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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 54, 10 July 2020

Published 10 July 2020

Gazette no.
54
Gazetteid
54/GAZETTE/2020-10/07/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-07-10.54_gazette_2020-10_07_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 10 जुलाई, 2020/19 आषाढ़, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th March, 2020

No. HHC/GAZ/14-244/99.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 17 days earned leave on and w.e.f. 16-04-2020 to 02-05-2020 with permission to prefix holidays falling 54-राजपत्र/2020-10-07-2020 (1439) 1440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2020/19 आषाढ़, 1942 w.e.f.10-04-2020 to 15-04-2020 and to suffix Sunday falling on 03-05-2020 in favour of Shri Jia Lal Azad, Additional District and Sessions Judge (II), Una, H.P.

Certified that Shri Jia Lal Azad is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Jia Lal Azad would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (II), Una, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th May, 2020.

No. HHC/GAZ/14-254/2002-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post facto sanction of 04 days Commuted leave w.e.f. 09-03-2020 to 12-03-2020 in favour of Shri Naresh Kumar, Additional District and Sessions Judge, Hamirpur, H.P.

Certified that Shri Naresh Kumar had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Naresh Kumar would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, Hamirpur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA- 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th March, 2020

No. HHC/GAZ/14-202/90-III.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post facto sanction of 04 days commuted leave w.e.f. 02-03-2020 to 05-03-2020 in favour of Shri R.K. Sharma, District and Sessions Judge, Mandi, H.P.

Certified that Shri R.K. Sharma had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri R.K. Sharma would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Mandi, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Registrar General.

1441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2020/19 आषाढ़, 1942 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th June, 2020

No. HHC/GAZ/14-244/99.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 18 days earned leave on and w.e.f. 15-06-2020 to 02-07-2020 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 13-06-2020 and 14-06-2020 in favour of Shri Jia Lal Azad, Additional District and Sessions Judge (II), Una, H.P.

Certified that Shri Jia Lal Azad is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Jia Lal Azad would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (II), Una, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th June, 2020

No. HHC/GAZ/14-383/2017.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 15 days earned leave on and w.e.f. 15-06-2020 to 29-06-2020 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 13-06-2020 and 14-06-2020 in favour of Ms. Preeti Thakur, Additional District and Sessions Judge (I), Una, H.P.

Certified that Ms. Preeti Thakur is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Preeti Thakur would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (I), Una, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA- 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th June, 2020

No. HHC/GAZ/14-233/97-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days commuted leave w.e.f. 17-01-2020 & 18-01-2020 in favour of Shri Pune Ram, District and Sessions Judge, Family Court, Kangra at Dharamshala, H.P.

1442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2020/19 आषाढ़, 1942 Certified that Shri Pune Ram had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Pune Ram would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Family Court, Kangra at Dharamshala, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th June, 2020

No. HHC/GAZ/14-244/99.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 25 days earned leave w.e.f. 16-03-2020 to 09-04-2020 with permission to prefix Sunday fell on 15-03-2020 and to suffix holidays fell w.e.f. 10-04-2020 to 15-04-2020 in favour of Shri Jia Lal Azad, Additional District and Sessions Judge (II), Una, H.P.

Certified that Shri Jia Lal Azad has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Jia Lal Azad would have continued to hold the post of Additional District & Sessions Judge (II), Una, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th May, 2020

No. HHC/GAZ/14-255/2002-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 16-03-2020 to 20-03-2020 in favour of Smt. Kanta Verma, Senior Civil Judge-cum-CJM, Hamirpur, H.P.

Certified that Smt. Kanta Verma had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Kanta Verma would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-CJM, Hamirpur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Registrar General.

1443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2020/19 आषाढ़, 1942 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th May, 2020

No. HHC/GAZ/14-334/2013.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 08 days commuted leave w.e.f. 17-01-2020 to 24-01-2020 and 18 days commuted leave w.e.f. 29-01-2020 to 15-02-2020 with permission to suffix Sunday fell on 16-02-2020 in favour of Smt. Shikha Lakhanpal, Civil Judge-cum-JMIC (II), Hamirpur, H.P.

Certified that Smt. Shikha Lakhanpal had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Shikha Lakhanpal would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC (II), Hamirpur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA- 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th May, 2020

No. HHC/GAZ/14-371/2016.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 02-03-2020 to 04-03-2020 with permission to prefix Sunday fell on 01-03-2020 in favour of Shri Tarun Walia, Civil Judge-cum-JMIC, Shillai, H.P.

Certified that Shri Tarun Walia had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Tarun Walia would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMIC, Shillai, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Registrar General.

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ब अदालत श्री सुनील चौहान, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा.--दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 05-08-2020 श्री प्रशोतम राम पुत्र श्री जोंडा राम, निवासी महाल सांई दा लाहड मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। 1444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2020/19 आषाढ़, 1942 विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल सांई दा लाहड मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

श्री प्रशोतम राम पुत्र श्री जोंडा राम, निवासी महाल सांई दा लाहड मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेज में जोंडा राम दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी जोंडा राम ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल सांई दा लाहड मौजा व तहसील थुरल में उसके पिता का नाम सरन दास गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल सांई दा लाहड मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री सरन दास के बजाए सरन दास उपनाम जोंडा राम पुत्र श्री पाला दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल सांई दा लाहड मौजा व तहसील थुरल में श्री सरन दास के बजाए सरन दास उपनाम जोंडा राम पुत्र श्री पाला दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 05-08-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 20-06-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी थुरल,

तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री सुनील चौहान, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा.--दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 05-08-2020 श्री विजय कुमार पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव बटाहण, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल बटाहण, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

श्री विजय कुमार पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव बटाहण, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेज में विजय कुमार दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी विजय कुमार ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल बटाहण, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में उसका नाम वीर सिंह उपनाम वीर नारायण सिंह गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल बटाहण, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में दुरुस्ती करवा करके श्री वीर सिंह उपनाम वीर नारायण सिंह के बजाए वीर सिंह उपनाम वीर नारायण सिंह उपनाम विजय कुमार पुत्र श्री शंकर दास दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार1445 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2020/19 आषाढ़, 1942 अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल बटाहण, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में श्री वीर सिंह उपनाम वीर नारायण सिंह के बजाए वीर सिंह उपनाम वीर नारायण सिंह उपनाम विजय कुमार पुत्र श्री शंकर दास दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 05-08-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 19-06-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी थुरल,,

तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी टापरी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 14/2020

तारीख : 29-06-2020 श्री विनय कुमार पुत्र उदय सुख, निवासी ग्राम चगांव, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती।

श्री विनय कुमार पुत्र उदय सुख, निवासी ग्राम चगांव, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उनका पटवार वृत्त चगांव के राजस्व अभिलेख में विन्या सिंह नाम दर्ज है जोकि गलत है। जबकि उसका नाम पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेजों में विनय कुमार दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने नकल परिवार रजिस्टर व शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है, प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम विनय कुमार दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पटवार वृत्त चगांव के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त कर विनय कुमार किए जाने में किसी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह भीतर एक माह व तारीख पेशी दिनांक 29 जुलाई, 2020 को व इससे पूर्व अपना उजर अदालत में पेश करें। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 29 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

---------

ब अदालत श्री पूरन चन्द शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 2/2020 तारीख रजुआ : 29-09-2019 तारीख फैसला 1446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2020/19 आषाढ़, 1942 श्रीमती मीना कुमारी पुत्री स्व0 श्री देवी लाल, निवासी मीरू, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दर्ज करने बारे।

श्रीमती मीना कुमारी पुत्री स्व0 श्री देवी लाल, निवासी मीरू, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म 20-12-1967 को हुआ तथा नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने शपथ-पत्र के साथ अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है तथा पंचायत अभिलेख में नाम दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत मीरू के रिकार्ड में नाम दर्ज करने बारे किसी को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-07-2020 तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत मीरू के पंचायत अभिलेख में नाम दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएंगे।

आज दिनांक 29-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील टापरीे, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री बद्री दत पुत्र श्री सचु उर्फ सन्त राम, निवासी ग्राम मेहलोग, डाकघर कुज्जी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बद्री दत पुत्र श्री सचु उर्फ सन्त राम, निवासी ग्राम मेहलोग, डाकघर कुज्जी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजरा है कि उनकी पुत्री श्रीमती गुलाब देवी की जन्म तिथि दिनांक 03-10-1986 है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटला, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत कोटला को उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-06-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।1447 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2020/19 आषाढ़, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) दावा सं0 : 10/13 ऑफ 2019

ता0 मजरुआ : 18-10-2019 श्रीमती अनिता देवी पुत्री श्री माता राम पत्नी श्री जगदेव सिंह, निवासी ग्राम धार (मासरिया), डाकघर शाडिया, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम, 1953.

श्रीमती अनिता देवी पुत्री श्री माता राम पत्नी श्री जगदेव सिंह, निवासी ग्राम धार (मासरिया), डाकघर शाडिया, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपना नाम श्रीमती अनिता देवी दुरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थिन का नाम श्रीमती अनिता देवी है। परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा टिपरीया, उप-तहसील नारग में श्रीमती नीता देवी दर्ज है। अब प्रार्थिया अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा टिपरीया, उप-तहसील नारग में दुरुस्त करवाकर श्रीमती नीता देवी के स्थान पर श्रीमती अनिता देवी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थिया का नाम श्रीमती अनिता देवी राजस्व अभिलेख मौजा टिपरीया में श्रीमती नीता देवी के स्थान पर श्रीमती अनिता देवी दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-07-2020 को प्रातः 10.00 बजे तक अपना उजर या एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 25-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री महेश दत्त शर्मा, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री पुरुषोतम पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी ब्युली, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री पुरुषोतम पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी ब्युली, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आश्य से प्रस्तुत किया था कि उनकी बेटी अंकिता पुत्री श्री पुरुषोतम जन्म तिथ 29-10-2015 का पंजीकरण ग्राम पंचायत जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा जा सका था व अनुरोध किया कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है। 1448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2020/19 आषाढ़, 1942 अतः इस से पूर्व उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम व मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-07-2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 25-06-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री प्रितम सिंह पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रितम सिंह पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र गिरी राज की जन्म तिथि 01-11-1984 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कोलर में अपनी ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 01-11-1984 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री गिरी राज की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोलर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 25-07-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री गिरी राज की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 25-06-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री राम स्वरुप, निवासी श्यामपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

. . वादी।1449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2020/19 आषाढ़, 1942 बनाम . . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री राम स्वरुप, निवासी श्यामपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री उर्वशी की जन्म तिथि 01-04-2009 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत गोरखुवाला में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 01-04-2009 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उर्वशी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोरखुवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 29-07-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री गिरी राज की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-06-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

जावीदा पुत्री श्री प्रेमदीन, निवासी रामपुर भारापुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

जावीदा पुत्री श्री प्रेमदीन, निवासी रामपुर भारापुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री जावीदा की जन्म तिथि 01-01-1975 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 01-01-1975 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को जावीदा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह 1450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2020/19 आषाढ़, 1942 मिति 29-07-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त जावीदा की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-06-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

श्री सुरिन्दर पाल पुत्र विशना

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल वाथू़ की जमाबन्दी साल 2012-13 में छिन्दर पाल पुत्र विशना की बजाये सुरिन्दर पाल पुत्र विशना दर्ज करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी सुरिन्दर पाल पुत्र विशना, वासी वाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल वाथू, की जमाबन्दी साल 2012-2013 में छिन्दर पाल पुत्र विशना गलत चला आ रहा है। जबकि उसका सही नाम सुरिन्दर पाल पुत्र विशना है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 14-07-2020 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आये न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक ..................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

संजीव कुमार पुत्र विशना

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त ब मुराद दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल वाथू़ की जमाबन्दी साल 2012-13 में राजीव कुमार पुत्र विशना की बजाये संजीव कुमार पुत्र विशना दर्ज करने बारे।1451 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2020/19 आषाढ़, 1942 उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी संजीव कुमार पुत्र विशना, वासी वाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल वाथू, की जमाबन्दी साल 2012-2013 में राजीव कुमार पुत्र विशना गलत चला आ रहा है। जबकि उसका सही नाम संजीव कुमार पुत्र विशना है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 14-07-2020 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आये न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक ..................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

गोपाल कृष्ण पुत्र विशना

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त ब मुराद दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल वाथू़ की जमाबन्दी साल 2012-13 में वाल कृष्ण पुत्र विशना की बजाये गोपाल कृष्ण पुत्र विशना दर्ज करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में गोपाल कृष्ण पुत्र विशना, वासी वाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल वाथू, की जमाबन्दी साल 2012-2013 में वाल कृष्ण पुत्र विशना गलत चला आ रहा है। जबकि उसका सही नाम गोपाल कृष्ण पुत्र विशना है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 14-07-2020 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आये न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक ..................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार कार्यकारी एवं दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 इश्तहार मुशत्री मुनादी आवेदन-पत्र अधीन धारा 8(4) of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004.

किस्म मुकद्दमा पंजीकरण शादी श्री निकू राम पुत्र गुरमेल चन्द, वासी सिंगा, तहसील हरोली, जिला ऊना व पुष्पा देवी पुत्री गुरवख्श सिंह, वासी खेड़ा, तहसील नंगल, जिला रोपड़, पंजाब।1452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2020/19 आषाढ़, 1942 बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री निकू राम पुत्र गुरमेल चन्द, वासी सिंगा, तहसील हरोली, जिला ऊना व पुष्पा देवी पुत्री गुरवख्श सिंह, वासी खेड़ा, तहसील नंगल, जिला रोपड़, पंजाब ने प्रार्थना-पत्र प्रस्ततु करके निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 21-09-2017 को गांव सिंगा में हुई है लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत सिंगा में दर्ज नहीं हुई है। अतः प्रतिवादीगण को बजरिया मुशत्री मुनादी इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 24-01-2020 तक असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा उसके बाद वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा और मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक द्ध7-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0।

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CHANGE OF NAME

I, Onkar Singh Chandel s/o Late Sh. Sidhu Ram & permanent r/o Village Nain, P.O. Kothi, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.)-174021 declare that both names Onkar Singh & Onkar Singh Chandel belongs to one & same person & that is myself. Hence for all official record's/ document's/future references name Onkar Singh should be corrected to Onkar Singh Chandel & where correction is not possible the name Onkar Singh itself to be read & considered as Onkar Singh Chandel which is my Single legal valid present name.

ONKAR SINGH CHANDEL,

s/o Late Sh. Sidhu Ram & permanent r/o Village Nain,

P.O. Kothi, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Rekha Kumari Chandel w/o Sh. Onkar Singh Chandel & permanent r/o Village Nain, P.O. Kothi, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.)-174021 declares that Rekha Kumari (maiden name), Rekha Chandel & Rekha Kumari Chandel (present name) belongs to one & same person and that is myself. Hence for all official record's & document's before marriage Rekha Kumari (maiden name) itself to be read & considered as Rekha Kumari Chandel while for official record's & document's made after marriage Rekha Kumari Chandel to be Single legal valid name.

REKHA KUMARI CHANDEL,

w/o Onkar Singh Chandel & permanent r/o Village Nain,

P.O. Kothi, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 10 July 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-07-10.54_gazette_2020-10_07_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-07-10.54_gazette_2020-10_07_2020.