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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 274, 20 March 2020

Published 20 March 2020

Gazette no.
274
Gazetteid
274/GAZETTE/2020-20/03/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-03-20.274_gazette_2020-20_03_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS,

DEPARTMENT KULLU DISTRICT KULLU (H.P.)

NOTIFICATION

Dated, Kullu the 17th March, 2020

No. FDS (2) (S) 78/79-V-1999-2048.—In exercise of the powers conferred upon me under clause 3(1) (d) of the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Dr. Richa Verma (IAS) District Magistrate, Kullu, District Kullu do hereby fix the maximum margin of 274-राजपत्र/2020-20-03-2020 (11419)11420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941 profit which a dealer may charge in respect of article mentioned in Appendix-I in Kullu, District as under. This order shall take effect from the date of publication in official gazette/e-Gazette of Himachal Pradesh.

APPENDIX-I

Sl. No. Sr. No. and Schedule Name of Commodity Margin of Profit
On wholesale transactions On retail transactions
1. 24 of schedule-I Masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks). 5% 10%
2. 4 of schedule-III Hand Sanitizers 5% On MRP

APPENDIX-II

1. The margin of profit mentioned on Appendix-I shall be applicable on the landed cost which is computed on the following elements of expenditure actually paid by the dealer:—

• Purchase price

• Freight

• Octroi, Central tax, Local tax etc.

• Loading/unloading and cartage

2. Where a dealer is doing wholesale as well as retail sale business he shall charge only one margin of profit on the transaction. The wholesale margin shall be allowed at one stage only at one particular station.

3. No wholesale dealer shall transfer any commodity to another wholesaler at same station.

4. The following limits shall apply for wholesale transactions:

• Masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks) = 1000 Nos. • Hand Sanitizers =10000 ml.

5. The following limits shall apply for any individual retail transactions:

• Masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks) = 25 Nos. • Hand Sanitizers =1000 ml.

6. Every dealer will issue bill/ cash memo for the quantity sold to retailer. The retailer will Keep the bill/ cash memo of the purchased quantity for the purpose of calculation of margin of profit by the inspecting authority.

7. Each wholesaler and retailer shall immediately upon coming into force of this order declare their stock of masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks) and hand sanitizers to DFSC Kullu. The wholesalers shall maintain daily record of transactions involving masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks) and hand sanitizers thereafter and produce the same for inspection before Inspecting Officers.

(Dr. RICHA VERMA) IAS, Distt, Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).

11421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS,

CHAMBA, DISTRICT CHAMBA (H.P.)

NOTIFICATION

Dated, the 18th March, 2020

No. FDS-CBA.—In exercise of the powers conferred upon me under clause 3(1) (d) of the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Vivek Bhatia (IAS) District Magistrate, Chamba, District Chamba hereby fix the maximum margin of profit which a dealer may charge in respect of article mentioned in Appendix-I in Chamba, District as under. This order shall take effect from the date of publication in official gazette/ e-Gazette of Himachal Pradesh.

APPENDIX-I

Sl. No. Sl. No. and Schedule Name of Commodity Margin of Profit
On wholesale transactions On retail transactions
1. 24 of schedule-I Masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks) 5% 10%
2. 4 of schedule-III Hand Sanitizers 5% On Maximum Retail Sale Price

APPENDIX-II

1. The margin of profit mentioned on Appendix-I shall be applicable on the landed cost which is computed on the following elements of expenditure actually paid by the dealer:—

• Purchase price • Freight • Octroi, Central Tax, Local Tax etc. • Loading/unloading and cartage

2. Where a dealer is doing wholesale as well as retail sale business he shall charge only one margin of profit on the transaction. The wholesale margin shall be allowed at one stage only at one particular station.

3. No wholesaler shall transfer any commodity to another wholesaler at same station.

4. Every stockist and retail chemist/druggist in Distt. Chamba shall maintain a true account of stocks of sales and purchase of Masks and Hand Sanitizers separately and shall also furnish the information/report regarding opening balance, receipt, sales and closing balance on daily basis to Distt. Controller FCS&CA Chamba ([email protected]) on the Proforma as per clause 9(a) (b) of the Order ibid prescribed below till further orders:

PROFORMA

Opening Balance Receipt Total Sale Closing balance as on
11422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941 5. The following limits shall apply for wholesale transactions :

• Masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks) = 1000 Nos. • Hand Sanitizers =10000 ml.

6. The following limits shall apply for any individual retail transactions:

• Masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks) = 25 Nos.

7. No Household shall keep in possession more than 30 Masks (2 ply, 3 ply & N 95) and 200 ml. of Hand Sanitizers at a time.

Sd/- (VIVEK BHATIA) IAS, Distt, Magistrate, District Chamba (H.P.).

__________

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS,

SOLAN, DISTRICT SOLAN

NOTIFICATION

Dated, the 18th March, 2020

No. 5844-5871.—In exercise of the powers conferred upon me under clause 3(1) (d) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, K.C. Chaman (IAS) District Magistrate, Solan hereby fix the maximum margin of profit which a dealer may charge in respect of article mentioned in Appendix-I in Solan District as under. This order shall take effect from the date of publication in official gazette/e-Gazette of Himachal Pradesh.

APPENDIX-I

Sl. No. Sl. No. and Schedule Name of Commodity Margin of Profit
On wholesale transactions On retail transactions
1. 24 of schedule-I Masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks). 5% 10%
2. 4 of schedule-III Hand Sanitizers 5% Not more than MRP.

1. The margin of profit mentioned on Appendix-I shall be applicable on the landed cost which is computed on the following elements of expenditure actually paid by the dealer:—

• Purchase price • Freight • Octroi, Central tax, Local tax etc. • Loading/unloading and cartage11423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941 2. Where a dealer is doing wholesale as well as retail sale business he shall charge only one margin of profit on the transaction. The wholesale margin shall be allowed at one stage only at one particular station.

3. No wholesale dealer shall transfer any commodity to another wholesaler at same station.

4. The following limits shall apply for wholesale transactions:

• Masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks) = 1000 Nos. • Hand Sanitizers =10000 ml.

5. The following limits shall apply for any individual retail transactions:

• Masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks) = 25 Nos. • Hand Sanitizers =1000 ml.

6. Every dealer will issue bill/ cash memo for the quantity sold to retailer. The retailer will Keep the bill/ cash memo of the purchased quantity for the purpose of calculation of margin of profit by the inspecting authority.

7. Each wholesaler and retailer shall immediately upon coming into force of this order declare their stock of masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks) and hand sanitizers to DFSC Solan. The wholesalers shall maintain daily record of transactions involving masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks) and hand sanitizers thereafter and produce the same for inspection before Inspecting Officers.

Sd/- (K.C. CHAMAN) IAS, Distt, Magistrate, Solan, District Solan.

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FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS,

UNA, DISTRICT UNA (H.P.)

NOTIFICATION

Dated, the 18th March, 2020

No. FDS-Una-1190-1219.—In exercise of the powers conferred upon me under clause 3(1) (d) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Arindam Chaudhary (I.A.S.) District Magistrate, Una, District Una (H.P.) hereby fix the maximum margin of profit which a dealer may charge in respect of article mentioned in Appendix- I in Una (H.P.) District as under. This order shall take effect from the date of publication in official gazette/e-Gazette of Himachal Pradesh.

APPENDIX-I

Sl. No. Sl. No. and Schedule Name of Commodity Margin of Profit
On wholesale transactions On retail transactions
1. 24 of schedule-I Masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks). 5% 10%
2. 4 of schedule-III Hand Sanitizers 5% On Printed Price
11424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941 APPENDIX-II

1. The margin of profit mentioned on Appendix-I shall be applicable on the landed cost which is computed on the following elements of expenditure actually paid by the dealer:—

• Purchase price • Freight • Octroi, Central Tax, Local Tax etc. • Loading/unloading and cartage

2. Where a dealer is doing wholesale as well as retail sale business he shall charge only one margin of profit on the transaction. The wholesale margin shall be allowed at one stage only at one particular station.

3. No wholesale dealer shall transfer any commodity to another wholesaler at same station.

4. The following limits shall apply for wholesale transactions:

• Masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks) = 1000 Nos. • Hand Sanitizers =10000 ml.

5. The following limits shall apply for any individual retail transactions:

• Masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks) = 25 Nos. • Hand Sanitizers =1000 ml.

6. Every dealer will issue bill/cash memo for the quantity sold to retailer. The retailer will Keep the bill/cash memo of the purchased quantity for the purpose of calculation of margin of profit by the inspecting authority.

7. Each wholesaler and retailer shall immediately upon coming into force of this order declare their stock of masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks) and hand sanitizers to DFSC Solan. The wholesalers shall maintain daily record of transactions involving masks (2ply and 3ply surgical masks, N95 masks) and hand sanitizers thereafter and produce the same for inspection before Inspecting Officers.

Sd/- (Arindam Chaudhary) I.A.S. District Magistrate, Una Distt. Una (H.P.).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं. 4/2019-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 6 मई, 2019

सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-9/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर), तारीख11425 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941 30 जून, 2017 जिसे सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 के तहत हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) प्रारम्भिक पैराग्राफ म,ें शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा 11 की उपधारा (1)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा 9 की उपधारा (3) उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) सारणी मे,ं -

(क) क्रम सं, 41 प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम सं, और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

1 2 3 4 5
"41क शीर्षक 9972 उस स्थिति को छोड़कर जहां किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णतः का प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात्‌, जहां भी जरूरी हो या पहले कब्जे के पश्चात्‌, दोनों में जो भी पहले हो, संपूर्ण प्रतिफल को प्राप्त कर लिया गया हो किसी क्रेता को पूर्णतया अंशता ब्रिकी किए जाने के आशय से किसी प्रोजेक्ट में किसी प्रमोटर के द्वारा किए जा रही आवासीय अपार्टमेंट के निमार्ण कार्य से सम्बन्धित 'डेवलपमेंट राइटस' या एफ एस आई (अतिरिक्त एफ एस आई समेत) के अंतरण के माध्यम से दी जाने वाली सेवा। इस अधिसूचना के अंतर्गत प्रोजेक्ट में आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए उपलब्ध जीएसटी से छूट की राशि की गणना इस प्रकार होगीः- [ प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य हेतु (टीडीआर या एफ एस आई (अतिरिक्त एफ एस आई समेत) या दोनों पर भुगतान हेतु जीएसटी] x (प्रोजेक्ट के आवासीय अपार्टमेंट का कार्पेट एरिया प्रोजेक्ट के आवासीय और वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कुल कार्पेट एरिया) शून्य बशर्ते कि प्रमोटर ड ेवलपमेंटस राइटस या एफ एस आई (अतिरिक्त एफ एस आई समेत), या दोनों के मूल के ऐसे अनुपात पर रिवर्सचार्ज के आधार पर लागू दर से उस कर का भुगतान करने का दायी होगा जो कि पूर्णता प्रमाणपत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) के जारी होने की तारीख या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे की तारीख, जैसी स्थिति हो तक बिना बुक किए गए रहने वाले आवासीय अपार्टमेंट के बारे में जो देय होगा, इसकी गणना निम्न तरीके से की जाएगीः- [मान लीजिए यहां छूट न दी गई हो प्रोजेक्ट के आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण हेतु डेवलपमेंट के अधिकार का अंतरण या एफएसआई (अतिरिक्त एफ एस आई समेत) या दोनों पर भुगतान x की जाने वाली जीएसटी] (प्रोजेक्ट के उन आवासीय अपार्टमेंट का कार्पेट एरिया जो कि पूर्णता प्रमाण-पत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) को जारी किए जाने की तारीख या पहला कब्जा लेने की तारीख को बिना बुक किए गए पड़े थे प्रोजेक्ट के आवासीय अपार्टमेंट का कुल कार्पेट एरिया]ः बशर्ते और भी कि परंतु पहले के अनुसार भुगतान किए जाने वाला कर 'एफोर्डेबल' आवासीय अपार्टमेंट के मूल्य के 0.5 प्रतिशत और उन आवासीय अपार्टमेंट के मूल्य के 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जो कि 'एफार्डेेबल' आवासीय अपार्टमेंटस से भिन्न हैं और पूर्णता प्रमाण-पत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) के जारी होने की तारीख या प्रथम कब्जे की तारीख को बिना बुक किए गए पड़े हो । डेवलपमटें राइट्‌स या ं एफ एस आई या दोनों के उक्त हिस्से पर भुगतान किए जाने वाले राज्य कर की देयता, जिसकी ऊपर गणना हुई है, उस तारीख को पैदा होगी जो तारीख पूर्णता प्रमाण-पत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) या प्रोजेक्ट के प्रथम कब्जे, जैसी भी स्थिति हो और दोनो ं में जो भी पहले हो, होगी
41ख शीर्षक 9972 उस स्थिति को छोड़कर जहां कि संपूर्ण प्रतिफल को पूर्णता प्रमाण-पत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी किए जाने के पश्चात, जहां ऐसा जरूरी हो या प्रथम कब्जे की तारीख के बाद, दोनों में जो भी पहले हो, प्राप्त कर लिया गया हो, किसी क्रेता को पूर्णतया या अंशतः ब्रिकी किए जाने के उद्‌देश्य से प्रमोटर द्वारा किए जा रहे आवासीय अपार्टमेंट के सम्बन्धित निर्माण हेतु 30 वर्ष के दीर्घकालिक या इससे अधिक के दीर्घकालिक पट्‌टे को देकर प्रदान की जाने वाली सेवा पर भुगतान किए जाने वाले अपफ्रंट राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी, कास्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्ज या अन्य किसी भी नाम से जाना जाता हो) इस अधिसूचना के अंतर्गत प्रोजेक्ट में आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए उपलब्ध जीएसटी से छूट की राशि की गणना इस प्रकार होगीः- [ प्रोजेक्ट मे ं निर्माण कार्य हेतु भूमि को दीर्घकाल तक पट्‌टे पर दिए जाने पर लागू अपफ्रंट राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी, कास्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्ज या अन्य किसी भी नाम से जाना जाता हो) पर भुगतान हेतु जीएसटी] x (प्रोजेक्ट के आवासीय अपार्टमेंट का कार्पेट एरिया प्रोजेक्ट के आवासीय और वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कुल कार्पेट एरिया) शून्य बशर्ते कि प्रमोटर दीर्घकालिक भूमि के पट्‌टे पर देय अपफ्रंट राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी, कास्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्ज या अन्य किसी भी नाम से जाना जाता हो) के ऐसे अनुपात पर रिवर्स चार्ज के आधार पर लागू दर से उस कर का भुगतान करने का दायी होगा जो कि पूर्णता प्रमाणपत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) के जारी होने की तारीख या प्रोजेक्ट के पहले कब्जे की तारीख, जैसी स्थिति हो तक बिना बुक किए गए रहने वाले आवासीय अपार्टमेंट के बारे में जो देय हो, इसकी गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगीः- [मान लीजिए यहां छूट न दी गई हो तो प्रोजेक्ट के आवासीय अपार्टमेंट्‌स के निर्माण हेतु भूमि के दीर्घकालिक पट्‌टे पर देय अप्रफ्रंट राशि (जिसको कि प्रीमियम, सलामी, कास्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्ज या अन्य किसी भी नाम से जाना जाता हो पर देय जीएसटी] x [पूर्णता प्रमाण-पत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) के जारी किए जाने या पहले कब्जे की तारीख तक बिना बुक हुए रहने वाले आवासीय अपार्टमेंट कार्पेट एरिया प्रोजेक्ट में आवासीय अपार्टमे ट का कुल ं कार्पेट एरिया]ः बशर्ते और भी कि उपर्युक्त परंतु पहले के अनुसार भुगतान किए जाने वाला कर 'एफोर्डेबल' आवासीय अपार्टमेंट के मूल्य के 0. 5 प्रतिशत और उन आवासीय अपार्टमेंट के मूल्य के 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जो कि 'एफोर्डेबल' आवासीय अपार्टमेंट से भिन्न हैं और पूर्णता प्रमाण-पत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) के जारी होने की तारीख या प्रथम कब्जे की तारीख को बिना बुक किए पड़े हों। अपफ्रंट राशि (जिसको कि प्रीमियम, सलामी, कास्ट, प्राइस, ड ेवलपमेंट चार्ज या अन्य किसी भी नाम से जाना जाता हो)े के उक्त हिस्से पर पर भुगतान किए जाने वाले राज्य कर की देयता, जिसकी ऊपर गणना हुई है, उस तारीख को पैदा होगी जो तारीख पूर्णता प्रमाणपत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) या प्रोजेक्ट के प्रथम कब्जे, जैसी भी स्थिति हो और दोनो ं में जो भी पहले हो, होगी
11426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941

(iii) पैराग्राफ 1 के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः- "1क. आवासीय या वाणिज्यिक अपार्टमेंट के रूप में प्रतिफल के एवज में बिल्डर/डेवलपर को किसी व्यक्ति द्वारा डेवलपमेंट राइट्‌स या एफएसआई के अंतरण के माध्यम से दी जाने वाली सेवा की आपूर्ति के मूल्य को उस मूल्य के बराबर माना जाएगा जो कि उक्त बिल्डर/डेवलपर के द्वारा किसी स्वतंत्र क्रेता से उसी प्रकार के अपार्टमेंट के लिए उस नजदीकी तारीख को भारित किया गया होगा जिस तारीख को ऐसे डेवलपमेंट राइट्‌स या एफएसआई का अंतरण ऐसे बिल्डर/डेवलपर को किया गया हो।

1ख. पूर्णता प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की तारीख या पहले कब्जे की तारीख, जैसी भी स्थिति हो बिना बुक किए गए पड़े आवासीय या वाणिज्यिक अपार्टमेंट के हिस्से के मूल्य को उस मूल्य के बराबर माना जाएगा जो कि पूर्णता प्रमाण-पत्र को जारी होने की तारीख या प्रथम कब्जे की तारीख या फिर जैसी भी स्थिति हो, को ऐसे बिल्डर/डेवलपर द्वारा उसी प्रकार के अपार्टमेंट का मूल्य लिया गया हो।"

(iv) स्पष्टीकरण से सबंधित पैराग्राफ (3) में, उपवाक्य (4) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"(V) पद "अपार्टमेंट" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 के उपवाक्य (ङ) में दिया गया हो। 11428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941 (vi) पद "एफोर्डेबल आवासीय अपार्टमेंट" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अधिसूचना सं0 11/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017, यथा संशाेिधत, जिसे सं0 ई. एक्स.एन-एफ. (10)-15/2017 के तहत हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में दिया गया हो।

(vii) पद "प्रमोटर" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (यट) में दिया गया हो।

(viii) पद "प्रोजेक्ट" से अभिप्रायः किसी रीयल एस्टेट प्रोजैक्ट (REP) या रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजैक्ट (RREP) से है।

(ix) पद "रीयल एस्टेट प्रोजैक्ट (REP)" का वही अभिप्रायः होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगूलेेशन एंड डेवलपमेंट ) एक्ट, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 की उपवाक्य (यढ) में दिया गया हो। (x) पद "रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजैक्ट (RREP)" का वही अभिप्रायः उस रीयल एस्टेट प्रोजैक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्‌स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजैक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्‌स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो।

(xi) पद "कालीन क्षेत्र (कारपेट एरिया)" शब्द का अर्थ वही है जो कि रीयल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है।

(xii) पद "एक अपार्टमेंट जो पूरा होने के प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि पर बुक किया गया हो या प्रोजैक्ट के पहले कब्जे'' का मतलब होगा एक अपार्टमेंट जो निम्नलिखित सभी तीन शर्तों को पूरा करता हो, यथा-

(क) अपार्टमेंट सेवा के निर्माण की आपूर्ति का हिस्सा उक्त तिथि को या उससे पहले आपूर्ति का समय है; तथा

(ख) उक्त तिथि को या उससे पहले पंजीकृत व्यक्ति के बैंक खाते में कम से कम एक किस्त के बराबर की राशि जमा करवा दी गई हो;

(ग) उक्त तिथि को अथवा उससे पहले आबंटन पत्र या बिक्री समझौते या अपार्टमेंट के किसी अन्य समान दस्तावेज की साक्ष्य बुकिंग जारी कर दी गई हो।

(xiii) "फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (एफ एस आई)" से अभिप्रायः किसी भवन के कुल फ्लोर एरिया (सम्पूर्ण फ्लोर एरिया) और उस भू-खण्ड के क्षेत्रफल के अनुपात से है जिस पर कि ऐसे भवन का निर्माण हुआ हो।" 2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 से प्रवर्तित होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.-मूल अधिसूचना सं0 12/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं0 28/2018-राज्य कर (दर) तारीख 31 दिसम्बर, 2018 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018 के तहत तारीख 31 दिसम्बर, 2018 को प्रकाशित की गई थी, के द्वारा संशोधित की गई थी।

टिप्पण 2.-इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 8 मई, 2019 को पृष्ठ 1567 से 1571 पर प्रकाशित किया गया था।11429 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं. 5/2019-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 6 मई, 2019

सं0 ई. एक्स. एन.-एफ. (10)-9/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 जिसे सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 के तहत हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते है,ं यथाः-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, क्रम सं, 5क और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम सं, और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

1 2 3 4
"5ख किसी प्रमोटर के द्वारा किसी रीयल इस्टेट प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के लिए किसी व्यक्ति द्वारा 'डेवलपमेंट राइट' या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स समेत) के अकन्तर्न के माध्यम से आपूर्ति की गई सेवाएं कोई भी व्यक्ति प्रमोटर;
5ग किसी प्रमोटर के द्वारा किसी रीयल इस्टेट प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के लिए अपफ्रंट राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी, कास्ट प्राइस, डेवलपमेंट चार्ज या अन्य किसी भी नाम से जाना जाता हो) और/या आवधिक किराया के रूप में प्रतिफल के एवज में किसी व्यक्ति के द्वारा भूमि को दीर्घकालिक पट्‌टे पर (30 वर्ष या इससे अधिक) दिया जाना कोई भी व्यक्ति प्रमोटर; कोई भी व्यक्ति प्रमोटर;

(ii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (छ) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(ज) "अपार्टमेंट" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगूलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (ङ) में दिया गया हो।

(झ) "प्रमोटर" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगूलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (यट) में दिया गया हो।

(ञ) "प्रोजेक्ट" से अभिप्रायः किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) या रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP) से है।

(ट) "रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP)" का वही अभिप्रायः होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के उपवाक्य (यढ) में दिया गया हो। (ठ) "रेजीडेशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP)" का अभिप्रायः उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्‌स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्‌स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो। 11430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941 (ढ) "फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (एफ एस आई)" से अभिप्रायः किसी भवन के कुल फ्लोर एरिया (सम्पूर्ण फ्लोर एरिया) और उस भू-खण्ड के क्षेत्रफल के अनुपात से है जिस पर कि ऐसे भवन का निर्माण हुआ हो।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 से प्रवर्तित होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.-मूल अधिसूचना सं0 13/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं0 29/2018-राज्य कर (दर) तारीख 31 दिसम्बर, 2018 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018 के तहत तारीख 31 दिसम्बर, 2018 को प्रकाशित की गई थी, के द्वारा संशोधित की गई थी।

टिप्पण 2.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 8 मई, 2019 को पृष्ठ 1571 से 1572 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं. 6/2019-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 6 मई, 2019

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-9/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 148 द्वारा प्रदत्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा, पंजीकृत व्यक्तियों के निम्नलिखित वर्गों को अधिसूचित करते हैं, अर्थात्‌ः- (i) कोई प्रमोटर जो कि 01 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद नकद सहित किसी अन्य रूप में वाणिज्यिक या आवासीय अपार्टमेंट की निर्माण सेवा के रूप में, पूर्णतः या अंशतः, उनके द्वारा भुगतान की गई विचाराधीन अचल संपत्ति परियोजना के निर्माण के लिए, डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स सहित) प्राप्त करता है;

(ii) कोई प्रमोटर जो कि 01 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद अग्रिम राशि के रूप में (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, मूल्य, विकास शुल्क या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता है), उनके द्वारा भुगतान की गई विचाराधीन रियल एस्टेट परियोजना में, आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए भूमि का दीर्घकालिक पट्‌टा प्राप्त करता है,

पंजीकृत व्यक्तियों के रूप में जिनके मामले में राज्य कर का भुगतान करने की देयता है, (क) डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स सहित) की आपूर्ति के लिए प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक या आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण सेवा के रूप में उनके द्वारा भुगतान किया गया प्रतिफल; या11431 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941 (ख) किसी प्रोजेक्ट में आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए संबद्ध डेवलपमेंट राइट या एफसीआई (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स ) की आपूर्ति के लिए, उनके द्वारा भुगतान किया गया प्रतिफल; या

(ग) किसी प्रोजेक्ट में आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए संबद्ध भूमि के दीर्घकालिक पट्‌टे के लिए उनके द्वारा भुगतान की जाने वाली अग्रिम राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, मूल्य, विकास शुल्क या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता है); या

(घ) डेवलपमेंट राइट्‌स या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स सहित) के रूप में प्रतिफल के विरूद्ध उनके द्वारा निर्माण सेवा की आपूर्ति,-

सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जहां अपेक्षित हो, आरईपी के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि या उनके प्रथम कब्जे पर, जो भी पहले हो को उत्पन्न होगा।

2. स्पष्टीकरण.-इस अधिसूचना के उद्‌देश्य सेः -

(i) "अपार्टमेंट" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेग्यूलशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 के उपवाक्य (ङ) में दिया गया हो। गया हो।

(ii) "प्रमोटर" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 के उपवाक्य (यट) में दिया गया हो।

(iii) "प्रोजेक्ट" से अभिप्रायः किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) या रेजीडेेिशयल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP) से है।

(iii) "प्रोजेक्ट" से अभिप्रायः किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) या रेजीडेशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP) से है।

(iv) "रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP)" का वही अभिप्रायः होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के उपवाक्य (यढ) में दिया गया हो।

(v) "रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP)" का अभिप्रायः उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्‌स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्‌स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो।

(vi) "प्लोर स्पेस इन्डेक्स (एफएसआई)" से अभिप्रायः किसी भवन के कुल प्लोर क्षेत्रफल (सम्पूर्ण प्लोर क्षेत्रफल) और उस भू-खण्ड के क्षेत्रफल के अनुपात से है जिस पर कि ऐसे भवन का निर्माण हुआ हो। (vii) उपर्युक्त पैरा 1 के उप-पैरा (i) और (ii) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं का भुगतान अधिसूचना सं0 13/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30-6-2017 जिसे सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 के तहत हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 30-6-2017 को प्रकाशित किया गया था, के अनुसार तथा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर करना होगा।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। 11432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941 टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 8 मई, 2019 को पृष्ठ 1572 से 1574 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं. 7/2019-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 6 मई, 2019

सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-9/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा, अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट पंजीकृत व्यक्ति, किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त नीचे तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सम्बन्ध में ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता के रूप में विलोमतः प्रभार के आधार पर कर का भुगतान करेगा, यथाः-

तालिका

क्रम सं0 माल और सेवाओं की आपूर्ति की श्रेणी माल और सेवाओं का प्राप्तकर्ता
1 2 3
1. ऐसे माल और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति [डवेलपमे ट राइट्‌स के अनुदान, ं भूमि का दीर्घकालिक पट्‌टा (प्रीमियम, सलामी, विकास शुल्क आदि के रूप में अग्रिम भुगतान के प्रति) या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स सहित) के माध्यम से सेवाओं के अलावा] अधिसूचना सं0 11/2017-राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017, यथा संशोधित, जिसे सं0 ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-15/2017 के तहत हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 30 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, के क्रम सं0 3 के समक्ष के मद (i), (iक), (iख), (iग) और (iघ) में यथा निर्धारित किसी वित्तीय वर्ष (या पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि तक वित्तीय वर्ष का भाग या पहले व्यवसाय, जो भी पहले हो, तक) में, जो प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर द्वारा खरीदे जाने हेतु अपेक्षित माल या सेवाओं के न्यूनतम मूल्य से कमी को संस्थापित करता है। प्रोमोटर
2. सीमेन्ट जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 2533 के अन्तर्गत आता है जो कि अधिसूचना सं0 11/2017-राज्य कर, तारीख 30 जनू , 2017, यथा संशोधित, जिसे सं0 ई. एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 के तहत हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, के क्रम सं0 3 के समक्ष के मद (i), (iक), (iख), (iग) और (iघ) में यथा निर्धारित किसी वित्तीय वर्ष (या पूरा होने के प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तिथि तक वित्तीय वर्ष का भाग या पहले व्यवसाय, जो भी पहले हो, तक) में, जो प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर द्वारा खरीदे जाने हेतु अपेक्षित माल या सेवाओं के न्यूनतम मूल्य से कमी को संस्थापित करता है। प्रोमोटर
3. पूंजीगत माल जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के किसी भी अध्याय के अंतर्गत आता हो जिसे ऐसे किसी प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर को आपूर्ति किया गया हो जिस पर प्रोमोटर
अधिसूचना सं0 11/2017-राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017, यथा संशोधित, जिसे सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2017 के तहत हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, के क्रम सं0 3 के समक्ष विनिर्दिष्ट दर से कर का भुगतान ं क े मद (i), (iक), (iख), (iग) और (iघ) मे द ेय हो या किया जाता हो।

2. स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के उद्‌देश्य हेतु,-

(i) "प्रमोटर" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 के उपवाक्य (यट) में दिया गया हो। गया हो।

(ii) "प्रोजेक्ट" से अभिप्रायः किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) या रेजीडेशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP) से है।

(iii) "रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP)" का वही अभिप्रायः होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 के उपवाक्य (यढ) में दिया गया हो। गया हो। (iv) "रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP)" का अभिप्रायः उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्‌स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्‌स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो।

(v) "प्लोर स्पेस इन्डेक्स (एफएसआई)" से अभिप्रायः किसी भवन के कुल प्लोर क्षेत्रफल (सम्पूर्ण प्लोर क्षेत्रफल) और उस भू-खण्ड के क्षेत्रफल के अनुपात से है जिस पर कि ऐसे भवन का निर्माण हुआ हो। 2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 8 मई, 2019 को पृष्ठ 1574 से 1575 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं. 8/2019-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 8 मई, 2019

सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-9/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा, सं0 ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-14/2017-लूज के तहत हिमाचल प्रद्रेश के राजपत्र मेें तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 01/2017 राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 में एतद्‌द्वारा और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः- उक्त अधिसूचना मे,ं अनुसूची III-9% में, कॉलम (1) में क्रम संख्या 452p और इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्‌ः-11434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941

1 2 3
"452Q कोई अध्याय आरईपी के निर्माण हेतु किसी प्रोमोटर को किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में अध्याय शीर्षक 2523 के अन्तर्गत आने वाले पंजीगत माल और सीमेंट के अलावा किसी माल की आपूर्ति जिस पर स0ं ई.एक्स.एन. -एफ.(10)-9/2019 के तहत हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 8-5-2019 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 7/2019-राज्य कर, तारीख 6 मई, 2019 में यथा निर्धारित, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा 4 के अंतर्गत माल की प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रोमोटर द्वारा कर अदा किया गया हो स् पष्टीकरण.- इस प्रविष्टि के उद्‌देश्य से- ( i) "प्रमोटर" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड ड ेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 के उपवाक्य (यट) में दिया गया हो। ( ii) "प्रोजेक्ट" से अभिप्रायः किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) या रेजीडेेिशयल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP) से है। ( iii) "रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP)" का वही अभिप्रायः होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेग्यूलशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के उपवाक्य (यढ) में दिया गया हो। ( iv) "रेजीडेशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP)" का अभिप्रायः उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्‌स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्‌स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो। ( v) यह प्रविष्टि सभी वस्तुओं पर लागू किए जाने हेतु ली जानी है जो यहां दी गई शर्तों को पूरा करती है, चाहे वे इस अधिसूचना में कहीं और किसी अधिक विशिष्ट अध्याय/शीर्षक/उप शीर्षक या टैरिफ मद द्वारा कवर किए जाएं।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 को प्रभावी होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.-मूल अधिसूचना सं01/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना सं0ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज के तहत तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं0 24/2018-राज्य कर (दर) तारीख 31 दिसम्बर, 2018 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018 के तहत तारीख 31 दिसम्बर, 2018 को प्रकाशित की गई थी, के द्वारा संशोधित की गई थी।

टिप्पण 2.-इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 9 मई, 2019 को पृष्ठ 1619 से 1620 पर प्रकाशित किया गया था।11435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं. 9/2019-राज्य कर (दर)

शिमला-2 6 मई, 2019

सं0 ईएक्स.एन.-एफ.(10)-9/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (एतश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1) और धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्‌द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 02/2019-राज्य कर (दर) तारीख 07 मार्च, 2019 जिसे सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019 के तहत हिमाचल प्रदेश के राजपत्र मेें तारीख 08 मार्च, 2019 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः- उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, कॉलम (3) में, खण्ड 7 के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"8. जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने इस अधिसूचना के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का संदाय करने के विकल्प का उपयोग किया है वह इलेक्ट्रॉनिक निवेश खाते या इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में, विकलन द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो स्टाक में धारित निवेशों और स्टॅाक में धारित अर्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के सम्बन्ध में और पूजीं माल पर जैसा कि इस अधिसूचना के तहत की गई आपूर्ति, उक्त अधिनियम की धारा 18 (4) और उसके तहत बनाए गए नियम के प्रावधानों को आकर्षित करती हो तथा ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पड़ा हुआ इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा।"।

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में खण्ड (ii) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(iii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017, जो कि ऐसे व्यक्ति पर लागू होते हैं जो कि उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो, यथा आवश्यक परिवर्तनों समेत, ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होेंगे जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो।"।

2. यह अधिसूचना 01 अपै्रल, 2019 से लागू होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण 1.-मूल अधिसूचना सं0 2/2019-राज्य कर (दर) तारीख 07 मार्च, 2019 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019 के तहत तारीख 07 मार्च, 2019 को प्रकाशित की गई थी। टिप्पण 2.-इस अधिसूचना का अंग्रेजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 8 मई, 2019 को पृष्ठ 1575 से 1576 पर प्रकाशित किया गया था।11436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941

आबकारी एवं कराधान विभाग

आदेश सं. 4/2019-राज्य कर

शिमला-2 06 मई, 2019

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-9/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2019 जबकि, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (एतश्मिन पश्चात इस आदेश में "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इतने इनपुट टैक्स तक सीमित रहेगा, जो कराधान आपूर्ति के कारण होता है; और जहां कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) में प्रावधान है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के उद्‌देश्य के लिए मूल्य वही होगा जो कि नियमों के द्वारा निर्धारित किया जाएगा; अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 172 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतदद्वारा, निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं, अर्थात्‌ः-

1. लघु शीर्षक-यह आदेश हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाइयों का चौथा निराकरण) आदेश, 2019 कहा जाएगा।

2. कठिनाइयों के निवारण के लिए, एतद्‌द्वारा, स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, जिन पर कर लगता हो, जिनमें कि जीरो रेटिडे आपूर्तियां और छूट प्राप्त आपूर्तियां भी आती हैं, से संबंधित क्रेडिट राशि का निर्धारण उस कॉम्पलेक्स, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर के या उसके हिस्से के निर्माण के क्षेत्रफल पर आधारित होगा जो कि कर योग्य है और छूट प्राप्त है।

3. यह आदेश 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 8 मई, 2019 को पृष्ठ 1576 से 1577 पर प्रकाशित किया गया था।

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कार्यालय नगर परिषद्‌ घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

दिनांक 02 मार्च, 2020

पत्र सं0 नपघु.एन0यू0एल0एम0/एस0यू0एस0वी0/टी0वी0सी0ः 433-35.--हिमाचल पथ विक्रेता (जीविका सरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2016 अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए(3)-13/2015-लूज, दिनांक 05-12-2016 की अध्याय 3-नगर विक्रय समिति, धारा 4 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद्‌ घुमारवीं हिमाचल प्रदेश नगर विक्रय समिति घुमारवीं का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ घोषित करता हूः-11437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941

शासकीय सदस्य
अध्यक्ष कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद्‌ घुमारवीं
पुलिस विभाग के प्रतिनिधि कार्यालय थाना प्रभारी, घुमारवीं
स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि कार्यालय खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी, घुमारवीं
योजना प्राधिकरण के प्रतिनिधि कार्यालय योजना अधिकारी (टी0 सी0 पी0), बिलासपुर।
यातायात पुलिस के प्रतिनिधि कार्यालय प्रभारी, पुलिस चौकी, घुमारवीं
राजस्व विभाग के प्रतिनिधि कार्यालय तहसीलदार, घुमारवीं
अग्रणी राष्टीयकृत बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय यूको बैंक अग्रणी जिला प्रबन्धक, बिलासपुर
नगर पंचायत के प्रतिनिधि कार्यालय सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता नगर परिषद्‌, घुमारवीं।
गैर-सरकारी सदस्य
नगर पंचायत के प्रतिनिधि प्रधान, राकेश चौपड़ा
पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि श्री विश्वानाथ पुत्र श्री वीरी चन्द्र
श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री मनोहर लाल
श्रीमती हरप्यारी पत्नी श्री वेद प्रकाश
श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री दयाराम
गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि श्री श्यामल लाल, अध्यक्ष साफ व सुन्दर शहर घुमारवीं
समुदाय आधारित संगठन के प्रतिनिधि प्रधान, अन्जुमन क्षेत्रीय स्तरीय संघ, घुमारवीं
व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि प्रधान, व्यापर मण्डल घुमारवीं

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्‌ घुमारवी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

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OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL, GHUMARWIN, DISTT. BILASPUR

HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Dated the 2nd March, 2020

Letter No:. MCG.NULM/SUSV/TVC 433-35.— In exercise of the powers conferred by chapter 3 Town Vending Committee, Section 4 of Himachal Pradesh Street Vendors (Protection of Livelihoods and Regulation of Street Vending) Rules, 2016, Notification-UD–A(3)-13/2015-loose shimla-171 002, dated 05-12-2016, I, Executive Officer, Municipal Council Ghumarwin Himachal Pradesh, is pleased to constitute following Town Vending Committee (TVC) Ghumarwin with the following members:—

Official Members
Chairperson Executive Officer, Municipal Council Ghumarwin.
Representative of Police Department SHO Office, Ghumarwin
Representative of Health Department BMO Office, Ghumarwin
Representative of Asstt. Town Planning Planning Officer (TCP) Office, Bilaspur
Representative of Traffic Police Police Chowki Incharge Office, Ghumarwin
Representative of Revenue Department Tehsildar Office, Ghumarwin
Representative of National Lead Bank LDM UCO Bank Office, Bilaspur
Representative of Municipal Council SDO/JE MC Office, Ghumarwin
Non-Official Members
R epresentative of Municipal Council President, Sh. Rakesh Chopra
Representation of Street Vendors Sh. Vishwanath s/o Sh.Viri Chand
S mt. Kanta Devi w/o Sh. Manohar Lal.
S mt. Harpyari w/o Sh. Ved Parkash
S mt. Premlata w/o Sh. Daya Ram
Representation of Non-Government Organization. Sh. Shyam Lal President Clean and Green Ghumarwin.
Representation of Community based President "Anjuman" Area Level Federation Ghumarwin.
Representation of Market & trade President of Vayapaar Mandal Ghumarwin
11438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941

Executive Officer,

Municipal Council, Ghumarwin,

Distt. Bilaspur, Himachal Pradesh.

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कार्यालय नगर परिषद्‌ बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

दिनांक 31 जनवरी, 2020

पत्र सं0ः नप.एन0यू0एल0एम0/एस0यू0एस0वी0/टी0वी0सी0ः 443-63.--हिमाचल पथ विक्रता (जीविका सरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2016 अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए(3)-13/2015-लूज, दिनांक 05-12-2016 की अध्याय 3-नगर विक्रय समिति, धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, मैं, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद्‌ बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश नगर विक्रय समिति बिलासपुर का गठन निम्न लिखित सदस्याें के साथ घोषित करती हूः--11439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941

शासकीय सदस्य
अध्यक्षा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद्‌ बिलासपुर
पुलिस विभाग के प्रतिनिधि कार्यालय थाना प्रभारी, बिलासपुर
स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि कार्यालय, मुख्य स्वास्थय अधिकारी, बिलासपुर
योजना प्राधिकरण के प्रतिनिधि कार्यालय, शहरी योजना अधिकारी (टी0 सी0 पी0) बिलासपुर।
यातायात पुलिस के प्रतिनिधि कार्यालय, प्रभारी, पुलिस चौकी बिलासपुर
राजस्व विभाग के प्रतिनिधि कार्यालय, तहसीलदार, बिलासपुर
अग्रणी राष्ट्रीय—त बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय, यूको बैंक अग्रणी जिला प्रबन्धक, बिलासपुर।
नगरपरिषद के प्रतिनिधि कार्यालय सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता नगर परिषद्‌ बिलासपुर
गैर-सरकारी सदस्य
वार्ड पार्षद प्रतिनिधि(वार्ड न0 9,10) पथ विक्रताओं के प्रतिनिधि श्री मनोज पिल्ले व श्रीमती विमला देवी
श्री रामलाल पुत्र श्री कांशीराम
श्री अरूण गौतम पुत्र श्री जगदीश
श्री सीन मोहम्मद पुत्र श्री फकीरदीन
श्री अमर सिंह पुत्र स्व0 श्री भगतराम
श्री इब्राहिम लोदी पुत्र श्री कासीमदीन
श्रीमति मोनिका पत्नी श्री देवीराम
गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि श्री रच्छपाल, प्रधान वरिष्ठ नागरिक संघ
समुदाय आधारित संगठन के प्रतिनिधि "संकल्प" क्षेत्रीय स्तरीय संघ के सक्रीय सदस्य
व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि प्रधान, व्यापार मण्डल, बिलासपुर

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्‌ बिलासपुर।

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OFFICE OF MUNICIPAL COUNCIL BILASPUR, HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Dated the 31st January, 2020

Letter No.: MC.NULM/SUSV/TVC 443-63.— In exercise of the street vendors conferred by chapter 3 Town Vending Committee, Section 4 of Himachal Pradesh Street Vendors (Protection of Livelihoods and Regulation of Street Vending) Rules, 2016, Notification- UD–A(3)-13/2015- loose Shimla-171 002, dated 05-12-2016 I, Executive Officer, Municipal Council Bilaspur, Himachal Pradesh, is pleased to constitute following Town Vending Committee (TVC) Bilaspur with the following members:—

11440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941
Official Members
Chairperson Executive Officer, Municipal Council, Bilaspur
Representative of Police Department SHO Office, Bilaspur
Representative of Health Department CMO Office, Bilaspur
Representative of Asstt. Town Planning Planning Officer (TCP) Office, Bilaspur
Representative of Traffic Police Police Chowki Incharge Office, Bilaspur
Representative of Revenue Department Tehsildar, Office, Bilaspur
Representative of National Lead Bank LDM UCO Bank Office, Bilaspur
Representative of Municipal Council SDO/JE, MC Office, Bilaspur
Non-Official Members
Representative of ward Councilor's(ward No.10,9). Sh. Manoj Pillai & Smt. Vimla Devi
Representation of Street Vendors Sh. Ram Lal s/o Sh. Kanshi Ram
S h. Arun Gautam s/o Sh. Jagdish
Sh.Seen Mohammad s/o Sh. Fakeer Deen
S h.Amar Singh s/o late Sh. Bhagat Ram
S h. Ibrahim Lodhi s/o Sh, Kasim Deen
S mt. Monika w/o Sh. Devi Ram
Representation of Non-Government Organisation. President Rachhpal Singh, Senior Citizen Association.
Representation of Community based Active Member of Area Level Federation "Sankalp" Bilaspur.
Representation of Market & trade President of Vayapaar Mandal Bilaspur.

Executive Officer,

Municipal Council, Bilaspur.

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भारत के राजपत्र के अगले अंक के भाग-II खण्ड-3 (III) में प्रकाशनार्थ।

हिमाचल प्रदेश राज्य के राजपत्र के अगले अंक में पुनः प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः 21 फरवरी, 2020 02 फाल्गुन, 1941 (शक्‌)11441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941 शुद्धिपत्र

सं0 154/HP/2019-P.Admn.--दिनांक 10-02-2020 की आयोग की अधिसूचना में आंशिक संशोधन में, श्री सी पालरासु, आई0ए0एस0 के आबंटन का वर्ष (HP ः 2002) के स्थान पर (HP ः 2004) पढ़ा जाये।

आदेश से, हस्ताक्षरित/- (बी0 सी0 पात्रा), सचिव।

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TO BE PUBLISHED IN THE

NEXT ISSUE OF THE GAZETTE

OF INDIA PART-II, SECTION-3 (III).

TO BE REPUBLISHED IN THE

NEXT ISSUE OF HIMACHAL PRADESH

STATE GAZETTE.

SECRETARIAT OF THE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

Dated 21st February, 2020 02 Phalguna, 1941 (Saka)

CORRIGENDUM

No. 154/HP/2019-P.Admn.—In partial modification of Commission's Notification of even number dated 10-02-2020, the year of allotment of Shri C. Paulrasu, IAS written as (HP : 2002) shall be read as (HP:2004).

By order, Sd/- (B .C. PATRA), Secretary.

11442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941

राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION, HIMACHAL PRADESH आमर्जडेल शिमला-171002, Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152 e-mail: [email protected]

NOTIFICATION

Dated the 19th March, 2020

No. SEC-13-90/2016-V.—Whereas the State Election Commission, Himachal Pradesh had notified Election Programme for the conduct of by-election to Ward No. 3 of Municipal Council Chamba vide notification No. SEC-13-90/2016-V- 347, dated 13th March, 2020;

And whereas various advisories have been issued by the Government regarding COVID-19. This Commission had also sought opinion of Deputy Commissioner Chamba as to whether the election should be held as scheduled or postponed;

And whereas the Deputy Commissioner Chamba vide his letter No. CBA/LFA/2018-8705 dated 19-03-2020 has opined that it would be appropriate to postpone by-election of the Municipal Council Chamba as a precautionary measure;

Now, therefore, the State Election Commission, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in it under Article 243ZA of the Constitution of India and Section 281 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 read with Sub-Rule (5) of Rule 35 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, hereby rescinds the Notification. No. SEC-13-90/2016-V-347 dated 13-03-2020. Further, the Commission invalidates the Notice issued by the Returning Officer, Municipal Council Chamba to fill the casual vacancy in Ward No. 3 of the said Municipal Council.

Accordingly the Model Code of Conduct enforced in the territorial jurisdiction of Municipal Council Chamba vide Notification No. SEC-13- 90/2016-V-391 dated 13-03-2020 is hereby withdrawn.

By order, Sd/- State Election Commissioner Himachal Pradesh.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Dated, the 12th March, 2020

No. HHC/15-38/Jus/Acctts/2012.— It is hereby notified that Hon'ble Mr. Justice Dharam Chand Chaudhary, Judge, has relinquished the charge of the Office of Judge, High Court of Himachal Pradesh, in the forenoon of 12th March, 2020, on attaining the age of superannuation.

By order, Sd/- (VIRENDER SINGH) Registrar General.

11443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941

In the Court of Sh. Subhash Gautam, Sub-Divisional Magistrate-cum- Additional Registrar of

Marriages, Shri Naina Devi Ji at Swarghat, District Bilaspur, H.P.

Sh. Karam Singh s/o Sh. Gian Chand, r/o Village & Post Office Kanfara, Gram Panchayat Kharkari, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur, H.P.

Versus

1. General Public

2. Pradhan, G.P. Kharkari, Tehsil Sh. Naina Devi Ji at Swarghat, District Bilaspur Proclamation of marriage as per provision under section 8(4) and 11 of the Registration of Marriages Act, 1996.

Whereas the above named applicant has made an application under sections 8(4) and 11 of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 for registration of his marriage The applicant Sh. Karam Singh s/o Sh. Gian Chand, r/o Village & Post Office Kanfara, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur, H.P. hereinafter called as Bridegroom and Smt. Bandana hereinafter called as Bride have submitted affidavits stating therein that both have solemnized marriage with each other on 13-12-2018 as per Hindu rites and customs. But they have not registered the said marriage any where in India till date. The Bride Bandana is the daughter of Sh. Amar Singh, r/o Village DPFKhulmi, P.O. Bhakra, Tehsil Sh. Naina Devi Ji, District Bilaspur, H.P. and her usual place of residence is Kanfara, Post Office Kanfara, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur, H.P. Hence, proclamation is hereby made to the respondents, general public/Gram Panchayat Kharkari for inviting the objection, if any, if someone has any objection regarding registration of said marriage, he may appear in this court on or before 29-03-2020 failing which ex-parte proceeding will be initiated and the order of the registration of marriage will be prepared and announced.

Given under my hand and the seal of the court on dated 29-02-2020.

Seal.

SUBHASH GAUTAM (HAS),

Sub-Divisional Magistrate-cum- Additional Registrar of Marriages

Shri Naina Devi Ji at Swarghat, District Bilaspur, H.P.

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री गुमत राम पुत्र नोया दत, निवासी व डाकघर पोशना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा : जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में श्री गुमत राम पुत्र नोया दत, निवासी व डाकघर पोशना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री खुशी महक का 11444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941 जन्म दिनांक 13-10-2013 को हुआ है। लेकिन अज्ञानता व अनपढ़ता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में नाम व जन्म तिथि दर्ज नहीं करवा सका और इस विषय बारे उसने अपना शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत पोशना में उसके परिवार रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को खुशी महक पुत्री गुमत राम के नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पोशना में दर्ज करने में एतराज हो तो वह दिनांक 30-03-2020 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उपरोक्त खुशी महक का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पोशना में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत पोशना को नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 29-2-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्रीमती गीरू देवी पत्नी श्री दिला राम, निवासी ब्रौ, डाकघर रामपुर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये मकफूद उलखबरी।

इस अदालत में श्रीमती गीरू देवी पत्नी श्री दिला राम, निवासी ब्रौ, डाकघर रामपुर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि प्रार्थी का पति श्री दिला राम पुत्र श्री बेलू राम, निवासी ब्रौ, फाटी पोशना, डाकघर रामपुर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 दिनांक 20-06-2011 से लापता है जिस बारे पुलिस थाना ब्रौ, डाकघर रामपुर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू हि0 प्र0 में दिनांक 21-06-2018 को रिपोर्ट करवाई थी। प्रार्थी ने अपना शपथ-पत्र भी मिसल में संलग्न किया है और अब प्रार्थी ने श्री दिला राम की इन्तकाल बरास्त बारे आवेदन किया है।

इस अदालत द्वारा मामले की छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो व सम्बन्धित पटवारी द्वारा करवाई गई। रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो निरमण्ड व पटवारी, पटवार वृत्त पोशना व ब्यान बाशीन्दगान की रिपोर्ट से पाया गया कि दिला राम पुत्र श्री बेलू राम पिछले 9 सालों से लापता है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त श्री दिला राम पुत्र श्री बेलू राम के बारे कोई जानकारी हो या श्री दिला राम की भूमि का इन्तकाल करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-03-2020 को असालतन व वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त श्री दिला राम के बारे किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है और न ही किसी को श्री दिला राम की भूमि के इन्तकाल बारे कोई एतराज है। इसके बाद श्री दिला राम को मृत समझा जावेगा और श्री दिला राम की भूमि उसके जायज बारसानों के नाम कर दी जाएगी।11445 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941 आज दिनांक 29-2-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer Manali, District Kullu

(H.P.)

In the matter of :

Sh. Chhaminder age 25 years s/o Sh. Chet Ram, r/o Village Ruar, P.O. Palchan, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

and

Foola Devi d/o Sh. Krishan Chand r/o Village Garhan, Sosan (40/102), Tehsil Bhuntar, . District Kullu (H.P.).

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Chhaminder age 25 years s/o Sh. Chet Ram, r/o Village Ruar, P.O. Palchan, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Foola Devi d/o Sh. Krishan Chand r/o Village Garhan, Sosan (40/102), Tehsil Bhuntar, District Kullu (H.P.) as presented an application on 27-3-2020 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 27-3-2020 at object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 05 day of March, 2020.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu, H.P.

11446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941

In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Deep Ram s/o Shri Bala Ram, r/o Village Katiyan Majhar, P.O. Satlai, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

. . Respondent. General Public Whereas Sh. Deep Ram s/o Shri Bala Ram, r/o Village Katiyan Majhar, P.O. Satlai, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh. has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of her Daughter named—Preeti d/o Sh. Deep Ram s/o Shri Bala Ram, r/o Village Katiyan Majhar, P.O. Satlai, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Satlai, Tehsil and District Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Preeti Daughter 14-12-2014

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name/date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Satlai, Tehsil and District Shimla, may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 12-03-2020 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Niraj Chandla (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Sh. Kishan s/o Sh. Manvir, r/o Down Dale Phagli Shimla, Tehsil and District Shimla (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Kishan s/o Sh. Manvir, r/o Down Dale Phagli Shimla, Tehsil and District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of his daughter namely LAKSHITA (DOB 12-12-2017) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

11447 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before, within (30) days from the date of publication of this notice in official Gazette, failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 12th March, 2020.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

11448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2020/30 फाल्गुन, 1941

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 20 March 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-03-20.274_gazette_2020-20_03_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-03-20.274_gazette_2020-20_03_2020.