राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 22 अगस्त, 2020/31 श्रावण, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग
अधिसूूूचना
शिमला-2, 6 अगस्त, 2020
संंख्याः पी.बी.डब्ल्यूू(बी)एफ(5) 16/2020.--यतः हिमाचल प्र्र्र्रदेेश केे राज्यपाल कोेेे यह प्र्र्र्रतीत होेेेता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव घुमारवीं, तहसील 86-राजपत्र/2020-22-08-2020 (2787)2788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2020/31 श्रावण, 1942 घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में घागस-घुमारवीं-हमीरपुर-नादौन-कांगड़ा-मटौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 नया 103 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपाि दायर कर सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (वर्ग मीटर मे ं) |
| बिलासपुर | घुमारवीं | घुमारवीं | 2528/1 | 141-60 |
| कुल कित्ता 01 | 141-60 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (लोक निर्माण)।
---------
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 6 अगस्त, 2020
संंख्याः पी.बी.डब्ल्यूू(बी)एफ(5) 16/2020.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्र्र्र्रतीत होेेेता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव लोहारडा मौजा बजूरी, तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला-ब्रह्मपुखर-घागस-घुमारवीं-हमीरपुर-नादौन- ज्वालामुखी-कांगड़ा-मटौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 नया 103 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश2789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2020/31 श्रावण, 1942 करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपाि दायर कर सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (बीघे में) |
| हमीरपुर | हमीरपुर | लोहारडा | 623 | 0-01-19 |
| कुल कित्ता 01 | 0-01-19 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव,
(लोक निर्माण)।
-----------
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 6 अगस्त, 2020
संख्याः पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5) 16/2020.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भजवाणी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में औहर कोहिना सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्राम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपाि दायर कर सकता है।2790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2020/31 श्रावण, 1942 विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (बीघा में ) |
| बिलासपुर | घुमारवीं | भजवाणी/194 | 201/1 | 0-09 |
| 202/1 | 0-02 | |||
| 450/204/1 | 0-06 | |||
| 205/1 | 0-05 | |||
| 205/2 | 0-11 | |||
| 214/1 | 0-03 | |||
| 348/215/1 | 0-01 | |||
| 348/349/215/1 | 0-06 | |||
| 444/385/215/1 | 0-02 | |||
| 216/1 | 0-17 | |||
| 217/1 | 1-08 | |||
| कुल कित्ता 11 | 4-10 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव,
(लोक निर्माण)।
----------
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 10 अगस्त, 2020
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 44/2019.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव खजूरना, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में काला अम्ब पांवटा देहरादून राष्ट्रीय उच्च मार्ग-72 नया (07) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-19 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता (शि0क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (बीघा-बिस्वा) |
| सिरमौर | नाहन | खजूरना | 79/3 | 0-13 |
| 80/3/1 | 1-08 | |||
| कुल जोड़ . . | कित्ता-2 | 2-01 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्र्रधान सचिव, (लोेक निर्माण)।2791 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2020/31 श्रावण, 1942 AGRICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 17th August, 2020
No. Agr. F(8)-5/2012-Sirmaur-L.—In partial modification of this department Notification of even number dated 23rd June, 2018, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of his power vested under section 13 read with section 15(3) (a) of the Himachal Pradesh Agricultural Produce Marketing (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020 is pleased to nominate Sh. Devender Chaudhary, S/o Sh. Jaimal, Village Kanshipur, P.O. Nihalgarh, Tehsil Paonta Sahib, Sirmaur, H.P. and Sh. Jarnail Singh s/o late Sh. Kartar Singh, Village Patliyon, P.O. Balmandi, Tehsil Paonta Sahib, Sirmaur as Non-Official Agriculturist Members of Agricultural Produce Market Committee Sirmaur, District Sirmaur H.P. substituted against Sh. Raja Ram, Gomeruwala, P.O. Baghani Sahib, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur H.P. (now deceased) and Sh. Sanjay Singhal, Ward No. 8, Main Bazar Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P. with immediate effect.
By order,
Sd/-
Principal Secretary (Agriculture).
_____________
LAW DEPARTMENT
NOTICE
Shimla-2, the 20th August, 2020
No. LLR-E(9)-09/2018-Leg.—Whereas, Shri Sanjeevan, Advocate s/o Sh. Baboo Ram, r/o Village Gorda, P.O. Bhanala, Tehsil Shahpur, District Kangra, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Shahpur of District Kangra under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.
Therefore, I, the undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in e-Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Shahpur of District Kangra.
Sd/- (Competent Authority), DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English) to the Government of Himachal Pradesh.
_____________
In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Smt. Sita Sharma w/o Shri Tek Ram, r/o Village Mahapuna, P.O. Halog Dhami, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh.
2792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2020/31 श्रावण, 1942 VersusGeneral Public
. . Respondent.
Whereas Smt. Sita Sharma w/o Shri Tek Ram, r/o Village Mahapuna, P.O. Halog Dhami, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to correct her own name—Smt. Sita Sharma w/o Shri Tek Ram, r/o Village Mahapuna, P.O. Halog Dhami, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Halog Dhami, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh.
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Sita Sharma | Own | 01-07-1964 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding correction of the name of above named in the record of Gram Panchayat Halog Dhami, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today 03-07-2020 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
__________
In the Court of Manjeet Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Smt. Fulo Devi w/o Sh. Punai Oraon, c/o Tenzin Construction Panthaghati, Kasumpti, Shimla, District Shimla (H.P.)
. . Applicant.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Smt. Fulo Devi w/o Sh. Punai Oraon, c/o Tenzin Construction Panthaghati, Kasumpti, Shimla, District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her son namely MANGAL DEV ORAON (DOB 10-06-2014) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.
Therefore, through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before, within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice2793 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2020/31 श्रावण, 1942 in official Gazette, no objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 13th August, 2020.
Seal.
MANJEET SHARMA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).
__________
ब अदालत श्री रणवीर सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
तारीख मरजुआ 07-08-2020 मिसल नं0 : 24-XIII-B-20/2020
श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री कृष्ण लाल, निवासी ग्राम गुजान्दली, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरखवास्त बराए नाम की दुरुस्ती कागजात माल में करवाने बारे।
हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री कृष्ण लाल, निवासी ग्राम गुजान्दली, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में अपना नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका नाम महाल गुजान्दली के राजस्व रिकार्ड में बलवान सिंह दर्ज है जो कि गलत दर्ज है, जबकि उसका असल नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, बैंक पास बुक, स्कूल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड के अनुसार बलवन्त सिंह पुत्र श्री कृष्ण लाल, दर्ज है, जो कि सही व सत्य है। इस बारा आवेदक ने कागजात माल महाल गुजान्दली में दुरुस्त करने बारा निवेदन किया है।
अतः इस विषय में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के मुद्रित होने के एक माह के बाद इस अदालत में आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 07-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।
----------
ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 06/20
तारीख दायर : 01-08-2020 2794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2020/31 श्रावण, 1942 श्री भूमि देव उर्फ भाऊ राम पुत्र श्री मकर जीत, निवासी गांव कुहल, डाकघर देवठी, तहसील रामपुर . . प्रार्थी। बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 131/163, महाल रचौली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री भूमि देव उर्फ भाऊ राम पुत्र श्री मकर जीत, निवासी गांव कुहल, डाकघर देवठी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक पंचायत रिकार्ड प्रार्थी व उसके पिता का नाम भूमि देव उर्फ भाऊ राम पुत्र श्री मकर जीत सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 131/163, महाल रचौली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना कैफियत में भाऊ राम पुत्र प्रभु राम दर्शाया गया है जोकि गलत है परन्तु प्रार्थी व उसके पिता का सही नाम भूमि देव उर्फ भाऊ राम पुत्र श्री मकर जीत है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति परिवार, नकल व अन्य दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपना व अपने पिता का नाम उक्त माल कागजात में भूमि देव पुत्र प्रभु राम के स्थान पर भूमि देव उर्फ भाऊ राम पुत्र श्री मकर जीत दुरूस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में भूमि देव उर्फ भाऊ राम पुत्र श्री मकर जीत, दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3-09-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 04-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।
--------
In the Court of Sh. Arun Kumar, Executive Magistrate, Tehsil Nerwa,
District Shimla (H. P.)
Shri Parma Nand s/o Ratti Ram, r/o Village Shiran, P.O. Paban, Tehsil Nerwa, District . . Applicant. Shimla (H.P.)
Versus
General Public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
2795 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2020/31 श्रावण, 1942Whereas, Shri Parma Nand s/o Ratti Ram, r/o Village Shiran, P.O. Paban, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of name of his son namely Mr. Sanoj whose date of birth (21-11-2002) in the Gram Panchayat Paban, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.
Therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 23-09-2020 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and the seal of the court on this 11-08-2020.
Seal.
ARUN KUMAR,
Executive Magistrate,
Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).
__________
In the Court of Sh. Ramesh Chand, Executive Magistrate, Tehsil Kumarsain,
District Shimla (H. P.)
In the matter of :
Shri Rakesh s/o Late Sh. Mohan Lal, r/o Village Jal, P.O. Halnidhar, Tehsil Kumarsain, . . Applicant. District Shimla (H.P.)
Versus
General Public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Rakesh s/o Late Sh. Mohan Lal, r/o Village Jal, P.O. Halnidhar, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alogwith affidavit and other documents for entering the date of death of his father namely Late Sh. Mohan Lal s/o Late Sh. Amra in the record of G.P. Sihal Narkanda, Tehsil Kumarsain, District Shimla, H.P.
Therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of death of Late Sh. Mohan Lal s/o Late Sh. Amra, r/o Village Jal, P.O. Halnidhar, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 05-09-2020 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 07-08-2020.
Seal.
RAMESH CHAND,
Executive Magistrate,
Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.).
2796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2020/31 श्रावण, 1942ब अदालत नायब तहसीलदार एवं दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) इश्तहार मुस्त्री मुनादी आवेदन-पत्र अधीन धारा 8(4) of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004.
किस्म मुकद्दमाः पंजीकरण शादी संजीव कुमार पुत्र किशन चन्द, वासी कुठारवीत, तहसील हरोली, जिला ऊना व विध्या वती पुत्री राम सागर, मकान नं0 343, नंगल, जिला रोपड़, पंजाब।
बनाम
आम जनता
प्रार्थी संजीव कुमार पुत्र किशन चन्द, वासी कुठारवीत, तहसील हरोली, जिला ऊना व विध्या वती पुत्री राम सागर, मकान नं0 343, नंगल, जिला रोपड़, पंजाब ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 22-04-2019 को गांव कुठारवीत में हुई है लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत कुठारवीत में दर्ज नहीं हुई है। अतः प्रतिवादीगण को बजरिया मुस्त्री मुनादी इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 31-08-2020 तक असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा और मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा ।
आज दिनांक ........................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954
रक्षा देवी
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल वढेडा की जमाबन्दी साल 2014-2015 में वांकू पुत्र दिवाना की बजाये वावू पुत्र दिवाना दर्ज करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थिया श्रीमती रक्षा देवी पत्नी सुरजीत सिंह, वासी वढेडा, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसके ससुर का नाम महाल वढेडा की जमाबन्दी साल 2014-2015 में वांकू पुत्र दिवाना गलत चला आ रहा है। जबकि उसका सही नाम वावू पुत्र दिवाना है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 31-08-2020 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आये न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा ।2797 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2020/31 श्रावण, 1942 आज दिनांक ..................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।
--------
न्यायालय शिखा राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
दावा संख्या : ........./Teh. Una/B&D /2020
नीरू रानी पत्नी श्री भरत कुमार, वासी बसोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में नीरू रानी पत्नी श्री भरत कुमार, वासी बसोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पति भरत कुमार पुत्र स्व0 श्री बृज लाल, वासी बसोली का निधन गांव बसोली में दिनांक 01-12-2018 को हुआ था। लेकिन अज्ञानता के कारण मृत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार मृत्यु पंजीकरण, ग्राम पंचायत बसोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सकी है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित मृत्यु का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत बसोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 03-09-2020 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित मृत्यु के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 04-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
शिखा राणा,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
-------
न्यायालय शिखा राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
दावा संख्या : ............/Teh. Una/M. Reg./2020
यतीश जे0पी0 पुत्र श्री जीवन प्रकाश शर्मा, वासी मेन बाजार ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)2798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2020/31 श्रावण, 1942 बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में यतीश जे0पी0 पुत्र श्री जीवन प्रकाश शर्मा, वासी मेन बाजार ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 22-05-2011 को वैशाली शर्मा पुत्री श्री जोगिन्द्र शर्मा, वासी हाऊस नं0 63, डिपो बाजार धर्मशाला, जिला कांगड़ा के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, नगरपालिका ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) में दर्ज न करवा सका है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, नगरपालिका ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 03-09-2020 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 04-08-2020 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
शिखा राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
---------
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,
Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Sh. Rakesh Kumar s/o Sh. Amar Singh, r/o Village Syalan-di-Bahal, P.O. Dangri, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).
2. Poonam Kumari d/o Sh. Uttam Chand, r/o Village Rachhoh, V.P.O. Chamiari, Tehsil . . Applicants. Bangana, District Una (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).
Sh. Rakesh Kumar s/o Sh. Amar Singh, r/o Village Syalan-di-Bahal, P.O. Dangri, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) and Poonam Kumari d/o Sh. Uttam Chand, r/o Village Rachhoh,2799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2020/31 श्रावण, 1942 V.P.O. Chamiari, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) at present w/o Sh. Rakesh Kumar s/o Sh. Amar Singh, r/o Village Syalan-di-Bahal, P.O. Dangri, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act 1954 (H.P.) that they have solemnized their marriage on 23-07-2020 according to Hindu rites and customs at mata Jamasni Devi Mandir Sarian, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.). Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-09-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 25th July, 2020 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-,Sub-Divisional Magistrate Bangana, District Una (H.P.).
____________
In the Court of Marriage Officer -cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,
Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Sh. Amandeep s/o Sh. Rakesh Chand, r/o Badehar Upperla, P.O. Tanoh, Tehsil Bangana, District Una (H.P.)
2. Usha Devi d/o Kewal Krishan, r/o Village Sasan, P.O. Mehatpur, Tehsil & District . . Applicants. Una (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).
Sh. Amandeep s/o Sh. Rakesh Chand, r/o Badehar Upperla, P.O. Tanoh, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Usha Devi d/o Kewal Krishan, r/o Village Sasan, P.O. Mehatpur, Tehsil & District Una (H.P.) at present w/o Sh. Amandeep s/o Sh. Rakesh Chand, r/o Badehar Upperla, P.O. Tanoh, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act 1954 (H.P.) that they have solemnized their marriage on 15-07-2020 according to Hindu rites and customs at Mata Jamasni Devi Mandir Sarian, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.). Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-09-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
2800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 अगस्त, 2020/31 श्रावण, 1942 Issued today on 25th July, 2020 under my hand and seal of the court.Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है