राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 21 अगस्त, 2020/30 श्रावण, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 17 अगस्त, 2020
संख्याः श्रम(बी)10-6/2018 (स्था0)-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का संख्यांक 49) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल 85-राजपत्र/2020-21-08-2020 (2769) 2770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2020/30 श्रावण, 1942 प्रदेश राज्य में श्रम एवं रोजगार विभाग की बाबत दिव्यांगजन कर्मचारियों के लिए उपाबन्ध-''क'' में यथा अन्तर्विष्ट "समान अवसर नीति" को तुरन्त प्रभाव से लोकहित में अधिसूचित करते हैं।
आदेश द्वारा, कमलेश कुमार पंत, प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।
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उपाबन्ध-क श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की बाबत समान अवसर नीति से सम्बन्धित प्रारूप
पृष्ठभूमिः
भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया है। पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 21 (1) अधिकथित करती है कि प्रत्येक स्थापन द्वारा किए जाने वाले विस्तृत उपायों की 'समान अवसर नीति' अधिसूचित की जाएगी और उक्त अधिनियम की धारा 21(2) परिकल्पित करती है कि प्रत्येक स्थापन दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त के पास उक्त नीति की एक प्रति रजिस्टर करेगा।
उद्देश्यः
इस नीति का उद्देश्य निदेशालय के साथ-साथ जिला और तहसील स्तर के कार्यालयाें में कार्यरत संदर्भित दिव्यांगजन कर्मचारियों की आत्मनिर्भरता, गरिमा और समावेशन की समान रूप से सुरक्षा करना है। इस नीति का उद्देश्य न केवल संदर्भित दिव्यांगजन के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है किन्तु संदर्भित दिव्यांगजनों की समानता, आत्मनिर्भरता, गरिमा और सामाजिक समावेशन में अभिवृद्धि करने और उनकी सुरक्षा करना भी है।
संदर्भित दिव्यांगजनाें के अंतर्गत वे भी हैं, जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी होने वाला व्यक्ति हो और जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 57 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र रखते हों।
लागू होनाः
यह नीति दिव्यांगताओं से ग्रस्त विभाग में कर्मचारियों को लागू है। यह नीति कर्मचारियाें के नियोजन की सम्पूर्ण अवधि अर्थात् विभाग में उसके भर्ती होने से लेकर उसके नियोजन की अवधि तक लागू की जानी है।
नीतिः
श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश की यह नीति जाति, रंग, विकलांगता, वैवाहिक प्रास्थिति, राष्ट्रीयता, प्रजाति, धर्म, यौन अभिविन्यास के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना समान रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए है। श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला ऐसी कार्यपद्धति बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है जो उपरोक्त समानताओं पर आधारित किसी भी उत्पीड़न से मुक्त हो। समान अवसर नीति व्यक्ति को लागू विनियम, अर्हता और गुणागुण के अध्यधीन है।
समान अवसर और अविभेदः
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबन्धाें के अनुसार श्रम एवं रोजगार विभाग की नीति सुनिश्चित करती है कि कार्य पद्धति संदर्भित दिव्यांगजनों के किसी उत्पीड़न2771 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2020/30 श्रावण, 1942 से मुक्त हो। इसके अतिरिक्त श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला, यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त कार्यवाई करेगा कि दिव्यांगजनों को अपनी भूमिका निभाने में और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए। श्रम एवं रोजगार विभाग, शिमला यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था और प्रक्रियाएं स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत है किः-
1. दिव्यांगजनों को स्थापन में अपने कर्त्तव्यों को प्रभावी रूप से निभाने के लिए उपयुक्त प्रसुविधाएं और सुख-सुविधाएं भी प्रदान की जाएं और कोई भी अधिकारी, कर्मचारी दिव्यांगता के आधार पर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित न हो।
2. स्थापन में संदर्भित दिव्यांगजनाें को अपने कर्त्तव्याें का प्रभावी रूप से निर्वहन करने को समर्थ बनाने हेतु यथा अपेक्षित सुगम वातावरण, सुगम भवन और सहायक सामग्री की उपलब्धता की व्यवस्था की जाएगी।
3. संदर्भित दिव्यांगजनों के नियोजन संबंधी मामलों का समाधान करने हेतु शिकायत निवारण क्रियाविधि उपलब्ध है। प्रभारी अधिकारी (स्थानन), श्रम एवं रोजगार निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला, शिकायत निवारण अधिकारी होगा, जो श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला में संदर्भित दिव्यांगजनाें की शिकायतों की जांच करेगा तथा वह निदेशक, श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला के प्रति उत्तरदायी होगा।
4. निदेशालय के विभिन्न अनुभाग और जिलों में सम्बन्धित कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि दिव्यांगजनों को किसी पद पर चयन, प्रशिक्षण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, तैनाती, छुट्टी , सहायक सहायता और आवास आबंटन में अधिमान आदि के संबंध में कोई शिकायत उत्पन्न होती है तथा संबंध समिति/अधिकारी के समक्ष लाई जाती है, तो उसका निपटान किसी विभेद के बिना निष्पक्ष और साम्यपूर्ण रीति में किया जाएगा।
5. दिव्यांगजनों को केवल उनकी दिव्यांगता के आधार पर किसी अवसर से वंचित नहीं रखा जाएगा। 6. पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 20 के उपबंधाें के संबंध में दिव्यांगजनों के नियोजन के दौरान कोई विभेदकारी प्रभाएं लागू नहीं की जाएगी। किसी व्यक्ति को केवल दिव्यांगता के आधार पर प्रोन्नति से वंचित नहीं रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई सरकारी स्थापन किसी ऐसे कर्मचारी जो नियोजन के दौरान दिव्यांगता ग्रस्त हो जाता है, को उसके पद से नहीं हटाएगा या पदावनत नहीं करेगाः परन्तु यदि कोई कर्मचारी दिव्यांगता से ग्रस्त होने के पश्चात् उस पद के लिए उपयुक्त नहीं है जिसे वह धारण कर रहा या तो उसे उसी वेतनमान और सेवा प्रसुविधाओं वाले किसी अन्य पद पर परिवर्तित किया जाएगा।
परन्तु यह और कि यदि कर्मचारी को किसी अन्य पद के विरुद्व समायोजित करना सम्भव नहीं है तो उसे वित्त विभाग की सहमति से तब तक अधिसंख्या पद पर रखा जा सकेगा जब तक कोई उपयुक्त पद उपलब्ध न हो या वह अधिवर्षिता आयु प्राप्त न करे, जो भी पूर्वत्तर हो।
आरक्षण के लिए पदों की पहचानः
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(1) के अनुसार संदर्भित दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पदों को चिन्हित करेगी ताकि संदर्भित दिव्यांगजनाें को 4 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हो सके। चिन्हित पदों और रिक्तियों से सम्बन्धित सूचना इस विभाग की वेबसाईट पर अधिसूचित और अपलोड की जाएगी। चिन्हित पद राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार, हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा भरे जाएंगे और इसका विवरण समय-समय पर रोजगार कार्यालय के साथ-साथ सरकार को भी प्रस्तुत किया जाएगा।2772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2020/30 श्रावण, 1942 चयन की रीतिः श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए राज्य सरकार की चयन नीति को अंगीकार करेगा।
छुट्टीः इस विभाग के दिव्यांगजन कर्मचारी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट छुट्टी नियमों द्वारा शासित किए जाएंगे।
संपर्क अधिकारीः
श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला का प्रशासन (स्थापन) यह सुनिश्चित करेगा कि दिव्यांगजनाें की भर्ती प्रक्रिया सहित अपेक्षित सुविधाओं/प्रसुविधाओं की व्यवस्था की निगरानी करने के लिए निदेशालय स्तर पर सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया जाए। ऐसा अधिकारी निदेशक श्रम एवं रोजगार, हिमाचल प्रदेश को सीधे प्रत्यक्षतः उत्तरदायी होगा।
परिवाद/शिकायतें और उनका निपटानः
कार्यालय में परिवाद/ शिकायत रजिस्टर अभिरक्षित किया जाएगा और श्रम एवं रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला में कार्य कर रहे दिव्यांगजनाें के अभिवचन/अनुरोध/शिकायतों को सुनने के लिए शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
उत्तरदायित्व :
• श्रम आयुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश शिमला दिव्यांगजनाें के लिए लागू विधियाें और नियमों से सम्बंधित अद्यतन सूचना की उपयुक्तता के लिए उत्तरदायी होगा।
• जिला स्तर के जिला रोजगार अधिकारी जिला स्तर पर इस नीति को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
• श्रम अधिकारी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर इस नीति को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे। • कोई कर्मचारी जो इस नीति का उल्लंघन करेगा, पर यथा लागू नियमों और विधियों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
नीति का सम्प्रेषणः
यह नीति समस्त कर्मचारियों को विभाग की वैबसाइट के माध्यम से उपलब्ध होगी। अभिलेख का अनुरक्षणः
रोजगार के मामलों, उपलब्ध करवाई गई सुविधाआें और विधियों के उपबन्धों के अनुरूप अन्य आवश्यक सूचना से सम्बंधित अभिलेख विधियाें और उनके अध्यधीन बनाए नियमाें के उपबन्धों के अनुरूप अनुरक्षित किए जाएंगे।
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[Authoritative English text of this Department's notification No.Shram(B)10-6/2018(Estt.)-Loose,
dated 17-08-2020 as required under Article 348(3) of the constitution of India].
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 17th August, 2020
No. Shram(B)10-6/2018(Estt.) -Loose.—In exercise of the powers conferred by section 21 of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016), the Governor, Himachal2773 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2020/30 श्रावण, 1942 Pradesh is pleased to notify "Equal Opportunity Policy" for Persons with Disabilities employees in respect of Department of Labour and Employment in the State of Himachal Pradesh as contained at Annexure-"A" in public interest, with immediate effect.
By order, KAMLESH KUMAR PANT, Principal Secretary (Lab. & Emp.).
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ANNEXURE-"A" Draft regarding Equal Opportunity Policy in respect of employees of Department of Labour & Employment, Himachal Pradesh
Background:
The Government of India has enacted the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. Section 21(1) of the Act ibid states that every establishment shall notify "Equal Opportunity Policy" detailing measures to be taken by it and further Section 21(2) of the said Act, envisages that every establishment shall register a copy of the said policy with the State Commissioner for the Persons with Disability.
Objective:
This Policy aims to safeguard the equality of self determination, dignity and inclusion of Persons with Benchmark Disability employees working in the Directorate as well as at Districts and Tehsil level offices.
The objectives of this policy is not only to improve the quality of life of person with benchmark disability, but also to promote and safeguard equality, self determination, dignity and social inclusion of persons with benchmark disability. The Persons with Benchmark Disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments and possesses certificate of disability issued by a competent authority under section 57 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.
Applicability:
This Policy is applicable to the Employees of the Department suffering for disabilities. This Policy is to be applied throughout the period of employment of the employee i.e. right from his recruitment till his/her employment in the Department.
Policy:
It is the policy of Department of Labour & Employment, Himachal Pradesh, Shimla, to provide equal employment opportunities, without any discrimination on the grounds of caste, colour, disability, marital status, nationality, race, religion, sexual orientation. The Department of Labour & Employment, Himachal Pradesh, Shimla, retrieve to maintain a work environment that is free from any harassment based on above considerations.
This Equal Opportunity Policy is subject to applicable regulations, qualifications and merit of the individual.
Equal Opportunity and Non-Discrimination:
In accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, it is the policy of Department of Labour & Employment to ensure that the work environment is free from any discrimination against the2774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2020/30 श्रावण, 1942 Parsons with Banchmark Disabilities. Further, the Department of Labour & Employment, Himachal Pradesh, Shimla, will take all actions to ensure that a conducive environment is provided to persons with disabilities to perform their role and excel in the same. The Department of Labour & Employment, Himachal Pradesh Shimla, strives towards establishing systems and processes to ensure:
1. that appropriate facilities and amenities would also be provided to persons with disabilities to enable them to effectively discharge their duties in the establishment and no officer/official shall be deprived of his or her personal liberty on the ground of disability.
2. that provision shall be made for an accessible environment, accessible buildings and availability of assistive paraphernalia as required to enable the persons with benchmark disabilities to effectively discharge their duties in the establishment.
3. that a Grievance Redressal Mechanism for addressing the matters related to the employment of persons with benchmark disabilities is available. The Officer Incharge (Placement), Directorate of Labour & Employment, Himachal Pradesh, Shimla shall be the Grievance Redressal Officer who will look after all the grievances of the Persons with Disabilities in the Department of Labour & Employment, Himachal Pradesh, Shimla, and the same shall be accountable to the Director, Department of Labour & Employment, Himachal Pradesh, Shimla.
4. that various sections in the Directorate and in the respective offices at Districts will ensure that if any grievance arises and is brought to the concerned committee/officer with respect to selection of Person(s) with disabilities for any position, training, promotion, transfer posting, leave, assistive aid and preference in accommodation allocation etc. is dealt with in a fair and equitable manner free from any discrimination.
5. that no opportunities are denied to persons with disabilities merely on the ground of his disability.
6. that in terms of the provisions of section 20 of the Act ibid, no discrimination practices are to be extended in the course of employment of persons with disability. No promotion shall be denied to a person merely on the ground of disability. Further no Government establishment shall dispense with or reduce in rank, an employee who acquires a disability during his or her service:
Provided that, if an employee after acquiring disability is not suitable for the post he was holding, shall be shifted to some other post with the same pay scale and service benefits:
Provided further that if it is not possible to adjust the employee against any post, he may be kept on a supernumerary post in concurrence with Finance Department until a suitable post is available or he attains the age of superannuation, whichever is earlier.
Identification of Posts for Reservation :
The Principal Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh shall identify the posts reserved for Persons with Benchmark Disabilities as per section 34(1) of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 that provides for 4% reservation to the Persons with Benchmark Disabilities. The information regarding identified posts and vacancies would be notified and uploaded on the website of this Department. The identified posts shall be filled up by the Labour Commissioner-cum-Director of Employment, Himachal Pradesh,2775 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2020/30 श्रावण, 1942 Shimla as per the directions issued by the State Government from time to time and detail of same shall also be furnished to the employment exchange as well as Government from time to time.
Manner of Selection :
The Department of Labour & Employment, Himachal Pradesh, Shimla, shall adopt the selection policy of the State Government regarding filling up of posts reserved for the Persons with Benchmark Disabilities.
Leave :
The Specially Abled employees of this Department will be governed by the rules of leave specified by the State Government from time to time.
Liaison Officer :
The Administration (Establishment) of the Department of Labour & Employment, Himachal Pradesh, Shimla, will ensure that Liaison Officer is designated at Directorate level to oversee the provisions of required facilities/amenities including the process of recruitment of Persons with Disabilities. Such Officer shall be accountable to the Director, Labour & Employment, Himachal Pradesh directly.
Complaints/Grievance and their Disposal :
A register of complaints/grievances shall be maintained in the office and a Grievance Redressal Officer shall be appointed to hear the pleading/request/grievances of Persons with Disabilities working in the Department of Labour & Employment, Himachal Pradesh, Shimla.
Responsibility :
• Labour Commissioner-cum-Director of Employment, Himachal Pradesh, Shimla, shall be responsible for applicability of up to date information regarding applicable laws and rules for Persons with Disabilities.
• District Employment Officers at District level are responsible for giving effect to this policy at district level.
• Labour Officers within their respective jurisdiction shall be responsible for giving effect to this policy.
• Any employee who violates this policy shall be dealt in accordance with applicable rules and laws.
Communication of Policy :
This policy will be available to all employees through the website of department.
Maintenance of Record :
Records shall be maintained as per the provisions of laws and the rules thereunder in relation to the matter of employment, facility provided and other necessary information in compliance with the provisions of laws.
2776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2020/30 श्रावण, 1942 LAW DEPARTMENTNOTICE
Shimla-2, the 19th August, 2020
No.LLR-E(9)-4/2018-Leg.—Whereas, Shri Navneet Chaudhary, Advocate s/o Sh. Vijender Chaudhary r/o House No. 40, Ward No. 12, Bangran Bye Pass, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Paonta Sahib of District Sirmaur under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.
Therefore, I, the undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in e-Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Paonta Sahib of District Sirmaur.
(Competent Authority), DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English) to the Government of Himachal Pradesh.
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AGRICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 18th Aug., 2020
No Agr.B-A(3)1/2017-Vol-I-L.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to give effect to the Himachal Pradesh Agricultural Produce Marketing (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020 from the date of its Notification No. LLR-D(6)-5/2020 –Leg, published in e-Rajpatra on 30th May, 2020.
By order,
Sd/-
Principal Secretary (Agriculture).
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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री मान सिंह, गांव व डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल . . वादी। प्रदेश
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत कंदला, विकास खण्ड चम्बा
. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदया चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2463/2020 दिनांक 24-07-2020 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य2777 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2020/30 श्रावण, 1942 चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2020/11505, दिनांक 22-07-2020, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) टीकाकरण कार्ड, जिसमें आवेदक श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री मान सिंह, गांव व डाकघर कन्दला, ग्राम पंचायत कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के बेटों अरषित कुमार व आर्यन के नाम की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक के बेटों अरषित कुमार व आर्यन गांव व डाकघर कन्दला के नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 22-07-2020 को जारी हुआ है उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री मान सिंह, गांव व डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के बेटों अरषित कुमार व आर्यन के नाम की जन्म तिथि 26-05-2017 व 11-08-2018 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री मान सिंह, गांव व डाकघर कन्दला के बेटों अरषित कुमार व आर्यन की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 06-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 11 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी 2020/411 तारीख दायरा : 06-08-2020 अन्जना पुत्री श्री नारायण दास, गांव कथेटु, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
अन्जना पुत्री श्री नारायण दास, गांव कथेटु, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अन्जना पुत्री श्री नारायण दास दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कियाणी महाल भडोह, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम रन्जना पुत्री श्री नारायण दास दर्ज है जो कि गलत है।
अतः प्रार्थिन का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पानगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी 2778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2020/30 श्रावण, 1942 किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिन का नाम रन्जना उर्फ अन्जना पुत्री श्री नारायण दास दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त कियाणी को पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-08-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
दर्शो देवी पुत्री श्री चूहड़ू राम, गांव हमरौता, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत रूपणी, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदया चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2465/2020 दिनांक 24-07-2020 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2020 दिनांक 19-03-2020, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, जिसमें आवेदिका दर्शो देवी पुत्री श्री चूहड़ू राम, गांव हमरौता, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के नाम की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका दर्शो देवी पुत्री श्री चूहड़ू राम, गांव हमरौता, डाकघर राजनगर का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 19-03-2020 को जारी हुआ है उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदिका दर्शो देवी पुत्री श्री चूहड़ू राम, गांव हमरौता, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 20-03-1974 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक दर्शो देवी पुत्री श्री चूहड़ू राम, गांव हमरौता, डाकघर राजनगर की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 06-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।2779 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2020/30 श्रावण, 1942 ब अदालत श्री रोशन लाल शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
मिसल नम्बर : तहसील रीडर/2020
तारीख फैसला : 17-08-2020 योग राज पुत्र घुना राम, निवासी गांव/मुहल्ला वक्तपुर, डाकघर रठियार, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत वक्तपुर
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु दर्ज करने बारा।
प्रार्थी योग राज पुत्र घुना राम, निवासी गांव/मुहल्ला वक्तपुर, डाकघर रठियार, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी बहन नामक तृप्ता देवी की मृत्यु दिनांक 21-04-2017 को हुई थी। लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत रठियार के कार्यालय में दर्ज न हुई है, प्राथी जिसे दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की बहन नामक तृप्ता देवी की मृत्यु दिनांक 21-04-2017 को ग्राम पंचायत वक्तपुर के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की बहन नामक तृप्ता देवी की मृत्यु दिनांक 21-04-2017 को ग्राम पंचायत वक्तपुर, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 17-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 112/तहसील रीडर/2020 तारीख पेशी : 21-07-2020
. . वादी। श्री पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री उधो राम, निवासी गांव खेई, डाकघर साच, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज करने बारा। प्रार्थी श्री पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री उधो राम, निवासी गांव खेई, डाकघर साच, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके लड़के नामक अमन शर्मा की जन्म तिथि 2780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2020/30 श्रावण, 1942 12-02-1994 है। लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री उधो राम, निवासी गांव खेई, डाकघर साच, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) के लड़के नामक अमन शर्मा की जन्म तिथि 12-02-1994 को ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के लड़के की जन्म दिनांक 12-02-1994 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 21-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 12 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी 2020/364 तारीख दायरा : 21-07-2020 कर्म चन्द पुत्र श्री हरदयाल, गांव जटोता, परगना धुन्धी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
कर्म चन्द पुत्र श्री हरदयाल, गांव जटोता, परगना धुन्धी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल में कर्म चन्द दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त मसरूंड, महाल कन्दला, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम करमों दर्ज है जो कि गलत है।
अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पानगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम करमों उर्फ कर्म चन्द दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त मसरूंड को पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-07-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।2781 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2020/30 श्रावण, 1942
In the Court of Sh. Raman Gharsangi (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)
In the matter of :
Ashish Giri s/o Sh. Jas Raj Giri, r/o House No. 65, Ward No. 4, Model Town Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.), and
Dechan Angmo d/o Sh. Tsering Mutup c/o Darul Fazal Children Home, Village Shuru, P.O. Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).
Versus
General Public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
Whereas Ashish Giri s/o Sh. Jas Raj Giri, r/o House No. 65, Ward No. 4, Model Town Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.), and Dechan Angmo d/o Sh. Tsering Mutup c/o Darul Fazal Children Home, Village Shuru, P.O. Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) has presented an application on 25-07-2020 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 25-08-2020 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the court on 25th day of July, 2020.
Seal.
Sd/-
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, H.P.
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer Manali, District Kullu
(H.P.)
In the matter of :
Sh. Hira Lal s/o Sh. Ved Parkash, r/o Ward No. 2, Village Soyal, P.O. Haripur, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.), and
Pooja d/o Chaman Lal, r/o Village 18 Mile, P.O. Bran, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).
Versus
General Public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
Whereas Sh. Hira Lal s/o Sh. Ved Parkash, r/o Ward No. 2, Village Soyal, P.O. Haripur, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.), and Pooja d/o Chaman Lal, r/o Village 18 Mile, P.O. Bran,2782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2020/30 श्रावण, 1942 Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) has presented an application on 25-07-2020 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 25-08-2020 to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the court on 25th day of July, 2020.
Seal.
Sd/-
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu (H.P.).
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In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu (H.P.)
Jawahar Lal
. . Applicant.
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.
Sh. Jawahar Lal s/o Sh. Jog Ram, resident of Village Pauti, P.O. Chowai, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the death event of his grand mother Smt. Chupu Devi died on 25-12-1991 has not been entered in the record of Gram Panchayat Deoti.
Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering death event of the grand mother of the applicant died on 25-12-1991 in the Panchayat record of Gram Panchayat Deoti, his/her/their may file his /her/their objections on or before 31-08-2020 before this court. In case of non-filing of any objection, the ex-parte order will be passed.
Given under my seal and signature on this 29th day of July, 2020.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Anni, District Kullu, H.P.
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ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
वेद राम पुत्र श्री डावे राम, निवासी गांव राउगी, डाकघर ब्रैहिन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--पंचायत रिकार्ड में मृत्यु दर्ज करने बारे।2783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2020/30 श्रावण, 1942 वेद राम पुत्र श्री डावे राम, निवासी गांव राउगी, डाकघर ब्रैहिन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसके दादा का नाम शक्तू पुत्र दुधी व मृत्यु दिनांक 25-05-1978 ग्राम पंचायत भलाण-II, फाटी भलाण में मृत्यु दर्ज नहीं है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 04-09-2020 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत व फाटी भलाण-II में उसके दादा का नाम शक्तू पुत्र दुधी व मृत्यु 25-05-1978 दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 04-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
पुष्पा देवी पत्नी हिरे सिंह, निवासी गांव मनाहरा, डाकघर बजाहरा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--पंचायत रिकार्ड में नाम दर्ज करने बारे।
श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी हिरे सिंह, निवासी गांव मनाहरा, डाकघर बजाहरा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसकी पुत्री का नाम पुजा देवी व जन्म तिथि 05-07-2014 ग्राम पंचायत शैंशर में दर्ज नहीं है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 04-09-2020 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम शैंशर में उसका नाम पुजा देवी व जन्म तिथि 05-07-2014 दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 04-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।2784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2020/30 श्रावण, 1942 ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती दुर्गा देवी पुत्री गुमत राम, निवासी गांव कटौहुड़ी, डाकघर कोटला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बारे। श्रीमती दुर्गा देवी पुत्री गुमत राम, निवासी गांव कटौहड़ी, डाकघर कोटला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसके पिता का नाम महाल कोटला, कोठी बूंगा में बरेसतू दर्ज है जो कि गलत है। जबकि ग्राम पंचायत कोटला के परिवार रजिस्टर भाग-1 में उसके पिता का नाम गुमत राम दर्ज है जोकि सही है। अतः इसे दुरुस्त किया जाए। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 07-09-2020 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड महाल कोटला, कोठी बूंगा, उप-तहसील सैंज में उसके पिता का नाम बरेसतू के बजाए बरेसतू उर्फ गुमत दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 06-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती पार्वती देवी पत्नी सीवू उर्फ शिव चन्द, निवासी गांव व डाकघर रोपा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बारे।
श्रीमती पार्वती देवी पत्नी सीवू उर्फ शिव चन्द, निवासी गांव व डाकघर रोपा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत सुचैहण के परिवार रजिस्टर भाग-1 में पार्वती देवी दर्ज है जो कि सही है।जबकि राजस्व विभाग महाल सुचैहण, कोठी बनोगी में शिवदासी दर्ज है जोकि गलत है अतः इसे दुरुस्त किया जाए। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 07-09-2020 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना2785 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2020/30 श्रावण, 1942 एतराज पेश कर सकता है, निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व विभाग में उसका नाम शिवदासी के बजाए शिवदासी उर्फ पार्वती देवी दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 06-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।2786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2020/30 श्रावण, 1942 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है