राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
सोमवार, 18 मई, 2020/28 वैशाख, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009
OFFICE ORDER
Shimla-9, 16th May, 2020
No. P.F./LSA/Secretaries/2016/3076-3082.— Hon'ble the Executive Chairman, H.P. State Legal Services Authority has been pleased to grant 13 days earned leave w.e.f. 18-5-2020 to 30-5-2020 with permission to prefix Sunday falling on 17-5-2020 and suffix Sunday falling on 15-राजपत्र/2020-18-05-2020 (183)184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2020/28 वैशाख, 1942 31-5-2020 in favour of Shri Basant Lal Verma, Secretary, District Legal Services Authority, Sirmaur at Nahan.
Certified that Shri Basant Lal Verma will join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after the expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Basant Lal Verma, would have continued to hold the post of Secretary, District Legal Services Authority, Sirmaur at Nahan but for his proceeding on leave for the above period.
BY ORDER,
Sd/–
Member Secretary,
H.P. State Legal Services Authority,
Shimla-171 009.
__________
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 13 मई, 2020
सं0 पीसीएच-एचए (3) 44/07-30636-640.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना जिसे दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है के अन्तर्गत, जिला ऊना, के विकास खण्ड गगरेट, की ग्राम सभा डंगोह खुर्द का नाम बदलकर "पिरथीपुर अप्पर" करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला ऊना को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;
और क्याेंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ग्राम सभा "डंगोह खुर्द" का नाम बदलकर "पिरथीपुर अप्पर" करने के संदर्भ में कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, जिला ऊना, के विकास खण्ड गगरेट, की ग्राम सभा डंगोह खुर्द का नाम बदलकर "पिरथीपुर अप्पर" करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है।
आदेश द्वारा,
हस्ता/- सचिव (पंचायती राज)।185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2020/28 वैशाख, 1942
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 13 मार्च, 2020
संख्या पीसीएच-एचए (3)8/2006-19758.--क्योंकि विभाग में, जिला सिरमौर, के विकास खण्ड पांवटा साहिब, की ग्राम सभा खोदरी का नाम बदलकर "गोजर अड़ायन" करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है ;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरमौर, के विकास खण्ड पांवटा साहिब, की ग्राम सभा खोदरी का नाम बदलकर गोजर अड़ायन करने हेतु प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सिरमौर, के उपायुक्त को, उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है ;
यदि ग्राम सभा खोदरी का नाम बदलकर "गोजर अड़ायन करने बारे उक्त प्रस्ताव के संबन्ध में, संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त सिरमौर, को प्रस्तुत कर सकेंेगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्् आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे ;
राज्य सरकार, जिला सिरमौर, विकास खण्ड पांवटा साहिब, की ग्राम सभा खोदरी के नाम को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त सिरमौर, की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।
आदेश द्वारा,
हस्ता/-
सचिव (पंचायती राज)।186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई, 2020/28 वैशाख, 1942 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है