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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 72, 03 August 2020

Published 03 August 2020

Gazette no.
72
Gazetteid
72/GAZETTE/2020-03/08/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-08-03.72_gazette_2020-03_08_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

HOME DEPARTMENT (E-Section)

H.P. SECRETARIAT, SHIMLA-171002

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th July, 2020

No. Home-E (A)-6-5/2013-Vol-XI.— In continuation of this department's Notification of even number dated 31-5-2019, wherein a decision has been taken for weeding out the criminal cases as per the guidelines framed by this department, the Hon'ble Chief Justice of High Court of 72-राजपत्र/2020-03-08-2020 (2311)2312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942 Himachal Pradesh has been pleased to extend the date/period for the purpose of classifying a criminal case as Stale and Ineffective from 31st December, 2013 to 31st December, 2014 and for purpose of collection of information as per proforma Annexure 'A' from 31-03-2019 to 31-3-2020 in terms of Sl. No. 4 and 7 (2) of the "Guidelines for withdrawal of Stale and Ineffective Criminal cases by State".

Therefore, the Governor, Himachal Pradesh on the recommendations of the Hon'ble High Court of H.P. is pleased to notify the above dates/period for the aforesaid stated purpose.

By order, Sd/- (MANOJ KUMAR), Addl. Chief Secretary (Home).

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कार्मिक विभाग (नि0-II)

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जुलाई, 2020

संख्या पर (एपी) बी (2)-2/2011.--हिमाचल प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित पद के प्रवर्ग के सम्बन्ध में उनके नाम के आगे दर्शाई गई अधिसूचना संख्या और तारीख द्वारा सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम अधिसूचित किए हैंः-

क्रम संख्या नियम का नाम अधिसूचना संख्या और तारीख
1. हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग वरिष्ठ वेतनमान लिपिक वर्गीय सेवाएं (आशुलिपिक)-वर्ग-III, (अराजपत्रित) सामान्य भर्ती एंव प्रोन्नति नियम, 2017 पर (एपी) सी-ए (3)-5/2017 दिनांक 12-10-2017

उपर्युक्त सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए हैं और इस प्रकार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में उक्त पद के प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है और आयोग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें भारत के संविधान के अनुच्छेद 318(बी) के उपबन्धों के अधीन विनियमित होती हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन पदों के विभिन्न प्रवर्गों की बाबत भर्ती और प्रोन्नति नियमों में एकरूपता लाए जाने के दृष्टिगत, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश देते हैं कि उपर्यृुक्त वर्णित भर्ती और प्रोन्नति नियम, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पदों के उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रवर्ग के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगेः

परन्तु पदों के उपर्यृुक्त प्रवर्ग की बाबत बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियम और जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आायोग में प्रवृत्त हैं, निरसित हो जाएंगेः

परन्तु यह और कि ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त परन्तुक-I के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियृुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

आर0 डी0 धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक)।2313 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942

[Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP-B) B(2)2/2011 dated

30-7-2020 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT (APPOINTMENT-II)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 30th July, 2020

No. Per(AP-B)B(2)2/2011.—The Government of Himachal Pradesh has notified the Common Recruitment and Promotion Rules in respect of the following category of post vide Notification number and date shown as under:—

Sl. No. Title of the Rules Notification No.& Date
1. Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Scale Stenographer, Class-III (Non- Gazetted) Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017. No. Per(AP)-C-A(3)-5/2017 dated 12th October, 2017

The above common Recruitment and Promotion Rules have been framed under Article 309 of the Constitution of India, as such, are not applicable to the categories of posts in the Himachal Pradesh Public Service Commission being a Constitutional body and the service conditions of the employees of the Commission are regulated under the provisions of Article 318(b) of the Constitution of India.

Therefore, with a view to bring uniformity in the Recruitment and Promotion Rules in respect of various categories of posts under the Government of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with Article 318 of the Constitution of India & regulations framed thereunder, is pleased to order that the above mentioned Recruitment and Promotion Rules shall be applicable to the above referred category of post of the Himachal Pradesh Public Service Commission from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-gazette), Himachal Pradesh:

Provided that the Recruitment and Promotion Rules made in respect of above category of post and which are in force in the Himachal Pradesh Public Service Commission shall stand repealed:

Provided further that notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under proviso-I supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,

R.D. DHIMAN, Additional Chief Secretary(Personnel).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 जुलाई, 2020

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-51/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न 2314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942 अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर ह ैक्टेयर म ें क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 24/2013 गलोट-प्रथम गलोट 576, 586, 594, 595, 624, 670, 682 ि कत्ता. . 7 13-83-65 उत्तर ः गलोट द क्षिण ः गलोट और शावला। प ूर्व ः लादवी प श्चिम : गलोट तारा देवी शिमला शिमला

आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-51/2020, dated

15th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th July, 2020

No. FFE-B-F(14)-51/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

2315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number(s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 24/2013 Galot-I Galot 576, 586, 594, 595, 624, 670, 682 K itta. .7 13-83-65 North : Galot S outh : Galot, Shavla E ast : Ladbi W est : Galot Tara Devi Shimla Shimla

By order,

SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जुलाई, 2020

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-52/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।2316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942 अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर हैक्टेयर म ें क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 07/2001 रैहवट उप मुहाल रैहवट। 80, 81, 85/1, 86, 88/1, 185/1, 225/1, 268, 336 कित्ता. . 9 17-74-75 उत्तर ः मजरूआ रकबा रैहवट। द क्षिण ः नौहट प ूर्व ः मजरूआ रकबा रैहवट। पश्चिम : डी0पी0एफ0 मिहाणी। कोटखाई ठियोग शिमला

आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-52/2020, dated

16th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th July, 2020

No. FFE-B-F(14)-52/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

2317 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942 SCHEDULE
Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number(s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 07/2001 Rehwat Up Muhal Rehwat 80, 81, 85/1, 86, 88/1, 185/1, 225/1, 268, 336 K itta . . 9 17-74-75 North : Cultivated area Rehwat. S outh : Nauhat E ast : Cultivated area Rehwat. W est : DPF Mihani Kotkhai Theog Shimla

By order,

SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जुलाई, 2020

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-53/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।2318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942 अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर ह ैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 12/2002 घासीगांव घासीगांव 5, 6, 11, 12, 13, 183/1, 282, 285 कित्ता. . 8 14-98-82 उत्तर ः पनोग द क्षिण ः घासीगांव प ूर्व ः दलसार प श्चिम : वन सरकार कुफ्टू। कोटखाई ठियोग शिमला

आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-53/2020, dated

16th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th July, 2020

No. FFE-B-F(14)-53/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number(s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 12/2002 Ghasigaon Ghasigaon 5, 6, 11, 12, 13, 183/1, 282, 285 K itta . . 8 14-98-82 North : Panog S outh : Ghasigaon E ast : Dalsar W est : Van Sarkar Kuftu Kotkhai Theog Shimla

By order, SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).

2319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942 वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जुलाई, 2020

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-54/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर ह ैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 10/2003 झालठ-कनोग झालठ 63, 65/1, 71, 75, 220 ि कत्ता. . 5 16-53-41 उत्तर ः जंगल चम्बी, क ु पड़। द क्षिण ः मजरूआ महाल झालठ। प ूर्व ः जंगल चम्बी, कुपड़। प श्चिम : मजरूआ महाल झालठ। कोटखाई ठियोग शिमला

आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-54/2020, dated

16th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th July, 2020

No. FFE-B-F(14)-54/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the2320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942 SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number(s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 10/2003 Jhalath-Kanog Jhalath 63, 65/1, 71, 75, 220 K itta . . 5 16-53-41 North : Forest Chambbi, Kupad. S outh : Cultivated Muhal Jhalath. E ast : Forest Chambbi, Kupad. W est : Cultivated Muhal Jhalath. Kotkhai Theog Shimla

By order,

SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जुलाई, 2020

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-55/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या2321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942 बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर ह ैक्टेयर में क्षेत्रफल मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल वन परिक्षेत्र वन मण्डल जिला
1. 02/2004 दरकोटी-प्रथम उप-मुहाल चेन्दल मुहाल दरकोटी। 270, 272, 275, 277, 278, 306/1, 317, 324, 325, 327/1, 334, 345, 361, 362, 377, 386, 387, 388, 389, 412/1, 414, 415/1 कित्ता. . 22 80-22-97 उत्तर ः डी0पी0एफ0 तुगडू। द क्षिण ः डी0पी0एफ0 गाहण जरेई। प ूर्व ः उप मुहाल दरकोटी। प श्चिम : उप-मुहाल खड़ा पत्थर। कोटखाई ठियोग शिमला

आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-55/2020, dated

16th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th July, 2020

No. FFE-B-F(14)-55/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of2322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942 Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number(s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal Forest Range Forest Division District
1. 02/2004 Darkoti-I Up-Muhal Chandle Muhal- Darkoti 270, 272, 275, 277, 278, 306/1, 317, 324, 325, 327/1, 334, 345, 361, 362, 377, 386, 387, 388, 389, 412/1, 414, 415/1. K itta . . 22 80-22-97 North : DPF Tugadu S outh : DPF Gahan Jarei. E ast : Up-Muhal Darkoti. W est : Up-Muhal Khara Pathar. Kotkhai Theog Shimla

By order,

SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).

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In the Court of Sh. Amar Singh, Executive Magistrate-cum-Tehsildar Bhoranj,

District Hamirpur (H.P.)

Suman Lata Thakur w/o Sh. Balwant Singh, Village Sungerwar, P.O. Tikkari Minhasan, . . Applicant. Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Correction of name in Naval Record.

Smt. Suman Lata Thakur w/o Sh. Balwant Singh, Village Sungerwar, P.O. Tikkari Minhasan, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has submitted her application alongwith affidavit as well as other relevant documents with the prayer that her correct name is Suman Lata Thakur and the same is rightly recorded in the Panchayat Record, Educational Record and in Aadhar Card but in the service record (Indian Navy) of her husband Balwant Singh, her name is wrongly recorded as Suman Lata. The applicant wants to correct her name as Suman Lata Thakur instead of Suman Lata. Hence, the general Public is hereby informed through this publication whether they have any objection with regard to the correction of the name as Suman Lata Thakur in Navy record, they can file their objection on or before 20-08-2020 in any manner otherwise it will be presumed that general public have no objection to correct the name.

2323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942 Given under my hand and seal today on 6th July, 2020.

Seal.

AMAR SINGH,

Executive Magistrate,

Bhoranj ,Distt. Hamirpur (H.P.).

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ब अदालत कार्यकारी दण्डााधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) 1. अजीत सिंह पुत्र रूप सिंह, गांव व डाकघर चम्बोह, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) 2. ममता देवी पत्नी स्व0 श्री विपन कुमार, गांव मंझोट, डाकघर बलडूहक, तहसील नादौन, जिला . . प्रार्थीगण। हमीरपुर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में विवाह का पंजीकरण करने बारे।

उपरोक्त प्रार्थीगणों ने इस न्यायालय में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उनका विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अन्तर्गत दिनांक 06-06-2020 को हुआ है परन्तु विवाह को ग्राम पंचायत चम्बोह के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके हैं। तथा अब विवाह को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि विवाह को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-08-2020 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 06-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दायर तिथि : 09-04-2018 केस नं0 : 26-CET/19

श्री राम सिंह पुत्र श्री तुलसी राम पुत्र नौंदु, निवासी गांव गदौरी, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता2324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942 विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में जाति की दुरुस्ती बारे। प्रार्थना-पत्र श्री राम सिंह पुत्र श्री तुलसी राम पुत्र नौंदु, निवासी गांव गदौरी, डाकघर मौहल फाटी शमशी, कोठी खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 09-04-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका वाक्या फाटी शमशी, कोठी खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) के राजस्व रिकार्ड में जाति अन्य दर्ज है जबकि 1945-46 पटवारी पटवार वृत्त खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में नकल मिसल हकीयत के अनुसार प्रार्थी कोली जाति से सम्बन्ध रखता है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपनी जाति अन्य से दुरुस्त करके कोली दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की जाति दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-08-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जाति दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दायर तिथि : 03-07-2020 केस नं0 : 22-MT/20

1. श्री रोशन लाल पुत्र श्री केशव राम साकन, गांव भुलंग, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

2. श्रीमती सीतु पुत्री श्री वीणु, निवासी गांव भाखली, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 03-07-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 20-10-2014 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत भुलंग, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 17-08-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।2325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942 आज दिनांक 17-07-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दायर तिथि : 11-03-2020 केस नं0 : 21-MT/20

1. श्री विरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सुभाष शर्मा साकन गांव नगोठी, डाकघर बराधा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

2. श्रीमती तनुजा कुमारी पुत्री श्री देविन्द्र कुमार, निवासी गांव नाऊ, डाकघर व तहसील औट, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 11-03-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 21-10-2019 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत बराधा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 17-08-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दायर तिथि : 25-02-2020 केस नं0 : 25-NCT/20

. . प्रार्थी। श्री रामू पुत्र श्री डोहलू पुत्र घुघरू, निवासी गांव तारी-रा-ग्रां, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)2326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942 बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

प्रार्थना-पत्र श्री रामू पुत्र श्री डोहलू पुत्र घुंघरू, निवासी गांव तारी-रा-ग्रां, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 25-02-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी भुलंग, कोठी खोखन, खाता खतौनी नं0 1/1, खसरा नं0 233 व 236 में श्री रामू की जगह श्री राम चन्द पुत्र डोहलु पुत्र श्री घुंघरू दर्ज हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम श्री राम चन्द पुत्र डोहलू से दुरुस्त करके राम चन्द उर्फ रामू पुत्र श्री डोहलु पुत्र श्री घुंघरू दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-08-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्री विवेक कुमार पुत्र स्व0 श्री राज कुमार, निवासी गांव लसराणा, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।

श्री विवेक कुमार पुत्र स्व0 श्री राज कुमार, निवासी गांव लसराणा, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसके दादा का वास्तविक नाम गोवर्धन दास है जबकि राजस्व अभिलेख महाल लसराणा में उनका नाम टरु दर्ज है जो कि गलत है। इसलिए प्रार्थी ने निवेदन किया हैैैैै कि राजस्व अभिलेख महाल लसराणा में दुरुस्ती की जाकर उसके दादा का नाम टरु उर्फ गोवर्धन दास दर्ज किया जाये।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि2327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942 किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 17-08-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 09 जुलाई, 2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्रीमती मलका देवी पुत्री स्व0 श्री लौहका, निवासी गांव कनूही, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला . . प्रार्थिनी। मण्डी, हिमाचल प्रदेश

.

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।

श्रीमती मलका देवी पुत्री स्व0 श्री लौहका, निवासी गांव कनूही, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम मलका देवी है जबकि राजस्व अभिलेख महाल कनूही में उसका नाम कला दर्ज है जो कि गलत है। इसलिए प्रार्थिनी ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख महाल कनूही में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम कला उर्फ मलका देवी दर्ज किया जाये।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को अगर उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 17-08-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थिनी के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18 जुलाई, 2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।2328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942 समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0) मिसल नम्बर : 09/2020 तारीख मजरूआ : 22-02-2020 आगामी पेशी : 21-08-2020 प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती।

प्रार्थिनी श्रीमती रीता देवी स्व0 श्री निर्मल कुमार, निवासी प्राली, डाकघर निहरी, तहसील निहरी, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थिनी श्रीमती रीता देवी स्व0 श्री निर्मल कुमार, निवासी प्राली, डाकघर निहरी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके बेटे का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त निहरी के महाल निहरी में जयदिव्या वर्मा दर्ज है, जबकि उसका सही नाम जयदित्या वर्मा है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके जयदिव्या वर्मा उर्फ जयदित्या वर्मा किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 21-08-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रुप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 21-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0) मिसल नम्बर : 04/2020 तारीख मजरूआ : 07-02-2020 आगामी पेशी : 21-08-2020 प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती।

प्रार्थिनी श्रीमती नारापति पत्नी श्री नरायण सिंह, निवासी शमौल, डाकघर बलग, तहसील निहरी, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थिनी श्रीमती नारापति पत्नी श्री नरायण सिंह, निवासी शमौल, डाकघर बलग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त करला के महाल धन्यारा में तारावती दर्ज है, जबकि उसका सही नाम नारापति है, लिहाजा इसे दुरुस्त2329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942 करके तारावति उर्फ नारापति किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थिनी द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 21-08-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रुप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 21-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0) मिसल नम्बर : 17/2020 तारीख मजरूआ : 16-03-2020 आगामी पेशी : 21-08-2020 प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती।

प्रार्थी श्री सोम कृष्ण पुत्र श्री तवारू राम निवासी शेरढ, डाकघर पौडाकोठी, तहसील निहरी, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थी श्री सोम कृष्ण पुत्र श्री तवारू राम, निवासी शेरढ, डाकघर पौडाकोठी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पौडाकोठी के महाल मनाणू में कृष्ण कुमार दर्ज है, जबकि उसका सही नाम सोम कृष्ण है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके कृष्ण कुमार उर्फ सोम कृष्ण किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 21-08-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रुप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 21-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0)।2330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942 समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0) मिसल नम्बर : 16/2020 तारीख मजरूआ : 16-03-2020 आगामी पेशी : 21-08-2020 प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती।

प्रार्थी श्री ईश्वर दत्त पुत्र श्री खिमा राम, निवासी सनोडा, डाकघर पौडाकोठी, तहसील निहरी, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थी श्री ईश्वर दत्त पुत्र श्री खिमा राम, निवासी सनोडा, डाकघर पौडाकोठी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पौडाकोठी के महाल मनाणू में ईश्वर दास दर्ज है, जबकि उसका सही नाम ईश्वर दत्त है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके ईश्वर दास उर्फ ईश्वर दत्त किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 21-08-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रुप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 21-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0) मिसल नम्बर : 11/2020 तारीख मजरूआ : 03-03-2020 आगामी पेशी : 21-08-2020

. . प्रार्थी। श्री दुलर चन्द पुत्र श्री पौशु राम, निवासी निहरी, डाकघर निहरी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र अधीन धारा 13(3)जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दुलर चन्द पुत्र श्री पौशु राम, निवासी निहरी, डाकघर निहरी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) का आवेदन-पत्र, अतिरिक्त जिला पंजीकार एवं चिकित्सा अधिकारी मण्डी के माध्यम से इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी दुलर चन्द ने अपने बेटे की जन्म तिथि 20-01-2005 को होना दर्शाई गई है।2331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942 परन्तु किसी कारणवश वह अपने बेटे की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत निहरी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा पाया। आवेदन-पत्र की पुष्टि में आवेदक ने स्वयं का एक ब्यान हल्फी व दो गवाहों के शपथ-पत्र भी प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने बेटे की जन्म तिथि का पंजीकरण करवाने के आदेश ग्राम पंचायत निहरी को जारी करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त नाम व जन्म पंजीकरण बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो दिनांक पेशी 21-08-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम व जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 21-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

देवी सिंह कौशल,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0) मिसल नम्बर : 15/2020 तारीख मजरूआ : 03-03-2020 आगामी पेशी : 21-08-2020

. . प्रार्थी। श्री नरेश कुमार पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी वखारी, डाकघर सेरीकोठी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र अधीन धारा 13(3)जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री नरेश कुमार पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी वखारी, डाकघर सेरीकोठी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) का आवेदन-पत्र, अतिरिक्त जिला पंजीकार एवं चिकित्सा अधिकारी मण्डी के माध्यम से इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी नरेश कुमार ने अपने बेटी की जन्म तिथि 14-08-2010 को होना दर्शाई गई है। परन्तु किसी कारणवश वह अपनी बेटी की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सेरीकाठी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा पाया। आवेदन-पत्र की पुष्टि में आवेदक ने स्वयं का एक ब्यान हल्फी व दो गवाहों के शपथ-पत्र भी प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपनी बेटी की जन्म तिथि का पंजीकरण करवाने के आदेश ग्राम पंचायत सेरीकोठी को जारी करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त नाम जन्म पंजीकरण बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो दिनांक पेशी 21-08-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।2332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2020/12 श्रावण, 1942 आज दिनांक 21-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ। मोहर।

देवी सिंह कौशल,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 03 August 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-08-03.72_gazette_2020-03_08_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-08-03.72_gazette_2020-03_08_2020.