राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 24 अगस्त, 2020/02 भाद्रपद, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग
अधिसूूूचना
शिमला-2, 20 अगस्त, 2020
संख्याः टी0सी0पी0-ए (3)-2/2019.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (पांचवां संशोधन) नियम, 2019 के प्रारूप को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 05-11-2019 द्वारा, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 की उपधारा (1) के 87-राजपत्र/2020-24-08-2020 (2801) 2802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भद्रपद, 1942 अधीन यथाअपेक्षित, तद्द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप(पों) और सुझाव(वों) को आमंत्रित करने के लिए, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 07-11-2019 को प्रकाशित किया गया था;
राज्य सरकार को इस निमित्त नियत अवधि के भीतर कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी0-ए (3)-1/2014-1 तारीख 1-12-2014 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 01-12-2014 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (पांचवां संशोधन) नियम, 2020 है।
2. नियम 13, 14 और 15 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 13, 14, और 15 में क्रमशः "अपार्टमैंटों, कालौनियों, अपार्टमैंट कालौनी" शब्दाें और चिन्हों के स्थान पर क्रमशः "भू-सम्पदा परियोजनायों," शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
3. नियम 16 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 16 में,-
(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(1) अधिनियम की धारा 15-क की उपधारा (2) या धारा 16 के खण्ड (क), धारा 30 की उपधारा (1) या धारा 30-क (धारा 30-क के अधीन यथाविर्निदिष्ट सीमा से अधिक) के अधीन किसी भूमि के विकास के कार्यान्वयन का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसे विकास के लिए प्रारूप-11 में भूमि के उप-विभाजन (सब डिविजन) हेतु और आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न विनिर्देशों और क्षेत्र की अनुसूची के साथ भवन के सन्निर्माण हेतु प्रारूप-12 में आवेदन कर सकेगा या भू-संपदा परियोजना के विकास के लिए प्रारूप-34 में या तो व्यैक्तिक रूप में या डाक द्वारा अर्थात् ऑफ लाइन या ऑन लाइन आवेदन कर सकेगा।" ; और
(ख) उप नियम (2), में "की धारा," शब्दाें के स्थान पर "या भू-संपदा परियोजना" शब्द रखे जाएंगे।
4. नियम 19-क का अन्तः स्थापन.--उक्त नियमों के नियम 19 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"19-क. अनापत्ति प्रमाण-पत्र या समापन प्रमाण-पत्र प्रदान करना.-भवन की बाबत सेवा (सर्विस) कनेक्शन जारी करने या समापन प्रमाण-पत्र के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र निदेशक द्वारा, अनुमोदित योजना/संशोधित मंजूरी के अनुसार स्वामी द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले भवन के निर्माण के समापन के बारे में समाधान होने के पश्चात्, प्रदान किया जाएगा।
सेवा (सर्विस) कनेक्शन जानी करने या समापन प्रमाण-पत्र के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रारूप-13-क में जारी किया जाएगा।''।
5. नियम 41 से 69 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 41 से 69 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्, :-
"41. भू-सम्पदा परियोजना के लिए विनियम'.-भू-सम्पदा परियोजनाओं के विकास के लिए विनियम परिशिष्ट-7 में यथाविनिर्दिष्ट होेंगे।''2803 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भाद्रपद, 1942 6. प्रारूप 12 का संशोधन.--उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 12 में "अर्पाटमैंट, कॉलौनी" शब्दों का लोप किया जाएगा।
7. प्रारूप 13-क का अन्तःस्थापन.--उक्त नियमों से संलग्न प्ररुप-13 के पश्चात् निम्नलिखित नया प्रारूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
" नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश प्रारूप-13-क (नियम 19-क देखें)े
सेवा (सर्विस) कनेक्शनज जारी करने या समापन प्रमाण-पत्र के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र संख्या............................................................... तारीख.......................................
सेवा में, श्रीमान/श्रीमति/मैसर्ज ................................................
विषय.-सेवा (सर्विस) कनेक्शन जारी करने या समापन प्रमाण-पत्र के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र। संदर्भः आपका आवेदन संख्या..........................................................................तारीख...........................................
यह सर्विस कनेक्शन जारी करने या समापन प्रमाणपत्र के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के संदर्भ में दिए गए आपके आवेदन के उत्तर में है। यह सर्विस कनेक्शन जारी करने/समापन प्रमाण-पत्र के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र खसरा नम्बर...........हदबस्त संख्या.................मुहाल/मौजा...................तहसील................ जिला.........हिमाचल प्रदेश में ........भूमि के उपयोग के लिए............मंजिल भवन के लिए एतद्द्वारा आपके पक्ष में प्रदान किया जाता है, क्योंकि आपने हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबन्धों के अनुसार पत्र संख्या.................तारीख................द्वारा आपको प्रदान की गई अनुमोदित योजना/संशोधित मंजूरी के अनुसार सभी प्रकार के कार्यों को पूर्ण कर लिया है।
इसके अतिरिक्त, इस विभाग को कोई आक्षेप नहीं है; यदि निम्नलिखित सेवा (सर्विस) कनेक्शन हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 83-क के संदर्भ में आपके पक्ष में जारी किए जाते हैं :-
| मंजिल | उपयोग | सेवा (सर्विस) कनेक्शन की संख्या (शब्दो ं में) |
| विद्युत | जल | मल निकासी | ||
सेवा (सर्विस) कनेक्शन जारी करने या समापन प्रमाण-पत्र के लिए यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित (शर्ताें) के अध्यधीन दिया जाता है किः-
(i) उक्त भवन हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 के उपबन्धों के अनुसार और सम्बद्ध योजना क्षेत्र/विशेष क्षेत्र की अंतरिम विकास योजना/विकास योजना में अन्तर्विष्ट विनियमों के अनुसार विनिर्मित किया गया है।
(ii) सेवा (सर्विस) कनेक्शन जारी करने या समापन प्रमाण-पत्र के लिए यह अनापाि प्रमाण-पत्र उस दशा के अध्यधीन वापस ले लिया जाएगा यदि उपरोक्त नामित व्यक्ति पुराने भवन में अनाधिकृत2804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भद्रपद, 1942 विनिर्माण या कोई परिवर्धन/परिवर्तन कार्यान्वित करता है या उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज यदि नकली पाया जाता है।
(iii) सेवा (सर्विस) कनेक्शन उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों में उपरोक्त निर्दिष्ट विनिर्मित भवनों के लिए जारी किया जाता है। यदि सेवा (सर्विस) कनेक्शन अन्य भवन (भवनों) या अन्य खसरा नम्बर में प्रतिष्ठापित किए जाते हैं तो उनको प्रत्याहृत किया गया समझा जाएगा।
टिप्पण.--जो लागू नहीं हैं उसे काट दें।
हस्ताक्षरित/- निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला। प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित हैः-
1. अधिशासी अभियन्ता, डिविजन नम्बर..........................,हिमाचल प्रदेश, राज्य विद्युत परिषद् सीमित......
को सूचनार्थ और आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. अधिशासी अभियन्ता, डिविजन नम्बर............हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग.............
को सूचनार्थ और आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु।
हस्ताक्षरित/- निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला। 8. प्रारूप 26 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 के प्रारुप 26, के खण्ड (ix) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(ix) राष्ट्रीय उच्चमार्गों से संसक्त प्लाटों के लिए.-पत्र संख्या आर डब्ल्यू एन एच-33032/ 01/2017, तारीख 19 जुलाई, 2018 द्वारा जारी राष्ट्रीय उच्चमार्गों के साथ फ्यूल स्टेशन और सम्पत्ति के लिए पहुंच अनुज्ञा हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्ताें में उपबन्धित राष्ट्रीय उच्चमार्गांे के साथ सम्पत्तियाें को पहुुंच की अनुज्ञा आवश्यक होगी। अन्य राज्य उच्चमार्गों और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अनुसूचित मार्गाें के लिए आवेदक को हिमाचल प्रदेश पाश्र्व भूमि नियन्त्रण अधिनियम,1968 के उपबन्धों के अनुसार न्यूनतम नियन्त्रक चौड़ाई/सैटबैक अनुरक्षित करने की एक स्वतः घोषणा/वचनबद्ध प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।''
9. प्रारूप 34 से 60 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों से संलग्न प्रारूप 34 से 60 के स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप रखे जाएंगे, अर्थात्ः-
''नगर एवं ग्राम योजना विभाग हिमाचल प्रदेश प्रारूप-34 [नियम 13, 14 और 16 देखें]
भू-सम्पदा परियोजना के लिए योजना अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आवेदन2805 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भाद्रपद, 1942 सेवा में,
--------------- --------------- ---------------- श्रीमान जी,
मैं/हम, एतद्द्वारा------नाम और अभिनाम वाली परियोजना खाता नम्बर.......... खतौनी नम्बर ......... .............हदबस्त संख्या.......... मौजा/मुहाल संख्या........खसरा नम्बर........रकबा.........वर्गमीटर..............तहसील.............. जिला..............हिमाचल प्रदेश में भू-सम्पदा परियोजना को स्थापित करने के लिए योजना अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आवेदन करने की वांछा रखता हूँ/रखते हैं।
1. अपेक्षित विशिष्टियां निम्न प्रकार से हैंः-
(i) आवेदक की हैसियत, क्या आवेदक व्यष्टि या कम्पनी या फर्म या व्यक्तियों का संगम या सहकारी सोसाइटी या अविभक्त कुटुम्ब है..................
(ii) व्यष्टि या व्यक्तियों या संगम या अविभक्त कुटुम्ब की दशा मेंः
(क) नाम---------------------------- (ख) पिता का नाम ---------------------- (ग) व्यवसाय -------------------------- (घ) स्थायी पता -------------------------
(iii) फर्म या सहकारी सोसाइटी या कम्पनी की दशा मेंः
(क) नाम------------------------------ (ख) पता------------------------------ (ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति ---------------- (घ) मुख्य क्रियाकलाप ----------------------- (ङ) भागीदारों/मुख्य कार्यकारी/पूर्णकालिक निदेशकों के नाम और पताः
(i) क्या आवेदक आयकर दाता/निर्धारिती है, यदि हां है, तो आधार नम्बर........सहित स्थायी लेखा संख्या (पैन)........... देें
(ii) क्या आवेदक को किसी अन्य विधि के अधीन भू-सम्पदा परियोजना या भवन या अपार्टमैंट स्थापित करने के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई थी, यदि हां, तो उसके ब्योरे--------
(iii) क्या आवेदक ने कभी कोई भू-सम्पदा परियोजना स्थापित की है या भू-सम्पदा परियोजना स्थापित कर रहा है, यदि हां, तो उसके ब्योरे-------
2. निम्नलिखित योजनाएं, रेखाचित्र और अन्य दस्तावेज आनलाइन प्रस्तुत किए जाते हैं, अर्थात्ः- (i) मूल रूप में नवीनतम जमाबन्दी की एक प्रति (जो छः मास से अधिक पुरानी न हो) जिसमें भू-सम्पदा परियोजना के अन्तर्गत भूमि का हक/स्वामित्व दर्शित हो;
(ii) प्रश्नगत भूमि के खसरा नम्बर, विवरण और क्षेत्र इसकी चौड़ाई के साथ संसक्त मार्ग दर्शाने के साथ-साथ प्रश्नगत भूमि की समस्त बाहृा सीमाआें/परिसीमाओं में आने वाले साथ लगते खसरा2806 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भद्रपद, 1942 नम्बर के नवीनतम मूल ततीमा की एक छह मास से अनधिक पुरानी प्रति आवेदित भूमि को ततीमा में लाल स्याही में दर्शाया जाएगा।
(iii) किसी अधिकार, हक, हित, देयों, बंधक, राजस्व न्यायालयाें में मुकद्दमें और ऐसी भूमि में और उस पर पक्षकार के नाम सहित उस भूमि पर विल्लंगमों का ब्योरा जिस पर परियोजना विकसित की जानी प्रस्तावित है या, यथास्थिति, कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता या राजस्व प्राधिकारी, जो तहसीलदार/नायब तहसीलदार की पंक्ति से नीचे का न हो, से भारमुक्त प्रमाण-पत्र;
(iv) 1ः1000 के पैमाने में, उत्तरी दिशा दर्शाती प्रश्नगत भूमि को इंगित करती मुख्य सम्पर्क मार्ग (मार्गों) के नाम जिन पर सम्पत्ति और सीमाएं संसक्त है, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों जैसे अस्पताल, स्कूल, सिनेमाघर, पैट्रोलपम्प, भूमि के इर्द-गिर्द (आस-पास) विद्यमान भूमि उपयोग/भवन उपयोग आदि दर्शाती अवस्थिति योजना के तीन सैट (प्रतियां);
(v) 1ः200 के पैमाने में प्रश्नगत भूमि की उत्तरी दिशा दर्शाती और समस्त सीमाएं, इसकी चौड़ाई सहित संसक्त मार्ग, प्राकृतिक विशेषताएं जैसे नालों, तालाब, वृक्ष, ढलान 5.00 मीटर के अन्तराल पर समोच्च, यदि भूमि असमतल है, भूमि के ऊपर से या साथ से गुजरती उच्च वेगतारें, विद्यमान मार्ग, मार्ग के अधिकार दर्शाते उच्च मार्ग, रेलवे लाइनें, उनके विनिर्देश (विनिर्देशों) और सीमाआें सहित विमानपतन उपयोग और सेवाओं जैसे कि जल आपूर्ति, निकासी, कबाड़, मल, कूड़ा, सैप्टिक टैंक की स्थिति, थूकदान के निपटान के साथ-साथ मल निकासी संयत्र वर्षा जल संग्रहण टैंक, विद्युत और टैलीफोन खम्बों के ब्योरे दर्शाते हुए, कूड़ा-करकट के निपटान, अग्निशमन, आपातकालीन निष्क्रमण सेवाएं नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की रीति और स्थल को दर्शाते हुए स्थल-योजना (साइट प्लान) के तीन सैट (प्रतियां) और ऐसे अन्य समस्त मामले जिनको साथ लगते क्षेत्र के साथ समन्वित करने की आवश्यकता हो;
(vi) प्लाटिड परियोजनाओं के लिए अर्थात् भूमि के प्लाटाें में उप-विभाजन के लिए 1ः100 के पैमाने में उत्तरी दिशा, प्लाटों के परिमाप और क्षेत्र, आन्तरिक मार्ग, सैटबैक, पार्क एवं खुले स्थान, सामुदायिक भवन, जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र (डिस्पैंसरी) डाकघर, बैंक इत्यादि और स्वतः स्पष्ट स्कीम बनाने हेतु साधारण रिपोर्ट और प्रकार सहित समस्त विकासात्मक प्रस्ताव दर्शाती ड्राइंग (नक्शे) के तीन सैट (प्रतियां);
(vii) फ्लैटिड परियोजनाओं अर्थात् भवन, अपार्टमैंट, आदि के सन्निर्माण के लिए उत्तरी दिशा, भवन, अपार्टमैंट/फ्लैट आदि के आकार (लम्बाई-चौड़ाई) तथा क्षेत्र विनिर्मित किए गए और खुले क्षेत्र की अनुसूची, सैट बैक प्रत्येक प्लाट या अपार्टमैंट/फ्लैट की क्षेत्र संगणक तालिका सहित प्रस्तावित भवन अपार्टमैंट/फ्लैट और साधारण रिपोर्ट सहित समस्त विकास प्रस्ताव के अन्य स्थापत्य ब्योरों और विनिर्देशों को दर्शाते हुए 1ः100 के पैमाने में नक्शे के तीन सैट और अन्य कोई सूचना या दस्तावेज या योजना या डिजाइन जैसा निदेशक द्वारा अपेक्षित किया जाए;
(viii) प्रस्तावित भू-सम्पदा परियोजना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करते हुए एक स्पष्टीकरण टिप्पण, विशिष्टतया जल प्रदान व्यवस्थाओं का सम्पूर्ण स्रत्रोत, स्टार्म और मल जल के निपटान और शोध के लिए स्थान। जल आपूर्ति स्कीमाें के ब्योरेवार विनिर्देश और परिकल्प, स्टार्म जल, मलजल, मल, मल निकासी सहित प्रत्येक प्रभाग (कम्पोनेंट) की अनुमानित लागत सहित उनका लागत विश्लेषण;
(ix) प्रस्तावित मार्गांे के अनुप्रस्थकार (क्रास सेक्शन) को दर्शाती ड्राइंग के तीन सैट जो विशिष्टतया प्रस्तावित निकास मार्गाें (ड्रेनेज वेज), साइकिल ट्रेकों और पैदल मार्ग ग्रीन वीर्जन, विद्युत खम्बों, टेलीफोन के खम्बों की अवस्थिति और ऐसे मार्गाें से सम्बद्ध किसी अन्य कार्यों को उपदर्शित करें। ये ड्राइंग, मल निकासी, स्टोर्ट वाटर चैनल, जल आपूर्ति और कोई अन्य जल स्वास्थ्य सेवाओं की अवस्थिति को उपदर्शित करती है, मार्गाें के ब्योरेवार विनिर्देश और परिकल्प, उनके संर्कम;
2807 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भाद्रपद, 1942(x) भवनों या अपार्टमेंटों/फ्लैटों के संघटकवार प्राक्कलित लागत सहित भवनाें या अपार्टमैंटों/ फ्लैटों के विस्तृत विनिर्देशाें और संरचनात्मक परिकल्प का एक सैट और प्रारूप-15 में उनके अवसंरचनात्मक मजबूती प्रमाण-पत्र और मृदा परीक्षण रिपोर्ट से सम्बन्धित एक वचनबद्ध;
(xi) गली प्रकाश (स्ट्रीट लाइटिंग) के साथ विद्युत आपूर्ति के लिए विस्तृत विनिर्देश और डिजाइन (परिकल्प) का एक सैट;
(xii) स्व-घोषणा/वचनबद्ध के रूप में इस प्रभाव का वचनबंध कि भवन या अपार्टमेण्ट/फ्लैट का सन्निर्माण करते समय सम्प्रवर्तक हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के विनिर्देश(शों) के अनुसार उपयोग की जाने वाली सामग्री और सन्निर्माण की गुणवत्ता का पालन करेगा;
(xiii) प्रस्तावित विकास के प्रकार को उपदर्शित करता एक टिप्पण अर्थात् भू-उपयोग या भवन उपयोग नामतः आवासीय या वाणिज्यिक या औद्योगिक या सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक उपयोग आदि; और
(xiv) रजिस्ट्रीकृत नगर योजनाकार वास्तुविद/अभियन्ता का नाम और पता
3. मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता हूं/करते हैं, अर्थातः-
(i) परिशिष्ट-7 के अनुसार जांच सूची
(ii) सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में आवेदन फीस के रूप में राशि रुपए ------केवल (केवल---रुपए) ई-चालान या चालान या ई-संदाय या आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में पावती।
4. यह भी निवेदन किया जाता है कि मुझे/हमें प्रस्तावित भू-सम्पदा परियोजना मेें निम्नलिखित सुख-सुविधा या सुख-सुविधाएं उपलब्ध करवाने से छूट दी जाए और चिन्हित योजना क. ख. ग. (आगे जैसे हो) सहित द्विप्रतीक प्रति में स्पष्टीकरण टिप्पण कि क्यों भू-सम्पदा परियोजना में उक्त सुख-सुविधा या सुख-सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित नहीं है, इसके साथ संलग्न हैः- (i) .........................
(ii) .........................
(iii) ............................
5. मैं /हम सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त पैरा 1 से 4 में दी गई विशिष्टियां मेरी/हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
भवदीय,
आवेदक (आवदेकों) का/के
हस्ताक्षर सहित पूरा नाम (पूरे नाम) दूरभाष नं0.............. ई-मेल पता.....................
अनुलग्नक : यथा उपरोक्त
तारीख............................... शिमला...............................
2808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भद्रपद, 1942 10. परिशिष्ट-I का संशोधन.--उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में, सामान्य विनियम 3 में खण्ड 10 और 14 के स्थान पर निम्नलिख्ति खण्ड रखे जाएंगे; अर्थात् :-
''10. राष्ट्रीय उच्च मार्गाें से संसक्त प्लॉटों के लिए.-पत्र संख्या ः आर0 डब्ल्यू-एन-एच 33032/01/2017 तारीख 19 जुलाई, 2018 द्वारा जारी राष्ट्रीय उच्चमार्गों के साथ फ्यूल स्टेशन और संपत्ति के लिए पहुंच की अनुज्ञा हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उपबंधित राष्ट्रीय उच्च मार्गों के साथ संपत्तियों को पहुंच की अनुज्ञा आवश्यक होगी। अन्य राज्य उच्च मार्गाें और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अनुसूचित सड़कों के लिए आवदेक को हिमाचल प्रदेश पाश्र्व भूमि नियन्त्रण अधिनियम, 1968 के उपबंधाें के अनुसार न्यूनतम नियन्त्रण चौड़ाई/ सैट बैक अनुरक्षित (रखने की) करने की एक स्वतः घोषणा/ वचनबंध प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
14. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् समिति (एच.पी.एस.ई.बी. लिमिटेड) नियमाें की अपेक्षा के अनुसार एच.टी./एल.टी. लाइनों सहित समस्त विद्युत लाईनाें से पर्याप्त दूरी रखनी होगी। इस बाबत आवेदक द्वारा एक स्वः घोषणा/ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। "।
11. परिशिष्ट-I का अन्तःस्थापन.--उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में, सामान्य विनियम 3 में खण्ड 30 के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-
''31. संकर्म का वास्तविक कार्यान्वयन प्रारंभ करने से पूर्व आवेदक द्वारा दी गई स्वः घोषणा/ प्रमाण-पत्र की बाबत समस्त सम्बद्ध विभागों से अपेक्षित आवश्यक अनुमोदनों/मंजूरियों को अभिप्राप्त करने का दायित्व आवेदक पर होगा। अन्य लागू अधिनियमों, नियमों और किसी विधिक विवाद के सम्बन्ध में किए गए किसी उल्लंघन के लिए नगर एवं ग्राम योजना विभाग दायी नहीं होगा। 12. परिशिष्ट-2 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट-2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
''परिशिष्ट-2 (नियम 13 और 14 देखें) औद्योगिक उपयोग के लिए विनियम
औद्योगिक उपयोग/क्रियाकलापाें के लिए निम्नलिखित विनियम लागू हाेंगे :-
1. प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्र :-
(क) लघु उद्योग के लिए 150 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर।
(ख) सेवाओं/हल्के उद्योग के लिए 500 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर।
(ग) मध्यम उद्योग के लिए 1000 वर्ग मीटर से 5000 वर्ग मीटर।
(घ) बडे़ और भारी उद्योग के लिए 5000 वर्ग मीटर से 10000 वर्ग मीटर तक और 10000 वर्ग मीटर से अधिक।
(ङ) उपरोक्त खण्ड (क) से (घ) में यथावर्णित प्लॉट क्षेत्र उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां भूमि का उप-विभाजन हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 के प्रारम्भ से पूर्व हुआ है। (च) उपरोक्त खण्ड (क) से (घ) के अधीन यथावर्णित प्लॉट क्षेत्र व्यक्तिगत प्लॉटों, यदि कोई है, को लागू नहीं होगा यदि वे हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग या हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक2809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भाद्रपद, 1942 विकास निगम (एच.पी.एस.आई.डी.सी.) या हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) या किसी स्थानीय प्राधिकरण या हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) के अधीन गठित किसी प्राधिकरण या हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 के प्रवृत्त होने से पूर्व किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए थे/आबंटित किए गए थे।
(छ) औद्योगिक क्षेत्र का अभिन्यास और डिजाइन, यदि कोई है, उद्योग विभाग की अपेक्षानुसार होगा तथा निदेशक से अनुमोदित करवाया जाएगा।
2. फर्श/मंजिल की ऊंचाई :-
औद्योगिक भवन के फर्श/मंजिल की न्यूनतम ऊंचाई 3.00 मीटर होगी और ढालू छत की ऊंचाई अवसंरचना के आयतन के अनुसार होगी। छत की कैंचियों की दशा में भवन की ऊंचाई का तद्नुसार समायोजन/शिथिलीकरण किया जाएगा।
3. उद्योग का प्रकार, न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र, न्यूनतम सैट बैक, अधिकतम फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) और भवन की अधिकतम ऊंचाईः-
न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र, न्यूनतम सैट बैक, अधिकतम फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) और विभिन्न प्रकार के उद्योग हेतु भवन की अधिकतम ऊंचाई निम्नलिखित सारणी के अनुसार विनियमित की जाएगी :-
| क्रम सं0 | उद्योग का प्रकार | वर्ग मीटर में प्लॉट क्षेत्र | मीटरों में न्यूनतम सैट बैक | अधिकतम फर्श क्षेत्र अनुपात | अधिकतम ऊंचाई | |||
| अग्र भाग | बायां | दायां | पिछला भाग | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | लघु उद्योग | 150 से 500 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | औद्योगिक उपयोग की अवसंरचना की ऊंचाई के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी जो औद्योगिक उद्यम की अपेक्षा के अनुसार छूट देने योग्य होगी। |
| 2. | सेवाएं/ हल्के उद्योग | 500 से 1000 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 3. | मध्यम उद्योग | 1000 से 5000 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | |
| 4. | बडे़ और भारी उद्योग | 5000 से 10000 | 15.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1.25 | |
| 10000 से अधिक | 15.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1.00 |
टिप्पण.--(i) 1000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र वाले प्लॉट के लिए मार्गाधिकार 5.0 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले प्लॉटों की दशा में मार्गाधिकार 10.0 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
(ii) फार्मास्यूटिकल इकाइयों (युनिटस) या इसी प्रकार के उद्योगों के लिए माल विनिर्माण व्यवसाय (जी0एम0पी0) की अपेक्षा के अधीन अपेक्षित सेवा क्षेत्र फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ0ए0आर0) की गणना के लिए सम्मिलित नहीं होगा यदि इसे केवल उपयोगिताओं और सेवाओं के लिए उपयोग में लाया गया हो, किन्तु ये किसी भी दशा में उत्पादन के लिए न हो।
(iii) 25 वर्ग मीटर के फर्श क्षेत्र तक के सुरक्षा कक्ष/चालक विश्राम कक्ष की गणना अनुज्ञेय फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ. ए. आर.) में नहीं की जाएगी।
(iv) 15 फीट ऊंचाई (4.50 मीटर) तक की पार्किंग मंजिल अनुज्ञात की जाएगी और ऐसी पार्किंग मंजिल की गणना अनुज्ञेय फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर) में नहीं की जाएगी। तथापि, पश्चात्वर्ती पार्किंग की मंजिलों की गणना फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) में की जाएगी। 2810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भद्रपद, 1942 (v) पार्किंग मंजिल में दस प्रतिशत क्षेत्र को चालक कक्ष और शौचालय आदि हेतु अनुज्ञात होगा। (vi) 5001 वर्ग मीटर तक और उससे अधिक के क्षेत्र वाले प्लाटाें की दशा में न्यूनतम सैट बैक का विनियमन अनिवार्य होगा। अन्य श्रेणी के प्लॉटाें में न्यूनतम फ्रंट (अग्र) सैट बैक का विनियमन अनिवार्य होगा और शेष सैट बैक औद्योगिक उद्यम (मों) की कार्यात्मक अपेक्षा के अनुसार छूट देने योग्य होगा/होंगे सैट बैक में यह छूट इस शर्त के अध्यधीन होगी कि सैट बैक के अधीन समस्त क्षेत्र न्यूनतम क्षेत्र, जिसे यदि छूट प्रदान नहीं की गई है, तो यह क्षेत्र सैट बैक के अधीन रखना होगा।
(vii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उपक्रम भूमि का हक प्राप्त करने और विकास की अनुमति के लिए आवेदन करने के पश्चात् "हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019" के पैरा 7 (ii) (xii) में यथाकथित स्वतः प्रमाणन के प्रावधानाें के अनुसार हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत वैधानिक अनुमोदन की प्रतिक्षा किए बिना परियोजना का भौतिक कार्यान्वयन प्रारम्भ कर सकेगा/सकेंगे ।"। 4. तहखाने का सन्निर्माण :-
(क) कैपटिव उपयोग हेतु 1000 वर्ग मीटर से अधिक आकार के प्लॉट पर स्थापित अनन्यतः आधारक/तहखाने का सन्निर्माण अनुज्ञात होगा और उसकी गणना मंजिल के रूप में या अनुज्ञेय फर्श क्षेत्र के रूप में नहीं की जाएगी तथा इसे विहित सैट बैकों और विहित निर्माण रेखाओं तथा फर्श अर्थात् प्रवेश मंजिल पर अधिकतम विस्तार के अध्यधीन, सन्निर्मित होना चाहिए और जिसके निम्नलिखित उपयोग किए जा सकेंगेः-
(i) घरेलू या साधारणतया ज्वलनशील सामग्री की अन्य वस्तुआें के भण्डारण के लिए;
(ii) तिजोरियों, बैंक के भीतरी कक्ष इत्यादि के लिए;
(iii) वातानुकूलन उपस्कर और सेवाओं के लिए प्रयुक्त अन्य मशीनाें तथा भवन की उपयोगिताओं के लिए; और
(iv) पार्किंग स्थलों के लिए।
(ख) तहखाने की निम्नलिखित अपेक्षाएं हाेंगीः-
(i) समस्त दीवारें, संवातन के प्रयोजन के लिए रखे गए भाग के सिवाय, प्राकृतिक भू-तल स्तर से नीचे बन्द रखी जाएगी;
(ii) प्रत्येक भाग में, प्रत्येक तहखाना (सेलर) मंजिल के स्लैब या छत से नीचे भीतर की ओर फर्श से कम से कम 2.40 मीटर ऊंचा होगा;
(iii) तहखाने (सेलर) के लिए पर्याप्त संवातन की व्यवस्था की जाएगी और संवातन की अपेक्षाओं में किसी कमी को बलोअरज, निकासी पंखे और वातानुकूलन पद्धति आदि के रूप में यान्त्रिक संवातन की व्यवस्था द्वारा पूरा किया जा सकेगा;
(iv) किसी तहखाने की छत की न्यूनतम ऊंचाई 0.90 मीटर और औसतन आस-पास के भू-तल से अधिकतम 1.20 मीटर होगी;
(v) ऐसी पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएं कि सतही निकासी तहखाने के भीतर न जाएं;
(vi) तहखाने की दीवारें और फर्श जलरोधी होगा और उनका डिजाईन ऐसा होगा कि आस-पास की मिट्टी और सीलन, यदि कोई हो, के प्रभाव को डिजाईन करते समय ध्यान में रखा जाए तथा पर्याप्त आदर््रता निरोधक की व्यवस्था की जाए;
2811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भाद्रपद, 1942(vii) तहखाने (सेलर) के लिए पहुंच मुख्य प्रवेश द्वार से अलग होगी और ऊपरवाली मंजिल के लिए पहुंच और निकासी के लिए वैकल्पिक सोपान (स्टेयरकेस) की व्यवस्था की जाएगी। उन भवनों की दशा में जहां एक से अधिक सीढ़ियों की व्यवस्था है, वहां वह परिवेष्ठित प्रकार की होगी, ताकि वह तहखाना मंजिल और उच्चतर मंजिलों से ज्वलन विभाजन का कार्य करें। खुले रैप्पस अनुज्ञात किए जाएंगे यदि वे उपरोक्त खण्ड (v) के उपबन्ध के अध्यधीन भवन रेखांक के भीतर सनिर्मित किए गए हैं;
(viii)यदि प्राधिकरण द्वारा तहखानाें में विभाजन अनुज्ञात किया जाता है तो कोई भी कक्ष, क्षेत्रफल में 50.00 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा और प्रत्येक कक्ष में समुचित संवातन व्यवस्था होगी और तहखाने का विभाजन तथापि अग्निशमन सेवाओं द्वारा अधिकथित मानकाें के अनुरूप होगा; और (ix) किन्हीं भी परिस्थितियों में, तहखाने में शौचालय, स्नानागार, रसोईघर इत्यादि का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।"।
13. परिशिष्ट-3 का संशोधन.--उक्त नियमाें से संलग्न परिशिष्ट-3 में,-
(क) विनियम 11 के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-
"(i) 15.00 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले भवनाें की दशा में, यथास्थिति, निदेशक, अग्निशमन सेवाएं या मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र, केवल समापन स्तर पर ही अपेक्षित होगा''।";
(ख) विनियम 12 के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(i) पर्याप्त जल आपूर्ति और वर्षा जल संग्रहण अवसंरचना के अभिकल्प की व्यवहार्यता की उपलब्धता की बाबत, हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से जल उपलब्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा'';
(ग) विनियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"17 विद्युत लाईनाें से दूरी.-हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित (एच.पी.एस.ई.बी. लिमिटेड) के नियमों की अपेक्षानुसार विद्युत लाइनों से पर्याप्त दूरी बनाई रखी जाएगी'';
(घ) विनियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"18 विद्युत अपेक्षा का निर्धारण.-विद्युत अपेक्षा का निधार्रण 50 किलोवाट से अधिक हो जाने की दशा में, अभिन्यास योजना में 11 किलोवाट को विद्युत ट्रांसफारमर और ट्रांस मिशन लाईनाें को प्रतिष्ठापित करने के लिए, समुचित स्थान की व्यवस्था करनी होगी। प्रस्तावित स्थान को एच.पी. एस.ई.बी. लिमिटेड के सम्बद्ध अधिकारी से सत्यापित करवाया जाएगा और तद्नुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।''।
15. परिशिष्ट 8 का संशोधन.--उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट-8 में,-
(क) विनियम 5 के, खण्ड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्ः- ''(viii). हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित (एच0 पी0 एस0 ई0 बी0 लिमिटेड) के नियमाें की अपेक्षाओं के अनुसार एच0 टी0/एल0 टी0 लाइनों सहित सभी विद्युत लाइनाें से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी होगी। इस बारे में आवेदक द्वारा इस प्रभाव की स्व-घोषणा/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 2812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भद्रपद, 1942 (ख) विनियम 6 के खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्ः- "(ii) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 30-क के अधीन छूट प्राप्त विकास क्रियाकलापों के कार्यान्वित करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति, विकास क्रियाकलापों के कार्यान्वित करने से पूर्व सम्बद्ध पंचायत को मूल जमाबन्दी और मूल ततीमा की प्रति सहित सादे कागज पर सूचना देगा। सम्बद्ध पंचायत दस्तावेजाें का सत्यापन करने के पश्चात् आवेदक को सेवा(सर्विस) कनेक्शनाें को अभिप्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 83-क के अधीन सेवा (सर्विस) कनेक्शनों या समापन प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन0ओ0सी0) प्रदान करेगी।''।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- सचिव, नगर एवं ग्राम योजना
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[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-A(3)-2/2019, dated 20-08-2020
as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th August, 2020
No. TCP-A (3)-2/2019.—WHEREAS, the draft Himachal Pradesh Town and Country Planning (Fifth Amendment) Rules, 2019 were published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh dated 07-11-2019, vide this Department Notification of even number dated 05-11-2019 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the persons likely to be affected thereby, as required under sub- section (1) of section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977);
AND WHEREAS, no objection(s) and suggestion(s) have been received within the stipulated period by the State Government in this behalf .
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014, notified vide this Department Notification No. TCP-A (3)-I/2014-I dated 1-12-2014 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 1-12-2014, namely:—
1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Fifth Amendment) Rules, 2020.
2. Amendment of rule 13, 14 and 15.—In rule 13, 14 and 15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 (hereinafter referred to as the 'said rules') for the words and sign "apartments, colonies," the words "Real Estate Projects" shall be substituted respectively.
3. Amendment of rule 16.—In rule 16 of the said rules,— (a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
2813 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भाद्रपद, 1942"(1) Any person, intending to carry out development of any land under sub-section (2) of section 15-A or clause (a) of section 16 or sub-section (1) of section 30 or section 30-A (beyond the limits as specified under section 30-A) of the Act may apply for such development in Form-11 for sub-division of land and Form-12 for construction of building alongwith the Specification and Schedule of area attached with the application form or for development of Real Estate Project may apply for such development in Form-34 either personally or by post i.e. off line or online"; and
(b) In sub-rule (2), for the words and figures "or section 78p of the Act", the words "of the Act or the Real Estate Project" shall be substituted.
4. Insertion of rule 19-A.—After rule 19 of the said rules, the following new rule shall be inserted, namely:—
"19-A. Grant of No Objection Certificate or Completion Certificate.—The No Objection Certificate for releasing Service Connections or Completion Certificate in respect of the Building shall be granted by the Director after satisfying himself about completion of construction of building as per approved plan /revised sanction to be carried out by the owner.
The No Objection Certificate for releasing Service Connections or Completion Certificate shall be issued in Form-13-A.".
5. Substitution of rule 41 to 69.—For rule 41 to 69 of the said rule the following shall be substituted, namely:—
"41. Regulations for Real Estate Project.—The Regulations for development of Real Estate Projects shall be as specified in Appendix-7.
6. Amendment of Form 12.—In form12, appended to the said rules, the words "apartment, colony," shall be deleted.
7. Insertion of Form 13-A.—After form 13 appended to the said rules, following new form shall be inserted, namely :–
" TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT HIMACHAL PRADESH
FORM-13-A
[See rule 19-A]
NO OBJECTION CERTIFICATE FOR RELEASING SERVICE CONNECTIONS OR COMPLETION CERTIFICATE
No…………………………………… Dated………………………
To Shri/Smt./M/s…………………….
…………………………………… …………………………………… Subject.—No Objection Certificate for Releasing Service Connections or Completion Certificate.
Reference : Your Application No…………………. dated …………………..
2814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भद्रपद, 1942This is in reply to your application under reference for issuance of No Objection Certificate for Releasing Service Connections or Completion Certificate. This No Objection Certificate for Releasing Service Connections or Completion Certificate is hereby granted in your favour for ……………. storey building for ……………. use on the land bearing Khasra No…………………..................... Hadbast No...................... Mohal / Mauza ……......................... Tehsil............................... District...................................Himachal Pradesh, measuring as the development works have been completed by you in all respects, as per approved plan/revised sanction granted to you, vide letter No…………………………………dated……………as per the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977).
Further, this Department has no objection, if following service connection(s) with reference to section-83-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 are released in your favour:—
| Floor | Use | Number of service Connections (In Words) | ||
| Electricity | Water | Sewerage | ||
This No Objection Certificate for Releasing Service Connections or Completion Certificate is issued subject to following condition(s):—
(i) That the said building is constructed as per the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 and the Regulations contained in the respective Interim Development Plan/ Development Plan of the concerned Planning Area/Special Area.
(ii) This No Objection Certificate for Releasing Service Connections or Completion Certificate is subject to withdrawal, in case, if above named person carries out any un- authorized construction or any addition/alteration in old building or in case any documents produced by him/her are found fake.
(iii) The service connection(s) is/ are issued for the above referred buildings constructed over the Khasra number as mentioned above. If the service connections are installed in other building (s) or other Khasra numbers, the same shall stand withdrawn.
*Note.—Strike out which is not applicable
Sd/-
Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla.
Copy to:—
1. The Executive Engineer, Division No. .........…, Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd……………….... for information and further necessary action.
2815 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भाद्रपद, 19422. The Executive Engineer, Division No.….….…, Himachal Pradesh Irrigation and Public Health Department …………..……….. for information and further necessary action.
Sd/- Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla.
8. Amendment of Form 26.—In form 26 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014, for clause (IX), the following clause shall be substituted, namely:—
"(ix) For the plots abutting National Highways.—The access permission to properties along National Highways provided in Guidelines for access permission to Fuel Station and Properties along National Highways-amendments vide letter No. RW-NH-33032/01/2017, dated 19th July, 2018 shall be mandatory. For other State Highways, and Himachal Pradesh Public Works Department's scheduled roads the applicant shall be required to submit a self- declaration/undertaking to maintain minimum control width/ setback as per provisions of the Himachal Pradesh Road Side Land Control Act, 1968.".
9. Substitution of Forms 34 to 60.—For forms 34 to 60 appended to the said rules, the following form shall be substituted, namely:—
" TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT HIMACHAL PRADESH FORM -34 (See rules 13, 14 and 16)
APPLICATION FOR GRANT OF PLANNING PERMISSION
FOR REAL ESTATE PROJECT
To ……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Sir,
I/we hereby wish to apply for the grant of planning permission to set up a Real Estate Project having name and style of project………………… in Khata No……………Khatauni No………… Hadbast No……..............................................……Mauja/Mohal No.………..........…………Khasra No.……………measuring………square Metres, Tehsil………………District……… Himachal Pradesh.
1. The requisite particulars are as under:—
(i) Status of the Applicant, whether individual or Company or Firm or Association of Persons or Co-operative Society or joint family ……………………………………
(ii) In case of Individual or Association of Persons or joint family:— (a) Name……………………........................................................……………………… (b) Father's Name…………........................................…………………………………. (c) Occupation ………………………………………….................................................. (d) Permanent Address ………………………………….................................………….
2816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भद्रपद, 1942 (iii) In case of Firm or Co-operative Society or Company:—(a) Name……………………………………………. (b) Address ……………………………………………. (c) Copy of Registration Certificate …………………………………..... (d) Major activities …………………………………………………..
(e) Name and Address of Partners/ Chief Executive/Full time Directors….... ........................................................................................................................
(i) Whether applicant is Income Tax payee/ assesses, if so, give Permanent Account Number (PAN) No.……………………………………………… alongwith Aadhar No………………………………………….
(ii) Whether the applicant had ever been granted permission to set up a Real Estate Project or Building or Apartment under any other law, if yes, details thereof…………………………………………………………………
(iii) Whether the applicant has ever established a Real Estate Project or is establishing a Real Estate Project, if, yes details thereof…………………………………………...
2. The following Plans, Drawings and other documents are submitted online, namely:—
(i) a copy of latest Jamabandi (not being more than six month old), in original showing the title/ownership of the land under the Real Estate Project;
(ii) a copy of latest original Tatima(not being more than six month old), showing Khasra number(s), description and area of land in question, abutting path with its width as well as adjoining Khasra numbers falling on all the outer limits/ boundaries of the land in question. The land applied for shall be shown in red, in the Tatima;
(iii) details of encumbrances on the land on which development of project is proposed including details of any rights, title, interest, dues, mortgage, litigation in Revenue Courts and name of party in or over such land or non-encumbrance certificate from an Advocate having experience of atleast ten years or from the revenue authority not below the rank of Tehsildar/ Naib Tehsildar, as the case may be;
(iv) three sets of Location Plan in the scale of 1:1000 showing North direction, indicating the land in question, showing main approach road(s), name of road(s) on which the property and boundaries abuts, important public buildings like hospital, school, cinema, petrol pump, existing land uses / building uses surrounding the land;
(v) three sets of Site Plan in the scale of 1:200 showing North direction and all the boundaries of land in question, abutting path with its width, natural features like nullahs, ponds, trees, slopes, contours at an interval of 5.00 Metre, if the land is undulated, high tension lines passing through or adjoining the land, existing roads, highways showing the right of way, railway lines, airports with their specification(s) and boundaries, showing details of utilities and services like water supply, drainage, sullage, sewage, sewerage alongwith disposal of drainage, sullage, sewage, position of septic tank, soak pit, sewerage treatment plant, rain harvesting tank, electric and telephone poles, showing manner and site for muck disposal, firefighting, emergency evacuation services, use of renewable energy, and all such other matters which need to be co-ordinated with the adjoining area;
2817 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भाद्रपद, 1942(vi) for plotted projects i.e. sub-division of land into plots, three sets of drawings in the scale of 1:100 showing North direction, dimensions and area of plots, internal roads, setbacks, parks and open spaces, community buildings such as school, dispensary, post office, bank etc. and all development proposals including a general report and mode, so as to make the scheme self-explanatory;
(vii) for flatted Projects i.e. construction of building, apartment etc., three sets of drawings in the scale of 1:100 showing North direction, dimensions and area of building, apartment/flats etc. and other architectural details and specifications of proposed building, apartment/flat and all development proposals including general report etc. alongwith Schedule of built up area and open area, setbacks, area calculation sheet of each plot or apartment/flat and any other information or document or Plan or Design, as may be required by the Director;
(viii) an explanatory note explaining the salient features of the proposed Real Estate Project in particular, the source of whole some water supply arrangements and site for disposal and treatment of storm and sullage water. Detailed specifications and designs of water supply schemes, storm water, sullage, sewage and sewerage with estimated costs of each component with cost analysis thereof;
(ix) three sets of drawings showing the cross-sections of the proposed roads indicating, in particular the width of the proposed drainage ways, cycle tracks and footpaths, green verges, position of electric poles, telephone poles and of any of other works connected with such roads. These drawings shall indicate the position of sewers, storm water channel, water supply and any other public health services. The detailed specifications and designs of roads, works thereof;
(x) one set of detailed specifications and structural design of buildings or apartments/flats with the detailed component-wise estimated cost of buildings or apartments/flats and an undertaking regarding the Structural Stability Certificate and Soil Investigation Report thereof in Form 15;
(xi) a set of detailed specification and design for electric supply including street lighting, etc ;
(xii) an undertaking in the shape of self-declaration/undertaking to the effect that while constructing the building or apartment/flat, the promoter shall abide by and conform to the Himachal Pradesh Public Works Department's specification(s) for the quality of material to be used and quality of constructions;
(xiii) a note indicating the type of development proposed i.e. land Use or building use, namely residential or commercial or industrial or public and semi-public use etc; and (xiv) the name and address of the registered Town Planner/ Architect/ Engineer.
3. I/We further hereby enclose the following documents, namely:—
(i) Check List as per Appendix 7.
(ii) Receipt in the shape of e-Challan or Challan or e -payment or Demand Draft drawn in favour of the Competent Authority amounting to Rs…………….only (Rs………………..only) as application fee.
2818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भद्रपद, 19424. It is further requested that I /we may be exempted from providing the following amenity or amenities in the proposed Real Estate Project and an explanatory note, in duplicate, alongwith plans marked A.B.C. (so on) as to why the said amenity or amenities are not required to be provided in the Real Estate Project are enclosed herewith:—
(i)……………………………………………………………………………… (ii)……………………………………………………………………………... (iii)……………………………………………………………………………..
5. I/We solemnly affirm and declare that the particulars given in para 1 to 4 above are correct to the best of my/our knowledge and belief.
Yours faithfully, Enclosures: As above. Dated:……………… Signature of Applicant(s) Place:……………….. alongwith full Name(s) Phone No…………………… E-mail address………………
10. Amendment of Appendix -1.—In Appendix-1 appended to the said rules, in General Regulation III, for clause 10 and 14, the following clauses shall be substituted, namely:—
"10. For the plots abutting National Highways.—The access permission to properties along National Highways provided in Guidelines for access permission to Fuel Station and Properties along National Highways-issued vide letter No. RW-NH-33032/01/2017 dated 19th July, 2018 shall be mandatory. For other State Highways, and Himachal Pradesh Public Works Department's scheduled roads the applicant shall be required to submit a self- declaration/undertaking to maintain minimum control width/ setback as per provisions of the Himachal Pradesh Road Side Land Control Act, 1968.
14. Adequate distance from all the electric lines including HT/LT lines as per the requirement of Himachal Pradesh State Electricity Board Limited (HPSEB Ltd.) Rules shall have to be maintained. A Self Declaration/Certificate to this effect shall be submitted by the applicant in this regard.".
11. Insertion of Appendix-1.—In Appendix-1 appended to the said rules, in General Regulation III after clause 30, the following new clause shall be inserted, namely:-
" 31. The onus of obtaining all the necessary approvals/clearances required from all the concerned Departments in respect of Self-Declaration/Certificate given by the applicant before starting actual execution of the work shall be on the applicant. The Department of Town & Country Planning shall not be liable for any violations done by the applicant in respect of other applicable acts, rules and any legal dispute. ".
12. Substitution of Appendix-2.—For Appendix-2, appended to the said rules, the following shall be substituted, namely:—
" APPENDIX-2 (See rules 13 and 14) REGULATIONS FOR INDUSTRIAL USE
For Industrial use/activities, following Regulations shall be applicable:—
1. Minimum area of plot:-
2819 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भाद्रपद, 1942| Sr. No. | Type of Industry | Plot area in M2 | Minimum Set Back in Metres | Max. FAR | Max. Height | |||
| Front | Left | Right | Rear | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Small Scale Industries | 150 to 500 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | There shall be no upper limit for height of structure of Industrial use, which shall be flexible as per the requirement of Industrial Enterprise. However the total floor area should be within the prescribed FAR. |
| 2. | Services/ Light scale Industries | Above 500 to 1000 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 3. | Medium Scale Industries | Above 1000 to 5000 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | |
| 4. | Large and Heavy Scale Industries | Above 5000 to 10000 | 15.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1.25 | |
| Above 10000 | 15.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1.00 |
(i) Right of Way should not be less than 5.0 Mts. for plot having area upto 1,000 Sq. Mts. and in case of plots having area more than 1000 Sq. Mts., the Right of Way should not be less than 10.0 Mts.
(ii) Service area required for pharmaceutical units or such type of Industries under requirement of Goods Manufacturing Practice (G.M.P) shall not be included for calculation of FAR, provided it is only used for utilities and services but not in any case for production.
(iii) The Security Room/Driver's Rest Room upto floor area of 25 M2 would not be counted in permissible FAR.
(iv) Parking Floor upto 15 feet height (4.50 Mts.) shall be allowed and such parking floor would not be counted in permissible FAR. However, the subsequent parking floors shall be counted within FAR.
(v) 10% of the area at parking floor shall be allowed for drivers' room and toilets etc. (vi) In case of plots having area of 5,001 Sq. Mts. and above regulations of minimum setbacks would be of mandatory. In other category of plots regulation of minimum front set back would be mandatory and rest of the setbacks shall be relaxable as per functional requirements of the industrial enterprise(s). This relaxability in set back's is subject to condition that the overall area under setbacks should be minimal area which was to be kept under the setbacks in case relaxability was not provided.
(vii) Micro, Small and Medium Enterprises after obtaining the title of land and applying for development permission may start physical implementation of project without waiting for statutory approvals under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 in accordance with the provisions of self-certification as stated in para 7 (ii)(xii) of the "Himachal Pradesh Industrial Investment Policy—2019.".
4. Construction of Cellar:-
(a) Construction of Basement / Cellar exclusively for industries set up on plot size exceeding 1,000 Sq. Mts for captive use shall be allowed and same shall not be counted as a storey or in permissible FAR and should be constructed within the prescribed setbacks and prescribed building lines and subject to maximum coverage on floor i.e. entrance floor and may be put for following uses:-
(i) storage of household or other goods of ordinarily combustible material;
(ii) strong rooms, bank cellars etc;
(iii) air conditioning equipment and other machines used for services and utilities of the building; and
(iv) parking spaces.
(b) The cellar shall have following requirements:—
2821 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भाद्रपद, 1942 (i) all the walls shall be kept dead and below the natural ground level except theportion kept for ventilation purpose;
(ii) every cellar shall be, in every part, at least 2.40 M in height from the floor to the underside of the roof slab or ceiling;
(iii) adequate ventilation shall be provided for the cellar and any deficiency in ventilation requirements may be met by providing mechanical ventilation in the form of blowers, exhaust fans and air conditioning system etc;
(iv) the minimum height of the ceiling of any cellar shall be 0.90 M and the maximum 1.20 M above the average surrounding ground level;
(v) adequate arrangements shall be made such that surface drainage does not enter the cellar;
(vi) the walls and floors of the cellar shall be watertight and be so designed that the effects of the surrounding soil and moisture if any, are taken into account in design and adequate damp proofing treatment is given;
(vii) the access to the cellar shall be separate from the main and alternative staircase providing access and exit from higher floor. Where the staircase is continuous in the case of buildings served by more than one staircase, the same shall be enclosed type, serving as a fire separation from the cellar floor and higher floors. Open ramps shall be permitted, if they are constructed within the building line subject to the provision of clause (v) above;
(viii) in case partition in the cellars is allowed by the Authority, no compartment shall be less than 50.00 M2 in area and each compartment shall have proper ventilation provision and the cellar partition shall however, conform to the norms laid down by the Fire Services; and
(ix) in no circumstances, construction of Toilet, Bath, Kitchen etc. shall be allowed in the cellar.".
13. Amendment of Appendix -3.—In Appendix-3 appended to the said rules,—
(a) in Regulation 11, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—
" (i) In case of buildings above 15.00 M height, No Objection Certificate from the Director of Fire Services or Chief Fire Officer, as the case may be, shall be required only at the completion stage.";
(b) in Regulation 12, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—
"(i) Water Availability Certificate from the Himachal Pradesh Irrigation and Public Health Department regarding availability of adequate water supply and viability of design of rain water harvesting structure shall have to be furnished;
(c) for Regulation 17, the following regulation shall be substituted, namely:—
"17. Distance from Electric Lines.—Adequate distance from the electric lines as per the requirement of Himachal Pradesh State Electricity Board Limited (HPSEB Ltd.) Rules shall have to be maintained.".
2822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भद्रपद, 1942 (d) for Regulation 18, the following regulation shall be substituted, namely:—"18. Assessment of Power requirement.—In case power requirement assessment exceeds 50 KW, proper space for installation of electric Transformer and Transmission Lines of 11 KV shall be provided in the layout plan. The proposed space is to be got verified from the concerned Officer of the HPSEB Ltd. and accordingly report shall have to be furnished.".
14. Amendment of Appendix -8.—In Appendix-8 appended to the said rules,—
(a) in Regulation 5, for clause (viii), the following clause shall be substituted, namely:—
"(viii) Adequate distance from all the electric lines including HT/LT lines as per the requirement of Himachal Pradesh State Electricity Board Limited (HPSEB Ltd.) Rules shall have to be maintained. A Self Declaration/Certificate to this effect shall be submitted by the applicant in this regard.
(b) in Regulation 6, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—
"(ii) Any person intending to carry out development activities exempted under section 30-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) shall give information on simple paper alongwith a copy of original jamabandi and original tatima to the concerned Panchayat before carrying out development activities. The concerned Panchayat after verifying the documents, shall grant No Objection Certificate for releasing Service Connections or Completion Certificate to the applicant under Section 83-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) for obtaining service connections."
By order, (RAJNESH) Secretary (TCP).
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :
श्री अनील कुमार पुत्र श्री कुशल सिंह, गांव कस्वा, डाकघर नैहरनपुखर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) विवाह/जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री अनील कुमार पुत्र श्री कुशल सिंह, गांव कोहासन, डाकघर नैहरनपुखर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसका जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं2823 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भाद्रपद, 1942 करवाया गया है अब दर्ज किया जाए। उसकी जन्म तिथि 29-04-1962 तथा उसका जन्म कोहासन गांव में हुआ है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उसका नाम दर्ज करने बारे में आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 25-08-2020 समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वान्छित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-07-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) सरोज कुमारी पुत्री श्री सफला राम, निवासी गांव करनार्थू, डाकघर फटाहर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
सरोज कुमारी पुत्री श्री सफला राम, निवासी गांव करनार्थू, डाकघर फटाहर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 30-11-1982 को महाल करनार्थू में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-09-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 22-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम
तारीख पेशी : 04-09-2020 वीना कुमारी पत्नी श्री जगजीत सिंह, निवासी महाल लंघू, डाकघर गान्धीग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भद्रपद, 1942 बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के ससुर का नाम दुरुस्त करके राम चन्द के बजाये जय चन्द दर्ज करने बारे।
वीना कुमारी पत्नी श्री जगजीत सिंह, निवासी महाल लंघू, डाकघर गान्धीग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया के ससुर महाल सुकारन, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी था, तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के ससुर का नाम राम चन्द दर्ज है, जबकि प्रार्थिया के ससुर का असली नाम जय चन्द है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके जय चन्द किया जावे। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 04-09-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हसताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सुनील चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा तकसीम नं0 28/2019/टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 08-09-2020 श्री दूलो राम पुत्र श्री शंकर, वासी महाल डुहक खूर्द, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
श्री औंकार चन्द पुत्र श्री जगदीश चन्द आदि वासी महाल डुहक खूर्द, मौजा व तहसील थुरल, जिला . . प्रतिवादीगण। कांगड़ा (हि0 प्र0)
नोटिस बनाम :-1. अनील कुमार पुत्र औंकार सिंह, 2. कमलेश कुमार पुत्र कल्याण सिंह, 3. निर्मल कुमार पुत्र ब्रिज लाल, 4. औंकार चन्द, राज कुमार पुत्र व श्रीमती व्यांसा देवी पत्नी स्व0 श्री जगदीश चन्द, 5. राम पाल पुत्र मिल्खी राम, 6. श्रीमती रीता पत्नी सुरजीत सिंह समस्त वासी महाल डुहक खूर्द, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण। विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0-213, खतौनी नं0-234, खसरा कित्ता-03, रकबा तादादी 0-10-48 है0 वाक्या महाल डुहक खूर्द, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।
श्री दूलो राम पुत्र श्री शंकर, वासी महाल डुहक खूर्द, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में खाता नं0 213 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही2825 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भाद्रपद, 1942 पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 08-09-2020 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29-07-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री सुनील चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा तकसीम नं0 27/2019/टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 08-09-2020 श्री दूलो राम पुत्र श्री शंकर, वासी महाल डुहक खूर्द, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
1. श्री अनील कुमार पुत्र श्री औंकार सिंह आदि, वासी महाल डुहक खूर्द, मौजा व तहसील थुरल, . . प्रतिवादीगण। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
नोटिस बनाम :-1. अनील कुमार पुत्र औंकार सिंह, 2. कमलेश कुमार पुत्र कल्याण सिंह, 3. निर्मल कुमार पुत्र ब्रिज लाल, 4. औंकार चन्द, राज कुमार पुत्र व श्रीमती व्यांसा देवी पत्नी स्व0 श्री जगदीश चन्द, 5. राम पाल पुत्र मिल्खी राम, 6. श्रीमती रीता पत्नी सुरजीत सिंह समस्त वासी महाल डुहक खूर्द, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण। विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0-212, खतौनी नं0-233, खसरा कित्ता-15, रकबा तादादी 0-82-43 है0 वाक्या महाल डुहक खूर्द, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।
श्री दूलो राम पुत्र श्री शंकर, वासी महाल डुहक खूर्द, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में खाता नं0 212 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 08-09-2020 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29-07-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।2826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भद्रपद, 1942 ब अदालत श्री सुनील चौहान, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा.--दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 08-09-2020 श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री सुदामा राम, निवासी गांव घडेलां अवारला, डाकघर बच्छवाई, तहसील थुरल, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल घडेला अवारला, मौजा बच्छवाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री सुदामा राम, निवासी गांव घडेलां अवारला, डाकघर बच्छवाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेज में प्रकाश चन्द दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी प्रकाश चन्द ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल घडेलां अवारला, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में उसका नाम प्रतापा गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल घडेलां अवारला, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में दुरुस्ती करवा करके श्री प्रतापा के बजाए प्रतापा उपनाम प्रकाश चन्द पुत्र श्री सुदामा राम दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुन्नादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम को राजस्व अभिलेख महाल घडेलां अवारला, डाकघर बच्छवाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में श्री प्रतापा के बजाए प्रतापा उपनाम प्रकाश चन्द पुत्र श्री सुदामा राम दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 08-09-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 30-07-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 8/T/19 नाम दुरुस्ती 22-04-2020 04-09-2020 राकेश कुमार बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री राकेश कुमार पुत्र वलदेव सिंह, वासी महाल सूती, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री राकेश कुमार पुत्र वलदेव सिंह, वासी महाल सूती, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल सूती में राजेश कुमार दर्ज है जबकि उसका सही नाम राकेश कुमार पुत्र वलवीर सिंह उपनाम वलदेव2827 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भाद्रपद, 1942 सिंह है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके राकेश कुमार किया जाए। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड साथ संलग्न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक 04-09-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 05-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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In the Court of Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra
(H.P.)
1. Sh. Munish Kumar s/o Sh. Sunil Kumar, r/o Shamnagar, P.O. & Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.)
2. Smt. Saveena Devi d/o Sh Parkash Chand, Village Baghni, P.O. Sidhbari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
Versus
1. The General Public 2. Secretary G. P. 3. Municipal Corporation Dharamshala.
Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 11-12-2019 at Dharamshala but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i.e. Secretary G. P., Municipal Corporation Dharamshala. And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 10-09-2020 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
2828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भद्रपद, 1942 Issued under my hand and seal of the court on 04-07-2020.Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Dharamshala.
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /20
Sh. Pyare Lal s/o Late Sh. Duth Ram, r/o Village Baghni, P.O. Sidhwari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Sh. Pyare Lal s/o Late Sh. Duth Ram, r/o Village Baghni, P.O. Sidhwari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Father Late Sh. Duth Ram की मृत्यु दिनांक 13-04-1987 को हुई है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Duth Ram की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 14-09-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 10-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहता समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मु0 नं0 : 03/NT/2020 तारीख दायरा : 20-07-2020 तारीख पेशी : 24-08-2020 अश्वनी कुमार सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह, वासी महाल वाडी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।2829 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भाद्रपद, 1942 बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल वाडी में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल वाडी में अश्वनी कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह पुत्र ज्ञान सिंह दर्ज है जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत वाडी में अश्वनी कुमार सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह दर्ज है। जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल वाडी में अश्वनी कुमार उपनाम अश्वनी कुमार सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह पुत्र ज्ञान सिंह के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 24-08-2020 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं, उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरेक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 20-07-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहता समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मु0 नं0 : 02/NT/2020 तारीख दायरा : 10-07-2020 तारीख पेशी : 24-08-2020 सन्दीप कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, वासी महाल स्वाणा निचला, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा निचला में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा निचला में सन्जीव कुमार पुत्र ज्ञान चन्द पुत्र भगत राम दर्ज है जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत स्वाणा में सन्दीप कुमार पुत्र ज्ञान चन्द दर्ज है। जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा निचला में संजीव कुमार उपनाम सन्दीप कुमार पुत्र ज्ञान चन्द पुत्र भगत राम के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 24-08-2020 को 2830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2020/02 भद्रपद, 1942 अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरेक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 10-07-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है