राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
[Authoritative English text of this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA) dated
11th August, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE AUDIT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 002, the 11th August, 2020
No. 1-58/69-Fin(LA)-4148.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal 84-राजपत्र/2020-20-08-2020 (2743)2744 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942 Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh, State Audit Department, Additional Director, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008 notified vide this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA), dated 27th October, 2008, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Audit Department, Additional Director, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2020.
(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajparta (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-"A".— In Annexure-'A' to the Himachal Pradesh State Audit Department, Additional Director, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008 for the existing provisions against column No. 11, the following shall be substituted, namely:—
"By promotion from amongst the Joint Director(s)/Joint Controller(s) (State Audit) having three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Joint Director /Joint Controller (State Audit) having five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any, combined as Joint Director/Joint Controller (State Audit) and Deputy Director/ Deputy Controller (State Audit) out of which one year service as Joint Director/Joint Controller (State Audit) shall be essential.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules:
Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-serviceman (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there- under.
2745 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion, against such posts, shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointments/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules:
Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."
By order,
Sd/-
Principal Secretary (Finance).
_____________
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, KINNAUR DISTRICT,
RECKONG-PEO (HP)
NOTIFICATION
Reckong-Peo, the 5th August, 2020
No. KNR-IX-27(MLC)/2014-1074278.—Whereas, Apple season in lower parts of Kinnaur District will start shortly and the horticulturists have to carry marketing process of their apple products in various markets in the country. There is apprehension of causing inconvenience/ harassment by arbitrary charging of freights by the transporters from the horticulturists.
And Whereas, the Sub-Divisional Officer (C), Nichar Sub-Division, Kinnaur District after convening a meeting of Truck Operators & Pick-up/Camper Union, Apple growers/Horticulturists and Pradhan Gram Panchayats of Nichar Sub Division has proposed freight rate of per apple box & freight rate(s) of Campers single & double cabin from various places/points/locations of Nichar Sub- Division of this district to various markets of the country.
Now, Therefore, I, Gopal Chand, IAS, Deputy Commissioner, Kinnaur District taking into consideration the above proposal of Sub-Divisional Officer (C) Nichar, do hereby notify the freight rates as per "Annexure-A" for Nichar Sub-Division of Kinnaur District for carrying of apple boxes for current apple season, 2020.
Any attempt to overcharge can result in legal action against defaulter Truck Operator/Truck Union/Pick-up-Camper Union.
Sd/- (GOPAL CHAND, IAS), Deputy Commissioner.
_________
ANNEXURE-A Freight Rates for carrying of apple boxes to various Markets for the current apple season 2020 from various places/locations of Sub-Division Nichar, District Kinnaur, Himachal Pradesh.
2746 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942| Sl. No . | Name of place/location | Freight rate per box up-to | ||||||
| Kingal | Narkanda | Shimla | Solan | Parwanoo | Chandigarh | Delhi | ||
| 1. | Chaura & Nigulsari | 23 | 37 | 50 | 55 | 63 | 82 | 100 |
| 2. | Bhabanagar upto Nathpa | 24 | 39 | 51 | 56 | 64 | 83 | 102 |
| 3. | Ponda/Bari/Sungra & Nichar | 25 | 40 | 51 | 57 | 65 | 84 | 103 |
| 4. | Ramni/Jani/Tapri/ Chholtu | 26 | 41 | 51 | 58 | 66 | 86 | 109 |
| 5. | Katgaon/Yangpa/ Kafnoo | 32 | 47 | 58 | 64 | 71 | 90 | 109 |
| 6. | Urni/Yulla/Meeru | 30 | 46 | 58 | 64 | 71 | 90 | 109 |
| 7. | Chagaon | 29 | 45 | 55 | 65 | 68 | 88 | 103 |
| 8. | Choling | 29 | 45 | 55 | 65 | 68 | 88 | 103 |
| Nichar, Ponda, Bari to Matiyana camper Single Cabin | 7000/- |
| Nichar, Ponda, Bari to Matiyana camper double Cabin | 5500/- |
| Bhabanagar to Matiyana camper Single Cabin | 6000/- |
| Bhabanagar to Matiyana camper double Cabin | 5000/- |
| Nichar, Ponda, Bari to Bithal camper Single Cabin | 5000/- |
| Nichar, Ponda, Bari to Bithal camper double Cabin | 4000/- |
| Bhaba Vally to Matyana camper Single Cabin | 8500/- |
| Bhaba Vally to Matyana camper double Cabin | 7000/- |
| Bhaba Vally to Bithal camper Single Cabin | 5750/- |
| Bhaba Vally to Bithal camper double Cabin | 5300/- |
| Tapri to Matiyana camper Single Cabin | 6800/- |
| Tapri to Matiyana camper Double Cabin | 6350/- |
| Tapri to Bithal camper Single Cabin | 5000/- |
| Tapri to Bitthla camper double Cabin | 4200/- |
| Urni-Chagaon to Matiyana camper Single Cabin | 7500/- |
| Urni-Chagaon to Matiyana camper double Cabin | 6800/- |
| Urni-Chagaon to Bithal camper Single Cabin | 5500/- |
| Urni- Chagaon to Bithal camper double Cabin | 4700/- |
| Yula-Meeru to Matiyana camper Single Cabin | 8500/- |
| Yula-Meeru to Matiyana camper double Cabin | 7200/- |
| Yula- Meeru to Bithal camper Single Cabin | 6000/- |
| Yula-Meeru to Bithal camper double Cabin | 5200/- |
| Choling to Matiyana camper Single Cabin | 8500/- |
| Choling to Matiyana camper double Cabin | 6800/- |
| Choling to Bithal camper Single Cabin | 6500/- |
| Choling to Bithal camper Double Cabin | 5200/- |
Sd/-
Deputy Commissioner,
Kinnaur District (HP).
__________
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, KINNAUR DISTRICT,
RECKONG-PEO (HP)
NOTIFICATION
Kinnaur, the 21st July, 2020
No. FDS-KNR(S)12-1/82-VI-2390-2432.—In supersession of all previous notifications and in exercise of the powers conferred on me under Clause 3(1)(e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Gopal Chand, IAS, District Magistrate, Kinnaur at Reckong Peo (H.P.) with a view to make the following items available to the public/Consumers at reasonable rates in the market, do hereby fix the maximum retail prices (inclusive of all taxes and other incidental charges) in respect of the following items that may be charged by a dealer or a producer in District Kinnaur with immediate effect:—
| Sl. No. of the article as per schedule-1 of the said order | Name of the articles | Maximum Retail Prices | ||
| 1. | Meat/ Chicken/Fish | |||
| 1. | Meat Goat/ Bheda | Per Kg. | 450 | |
| 2. | Meat Pig | Per Kg. | 230 | |
| 3. | Chicken dressed/Skinless | Per Kg. | 230 | |
| 4. | Broiler Dressed/Skinless | Per Kg. | 230 | |
| 5. | Fish Fried | Per Kg. | 300 | |
| 6. | Fish Unfried | Per Kg. | 200 | |
| 7. | Chicken Pakora | Per Kg. | 300 | |
| 2. | Cooked Food served in Dhabas (Not Registered with Tourism Department) | |||
| 1. | Full Diet (Rice, Chapati with Dal, Sabji & Karhi) | 80-00 | ||
| 2. | Half Diet (One Plate Rice with Dal &Sabji) | 40-00 | ||
| 3. | Chapati Tawa ( Per Chapati ) | 5-00 | ||
| 4. | ChapatiTanduri (Per Chapati) | 7-00 | ||
| 5. | Stuffed Prantha with Pickle (Per Prantha) | 20-00 | ||
| 6. | Dal Makhni | 70-00 | ||
| 7. | Dal Fried | 50-00 | ||
| 8. | Raita | 25-00 | ||
| 9. | Chana Puri (2 with veg/Curd) | 50-00 | ||
| 10. | Palk/ Matar/Shahi/Paneer (Per Plate) | 80-00 | ||
| 11. | Meat (5 pieces weighing 200 grm.) Per Plate with curry | 120-00 | ||
| 12. | Chicken (5 pieces weighing 200 grm.) Per Plate with curry | 100-00 | ||
| 13. | Samosa | 10-00 | ||
| 14. | Tea | 10-00 | ||
| 15. | Chana with 2 Samosas | 40-00 | ||
| 16. | Chowmein (Full Plate) Veg | 80-00 | ||
| 17. | Chowmein (Half Plate) Veg | 40-00 | ||
| 18. | Thupka (Full Plate) Veg | 80-00 | ||
| 19. | Thupka (Half Plate) Veg | 40-00 | ||
| 20. | Chowmein (Full Plate) Non-Veg | 100-00 | ||
| 21. | Chowmein (Half Plate) Non-Veg | 50-00 | ||
| 22. | Thupka (Full Plate) Non-Veg | 100-00 | ||
| 23. | Thupka (Half Plate) Non-Veg | 50-00 | ||
| 24. | Mo-Mo (Full Plate) Non-Veg | 100-00 | ||
| 25. | Mo-Mo (Half Plate) Non-Veg | 50-00 | ||
| 26. | Mo-Mo (Full Plate) Veg | 80-00 | ||
| 27. | Mo-Mo (Half Plate) Veg | 40-00 | ||
| 3. | Milk/Curd/Paneer | |||
| 1. | Milk ( Per Litre ) | 45-00 | ||
| 2. | Boiled Milk | 50-00 | ||
| 3. | Paneer ( Cottage Cheese) Per Kg. | 280-00 | ||
| 4. | Curd(Per Kg) | 60-00 | ||
| 5. | Milk Packed, per litre | As per printed rate | ||
| 6. | Paneer Packed | As per printed rate |
1. Every dealer/ shopkeeper shall issue cash memo to each consumer and keep duplicate copy of the same for inspection purpose.
2. The dealer/shopkeeper shall display the price list of these commodities at the entrance/ conspicuous place in " DEVNAGRI " script at their business premises, which shall be signed and dated by the Owner/ Partner/ Manager.
3. The Notification shall be valid for a period of one month from the date of its publication in the Official Gazette.
Sd/- (GOPAL CHAND, IAS), District Magistrate,, Kinnaur at Reckong Peo.
2749 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942In the Court of Sh. Subhash Gautam, Sub-Divisional Magistrate-cum-Additional Registrar of
Marriages, Shri Naina Devi Ji at Swarghat, District Bilaspur, H.P.
Sh. Naresh Kumar s/o Sh. Gurdev Singh, r/o Village Malaun, Post Office Janali, Gram Panchayat Tarwar, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur, H.P.
Versus
1. General Public,
2. Pradhan, G.P. Tarwar, Tehsil Sh. Naina Devi Ji at Swarghat, District Bilaspur Proclamation of marriage as per provision under section 8(4) and 11 of the Registration of Marriages Act, 1996.
Whereas the above named applicant has made an application under section 8(4) and 11 of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 for registration of his marriage the applicant Sh. Naresh Kumar s/o Sh. Gurdev Singh, r/o Village Malaun, Post Office Janali, Gram Panchayat Tarwar, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur ( H.P.) hereinafter called as Bridegroom and Smt. Babita Devi hereinafter called as Bride have submitted affidavits stating therein that both they have solemnized marriage with each other on 30-01-2020 as per Hindu rites and customs. But they have not registered the said marriage anywhere in India till date. The Bride Babita Devi is the daughter of Sh. Charan Singh, r/o Village & P.O. Swahan, Tehsil Sh. Naina Devi Ji, District Bilaspur, H.P. and her usual place of residence is Malaun, Post Office Janali, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.).
Hence, proclamation is hereby made to the respondents, general public/Gram Panchayat Tarwar for inviting the objection, if any, if someone has any objection regarding registration of said marriage, he may appear in this court on or before 24-08-2020 failing which ex-parte proceeding will be initiated and the order of the registration of marriage will be prepared and announced.
Given under my hand and the seal of the court on dated 24-07-2020.
Seal.
SUBHASH GAUTAM (HAS),
Sub-Divisional Magistrate-cum- Additional Registrar of Marriages
Shri Naina Devi Ji at Swarghat, District Bilaspur, H.P.
____________
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 04/T/2020/Misc.
तारीख पेशी : 22-08-2020 श्री सौहण मल पुत्र श्री किरपा, निवासी गांव टिप उपरला, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.-- नाम दरूस्ती।
नोेटिस बनाम आम जनता। 2750 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942 प्रार्थी श्री सौहण मल पुत्र श्री किरपा, निवासी गांव टिप उपरला, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम महाल टिप उपरला, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिप के महाल टिप उपरला में सावन मल पुत्र किरपा दर्ज है, जबकि आधार कार्ड, ग्राम पंचायत सुराणी के अभिलेख व स्कूल प्रमाण-पत्र में मेरा नाम सौहण मल पुत्र सूंका उपनाम किरपा दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिप के महाल टिप उपरला में मेरा नाम सावन मल उपनाम सौहण मल दुरुस्त दर्ज किया जाये। दर्ज वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-08-2020 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत ना होगा तथा सौहण मल पुत्र श्री किरपा, निवासी गांव टिप उपरला, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृा टिप के महाल टिप उपरला में सावन मल पुत्र किरपा के बजाये सावन मल पुत्र किरपा उपनाम सौहण मल पुत्र सूंका उपनाम किरपा दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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In the Court of Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra
(H.P.)
1. Sh. Inderjeet Singh s/o Uttam Chand, r/o V.P.O. Bhagsunag, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.)
2. Smt. Dimple d/o Raj Kumar, r/o Upper Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
Versus
1. The General Public, 2. Secretary G. P. 3. Municipal Corporation Dharamshala.
Whereas above named applicants have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 28-02-2020 at Dharamshala but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i. e. Secretary G. P. Municipal Corporation Dharamshala;
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should2751 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942 appear before the court of undersigned on 24-08-2020 at Tehsil Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the court on 17-07-2020.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate Dharamshala,
Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).
___________
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 /NT/20
Sh. Anant Ram s/o Sh. Bhaw Ram, r/o Village and P.O. Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Sh. Anant Ram s/o Sh. Bhaw Ram, r/o Village and P.O. Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Summan Sharma का जन्म दिनांक 19-11-1982 को हुआ है परन्तु एम0सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Summan Sharma d/o Anant Ram का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 24-08-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 17-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
-------------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 /20
Sh. Parkash Thapa s/o Sh. Imbi Thapa, r/o Ward No. 14, Gabli Dari, P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
2752 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जन्ता।
Sh. Parkash Thapa s/o Sh. Imbi Thapa, r/o Ward No. 14, Gabli Dari, P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1971 को हुआ है परन्तु एम0सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त Parkash Thapa का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 27-08-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
-------------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 /20
Smt. Ralli Devi d/o Sh. Jassi Ram, r/o V.P.O. Khaniyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Smt. Ralli Devi d/o Sh. Jassi Ram, r/o V.P.O. Khaniyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी स्वयं Ralli Devi का जन्म दिनांक 5-12-1974 को हुआ है परन्तु एम0सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Ralli Devi का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 27-08-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।2753 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 /20
Sh. Vir Bahadur s/o Late Sh. Jaswant Singh Chambiyal, r/o V.P.O. Jawahar Nagar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जन्ता।
Sh. Vir Bahadur s/o Late Sh. Jaswant Singh Chambiyal, r/o V.P.O. Jawahar Nagar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता जी Tillo Devi w/o Late Sh. Jaswant Singh की मृत्यु दिनांक 8-03-2003 को हुई है परन्तु एम0सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tillo Devi w/o Late Sh. Jaswant Singh की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 27-08-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 421/ई0एम0/2020 तारीख पेशी : 24-08-2020 श्री सदाम हुसैन पुत्र नबाब दीन, गांव व डाकघर मोहट्ली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थी श्री सदाम हुसैन पुत्र नबाब दीन, गांव व डाकघर मोहट्ली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसके बेटे हुसैन अली का जन्म दिनांक 05-03-2017 व दूसरे बेटे फरियाद अली का जन्म दिनांक 04-06-2018 को उसके गांव मोहट्ली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश उनकी जन्म तिथियों को ग्राम पंचायत 2754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942 मोहट्ली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्री सदाम हुसैन पुत्र नबाब दीन, गांव व डाकघर मोहट्ली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के बेटों की जन्म तिथियों को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-08-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथियों को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री प्यार चन्द पुत्र श्री मसेडू राम, निवासी गांव व डाकघर सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री प्यार चन्द पुत्र श्री मसेडू राम, निवासी गांव व डाकघर सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके भाई श्री किशोरी लाल की मृत्यु दिनांक 04-12-1973 को महाल सगूर में हुई थी। परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-08-2020 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 14-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 31-08-2020
. . प्रार्थी। श्री रमेश कुमार पुत्र श्री कश्मीर सिंह, वासी महाल बठरा, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)2755 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942 बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती कागजात माल वाक्या महाल बठरा, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
श्री रमेश कुमार पुत्र श्री कश्मीर सिंह, वासी महाल बठरा, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस आशय से न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम मुताबिक पंचायत अभिलेख, स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड में रमेश कुमार पुत्र श्री कश्मीर सिंह दर्ज है जोकि सही है। परन्तु महाल बठरा, तहसील डाडा सीबा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम रमेश कुमार पुत्र श्री कश्मीर सिंह दर्ज है जो कि सही न है प्रार्थी ने उक्त नाम की दुरुस्ती बारे अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी बारे दिनांक 31-08-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकृत एजैन्ट माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में नाम दुरुस्त करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 28-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विरेन्दर कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : /2020
तारीख पेशी : 25-08-2020 श्री अमर सिंह पुत्र श्री मथुरा दास, निवासी गांव वलभूरियां, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, ग्राम . . प्रार्थी। पंचायत वैरघटा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री अमर सिंह पुत्र श्री मथुरा दास, निवासी गांव वलभूरियां, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघटा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 12-07-1957 को गांव वलभूरियां, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघटा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत वैरघटा को जारी करवाना चाहता है। 2756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942 अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 12-07-1957 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-08-2020 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्री अमर सिंह की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मुत्यु ग्राम पंचायत वैरघटा को पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-07-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सुनील कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : /2020
तारीख पेशी : 25-08-2020 किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण
श्रीमती अन्जना कुमारी पुत्री श्री रोशन सिंह, निवासी गांव अप्पर चूलां, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, . . प्रार्थिया। ग्राम पंचायत वैरघटा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्रीमती अन्जना कुमारी पुत्री श्री रोशन सिंह, निवासी गांव अप्पर चूलां, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघटा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 05-12-1977 को गांव अप्पर चूलां, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघटा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत वैरघटा को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 05-12-1977 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-08-2020 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती अन्जना कुमारी की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मुत्यु ग्राम पंचायत वैरघटा को पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 20-07-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2757 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942 ब अदालत श्री विरेन्दर कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : /2020
तारीख पेशी : 25-08-2020 किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण
श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री मथुरा दास, निवासी गांव वलभूरियां, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, ग्राम . . प्रार्थी। पंचायत वैरघटा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री मथुरा दास, निवासी गांव वलभूरियां, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघटा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 12-12-1954 को गांव वलभूरियां, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघटा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत वैरघटा को जारी करवाना चाहता है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 12-12-1954 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-08-2020 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्री ज्ञान चन्द की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मुत्यु ग्राम पंचायत वैरघटा को पारित कर दिया जाएगा। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-07-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विरेन्दर कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : /2020
तारीख पेशी : 25-08-2020 किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण
श्रीमती सुषमा देवी पुत्री श्री मथुरा दास, निवासी गांव वलभूरियां, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, ग्राम . . प्रार्थिया। पंचायत वैरघटा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्रीमती सुषमा देवी पुत्री श्री मथुरा दास, निवासी गांव वलभूरियां, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघटा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए 2758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942 आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 25-05-1964 को गांव वलभूरियां, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघटा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत वैरघटा को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 25-05-1964 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-08-2020 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती सुषमा देवी की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मुत्यु ग्राम पंचायत वैरघटा को पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-07-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 129/20
Tsering Dolkar w/o Tenzin Norbu, r/o T.C.V. School Gopalpur (Chachiyan), Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).
Versus
1. The General Public, 2. Commissioner-cum-Registrar Birth and Death, MCD Dharamshala
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Tsering Dolkar w/o Tenzin Norbu, r/o T.C.V. School Gopalpur (Chachiyan), Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Tenzin Wangyal का जन्म दिनांक 8-07-1994 को हुआ है परन्तु एम0सी0डी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Wangyal का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-08-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 31-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।2759 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 130/20
Chopuk w/o Bhutok, r/o Jogiwara Road Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
Versus
1. The General Public, 2. Commissioner-cum-Registrar Birth and Death, MCD Dharamshala
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Chopuk w/o Bhutok, r/o Jogiwara Road Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Tenzin Jigme का जन्म दिनांक 02-10-1994 को हुआ है परन्तु एम0सी0डी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Jigme का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 05-09-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्मु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 04-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री विरेन्दर कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : /2020
तारीख पेशी : 25-08-2020 किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण
श्रीमती विजया कुमारी पुत्री श्री मथुरा दास, निवासी गांव वलभूरियां, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, . . प्रार्थिया। ग्राम पंचायत वैरघटा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी।2760 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942 विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्रीमती विजया कुमारी पुत्री श्री मथुरा दास, निवासी गांव वलभूरियां, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघटा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 14-10-1975 को गांव वलभूरियां, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघटा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत वैरघटा को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 14-10-1975 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-08-2020 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती विजया कुमारी की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मुत्यु ग्राम पंचायत वैरघटा को पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-07-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विकास जमबाल, हि0प्र0से0, विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
1. विपिन कुमार आयु 33 वर्ष पुत्र त्रिलोक चन्द, निवासी गांव ठिरक, डाकघर वच्छवाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।
2. निशा अधिकारी आयु 22 वर्ष पुत्री लीली चन्द्रा अधिकारी, निवासी गांव व डाकघर रानीगंज, . . प्रार्थीगण। तहसील व जिला सरलाही, नेपाल।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 24-08-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 20-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी,
धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2761 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : NT/20
Maghar Singh s/o Sh. Bidhi Chand, r/o V.P.O. Baghni, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Maghar Singh s/o Sh. Bidhi Chand, r/o V.P.O. Baghni, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 18-03-1981 को हुई है परन्तु एम0सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Bidhi Chand की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 24-08-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 17-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : NT/20
Sh. Nand Lal s/o Late Sh. Gorkhu Ram, r/o Kaned, P.O. Ghiana Kalan, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।2762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942 Sh. Nand Lal s/o Late Sh. Gorkhu Ram, r/o Kaned, P.O. Ghiana Kalan, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 15-01-1990 को हुई है परन्तु एम0सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Gorkhu Ram की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 24-08-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 17-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 18/20
तारीख रजुआ : 06-08-2020
हरिन्द्र सिंह
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 17-02-2016 को श्रीमती कुलविन्दर कौर पुत्री राम नाथ, निवासी कोटला पावर हाऊस, तहसील आनन्दपुर साहिब, जिला रोपड़, पंजाब के साथ हुई है।
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि वह हरिन्द्र सिंह व कुलविन्द्र कौर की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत ठौंग निहली में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 08-09-2020 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 10-09-2020 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 06-08-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी नालागढ़,
तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि0प्र0)।2763 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942
शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-02, 19 अगस्त, 2020
संख्या यू0डी0-ए0(3)-3/2015.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए(3)-3/2015 तारीख 07-06-2019 द्वारा अधिसूचित नगर पंचायत शाहपुर, जिला कांंगड़ा की घोषणा के लिए प्रस्ताव को, इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उपायुक्त कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छह सप्ताह की अवधि के भीतर आक्षेप/सुझाव आमं़त्रित करने के लिए, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 15-06-2019 को प्रकाशित किया गया था;
और विहित समय सीमा के भीतर ग्राम पंचायत, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के निवासियों से, प्राप्त सुझावों/आक्षेपों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और उन पर विनिश्चय किया गया;
अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट शाहपुर के क्षेत्रों को नगर पंचायत, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के रूप में घोषित करते हैं और यह राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से अस्तित्व में आएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (रजनीश) सचिव (शहरी विकास)।
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अनुसूची
| क्रम संख्या | मोहाल | पंचायत | कित्ता | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर |
| 1. | शाहपुर | शाहपुर | 1878 | 1 से 1888/1806 | 138-67-81 |
| 2. | चन्दरूण | शाहपुर | 744 | 1 से 689/653 | 71-91-59 |
| 3. | झुलाड | कैरी | 630 | 1 से 645/590 | 62-98-68 |
| 4. | डोलयार | कैरी | 554 | 1 से 568/533 | 61-24-16 |
| 5. | मझयार | शाहपुर | 733 | 1 से 694 | 64-00-24 |
| 6. | हाडा | गोरड़ा | 322 | 1 से 295 | 17-51-70 |
| 7. | गोरड़ा | गोरड़ा | 49 | 1209, 1546/1210, 1547/1210, 1548/1210, 1211,1212, 1549/1213, 1550/1213, 1 214 to 1217 1222 to 1224, 1 551/1252, 1552/1252, 1477/1254, 1503/1476, 1504/1476, 1229, 1230, 1 518/1288/1261, 1519/1288/1261, | 06-68-27 |
| 1520/1288/1261, 1 287/1261, 1248/1232, 1247/1232, 1259/1233, 1258/1233, 1501/1241, 1502/1241, 1553/1242, 1554/1242, 1243, 1 507/1485, 1508/1485, 1482/1257, 1483/1257, 1484/1257/1478/1257, 1479/1257, 1505/1480, 1 521/1506/480, 1522/1506/480, 481/1257, 1245, 1246 | |||||
| कुल क्षेत्र 423-02-45 हेक्टेयर |
[Authoritative English text of the Government Notification No. UD-A(3) 3/2015, dated 19-08-2020
as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 19th August, 2020
No. UD-A(3)-3/2015.—Whereas a proposal for declaration of Nagar Panchayat Shahpur, District Kangra notified vide this Department's Notification No. UD-A(3)-3/2015, dated 07-06-2019 was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 15-06-2019 for inviting objections/suggestions from the affected persons through the Deputy Commissioner, Kangra, within a period of six weeks;
And whereas the objections/suggestions received from the inhabitants of Gram Panchayat Shahpur, District Kangra within the prescribed time limit were considered and decided by the Government ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the areas of Shahpur, specified in the schedule enclosed, as Nagar Panchayat, Shahpur, District Kangra, Himachal Pradesh and it shall come into existence from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order,
RAJNEESH Secretary (Urban Dev.).
2765 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942 SCHEDULE| Sl. No. | Mohal | Panchayat | Kitta | Khasra No. | Area in Hectare |
| 1. | Shahpur | Shahpur | 1878 | 1 to 1888/1806 | 138-67-81 |
| 2. | Chandroon | Shahpur | 744 | 1 to 689/653 | 71-91- 59 |
| 3. | Jhullar | Kairi | 630 | 1 to 645/590 | 62-98-68 |
| 4. | Dolyar | Kairi | 554 | 1 to 568/533 | 61-24-16 |
| 5. | Majhiar | Shahpur | 733 | 1 to 694 | 64-00-24 |
| 6. | Hara | Gorda | 322 | 1 to 295 | 17-51-70 |
| 7. | Gorda | Gorda | 49 | 1209,1546/1210,1547/1210, 1548/1210,1211,1212, 1549/1213,1550/1213, 1 214 to 1217 1222 to 1224, 1 551/1252,1552/1252, 1477/1254,1503/1476, 1504/1476,1229,1230, 1518/1288/1261, 1 519/1288/1261, 1520/1288/1261,1287/1261, 1248/1232,1247/1232, 1259/1233,1258/1233, 1 501/1241,1502/1241, 1553/1242,1554/1242,1243, 1 507/1485,1508/1485, 1482/1257,1483/1257, 1 484/1257,1478/1257, 1479/1257,1505/1480, 1 521/1506/480, 1522/1506/480, 481/1257,1245,1246 | 06-68-27 |
| Total Area 423-02-45 Hectare |
शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-02, 19 अगस्त, 2020
संख्या यू0डी0-ए0(1)-5/2018.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-02-2019 द्वारा अधिसूचित नगर पंचायत सरकाघाट को नगर परिषद् के रूप में घोषित करने के लिए प्रस्ताव को, इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उपायुक्त मण्डी के माध्यम से तीस दिन के भीतर आक्षेप/सुझाव आमन्त्रित करने के लिए, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 07.03.2019 को प्रकाशित किया गया था;
2766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942 विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपायुक्त मण्डी के माध्यम से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत सरकाघाट को नगर परिषद् सरकाघाट के रूप में घोषित करते हैं और उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 के भाग-II से क्रम संख्या-9 की प्रविष्टि का लोप करके अनुसूची-1 का संशोधन भी करते हैं तथा इसे उक्त अनुसूची के भाग-1 में क्रम संख्या 32 पर अन्तः स्थापित करते हैं, अर्थातः
''क्रम संख्याः 32 नगर परिषद सरकाघाट''।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपरोक्त वर्णित नगर पंचायत, सरकाघाट को नगर परिषद सरकाघाट के रूप में घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 305 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सचिव, नगर पंचायत के पद को अपग्रेड करके उक्त नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी का भी करते हैं।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (रजनीश), सचिव (शहरी विकास)।
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[Authoritative English text of the Government Notification No. UD-A(1) 5/2018, dated 19-08-2020
as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 19th August, 2020
No. UD-A(1)-5/2018.—Whereas, a proposal for declaration of Nagar Panchayat Sarkaghat as Municipal Council, notified vide this Department's Notification of even number dated 28-02-2019 was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 07-03-2019 for inviting objections/suggestions from the affected persons through the Deputy Commissioner, Mandi within 30 days ;
And whereas no objections have been received within the specified period through the Deputy Commissioner, Mandi.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the Nagar Panchayat, Sarkaghat as Municipal Council, Sarkaghat and also to amend Schedule-I of the said Act by deleting entry at Sl. No. 9 from Part-II of the Schedule-I and to insert it at Sl. No. 32 in Part-I of the said Schedule, namely:—
"Sl. No. 32 Municipal Council, Sarkaghat."
2767 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942Consequent upon declaration of above mentioned Nagar Panchayat Sarkaghat as Municipal Council, Sarkaghat the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred by section 305 (1) of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) is further pleased to up- grade the post of Secretary, Nagar Panchayat to that of Executive Officer of the said Municipal Council.
By order, Sd/- (RAJNEESH), Secretary (Urban Dev.).
2768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2020/29 श्रावण, 1942नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है