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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 98, 05 September 2020

Published 05 September 2020

Gazette no.
98
Gazetteid
98/GAZETTE/2020-05/09/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-09-05.98_gazette_2020-05_09_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 27 अगस्त, 2020

संख्याःपीसीएच-एचए (1)2/2019-55393-398.--क्योंकि उपायुक्त, चम्बा के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, जिला चम्बा, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

98-राजपत्र/2020-05-09-2020 (3179) 3180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला चम्बा के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार विभाजित/पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला चम्बा के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला चम्बा को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌्‌ सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला चम्बा के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला चम्बा, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

क्र0 सं0 वर्तमान ग्राम सभा का नाम कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामाें के नाम कोष्ठ संख्या-3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम विवरण
1 2 3 4 5 6 7
fodkl [k.M rhlk
1 भंजराडु 1. कश्वाती भंजराडु डौरी 1. डौरी 1. कश्वाती भंजराडु
2. डौरी 2. मदन संलाचां
3. मदन संलाचां 3. डोभ डिकरियुन्ड
4. डोभ डिकरियुन्ड
2 थल्ली 1. कलवाला सन्तेवा (चिल्ली) 1. रूंडाल 1. कलवाला
2. रूंडाल 2. सन्तेवा 2. मंगलवास
3. मंगलवास 3. थल्ली
4. थल्ली 4. धार नागणी
5. सन्तेवा 5. धार नलोह
6. धार नागणी 6. पन्तवाड
7. धार नलोह 7. छजोट
8. पन्तवाड 8. आर0एफ0 किलवाला
9. छजोट
10. आर0एफ0 11. किलवाला
3. वैरागढ़ 1. गढ़ शिरी 1. मझोगा 1. गढ़ ़ गढ़ के पत्ती गांव सैंठा-II (खसरा नं0 1335) व देग्रां (खसरा नं0 को 887) छोड़कर बाकी गांव गढ़ में ही रहेंगे।
2. मझोगा 2. शिरी
3. शिरी 3. गढ़ के पत्ती गांव (देग्रां खसरा नं0 1335/ 688, सैंठा-II खसरा नं0 887)
3181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।

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पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-09, 02 सितम्बर, 2020

संख्याः पीसीएच-एचए (3) 36/96-56224-29.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (3)36/96-46074-81, दिनांक 02-08-2019 के अन्तर्गत जिला कांगड़ा, विकास खण्ड रैत की ग्राम सभा शाहपुर, कैरी व गोरड़ा के संलग्न अनुसूची-'क' में दिए गए क्षेत्रों को, शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत शाहपुर जिला कांगड़ा अधिसूचित करने के फलस्वरूप, सम्बन्धित ग्राम सभाओं के क्षेत्रों को अपवर्जित (exclude) करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से सुझाव एवं आक्षेप आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला कांगड़ा को इस सम्बन्ध में सुझाव/आक्षेप प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्याेंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा, विकास खण्ड रैत की ग्राम सभा शाहपुर, कैरी व गोरड़ा के संलग्न अनुसूची-'क' में दिए गए क्षेत्रों को, सम्बन्धित ग्राम सभा से अपवर्जित (exclude) करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।3182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942 अनुसूची-'क'

क्रम संख्या मोहाल पंचायत कित्ता खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर
1. शाहपुर शाहपुर 1878 1 ता 1888/1806 138-67-81
2. चन्दरूण शाहपुर 744 1 ता 689/653 71-91-59
3. झुलाड कैरी 630 1 ता 645/590 62-98-68
4. डोलयार कैरी 554 1 ता 568/533 61-24-16
5. मझयार शाहपुर 733 1 ता 694 64-00-24
6. हाडा गोरड़ा 322 1 ता 295 17-51-70
7. गोरड़ा गोरड़ा 49 1 ता 1209, 1546/1210 1547/1210, 1548/1210, 1211, 1212, 1549/1213, 1550/1213, 1214 to 1217, 1222 to 1224, 1551/1252, 1552/1252, 1477/1254, 1503/1476, 1504/1476, 1229, 1230, 1518/1288/1261, 1519/1288/1261, 1520/1288/1261, 1287/1261, 1248/1232, 1247/1232, 1259/1233, 1258/1233, 1501/1241, 1502/1241, 1553/1242, 1554/1242, 1243, 1507/1485, 1508/1485, 1482/1257, 1483/1257, 1484/1257/1478/1257, 1479/1257, 1505/1480, 1521/1506/480, 1522/1506/480, 481/1257, 1245, 1246 06-68-27
कुल क्षेत्र 423-02-45 हैक्टेयर

TRAINING AND FOREIGN ASSIGNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 04th July, 2020

No. Per(Trg.) B(12)-9/94.—In exercise of powers delegated under Rule 5(1) of H.P. Departmental Examination Rules, 1997, the undersigned is hereby appoints Shri Vikas Bhushan3183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942 Lalit, HFAS, Joint Controller (F&A) HIPA as Secretary, H.P. Board of Departmental Examination with immediate effect.

By order

ANIL KUMAR KHACHI, Chief Secretary.

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सामान्य प्रशासन विभाग

(संसदीय मामले विभाग)

अधिसूचना

शिमला-171002, 01 सितम्बर, 2020

संख्याः जी0ए0डी0-सी(जी0आई0)2-10/96-IV.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात्‌, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 13-2/71-जी.ए.डी., तारीख 27 मार्च, 1974 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 अप्रैल, 1974 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश विधान सभा सैक्रेटेरिएट (रिक्रयूटमेंट एण्ड कन्डीशन्ज़ ऑफ सर्विस) रूल्ज, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सैक्रेटेरिएट (रिक्रयूटमेंट एण्ड कन्डीशन्ज़ ऑफ सर्विस) फर्सट अमेंडमेंट रूल्ज, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. रूल 6 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा सैक्रेटेरिएट (रिक्रयूटमेंट एण्ड कन्डीशन्ज़ ऑफ सर्विस) रूल्ज, 1974 के रूल 6 में विद्यमान क्लॉज (सी) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

" (c) by direct recruitment:

Provided that a candidate shall be eligible for appointment to Class-III post(s), if he/she has passed Matriculation and 10+2 and for Class-IV post(s), if he/she has passed Middle or Matriculation from any School/Institution situated within Himachal Pradesh:

Provided further that this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.".

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।3184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942

[Authoritative English Text of this Department Notification No. GAD-C(GI)2-10/96-IV dated

01st September 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Parliamentary Affairs Department)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 01st September, 2020

No. GAD-C(GI)2-10/96-IV.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, after consultation with the Speaker of Himachal Pradesh Vidhan Sabha, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1974, notified vide this Department notification No. 13-2/71-GAD, dated 27th March, 1974 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh dated 27th April, 1974, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) First Amendment Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 6.—In rule 6 of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1974, for existing clause (c), the following shall be substituted, namely:—

" (c) by direct recruitment:

Provided that a candidate shall be eligible for appointment to Class-III post(s), if he/she has passed Matriculation and 10+2 and for Class-IV post(s), if he/she has passed Middle or Matriculation from any School/Institution situated within Himachal Pradesh:

Provided further that this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.".

By order,

Sd/- Chief Secretary .

___________

[Authoritative English text of this Department Notification No.TPT-A (3)-4/2013-I dated

04-09-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 04th September, 2020

No. TPT-A (3)-4/2013-I.—In exercise of the powers conferred by section 211 read with section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act. No. 59 of 1988), the Governor, Himachal3185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942 Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, published in Rajpatra (Extra-ordinary), Himachal Pradesh, dated 27th July, 1999 vide this department notification No. 5-24/88-TPT-III dated 12th July, 1999 and the Himachal Pradesh Motor Vehicle (Amendment) Rules, 2020 published in Rajpatra (Extra-ordinary), Himachal Pradesh, dated 4th June, 2020 vide this department notification No. TPT-A(3)-4/2013-I dated 04-06-2020 and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for information of the general public as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicle Act, 1988 and a notice is hereby given that the said rules shall be finalized after the expiry of seven days period from the date of publication of these rules;

If any person, likely to be affected by these draft rules, has any objections(s) or suggestions(s) to make with regard to these draft rules, he may send the written objection(s) or suggestion(s) to the Principal Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2 within a period of seven days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period, shall be taken into consideration by the Government of Himachal Pradesh before finalizing the said draft rules, namely:—

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (2nd Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the date of Publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of Rule 69-B: 2.—The following proviso shall be added below rule 69- B(2)-(b) of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, namely:—

(iv) "In case a particular registration mark (SRM) belongs to a individual or organization (SRM obtained through e-auction) owned vehicle which is disposed off, the said registration mark shall be retained only by the bidder for period as mentioned in sub- rule otherwise the same shall be available with the Registration Authority for re- allotment and new registration mark shall be allotted as per procedure mentioned in clause (iii)".

Addition in Rule 69-B:2.—The following sub-rule shall be added below rule 69-B (2), namely:—

"(3) Re-assignment of Special registration Mark (SRM) to vehicles registered within State:

The vehicle of the owner on which Himachal Pradesh registration mark has been allotted shall be entitled to get the said mark replaced by SRM as provided in Rule 69- B(a) obtained through e-auction/bidding process provided that—

(i) The vehicle is not subject to an agreement of hire purchase/lease/hypothecation.

(ii) The vehicle is not involved in any criminal proceedings as certified by NCRB/SCRB report.

3186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942 (iii) The vehicle is subject to clearance of all dues and Taxes.

(iv) The owner of the vehicle can avail this facility once in the entire life of the vehicle.

(v) The existing number against which the new number has been obtained through e-auction/ bidding process can be retained by the owner for the period as mentioned in sub-rule 2 and get it affixed on new vehicle owned by him or frozen by the R&LA concern."

By order,

KAMLESH KUMAR PANT, Principal Secretary (Transport).

___________

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आर्मसडेल, शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152 Email:[email protected]

NOTIFICATION

Dated, 4th September, 2020

No. SEC(F)2-3/2020-2005.—Whereas the State Election Commission had issued programme for delimitation and reservations of wards of Municipal Corporation Dharamshala district Kangra vide Notification No. SEC(F)2-3/2020-848 dated 27-06-2020;

And whereas the Department of Urban Development Government of HP has informed this Commission vide its letter No. UD-A(1)-2/2016-I dated 04-09-2020 that the Director Urban Development has sought clarification regarding reservation of wards of the said Corporation;

And whereas it has further been requested to extend the date fixed for reservation of wards in respect of said Corporation as the clarification involves question of law and would require to be taken up with the Law Department for advice and would requires some time;

And whereas it would be beneficial if the required clarifications are obtained;

Therefore, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Section 9 of HP Municipal Corporation Act, 1994 read with Rule 10 of HP Municipal Election Rules, 2012, hereby directs that the process for reservations of wards in respect of Municipal Corporation Dharamshala be held in abeyance till further order.

By order,

Sd/-

State Election Commissioner,

Himachal Pradesh.

3187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942

ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती Tsering Yangdol w/o Sh. Dawa Dorjee Tamang, r/o Village Pantehar, P.O. Jhikli, Bheth, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता नगर पंचायत/ग्राम पंचायत बैजनाथ-पपरोला

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्रीमती Tsering Yangdol w/o Sh. Dawa Dorjee Tamang, r/o Village Pantehar, P.O. Jhikli, Bheth, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के Tsering Topthen Tamang का जन्म दिनांक 12-12-2005 को महाल पन्तेहड़ में हुआ था, जोकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-09-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 10-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती Beena Devi d/o Sh. Parma Nand, r/o Village Bachhal, P.O. Chobin, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता नगर पंचायत/ग्राम पंचायत चौबीऩ

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्रीमती Beena Devi d/o Sh. Parma Nand, r/o Village Bachhal, P.O. Chobin, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 15-03-1970 को महाल बचछल में हुआ था, जोकि सम्बन्धित पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।3188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-09-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 10-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

----------

ब अदालत श्री चरन दास कपूर, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ममता पुत्री श्री शान्ति स्वरूप, निवासी महाल खतरेहड़, डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत खतरेहड़

इश्तहार मकफूद-उल-खबरी।

सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार मकफूद-उल-खबरी द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वादी ने आवेदन-पत्र दिया है कि उसके भाई श्री विजय कुमार पुत्र स्व0 श्री शान्ति स्वरूप, गांव खतरेहड़, डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जोकि पिछले 38 वर्षों से लापता है तथा अविवाहित है जिसकी काफी खोजबीन करने के उपरान्त भी कोई सुराग नहीं मिला है तथा न ही आज दिन तक उसके जीवित होने की खबर मिली है, जिससे प्रतीत होता है, कि वह अब इस दुनिया में जीवित न है। अतः महोदय विजय कुमार पुत्र स्व0 श्री शान्ति स्वरूप की जहां कहीं भी मलकीयती भूमि दर्ज कागजात माल हो उनके वारसान के नाम बजरिया इन्तकाल हस्तांतरित किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार मकफूद-उल-खबरी द्वारा सूचित किया जाता है अगर किसी को भी उक्त श्री विजय कुमार पुत्र स्व0 श्री शान्ति स्वरूप, गांव खतरेहड़, डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) की गुमशुदगी बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 24-09-2020 से पहले-पहले अधोहस्ताक्षरी की अदालत में अपने आक्षेप दर्ज करवा सकता है, आपत्ति न होने की सूरत में श्री विजय कुमार पुत्र स्व0 श्री शान्ति स्वरूप, गांव खतरेहड़, डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के वारसान के नाम भूमि बजरिया इन्तकाल हस्तांतरित कर दी जाएगी।

आज दिनांक 10-08-2020 की मेरी अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।3189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942 ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री यशवन्त सिंह पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी महाल माधोनगर, डाकघर उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) आवेदक।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत माधोनगर . .प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती नाम नौ सेना रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'सिद्धार्थ' के बजाए 'सिद्धार्थ नेगी' दर्ज करने बारे।

उपरोक्त आवेदक श्री यशवन्त सिंह पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी महाल माधोनगर, डाकघर उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके बेटे का नाम नौ सेना रिकार्ड में 'सिद्धार्थ' के बजाए 'सिद्धार्थ नेगी' दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है, कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-09-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती Amri Devi w/o Sh. Swaran Singh, r/o Village Tikkri Duhki, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता नगर पंचायत/ग्राम पंचायत टिकरी डूहकी

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्रीमती Amri Devi w/o Sh. Swaran Singh, r/o Village Tikkri Duhki, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के Vijay Kumar s/o Sh. Swaran Singh का जन्म दिनांक 27-10-1974 को महाल टिकरी डूहकी में हुआ था, जोकि सम्बन्धित पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-04-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा। 3190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942 आज दिनांक 05-03-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती Rooma Devi w/o Sh. Banshi Ram, r/o Village Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता नगर पंचायत/ग्राम पंचायत बीड़

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्रीमती Rooma Devi w/o Sh. Banshi Ram, r/o Village Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की Asha Devi d/o Sh. Banshi Ram का जन्म दिनांक 13-02-1983 को महाल बीड़ में हुआ था, जोकि सम्बन्धित पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-04-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 05-03-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री देश राज, गांव जालन्धर लाहड, डाकघर मूहल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

समस्त आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) विवाह/जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

3191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री देश राज, गांव जालन्धर लाहड, डाकघर मूहल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी बेटी प्रिया पुत्री श्री देश राज, गांव जालन्धर लाहड, डाकघर मूहल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है, अब दर्ज किया जाए। उसकी जन्म तिथि 23-08-2002 है तथा उसका जन्म जालन्धर लाहड गांव में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उसका नाम दर्ज करने बारे में आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 09-10-2020 समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वान्छित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-07-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 05/NT/2020 तारीख पेशी 22-09-2020 विषय.--नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।

श्री सुरेश चन्द पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी महाल सर्वनाटी, डाकघर मझीण, उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री सुरेश चन्द पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी महाल सर्वनाटी, डाकघर मझीण, उप-तहसील मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त मझीण के महाल सर्वनाटी, मौजा मझीण, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में सुरेश कुमार दर्ज है जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर व अन्य सभी जगह में उसका नाम सुरेश चन्द दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल सर्वनाटी, मौजा मझीण, उप-तहसील मझीण में उसका नाम सुरेश कुमार की बजाये सुरेश कुमार उपनाम सुरेश चन्द दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-09-2020 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन पेश होकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना एतराज पेश कर 3192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942 सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेर समायत न होगा तथा सुरेश चन्द पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी महाल सर्वनाटी, डाकघर मझीण, मौजा मझीण, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल सर्वनाटी में सुरेश कुमार की बजाये सुरेश कुमार उपनाम सुरेश चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

दिनांक 24-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी मझीण,

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री विरेन्दर कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा तकसीम नं0 /2020/टी0टी0पी0 तारीख पेशी : 22-09-2020 श्री देवी सिंह पुत्र श्री कशमीरू, वासी महाल नागन, मौजा मूण्ढी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

श्री रजत पुत्र श्री गुलेर चन्द आदि, वासी महाल नागन, मौजा मूण्ढी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, . . प्रतिवादीगण। (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम :-1. श्री रजत पुत्र श्री गुलेर चन्द, 2. श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री श्री घिलो, वासी महाल नागन, मौजा मूण्ढी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण। विषय.--हि0प्र0 भू राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 62 खतौनी नं0 75, ता 77, खसरा कित्ता-34, रकबा तादादी 0-51-73 है0, वाक्या महाल नागन, मौजा मूण्ढी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्री देवी सिंह पुत्र श्री कशमीरू, वासी महाल नागन, मौजा मुण्ढी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में खाता नं0 62 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर भी नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 22-09-2020 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 7-08-2020 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942 ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Naresh Kumar s/o Sh. Charaga Ram, r/o Village Harer, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता नगर पंचायत/ग्राम पंचायत बैजनाथ पपरोला

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्री Naresh Kumar s/o Sh. Charaga Ram, r/o Village Harer, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी दादी Sheela Devi w/o Sh. Ruliya Ram की मृत्यु दिनांक 18-06-2005 को महाल पन्तेहड़ में हुई थी, जोकि सम्बन्धित पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 22-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती एकता शर्मा पुत्री स्व0 श्री श्याम लाल, निवासी गांव व डाकघर शाडिया, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) हाल निवासी पत्नी श्री सपन कुमार, निवासी गृह नं0 1469 फेस 10, मोहाली पंजाब।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती एकता शर्मा पुत्री स्व0 श्री श्याम लाल, निवासी गांव व डाकघर शाडिया, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) हाल निवासी पत्नी श्री सपन कुमार, निवासी गृह नं0 1469 फेस 10, मोहाली पंजाब ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजरा है कि उसकी माता स्व0 श्रीमती राज रानी पत्नी श्री श्याम लाल की मृत्यु दिनांक 07-04-2013 को हुई थी, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है। 3194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942 अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-09-2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत नारग को उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-08-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री मदन सिंह परमार पुत्र श्री इन्दरपाल सिंह, निवासी यशवन्त विहार कलोनी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री मदन सिंह परमार पुत्र श्री इन्दरपाल सिंह, निवासी यशवन्त विहार कलोनी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी पत्नी श्रीमती सन्तोष परमार की मृत्यु तिथि 01-04-1997 है, जो नगरपलिका नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 14-09-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती सन्तोष परमार पत्नी श्री मदन सिंह परमार की मृत्यु तिथि 01-04-1997 को नगरपलिका नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-08-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री पुरषोतम सिंह सैनी पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री पुरषोतम सिंह सैनी पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन3195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942 किया है कि उसकी पुत्री अंजली की जन्म तिथि 12-11-1987 है, जो नगरपलिका नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 14-09-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो अंजली पुत्री पुरषोतम सिंह सैनी की जन्म तिथि 12-11-1987 को नगरपलिका नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-08-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Vivek Sharma, H.A.S., Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District

Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Sh. Aashik s/o Sh. Shakil Mohammad, r/o Village Ogli, P.O. Kala Amb, District Sirmaur (H.P.) & Smt. Rubina d/o Sh. Jamil, r/o Village Palhori, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) have filed application for the registration of their marriage, which was solemnized on 28-12-2014 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notice are given to all concerned and general public to this effect if any body has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Sh. Aashik s/o Sh. Shakil Mohammad, r/o Village Ogli, P.O. Kala Amb, District Sirmaur (H.P.) & Smt. Rubina d/o Sh. Jamil, r/o Village Palhori, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and letter on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 24th day of August, 2020.

Seal.

VIVEK SHARMA (HAS),

Addl. Registrar, under Special Marriage Act-cum-

Sub Divisional Magistrate, Nahan, District Sirmaur, H.P.

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Kandaghat, District Solan exercising the powers of

Marriage Officer Kandaghat, District Solan (H.P.)

In Ref.

Shri Sanjay Ahiuwalia s/o Sh. Dina Nath, r/o 1582-A, Sector 29 HBC, Faridabad, H.R. presently r/o Swastika Apartments, Nadoh,Tehsil and District Solan (H.P.).

3196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942

Smt. Nitika Mehta d/o Sh. Ramesh Mehta, r/o Village Klan, Sadhupul, Tehsil Kandaghat, . . Applicants. District Solan (H.P.)

Versus

General Public

.. Respondent.

An application under Section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Shri Sanjay Ahiuwalia s/o Sh. Dina Nath, r/o 1582-A, Sector 29 HBC, Faridabad, H.R. presently r/o Swastika Apartments, Nadoh,Tehsil and District Solan (H.P.) (Bride groom) and Smt. Nitika Mehta d/o Sh. Ramesh Mehta, r/o Village Klan, Sadhupul, Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) (Bride) to register their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage objections in this regard should reach to this court on or before 20-09-2020 failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 20-08-2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- (Dr. SANJEEV DHIMAN), HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kandaghat, District Solan (H. P.).

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In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,

District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Sh. Kuldeep Kashyap s/o Sh. Ishwar Pal, r/o Village Jadli, P.O. Patta Brawari, Tehsil & . . Applicant. District Solan (H. P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Kuldeep Kashyap s/o Sh. Ishwar Pal, r/o Village Jadli, P.O. Patta Brawari, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of his son namely Divyansh s/o Sh. Kuldeep Kashyap i.e. 11-08-2017 at Village Jadli, P.O. Patta Brawari, Tehsil & District Solan (H. P.) but his date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Jadli.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Divyansh s/o Sh. Kuldeep Kashyap s/o Sh. Ishwar Pal, r/o Village Jadli, P.O. Patta Brawari, Tehsil & District Solan (H.P.)3197 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942 may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 23-09-2020 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 24th day of August, 2020.

Seal.

Sd/- (GURMIT G. NEGI), Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

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In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,

District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Sh. Dharam Chand s/o Sh. Rati Ram, r/o Village Shewra, P.O. Jubla, Tehsil & District . . Applicant. Solan (H. P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Dharam Chand s/o Sh. Rati Ram, r/o Village Shewra, P.O. Jubla, Tehsil & District Solan (H. P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth of his son namely Divyansh s/o Sh. Dharam Chand i.e. 26-03-2016 at Village Shewra, P.O. Jubla, Tehsil & District Solan (H. P.) but his date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Jadli.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Divyansh s/o Sh. Dharam Chand s/o Sh. Rati Ram, r/o Village Shewra, P.O. Jubla, Tehsil & District Solan (H. P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 23-09-2020 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 24th day of August, 2020.

Seal.

Sd/- (GURMIT G. NEGI), Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

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MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th May, 2020

No. MPP- MPP-A(3)-2/2003-I.—In supersession of this Department's Notification No. MPP-A(7)- 1/2000-III, dated 14-09-2017, in exercise of powers conferred by Sub-Section (1) read with Sub-Section (4) of Section 82 of Electricity Act, 2003 and other enabling provisions in this3198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 सितम्बर, 2020/14 भाद्रपद, 1942 behalf, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-constitute the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission as "Three Members Commission" in place of "Two Members Commission" with immediate effect.

Consequent upon re-constitution of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, the Governor, H.P. is further pleased to create the following additional posts in the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission:—

Sl. No. Name of post No. of post Scale of pay
1. Member (Law) HPERC 1 At par with Higher Administrative Grade i.e. 67000—79000 (pre- revised)
2. Asstt. Registrar (Judicial) 1 15600—39100 + 6600
3. Private Secretary (to be upgraded from existing post of PA) 1 15600—39100 + 5400
4. PA-cum-Judgement Writer 1 10300—34800 + 4800
5. Asstt. Programmer 1 10300—34800 + 4200
6. Driver 1 5910—20200 + 2000
7. Peon 1 4900—10680 + 1300

By order,

Sd/-

Addl. Chief Secretary (Power).

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MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st July, 2020

No. MPP-B(15)-8/2018.—On the recommendations of the Selection Committee constituted vide this Department's Notification of even number dated 22-06-2020 and in exercise of powers conferred by Section 82(5) of the Electricity Act, 2003, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Sh. Yashwant Singh as Member (Law) H.P. Electricity Regulatory Commission for a term of five (05) years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of 65 years whichever is earlier.

The terms and conditions will remain the same as notified vide this Department's Notification No. MPP-A(3)-2/2003 dated 30-11-2006, subsequent Notifications No. MPP-A(3)- 2/2003 Part-I dated 18-11-2009 and MPP-A(3)-2/2003-I, dated 06-04-2017.

By order, Sd/- (RAM SUBHAG SINGH), Addl. Chief Secretary (Power).

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Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 05 September 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-09-05.98_gazette_2020-05_09_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-09-05.98_gazette_2020-05_09_2020.