राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 जुलाई, 2020
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)30/2019.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव नेरी रोपड़ू/261, धनियारा/273, दोघरी/274, चलोगी/275, भतोल/284, बोई/285, बरागता/286 और वाली वटाडी, 69-राजपत्र/2020-29-07-2020 (2237 2238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942 तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में सलापड़-ताापानी सड़क के निर्माण हेतुु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता ,लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र बीघा में |
| मण्डी | निहरी | नेरी रोपड़ू/261 | 251/147/1 | 00-04-00 |
| 148 | 00-02-14 | |||
| 149/1 | 00-03-13 | |||
| 150 | 00-12-03 | |||
| 151 | 00-01-16 | |||
| कित्ता . . 05 | 01-04-06 | |||
| धनियारा/273 | 292/1 | 02-09-04 | ||
| 314/1 | 00-10-00 | |||
| 290/1 | 00-13-09 | |||
| 350/1 | 00-06-07 | |||
| 351/1 | 00-04-10 | |||
| 353/1 | 00-02-10 | |||
| 355/1 | 01-05-09 | |||
| 359/1 | 00-16-03 | |||
| 380/1 | 01-09-14 | |||
| 374/1 | 00-04-08 | |||
| 375/1 | 00-09-16 | |||
| 376 | 00-01-12 | |||
| 377 | 00-03-13 | |||
| 378 | 00-05-03 | |||
| 559/1 | 00-02-15 | |||
| 583/1 | 00-09-17 | |||
| 581/1 | 00-06-02 | |||
| 603/1 | 01-02-07 | |||
| 602/1 | 00-07-15 | |||
| 610/1 | 00-10-09 | |||
| 596/1 | 00-02-12 | |||
| 288/1 | 00-00-12 | |||
| 562/1 | 00-02-11 | |||
| 579/1 | 00-04-07 | |||
| कित्ता . . 24 | 12-11-05 | |||
| दोघरी/274 | 298/1 | 01-12-00 | ||
| 300/1 | 00-03-08 | |||
| 293/1 | 01-13-11 | |||
| 270/1 | 01-05-08 | |||
| 272/1 | 01-01-02 | |||
| 271 | 00-08-10 | |||
| 426/1 | 00-06-17 | |||
| 703/478 | 00-02-00 | |||
| कित्ता . . 08 | 06-12-16 | |||
| चलोगी/275 | 4/1 | 01-09-16 | ||
| 5/1 | 00-04-12 | |||
| 225/1 | 00-13-01 | |||
| 537/1 | 00-07-12 | |||
| 533/1 | 00-09-16 | |||
| 538/1 | 00-01-10 | |||
| 539/1 | 00-04-02 | |||
| 541/1 | 00-00-06 | |||
| 551/1 | 00-08-04 | |||
| 554/1 | 00-03-17 | |||
| 557/1 | 00-15-08 | |||
| 534/1 | 00-00-18 | |||
| कित्ता . .12 | 04-19-02 | |||
| भतोल/284 | 644/235/1 | 00-03-18 | ||
| 220/1 | 00-04-01 | |||
| 234/1 | 00-05-16 | |||
| 236/1 | 00-00-16 | |||
| 238/1 | 00-00-09 | |||
| 239/1 | 00-01-18 | |||
| 203/1 | 00-04-12 | |||
| 630/267/1 | 00-15-10 | |||
| 633/267/1 | 00-15-10 | |||
| 698/640/199/1 | 00-01-04 | |||
| 699/640/199/1 | 00-02-16 | |||
| 700/640/199/1 | 01-01-07 | |||
| 204/1 | 00-05-01 | |||
| 233/1 | 00-08-10 | |||
| कित्ता . . 14 | 04-11-08 | |||
| बोई/285 | 741/1 | 00-15-08 | ||
| 525 | 00-04-17 | |||
| 527 | 00-00-10 | |||
| 528 | 00-00-09 | |||
| 526/1 | 00-04-05 | |||
| 1157/530/1 | 00-06-03 | |||
| 519 | 00-01-12 | |||
| 520 | 00-02-15 | |||
| 471/1 | 00-04-15 | |||
| 471/2 | 00-02-10 | |||
| 473/1 | 00-01-07 | |||
| 523/1 | 00-01-00 | |||
| 517/1 | 00-02-10 | |||
| 517/2 | 00-14-02 | |||
| 517/3 | 00-02-11 | |||
| 486 | 00-13-07 | |||
| 487 | 00-05-14 | |||
| 488 | 00-01-04 | |||
| 500 | 00-05-02 | |||
| 499 | 00-17-10 | |||
| 479/1 | 00-04-08 | |||
| 103/1 | 01-00-08 | |||
| 5 | 00-10-06 | |||
| 6 | 00-08-07 | |||
| 7 | 00-02-02 | |||
| 8 | 00-02-08 | |||
| 23 | 00-05-02 | |||
| 18/1 | 00-05-15 | |||
| 21/1 | 00-17-17 | |||
| 529/1 | 00-01-00 | |||
| 1156/530/1 | 00-00-10 | |||
| 531/1 | 00-01-08 | |||
| 469/1 | 00-03-14 | |||
| 498/1 | 00-02-13 | |||
| कित्ता . . 34 | 09-13-09 | |||
| बरागता/286 | 19/1 | 00-01-10 | ||
| 20/1 | 00-12-00 | |||
| 60/1 | 02-05-14 | |||
| 463/62/1 | 00-13-14 | |||
| 467/92/1 | 00-07-07 | |||
| 468/92/1 | 00-14-17 | |||
| 61/1 | 01-11-06 | |||
| 255/1 | 00-07-07 | |||
| 256/1 | 01-00-08 | |||
| 273/1 | 00-02-14 | |||
| 274/1 | 00-19-00 | |||
| 268/1 | 00-15-02 | |||
| 307/1 | 01-00-08 | |||
| 479/276/1 | 01-00-04 | |||
| 267/1 | 00-01-08 | |||
| कित्ता . . 15 | 11-12-09 | |||
| वाली वटाडी/287 | 21/1 | 00-02-05 | ||
| 460/1 | 00-05-05 | |||
| 473/1 | 00-07-12 | |||
| 477/1 | 00-08-14 | |||
| 478/1 | 00-08-07 | |||
| 479/1 | 00-11-00 | |||
| 483/1 | 00-00-18 | |||
| 541/1 | 00-13-02 | |||
| 542/1 | 00-16-17 | |||
| 448/1 | 00-14-14 | |||
| 449/1 | 00-06-14 | |||
| 451/1 | 00-06-17 | |||
| 472 | 00-03-06 | |||
| कित्ता . .13 | 05-05-11 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव(लोक निर्माण)।
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-41/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | ह ैक्टेयर म ें क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 19/2011 | शाहल | शाहल | 31 | 6-69-39 उत्तर | ः शाहल द क्षिण ः मजरूआ रक्वा शाहल। पूर्व ः मजरूआ रकवा शाहल। पश्चिम : मजरूआ रकवा शाहल। | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।2242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942
[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)- 41/2020, dated
15th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 15th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-41/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 19/2011 | Shahal | Shahal | 31 | 6-69-39 | North : Shahal S outh : Cultivated area Shahal E ast : Cultivated area Shahal W est : Cultivated area Shahal | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-42/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से2243 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर म ें क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 20/2011 | कावी | कावी | 100, 102, 103, 120, 192 ि कत्ता. . 5 | 7-05-64 उत्तर | ः नावग द क्षिण ः मजरूआ रकवा कावी। प ूर्व ः टूड, पनोग, दुधली। पश्चिम : मजरूआ रकवा कावी। | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
----------
[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-42/2020, dated
15th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 15th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-42/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
2244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 20/2012 | Kavi | Kavi | 100, 102, 103, 120, 192 K itta . . 5 | 7-05-64 | North : Nawag S outh : Cultivated area Kavi. E ast : Tude, Panog, Dudli. W est : Cultivated area Kavi. | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-43/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।2245 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942 अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 21/2011 | शिड़ाकला-द्वितीय शिड़ाकला 146, | 193, 194. ि कत्ता. . 3 | 8-60-99 उत्तर | ः मजरूआ रकवा शिड़ाकला। द क्षिण ः शिड़ा खुर्द प ूर्व ः मकड़याना पश्चिम : मजरूआ रकवा शिड़ाकला। | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-43/2020, dated
15th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 15th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-43/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 21/2011 | Shirakala-II | Shirakala 146, | 193, 194 K itta . . 3 | 8-60-99 | North : Cultivated area Shirakala. S outh : Shira Khurad E ast : Makdayana W est : Cultivated area Shirakala. | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
2246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-44/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 22/2011 | पनेहा | पनेहा | 1, 3, 13, 17, 18/1, 20/21, 26/1, 192, 193, 196, 197, 198 कित्ता. . 13 | 24-01-85 उत्तर | ः सनोग और शिड़ा कला। द क्षिण ः मजरूआ रकवा पनेहा। पू र्व ः डूमी प श्चिम ः सनोग और वियूंठ। | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-44/2020, dated
15th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 15th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-44/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
2247 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 22/2011 | Paneha | Paneha | 1, 3, 13, 17, 18/1, 20, 21, 26/1, 192, 193, 196, 197, 198 K itta . . 13 | 24-01-85 North | : Sanog, Shirakala. S outh : Cultivated area Paneha. E ast : Dummi W est : Sanog, Biyunth | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-45/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।2248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942 अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 23/2011 | ओवना | ओवना | 1, 2, 3/1, 163, 164, 165 ि कत्ता. . 6 | 15-59-49 उत्तर | ः दला और थेवलीधार द क्षिण ः मजरूआ रकवा ओवना। प ूर्व ः कमालटी प श्चिम : डी0पी0एफ0 पवाओ। | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
----------
[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-45/2020, dated
15th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-35/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
2249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942 SCHEDULE| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 23/2011 | Ovna | Ovna | 1, 2 3/1, 163, 164, 165 K itta . . 6 | 15-59-49 North | : Dlla & Thevlidhar. S outh : Cultivated area Ovna. E ast : Kamalti W est : DPF Pawabo | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-46/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 18/2013 | सलाना-द्वितीय | सलाना | 93, 96, 188, 189, 190 ि कत्ता. . 5 | 16-87-73 उत्तर ः मजरूआ रकबा सलाना। द क्षिण ः मजरूआ रकबा सलाना। प ूर्व ः वौन पश्चिम : मजरूआ रकबा सलाना। | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।2250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942
[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-46/2020, dated
15th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-46/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 18/2013 | Salana-II | Salana | 93, 96, 188, 189, 190 K itta . . 5 | 5-33-04 | North : Cultivated area Salana. S outh : Cultivated area Salana. E ast : Vaun W est :Cultivated area Salana. | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
__________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-47/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
2251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 19/2013 | सलाना-प्रथम | सलाना | 943/1 951/1 996 कित्ता. . 3 | 7-24-86 उत्तर | ः मजरूआ रकबा सलाना। रकबा द क्षिण ः मजरूआ सलाना। प ूर्व ः मजरूआ रकबा सलाना। प श्चिम : नरेवल | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
----------
[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-47/2020, dated
15th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-47/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
2252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942 SCHEDULE| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 19/2013 | Salana-I | Salana | 943/1, 951/1, 996 K itta . . 3 | 7-24-86 | North : Cultivated area Salana. S outh : Cultivated area Salana. E ast : Cultivated area Salana. W est : Narewal | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-48/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 21/2010 | सनोग-निचला | सनोग | 1/1, 66, 67/1, 121/1, 122, 123, 127, 128 ि कत्ता. . 8 | 26-53-59 उत्तर | ः कड़ेची, द क्षिण ः पनेहा और वियू। प ूर्व ः शिडा कला और शिडा खूर्द। प श्चिम : मजरूआ रकबा सनोग निचला। | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)। 2253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942 [Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-48/2020, dated 15th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 15th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-48/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 21/2013 | Sanog Nichala | Sanog | 1/1, 66, 67/1, 121/1, 122, 123, 127, 128 K itta . . 8 | 26-53-59 North | : Kadechi S outh : Pacha, viue E ast : Shirakala, Shira Khurad. W est : Cultivated area Sanog Nichala. | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-49/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
2254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942 और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 22/2013 | हडो | हडो | 2, 197/1, 198, 199/1, 200, 201, 212/1 ि कत्ता. . 7 | 11-27-07 उत्तर | ः काईना द क्षिण ः जनोल रकवा प ूर्व ः मजरूआ हडो। प श्चिम : लोहार और पन्ती। | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
----------
[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-49/2020, dated
15th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 15th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-49/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
2255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942 SCHEDULE| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 22/2013 | Haddo | Haddo | 2, 197/1, 198, 199/1, 200, 201, 212/1 K itta . . 7 | 21-46-59 North | : Kaiena S outh : Janol E ast : Cultivated area Haddo. W est : Lohar, Panti | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-50/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 23/2013 | कटेड़ | जघयाल | 458/1, 572 ि कत्ता. . 2 | 9-05-06 उत्तर | ः कण्डा द क्षिण ः मजरूआ रकबा कटेड़। प ूर्व ः मजरूआ रकबा कटेड़। पश्चिमः मजरूआ रकबा कटेड़। | तारा देवी | शिमला | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।2256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942
[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-50/2020, dated
15th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-50/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 23/2013 | Kated | Kated | 458/1, 572 K itta . . 2 | 9-05-06 | North : Kanda S outh : Cultivated area Kated. E ast : Cultivated area Kated. W est : Cultivated area Kated. | Tara Devi Shimla | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
_________
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 22nd July, 2020
No. TPT-F (5)13/2018.—In supersession of this department notification of even number dated 29-09-2018 and 06-10-2018, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988)2257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942 is pleased to issue following directions to the State Transport Authority, Himachal Pradesh, Shimla-04 and all Regional Transport Authorities in Himachal Pradesh regarding fixation of fare rates of stage carriage bus services in Himachal Pradesh.
Directions
1. The State Transport Authority Himachal Pradesh and all Regional Transport Authorities in Himachal Pradesh shall ensure that the following rates of fares are fixed/charged for stage carriage bus services in the State of Himachal Pradesh in the public interest:—
(I) Ordinary Bus Services Including Mini Buses
(Fare per passenger per kilometre in paisa):
(i) Roads in Plains 140 (ii) Roads in Hills 219
(II) Deluxe Bus Service
(Fare per passenger per kilometre in paisa):
(i) Roads in Plains 171 (ii) Roads in Hills 271
(III) AC/Volvo Bus Service
(Fare per passenger per kilometre in paisa):
(i) Roads in Plains 342 (ii) Roads in Hills 452
2. The fares shown above are maximum fares inclusive of all taxes. These directions will come into force with immediate effect.
Note:—The minimum fare shall be Rs.7/- for first 3 kilometres. The fraction of rupee i.e. 50 paise or above will be rounded off to next rupee and fraction of rupee below 50 paise shall be ignored.
By order,
KAMLESH KUMAR PANT, Principal Secretary (Transport).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0प्र0)
भीम सिंह पुत्र श्री झेमिया, ग्राम हाट, डाकघर काण्डा बनाह, परगना चेहता, तहसील कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी।2258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942 विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969. वादी भीम सिंह ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र जोगिन्दर की जन्म तिथि 01-01-2003 है जोकि ग्राम पंचायत काण्डा बनाह के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भीम सिंह के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत काण्डा बनाह के अभिलेख में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 05-03-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, तहसील कुपवी, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0प्र0)
सीता राम पुत्र लगनू, ग्राम ओरन, डाकघर धार चान्दना, परगना धार चान्दना, तहसील कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
वादी सीता राम ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्रों I. कपिल, II. अंकित की जन्म तिथि क्रमशः I. 10-01-2017 व II. 06-09-2015 है जोकि ग्राम पंचायत बावत के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सीता राम के पुत्रों की जन्म तिथियां ग्राम पंचायत बावत के अभिलेख में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 05-03-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, तहसील कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।2259 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0प्र0) श्याम सिंह पुत्र हरि चन्द, ग्राम व, डाकघर धार चान्दना, परगना धार चान्दना, तहसील कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
वादी श्याम सिंह ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री शितल की जन्म तिथि 06-07-2001 है जोकि ग्राम पंचायत धार चान्दना के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्याम सिंह की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धार चान्दना के अभिलेख में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 12-03-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, तहसील कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी कुपवी, जिला शिमला (हि0प्र0)
लाल सिंह पुत्र स्व0 श्री सही राम, ग्राम बागी, डाकघर चडोली, परगना चेहता, तहसील कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
वादी लाल सिंह ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी अपनी जन्म तिथि 24-11-1964 है जोकि ग्राम पंचायत चडोली के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लाल सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चडोली के अभिलेख में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार में छपने के 30 दिन के भीतर असालतन व वकालतन अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।2260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942 आज दिनांक 12-03-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, तहसील कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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In the Court of Shri Manoj Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Smt. Shanku Devi w/o Shri Ram Dutt, r/o Village Challi, P.O. Kamla Nagar, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Smt. Shanku Devi w/o Shri Ram Dutt, r/o Village Challi, P.O. Kamla Nagar, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to correct the date of birth of her own named— Smt. Shanku Devi w/o Shri Ram Dutt, r/o Village Challi, P.O. Kamla Nagar, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Chamyana, Tehsil & District Shimla.
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Shanku Devi | Own | 24-07-1945 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding correction of the date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Chamyana, Tehsil & District Shimla, may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today 22-07-2020 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)
मिसल नं0 13/19
तारीख पेशी : 30-07-2020 मिसल तकसीम जेरे धारा 123 हि0प्र0भू0रा0अ0नि0 1954 वाका मौजा बेहड़ेवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
ब मुकद्दमा :
धर्म सिंह बनाम गुमान सिंह2261 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942 नोटिस : बनाम प्रतिवादीगण नं0 : 1. श्रीमती बिमला देवी d/o बनता w/o सुच्चा सिंह, r/o बकाली, तहसील लाडवा, जिला कुरूक्षेत्रा (हरियाणा)।
2. श्रीमती सुरेन्द्र कौर w/o उजागर सिंह d/o नारायण सिंह, r/o बेहड़ेवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
मुकद्दमा उपरोक्त में प्रतिवादीगण की तलबी आसान तरीके से न हो पा रही है अतः प्रतिवादीगण उपरोक्त को इस नोटिस/इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उपरोक्त मुकद्दमें की पैरवी हेतु मिति 30-07-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होवें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 15-07-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री प्रेम पाल पुत्र श्री किशना राम, निवासी वार्ड नं0 8, पांवटा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री प्रेम पाल पुत्र श्री किशना राम, निवासी वार्ड नं0 8, पांवटा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी माता प्रसन्नी की मृत्यु तिथि 20-06-1997 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में अपनी ऊपर वर्णित माता की मृत्यु तिथि 20-06-1997 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती प्रसन्नी की मृत्यु तिथि नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 15-08-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती प्रसन्नी की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 15-07-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।2262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री प्रेम पाल पुत्र श्री किशना राम, निवासी वार्ड नं0 8, पांवटा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी। (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री प्रेम पाल पुत्र श्री किशना राम, निवासी वार्ड नं0 8, पांवटा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पिता किशना राम की मृत्यु तिथि 12-12-1977 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में अपनी ऊपर वर्णित पिता की मृत्यु तिथि 12-12-1977 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री किशना राम की मृत्यु तिथि नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 15-08-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री किशना राम की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 15-07-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. . वादी। श्री तेजवीर सिंह पुत्र श्री मुलतान सिंह, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री तेजवीर सिंह पुत्र श्री मुलतान सिंह, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र आर्यन की जन्म तिथि 10-07-2007 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा2263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942 पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कोलर में अपनी ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 10-07-2007 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को आर्यन की जन्म तिथि ग्राम पंचायत, कोलर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-08-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री आर्यन की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्मे तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 16-07-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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2264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2020/07 श्रावण, 1942नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है