, 2010 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (च) में उसका है।"
आदेश द्वारा, संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.- मूल नियम हिमाचल के राजपत्र में तारीख 29 जून, 2017 को अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन.
-एफ.(10)-13/2017, तारीख 27 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-25/2019 के तहत 24 जनवरी, 2020 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 02/2020-राज्य कर तारीख 20 जनवरी, 2020 के द्वारा सेशाधित किए गए थे।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. No.EXN-F(10)-23 /2019, dated
13 -03-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification No. 08/2020-State Tax
Shimla-2, the 13th March, 2020
No. EXN-F(10)-23 /2019.—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:— 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2020.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, with effect from the 1st March, 2020, in rule 31A, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
"(2) The value of supply of lottery shall be deemed to be 100/128 of the face value of ticket or of the price as notified in the Official Gazette by the Organising State, whichever is higher.
11393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941Explanation.—For the purposes of this sub-rule, the expression "Organising State" has the same meaning as assigned to it in clause (f) of sub-rule (1) of rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010.".
By order, SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).
Note.—The principal rules published in the Gazette of Himachal Pradesh vide notification No. EXN-F(10)-13/2017, dated the 27th June, 2017 published in the Rajpatra on 29th June, 2017, and last amended vide notification No. 02/2020-State Tax, dated the 20th January, 2020, published vide number EXN-F(10)-25/2019, dated the 24th January, 2020.
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EXCISE & TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 6th March, 2020
No. EXN-B (2)-7/2018.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred under Section 21 of The Right of Persons with Disabilities Act, 2016, is pleased to notify Equal Opportunity Policy for Persons with Disabilities in respect of employees of Excise & Taxation Department in the State of H.P. as per Annexure-"A" with immediate effect.
By order, (Sanjay Kundu), Principal Secretary (E&T).
ANNEXURE-"A" Equal Opportunity Policy for Persons with Disabilities in respect of employees of Excise & Taxation Department, Himachal Pradesh
Background :
The Government of India has enacted Rights of Persons with Benchmark Disabilities (RPwD) Act, 2016. The Section 21(1) states that every establishment shall notify Equal Opportunity Policy and also Section 21(2) of the Act, envisages that every establishment shall register a copy of the said policy with the State Commissioner for the Persons with Disability.
Objective :
This Policy aims to safeguard the equality of self determination, dignity and inclusion of Persons with Benchmark Disability employees working in all the offices under this Department. The objectives of this policy is to ensure that all the Persons with Benchmark Disability Employees of this Department are not only to improve the quality of life of person with benchmark disability, but also to promote and safeguard equality, selfdetermination, dignity and social inclusion of persons with benchmark disability.
11394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941The Persons with Benchmark Disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments and possesses certificate of disability issued by a competent authority under section 57 of the RPwD Act, 2016.
Applicability :
This Policy is applicable to the Employees having Benchmark Disability of the Department. This Policy is consonantly applied throughout the period of employment of the employee right from his recruitment till his/her employment in the Department.
Policy :
It is the policy of Department of Excise & Taxation, Himachal Pradesh, to provide equal employment opportunities, without any discrimination on the grounds of caste, colour, disability, marital status, nationality, race, religion, sexual orientation. The Excise & Taxation Department, H.P. retrieve to maintain a work environment that is free from any harassment based on above considerations.
This Equal Opportunity Policy is subject to applicable regulations, qualifications and merit of the individual. This Policy will consistently be applied throughout the period of employment of the individual, right from the recruitment process till retirement from service.
Equal Opportunity and Non- Discrimination :
In accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and Rules, 2017, it is the policy of Excise & Taxation Department to ensure that the work environment is free from any discrimination against the Persons with Benchmark Disabilities. Further, the Excise & Taxation Department will take all actions to ensure that a conducive environment is provided to persons with benchmark disabilities to perform their role and excel in the same. The Excise & Taxation Department towards establishing systems and processes to ensure:
1. That appropriate facilities and amenities would also be provided to persons with disabilities to enable them to effectively discharge their duties in the establishment and no officer/official shall be deprived of his or her personal liberty on the ground of disability.
2. That provision shall be made for an accessible environment, accessible buildings and availability of assistive paraphernalia as required to enable the persons with benchmark disabilities to effectively discharge their duties in the establishment.
3. That a Grievance Redressal Mechanism for addressing the matters related to the employment of persons with benchmark disabilities is available. Reader-cum-ASTEO (EIU), HQ is the Grievance Redressal Officer which will look after all the grievances of the PwDs in the Excise & Taxation Department and the same is accountable to the Commissioner of State Taxes & Excise.
4. That the various Sections in the Excise & Taxation Department and in the respective offices at Districts will ensure that if any grievance does arise & is brought up to the concerned committee/officer with respect to selection of Person(s) with Benchmark disabilities for any position, training, promotion, transfer posting, leave, assistive aid & preference in accommodation allocation etc. is dealt with in a fair and equitable manner free from any discrimination.
11395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 5. That no opportunities are denied to persons with disabilities merely on the ground ofhis disability.
6. No discrimination practices are to be engaged in the course of employment of persons with a benchmark disability, including recruitment and career advancement or not to dispense with or reduce in rank an employee who acquires a disability during his or her service. Provided that if an employee after acquiring disability is not suitable for the post he was holding, shall be shifted to some other post with the same pay scale and service benefits. Provided further that if it is not possible to adjust the employee against any post, he may be kept on a supernumerary post until a suitable post is available or he attains the age of superannuation, whichever is earlier.
Identification of Posts for Reservation :
The Excise & Taxation Department, H.P. Shimla-9, shall identify the posts reserved for Persons with Benchmark Disabilities as per Section 34(1) of the RPwD Act, 2016 that provides of 4% reservation to the Persons with Benchmark Disabilities. The information regarding identified posts and vacancies would be notified and uploaded on the website of this Department. The identified posts shall be filled up by the Excise & Taxation Department as per the directions issued by the State Govt. from time to time and the same shall also be furnished to the employment exchange.
Manner of Selection :
The Excise & Taxation Department adopts the selection policy of the State Government regarding filling up of posts reserved for the Persons with Disabilities.
Leave :
The Specially Abled employees of this Department will be governed by the rules of leave specified by the State Government from time to time.
Liaison Officer :
The Administration (Establishment) of the Excise & Taxation Department will ensure a Liaison officer is designated at HQ level to oversee the provision of required facilities/amenities including the process of recruitment of Persons with Benchmark Disabilities. Such Officer shall be accountable to the Commissioner of State Taxes & Excise, Himachal Pradesh directly. Superintendent Grade-I will be the liaison officer will look after the recruitment of Persons with Benchmark Disabilities.
Complaints/Grievance and their Disposal :
A register of complaints/grievances has been maintained in the office and a Grievance Redressal Officer has been appointed to hear the pleading/request/grievances of Persons with Disabilities working in the Excise & Taxation Department.
Responsibility :
Excise & Taxation Department is responsible for utilization of up to date information regarding applicable laws and rules for Persons with Disabilities.
11396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941Dy. Commissioner of State Taxes & Excise I/C of Districts at District level are responsible for giving effect to this policy at district level.
Any employee who violates this policy shall be dealt in accordance with applicable rules and laws.
Communication of Policy :
This policy will be available to all employees via the Departmental website.
Maintenance of Record :
Records shall be maintained as per the provisions of laws and the rules there under, shall maintain in relation to the matter of employment, facility provided and other necessary information in compliance with the provisions of laws.
This policy shall be displayed on the Departmental website or at conspicuous places.
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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 11 मार्च, 2020
संख्या : एफ0डी0एस0-ई(5)-23/2017.--हिमाचल प्रदेश राज्यपाल, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 6 ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से राज्य के समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पूर्वोक्त के अधीन अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।
ओदश द्वारा,
अमिताभ अवस्थी, सचिव (खा0ना0आ0 एवं0 उ0 मामले)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FDS-E-(5)-23/2017 dated
11th March, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]
FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 11th March, 2020
No. FDS-E(5)-23/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of section 6-C of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act No. 10 of 1955) and with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is11397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 pleased to appoint all the District and Sessions Judges of the State as Appellate Authority under the Act ibid, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-gazette), Himachal Pradesh.
By order,
AMITABH AVASTHI Secretary (FCS&CA).
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FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 16th March, 2020
No. FDS-A(3)7/2016 .—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that for the equitable distribution and availability of articles essential to the life of the community at fair prices, it is necessary to amend the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977 which was issued vide notification No. FDS-A(3)-2/77 dated 05-08-1977 and which was published in an Extra Ordinary Official Gazette on 09-08-1977;
And whereas the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution have added "masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks) and hand sanitizers" (for COVID 19 management) within the definition of "Essential Commodity" under sub-section (2) of section 2A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) vide their S.O. No. 1087(E) dated 13-03-2020;
Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, as delegated by the Central Government under section 5 of the aforesaid Act vide GSR No. 452(E) dated 25-10-1972, GSR No. 800 dated 09-06-1978 issued by the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Food) and S.O. No. 681(E) and 682(E) both dated 30-11-1974 issued by the Ministry of Industry and Civil supplies (Department of Civil Supplies & Corporation), is pleased to make the following order further to amend the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention (Amendment) Order, 2020.
(2) It shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh and valid upto 30th June, 2020.
2. Amendment of Schedule I.—In schedule-I of the said Order the item "masks (2ply & 3 ply surgical masks, N95 masks)"shall be added at serial No. 24.
3. Amendment of Schedule III.—In schedule-III of the said Order the item "hand sanitizers" shall be added at serial No. 4.
By order, AMITABH AVASTHI Secretary (FCS&CA).
11398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla] the 16th March, 2020
No. FDS-A(3)7/2016.—In partial modification of this Department's notification No. FDS- C(14)- 1/2017-L, dated 10th July, 2019, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sections 3 and 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (Act No. 10 of 1955), is pleased to invoke the Himachal Pradesh Hoarding & Profiteering Prevention Order, 1977 in respect of "Masks (2ply & 3ply surgical masks, N95 masks) and hand sanitizers" only, mentioned at Sr. No. 24 of Schedule-I and serial No. 4 of Schedule-III respectively appended to the order ibid, upto 30th June, 2020 from the date of issue of this notification.
By order,
AMITABH AVASTHI, Secretary (FCS&CA).
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FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 16th March, 2020
No. FDS-A(3)7/2016.—The Governor, Himachal Pradesh, with a view to secure compliance and in exercise of the powers conferred by clause 9 and 11 of Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977 or any order/notification issued thereunder do hereby, authorize the following officers within their respective jurisdictions to inspect or cause to be inspected any books or other documents belonging to or under the control of a producer or a dealer, enter or search the premises of a producer, a dealer or a consumer; and seize the masks (2 ply & 3 ply surgical masks, N95 masks) and hand sanitizers only mentioned at serial No. 24 of schedule-I and serial No. 4 of schedule-III for a period upto 30th June, 2020 with the order in respect of which he has reason to believe that a contravention of this order or any order/notification issued thereunder has been, is being or is about to be committed:—
1. Additional/Deputy/Assistant Drug Controllers 2. Chief Medical Officer 3. Block Medical Officers 4. Medical Officers (Health) 5. Drug Inspectors
The above mentioned officers shall also have power relating to search and seizure as per section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
By order, AMITABH AVASTHI, Secretary (FCS&CA).
11399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla, the 17th March, 2020
No: FDS-A(3)7/2016.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that for the equitable distribution and availability of articles essential to the life of the community at fair prices, it is necessary to amend the Himachal Pradesh Commodities Price Marking and Display Order, 1977 which was issued vide notification No. FDS-A(3)-2/77 dated 05-08-1977 and which was published in an Extra Ordinary Official Gazette on 09-08-1977;
And whereas the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution have added "masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks) and hand sanitizers" (for COVID 19 management) within the definition of "Essential Commodity" under sub-section (2) of section 2A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) vide their S.O. No. 1087(E) dated 13-03-2020.
Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, as delegated by the Central Government under section 5 of the aforesaid Act vide GSR No. 452(E) dated 25-10-1972, GSR No. 800 dated 09-06-1978 issued by the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Food) and S.O. No. 681(E) and 682(E) both dated 30-11-1974 issued by the Ministry of Industry and Civil supplies (Department of Civil Supplies & Corporation), is pleased to make the following order further to amend the Himachal Pradesh Commodities Price Marking and Display Order, 1977, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Himachal Pradesh Commodities Price Marking and Display (Amendment) Order, 2020.
(2) It shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh and valid upto 30th June, 2020.
2. Amendment of Schedule-I.—In schedule-I of the said Order the item "hand sanitizers" shall be added after (v) of serial No. 2 and the item "masks (2ply & 3 ply surgical masks, N95 masks)" shall be added after (xviii) of serial No. 3
By order,
AMITABH AVASTHI, Secretary (FCS&CA).
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FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the17th March, 2020
No. FDS-A(3)7/2016.—In partial modification of this Department's notification No. FDS- C(14)-1/2017-L, dated 10th July 2019, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sections 3 and 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (Act No. 10 of 1955), is pleased to invoke the Himachal Pradesh Commodities Price Marking and Display Order, 1977 in11400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 respect of "hand sanitizers" and "Masks (2ply & 3ply surgical masks, N95 masks)" only, mentioned at Sl. No. 2 and 3 respectively of Schedule-I appended to the order ibid, upto 30th June, 2020 from the date of issue of this notification.
By order,
AMITABH AVASTHI,
Secretary (FCS&CA).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील रीडर/2019
तारीख फैसला : 24-3-2020 श्री परमेश पुरी पुत्र श्री मुनी लाल, निवासी मुहल्ला सुराडा चम्बा नगर, तहसील व जिला चम्बा, (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री परमेश पुरी पुत्र श्री मुनी लाल, निवासी मुहल्ला सुराडा चम्बा नगर, तहसील व जिला चम्बा, (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी जन्म दिनांक 03-11-1949 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना नगर परिषद चम्बा, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न हुई है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री परमेश पुरी पुत्र श्री मुनी लाल, निवासी मुहल्ला सुराडा चम्बा नगर, तहसील व जिला चम्बा, (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 03-11-1949 को नगर परिषद चम्बा, जिला चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी नामक परमेश पुरी की जन्म तिथि 03-11-1949 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील रीडर/2020
तारीख पेशी : 24-03-2020 श्री लतीफ पुत्र श्री इस्माईल, गांव गलू गौठ, डाकघर रजैरा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)
. . वादी।11401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री लतीफ पुत्र श्री इस्माईल, गांव गलू गौठ, डाकघर रजैरा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी लड़की नामक आईसा की जन्म तिथि 14-11-2017 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत रजेरा, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री लतीफ पुत्र श्री इस्माईल, गांव गलू गौठ, डाकघर रजैरा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) की लड़की नामक आईसा की जन्म तिथि 14-11-2017 को ग्राम (पंचायत रजेरा, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की लड़की की जन्म दिनांक 14-11-2017 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील रीडर/2020
तारीख पेशी : 23-02-2020 श्री इन्द्रेश पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी गांव दरकेटी, डाकघर भडियां, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री इन्द्रेश पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी गांव दरकेटी, डाकघर भडियां, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके बच्चों नामक विशाखा, जिसकी जन्म की तिथि 11-08-2004 व सिद्धान्त जिसकी जन्म तिथि 07-08-2005 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत करीयां, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के बच्चों नामक विशाखा की जन्म तिथि 11-08-2004 व सिद्धान्त की जन्म तिथि 07-08-2005 है, को ग्राम (पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या 11402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के बच्चों नामक विशाखा की जन्म तिथि 11-08-2004 व सिद्धान्त की जन्म तिथि 07-08-2005 है को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 23-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019
तारीख पेशी : 18-02-2020 श्री धर्मों पुत्र श्री भिखणु, निवासी गांव द्रौवड, डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री धर्मों पुत्र श्री भिखणु, निवासी गांव द्रौवड, डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके बेटे नामक गणेश कुमार, जिसकी जन्म तिथि 08-02-2005 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत कीडी, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री धर्मों पुत्र श्री भिखणु, निवासी गांव द्रौवड, डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) के लड़के नामक गणेश कुमार की जन्म तिथि 08-02-2005 को ग्राम (पंचायत कीडी, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के लड़के नामक गणेश कुमार की जन्म तिथि 08-02-2005 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 18-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।11403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 ब अदालत अधिशाषी दण्डाधिकारी, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी। अजय कुमार सुपुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव मौहड़ी, डाकघर सरौल, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
विषय.--जन्म पंजीकरण के सन्दर्भ में।
इश्तहार बनाम आम जनता।
अजय कुमार सुपुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव मौहड़ी, डाकघर सरौल, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म 26-06-2016 को हुआ है परन्तु उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत सरौल के अभिलेख में दर्ज नहीं हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने पंजीकरण हेतु प्रार्थना की है।
बजरिया इश्तहार हजा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त के जन्म पंजीकरण बारे किसी भी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह इस अदालत में इश्तहार प्रकाशन के एक माह उपरान्त असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी करें। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार का उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा उपरोक्त के जन्म पंजीकरण के आदेश अदालत से जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 07-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
अधिशाषी दण्डाधिकारी, तहसील,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
---------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2020
तारीख पेशी : 24-03-2020 श्री शुकरदीन पुत्र श्री लियाकत अली, गांव सरौठ, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री शुकरदीन पुत्र श्री लियाकत अली, गांव सरौठ, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके बच्चों नामक मुवीना की जन्म तिथि 15-10-2009 व मोहम्मद फरीद की जन्म तिथि 26-02-2016 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है। 11404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री शुकरदीन पुत्र श्री लियाकत अली, गांव सरौठ, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) के बच्चों नामक मुवीना की जन्म तिथि 15-10-2009 व मोहम्मद फरीद की जन्म तिथि को ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के बच्चों नामक मुवीना की जन्म तिथि 15-10-2009 व मोहम्मद फरीद की जन्म तिथि 26-02-2016 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019
तारीख पेशी : 24-03-2020 श्री जीतो पुत्र श्री धुट, गांव ओथल, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री जीतो पुत्र श्री धुट, गांव ओथल, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी लड़की नामक निशा की जन्म तिथि 10-06-2006 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री जीतो पुत्र श्री धुट, गांव ओथल, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) की लड़की नामक निशा की जन्म तिथि 10-06-2006 है को ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की लड़की की जन्म तिथि 10-06-2006 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।11405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019
तारीख फैसला : 24-3-2020 श्री मैहरमदीन पुत्र श्री युसफ, गांव सेल, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री मैहरमदीन पुत्र श्री युसफ, गांव सेल, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि मेरे बेटे का जन्म दिनांक 03-08-2006 को हुआ है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न हुई है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री मैहरमदीन पुत्र श्री युसफ, गांव सेल, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) के पुत्र नामक करीम वक्श की जन्म तिथि 03-08-2006 है को ग्राम (पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र नामक करीम वक्श की जन्म तिथि 03-08-2006 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2020
तारीख पेशी : 24-03-2020
. . वादी। श्री रुस्तम पुत्र स्व0 श्री मोहम्मद खान, गांव साहलूई, डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री रुस्तम पुत्र स्व0 श्री मोहम्मद खान, गांव साहलूई, डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके पिता नामक मोहम्मद खान की मृत्यु तिथि 10-03-2005 है। लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत कीडी, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न हुई है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है। 11406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री रुस्तम पुत्र स्व0 श्री मोहम्मद खान, गांव साहलूई, डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) के पिता नामक मोहम्मद खान की मृत्यु तिथि 10-03-2005 है को ग्राम (पंचायत कीडी, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 10-03-2005 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019
तारीख पेशी : 07-02-2020
. . वादी। श्रीमती पम्मी देवी पत्नी स्व0 श्री दलीप सिंह, गांव छोअ, डाकघर सरोल, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्रीमती पम्मी देवी पत्नी स्व0 श्री दलीप सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण, निवासी गांव छोअ, डाकघर सरोल, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके पति नामक दलीप सिंह की मृत्यु तिथि 23-12-2015 है। लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पति की मृत्यु तिथि 23-12-2015 को ग्राम (पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पति की मृत्यु तिथि 23-12-2015 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 06-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।11407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019
तारीख पेशी : 07-02-2020
. . वादी। श्री मीर हमजा पुत्र श्री अब्दुला, निवासी गांव रामपुर, डाकघर मसरूड, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री मीर हमजा पुत्र श्री अब्दुला, निवासी गांव रामपुर, डाकघर मसरूड, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके बेटे नामक सादिक की जन्म तिथि 02-04-2015 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत मसरूड, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री मीर हमजा पुत्र श्री अब्दुला, निवासी गांव रामपुर, डाकघर मसरूड, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) के लड़के नामक सादिक की जन्म तिथि 02-04-2015 है को ग्राम (पंचायत मसरूड, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के लड़के की जन्म दिनांक 02-04-2015 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 06-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 24-03-2020 मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019 श्री हसनदीन पुत्र श्री अली मोहम्मद, गांव लण्जी, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री हसनदीन पुत्र श्री अली मोहम्मद, गांव लण्जी, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी लड़की नामक सलीमा की जन्म तिथि 31-05-2015 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है। 11408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री हसनदीन पुत्र श्री अली मोहम्मद, गांव लण्जी, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) की लड़की नामक सलीमा की जन्म तिथि 31-05-2015 को ग्राम (पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की लड़की की जन्म तिथि 31-05-2015 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
---------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019
तारीख पेशी : 24-03-2020 श्री गुलाम रसूल पुत्र श्री मूसा, गांव ओथल, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री गुलाम रसूल पुत्र श्री मूसा, गांव ओथल, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके लड़के नामक मराद अली की जन्म तिथि 30-06-2017 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री गुलाम रसूल पुत्र श्री मूसा, गांव ओथल, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) के लड़के नामक मुराद अली की जन्म तिथि 30-06-2017 को ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के लड़के की जन्म दिनांक 30-06-2017 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।11409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019
तारीख पेशी : 24-03-2020 श्री रशीद पुत्र श्री नूरदीन, गांव धनग्रां, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री रशीद पुत्र श्री नूरदीन, गांव धनग्रां, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी लड़की नामक मल्का की जन्म तिथि 08-12-2015 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री रशीद पुत्र श्री नूरदीन, निवासी गांव धनग्रां, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) की लड़की नामक मल्का की जन्म तिथि 08-12-2015 है को ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की लड़की की जन्म तिथि 08-12-2015 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019
तारीख पेशी : 24-03-2020 श्री मनोज कुमार पुत्र श्री हंस राज, गांव पखरोटु, डाकघर प्रौथा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री हंस राज, गांव पखरोटु (घनोटी), डाकघर प्रौथा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके लड़के नामक अमित कुमार की जन्म तिथि 18-07-2017 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है। 11410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री मनोज कुमार पुत्र श्री हंस राज, गांव पखरोटु (घनोटी), डाकघर प्रौथा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) के लड़के नामक अमित कुमार की जन्म तिथि 18-07-2017 को ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के लड़के की जन्म दिनांक 18-07-2017 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019
तारीख पेशी : 24-03-2020 श्री रमेश कुमार पुत्र श्री धर्मु, गांव हलेला, डाकघर प्रौथा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्र श्री धर्मु, गांव हलेला, डाकघर प्रौथा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी लड़की नामक मीनाक्षी की जन्म तिथि 08-06-2013 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री रमेश कुमार पुत्र श्री धर्मु, गांव हलेला, डाकघर प्रौथा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) की लड़की नामक मीनाक्षी की जन्म तिथि 08-06-2013 को ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की लड़की की जन्म तिथि 08-06-2013 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।11411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2020
तारीख पेशी : 24-03-2020 कुमारी काली पुत्री श्री नूर माही, गांव सरौठ, डाकघर साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थिया कुमारी काली पुत्री श्री नूर माही, गांव सरौठ, डाकघर साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-01-1997 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि कुमारी काली पुत्री श्री नूर माही, गांव सरौठ, डाकघर साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-01-1997 को ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म दिनांक 01-01-1997 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2020
तारीख पेशी : 24-03-2020 श्रीमती जुना पुत्री श्री नूर माही, गांव हलेला, डाकघर प्रौथा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। 11412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 प्रार्थिया श्रीमती जुना पुत्री श्री नूर माही, गांव हलेला, डाकघर प्रौथा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी लड़की की जन्म तिथि 01-01-1987 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती जुना पुत्री श्री नूर माही, गांव हलेला, डाकघर प्रौथा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की लड़की की जन्म तिथि 01-01-1987 को ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में उपरोक्त की जन्म तिथि 01-01-1987 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2020
तारीख पेशी : 24-03-2020 कुमारी वीरा पुत्री श्री नूर माही, गांव सरोठ, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थिया कुमारी वीरा पुत्री श्री नूर माही, गांव सरौठ, डाकघर साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-01-1994 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि कुमारी वीरा पुत्री श्री नूर माही, गांव सरौठ, डाकघर साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-01-1994 को ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-01-1994 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।11413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2020
तारीख पेशी : 24-03-2020 कुमारी जमीला पुत्री श्री नूर माही, गांव सरोठ, डाकघर साहो (पधर) तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थिया कुमारी जमीला पुत्री श्री नूर माही, गांव सरौठ, डाकघर साहो (पधर) तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 03-06-1992 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि कुमारी जमीला पुत्री श्री नूर माही, गांव सरौठ, डाकघर साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 03-06-1992 को ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म दिनांक 03-06-1992 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019
तारीख पेशी : 24-03-2020
. . वादी। श्री शरीफ मोहम्मद पुत्री श्री नूर माही, गांव सरोठ, डाकघर साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता 11414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी शरीफ मोहम्मद पुत्री श्री नूर माही, गांव सरोठ, डाकघर साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-01-1981 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि शरीफ मोहम्मद पुत्री श्री नूर माही, गांव सरौठ, डाकघर साहो (पधर) तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-01-1981 को ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-01-1981 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019
तारीख पेशी : 24-03-2020 श्री मोहम्मद रफी पुत्र श्री नूरदीन, गांव धनग्रां, डाकघर साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री मोहम्मद रफी पुत्र श्री नूरदीन, गांव धनग्रां, डाकघर साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके लड़के नामक मोहम्मद अब्बास की जन्म तिथि 06-08-2012 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री मोहम्मद रफी पुत्र श्री नूरदीन, गांव धनग्रां, डाकघर साहो (पधर) तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) के लड़के नामक मोहम्मद अब्बास की जन्म तिथि 06-08-2012 को ग्राम (पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के लड़के की जन्म तिथि 06-08-2012 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।11415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019 तारीख फैसला : 25-03-2020 श्री रमेश कुमार पुत्र उधो राम, निवासी गांव ररियारा, डाकघर द्रडडा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्र उधो राम, निवासी गांव ररियारा, डाकघर द्रडडा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि मेरी जन्म तिथि 15-11-1975 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत चील बंगला, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न हुई है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री रमेश कुमार पुत्र उधो राम, निवासी गांव ररियारा, डाकघर द्रडडा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 15-11-1975 को ग्राम (पंचायत चील बंगला, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 15-11-1975 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 25-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019 तारीख फैसला : 24-03-2020 श्री विटटु पुत्र श्री बन्तो राम, निवासी गांव तंगोली, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। 11416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 प्रार्थी श्री विटटु पुत्र श्री बन्तो राम, निवासी गांव तंगोली, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री नामक नेहा की जन्म तिथि 06-08-2014 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न हुई है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री विटटु पुत्र श्री बन्तो राम, निवासी गांव तंगोली, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की पुत्री नामक नेहा की जन्म तिथि 06-08-2014 को ग्राम (पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री नामक नेहा की जन्म तिथि 06-08-2014 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019 तारीख फैसला : 24-03-2020 श्री रोशनदीन पुत्र मोहम्मद दीन, निवासी गांव हेरनू, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री रोशनदीन पुत्र मोहम्मद दीन, निवासी गांव हेरनू, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके बच्चों नामक मुहम्मद रफी की जन्म तिथि 23-08-2012, गुलमाना वीवी की जन्म तिथि 02-01-2014, मुहम्मद इरफान की जन्म तिथि 05-04-2015, रिजवाना वीवी की जन्म तिथि 04-11-2016 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत साहो, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न हुई है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री रोशनदीन पुत्र मोहम्मद दीन, निवासी गांव हेरनू, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा, हि0प्र0 के बच्चों नामक मुहम्मद रफी की जन्म तिथि 23-08-2012, गुलमाना वीवी की जन्म तिथि 02-01-2014, मुहम्मद इरफान की जन्म तिथि 05-04-2015, रिजवाना वीवी की जन्म तिथि 04-11-2016 को ग्राम (पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज11417 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941 करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के बच्चों के जन्म दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2019
तारीख पेशी : 24-03-2020 श्री हासम पुत्र श्री रसूल, गांव चम्बी, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री हासम पुत्र श्री रसूल, गांव चम्बी, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी लड़की नामक मनीरा की जन्म तिथि 28-03-2013 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम (पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री हासम पुत्र श्री रसूल, गांव चम्बी, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की लड़की नामक मनीरा की जन्म तिथि 28-03-2013 को ग्राम (पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा) के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की लड़की की जन्म तिथि 28-03-2013 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 23-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।11418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2020/29 फाल्गुन, 1941
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 तारीख रजुआ तारीख फैसला 04/2020 27-02-2020
Sh. Ratiya Oraon s/o Sh. Sawna Oraon, r/o Village & P.O. Hutar, Tehsil Ghaghra, District Gumla, Jharkhand presently Residing at Kati Ram General Store Subzi Mohalla, Reckong Peo, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).
बनाम
1. आम जनता ग्राम कल्पा
2. प्रधान, ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
विषय.--प्रार्थी के पुत्रों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Ratiya Oraon s/o Sh. Sawna Oraon ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि उनके पुत्रों Sh. Vishal Oraon & Vikas Oraon का जन्म दिनांक 22-05-2013 व 16-11-2015 को हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी उपरोक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। अतः आम जनता ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर की जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Ratiya Oraon s/o Sh. Sawna Oraon के पुत्रों Sh. Vishal Oraon & Vikas Oraon का जन्म दिनांक 22-05-2013 व 16-11-2015 को हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-03-2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सचिव ग्राम पंचायत कल्पा को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा। आज दिनांक 27-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है