राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th July, 2020
No. UD-A(3)-12/2015-V.—In exercise of the powers conferred in Section- 248 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to 66-राजपत्र/2020-25-07-2020 (2075) 2076 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 authorize the following officers within their jurisdiction to compound any offence punishable under the Door-to-Door Garbage Collection and Disposal Bye- Laws, 2018 notified by the ULBs (Municipal Councils/Nagar Panchayats) before the institution of the prosecution, on payment of such sum as specified in the Door-to- Door Garbage Collection and Disposal Bye- Laws :—
| Officers/Officials of Urban Development Directorate | |
| 1. | Director, Urban Development Department, Shimla |
| 2. | Addl./Joint/Deputy Director, Urban Development Department, Shimla |
| 3. | Executive Engg./Asstt. Engg./Project Officer/ Jr. Engg. Shimla |
| Officers/Officials of Urban Local Bodies of H.P. | |
| 1. | Executive Officers/Secretaries |
| 2. | Asstt. Engg./Municipal Engg./Junior Engineers/Sanitary Inspectors/Sanitary Supervisors/Work Supervisors. |
| Other Officers/Officials of H.P. | |
| 1. | All the District Magistrates, Addl. Dy. Commissioners, Addl. District Magistrates and Sub-Divisional Magistrates in Himachal Pradesh. |
| 2. | All the Superintendents of Police, Addl. Superintendents of Police and Sub Divisional Police Officers/ Dy. Superintendents of Police. |
| 3. | All Govt. Departmental Officers i.e. Directors & Addl./Jt./ Deputy Directors of different Department offices. |
| 4. | All the Chief Medical Officers in H.P. |
| 5. | All the Dy./Asstt. Excise & Taxation Commissioners and Excise & Taxation Officers in H.P. |
| 6. | All the Territorial Divisional Forest Officers, Range Officers and Dy. Range Officers in H.P. |
| 7. | All the Tehsildars and Naib-Tehsildars in H.P. |
| 8. | All the Environment Engineers/ Asstt. Environmental Engineers/Jr. Environmental Engineers of H.P. State Pollution Control Board. |
| 9. | All the Scientific Officers (including all Pr./Sr./Jr. Sc. Officers or Asstt.) of H.P. State Pollution Control Board. |
| 10. | All the Distt. & Asstt. Tourism Development Officers in H.P. posted in the Districts. |
| 11. | All the Distt. Food & Supplies Controllers in H.P. |
| 12. | All Inspectors, Food & Safety/Weights & Measures in H.P. |
| 13. | All Sr./Ex./Asstt./Jr. Engineer of all Departments/Boards/Corporations in H.P. |
By order, RAJNEESH, Secretary (UD).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-31/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से2077 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरुप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | ह ैक्टेयर म ें क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 1/2010 | छड़ाह | छड़ाह | 1, 2/1 कित्ता. . 2 | 6-54-21 | उत्तर ः मंघेच, डफावग दक्षिण ः मजरूआ रक्वा छडाह पूर्व ः डफावग, छडाह पश्चिम : थनेड़ी, कड़ेच | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)- 31/2020, dated
14th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-31/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
2078 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 SCHEDULE| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 1/2010 | Chharah | Chharah | 1, 2/1 K itta . . 2 | 6-54-21 | North : Manghech, Dafavag S outh : Cultivated area Chharah E ast : Dafavag, Chharah W est : Thanehdi, Kadech | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-32/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरुप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर म ें क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 3/2010 | गुड़शाली | गुड़शाली | 33, 60, 63, 65, 73, 81, कित्ता. . 6 | 9-71-30 उत्तर | और ः जतोग टुटू द क्षिण ः मजरूआ रक्वा गुड़शाली प ूर्व ः टुटू और दवाठ पश्चिम ः जतोग और बघल्ली | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।2079 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942
[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-32/2020, dated
15th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 15th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-32/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 3/2010 | Gurshali | Gurshali | 33, 60, 63, 65, 73, 81, K itta . . 6 | 9-71-30 | North : Jatog, Tutu S outh : Cultivated area Gurshali E ast : Tutu, Dawath W est : Jatog, Baghalti | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-33/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से 2080 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरुप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 5/2010 | सुजाना | सुजाना | 266, 268, 315, 318, 326/1, 331, 869, 937 कित्ता. . 2 | 9-94-56 उत्तर | ः सुजाना द क्षिण ः पवावो प ूर्व ः सुजाना प श्चिम : सुजाना | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)- 33/2020, dated
14th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-33/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
2081 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 SCHEDULE| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 05/2010 | Sujana | Sujana | 266, 268, 315, 318, 326/1, 331, 869,937 K itta . . 8 | 9-94-56 | North : Sujana S outh : Pawabo E ast : Sujana W est : Sujana | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-34/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरुप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 9/2010 | कण्डा-तृतीय | कण्डा | 1391, 1392, 1393, 1416, 1418, 1419, 1450 कित्ता. . 7 | 17-94-42 उत्तर | ः मजरूआ रक्बा कण्डा और महाल धायला द क्षिण ः फतनेची प ूर्व ः भरोई और जवलोग प श्चिम ः मजयआ रक्बा कण्डा | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)। 2082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 [Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)- 34/2020, dated 15th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 15th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-34/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 09/2010 | Kanda-III | Kanda | 1391, 1392, 1393, 1416, 1418, 1419, 1450, K itta . . 7 | 17-94-42 North | : Cultivated area Kanda, Muhal Dhayala S outh : Phatnechi E ast : Bharoei, Jablog W est : Cultivated area Kanda | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-35/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से2083 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरुप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 10/2010 | लझूण | लझूण | 1, 3, 4, 110/1, 111, 112/1 कित्ता. . 6 | 9-48-44 उत्तर | ः कनैर द क्षिण ः चनोग प ूर्व ः मजरूआ रक्बा लझूण प श्चिम : कमलेडू | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-35/2020, dated
14th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-35/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
2084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 SCHEDULE| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 10/2010 | Lajhoon | Lajhoon | 1, 3, 4, 110/1, 111, 112/1, K itta . . 6 | 9-48-44 | North : Kaner S outh : Chanaog E ast : Cultivated area Lajhoon W est : Kamlehdu | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-36/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरुप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 11/2010 | जबलोग | जबलोग | 160, 245, 256, 398, 399, 400, 401, 402/1 451, 468 कित्ता. . 10 | 5-33-04 उत्तर ः मजरूआ रक्बा जबलोग द क्षिण ः डी0पी0एफ0 फतेची प ूर्व ः मजरूआ रक्बा जबलोग, प श्चिम : मजरूआ रक्बा फतेची और जबलेाग | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।2085 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942
[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-36/2020, dated
14th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-36/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 11/2010 | Jablog | Jablog | 160, 245, 256,398, 399, 400, 401, 402/1, 451,468 K itta . . 10 | 5-33-04 | North : Cultivated area Jablog S outh : DPF Phatechi E ast : Cultivated area Jablog W est :Cultivated ara Phatechi, Jablog | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
____________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-37/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरुप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
2086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 37/2010 | बलावग | बलावग | 1, 3/1, 95/1 187, 190, 191, 248/1 कित्ता. . 7 | 11-82-61 उत्तर | ः शीली और मजरूआ रकबा बलावग, रक्वा द क्षिण ः मजरूआ बलावग प ूर्व ः मजरूआ रक्बा बलावग, प श्चिम ः भवाणा और शीली | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
----------
[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-37/2020, dated
14th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-37/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
2087 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 37/2010 | Balawag | Balawag 1, 3/1, 95/1, 187, 190, 191, 248/1 K itta . . 7 | 11-82-61 North | : Shilli, Cultivated area Balawag S outh : Cultivated area Balawag E ast : Cultivated area Balawag W est : Bhawana, Shilli | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-38/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरुप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।2088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 15/2010 | काकर बगौरा | काकर बगौरा | 276, 281, 282, 284, 286 कित्ता. . 5 | 7-55-06 उत्तर | ः मजरूआ रक्बा कार बगौरा, भौट, द क्षिण ः नेरी, शाहल प ूर्व ः फरनैन्डा, प श्चिम ः काकर बगौरा खुर्द | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-38/2020, dated
14th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-38/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
2089 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 SCHEDULE| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 15/2010 | Kakar Bagaura | Kakar Bagaura | 276, 281, 282, 284, 286 K itta . . 5 | 7-55-06 | North : Cultivated area Kakar Bagaura S outh : Neri, Bhont, Shahal E ast : Pharneda W est : Kakar Bagaura Khurd | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-39/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरुप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 16/2011 | शमलीग | शमलीग | 14, 24, 292, कित्ता. . 3 | 11-27-07 उत्तर | ः रामपुरी द क्षिण ः टीव्वा, जरासी प ूर्व ः हिऊ, शमलीग प श्चिम ः डी0पी0एफ0 टीव्वा, जरासी, दावटी, | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)। 2090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 [Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-39/2020, dated 15th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-39/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 16/2011 | Shamleeg | Shamleeg 14, 24, 292, | K itta . . 3 | 11-27-07 North | : Rampuri S outh : Tiwwa Jarasi E ast : Hiue, Shamleeg W est : DPF Tiwwa, Jarasi, Dauti | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-40/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरुप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
2091 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 17/2011 | जघयाल | जघयाल | 3, 88/1 कित्ता. . 2 | 5-02-76 उत्तर | ः डी0पी0एफ0 घनूल, द क्षिण ः मजरूआ रक्बा जघयाल, प ूर्व ः मजरूआ रक्बा जघयाल, प श्चिमः शमलीग | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-40/2020, dated
14th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-40/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
2092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 SCHEDULE| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 07/2011 | Jaghyal | Jaghyal | 3, 88/1 K itta . . 2 | 5-02-76 | North : PDF Ghanool S outh : Cultivated area Jaghyal E ast : Cultivated area Jaghyal W est : Shamlleeg | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
_________
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 17th July, 2020
No. PBW(B&R)(B) F (7)-2/2018.—In continuation to this department notification of even number dated 29-04-2020, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the "Ghumarwin Barthin-Shahtalai" road in District Bilaspur having a length of 31.000 kms as Major District Road No. 116 at Sl. No. 107. Accordingly the total length of Major District Roads in the State will be 4638.035 kms.
By order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (PW).
___________
In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Vikram Singh s/o Sh. Roop Chand, Village Baffrin, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Pinki Devi d/o Sh. Chani Ram, r/o V.P.O. Mirthi, Tehsil Didihat, District . .Applicants. Pithorgarh, Uttrakhand.
Versus
General Public
Subject.— Notice for Registration of Marriage.
2093 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942Sh. Vikram Singh and Smt. Pinki Devi have filed an application U/S 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 30-09-2008 as per the Hindu ritual and customs. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 25-08-2020. In case no objection is received by 25-08-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 10-07-2020.
Sd/- Seal. Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
________
In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Jai Deep Sharma s/o Sh. Hari Chand Sharma, r/o H. No. 5, Ward No. 10, Ram Nagar, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Shallu Yadav d/o Sh. Narender Singh, r/o A/495A Palam Vihar, Gurgaon, . .Applicants. Haryana, District Haryana
Versus
General Public
Subject.— Notice for Registration of Marriage.
Sh. Jai Deep Sharma and Smt. Shallu Yadav have filed an application U/S 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 27-02-2020 as per the Hindu ritual and customs. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 28-08-2020. In case no objection is received by 28-08-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 14-07-2020.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
________
ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) 1. Mr. Vijay Kumar age 54 years s/o Sh. Sukh Ram, r/o Village & P.O. Bairi, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
2094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 2. Ms. Sarojni Gusain age 40 years d/o Sh. Bhagat Singh Gusain, r/o Tower Mohalla, Chamba, Araili Chamma, Tehsil Tehri, District Tehri, Garhwal, Uttrakhand. . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व (विजय कुमार सुपुत्र श्री सुख राम व सरोजनी पुत्री श्री भगत सिंह गुसाई) के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 20-08-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 16-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) 1. Mr. Sanjeev Kumar age 31 years s/o Sh. Kuldeep Singh, r/o Village & P.O. Dhabiri, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).
2. Ms. Shilpa age 19 years d/o Sh. Kishan Chand, r/o Village & P.O. Darug, Ward No. 2, . . प्रार्थी। Tehsil Baijnah, District Kangra (H.P.)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व (संजीव कुमार सुपुत्र श्री कुलदीप सिंह व शिल्पा पुत्री श्री किशन चन्द) के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 16-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) 1. Mr. Vikram Singh age 31 years s/o Sh. Jagat Ram, r/o Village & P.O. Kathiana, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).
2095 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 19422. Ms. Diksha Kumari age 28 years d/o Sh. Dharam Singh, r/o Village & P.O. Bhoranj, . . प्रार्थी। Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व (विक्रम सिंह सुपुत्र श्री जगत राम व दीक्षा कुमारी पुत्री श्री धर्म सिंह) के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 20-08-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 16-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मिसल नं0 : 245
तारीख पेशी : 12-08-2020 श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी पराल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
प्रार्थी श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी पराल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका विवाह पंचायत रिकार्ड दर्ज न हुआ है। जिसे ग्राम पंचायत पराल के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विवाह दर्ज करवाने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 12-08-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में विवाह ग्राम पंचायत पराल के पंचायत रिकार्ड में विवाह दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 09-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/-, मोहर। ्
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मिसल नं0 : 247
तारीख पेशी : 12-08-2020 ज्योति पुत्री श्री काला हाल पत्नी श्री कैलाश कुमार, निवासी धमोता, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
प्रार्थिया ज्योति पुत्री श्री काला हाल पत्नी श्री कैलाश कुमार, निवासी धमोता, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका विवाह पंचायत रिकार्ड में दर्ज न हुआ है। जिससे ग्राम पंचायत मीलवां के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विवाह दर्ज करवाने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 12-08-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में विवाह ग्राम पंचायत मीलवां के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 09-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/-, मोहर। ्
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मिसल नं0 : 246
तारीख पेशी : 12-08-2020 श्री चेतन कटोच पुत्र श्री कशमीर सिंह, निवासी इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
प्रार्थी श्री चेतन कटोच पुत्र श्री कशमीर सिंह, निवासी इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका विवाह पंचायत रिकार्ड में दर्ज न हुआ है। जिससे ग्राम पंचायत इन्दौरा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।2097 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विवाह दर्ज करवाने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 12-08-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में विवाह ग्राम पंचायत इन्दौरा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 09-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/-, मोहर। ्
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सतीश कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : किस्म मुकद्दमा : तारीख दायरा : तारीख पेशी : 05/NT/2020 नाम दुरुस्ती 23-06-2020 11-08-2020 जसपाल बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिन श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी स्व0 श्री यशपाल, निवासी महाल पीर, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिन श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी स्व0 श्री यशपाल, निवासी महाल पीर, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पति का नाम राजस्व अभिलेख महाल पीर में जसपाल पुत्र नन्द लाल दर्ज है जबकि उसका सही नाम यशपाल पुत्र नन्द लाल है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके जसपाल उपनाम यशपाल किया जाए। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थिन, स्कूल प्रमाण-पत्र प्रार्थी, नकल जमाबन्दी वर्ष 2015-16 स्थित महाल पीर, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, मृत्यु प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र प्रार्थिन, कार्यालय ग्राम पंचायत पीरसलूही प्रमाण-पत्र, ब्यान हल्फिया साथ संलग्न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 11-08-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 08-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री सतीश कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : किस्म मुकद्दमा : तारीख दायरा : तारीख पेशी : 04/NT/2020 जन्म तिथि पंजीकरण 24-06-2020 11-08-2020 2098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 चैन्चला देवी बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण प्रार्थिन श्रीमती चैन्चला देवी पुत्री राम लाल, निवासी महाल कूहना, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र प्रार्थिन श्रीमती चैन्चला देवी पुत्री राम लाल, निवासी महाल कूहना, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1947 को महाल कूहना में हुआ है लेकिन अनभिज्ञता के कारण ग्राम पंचायत कूहना के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण के आदेश दे दिए जाएं। अतः ग्राम पंचायत कूहना में उसका जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित हाें। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, शपथ-पत्र गवाहन, वोटर कार्ड (पहचान पत्र) प्रार्थी, Chief Medical Officer Kangra at Dharamshala Non-Availability Certificate अन्य दस्तावेज मिसल साथ संलग्न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 11-08-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 08-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री सतीश कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : किस्म मुकद्दमा : तारीख दायरा : तारीख पेशी : 03/NT/2020 जन्म तिथि पंजीकरण 18-03-2020 11-08-2020 संदीप कुमार बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण प्रार्थी श्री संदीप कुमार पुत्र अजीत सिंह, वासी महाल शान्तला, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री संदीप कुमार पुत्र अजीत सिंह, वासी महाल शान्तला, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 12-10-1984 को महाल शान्तला में हुआ है लेकिन अनभिज्ञता के कारण ग्राम पंचायत शान्तला के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण के आदेश दे दिए जाएं। अतः ग्राम पंचायत शान्तला में उसका जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित हों। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, शपथ-पत्र गवाहन, स्कूल प्रमाण-पत्र, मैडिकल अवसर धर्मशाला का प्रमाण-पत्र अन्य दस्तावेज मिसल साथ संलग्न है। अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 11-08-2020 को2099 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 08-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री सतीश कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : किस्म मुकद्दमा : तारीख दायरा : तारीख पेशी : 01/NT/2020 नाम दुरुस्ती 24-06-2020 07-08-2020 मनाहर सिंह बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री मनोहर सिंह पुत्र कशमीर सिंह, निवासी महाल सरड़ वम्मी दोयम, डाकघर सरड़ डोगरी, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री मनोहर सिंह पुत्र कशमीर सिंह, निवासी महाल सरड़, वम्मी दोयम, डाकघर सरड़ डोगरी, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल सरड़ वम्मी दोयम में मनोहर लाल पुत्र कशमीर सिंह दर्ज है जबकि उसका सही नाम मनोहर सिंह पुत्र कशमीर सिंह है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके मनोहर सिंह पुत्र कशमीर सिंह किया जाए। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, अन्य दस्तावेज मिसल साथ संलग्न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 07-08-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 07-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री विकास जमबाल (हि0प्र0से0), विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
1. ईश्वर दास अलहूवालिया आयु 76 वर्ष पुत्र फातू राम, निवासी गांव मलघुणी, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
2. सुमनगली वालिया आयु 64 वर्ष पुत्री राखा राम, निवासी गांव व डाकघर कछियार, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . प्रार्थीगण।2100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 बनाम आम जनता
. . प्रतिवादीगण। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 03-08-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 02-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सुमन धीमान, तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 02/T. 2020/Misc.
तारीख पेशी : 06-08-2020 श्रीमती सरिता कुमारी उपनाम सरिता देवी पुत्री भगत राम, निवासी गांव जुजपुर, डाकघर गलोटी, . . प्रार्थिया। तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता
प्रार्थिया श्रीमती सरिता कुमारी उपनाम सरिता देवी पुत्री भगत राम, निवासी गांव जुजपुर, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 23-07-1972 को गांव जुजपुर, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां में हुआ है का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत पीहडी के अभिलेख में दर्ज नहीें हुआ है। अतः जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत पीहडी के अभिलेख में दर्ज किया जायेे।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-08-2020 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती सरिता कुमारी उपनाम सरिता देवी पुत्री भगत राम, निवासी गांव जुजपुर, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 23-07-1972 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत पीहडी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 14-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) तारीख पेशी : 20-08-2020 श्री परस राम पुत्र श्री ख्याली राम, वासी महाल डहूकी, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . .प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बावत नाम दुरुस्ती कागजात माल वाक्या महाल डहूकी, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
श्री परस राम पुत्र श्री ख्याली राम, वासी महाल डहूकी, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस आशय से न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम मुताबिक पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड में परस राम पुत्र श्री ख्याली राम दर्ज है, जोकि सही है। परन्तु महाल डहूकी, तहसील डाडा सीबा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम परसी राम पुत्र ख्याली राम दर्ज है जोकि सही न है। प्रार्थी ने उक्त नाम की दुरुस्ती बारे अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी बारे दिनांक 20-08-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में नाम दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 15-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 20-08-2020 श्री राजेश कुमार पुत्र श्री नानक चन्द, वासी महाल अमरां, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा . .प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बावत नाम दुरुस्ती कागजात माल वाक्या महाल अमरां, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
श्री राजेश कुमार पुत्र श्री नानक चन्द, वासी महाल अमरां, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस आशय से न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम मुताबिक पंचायत अभिलेख, 2102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 आधार कार्ड में राजेश कुमार पुत्र श्री नानक चन्द दर्ज है, जोकि सही है। परन्तु महाल अमरां, तहसील डाडा सीबा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम राजेश कुमार पुत्र श्री नानकू दर्ज है जोकि सही न है। प्रार्थी ने उक्त नाम की दुरुस्ती बारे अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी बारे दिनांक 20-08-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में नाम दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 15-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 20-08-2020 श्री विरेन्दर सिंह चौहान पुत्र श्री देव राज, वासी महाल ढौण्टा, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा . .प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बावत नाम दुरुस्ती कागजात माल वाक्या महाल ढौण्टा, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
श्री विरेन्दर सिंह चौहान पुत्र श्री देव राज, वासी महाल ढौण्टा, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस आशय से न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम मुताबिक पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड में श्री विरेन्दर सिंह पुत्र श्री देव राज दर्ज है, जोकि सही है। परन्तु महाल ढौण्टा, तहसील डाडा सीबा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम विरेन्दर सिंह पुत्र बलदेव सिंह उर्फ देव राज दर्ज है जो कि सही न है। प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती बारे अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी बारे दिनांक 20-08-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में नाम दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 15-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) तारीख पेशी : 20-08-2020 श्री रविन्दर कुमार पुत्र श्री दलीप सिंह, वासी महाल रामनगर, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा . .प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बावत नाम दुरुस्ती कागजात माल वाक्या महाल रामनगर, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
श्री रविन्दर कुमार पुत्र श्री दलीप सिंह, वासी महाल रामनगर, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस आशय से न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पिता का सही नाम मुताबिक पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड में कुलदीप सिंह पुत्र श्री फीनू दर्ज है, जोकि सही है। परन्तु महाल रामनगर, तहसील डाडा सीबा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दलीप सिंह पुत्र फीनू दर्ज है जो कि सही न है। प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती बारे अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी बारे दिनांक 20-08-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में नाम दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 15-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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In the Court of Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra
(H.P.)
1. Pankaj Singh s/o Sh. Gurdev, r/o Ward No. 15, Khaniyara, Municipal Corporation Dharamshala, District Kangra (H.P.).
2. Deepika d/o Sh. Charan Dass, r/o Village Mahar, P.O. Harnera, Tehsil Shapur, District Kangra (H.P.).
Versus
General Public
Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on dated 16-02-2020 at his residence V.P.O. Ghaniyara Tehsil 2104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 Dharamshala, but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i.e. Secretary/M.C. Dharamshala/G.P.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 17-08-2020 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.
Issued under my hand and seal of the court on 08-09-2020. Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
___________
ब अदालत श्री अनील राणा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 15/2019 तारीख रजुआ : 27-08-2019 श्री भगवान सिंह पुत्र स्व0 श्री भूप सिंह, निवासी गांव बटूरी, डाकघर सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा (37)(1) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारे। यह दरख्वास्त श्री भगवान सिंह पुत्र स्व0 श्री भूप सिंह, निवासी गांव बटूरी, डाकघर सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि वादी का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर व मैट्रिक इत्यादि दस्तावेजों में भगवान सिंह पुत्र भूप सिंह दर्ज है, परन्तु राजस्व अभिलेख में उप-महाल बटूरी में वादी का नाम देवी सिंह व वादी के पिता का नाम बुक सिंह पुत्र ज्ञानजोर एवं उप-महाल बटूरी कण्डा में वादी का नाम देवा सिंह व वादी के पिता का नाम वुक सिंह पुत्र ज्ञान जोर दर्ज है। वादी राजस्व अभिलेखों में अपना नाम देवी सिंह, देवा सिंह के स्थान पर भगवान सिंह पुत्र भूप सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
वादी का नाम नकल परिवार रजिस्टर व मैट्रिक इत्यादि दस्तावेजों में भगवान सिंह पुत्र भूप सिंह दर्ज है।
राजस्व अभिलेख में खाता खतौनी नं0 9/16, ता 20, रकबा तादादी 01-18-38 है, उप-महाल बटूरी में वादी का नाम देवी सिंह पुत्र वुक सिंह पुत्र ज्ञान जोर, खाता खतौनी नं0 44/102, ता 104, रकबा तादादी 00-78-08 है0 व खाता खतौनी नं0 46/108, ता 111, रकबा तादादी 00-56-26, उप-महाल बटूरी कण्डा में वादी का नाम देवा सिंह व पुत्र वुक सिंह पुत्र ज्ञान जोर दर्ज है।
आदेश आमदा अदालत सिविल सूट नं0 138-1/2014 फैसला दिनांक 07-01-2017 सिविल जज (सीनियर डिवीजन) किन्नौर स्थित रिकांगपिओ द्वारा राजस्व अभिलेख में वादी का नाम देवी सिंह की जगह भगवान सिंह इन्द्राज करने के आदेश पारित हुए हैं।2105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वादी का नाम भगवान सिंह माल कागजात में दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री अनील राणा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 13/2019 तारीख रजुआ : 09-05-2019 श्री सतीश कुमार पुत्र स्व0 श्री सिर चन्द, निवासी गांव व डाकघर शौंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा (37)(1) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारे। यह दरख्वास्त श्री सतीश कुमार पुत्र स्व0 श्री सिर चन्द, निवासी गांव व डाकघर शौंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, पैन कार्ड व मैट्रिक इत्यादि दस्तावेजों में सतीश कुमार पुत्र सिर चन्द दर्ज है, परन्तु राजस्व अभिलेख में वादी का नाम सतीश चन्द पुत्र सिर चन्द दर्ज है। वादी राजस्व अभिलेखों में अपना नाम सतीश कुमार पुत्र सिर चन्द दर्ज करवाना चाहता है।
राजस्व अभिलेख उप-महाल शौंग खास खाता खतौनी नं0 18/44, ता 58, कित्ता-31, रकबा तादादी 01-45-44 है0, खाता खतौनी नं0 104/227, कित्ता-8, रकबा तादादी 0-37-51 है0 खाता खतौनी नं0 105/228, ता 229, कित्ता-7, रकबा तादादी 0-29-10 है0, खाता खतौनी नं0 106/230, ता 232, कित्ता-3, रकबा तादादी 0-03-49 है0 भूमि में वादी का नाम सतीश चन्द पुत्र सिर चन्द दर्ज है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।2106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 ब अदालत श्री अनील राणा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 01/2020 तारीख रजुआ : 27-05-2020 श्रीमती राम डोलमा पत्नी श्री पालदेन ज्ञाछो, निवासी गांव व डाकघर बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा (37)(1) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारे। यह दरख्वास्त श्रीमती राम डोलमा पत्नी श्री पालदेन ज्ञाछो, निवासी गांव व डाकघर बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी के पति का नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि दस्तावेजों में पालदेन ज्ञाछो दर्ज है, वादी ने वर्ष 2004 में बै नाम रजिस्ट्री कर जमीन ली थी। रजिस्ट्री में सही नाम श्रीमती राम डोलमा पत्नी श्री पालदेन ज्ञाछो दर्ज है। दौराने तस्दीक इन्तकाल के पालदेन ज्ञाछो के स्थान पर पदम ज्ञाछो तस्दीक हुआ है जोकि गलत दर्ज है। वादी राजस्व अभिलेख महाल बटसेरी में अपने पति का नाम पदम ज्ञाछो के स्थान पर पालदेन ज्ञाछो दर्ज करवाना चाहती है। राजस्व अभिलेख खाता खतौनी नं0 23/80, रकबा तादादी 00-06-21 है0, उप-महाल बटसेरी में वादी के पति का नाम पदम ज्ञाछो दर्ज है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वादी के पति का नाम पालदेन ज्ञाछो माल कागजात में दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री अनील राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 13/2020
तारीख संस्थापना : 11-03-2020 श्री सुन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री दया डण्डुप, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)-172106.
बनाम
आम जनता
2107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 विषय.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।.हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री सुन्दर सिंह ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी पुत्री सुरेन्द्रा कुमारी का जन्म दिनांक 01-03-1986 को हुआ था। अज्ञानतावश प्रार्थी ने अपनी पुत्री सुरेन्द्रा कुमारी का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि श्री सुन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री दया डण्डुप, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) की पुत्री सुरेन्द्रा कुमारी का जन्म दिनांक 01-03-1986 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म के पंजीकरण आदेश पारित कर सचिव, ग्राम पंचायत सांगला को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जाएगा। आज दिनांक 13-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री अनील राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 07/2020
तारीख संस्थापना : 11-03-2020 Smt. Vidya Kumari w/o Late Sh. Ram Krishan, r/o V.P.O. & Tehsil Sangla, District Kinnaur (H.P.)
बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।.
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Smt. Vidya Kumari w/o Late Sh. Ram Krishan ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनके पति Late Sh. Ram Krishan की मृत्यु दिनांक 16-08-2005 को हुई है। अज्ञानतावश आवेदिका ने मृतक राम कृष्ण का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Smt. Vidya Kumari w/o Late Sh. Ram Krishan के पति Late Ram Krishan की मृत्यु दिनांक 16-08-2005 को हुई है का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। अन्यथा आवेदन-पत्र पर मृत्यु के पंजीकरण आदेश पारित कर सचिव, ग्राम पंचायत सांगला को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जाएगा। 2108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2020/3 श्रावण, 1942 आज दिनांक 13-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है