राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग-ई
अधिसूचना
शिमला-171002, 04 अगस्त, 2020
संख्याः सा0 प्र0 वि-ई(ए)4-1/2019.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि योजना-2019 के अन्तर्गत पात्र प्रहरियों की छटनी व पहचान हेतु निम्नलिखित समिति के गठन को सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-
79-राजपत्र/2020-13-08-2020 (2533)2534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 1. श्री सुरेश भारद्वाज, . . अध्यक्ष माननीय शहरी विकास मन्त्री, हिमाचल प्रदेश।
2. श्री प्रवीण शर्मा, . . सदस्य पूर्व मन्त्री, हिमाचल प्रदेश।
3. श्री चन्द्रसेन ठाकुर, . . सदस्य पूर्व विधायक।
4. श्री सुनील मनोचा, . . सदस्य कोतवाली बाज़ार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
5. सचिव (सामान्य प्रशासन), . . सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
यह समिति उक्त योजना के संचालन व इसमें अपेक्षित परिवर्तन बारे भी अनुशंसा करेगी।
आदेश द्वारा,
हस्ता/- मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
-------
सामान्य प्रशासन विभाग
ई अनुभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 07 अगस्त, 2020
संख्या सा0 प्र0 वि0-ई (ए) 4-1/2019.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-02-2020 तथा राजपत्र में दिनांक 25-02-2020 को प्रकाशित "हिमाचल प्र्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि योजना-2019", में आंशिक संशोधन करते हुए हिमाचल प्रदेश के ऐसे मूल निवासियों जिन्हें मीसा (MISA-Maintenance of Internal Security Act) व डी0 आई0 आर0 (DIR- Defence of India Rule) के अन्तर्गत दिनांक 25-06-1975 से 21-03-1977 तक के आपातकाल के दौरान राजनीतिक व सामाजिक कारणों से क्रमशः 1 से 15 दिन व 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए कारावास/जेल में निरूद्ध रहे हों, को क्रमशः ` 8,000/- व ` 12,000/- मासिक सम्मान राशि देने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
इसके अतिरिक्त राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन प्रहरियों को, जिनका कोई कारावास सम्बन्धित रिकॉर्ड नहीं है या अधूरा है, उनके लिए किन्हीं भी दो प्रहरियों, जिनका अपना रिकॉर्ड है, उनके द्वारा सत्यापित प्रपत्र (परिशिष्ट 'ग') पर उनको प्रहरी मानने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
आदेश द्वारा,
अनिल कुमार खाची, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।2535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942
उद्योग विभाग
क-अनुभाग
अधिसूचना
शिमला-171 002, 31 जुलाई, 2020
संख्याः इन्ड-ए(ए) 3-3/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियोंं का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक), वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है।
(ii) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होेंगे।
2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(i) अधिसूचना संख्या ः इण्ड-ए(बी)2-4/2009-I, तारीख 28 दिसम्बर, 2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, उद्योग विभाग, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक), वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त नियम 2(i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)।
----------
उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक)
2. पद (पदों) की संख्या.--01 (एक)
3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)
4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे-बैण्डः `15600-39100 जमा ` 5400 ग्रेड-पे। (ii)संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या 15-क में दिए ब्यौरे के अनुसार ` 21,000/- प्रति मास।
5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--लागू नहीं
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :
2536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।
टिप्पणी.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अईता(एं)ः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इन्डस्ट्रीयल इंजीनियरिंग में बी.ई./ बी.टैक की उपाधि।
या
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मकैनिकल/कैमिकल/इलैक्ट्रॉनिक्स/इलैक्ट्रीकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टैक की उपाधि ।
(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इन्डस्ट्रीअल मैनेजमैन्ट/इन्डस्ट्रीअल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।
(ख) वांछनीय अर्हता(एं)ः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इन्डस्ट्रीअल/मकैनिकल/ कैमिकल/इलैक्ट्रॉनिक्स/इलैक्ट्रीकल/ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एम.ई./एम.टैक की उपाधि ।
(ii) सरकार के अधीन या किसी ख्याति प्राप्त कारबार समुत्थान; अर्थात् ऐसी कम्पनियों में कार्य का अनुभव जो पांच वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में हो और जिनका पिछले तीन वर्षों का आवर्त पचास करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो, में इन्डस्ट्रीअल मैनेजमैन्ट/इन्डस्ट्रीअल इंजीनियरिंग में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् कम से कम तीन वर्ष की अवधि का व्यावसायिक अनुभव।
(iii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियोंं) की दशा में लागू होगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।2537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करकेे आदेश दे।
(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
10. भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहींं।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समितिः लागू नहीं।
(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क स्ांविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-
(I) संकल्पनाः
(क) इस पॉलिसी के अधीन उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना : अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।2538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। (II) संविदात्मक उपलब्धियांः
संविदा के आधार पर नियुक्त वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक) को ` 21,000/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 630/- की रकम (पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः
अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा। (IV) चयन प्रक्रियाः
संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) सविदात्मक नियुक्तियों के चयन के लिए समिति :
जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार :
अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों में संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबंधन और शर्तें :
(क) संविदा के आधार पर नियुक्त वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक) को ` 21,000/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढा़ ए गए पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 630/- की दर से (पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वृद्धि का हकदार होगा तथा कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्त प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी2539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा, तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणाम स्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अम्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्याें के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0-एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम पेन्शन नियम, तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध, संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं हाेंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। 16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी । 2540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमोें के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।
-----------
उपाबन्ध-''ख'' वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप यह करार श्री/श्रीमती....................................................................................पुत्र/पुत्री श्री............................................................................................................ निवासी............................................................................................................................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख........................................को किया गया ।
द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है
1. यह कि प्रथम पक्षकार वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक) के रूप में............................................... से प्रारम्भ होने और........................................................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्........................................................को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :-
परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानवुर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण करने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 21,000% प्रतिमास होगी।
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक) एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी2541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा ।
अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहींं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में, जहां पर चिकित्सा आधार पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो ऐसी अवधि उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :
परन्तु उसे सरकार सेे प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणाम स्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अम्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिक्त्सिा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(व्यक्तियोंं) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति मेंं इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
साक्षियों की उपस्थिति में : 1. ................................................................. ................................................................. ................................................................. (नाम व पूरा पता) 2542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 2. .............................................................. ............................................................... ............................................................... (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में : 1. ......................................................... ......................................................... .......................................................... (नाम व पूरा पता)
2. ......................................................... ......................................................... .......................................................... (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
_________
[Authoritative English text of this Department Notification No. Ind.-A(A)3-3/2018, dated
31st July, 2020 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
INDUSTRIES DEPARTMENT
A-Section
NOTIFICATION
Shimla-171 002, 31st July, 2020
No. : Ind.-A(A)3-3/2018.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Senior Technical Officer (Industrial), Class-I (Gazetted) in the Department of Industries, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this Notification , namely :—
1. Short Title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Industries, Senior Technical Officer (Industrial), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2020.
(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Repeal & Savings.—(i) The Himachal Pradesh, Department of Industries, Senior Technical Officer (Industrial), Class- I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules 2017 notified vide notification No. Ind-A(B)2- 4/2009-I, dated 28th December, 2017 are hereby repealed.
2543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942(ii) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rule so repealed under rule 2(i) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.
By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (Industries).
__________
ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SENIOR TECHNICAL OFFICER (INDUSTRIAL) CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES, HIMACHAL PRADESH
1. Name of the Post.—Senior Technical Officer (Industrial)
2. Number of Post(s).—01 (One)
3. Classification.—Class-I (Gazetted)
4. Scale of Pay.— (i) Pay Band for regular incumbent(s) : `15600–39100+ `5400 Grade Pay.
(ii) Emoluments for contract employee(s): ` 21,000/- P.M. as per details given in Column No. 15-A.
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable
6. Age for direct Recruitment.—Between 18 to 45 years:
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:
Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporation/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who are / were subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such2544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.
Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.
7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) ESSENTIAL QUALIFICATIONS: (i) B.E./B.Tech. Degree in Industrial Engineering from a recognised University.
OR
B.E./B.Tech. Degree in Mechanical/Chemical/Electronics/Electrical/Production Engineering from a recognised University.
(ii) Diploma in Industrial Management/Industrial Engineering from a recognised University.
(b) DESIRABLE QUALIFICATION(S):
(i) M.E./M.Tech. Degree in Industrial/ Mechanical/ Chemical/Electronics/Electrical/ Production Engineering from a recognised University.
(ii) Post qualification professional experience of atleast three (03) years duration in Industrial Management/ Industrial Engineering, under Government or in a business concern of repute i.e. experience in such companies which have been in existence for more than five (05) years and whose past three (03) years turnover has been 50 crore per annum.
(iii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and Educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).—Age : Not applicable.
Educational Qualification: Not applicable.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in the case of appointment on contract basis.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods .—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion/ secondment/transfer, grade(s) from which
promotion/ secondment/ transfer is to be made.—Not applicable.
12. If a Departmental Promotion/ confirmation Committee exists, what is its composition.—Departmental Promotion Committee.—Not applicable.
2545 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942Departmental Confirmation Committee : As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/ other recruiting agency/ authority as the case may be.
15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment : Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT:
(a) Under this policy the Senior Technical Officer (Industrial) in the Department of Industries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:
Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC: The Additional Chief Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government for filling up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:
The Senior Technical Oficer (Industrial) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ ` 21,000/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ` 630/- (3% of the minimum of pay band plus grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:
The Additional Chief Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh will be the appointing & disciplinary authority.
2546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 (IV) SELECTION PROCESS:Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of interview/ personality test, or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:
As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT:
After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.
(VI) TERMS AND CONDITIONS:
(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 21,000/- Per Month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 630/- (3% of minimum of the pay band plus grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appelate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting in one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave in a calander year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this2547 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis, who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non- Gazetted Government servant. In case of women candidate who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and they have to complete a period of training as a conditions of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is overs. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes /Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
ANNEXURE-"B" FORM OF CONTRACT /AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE SENIOR TECHNICAL OFICER (INDUSTRIAL) AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH THE SECRETARY (INDUSTRIES) TO THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH2548 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Senior Technical Oficer (Industrial) on contract basis on the following terms & conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Senior Technical Officer (Industrial) for a period of one year commencing on day of..............................and ending on the day of ................................It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on................................. and information notice shall not be necessary:
Provided that for further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be 21,000/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appelate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
4. Contractual Senior Technical Oficer (Industrial) will be entitled for one day's casual leave after putting one month service,10 days' medical leave and 5 days' special leave in a calander year. A female contract apointee with less than two surviving childern may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the cerfificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
2549 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 19426. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidate who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of taining as a conditions of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is overs. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY and SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESSES:
1 ........................................................
........................................................
........................................................
(Name and full Address)
2. ……………………………….....….
....................................................
....................................................
(Name and full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1 ..........................................................
..........................................................
..........................................................
(Name and full Address)
2 ..........................................................
..........................................................
........................................................... (Name and full Address)
(Signature of the SECOND PARTY)2550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 ब अदालत श्री हंस राज रावत, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री गाजिन्दर पुत्र लाजू, निवासी कूट परगना लिहल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी श्री गाजिन्दर पुत्र लाजू, निवासी कूट परगना लिहल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम गजिन्दर है जोकि सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल सेरी में गिजो पुत्र लाजू गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 17-08-2020 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 14-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
----------
ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)
मिसल नं0 9
ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2020/382 तारीख दायरा : 28-07-2020 सुरेश कुमार पुत्र श्री मोती, मुहाल कियाणी, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
सुरेश कुमार पुत्र श्री मोती, मुहाल कियाणी, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र में सुरेश कुमार पुत्र श्री मोती राम दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व2551 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 अभिलेख पटवार वृत्त कियाणी, महाल कियाणी, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम सुदेश कुमार पुत्र मोती दर्ज है जो कि गलत है।
अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम सुदेश कुमार उर्फ सुरेश कुमार पुत्र मोती दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त कियाणी को पारित कर दिये जायेंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 28-07-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
----------
ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)
मिसल नं0 7
ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2020/383 तारीख दायरा : 28-07-2020 हरी सिंह पुत्र श्री जन्तु, गांव चकलू, परगना त्रियोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
हरी सिंह पुत्र श्री जन्तु, गांव चकलू, परगना त्रियोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, राशन कार्ड में हरी सिंह पुत्र श्री जन्तु दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त चकलू महाल चकलू, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम हरो पुत्र जन्तु दर्ज है जो कि गलत है।
अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम हरो उर्फ हरी सिंह पुत्र जन्तु दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त चकलू को पारित कर दिये जायेंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 28-07-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।2552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मोहम्मद शाहरूख पुत्र मजिद मोहम्मद, गांव मलाण, डाकघर कियाणी, उप-तहसील पुखरी, जिला . . वादी। चम्बा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत, राजनगर विकास खण्ड चम्बा . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारे।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2358/2020 दिनांक 20-07-2020 के माध्यम से प्रप्त दस्तावेज क्रमशः
1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2020/11072, दिनांक 16-07-2020
2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट 4. शिक्षा प्रमाण-पत्र 5. आधार कार्ड
जिसमें आवेदक मोहम्मद शाहरूख पुत्र मजिद मोहम्मद, गांव मलाण, डाकघर कियाणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) के नाम की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक मोहम्मद शाहरूख पुत्र मजिद मोहम्मद, गांव मलाण, डाकघर कियाणी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 16-07-2020 को जारी हुआ है उसमें किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदक मोहम्मद शाहरूख पुत्र मजिद मोहम्मद, गांव मलाण, डाकघर कियाणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 22-12-1991 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई अपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबहः 10.00 बजे से सांय 5.00 तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक मोहम्मद शाहरूख पुत्र मजिद मोहम्मद, गांव मलाण, डाकघर कियाणी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 25-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।2553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्री राकेश कुमार पुत्र नानक चन्द, निवासी गांव दियोल, मुहाल भलेई, परगना व उप-तहसील भलेई, . . प्रार्थी। जिला चम्बा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। श्री राकेश कुमार पुत्र नानक चन्द, निवासी गांव दियोल, मुहाल भलेई, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत भलेई के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में राकेश कुमार दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल भलेई के भू-इन्द्राज में राकेश सिंह दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। इसलिए मुहाल भलेई के भू-राजस्व अभिलेख में आवेदक अपना नाम राकेश सिंह की बजाए राकेश कुमार दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-08-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 25-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 18-08-2020 मोहिन्द्र चन्द पुत्र किरपू, निवासी गांव हार, डाकघर डोहव, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, की जेर धारा 37(2) पुनर्वालोकित 1954 के तहत महाल हार व उपरला डोहब में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम मोहिन्द्र चन्द पुत्र किरपू है जबकि महाल हार व उपरला डोहब के राजस्व अभिलेख में उसका नाम जोगिन्द्र सिंह पुत्र किरपू दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके जोगिन्द्र सिंह उपनाम मोहिन्द्र चन्द पुत्र किरपू दर्ज करवाना चाहता है। 2554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 18-08-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 16-07-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 17-08-2020 प्रीतम चन्द पुत्र श्री राम सिंह, निवासी गांव भाटी, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल भाटी में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम प्रीतम चन्द पुत्र श्री राम सिंह है जबकि महाल भाटी के राजस्व अभिलेख में उसका नाम प्रीतो पुत्र राम सिंह दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके प्रीतो उर्फ प्रीतम चन्द पुत्र श्री राम सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 17-08-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 17-07-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 17-08-2020 कृष्ण चन्द पुत्र श्री माही दास, निवासी गांव केटलू, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल रजोल व केटलू में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम कृष्ण चन्द पुत्र श्री माही दास है जबकि महाल रजोल व केटलू के राजस्व अभिलेख में उसका नाम किशन चन्द पुत्र माहिया दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके किशन चन्द उर्फ कृष्ण चन्द पुत्र माहिया उर्फ माही दास दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 17-08-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 17-07-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 17-08-2020 सुनील कुमार पुत्र जगन नाथ, निवासी गांव व डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 11-11-1970 को महाल रजोल में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रजोल के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 17-08-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।2556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 आज दिनांक 17-07-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 17-08-2020 यशपाल पुत्र जगन नाथ, निवासी गांव व डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 13-01-1976 को महाल रजोल में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रजोल के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 17-08-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 17-07-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 17-08-2020 साहिल चौधरी पुत्र श्री सरूप चन्द, निवासी बसनूर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
2557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल भाटी में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम साहिल चौधरी पुत्र श्री सरूप चन्द है जबकि महाल बसनूर खास के राजस्व अभिलेख में उसका नाम साहिल पुत्र श्री सरूप चन्द दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके साहिल उर्फ साहिल चौधरी पुत्र श्री सरूप चन्द दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 17-08-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 17-07-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 17-08-2020 बुधि सिंह पुत्र श्री चुहा राम, निवासी गांव बसनूर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल बसनूर खास में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम बुधि सिंह पुत्र श्री चुहा राम है जबकि महाल बसनूर खास के राजस्व अभिलेख में उसका नाम विधि सिंह पुत्र श्री चूहा दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके विधि सिंह उर्फ बुधि सिंह पुत्र श्री चुहा उर्फ चुहा राम करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 17-08-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 17-07-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 17-08-2020 श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल बसनूर खास में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री दुनी चन्द है जबकि महाल रजोल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम रविन्द्र कुमार पुत्र दुनी चन्द दर्ज है। जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके रविन्द्र कुमार उर्फ विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री दुनी चन्द करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 17-08-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 17-07-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 18-08-2020 राजिन्द्र कौर पत्नी स्व0 श्री रत्न चन्द, निवासी गांव व डाकघर हरिपुर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी नन्द श्रीमती नगीनो देवी पुत्री भगत राम का देहान्त दिनांक 02-02-1995 को महाल दरगेला में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।2559 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 18-08-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 16-07-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------
CHANGE OF NAME
I, Udhistar Kapta s/o Sh. Roshan Lal Kapta, r/o Patsari, P.O. Hatkoti, Tehsil Jubbal, Shimla (H.P.) have changed my name to Yudhishthir Kapta vide affidavit dated 10-02-2020 sworn before Executive Magistrate Rohru, District Shimla (H.P.).
UDHISTAR KAPTA,
s/o Sh. Roshan Lal Kapta, r/o Patsari, P.O. Hatkoti,
Tehsil Jubbal, Shimla (H.P.).
_________
CHANGE OF NAME
I, No. 103425H Rank PO Bikram Singh Dogra s/o Late Sh. Sunka Ram, r/o V.P.O. Dehan (Baag Buhla) Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that my wife's name and birth date have wrongly entered in my service record as Suresh Dogra and 07-03-1962 whereas her correct name/birth date are Suresh Kumari/03-06-1962 vide affidavit No. 14AA 445057 dt. 20-07-2020 before Notary Public Palampur, District Kangra (H.P.).
No. 103425H Rank PO BIKRAM SINGH DOGRA, s/o Late Sh. Sunka Ram, r/o V. P.O. Dehan (Baag Buhla), Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).
2560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अगस्त, 2020/22 श्रावण, 1942नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है