राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 08 जुलाई, 2020/17 आषाढ़, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला 2, 9 जून, 2020
संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)52/2019.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव रोपा/239, क्याण/240, आहण/243, जरटू/244 और पन्जोलठ/246 तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश 52-राजपत्र/2020-08-07-2020 (1377) 1378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2020/17 आषाढ़, 1942 में सलापड़ ताापानी के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।
| जिला | उप-तहसील | गांव | खसरा न0 | रकबा (है0 में) |
| मण्डी | डैहर | रोपा/239 | 10/1 | 00-05-08 |
| 20/1 | 00-04-05 | |||
| 6/1 | 00-05-05 | |||
| 34/1 | 00-00-03 | |||
| 216/33/2/1 | 00-07-15 | |||
| 74/1 | 00-01-16 | |||
| 74/2 | 00-00-15 | |||
| 69/1 | 00-01-12 | |||
| 67/1 | 00-01-08 | |||
| 230/97/1 | 00-10-16 | |||
| 99/1 | 00-06-12 | |||
| 66/1 | 00-01-04 | |||
| 221/73 | 00-01-02 | |||
| 222/73 | 00-01-03 | |||
| 96 | 00-01-10 | |||
| 76 | 00-04-17 | |||
| किााः16 | 02-15-11 | |||
| क्याण/240 | 276/228/2 | 00-05-09 | ||
| 229/1 | 00-03-14 | |||
| 230/1 | 00-02-05 | |||
| 235/1/1 | 00-05-12 | |||
| 235/2/1 | 00-07-10 | |||
| किााः 5 | 01-04-10 | |||
| आहण/243 | 129/1 | 00-03-12 | ||
| 130/1 | 00-08-01 | |||
| 131/1 | 00-19-19 | |||
| 136/1 | 01-07-15 | |||
| 147/1 | 00-03-06 | |||
| 154/1 | 00-03-00 | |||
| 155/1 | 00-00-11 | |||
| 156/1 | 00-00-12 | |||
| 107/1 | 00-01-06 | |||
| 97/1 | 00-02-00 | |||
| 174/1 | 00-10-02 | |||
| 104/1 | 00-01-15 | |||
| 188/1 | 00-14-16 | |||
| 189/1 | 00-04-18 | |||
| 105 | 00-01-10 | |||
| 108 | 00-06-11 | |||
| 109 | 00-03-02 | |||
| 143 | 00-02-16 | |||
| 145 | 00-05-11 | |||
| 146 | 00-08-19 | |||
| 167 | 00-03-04 | |||
| 168 | 00-02-15 | |||
| 173 | 00-05-18 | |||
| किााः 23 | 07-01-19 | |||
| जरटू/244 | 2/1 | 00-04-05 | ||
| 3/1 | 00-09-15 | |||
| 192/5/1 | 00-04-01 | |||
| 193/5/1 | 00-12-09 | |||
| 11/1 | 00-12-00 | |||
| 179/155/13/1 | 00-07-10 | |||
| 190/155/13/1 | 00-08-08 | |||
| 189/155/13/1 | 00-09-15 | |||
| 23/1 | 00-16-12 | |||
| किााः 9 | 04-04-15 | |||
| पंजोलठ/246 | 307/1 | 00-01-10 | ||
| 308/1 | 00-05-02 | |||
| 480/1 | 01-03-13 | |||
| 481/1 | 00-01-18 | |||
| 477/1 | 00-07-19 | |||
| 479/1 | 00-00-10 | |||
| 483/1 | 00-04-19 | |||
| 616/484/1 | 00-01-18 | |||
| 486/1 | 00-02-02 | |||
| 565/1 | 00-15-19 | |||
| 566/1 | 00-03-14 | |||
| किााः 12 | 04-02-16 |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
(जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 9 जून, 2020
संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 34/2019.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव धर्मपुर, तहसील 1380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2020/17 आषाढ़, 1942 धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में सुन खड्ड पर मण्डी कोटली धर्मपुर सन्धोल सड़क पर 108 मीटर लम्बे पुल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
| जिला | तहसील | गांव | खसरा न0 | रकबा (है0 में) |
| मण्डी | धर्मपुर | धर्ममुर | 866/570/1 | 00-02-02 |
| किाा : 01 | 00-02-02 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 25th June, 2020
Subject : Regarding re-employment /extension in service to the faculty members of Government Medical/Dental Colleges of the State.
No. HFW-B(B)15-13/2019.—The Governor, Himachal Pradesh, in supersession of this department's Notification No. HFW-B(B)15-3/2006-II dated 23-7-2018 is pleased to re-notify the policy as under:—
(i) In the case of IGMC/Dr. RPGMC, Tanda and H.P. Government Dental College, Shimla, re-employment would be considered on a case to case basis depending upon the needs of specific department. Such re-employed faculty shall not hold any position of Head of Department (HOD), Vice Principal, Principal, Dean and Director Medical Education etc.
1381 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2020/17 आषाढ़, 1942(ii) Faculty members of IGMC, Shimla, Dr. RPGMC Tanda and H.P. Government Dental College, Shimla i.e. Professors, Associate Professors, before superannuation opting for their posting to Dr. YSPGMC Nahan/Dr. RKGMC Hamirpur/Pt. JLNGMC Chamba and SLBSGMC Mandi at Ner Chowk would on case to case basis get an extension in service upto a maximum age of 68 years. Such extension shall be given only if the following criteria are met:—
(a) Corresponding post of Professor/Associate Professor in Dr. YSPGMC Nahan/ Dr. RKGMC Hamirpur/ Pt. JLNGMC Chamba and SLBSGMC Mandi at Ner Chowk is not occupied by any regular/contractual faculty member.
(b) No regular faculty member in the feeder cadre shall gain eligibility for the post within one year of the date of retirement of the faculty member who is seeking extension in the concerned college in that department.
They will also be eligible to hold administrative positions i.e. HOD, Vice Principal and Principal etc.. However, after 68 years of age, they would be considered for re-employment on a case to case basis. They would, however, not be eligible for holding any administrative position after 68 years.
(iii) Faculty members i.e. Professor, Associate Professor including Dental faculty from IGMC, Dr. RPGMC Tanda and H.P. Govt. Dental College, Shimla, on superannuation who do not wish to opt for extension in Dr. YSPGMC Nahan/Dr. RKGMC Hamirpur/Pt. JLNGMC Chamba and SLBSGMC Mandi at Ner Chowk after attaining the age of 62, may opt for re-employment at Dr. YSPGMC Nahan/Dr. RKGMC Hamirpur/Pt. JLNGMC Chamba and SLBSGMC Mandi at Ner Chowk subject to fulfillment of conditions as laid down at Clause (ii) above. They shall be entitled to take their retirement dues and the admissible contractual emoluments shall be paid to them besides the pensionary benefits.
(iv) The extension/re-employment of a Professor as mentioned ibid shall also be considered against the vacancy of Associate Professor in Dr. YSPGMC Nahan/Dr. RKGMC Hamirpur/Pt. JLNGMC Chamba and SLBSGMC Mandi at Ner Chowk. However, in case there is a regular Professor in the Department, the faculty on extension against the vacancy of Associate Professor shall not hold administrative position of HOD of that Department.
This notification shall come into force with immediate effect.
By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (Health).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-11/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 1382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2020/17 आषाढ़, 1942 अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | ह ैक्टेयर म ें क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 19/2017 | रैल-द्वितीय | रैल | 290, 291, 663, 664, 666, ि कत्ता. . 5 | 20-54-27 | उत्तर : धगाली दक्षिण : रैल पूर्व : धगाली पश्चिम : रैल | बलसन (देहा) | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-11/2020, dated
4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-11/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of1383 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2020/17 आषाढ़, 1942 Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No . | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1 | 19/2017 | Rail-II | Rail | 290, 291, 663, 664, 666, K itta . . 5 | 24-36-34 | North : Dhagali S outh : Rail E ast : Dhagali W est : Rail | Balsan (Deha) | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-12/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | ह ैक्टेयर म ें क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 20/2017 | टिक्कर बडोट-चतुर्थ | बडोट | 4, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, ि कत्ता. . 9 | 18-98-07 | उत्तर : बडोट दक्षिण : टिैकर पूर्व : बडोट पश्चिम : कुंच | बलसन (देहा) | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-12/2020, dated
4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-12/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No . | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 20/2017 | Tikkar Badot-IV | Badot | 4, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, K itta . . 9 | 18-98-07 | North : Badot S outh : Tikkar E ast : Badot W est : Kunch | Balsan (Deha) | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
1385 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2020/17 आषाढ़, 1942 वन विभागअधिसूचना
शिमला-2, 4 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-13/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल/ उप- महाल का नाम | खसरा नम्बर | ह ैक्टेयर म ें क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 13/2017 | टिक्कर बडोट-द्वितीय | उप- महाल टिक्कर | 98, 99, 100, 101, 102, 663, 668, 692, 693, 695, 696, 697, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 711, 712, ि कत्ता. . 23 | 46-46-96 | उत्तर : टिक्कर दक्षिण : कनौड़ी पूर्व : बड़ोग पश्चिम : नेरी | बलसन (देहा) | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-13/2020, dated
4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-13/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the 1386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2020/17 आषाढ़, 1942 SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal/ Up Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up- Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 24/2017 | Tikkar Badot-II | Up Muhal Tikkar | 98, 99, 100, 101, 102, 663, 668, 692, 693, 695, 696, 697, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 711, 712, K itta . . 23 | 46-46-96 | North : Tikkar S outh : Kanodi E ast : Badog W est : Neri | Balsan (Deha) | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-14/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
1387 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2020/17 आषाढ़, 1942अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर म ें क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 25/2017 | टिक्कर बडोट-तृतीय | बडोट | 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 34, 35, 36, 37, ि कत्ता.. 13 | 27-21-34 | उत्तर ः नौली, मान्दल, बासाधार, बागना दक्षिण : बडोट पूर्व : बासाधार, बडोट पश्चिम : नौली कुंच | बलसन (देहा) | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-14/2020, dated
4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-14/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
1388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2020/17 आषाढ़, 1942 SCHEDULE| Sl. No . | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 25/2017 | Tikkar Badot-III | Badot | 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 34, 35, 36, 37, K itta . . 13 | 27-21-34 | North : Noli, Mandal, Basadhar, Bagna S outh : Badot E ast : Basadhar Badot W est : Noli Kunch | Balsan (Deha) | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 जून, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-15/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | ह ैक्टेयर म ें क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 28/2017 | मेहा कोपड़-द्वितीय | कोपड़ | 31, 84, 85, 146, 149, 150, 151, 162, 163, 164, 165, 166, 167, कित्ता. . 13 | 45-60-67 | उत्तर : डी0 पी0 एफ0 वीरन, दक्षिण : मेहा टाली पूर्व ः डी0 पी0 एफ0 बगरोआ पश्चिम : बनाड़ी | बलसन (देहा) | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-15/2020, dated
4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th June, 2020
No. FFE-B-F(14)-15/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No . | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1 | 28/2017 Meha | Kopar-II | Kopar | 31, 84, 85, 146, 149, 150, 151, 162, 163, 164, 165, 166, 167, K itta . . 13 | 45-60-67 | North : DPF Viran S outh : Meha, Tali E ast : DPF Bagaroa W est : Banari | Balsan (Deha) | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (Forests).
1390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2020/17 आषाढ़, 1942 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकार, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेशश्री नितिन साही सुपुत्र श्री निरंकार साही, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 11-02-1978 है, जो कि ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-07-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 25-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
कुलताज सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकार, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री नितिन साही सुपुत्र श्री निरंकार साही, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी माता की मृत्यु तिथि 17-09-1997 है, जो कि ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-07-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 25-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
कुलताज सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।1391 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2020/17 आषाढ़, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 02/2019 तारीख मजरूआ : 03-03-2020 अग्रिम तारीख पेशी : 25-07-2020 श्री सुनील कुमार सुपुत्र श्री प्रेम लाल, निवासी गांव बेडल, डाकघर नैनीखड़ड, उप-तहसील ककीरा, . . प्रार्थी। जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरूस्ती बारे।
श्री सुनील कुमार सुपुत्र श्री प्रेम लाल, निवासी गांव बेडल, डाकघर नैनीखड्ड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम सुनील कुमार है, जोकि आधार कार्ड, ग्राम पंचायत नैनीखड्ड इत्यादि में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल बेडल में गलती से सुनील सिंह दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-07-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 25-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
कुलताज सिंह,
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 01/2020 तारीख दायर दावा : 15-02-2020 अग्रिम तारीख पेशी : 25-07-2020 श्रीमती सुधा राणा पुत्री स्व0 श्री शमशेर सिंह व पत्नी श्री पमिन्द्र सिंह राणा, निवासी गांव कालूगंज ़, . . प्रार्थिया। डाकघर बकलोह, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
दरख्वास्त बगर्ज बरास्त का इंतकाल (इंतकाल मखफूल उल खबरी) उनके वारसान के नाम पर तस्दीक करने बारा।
उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि श्री दीपक व श्री संजय पुत्रगण श्री शमशेर सिंह रिश्ते में उसके सगे भाई थे, जोकि वर्ष 1973 अर्थात् लगभग 47 वर्षों से लापता हैं। 1392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2020/17 आषाढ़, 1942 श्री दीपक व संजय दोनों भाई अविवाहित थे तथा उनकी कोई भी औलाद नहीं है श्री दीपक व संजय की महाल ककीरा जरेई व ककीरा कस्बा में मलकीयती भूमि दर्ज कागजात माल है। दोनों भाईयों की काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई भी सुराग नहीं मिला और आज दिनांक तक उनका कोई भी अता-पता नहीं है। श्री दीपक व श्री संजय तुलसी राम के जायज वारसान में प्रार्थिया स्वयं तथा उसकी बहन गीता है। अतः बरास्त का इंतकाल उनके नाम तस्दीक किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-07-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नियमानुसार वरास्त का इंतकाल प्रार्थिया व उसकी बहन गीता के नाम तस्दीक करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 25-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
कुलताज सिंह,
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 08/IX-A/19 तारीख दायर दावा : 28-12-2019 अग्रिम तारीख पेशी : 25-07-2020 1. श्री दिवाकर सुपुत्र श्री श्याम सुन्दर उर्फ सुन्दर सिंह, निवासी गांव सलोड़़का़, डाकघर बकलोह, . . प्रार्थी। उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
1. श्री सुभाकर सुपुत्र श्री श्याम सुन्दर उर्फ सुन्दर सिंह, निवासी गांव सलोड़का़, डाकघर बकलोह, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 2. कल्पना सुपुत्री श्री श्याम सुन्दर उर्फ सुन्दर सिंह, निवासी गांव सलोड़का़, डाकघर बकलोह, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 3. हरदेई पत्नी स्व0 श्री श्याम सुन्दर उर्फ सुन्दर सिंह, निवासी गांव सलोड़का़, डाकघर बकलोह, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 4. शैलिशा गुरुंग सुपुत्री श्रीमती अर्चना सुपुत्री श्री श्याम सुन्दर उर्फ सुन्दर सिंह, निवासी गांव सलोड़का़, डाकघर बकलोह, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 5. अनिशा गुरुंग सुपुत्री श्रीमती अर्चना सुपुत्री श्री श्याम सुन्दर उर्फ सुन्दर सिंह, निवासी गांव सलोड़का़, डाकघर बकलोह, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 6. श्री देव सुन्दर सुपुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव सलोड़का़, डाकघर बकलोह, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, 7. श्री राजिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव सलोड़का़, डाकघर बकलोह, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश. . प्रत्यार्थीगण। दरख्वास्त बगर्ज तकसीम दावा खाता खतौनी नं0 23/24, खसरा नं0 129, 330/130, 131, 133, 134, कित्ता-5, रकबा तदादी 20-14-00 बीघा महाल सलोड़का़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मौजा सलोड़का के खाता खतौनी नं0 23/24, खसरा नं0 129, 330/130, 131, 133, 134, कित्ता-5, रकबा तदादी 20-14-00 बीघा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की तकसीम करवाने हेतु दरख्वास्त गुजारी है। लेकिन वादी श्री दिवाकर सुपुत्र श्री श्याम1393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2020/17 आषाढ़, 1942 सुन्दर उर्फ सुन्दर सिंह ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रत्यार्थी नं0 7. श्री राजिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री प्रेम सिंह फौत हो चुका है। तथा उसकी मृत्यु व उसके जायज वारसान का कोई भी रिकार्ड नहीं है। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस तकसीम बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-07-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मौका तकसीम करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 25-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 5/2020
श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोती राम, निवासी गांव रोपा, डाकघर राहला, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।
श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोती राम, निवासी गांव रोपा, डाकघर राहला, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत चैहटीगढ़ के रिकार्ड में महेन्द्र कुमार दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड महाल रोपा/496, शायरी/495 व शिल्हा दारल/498 में आवेदक का नाम गलती से जोगिन्द्र सिंह दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाकर ग्राम पंचायत चैहरीगढ़ के रिकार्ड के आधार पर महेन्द्र कुमार दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-07-2020 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 29-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)। 1394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2020/17 आषाढ़, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
श्री प्रेम सिंह उर्फ सिंघ पुत्र पुनू, निवासी गांव मुथल, डाकघर देवरी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करने बारे।
श्री प्रेम सिंह उर्फ सिंघ पुत्र पुनू, निवासी गांव मुथल, डाकघर देवरी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 26-06-2020 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में सिंघ गलती से दर्ज हुआ है। जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य रिकॉर्ड में उसका नाम प्रेम सिंह दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू0 राजस्व अभिलेख में उनका नाम सिंघ की जगह प्रेम सिंह उर्फ सिंघ दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया जाए। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी दिनांक 25-07-2020 को 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है व इस सूरत गैरहाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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In the Court of Shri Dev Pal Chauhan, Executive Magistrate, Sunni,
Tehsil Sunni, District Shimla (H. P.)
Smt. Sonia w/o Sh. Meharbaan, r/o Village & P.O. Sunni, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh
. . Applicant.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Smt. Sonia w/o Sh. Meharbaan, r/o Village & P.O. Sunni, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of her daughters & son in the record of Secretary-cum-Registrar Birth and Death, Nagar Panchayat Sunni, Tehsil Sunni, District Shimla.
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of birth |
| 1. | Miss Shabana | Daughter | 08-12-2001 |
| 2. | Miss. Heena | -do- | 06-06-2000 |
| 3. | Mr. Ashu | Son | 20-06-1999 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Nagar Panchayat Sunni, may file their objection in writing in this court on or before 31-07-2020 failing which no objection will be entertained after expiry of date and necessary orders will be passed.
Given under my hand and seal of the court on this 1st day of July, 2020.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Tehsil Sunni, District Shimla, H.P.
__________
न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
तारीख मरजुआ : 25-06-2020 वाद संख्या : 2/XIII-B-1/2020
ज्योती बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र.--बराये दुरुस्ती नाम।
हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्रीमती ज्योती पुत्री श्री सौदागर पुत्र भादरु, निवासी महाल मण्ढोड, परगना बडाबल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड में जिवणी पुत्री श्री सौदागर दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड व अन्य प्रमाण-पत्रों में नाम ज्योती पुत्री श्री सौदागर दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 27-07-2020 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 25-06-2020 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।1396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जुलाई, 2020/17 आषाढ़, 1942 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है