राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 12 जून, 2020/22 ज्येष्ठ, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग
(स्टाम्प-रजिस्ट्रीकरण)
आदेश
शिमला-2, 3 जून, 2020
संख्या स्टाम्प (एफ)1-1/2005.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 32-राजपत्र/2020-12-06-2020 (549) 550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2020/22 ज्येष्ठ, 1942 करते हुए, राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 14-08-2014 को प्रकाशित पूर्व आदेश संख्याः रैव-1-2(स्टाम्प)1/87-1, तारीख 13-08-2014, के अतिक्रमण में, हिमाचल प्रदेश इण्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमैंट पॉलिसी, 2019, जो उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना संख्याः इण्ड-ए(एफ)2-2/2019-I, तारीख 16 अगस्त 2019 द्वारा अधिसूचित की गई थी, के 7 (III)(i), 8(II)(i) एवं 10(III), के उपबन्धों के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पक्ष में पचास प्रतिशत, सत्तर प्रतिशत और नब्बे प्रतिशत की दर से और बडे़ उद्यमों के साथ-साथ क्रमशः 'ए', 'बी' और 'सी' प्रवर्ग के क्षेत्रों में एंकर उद्यमों के पक्ष में पचास प्रतिशत, सत्तर प्रतिशत और अस्सी प्रतिशत की दर से राज्य में हस्तांतरण विलेख और पट्टा विलेख की लिखतों पर इस आदेश के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशन की तारीख से भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2012 से संलग्न अनुसूचि 1-क में यथा विनिर्दिष्ट सामान्य स्टाम्प शुल्क की दर से स्टाम्प शुल्क कम करने के आदेश देते हैं।
आदेश द्वारा, (ओंकार चन्द शर्मा), वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव (राजस्व)।
__________
[Authoritative English text of this Department Order No. Stamp(F)1-1/2005 dated 3rd June, 2020,
as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].
REVENUE DEPARTMENT
(Stamp-Registration)
Order
Shimla-2, the 3rd June, 2020
No. Stamp(F)1-1/2005.—In supersession of earlier Order No.Rev.1-2(Stamp)1/87-I, dated 13-08-2014, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 14-08-2014, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act, 2 of 1899) as applicable in the State of Himachal Pradesh, is pleased to order to reduce the stamp duty from the rate of general stamp duty as specified in the Schedule I-A appended to the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2012 to @ 50%, 70% & 90% in favour of Micro Small & Medium Enterprises (MSME) and @50%, 70% & 80% in favour of Large Enterprises as well as Anchor Enterprises in category ' A', ' B' & ' C' Areas respectively as per the provisions of 7(III)(i), 8(II)(i) & 10(III) of the Himachal Pradesh Industrial Investment Policy, 2019 which was notified by the Industries Department vide notification Ind-A(F)2-2/2- 2019-I, dated 16th August, 2019, on the instruments of conveyance deed and lease deed in the State from the date of publication of this order in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
By order, (ONKAR CHAND SHARMA), F.C.-cum-Principal Secretary (Revenue).
551 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2020/22 ज्येष्ठ, 1942राजस्व विभाग
(स्टाम्प-रजिस्ट्रीकरण)
अधिसूचना
शिमला-2, 3 जून, 2020
संख्याः स्टाम्प(एफ)1-1/2005.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यथा लागू रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 78 और 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः रैव.1-9(स्टाम्प)3/79/2010-II, तारीख 12-01-2012 द्वारा यथा अधिसूचित और तारीख 27-01-2012 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित "टेवल ऑफ रजिस्टे्रशन फीस" के नीचे यथा विनिर्दिष्ट "आर्टिकल -1-फॉर दि रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक्यूमेंटस" की मद संख्या (ए) एण्ड (सी) के नीचे निम्नलिखित परन्तुक जोड़ते हैं, अर्थात् :-
"Provided that registration fee shall be charged @50%, 30% & 10% in favour of Micro Small & Medium Enterprises (MSME) and @50%, 30% & 20% in favour of Large Enterprises as well as Anchor Enterprises in category 'A', 'B' & ' C' Areas respectively as per the provisions of 7(III)(i), 8(II)(i) & 10(III) of the Himachal Pradesh Industrial Investment Policy, 2019 which was notified by the Industries Department vide notification Ind-A(F)2-2/2-2019-I, dated 16th August, 2019.".
आदेश द्वारा, (ओंकार चन्द शर्मा), वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव (राजस्व)।
--------
[Authoritative English text of this Department Notification No. Stamp(F)1-1/2005 dated 3rd June,
2020, as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].
REVENUE DEPARTMENT
(Stamp-Registration)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 3rd June, 2020
No. Stamp(F)1-1/2005.—In exercise of the powers conferred by Sections 78 and 79 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908) as applicable to the State of Himachal Pradesh the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to add the following proviso below item Nos. (A) & (C) of "Article- 1- For the registration of documents" as specified below "TABLE OF REGISTRATION FEES", as notified vide notification No.Rev.1-9(Stamp)3/79/2010-II, dated 12-01-2012 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 27-01- 2012, namely :—
"Provided that registration fee shall be charged @50%, 30% & 10% in favour of Micro Small & Medium Enterprises (MSME) and @50%, 30% & 20% in favour of Large Enterprises as well as Anchor Enterprises in category 'A', 'B' & 'C' Areas respectively as552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2020/22 ज्येष्ठ, 1942 per the provisions of 7(III)(i), 8(II)(i) & 10(III) of the Himachal Pradesh Industrial Investment Policy, 2019 which was notified by the Industries Department vide notification Ind-A(F)2-2/2-2019-I, dated 16th August, 2019.".
By order, (ONKAR CHAND SHARMA), F.C.-cum-Principal Secretary (Revenue).
_________
[Authoratative English text of this Department Notification No.Pbw-A-A(3)-7/2018, Dated 7th
February, 2020, as required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 7th February, 2020
No. PBW-A-A(3)-7/2018.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules, further to amend the Himachal Pradesh, Public Works Department, Assistant Engineer (Civil) Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2002 notified vide this department notification No.PBW(C)A(3)3/94-II, dated 30-05-2002, namely:—
1. Short title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Civil), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (7th Amendment) Rules, 2020.
(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Civil), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion, Rules, 2002.
For the existing provisions against column No.7, the following shall be substituted, namely:—
ESSENTIAL QUALIFICATIONS :
"(a) Must possess regular full time degree in Civil Engineering from an Institute/University duly approved/recognized by the AICTE/UGC or AMIE enrolled upto on or before 31-5-2013 from Institute of Engineers (India), Calcutta.
DESIRABLE OUALIFICATIONS:
(b) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointments in peculiar conditions prevailing in the Pradesh."
By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (PW).
553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2020/22 ज्येष्ठ, 1942लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 07 फरवरी, 2020
संख्याःपी0बी0डब्ल्यू0ए0ए0(3)-7/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग क परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0बी0डब्ल्यू0(सी)ए(3)-3/94-II, तारीख 30-05-2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (सिविल), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (सिविल), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (सप्तम संशोधन) नियम, 2002 है। 2. ये नियम राजपत्र (ई0-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे। 2. उपाबन्ध ''क'' का संशोधन.--हिामचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (सिविल), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2002 के उपाबन्ध ''क'' में,-
(क) सतम्भ संख्या 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात् :-
अनिवार्य अर्हताएं :
''(क) अखिल भारतीय तकनीकी संस्थान परिषद्/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित/मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में नियमित पूर्ण कालिक उपाधि अवश्य होनी चाहिए या इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियर्ज (इण्डिया) कलकता से 31-5-2013 तक या इससे पूर्व ए0एम0आई0ई0 के रूप में नामांकित हों।
(ख) वांछनीय अर्हताएं :
हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रितियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्ता।''
आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (लोक निर्माण विभाग)।
-------
तकनीकी शिक्षा विभाग
अधिसूचना
दिनांक, 23 मार्च, 2020
संख्याः ईडीएन(टीई)ए(1)16/2019.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रायोजन हेतु नामतः गांव बन्दलाधार (कोग), तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में राजकीय हाईड्रो इंजिनियरिंग कॉलेज (बंदला) बिलासपुर में सम्पर्क मार्ग एवं विस्तार हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिये भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2020/22 ज्येष्ठ, 1942 2. यह अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अन्तर्गत इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु जारी की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (राजस्व) विभाग तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, राजस्व विभाग, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकबा (बीघा) |
| बिलासपुर | सदर | बन्दला (कोग) | 878/1 | 0-6 बीघा |
| बिलासपुर | सदर | बन्दला (कोग) | 878/2 | 3-4 बीघा |
| कुल रकबा 3-10 बीघा |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (तकनीकी शिक्षा)।
-------
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla, Himachal Pradesh
1. Sh. Yash Narta age 29 s/o Sh. Prem Pal Narta, r/o Village Barara, P.O. Arhal, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).
2. Monika Rana d/o Sh. J. K. Rana, r/o V.P.O. Kotkhai, Tehsil Kotkhai, District Shimla . . Applicant. (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Notice for Registration of marriage.
Sh. Yash Narta and Monika Rana have filed an application under Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and other documents in the court of the undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 30-10-2019.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who have any objection regarding their marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 30-06-2020. The objections received after 30-06-2020 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 30-05-2020 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).
555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2020/22 ज्येष्ठ, 1942न्यायालय प्यारे लाल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)
वाद संख्या : 28/2019 तारीख दायर : 26-12-2019 तारीख पेशी : 16-07-2020 दामिनी पुत्री स्व0 श्रीमती सुनिता उर्फ कस्तूरबा बाई पुत्री स्व0 श्री देवीदास, निवासी ग्राम बारुबाग, . . वादिया। डाकघर थानेधार, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल जंगल रिजर्व नागकेलो, पटवार वृत्त कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)
प्रार्थिया दामिनी पुत्री स्व0 श्रीमती सुनिता उर्फ कस्तूरबा बाई पुत्री स्व0 श्री देवीदास, निवासी ग्राम बारुबाग, डाकघर थानेधार, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में बजरिया SPA कुशल भलैक दरख्वास्त दुरुस्ती नाम गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया की माता का सही नाम सुनिता पुत्री देवीदास है जो महाल जंगल रिजर्व नागकेलो, पटवार वृत्त कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0प्र0) के राजस्व अभिलेख में कस्तूरबा बाई पुत्री देवीदास पुत्र परमानन्द दर्ज है जो गलत दर्ज है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता कोे सूचित किया जाता है कि उक्त राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया की माता का नाम कस्तूरबा बाई पुत्री देवीदास पुत्र परमानन्द के स्थान पर सुनिता उर्फ कस्तूरबा बाई पुत्री देवीदास पुत्र परमानन्द दर्ज दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन के बाद दिनांक 16-07-2020 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा अदालत से उपरोक्त के नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 01-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुए।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
--------
न्यायालय प्यारे लाल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)
वाद संख्या : 07/2019 तारीख दायर : 30-04-2019 तारीख पेशी : 16-07-2020 श्री दीवान चन्द पुत्र स्व0 श्री केशव राम, निवासी ग्राम चिमला, डाकघर कोटगढ़, उप-तहसील . . वादी। कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख खाता नं0 29, जमाबन्दी वर्ष 2013-2014, महाल सकुन्दी चिमला, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2020/22 ज्येष्ठ, 1942 श्री दीवान चन्द पुत्र स्व0 श्री केशव राम, निवासी ग्राम चिमला, डाकघर कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में दरख्वास्त दुरुस्ती नाम गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम केशव राम पुत्र कौल राम है जो महाल सकुन्दी चिमला, पटवार वृत्त कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि प्र0 के राजस्व अभिलेख खाता नं0 29, जमाबन्दी वर्ष 2013-2014 में सोध राम पुत्र कौल राम दर्ज है जो गलत दर्ज है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता कोे सूचित किया जाता है कि उक्त राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम सोध राम पुत्र कौल राम के स्थान पर केशव राम उपनाम सोधराम पुत्र कौल राम दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन के बाद दिनांक 16-07-2020 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा अदालत से उपरोक्त के नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 01-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुए।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
--------
न्यायालय प्यारे लाल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)
वाद संख्या : 02/2020 तारीख दायर : 27-01-2020 तारीख पेशी : 16-07-2020 श्री प्रवेश पुत्र स्व0 श्री तारा चन्द, निवासी ग्राम बाहली, डाकघर भुट्टी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला . . वादी। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख खाता नं0 55 ता 60, जमाबन्दी वर्ष 2013-2014, महाल बाहली, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
श्री प्रवेश पुत्र स्व0 श्री तारा चन्द, निवासी ग्राम बाहली, डाकघर भुट्टी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में दरख्वास्त दुरुस्ती नाम गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का सही नाम प्रवेश पुत्र तारा चन्द है जो महाल बाहली, पटवार वृत्त भुट्टी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख खाता नं0 55 ता 60, जमाबन्दी वर्ष 2013-2014 में सुभाष पुत्र तारा चन्द पुत्र सुख नन्द दर्ज है जो गलत दर्ज है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता कोे सूचित किया जाता है कि उक्त राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम सुभाष पुत्र तारा चन्द पुत्र सुख नन्द के स्थान पर प्रवेश उपनाम सुभाष पुत्र तारा चन्द पुत्र सुख नन्द दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन के बाद दिनांक 16-07-2020 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा अदालत से उपरोक्त के नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 01-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुए।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2020/22 ज्येष्ठ, 1942 न्यायालय प्यारे लाल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्रीमती सुलोचना पत्नी स्व0 श्री दिला राम, निवासी ग्राम कोटगढ़, डाकघर कोटगढ़, उप-तहसील . . वादिया। कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम राजस्व महाल कोटगढ़, पटवार वृत्त कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
श्रीमती सुलोचना पत्नी स्व0 श्री दिला राम, निवासी ग्राम कोटगढ़, डाकघर कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में दरख्वास्त दुरुस्ती नाम गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया की पुत्री का सही नाम चारू पुत्री दिला राम है जो महाल कोटगढ़, पटवार वृत्त कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में रीता पुत्री दिला राम पुत्र बरैलू दर्ज है जो गलत दर्ज है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता कोे सूचित किया जाता है कि उक्त राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया की पुत्री का नाम रीता पुत्री दिला राम पुत्र बरैलू के स्थान पर चारु उपनाम रीता पुत्री दिला राम पुत्र बरैलू दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन के बाद दिनांक 16-07-2020 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा अदालत से उपरोक्त के नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 01-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुए।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री सदीक पुत्र श्री अलम, निवासी नौरंगाबाद, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सदीक पुत्र श्री अलम, निवासी नौरंगाबाद, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र इमरान की जन्म तिथि 12-02-2007 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत धौलाकुंआ में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 12-02-2007 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। 558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2020/22 ज्येष्ठ, 1942 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इमरान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धौलाकुंआ, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 01-07-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त इमरान की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 01-06-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
-------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री सफरदीन पुत्र श्री अली मोहम्मद, निवासी गोजर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. .वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सफरदीन पुत्र श्री अली मोहम्मद, निवासी गोजर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र सतार मोहम्मद की जन्म तिथि 28-08-2007 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत धौलाकुंआ में अपनी ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 28-08-2007 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सतार मोहम्मद की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धौलाकुंआ, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 01-07-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त सतार मोहम्मद की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 01-06-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री सफरदीन पुत्री श्री अली मोहम्मद, निवासी गोजर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. .वादी।
बनाम559 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2020/22 ज्येष्ठ, 1942 आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सफरदीन पुत्री श्री अली मोहम्मद, निवासी गोजर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री ताजबानो की जन्म तिथि 06-11-2006 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत धौलाकुंआ में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 06-11-2006 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को ताजबानो की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धौलाकुंआ, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 01-07-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त ताजबानो की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 01-06-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री सदीक पुत्र श्री अलम, निवासी नौरंगाबाद, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सदीक पुत्र श्री अलम, निवासी नौरंगाबाद, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र असलम की जन्म तिथि 12-01-2009 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत धौलाकुंआ में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 12-01-2009 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को असलम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धौलाकुंआ, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 01-07-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त 560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2020/22 ज्येष्ठ, 1942 असलम की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 01-06-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री सदीक पुत्र श्री अलम, निवासी नौरंगाबाद, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सदीक पुत्र श्री अलम, निवासी नौरंगाबाद, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री शहनाज की जन्म तिथि 01-07-2004 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत धौलाकुंआ में अपनीे ऊपर वर्णित की जन्म तिथि 01-07-2004 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शहनाज की जन्म तिथि ग्राम पंचायत 17-04-2020 तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 01-07-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त शहनाज की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 01-06-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री सकरदीन पुत्र श्री अली मोहम्मद, निवासी गोजर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।
बनाम561 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2020/22 ज्येष्ठ, 1942 आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सकरदीन पुत्र श्री अली मोहम्मद, निवासी गोजर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री रेशमा की जन्म तिथि 19-11-2011 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत धौलाकुंआ में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 19-11-2011 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को रेशमा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धौलाकुंआ, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 01-07-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त रेशमा की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 01-06-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री सकरदीन पुत्र श्री अली मोहम्मद, निवासी गोजर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सकरदीन पुत्र श्री अली मोहम्मद, निवासी गोजर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र शमशाद की जन्म तिथि 15-09-1999 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत धौलाकुंआ में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 15-09-1999 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शमशाद की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धौलाकुंआ, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह 562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2020/22 ज्येष्ठ, 1942 मिति 01-07-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त शमशाद की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 01-06-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री हरप्रीत सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह, निवासी हरीपुर टोहाना, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री हरप्रीत सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह, निवासी हरीपुर टोहाना, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र हरप्रीत सिंह की जन्म तिथि 27-08-1999 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत शिवपुर में अपनी जन्म तिथि 27-08-1999 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को हरप्रीत सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 01-07-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त हरप्रीत सिंह की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 01-06-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
-------
In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,
District Solan, Himachal Pradesh
In the matter of :
Smt. Sharda w/o Sh. Vinod Kumar, r/o New Dalda Colony Solan, Chowk Bazar Solan, . . Applicant. Tehsil & District Solan (H. P.)563 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2020/22 ज्येष्ठ, 1942 Versus General Public
. . Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Smt. Sharda Devi w/o Sh. Vinod Kumar, r/o New Dalda Colony Solan, Chowk Bazar Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of her daughter namely Prerna Kumari d/o Sh. Vinod Kumar, i.e. 18-01-2005 at New Dalda Colony Solan, Chowk Bazar Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) but her date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Prerna Kumari d/o Sh. Vinod Kumar, r/o New Dalda Colony, Chowk Bazar Solan, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 01-07-2020 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 2nd day of June, 2020.
Seal.
GURMIT G. NEGI, Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
_______
In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,
District Solan, Himachal Pradesh
In the matter of :
Smt. Prem Dei d/o Sh. Manu Ram, r/o Village Mohalo Khurd, P.O. Oachghat, Tehsil & . . Applicant. District Solan (H. P.)
Versus
General Public
. . Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Smt. Prem Dei d/o Sh. Manu Ram, r/o Village Mohalo Khurd, P.O. Oachghat, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of her date of birth i. e. 01-01-1965 at Village Mohalo Khurd, P.O. Oachghat, Tehsil & District Solan (H. P.) but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Sanhol.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Prem Dei d/o Sh. Manu Ram, r/o Village Mohalo Khurd, P.O. Oachghat, Tehsil & District Solan may submit their564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जून, 2020/22 ज्येष्ठ, 1942 objection in writing or appear in person in this court on or before 01-07-2020 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 2nd day of June, 2020.
Seal.
GURMIT G. NEGI, Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है