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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 92, 29 August 2020

Published 29 August 2020

Gazette no.
92
Gazetteid
92/GAZETTE/2020-29/08/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-08-29.92_gazette_2020-29_08_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 29 अगस्त, 2020/07 भाद्रपद, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-09, 17 अगस्त, 2020

संख्याः पीसीएच-एचबी(1)1/2019-टीए-II-49761-882 .--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद्‌ में तकनीकी सहायकों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2019 का प्रारूप, अधिसूचना संख्या पी.

सी.एच.-एच.बी. (1)1/2019-टीए-II, तारीख 19 दिसम्बर, 2019 द्वारा, राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 92-राजपत्र/2020-29-08-2020 (2997) 2998 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भद्रपद, 1942 26 दिसम्बर, 2019 को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186 के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार, इससे सम्भव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के दौरान इस निमिा प्राप्त आक्षेप(पों)/सुझाव(वों) पर सरकार द्वारा विधिमत विचार किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक-4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों को संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद्‌ में तकनीकी सहायक की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2020 है।

2. परिभाषाएं.--1 इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) ''अधिनियम'' से, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है; और (ख) ''प्ररूप'' से, इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिपे्रत है।

(2) उन शब्दों और पदाें के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उनके हैं।

3. पदों की संख्या.--प्रत्येक जिला परिषद्‌ में तकनीकी सहायक के पदों की संख्या ऐसी होेगी जैसी, सरकार द्वारा मंजूर की गई है और समय-2 पर मंजूर की जाए।

4. वेतनमान.--तकनीकी सहायक के पद के लिए वेतनमान निम्न प्रकार से होगा;

(क) नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए पे बैण्डः पे बैंण्ड 5910-202003000 ग्रेड पे, और दो वर्ष के पश्चात्‌ 10300-348003200 ग्रेड पे।

(ख) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाः मु0 59103000 ग्रेड पेत्र8910/- प्रतिमास; या जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित्‌ की जां। 5. पद का प्रकार (चयन या अचयन पद).--लागू नहीं।

6. सीधी भती के लिए आयु.--तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त किया जाने वाला कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा यदि वह 18 से 45 वर्ष की आयु का होः

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के अधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गाें और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के असाधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः2999 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भाद्रपद, 1942 परन्तु यह और कि समस्त पब्लिक सेक्टर नियमों तथा स्वायत निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों /स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी, जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे नियमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालायों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, राज्य सरकार के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं.--(1) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्थान से कम से कम पचास प्रतिशत अंकों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में पैतालीस प्रतिशत अंकों) सहित सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा।

(2) उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए अपयुक्तता रखते हो।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(यों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं अन्य नियुक्त व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयुः लागू नहीं

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि.--नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारी एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के विस्तारण के अध्यधीन, जैसा निदेशक विशेष परिस्थितियों में और इसके कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

10. नियुक्ति की पद्धति.--अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, या तो नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

11. सीधी/संविदा नियुक्ति के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त किया जाने वाला अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश का वास्तविक निवासी होना चाहिए।

12. नियुक्ति के लिए चयन.--यथास्थिति, सीधी भर्ती या संविदात्मक नियुक्ति की दशा में पद के लिए चयन, यथास्थिति सरकार या हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर नियत मानदण्ड के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन हो तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि नियम 15(IV) के अनुसार, यथास्थिति, आयोग या अन्य नियुक्त प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। 13. राष्ट्रीय पेंशन योजना.--नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्ति राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन पी एस)जैसी सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, की सुविधा प्राप्त करने के लिए हकदार होेंगे।

14. नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए सेवा की शर्तें.--नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में सेवा की अन्य शर्तें यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे लागू होगी जैसी राज्य सरकार के 3000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भद्रपद, 1942 समतुल्य पद/ग्रेड के कर्मचारियों की दशा में लागू है।

15. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-

1. संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन जिला परिषद्‌ में तकनीकी सहायक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक पाया गया है और केवल तभी पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्‌ का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आनाः सम्बद्ध जिला परिषद्‌ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सरकार द्वारा नियुक्ति/चयन के लिए विनिश्चित, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर या अन्य भर्ती अभिकरण को भेजेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

II. संविदात्मक उपलब्धियांः

संविदा के आधार पर नियुक्त तकनीकी सहायक को 8910/- रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 267/- रु0 की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत्‌) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(iii) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः

सम्बद्ध जिला परिषद्‌ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तकनीकी सहायक का नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(iv) चयन प्रक्रियाः

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या समीचीन समझा जाए, तो पूर्व में ली गई छंंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा। (v) नियुक्ति और करारः

चयन के पश्चात्‌ अभ्यर्थी को, चयन और प्ररूप-I में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और उसे इन नियमों से संलग्न प्ररूप-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।3001 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भाद्रपद, 1942 (vi) निबन्धन और शर्तेंः

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8910/- रुपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में वृद्धि अर्थात पद के पे-बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर, अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेंडर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सो अस्सी दिन का प्रसूती अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेंण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। (घ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से, स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि, आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितिकरण के मामलें में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्‌यूटि) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा;

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य-प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, स्थानांतरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना अरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिनकी नियुक्ति परिसंकटमय प्रकृति की ड्‌यूटी के विरूद्ध की जाती है और यदि उन्हें सेवा शर्त के रूप में प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण करनी होगी तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा, जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा3002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भद्रपद, 1942 उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित तत्स्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. नियुक्ति प्राधिकारी और पंचायतों का आबंटन.--(1) सम्बद्ध जिला परिषद्‌ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा और नियुक्ति-पत्र सम्बद्ध जिला परिषद्‌ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा जो उसे पंचायत समिति में प्रतिनियुक्त करेगा। सम्बद्ध पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष होगा।

(2) पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी तकनीकी सहायकों को इस तरह से पंचायत का वृत्त आबंटित करेगा कि आबंटित पचांयतों की समीपता (निकटता) सुनिश्चित हो। वह प्रवास कार्यक्रम, आकस्मिक अवकाश और 30 दिनाेंं तक के अर्जित अवकाश को स्वीकृत करने, उपस्थिति (हाजिरी), कार्य और आचरण आदि के लिए नियन्त्रक अधिकारी होगा।

17. तकनीकी सहायक वरिष्ठता.--नियमित तकनीकी सहायक की वरिष्ठता भर्ती अभिकरण द्वारा विरचित मैरिट सूची (गुणागुण) के अनुसार अवधारित की जाएगी या स्कीम के अधीन पूर्वत्तर नियुक्त तकनीकी सहायक के मामले में कार्यग्रहण की तारीख से अवधारित की जाएगी और निदेशालय स्तर पर समेकित तथा अनुरक्षित की जाएगी।

18. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

19. जॉब चार्ट.--तकनीकी सहायक के लिए जॉब चार्ट ऐसा होगा, जैसा समय-समय पर जिला परिषद्‌ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

20. प्रशिक्षण और परीक्षा.--सेवा के सदस्यों को परीक्षा उर्तीण करनी होगी या प्रशिक्षण के लिए ऐसे कोर्स करने होंगे, निदेशक द्वारा सरकार के अनुमोदन से समय-सयम पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।

21. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को, किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

22. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0-एच0बी0 (1) 12/2002, तारीख 7 अपैल, 2008 को अधिसूचित तकनीकी सहायक स्कीम, 2008 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित स्कीम के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।3003 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भाद्रपद, 1942

प्ररूप-I

[नियम 15 (V) देखें]

नियुक्ति पत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी.........................................................................................................पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री........................................................................ .निवासी गांव.......................................................................................................तहसील...............................................................................जिला.............................................................. से तकनीकी सहायक के पद के लिए प्राप्त आवेदन के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी..................................................... को उक्त पद के लिए चयनित किया गया है। इसलिए, उसे निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्ति प्रस्थापित की जाती हैः- 1. उसे प्रतिमास ..................... रूपए (अंकाें में) .............................. (अक्षरों में) पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा;

2. कोई अन्य भत्ता, जैसा भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर अनुज्ञेय है, उसे संदत्त नहीं किया जाएगा;

3. प्रारम्भ में नियुक्ति, संविदा आधार पर, कार्यग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे नियमों के उपबन्धों के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा;

4. इसके अतिरिक्त नियुक्ति, नियमों और करार में अधिकथित निबन्धनों और शर्तों के भी अध्यधीन होगी;

5. उसके द्वारा कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पिछले कम से कम तीन वर्ष से उसे जानने वाले दो राजपत्रित अधिकारियों से, जिला परिषद्‌ के समाधान के लिए, पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाण-पत्र दिया जाएगा;

6. नियुक्ति, पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व, सम्बद्ध जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा चिकित्सक दृष्टया योग्यता (स्वस्थतता) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी; और 7. यथास्थिति, शैक्षिक अर्हताओं, जाति, स्थायी निवासी, शारीरिक अक्षमता, गरीबी रेखा से नीचे से संबन्धित सदस्य या पूर्व अनुभव की बाबत, मूल प्रमाणप-त्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

यदि उसे, उपरोक्त निबन्धन और शर्तें स्वीकार्य हैं, तो वह, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में तुरन्त, किन्तु इस नियुक्ति पत्र के जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिन के अपश्चात्‌, संविदा करार के निष्पादन के साथ-साथ कार्यग्रहण के लिए रिपोर्ट कर सकेगा/सकेगी।

स्थान .................... तारीख.....................

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्‌ ................

जिला............................... हिमाचल प्रदेश। श्री/श्रीमती/कुमारी........................................... ...............................................................................

3004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भद्रपद, 1942

प्ररूप-II

[नियम 15 (V) देखें]

करार

तकनीकी सहायक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्‌....................................................................... . (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के मध्य निष्पादित की जाने वाली संविदा/ करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती...............................................................................पुत्र/पुत्री श्री.............................................................................................................. निवासी...........................................................................................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और जिला परिषद्‌ के मध्य इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ................................. को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने संविदा के आधार पर तकनीकी सहायक के रूप में निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह की प्रथम पक्षकार तकनीकी सहायक के रूप में .................से प्रारम्भ होने और ............. को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ को अर्थात्‌ ......................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार को संदेय संविदात्मक रकम 8910/- रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतातीस दिन के अनधिक प्रसूति अवकाश (जिवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाए अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा;

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैेैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो तो उसके नियमितिकरण के मामलें में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी,3005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भाद्रपद, 1942 परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा;

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हों।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में चिकित्सा बोर्ड और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र जारी करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिनकी नियुक्ति परिसंकटमय प्रकृति की ड्‌यूटी के विरूद्ध की जाती है और यदि उन्हें सेवा शर्त के रूप में प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण करनी होगी तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख के छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के संबन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामुहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख मास व वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1....................................

.....................................

.....................................

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2.................................... ..................................... .....................................

(नाम व पूरा पता) 3006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भद्रपद, 1942 साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1.................................... ..................................... ..................................... (नाम व पूरा पता)

2.................................... ..................................... ..................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित सचिव (पंचायती राज)।

---------

[Authoritative English text of this Department Notification No. PCH-HB (1)1/2019-TA- II,

17th August, 2020 dated as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, 17th August, 2020

No. PCH-HB-(1)1/2019-TA-II-49761-882.—Whereas the draft of Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Technical Assistant in Zila Parishads) Rules, 2019 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 26th December, 2019 for inviting objections and suggestions from the general public, vide this department notification of even number dated 19th December, 2019 as required under section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994);

And whereas, the objection(s)/suggestion(s) received during the stipulated period have been duly considered by the State Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Technical Assistant in Zila Parishads) Rules, 2020.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act,1994; and (b) "Form" means a form appended to these rules.

3007 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भाद्रपद, 1942 (2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same

meaning as respectively assigned to them in the Act.

3. Number of Posts.—There shall be such number of posts of Technical Assistant as sanctioned and may be sanctioned by the State Government from time to time in the respective Zila Parishads.

4. Scale of Pay.—The scale of pay for the post of Technical Assistant shall be as under:—

(a) Pay band for regular appointees: PB-Rs. 5910—20200 + 3000 Grade Pay; and after two years 10300—34800+3200 grade pay.

(b) Emoluments for contractual appointees: 5910+3000 GP=8910/- per month or as may be decided by the State Government from time to time.

5. Type of post (whether selection or non-selection post.).—Not applicable.

6. Age for direct appointment.—A person to be appointed as Technical Assistant shall be eligible if he is having the age between 18 and 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for person belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Categories to the extent permissible under the General or Special Order(s) of the State Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/ are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

(2) Age and experience, in the case of direct appointment, are relaxable at the discretion of the State Government in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational qualifications required for direct appointment.—(1) Degree/ Diploma in Civil Engineering with minimum 50% marks (minimum 45% marks for3008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भद्रपद, 1942 Schedule Caste/ Schedule Tribe candidates) from Himachal Pradesh University or any other university /Institution recognized by Himachal Pradesh Government.

(2) Preference shall be given to those candidates who have knowledge of customs, manners and dialect of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational Qualifications prescribed for direct recruits will

apply in the case of other appointee(s).—Age: Not applicable.

Educational qualification: Not applicable.

9. Period of Probation.—The regular appointee shall remain under probation for a period of two years subject to such further extension for a period not exceeding one year, as may be ordered by the Director in special circumstances and reasons thereof to be recorded in writing.

10. Method of appointment.—The candidate shall be appointed either by direct recruitment on regular basis or on contract basis, as the case may be.

11. Essential requirement for direct/contract appointment.—The candidate to be appointed as Technical Assistant must be a bonafide resident of Himachal Pradesh.

12. Selection for appointment.—The selection to the post in case of direct recruitment or contractual appointment, as the case may be, shall be made on the basis of criteria fixed from time to time by Government or Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur or other Appointing Authority, as the case may be, if so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which, will be determined by the Commission or other Appointing Authority, as the case may be as per rule 15(IV).

13. National Pension Scheme.—The regular appointees shall be entitled for availing the facility of National Pension Scheme (NPS) as may be notified by the State Government. 14. Conditions of Service for regular appointees.—The other conditions of service in the case of regular appointees shall apply mutatis-mutandis as are applicable in the case of State Government employee of equivalent position/grade.

15. Selection for appointment to the post by Contract Appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the Terms and Conditions given below:—

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy the Technical Assistant in Zila Parishad will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned Chief Executive Officer, Panchayat Samiti shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract will be renewed/ extended by Chief Executive Officer, Panchayat Samiti after taking prior approval of Chief Executive Officer, Zila Parishad.

3009 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भाद्रपद, 1942 (b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC HAMIRPUR : The Chief

Executive Officer, Zila Parishad after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis shall send requisition to the Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur or any other recruiting agency, as the case may be, to be decided by the Govt. for appointment/ selection.

(c) The selection shall be made in accordance with the eligibility conditions specified in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Technical Assistant appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @8910/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+ Grade pay ). An amount of Rs. 267/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent years(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Chief Executive Officer of the concerned Zila Parishad will be the appointing and disciplinary authority of Technical Assistant.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient by a interview / personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur.

(V) APPOINTMENT AND AGREEMENT:

After selection of a candidate an appointment letter will be issued to him/her in Form-I and he/she shall sign an agreement as per Form-II appended to these rules.

(VI) TERMS AND CONDTIONS:

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ 8910/-P.M.(which shall be equal to initial of the pay in the pay band + grade pay). The contractual appointee will be entitled for increase in contractual amount i.e. 3% of minimum of the pay band+ grade pay of the post for further extended year(s) and no other allied benefits such as senior /selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination order issued by the appointing authority with in a period of 45 days,3010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भद्रपद, 1942 from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her, he can appeal to the Appellate Authority who shall be the higher from the Appointing Authority.

(c) The contract appointee will be entitled for one day causal leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization, but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the medical officer as per the prevailing instructions of the government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on administrative ground.

(f) Selected candidates will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a gazetted Government Servant and by the Medical Officer in the case of non-gazetted Government servant. In case of women candidates, who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties and if in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidates, who as a result of test is found to be pregnant for 12 weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held abeyance untill the end of the confinement is over. Such women candidates be re-examined for medical fitness after six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of Medical fitness certificate from the authority, as specifies above, she may be appointed for the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR/SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

3011 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भाद्रपद, 1942

16. Appointing Authority and allocation of Panchayats.—(1) The Chief Executive Officer of concerned Zila Prishad shall be the appointing authority and letter of appointment shall be issued by the Chief Executive Officer of concerned Zila Prishad, who shall depute him in Panchayat Samiti. The Chief Executive Officer of the concerned Panchayat Samiti shall be head of office.

(2) The Chief Executive Officer Panchayat Samiti shall allocate circle of Panchayats to Technical Assistant in such a way that contiguity of the allocated Panchayats are ensured. He shall be the controlling officer for tour programme, sanctioning of casual leave and earn leave up to 30 days, attendance, work and conduct etc.

17. Seniority of Technical Assistant.—The seniority of the regular Technical Assistant shall be determined as per the merit list formulated by the recruiting agency or in case of the Technical Assistant earlier appointed under the scheme shall be determined from the date of joining and consolidated and maintained at Directorate level.

18. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Backward Classes/ Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

19. Job Chart.—The job chart for the Technical Assistant shall be such as may be specified by the Chief Executive Officer, Zila Parishad from time to time.

20. Training and Examination.—The members of the service shall have to qualify examination or to undergo such courses for training to be specified by the Director, from time to time.

21. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions(s) of these rules with respect to any class or category of person (s) or post (s). 22. Repeal and Savings.—(1)The Takniki Sahayak Scheme, 2008 notified vide this Department notification No. PCH-HB(1)12/02, dated 7th April, 2008 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken, under the scheme so repealed, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

_________

FORM-1

[See rule 15(V)]

APPOINTMENT LETTER

With reference to the application for the post of Technical Assistant received from Shri/Smt./Kumari…….............................................................…………………son/wife/daughter of Shri..........................................................,resident of village ….................................…......…….., Tehsil ….....………….., district……………….. it is informed that the said Shri/Smt./Kumari3012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भद्रपद, 1942 ……………………… has been selected for the said post. Therefore, he/she is hereby offered appointment as Technical Assistant on the following terms and conditions:—

1. that there shall be paid to him/her a remuneration of rupees .....…………… (in figures) …………………. (in words) per month;

2. that no other allowance, whatsoever admissible to the employees of State Government from time to time shall be paid to him/her;

3. that the appointment shall be on contract basis initially for a period of one year from the date of joining which may be extended as per the provisions of the rules;

4. that the appointment further shall be subject to terms and conditions laid down in the rules and agreement ;

5. that the antecedent verification certificate to the satisfaction of the Zila Parishad from the Executive Magistrate or two Gazetted officers known to him at least for the last three years shall be given by him/her at the time of submission of joining report;

6. that the appointment shall be subject to the production of Certificate of Medical Fitness issued by the Chief Medical Officer of the concerned district before joining to the post; and 7. that the attested copies of original certificates in respect of educational qualifications, caste, bonafide resident, physically handicapped, member belonging to below poverty line or past experience, as the case may be, shall be submitted alongwith joining report.

In case, the above terms and conditions are acceptable to him/her, he/she may report for execution of the contract agreement as well as for joining duty in the office of undersigned immediately but not later than fifteen days from the date of issue of this appointment letter.

Place : ………………….

Chief Executive Officer, Date : …………………

Zila Parishad_____________ District Himachal Pradesh.

Shri/Smt./Kr.________________ _________________________

_________

FORM-II

[See rule 15(V)]

AGREEMENT

Form of contract/agreement to be executed between the Technical Assistant and the Chief

Executive Officer, Zila Parishad (Designation of the Appointing Authority)

This agreement is made on this...........................................day of.....................................in the year...........................................Between Sh./Smt...................................................................... s/o/d/o/w/o Shri.....................................................................r/o............................................................

3013 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भाद्रपद, 1942

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARY), AND the Zila Parishad............. through Chief Executive Officer, Zila Parishad (hereinafter referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Technical Assistant on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Technical Assistant for a period of 1 (one) year commencing on day of...........and ending on the day of It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the Chief Executive Officer Panchayat Samiti shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 8910/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting in one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days(irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calander year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on administrative ground.

7. Selected candidate, in case of a gazetted Government Servant, by the Medical Board and in the case of non-gazetted Government servant by the Government Medical Officer, must3014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भद्रपद, 1942 submit a certificate of his/her fitness. In case of women candidates, who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties and if in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidates, who as a result of test is found to be pregnant for 12 weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held absence untill the confinement is over. Such women candidates be re-examined for medical fitness after six weeks after the date of confinement and if she is found fit on producer of Medical fitness certificate from the authority, as specifies above, she may be appointed for the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1________________________

(Name and Full Address)

2_______________________

________________________

________________________

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1______________________

_______________________

(Name and Full Address)

2_____________________

______________________

______________________

(Signature of the SECOND PARTY)

By order, Sd/- Secretary (Panchayati Raj).

3015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भाद्रपद, 1942

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 26 अगस्त, 2020

संख्याःपीसीएच-एचए (1) 1/2019-55140-145.--क्योंकि उपायुक्त, बिलासपुर के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर जिला बिलासपुर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धार (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बिलासपुर के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार पुनर्गठित करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव/आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला बिलासपुर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन व फेरबदल इत्यादि के संबन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला बिलासपुर को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌्‌ सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला बिलासपुर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त, जिला बिलासपुर की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

क्र0 स ं 0 ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित हाने वाले ग्रामों के नाम ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामो ं के नाम कोष्ठ संख्या-3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम विवरण
1 2 3 4 5 6 7 8
1. विकास खण्ड का नामः श्री नैना देवी जी
1. रौडजामन 1. जन्डौरी 1. घटटेवाल बस्सी 1. रन्नी 1. जन्डौरी
2. रौडजामन 2. गुरू का लाहौर 2. रौडजामन
3. घटटेवाल 3. ज्ांगल महदूदा 3. बरोटा डडवाला
4. बरोटा डडवाला 4. डैहणी
5. डैहणी 5. च्ांगर तरसूह
2. विकास खण्ड का नामः-घुमारवी 6. च्ांगर तरसूह
2. घण्डालवीं 1. समलाह 1. बलोटा तडौन 1. तडौन 1. समलाह
2. बपयाड़ 2. बलोटा 2. बपयाड़
3. बाड़ीचौक 3. बाड़ीचौक
4. कामली 4. कामली
5. कोठी 5. कोठी
6. घण्डालवीं 6. घण्डालवीं
7. बलोटा 7. डूगाण
8. डूगाण 8. भदरवाण
9. भदरवाण
3016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भद्रपद, 1942

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।

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पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 26 अगस्त, 2020

संख्याः पीसीएच-एचए (1)2/2019-55158-163.--क्योंकि उपायुक्त, सोलन, के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर जिला सोलन, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सोलन, के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार पुनर्गठित करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सोलन, के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सोलन, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌्‌ सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला सोलन, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन को घोषित करने के बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला सोलन, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।3017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भाद्रपद, 1942

क्र0 सं0 ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित किए जाने वाले ग्रामों के नाम ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम को सम्मिलित किया जाना है। कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त समस्त ग्रामों के नाम कोष्ठ संख्या 3 में शेष बचे ग्रामों के नाम जो वर्तमान ग्राम सभा में ही रहेंगे विवरण
1 2 3 4 5 6 7 8
विकास खण्ड कुनिहार
1. 1. डुमैहर 1. बजेरी 1. बडमल भूमति 1. बड़मल 1. बजेरी
2. धर्मपुर 2. रामपुर 2. धर्मपुर
3. बडमल 3. डाडल 3. डुमैहर (विक्रमपुर)
4. डुमैहर (विक्रमपुर) 4. जेखडी 4. लाधी
5. लाधी 5. पखरेड 5. नाणतो
6. नाणतो 6. भूमति 6. जघाना
7. जघाना 7. कोटलु
8. रिहावन
9. सलयाट
10. शांगली
11. सोथी
12. सोयली
13. धैणी
14. ईकवा ब्राह्मणा
15. ईकवा कनैता
16. जमरोटी
17. लोहारा
18. चुनाड़ ब्राह्मणा
19. चुनाड़ कनैता
20. नगरवाड़
21. बजीवन
विकास खण्ड धर्मपुर
2. घड़सी 1. च्यावनी भटटान 1. च्यावनी भटटान बढलग 1. च्यावनी भटटान 1. मालू का बाण
2. च्यावनी बहलवाला 2. च्यावनी बहलवाला 2. च्यावनी बहलवाला 2. च्यवनी कमठानू
3. मालू का बाण 3. समाणू 3. च्यावनी बुघराट
4. च्यावनी कमठानू 4. निहर 4. मटकण्डा
5. च्यावनी बुघराट 5. बेहली 5. जंगल घड़सी
6. मटकण्डा 6. जेपला 6. घड़सी ब्राह्मणा
7. जंगल घड़सी 7. मनेशी 7. ऐरा
8. घड़सी ब्राह्मणा 8. डोरा काटल 8. घड़सी कनैता
9. ऐरा 9. दुर्गापुर 9. धायला
10. घड़सी कनैता 10. आंजी
11. धायला 11. खेरी
12. बढलग
13. कायल मेहता
14. कायल मंझली
15. भवानीपुर
16. बटोडा
3018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भद्रपद, 1942

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।

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पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009 26 अगस्त, 2020

संख्याःपीसीएच-एचए (1) 1/2019-55174-177.--क्योंकि उपायुक्त, सिरमौर के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर जिला सिरमौर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धार (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरमौर के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है को निम्नानुसार पुनर्गठित करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सिरमौर के उपायुक्त को इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन व फेरबदल इत्यादि के संबन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सिरमौर को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌्‌ सुझाव या आक्षेप जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला सिरमौर के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला सिरमौर की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।3019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भाद्रपद, 1942

क्र0 सं0 ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम कोष्ठ स ंख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित हाने वाले ग्रामों के नाम ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ स ंख्या-4 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है कोष्ठ स ंख्या-5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम कोष्ठ संख्या-3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम विवरण
1. 2 3 4 5 6 7 8
विकास खण्ड का नामः राजगढ़
1. भुईरा 1. थानाधार भाट का स्याना शलाणा 1. शलाणा 1. थानाधार
2. भुईरा 2. राजगढ़ 2. भुईरा
3. थनोगा 3. भाट का स्याना 3. थनोगा
4. भाट का स्याना

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।

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पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 26 अगस्त, 2020

संख्याः पीसीएच-एचए (1)2/2019-55164-173.--क्योंकि उपायुक्त, हमीरपुर के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर जिला हमीरपुर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला हमीरपुर, के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार पुनर्गठित करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला हमीरपुर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला हमीरपुर को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌्‌ सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

3020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भद्रपद, 1942

राज्य सरकार, जिला हमीरपुर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन को घोषित करने के बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला हमीरपुर की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

क्र0 सं0 ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित किए जाने वाले ग्रामों के नाम ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम को सम्मिलित किया जाना है कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त समस्त ग्रामों के नाम कोष्ठ संख्या 3 में शेष बचे ग्रामों के नाम जो वर्तमान ग्राम सभा में ही रहेंगे टिप्पणी NaN
1 2 3 4 5 6 7 8 NaN
विकास खण्डः भोरन्ज NaN
1. टिक्करी मिन्हासां 1. टिक्करी मिन्हासां 1. लदेहड़ा लुद्‌दर महादेव 1. लझवाणी 1. टिक्करी मिन्हासां NaN
2. सुंगरवाड़ 2. टिक्करी घुरालां 2. बगवाड़ 2 .सुंगरवाड NaN
3. खतरवाड़ 3. लदेहड़ा NaN
4. पिदड़ता 4. टिक्करी घुरालां 3. खतरवाड़ NaN
5. बस्सी हज़मा 5.डूहका 4.पिदड़ता NaN
6. लदेहड़ा 6.झण्डवीं चांगरियां 5. बस्सी हज़मा NaN
7. टिक्करी घुरालां 7. छत्र खुर्द NaN
8. बल्ही NaN
9. खतनाल NaN
10. भजलाह NaN
11. छत्रकलां NaN
विकास खण्डः बमसन NaN
2 जन्दड़ू 1. ठाणा 1. कुडवां दी धार चारियां दी धार 1. भराईयां दी धार 1. ठाणा NaN
2. ठाणा टिक्कर 2. जट्‌टा दी धार 2. ठाणा टिक्कर NaN
3. जन्दड़ू 3. चारियां दी धार 3.जन्दड़ू NaN
4. सुखाणी 4. रांगड़ियां दी धार 4.सुखाणी NaN
5. हिन्दो दी धार 5. पुर्ली 5.हिन्दो दी धार NaN
6. कुड़वां दी धार 6. लम्बरां दी धार NaN
7. रोपड़ी NaN
विकास खण्ड नादौन 8. कुडवां दी धार NaN
3. फाहल 1. फाहल खास 1. कड़साई सरेड़ी 1. कड़साई 1. फाहल खास NaN
2. प्लासी 2. सरेड़ी 2. प्लासी NaN
3. खुंगण 3. अमरोह 3. खुंगण NaN
4. टीहरी 4. पपलाह 4. टीहरी NaN
5. दसवीं 5. कुठेड़ा 5. दसवीं NaN
6. झरमाणी 6. बाहल 6. झरमाणी NaN
7. कड़साई 7. अगथान 7. फाहल NaN
8. फाहल 8. ढगोह NaN
9. कलोह NaN
4. नादौन 1. नियाल फर-नाहट कलूर 1. कलूर-1 1. नियाल NaN
2. कूं दी भून 2. कलूर-2 2. कूं दी भून NaN
3. पुखरी पलाखर 3.मावलाघाट 3. पुखरी पलाखर NaN
4. अम्लेहड़ 4. गरनी 4. अम्लेहड़ NaN
5. भावरन 5.फर-नाहट 5. भावरन NaN
6. फर-नाहट NaN
3021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भाद्रपद, 1942

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।

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पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 22 अगस्त, 2020

संख्याःपीसीएच-एचए (1)2/2019-54212-238.--क्योंकि उपायुक्त, बिलासपुर के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, जिला बिलासपुर, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुर्नगठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बिलासपुर, के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार विभाजित/पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला बिलासपुर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के संबन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे अपने 3022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भद्रपद, 1942 आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला बिलासपुर, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌्‌ सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला बिलासपुर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला बिलासपुर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

क्र0 सं0 वर्तमान ग्राम सभा का नाम कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम ं सभा के ग्रामो के नाम अपवर्जित ग्रामों के लिए नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम कोष्ठ संख्या-4 मे ं वर्णित नई ं ग्राम सभा मे सम्मिलित होने वाले ग्रामो के नाम कोष्ठ संख्या-3 मे ं वर्णित ग्राम ं बचे सभा मे शेष ग्रामों के नाम विवरण
1 2 3 4 5 6 7
1- विकास खण्ड का नामः-घुमारवीं
1. घुमारवीं 1. चुवाड़ी दकड़ी 1. दकड़ी 1. तरौंतड़ा
2. अवढाणी 2. चुवाड़ी 2. टकरेड़ा
3. दकड़ी 3. अवढाणी
4. क्यारी 4. क्यारी
5. कुलारू 5. कुलारू
6. तरौंतड़ा 6. मरहोल
7. टकरेड़ा
8. मरहोल
2. कोठी 1. कोठी तियून खास 1. तियून खास 1. कोठी
2. तियून खास 2. रोपड़ी
3. रोपड़ी 3. बडडू
4. बडडू 4. सोई
5. सोई 5. पन्याला
6. पन्याला 6. जंगल तियूनखास
7. जंगल तियूनखास
3. पट्‌टा 1. कलरी बाड़ी मझेड़वा 1. बडडू 1. कलरी
2. पट्‌टा 2. गुधोन 2. पट्‌टा
3. शासन 3. बाड़ी मझेड़वा 3. शासन
4. ब्लोह 4. करगोंडा 4. ब्लोह
5. सेहल 5. सेहल
6. नगरांव 6. नगरांव
7. सन्नौर 7. सन्नौर
8. कोटला 8. कोटला
9. भब्बा 10. बडडू 9. भब्बा
11. गुधोन
12. बाड़ी मझेड़वा
13. करगोंडा
4. बकरोआ 1. बल्लू खरिला अवारी खलीण 1. अवारी 1. बल्लू खरिला
2. भगेड़ 2. घुमाणी 2. भगेड़
3. खुराड़ी 3. पेहड़वीं 3. खुराड़ी
4. बागठेडू 4. बागठेडू
5. बकरोआ 5. बकरोआ
6. मझौण 6. मझौण
7. मंझासू 7. मंझासू
8. अवारी
9. घुमाणी
10. पेहड़वीं
5. पपलाह 1. पन्याला पलासला 1. मोहड़ा 1. पन्याला
2. ढलोह 2. खुगण 2. ढलोह
3. मुण्डखर 3. तलोआ 3. मुण्डखर
4. जुनाला 4. पलासला 4. जुनाला
5. पपलाह 5. पपलाह
6. मोहड़ा
7. खुगण
8. तलोआ
9. पलासला
2 विकास खण्ड का नामः-सदर
1. बामटा 1. जंगल सुंगल ओयल 1. ओयल 1. जंगल सुंगल
2. बध्यात 2. उप-महाल दनोह 2. बध्यात
3. बैहल कण्डैला 3. बैहल कण्डैला
4. बामटा 4. बामटा
5. अप्पर खैरियां 5. अप्पर खैरियां
6. खैरियां लुहण 6. खैरियां लुहण
7. निहाल 7. निहाल
8. उप-महाल दनोह
9. ओयल
2. बिनौला 1. बिनौला नोग 1. नोग 1. बिनौला
2. री फतूही 2. री फतूही
3. कण्डैला 3. कण्डैला
4. बगी 4. बगी
5. सुंगल 5. सुंगल
6. नोग
3. छकोह 1. छकोह मलोखर 1. मलोखर 1. छकोह ग ्राम सभा छकोह से दो ग्राम मलोखर व चड़ाउ तथा ग्राम सभा सोलधा से दो ग्राम मैंस व थाच अपवर्जित कर नई ग्राम सभा मलोखर का गठन किया गया।
2. मलोथी 2. चड़ाउ 2. मलोथी
3. कोठी हरड़ी 3. कोठी हरड़ी
4. क्यारण 4. क्यारण
5. समोग ब्राहमणां समोग 5. ब्राहमणां
6. समोग कनैता 6. समोग कनैता
7. मलोखर
8. चड़ाउ
4. सोलधा 1. सोलधा 3. मैंस 1. सोलधा
2. घेरटा 4. थाच 2. घेरटा
3. चम्बी 3. चम्बी
4. बागफुगलाटा 4. बागफुगलाटा
5. गुरौड़ 5. गुरौड़
6. घमराड़ा 6. घमराड़ा
7. मैंस
8. थाच
5. धौनकोठी 1. बलोह जमथल 1. जमथल 1. बलोह
2. कनौण 2. कनौण
3. रोपा 3. रोपा
4. बगौण 4. बगौण
5. गाहर 5. गाहर
6. टिक्करी 6. टिक्करी
7. धौनकोठी 7. धौनकोठी
8. जमथल
6. कोटला 1. कोटला निहारखण बासला 1. निहारखण बासला 1. कोटला
2. ढढोग 2. पलोग 2. ढढोग
3. बलवाड़ 3. बलवाड़
4. पंजैतन 4. पंजैतन
5. घ्याणा 5. घ्याणा
6. कोलणू 6. कोलणू
7. ठरेहला 7. ठरेहला
8. निहारखण बासला
9. पलोग
7. रानीकोटला 1. रानीकोटला भोली 1. पहलवाना 1. रानीकोटला
2. गोडी 2. ढाडस 2. गोडी
3. डावर 3. भोली 3. डावर
4. पहलवाना 4. संगराणा
5. ढाडस 5. जंगला मुगराणी
6. संगराणा 6. कोठी व ताला
7. जंगला मुगराणी 8. भोली
9. कोठी व ताला
3. विकास खण्ड का नामः-झण्डूता
1. समोह 1. समोह निहाण 1. रैली 1. समोह
2. रैली 2. निहाण 2. जंगल ढिंगू
3. निहाण 3. कजैल 3. नेरस
4. कजैल 4. विजयपुर
5. जंगल ढिंगू
6. नेरस
7. विजयपुर
4. विकास खण्ड का नामः-श्री नैना देवी जी
1. कुटैहला 1. डडराना मंझेड़ 1. मंझेड़ 1. डडराना
2. दभेटा 2. थापना 2. दभेटा
3. घारभरथा 3. पंगा 3. घारभरथा
4. मतनोह 4. मतनोह 4. काथला
5. काथला 5. भुलाण 5. कुलाह
6. पंगा 6. समलेतू 6. कुटैहला
7. थापना 7. जब्बल 7. धार काशी
8. समलेतू 8. ककडोआ
9. मंझेड़ 9. धार बिन्द्रा
10. भुलाण 10. क्यारियां
11. कुलाह
12. कुटैहला
13. धार काशी
14. ककडोआ
15. जब्बल
16. क्यारियां
17. धार बिन्द्रा
2. तरसूह (मुख्यालय अब इलेवाल) 1. नैला ग्वालथाई 1. नैला 1. तरसूह ग्राम सभा तरसूह का मुख्यावास इलेवाल होगा।
2. ग्वालथाई 2. ग्वालथाई 2. इलेवाल
3. धारपंचींगल 3. धारपंचींगल 3. समैतहण
4. तरसूह 4. चमारड़ा
5. इलेवाल
6. समैतहण
7. चमारड़ा
3023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भाद्रपद, 1942 3024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भद्रपद, 1942 3025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भाद्रपद, 1942

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव,

(पंचायती राज)।3026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भद्रपद, 1942

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री रिंकु पुत्र श्री मान दास, निवासी गांव व डाकघर डीम, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0। . . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त बराए दुरुस्ती किए जाने प्रार्थी का नाम भू-राजस्व रिकार्ड मोहाल डीम, पटवार सर्कल खड़ापत्थर, तहसील जुब्बल बारे।

यह कि श्री रिंकु पुत्र श्री मान दास, निवासी गांव व डाकघर डीम, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें आग्रह किया गया है कि उसका नाम चक डीम, पटवार वृा खड़ापत्थर मेंं विनोद पुत्र मान दास दर्ज माल कागज़ात है जो कि गलत दर्ज है जिसे वह दरुस्त करवाना चाहता है जिसकी छानबीन गिरदावर हल्का जुब्बल व पटवारी खड़ापत्थर से करवाई जा चुकी है मुताबिक छानबीन रिपोर्ट से भी पाया गया कि प्रार्थी का सही नाम रिंकू पुत्र मानदास है। जिस बारे प्रार्थी का आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, स्कूल प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र संलग्न मिसल है। जिसमें प्रार्थी का नाम रिंकू पुत्र मान दास है।

प्रार्थना-पत्र में आगामी उचित कार्यवाही करने से पूर्व इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को राजस्व अभिलेख, पटवार सर्कल खड़ापत्थर, चक डीम, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0 में विनोद पुत्र मानदास के स्थान पर रिंकु पुत्र मानदास दुरुस्त करने पर कोई भी उज़र व ऐतराज़ हो तो वह दिनांक 15-9-2020 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाज़िर होकर अपना लिखित व मौखिक ऐतराज़ प्रस्तुत करें, दीगर सूरत में यह समझा जाएगा कि प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने पर किसी को कोई आपाि नहीं है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-08-2020 को हमारेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्रीमती गिन्दकू देवी पत्नी स्व0 श्री गोपू राम, निवासी गांव डीम, डाकघर डीम, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, . . प्रार्थिन हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त बराए दुरुस्त किए जाने प्रार्थी का नाम भू-राजस्व रिकार्ड मोहाल खड़ापत्थर, पटवार सर्कल खड़ापत्थर, तहसील जुब्बल बारे।3027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भाद्रपद, 1942 यह कि श्रीमती गिन्दकू देवी पत्नी स्व0 श्री गोपू राम, निवासी गांव डीम, डाकघर डीम, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें आग्रह किया गया है कि उसका नाम चक खड़ापत्थर, पटवार वृा खड़ापत्थर मेंं श्रीमती गोपकू देवी पत्नी गोपूराम दर्ज माल कागज़ात है जो कि गलत दर्ज है जिसे वह दरुस्त करवाना चाहती है जिसकी छानबीन गिरदावर हल्का जुब्बल व पटवारी खड़ापत्थर से करवाई जा चुकी है मुताबिक छानबीन रिपोर्ट से भी पाया गया कि प्रार्थिन का सही नाम गिन्दकू देवी पत्नी स्व0 गोपूराम है। जिस बारे प्रार्थिन का आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, शपथ-पत्र संलग्न मिसल है। जिसमें प्रार्थिन का नाम गिन्दकू देवी पत्नी स्व0 गोपूराम है। प्रार्थना-पत्र में आगामी उचित कार्यवाही करने से पूर्व इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिन के नाम को राजस्व अभिलेख, पटवार सर्कल खड़ापत्थर, चक खड़ापत्थर, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0 में गोपकू देवी पत्नी स्व0 श्री गोपूराम के स्थान पर गिन्दकू देवी पत्नी स्व0 श्री गोपूराम दुरुस्त करने पर कोई भी उज़र व ऐतराज़ हो तो वह दिनांक 15-9-2020 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के अदालत में हाज़िर होकर अपना लिखित व मौखिक ऐतराज़ प्रस्तुत करें, दिगर सूरत में यह समझा जाएगा कि प्रार्थिनी के नाम को दुरुस्त करने पर किसी को कोई आपाि नहीं है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थिनी के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाए्रगे। आज दिनांक 18-08-2020 को हमारेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Manoj Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Bhoop Ram s/o Sh. Keshav Ram, r/o Village Bendi (Tippra), P.O. Maloothi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

[

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Bhoop Ram s/o Sh. Keshav Ram, r/o Village Bendi (Tippra), P.O. Maloothi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name date of Death of his grandmother named—Mathi Devi w/o Sh. Situ, r/o Village Bendi (Tippra), P.O. Maloothi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Chamyana, Tehsil and District Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Death
1. Mathi Devi Grandmother 20-03-1995

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name of above named in the record of Gram Panchayat Chamyana, Tehsil and District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

3028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भद्रपद, 1942 Issued today 20-08-2020 under my signature and seal of the court.

Seal.

MANOJ KUMAR, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla.

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ब अदालत श्री एम0 आर0 कश्यप, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उपमण्डल डोडरा क्वार,

जिला शिमला, हि0 प्र0

श्रीमती बबीता देवी पत्नी श्री बलदेव सिंह, निवासी गांव धन्द्रवाडी, डा0 क्वार, तहसील डोडरा क्वार जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए नाम की दरुस्ती पंचायत रिकार्ड में किए जाने बारे।

श्रीमति बबीता देवी पत्नी श्री बलदेव सिंह, निवासी गांव धन्द्रवाडी, डा0 क्वार, तहसील डोडरा क्वार जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक दरख्वास्त पेश की जिस में आग्रह किया है कि उस का नाम पंचायत के रिकार्ड में गुडडी देवी दर्ज किया गया है जो कि गलत है। जबकि राजस्व कागजात माल व बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्र में बबीता दर्ज है जो सही है। अतः दरुस्ती आदेश जारी किये जाएं। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई आपाि/ऐतराज हो, तो वह तारीख पेशी 04-09-2020 को प्रातः 10.00 बजे या इस से पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर हो कर पेश कर सकता है। यदि निश्चित तारीख पेशी को किसी भी व्यक्ति से कोई एतराज न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो नाम की दरुस्ती हेतु ग्राम पंचायत धन्द्रवाडी, तहसील डोडरा क्वार को एक तरफा आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 04-08-2020 को मेरेे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, डोडरा क्वार, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री एम0 आर0 कश्यप, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उपमण्डल डोडरा क्वार,

जिला शिमला, हि0 प्र0

कु0 सजनी पुत्री श्री नरमू राम, निवासी गांव धन्द्रवाडी, डा0 क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दरुस्त किए जाने बारे।3029 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भाद्रपद, 1942 कु0 सजनी पुत्री श्री नरमू राम, निवासी गांव धन्द्रवाडी, डा0 क्वार, तहसील डोडरा क्वार जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक दरख्वास्त पेश की जिस में आग्रह किया है कि उसकी जन्म तिथि पंचायत के रिकार्ड में 10-07-1999 दर्ज है जो कि गलत है। जबकि स्कूल के रिकार्ड में 07-09-1998 दर्ज है। जो सही है। अतः दरुस्ती आदेश जारी किये जाएं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई आपाि/ऐतराज हो, तो वह तारीख पेशी 04-09-2020 को प्रातः 10.00 बजे या इस से पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर हो कर पेश कर सकता है। यदि निश्चित तारीख पेशी को किसी भी व्यक्ति से कोई एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो जन्म तिथि की दरुस्ती हेतु ग्राम पंचायत धन्द्रवाडी, तहसील डोडरा क्सवार को एक तरफा आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 04-08-2020 को मेरेे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, डोडरा क्वार, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)

चमन लाल बनाम आम जनता। विषय.--नाम दुरुस्ती राजस्व कागजात।

श्री चमन लाल पुत्र स्व0 श्री चेत राम, निवासी गांव मकटोट, डाकघर गांवसारी, तहसील चढ़गांव, जिला शिमाला (हि0प्र0) ने एक दरख्वास्त बराए नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल मकटोट, अटगांव व गांवसारी इस अदालत में गुजारी है। उक्त दरख्वास्त को मौका की रिपोर्ट हेतु क्षेत्रीय कानूनगो चढ़गांव को भेजा गया था क्षेत्रीय कानूनगो चढ़गांव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट मौका इस अदालत में प्रस्तुत की है जिसके मुताबिक प्रार्थी श्री चमन लाल के पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल अटगांव, मकटोट व गांवसारी में केवल राम दर्ज है। जबकि प्रार्थी नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों व सरकारी सेवा रिकार्ड में प्रार्थी श्री चमन लाल के पिता का नाम चैत राम दर्ज है। स्थानीय वाशिंदगानों ने भी अपने ब्यानात में प्रार्थी के पिता का नाम चैत राम होने की पुष्टि की है।

इसलिय उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती से एतराज है तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन मिति 10-09-2020 को अदालत हजा में आकर प्रस्तुत कर सकता है उक्त तारीख के पश्चात्‌ कोई भी दावा व एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रार्थी श्री चमन लाल के पिता के नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में नियमानुसार कर दी जाएगी।

आज दिनांक 11-08-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला (हि प्र0)।3030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2020/07 भद्रपद, 1942 नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री तिलक राज पुत्र श्री ईशर दास, निवासी गांव अप्पर गगरेट, सब-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

जमादार सब-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0)

दावा अन्तर्गत धारा 13(2) पंजीकरण नियम, 1969.

विषय.--मुस्त्री मुनादी

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में श्री तिलक राज पुत्र श्री ईशर दास, निवासी गांव अप्पर गगरेट, सब-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, कि उसके पुत्र श्री मोहित कुमार उर्फ नून्नू की दिनांक 12-12-2019 को गांव अप्पर गगरेट में मुत्यु हो चुकी है, लेकिन अज्ञानता व पारिवारिक समस्याओं के चलते मुत्यु का स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत में पंजीकरण नहीं हो सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित केस मृत्यु का इन्द्राज जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 04-09-2020 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा इसके मृत्यु के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 31-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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नाम परिवर्तन

मैं, नरेश कुमार शर्मा आयु 62 वर्ष, निवासी गांव चक्याणा, डाकघर ठैला, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0) शपथ-पत्र दिनांक 22-08-2020 पर विधिपूर्वक दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मेरे पूज्य पिता जी का नाम कई दस्तावेजों में स्व0 श्री ख्याली राम दर्ज है, जोकि सही नहीं है। अब मैंने अपने पिता का नाम न्यायालय के निर्णय के उपरान्त स्व0 श्री दीप राम के रूप में तब्दील कर लिया है। अतः भविष्य में मेरे पूज्य पिता जी का नाम सभी उद्देश्यों एवं आवश्यक दस्तावेजों के लिए स्व0 श्री दीप राम पढ़ा जाए।

नरेश कुमार शर्मा, निवासी गांव चक्याणा, डाकघर ठैला,

तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 29 August 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-08-29.92_gazette_2020-29_08_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-08-29.92_gazette_2020-29_08_2020.