Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 12, 15 May 2020

Published 15 May 2020

Gazette no.
12
Gazetteid
12/GAZETTE/2020-15/05/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-05-15.12_gazette_2020-15_05_2020
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 14 मई, 2020/24 वैशाख, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 18 फरवरी, 2020

संख्याः पीसीएच-एचए (3)18/2007-8163-66.--क्योंकि विभाग में, जिला मण्डी के विकास खण्ड सदर की ग्राम सभा सेगली के मुख्यालय को स्थान ''सेगली" से बदलकर ''बागी'' में स्थापित करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

12-राजपत्र/2020-14-05-2020 (153)154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2020/24 वैशाख, 1942 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मण्डी के विकास खण्ड सदर की ग्राम सभा सेगली के मुख्यालय को स्थान ''सेगली" से बदलकर ''बागी'' में स्थापित करने हेतु प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला मण्डी के उपायुक्त को, उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि ग्राम सभा सेगली के मुख्यालय को बदलने बारे उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त मण्डी को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌्‌ आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला मण्डी, विकास खण्ड सदर की ग्राम सभा सेगली के मुख्यालय को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त मण्डी की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

सचिव (पंचायती राज)।

_________

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 13 मई, 2020

सं0ःपीसीएच-एचए (3) 44/07-30636-640.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना जिसे दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है के अन्तर्गत, जिला ऊना, के विकास खण्ड गगरेट की ग्राम सभा डंगोह खुर्द का नाम बदलकर "पिरथीपुर अप्पर" करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला ऊना को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्याेंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ग्राम सभा "डंगोह खुर्द" का नाम बदलकर "पिरथीपुर अप्पर" करने के संदर्भ में कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, जिला ऊना के विकास खण्ड गगरेट की ग्राम सभा डंगोह खुर्द का नाम बदलकर "पिरथीपुर अप्पर" करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

सचिव (पंचायती राज)।155 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2020/24 वैशाख, 1942

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 13 मार्च, 2020

संख्याःपीसीएच-एचए (3)8/2006-19755.--क्योंकि विभाग में, जिला सिरमौर के विकास खण्ड पांवटा साहिब, की ग्राम सभा रामपुर भारापुर का नाम बदलकर "रामपुर माजरी" करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरमौर के विकास खण्ड पांवटा साहिब की ग्राम सभा रामपुर भारापुर का नाम बदलकर रामपुर माजरी करने हेतु प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सिरमौर के उपायुक्त को उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि ग्राम सभा रामपुर भारापुर का नाम बदलकर "रामपुर माजरी'' करने बारे उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त सिरमौर को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌्‌ आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला सिरमौर, विकास खण्ड पांवटा साहिब की ग्राम सभा रामपुर भारापुर के नाम को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त सिरमौर की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।

--------

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 मई, 2020

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-23/2014-वॉल-I.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-'घ' में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं और उन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

प्रस्तावित संशोधन द्वारा संभाव्यतः प्रभावित होनेे वाले यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधनों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह उसे/उन्हें, इसके राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर राज्य कर एवं आबकारी का आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को भेज सकेगा;

156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2020/24 वैशाख, 1942

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई है/हैं, पर सरकार द्वारा इन्हें अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा; अर्थात्‌ः-

प्रारूप संशोधन

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) से संलग्न अनुसूची-'घ' में क्रम संख्या 1 के सामने दर्शाई गई वस्तु "मोटर स्पिरिट (विमानन टरबाइन ईंधन सहित समस्त प्रकार का पैट्रोल, किन्तु डीजल को अपवर्जित करके)" के सामने स्तम्भ संख्याः 3 में विद्यमान अंकों, चिन्ह और शब्द ''25% या 14.5/- रुपए प्रति लीटर, जो भी अधिकतम हो'' के स्थान पर ''25% या 15.5/- रुपए प्रति लीटर, जो भी अधिकतम हो'' अंक, चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, क्रम संख्याः 2 के सामने दर्शाई गई वस्तु "डीजल" के स्तम्भ संख्याः 3 में विद्यमान अंकों, चिन्ह और शब्द ''14% या 8/- रुपए प्रति लीटर, जो भी अधिकतम हो'' के स्थान पर ''14% या 9/- रुपए प्रति लीटर, जो भी अधिकतम हो'', अंक, चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा, संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

--------

[Authoritative English Text of this Department Notification No.EXN-F(10)-23/2014-Vol.-I, dated

13-5-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th May, 2020

No. EXN-F(10)-23/2014-Vol.-I.—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following amendment in SCHEDULE-'D' appended to the Act ibid and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of General Public;

If any interested person likely to be affected by the proposed amendments has any objection(s) or suggestion(s) to be made with regard to the proposed amendment, he may send the same to the Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh, Shimla-171009 within a period of 10 days from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

Objection(s)/suggestion(s), if any received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the same, namely:—

DRAFT AMENDMENT

In SCHEDULE-'D' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), in column No. 3 of the commodity shown against serial number 1 "Motor-spirit (Petrol of all kinds including Aviation Turbine Fuel but excluding Diesel)", for the existing figures,157 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2020/24 वैशाख, 1942 signs and words "25% or Rs. 14.5 per liter, whichever is greater", the figures, signs and words "25% or Rs. 15.5 per liter, whichever is greater" shall be substituted. Further, in column No. 3 of the commodity shown against serial number 2 "Diesel" for the existing figures, signs and words "14% or Rs. 8 per liters, whichever is greater", the figures, signs and words "14% or Rs. 9 per liter, whichever is greater " shall be substituted.

By order, SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th May, 2020

No. HHC/GAZ/14-58/75-XIV.—It is hereby notified for information of the Civil Judges concerned that the 73rd Departmental Examination under Rule 18 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004 will be held in the premises of the High Court, Shimla-171 001 on the following dates:—

Date Paper/subject Time
Wednesday 8-7-2020 Criminal Law 10.00 AM to 1.00 PM
Civil Law 2.00 PM to 5.00 PM
Thursday 9-7-2020 Revenue Law-I 10.00 AM to 1.00 PM
Revenue Law-II 2.00 PM to 5.00 PM
Friday 10-7-2020 Accounts 10.00 AM to 1.00 PM
Constitutional Law 2.00 PM to 5.00 PM

By order, Sd/- Secretary Departmental Examination Committee.

___________

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th March, 2020

No. Ind-II(B) 2-2/2019.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of one post of Chief Inspector of Boilers, Class-I (Gazetted) with the pay scale of Rs. 15600-158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 मई, 2020/24 वैशाख, 1942 39100+6600 GP in the Department of Industries with the prior concurrence of the Finance Department.

By order, MANOJ KUMAR, Additional Chief Secretary (Inds.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 15 May 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-05-15.12_gazette_2020-15_05_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-05-15.12_gazette_2020-15_05_2020.