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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 100, 08 September 2020

Published 08 September 2020

Gazette no.
100
Gazetteid
100/GAZETTE/2020-08/09/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-09-08.100_gazette_2020-08_09_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 05 सितम्बर, 2020

संख्या टी0सी0पी0-ए (3)-2/2020.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी-ए (3)-1/2014-I, तारीख 1 दिसम्बर, 2014 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में 1 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगर 100-राजपत्र/2020-08-09-2020 (3431) 3432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 और ग्राम योजना नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते है; जिन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन प्रारूप नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को उक्त प्रारूप नियमाें की बाबत, कोई आक्षेप या सुझाव है तो वह उक्त प्रारूप नियमाें के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार को लिखित आक्षेप या सुझाव भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप सुझाव यदि कोई हो/हाें, पर सरकार द्वारा इन प्रारूप नियमाें को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (छठवां संशोधन) नियम, 2020 है।

(ii) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हाेंगे। 2. परिशिष्ट-I का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 से संलग्न परिशिष्ट-I में सामान्य विनियम III में विनियम 30 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''31. सड़क से वैली की ओर या पहाड़ी की ओर अवस्थित समस्त भवनों जिनके नियन्त्रित चौड़ाई/प्रतिधारक दीवार के पश्चात्‌ प्लॉट के भीतर न्यूनतम 2.0 मीटर के सैट बैक हैं और जिनको सड़क से अबाध पहुंच है, के लिए ऐसे सैट बैक के सामने पचास प्रतिशत पर (बिना छत की और भवन के समानान्तर) खुली पार्किंग अनुज्ञात की जाएगी। वैली की ओर भवनों की दशा में भवन के स्वामियों को ऐसे सैट बैक के सामने खुली पार्किंग के लिए पचास प्रतिशत पर अस्थायी स्टील फ्रेम ढांचा/रैम्प का सन्निर्माण अनुज्ञात किया जाएगा। प्रकाश और संवातन के लिए पर्याप्त अन्तर/स्थान के आशय से प्रस्तावित अस्थायी पार्किंग प्लेटफार्म आर-पार दिखाई देने वाला/छिद्रित/जालीदार (ठोस चादर न हो) हो और जो किन्हीं आपदा प्रबन्धन के प्रयासाें तथा संसक्त सड़क पर अबाध यातायात को बाधित न करता हो और जो रजिस्ट्रीकृत संरचना इंजीनियर द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्रमाणित हो।

स्पष्टीकरण.-योजना क्षेत्राें और विशेष क्षेत्राें और इन नियमाें से संलग्न परिशिष्ट-I के अन्तर्गत, निर्दिष्ट क्षेत्राें के लिए तैयार अन्तरिम विकास योजना और विकास योजनाआें में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस विनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्ध लागू होंगे। ''।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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[Authoritative English Text of this department notification No. TCP-A (3)-2/2020 dated 05-09-2020

as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimal-2, the 05th September, 2020

3433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942

No. TCP-A(3)-2/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 notified vide this Department Notification No. TCP-A (3)-1/2014-I dated 1st December, 2014 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 1st December, 2014, which are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of the general public;

If any person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) against these draft rules, he/she may send the written objections or suggestions to the Secretary (TCP) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh;

Objections or suggestions, if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government, before finalizing these draft rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Sixth Amendment) Rules, 2020.

(ii) These rules shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of Appendix –I.— In Appendix-I appended to the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014, in General Regulations III, after regulation 30, the following new regulation shall be inserted, namely:—

"31. For all buildings located on valley side or hill sides of the roads and having minimum clear setback of 2.0 M within the plot, after controlled width/retaining wall and having clear access from the road, open to sky parking (uncovered and parallel to the building) on 50% frontage of such setback shall be permissible. In case of buildings on valley side, owners shall be permitted to construct temporary steel frame structure/ramp on 50% frontage of such setback for open to sky parking. The temporary parking platform so proposed should be see-through/ perforated/meshed (not solid sheet) in order to have sufficient gaps/spaces for light and ventilation and should not obstruct any disaster management efforts and smooth flow of traffic on the abutting road and should be duly certified by a registered Structural Engineer.

Explanation.—Notwithstanding anything contained in Interim Development Plan and Development Plans prepared for Planning Areas and Special Areas and in areas referred under Appendix-I appended to these Rules, the provisions contained in this regulation shall apply.

By order, Sd/- Secretary (TCP).

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कृषि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 सितम्बर, 2020

संख्या कृषि-बी-ए(3)-1/2017-वोल्यू-1-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 कृषि उपज के विपणन के विनियमन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सेटेलाईट मण्डियों को आगामी सेब सीजन के लिए अस्थाई तौर पर उप मण्डी-प्रांगणों के रूप में कार्य करने हेतु लोक हित में तत्काल प्रभाव से अधिसूचित करते हैंः-

1. उप-मोहाल कमला नगर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के खसरा नम्बर 1298, 1299 और 1301/01 में अवस्थित फल मण्डी भट्ठाकुफर के साथ लगता खुला क्षेत्र।

2. शेखर भवन, ढ़ली, भट्ठाकुफर बाई पास रोड़; और

3. मोतीराम बिल्डिंग, ठियोग-हाटकोटी राष्ट्रीय राजमार्ग गजोट, पराला ठियोग, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (कृषि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Agr-B-A(3)-1/2017 Vol-I-L dated

4th September, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th September, 2020

No. Agr-B-A(3)-1/2017Vol-I-L.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Himachal Pradesh Agricultural Produce Marketing (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify following satellite mandies to function as sub-market yards on temporary basis for the ensuing apple season in public interest for the purpose of regulation of marketing of agricultural produce with immediate effect:—

1. Open space adjoining to fruit Market Bhatta Kuffar situated in Kh. Nos. 1298, 1299 and 1301/01 of Up Mohal Kamala Nagar, Distt. Shimla, H.P.

2. Shekhar Bhawan Dhalli Bhatta-Kuffar, Bye Pass Road; and

3. Moti Ram Building NH Theog –Hatkoti Road at Gajaut, Parala, Theog, Distt. Shimla H.P.

By order, Sd/- Principal Secretary (Agriculture).

3435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 134/20

Smt. Sukh Maya w/o Amar Bahadur, r/o V.P.O. Totarani, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Sukh Maya w/o Amar Bahadur, r/o V.P.O. Totarani, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके लड़के Ansh Chhetri का जन्म तिथि दिनांक 24-04-2009 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Ansh Chhetri का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 14-09-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री विकास जमवाल (हि0प्र0से0) विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. अनिल मेहता आयु 35 वर्ष पुत्र प्रकाश चन्द मेहता, निवासी गांव मतेहड़, डाकघर नौरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

2. कंचन कुमारी आयु 21 वर्ष पुत्री आन्नद कमाती, निवासी गांव हरिपुर मझहारी, कलउाई, मधुवानी, . . प्रार्थीगण। बिहार-847229

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 21-09-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा।3436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 आज दिनांक 17-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी,

धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत विरेन्दर कुमार, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा.--दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 06-10-2020 श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्री सुखदेव सिंह, निवासी गांव धनियारा, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल, . . प्रार्थिन। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल धनियारा, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्री सुखदेव सिंह, निवासी गांव धनियारा, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेज में मीना कुमारी दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी मीना कुमारी ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल धनियारा, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल में उसका नाम देशो देवी गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थिन अब अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल धनियारा, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्रीमती देशो देवी के बजाए देशो देवी उपनाम मीना कुमारी पत्नी श्री सुखदेव सिंह दर्ज करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिन का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिन के नाम की राजस्व अभिलेख महाल धनियारा, मौजा आलमपुर, तहसील थुरल में श्रीमती देशो देवी के बजाए देशो देवी उपनाम मीना कुमारी पत्नी श्री सुखदेव सिंह दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 06-10-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 27-08-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी थुरल,

तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 ब अदालत श्री विकास जमवाल (हि0प्र0से0) विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. सुदर्शन चन्द आयु 62 वर्ष पुत्र उतमा चन्द मेहता, निवासी गांव व डाकघर धीरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

2. सीमा देवी आयु 43 वर्ष पुत्री गंगा राम, निवासी गांव टेहच, डाकघर डिगेट, तहसील अन्नी, जिला . . प्रार्थीगण। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 18-09-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 17-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी,

धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 02/2020/NT

तारीख पेशी : 06-10-2020 श्रीमती परवीन लता पत्नी स्व0 श्री राजमल, निवासी गांव माहड़, डाकघर लगडू, उप-तहसील लगडू, . . प्रार्थिया। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--राजस्व अभिलेख में पुत्र का नाम अभिषेक कुमार के बजाए अभिषेक दर्ज करने बारे। श्रीमती परवीन लता पत्नी स्व0 श्री राजमल, निवासी गांव माहड़, डाकघर लगडू, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसके पुत्र का वास्तविक नाम अभिषेक है व स्कूल प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेजों में भी उसके पुत्र का नाम अभिषेक ही दर्ज है परन्तु पटवार वृत्त लगडू के महाल माहड़, मौजा हवड़ोल के अभिलेख में उसका नाम गलती से अभिषेक की जगह अभिषेक कुमार दर्ज कर दिया है। इसलिए राजस्व अभिलेख में उसका नाम दुरुस्त दर्ज किया जायेे। 3438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 प्रार्थी का नाम दुरुस्ती प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 06-10-2020 को मुकाम लगडू में इस न्यायालय में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को प्रार्थिया के पुत्र का नाम राजस्व अभिलेख में अभिषेक कुमार के बजाए अभिषेक दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 06-10-2020 को इस अदालत में असालतन व वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। दिनांक 06-10-2020 के उपरान्त इस बारे कोई भी आपत्ति/एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा राजस्व अभिलेख महाल माहड़, मौजा हवड़ोल में श्रीमती परवीन लता के पुत्र का नाम अभिषेक कुमार के बजाए अभिषेक पुत्र स्व0 श्री राजमल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 26-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 03-10-2020 सुनील कुमार पुत्र श्री निरपू राम, निवासी महाल गणखेतर, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करके तिखू राम पुत्र श्री कालू राम के बजाए निरपू राम पुत्र श्री कालू राम दर्ज करने बारे।

सुनील कुमार पुत्र श्री निरपू राम, निवासी महाल गणखेतर, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पिता महाल गणखेतर, मौजा व तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी था, तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम तिखू राम पुत्र श्री कालू राम दर्ज है, जबकि प्रार्थी के पिता का असल नाम निरपू राम पुत्र श्री कालू राम है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके निरपू राम पुत्र श्री कालू राम किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-10-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 ब अदालत कुमारी मेघना गोस्वामी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 25/2020 तारीख दायरा : 04-08-2020 तारीख पेशी : 25-09-2020 श्री कशमीर सिंह पुत्र सोभिया, निवासी महाल सूरी, मौजा डरोह, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . .प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराए नाम दुरुस्ती भू0-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम श्री कशमीर सिंह पुत्र सोभिया है। जबकि महाल सूरी, मौजा डरोह, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में कशमीर चन्द पुत्र सोभिया दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः महाल सूरी, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में उनका नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-09-2020 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-08-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत कुमारी मेघना गोस्वामी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 20/2020 तारीख दायरा : 28-07-2020 तारीख पेशी : 25-09-2020 श्री जतिन जम्वाल पुत्र संजय कुमार, निवासी महाल मंगेहड़, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराए नाम दुरुस्ती भू0-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उनके पिता का सही नाम संजय कुमार पुत्र सरन है। जबकि महाल मंगेहड़, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा 3440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में सन्जू पुत्र सरन दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः महाल मंगेहड़, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में उनके स्व0 पिता का नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-09-2020 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के पिता की नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-08-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत कुमारी मेघना गोस्वामी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 24/2020 तारीख दायरा : 31-07-2020 तारीख पेशी : 25-09-2020 श्री पुरुषोतम पुत्र सरन दास, निवासी महाल चम्बी, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराए नाम दुरुस्ती भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उनके पिता का सही नाम राम सरन पुत्र सिधू है। जबकि महाल चम्बी, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में सरन दास पुत्र सिधू दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः महाल चम्बी, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में उनके पिता का नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-09-2020 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा उक्त नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-08-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।3441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 ब अदालत कुमारी मेघना गोस्वामी, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 06/2020 तारीख दायरा : 28-07-2020 तारीख पेशी : 25-09-2020 शीर्षक :

श्री भगवान दास पुत्र जती राम, निवासी वाह, डाकघर रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

1. आम जनता 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण . .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उनके दादा श्री रोशन लाल पुत्र कुन्दन की मृत्यु दिनांक 16-01-1983 को गांव वाह, ग्राम पंचायत चम्बी, डाकघर रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुई है। मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत चम्बी के अभिलेख में दर्ज न है जिसे वह ग्राम पंचायत चम्बी के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस बारे इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-09-2020 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक के दादा श्री रोशन लाल पुत्र कुन्दन की मृत्यु तिथि दिनांक 16-01-1983 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 24-08-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत कुमारी मेघना गोस्वामी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 21/2020 तारीख दायरा : 28-07-2020 तारीख पेशी : 25-09-2020 श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री पुरुषोतम, निवासी महाल देहरू, मौजा काहनफट, तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराए नाम दुरुस्ती भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत। 3442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उनका सही नाम नीलम कुमारी पुत्री पुरुषोतम है। जबकि महाल पीरा, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में निम्मो देवी पुत्री पुरुषोतम दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः महाल पीरा, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में उनका नाम दुरुस्त किया जाये। अतः इस बारे इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-09-2020 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-08-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत कुमारी मेघना गोस्वामी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 23/2020 तारीख दायरा : 28-07-2020 तारीख पेशी : 25-09-2020 श्री पवन कुमार पुत्र पंजाब ंिसह, निवासी महाल पीरा, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराए नाम दुरुस्ती भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उनके स्व0 पिता का सही नाम पंजाब सिंह पुत्र फैली है। जबकि महाल पीरा, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में पन्जू पुत्र फैली दर्शाया गया है जोकि गलत है। अतः महाल पीरा, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में उनके स्व0 पिता का नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-09-2020 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के पिता के नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-08-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।3443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 34/DT 2020 दायर तिथि : 13-08-2020 श्री सुमित कुमार पुत्र श्रीमती —ष्णकान्ता साकन, गांव वार्ड नं0 5, नगर पंचायत भुन्तर, डाकघर भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुमित कुमार पुत्र श्रीमती —ष्णकान्ता साकन, गांव वार्ड नं0 5, नगर पंचायत भुन्तर, डाकघर भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके नानाजी स्व0 श्री लक्ष्मण दास पुत्र श्री सिधुमल की मृत्यु दिनांक 13-01-1977 को स्थान गांव वार्ड नं0 5, नगर पंचायत भुन्तर, डाकघर भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुई है परन्तु उनकी मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व0 श्री लक्ष्मण दास पुत्र श्री सिधुमल की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-09-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 13/2020

श्री रमेश कुमार पुत्र मिसरू राम पुत्र पूनू, निवासी तूनन, फाटी तूनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, . . वादी। हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे। 3444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 इस कार्यालय में श्री रमेश कुमार पुत्र मिसरू राम, निवासी तूनन, फाटी तूनन, ग्राम पंचायत तूनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी माता स्व0 शांगरी देवी पत्नी श्री मिसरू राम की मृत्यु दिनांक 23-12-2015 को स्थान तूनन में हुई है। अज्ञानता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में इसकी मृत्यु तिथि दर्ज नहीं करवा सका है जिस विषय उसने अपना ब्यान हलफिया भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत तूनन में उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शांगरी देवी पत्नी मिसरू राम का नाम व मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत तूनन में दर्ज करने में एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2020 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त नाम व मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत तूनन को पंजी—त नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 25-8-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 14/2020

श्री बालक राम पुत्र नेजू राम, निवासी ननौन, फाटी घाटू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

इस कार्यालय में श्री बालक राम पुत्र नेजू राम, निवासी ननौन, फाटी घाटू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके तूखम से पुत्री सृष्टि का जन्म हुआ है। इसका नाम अज्ञानता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं करवा सका है और उसकी पुत्री सृष्टि का जन्म दिनांक 21-07-2015 को हुआ है। जिस विषय उसने अपना ब्यान हलफिया भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत गमोग में उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सृष्टि पुत्री बालक राम का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गमोग में दर्ज करने में एतराज हो तो वह दिनांक3445 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 28-09-2020 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत गमोग को पंजी—त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 25-8-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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In the Court of Sh. Manjeet Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Reeta w/o Sh. Prakash Kumar, resident of Down Dale Dhara No. 12, Phagli Shimla, Tehsil & Distt. Shimla, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Reeta w/o Sh. Prakash Kumar, resident of Down Dale Dhara No. 12, Phagli Shimla, Tehsil & Distt. Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her daughter namely RUBYA (DOB 19-12-2016) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 2nd September, 2020.

Seal.

MANJEET SHARMA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

3446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 23/2020 दिनांक : 11-08-2020 तारीख पेशी : 20-09-2020 श्री सन्नी शर्मा पुत्र श्री चिंत राम, निवासी गांव व डाकघर सिकरोहा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

व

कमला पुत्री तुलसी राम, निवासी गांव कोलका, डाकघर दानोघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, . . प्रार्थीगण। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए विवाह प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवाला में प्रार्थी श्री सन्नी शर्मा पुत्र श्री चिंत राम, निवासी गांव व डाकघर सिकरोहा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें उसने व्यक्त किया है, कि उसने कमला पुत्री तुलसी राम, निवासी गांव कोलका, डाकघर दानोघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के साथ दिनांक 04-08-2020 को व्यवस्थित विवाह हिन्दु रीति-रिवाजों के अनुसार किया है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह का पंजीकरण करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-09-2020 को सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें, अन्यथा श्री सन्नी शर्मा पुत्र श्री चिंत राम, निवासी गांव व डाकघर सिकरोहा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश व कमला पुत्री तुलसी राम, निवासी गांव कोलका, डाकघर दानोघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को विवाह प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 21-08-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

विवाह अधिकारी एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी अर्की,

तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0प्र0)।

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Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan, H. P.

Case No. Date of Institution Date of Decision 15/2020

28-08-2020 Pending for 30-09-2020 Sh. Ram Dass s/o Sh. Nuratu Ram r/o Village & P.O. Navgaon, Tehsil Arki, District Solan, . .Applicant. Himachal Pradesh

Versus

General Public

. .Respondent.

3447 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942

Regarding delayed registration of Death event under section 13(3) of the Birth and Death

Registration Act, 1969.

Proclamation

Sh. Ram Dass s/o Sh. Nuratu Ram r/o Village & P.O. Navgaon, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his mother namely Late Smt. Besaru w/o Sh. Nuratu died on 07-08-2014 at Village & P.O. Navgaon, Tehsil Arki, but her death has not been entered in the records of Gram Panchayat Navgaon, Tehsil Arki, District Solan, H.P. as per certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Navgaon, Tehsil Arki, District Solan.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of death of Late Smt. Besaru w/o Sh. Nuratu may submit their objections in writing in this office on or before 30-09-2020 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 28th day of August, 2020.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Arki, District Solan, H. P.

___________

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 24/2020 दिनांक : 17-08-2020 तारीख पेशी : 20-09-2020 श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी गांव ननोग, डाकघर जोबड़ी, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। व

निधि चौधरी पुत्री श्री रूप लाल, निवासी गांव तलसरी, डाकघर कालर, तहसील सदर, जिला . . प्रार्थीगण। बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए विवाह प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवाला में प्रार्थी श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी गांव ननोग, डाकघर जोबड़ी, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें उसने व्यक्त किया है, कि उसने निधि चौधरी पुत्री श्री रूप लाल, निवासी गांव तलसरी, डाकघर कालर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के साथ दिनांक 28-07-2020 को व्यवस्थित विवाह हिन्दु रीति-रिवाजों के अनुसार किया है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह का पंजीकरण करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-09-2020 को सुबह 11.00 3448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 बजे असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें, अन्यथा श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी गांव ननोग, डाकघर जोबड़ी, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व निधि चौधरी पुत्री श्री रूप लाल, निवासी गांव तलसरी, डाकघर कालर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को विवाह प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 21-08-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

विवाह अधिकारी एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी अर्की,

तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0प्र0)।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 22/2020 दिनांक : 11-08-2020 तारीख पेशी : 20-09-2020 श्री हरविन्द्र कुमार पुत्र श्री हरी राम, निवासी गांव बडाघाट, डाकघर मटेरनी, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। व

कुलवन्ती पुत्री श्री रविन्द्र पंवर, निवासी गांव स्यालाब, डाकघर नागनगांव, तहसील बारकोट, जिला . . प्रार्थीगण। उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड

बनाम

आम जनता

विषय.--विशेष विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1954 की धारा 5 के अन्र्तगत विवाह हेतु नोटिस।

प्रार्थी श्री हरविन्द्र कुमार पुत्र श्री हरी राम, निवासी गांव बडाघाट, डाकघर मटेरनी, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश तथा कुलवन्ती पुत्री श्री रविन्द्र पंवर, निवासी गांव स्यालाब, डाकघर नागनगांव, तहसील बारकोट, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड ने इस अदालत में विशेष विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1954 की धारा 5 के अन्तर्गत विवाह हेतु नोटिस दिया है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-09-2020 को या इससे पूर्व अपना लिखित अथवा मौखिक एतराज इस अदालत में प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त प्रार्थीगण को विवाह की अनुमति जारी कर दी जाएगी।

आज दिनांक 21-08-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

विवाह अधिकारी एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी अर्की,

तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0प्र0)।3449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 08 सितम्बर, 2020

संख्या मुद्रण (बी)10-54/2010.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग मेें सहायक नियन्त्रक (प्रिंटिग ऑफसैट), वर्ग-I (राजपत्रित) तकनीकी के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, सहायक नियन्त्रक (प्रिंटिग ऑफसैट), तकनीकी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है ।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः (बी)2-28/96, तारीख 12-08-2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, सहायक नियन्त्रक (प्रिंटिग ऑफसैट), वर्ग-I (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

अति0 मुख्य सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में सहायक नियन्त्रक (प्रिंटिग ऑफसैट ), वर्ग-I (राजपत्रित) तकनीकी के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--सहायक नियन्त्रक (प्रिंटिग ऑफसैट) ।

2. पद (पदों) की संख्या.--01 (एक) ।

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित) तकनीकी।

4. वेतनमान.--(I) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.--पे बैन्ड ` 10300-34800/- जमा ` 5000/-ग्रेड पे ।

(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां.--स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 15300/- प्रतिमास।3450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 5 "चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.--चयन पद । 6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 वर्ष से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा मेें रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख कोे अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथीलीकरण पा़त्र नहीं होगा/होगी :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियां व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनु़ज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियोें को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है । ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द्‌ को अनुज्ञेय नहीं होगी, जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं,/किए गए थे। (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगीें जिसमें पद (पदाें) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं).--(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से विज्ञान में 10 जमा दो की परीक्षा उर्त्तीण की हो ।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से ऑफसैट प्रिंटिग के विशिष्ट विषय के साथ प्रिंटिग टैक्नोलॉजी में कम से कम 4 वर्ष की अवधि का डिग्री कोर्स या इसके समकक्ष।

(ख) वांछनीय अर्हताएं.--हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं :

आयु.--लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताएं.--हां ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।3451 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगें और उक्त स्तम्भ में यथा विहित सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगें।

11. प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--ओवरसीयर ऑफसैट में से प्रोन्नति द्वारा जो "ऑफसैट प्रिंटिग" के विशिष्ट विषय सहित प्रिंटिग टैक्नोलॉजी में मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा रखते हों या इसके समतुल्य अर्हता रखते हों और जिनका छह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो; को सम्मिलित करके छह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो; ऐसा न होने पर ओवरसियर ऑफसैट में से प्रोन्नति द्वारा, जो "ऑफसैट प्रिंटिग" के विशिष्ट विषय सहित प्रिंटिग टैक्नोलॉजी में मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा रखते हों या इसके समतुल्य अर्हता रखते हों, और जिनका ओवरसीयर ऑफसैट, लिथो ऑर्टिस्ट, कैमरा ऑपरेटर, ऑफसैट ऑपरेटर तथा फोटो टाईप सैटर ऑपरेटर के रूप में संयुक्ततः नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें ओवरसीयर ऑॅफसैट के रूप में तीन वर्ष का अनिवार्य सेवाकाल भी होगा।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया के अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि, उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बंधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिर्जवेश्न ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिर्जवेश्न ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए होें ।

(ii) इसी प्रकार स्थार्यीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी । 3452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो, उसकी सरंचना.--विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता, हिमाचल प्रदेश आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी। 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियाँ नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तोंं के अध्यधीन की जाएंगी :-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में सहायक नियन्त्रक (प्रिंटिंग ऑफसैट) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.--सचिव (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तोंं के अनुसार किया जाएगा । (II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक नियन्त्रक (प्रिंटिंग ऑफसैट) को ` 15300/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/(वर्षोंं) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 460/ की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--सचिव (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे जाएं, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्व भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के चयन के लिए समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।3453 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 (VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तेंंं.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को `15300/- प्रतिमास की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 460/- (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा/होगी। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगाः

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा, और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/ आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । ऐसी महिला अभ्यर्थीें का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा /होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम, आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों के लिए हकदार होंगे। 3454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 16. आरक्षण.--सेवा मेें नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों, को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धाें) को किसी वर्ग या (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

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उपाबन्ध 'ख' सहायक नियन्त्रक (प्रिंटिग ऑफसैट) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, सचिव (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. निवासी..............................................................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य सचिव (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक नियन्त्रक (प्रिंटिंग ऑफसैट) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक नियन्त्रक (प्रिंटिंग ऑफसैट), के रूप में............ से प्रारम्भ होने और.......... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ को अर्थात्‌...................... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 15300/- रुपए प्रतिमास होगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/(वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 460/- रुपये की रकम (जो पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।3455 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 4. संविदा पर नियुक्त सहायक नियन्त्रक (प्रिंटिंग ऑफसैट) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा/होगी। तथापि संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त सहायक नियन्त्रक (ऑफसैट प्रिंटिंग ) को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (डियूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे, सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः-

1. ...........................................

...........................................

.........................................

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)3456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 2. .......................................... ..........................................

..............................................

(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. Mudran(B)10-54/2010 dated

08-09-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 08th September, 2020

No. Mudran (B)10-54/ 2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Assistant Controller (Printing Offset), Class-I (Gazetted) Technical in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Assistant Controller (Printing Offset), Class-I (Gazetted) Technical, Recruitment and Promotion Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Assistant Controller (Printing Offset), Class-I (Gazetted) Non Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 2002 notified vide this department Notification No. Mudran (B)2 -28/96 dated 12 -08-2002 are hereby repealed .

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule-(1) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these Rules.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (P&S).

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ANNEXURE-'A' RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT CONTROLLER (PRINTING OFFSET), TECHNICAL, CLASS-I, (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH3457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 1. Name of the Post.—Assistant Controller (Printing Offset) 2. Number of Post(s).—01 (One)

3. Classification.—Class-I (Gazetted) Technical

4. Scale of Pay.— (i) Pay Scale for regular incumbents.—Pay Band `10300-34800+ ` 5000/- Grade Pay

(b) Emoluments for contract employees.— ` 15300 /- P.M. as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection" post or " Non-Selection" post.—Selection

6. Age for direct recruitment.—Between 18 years and 45 years :

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Secto Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies and who were/are subsequently appointed by Such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— Essential Qualification(s).—(i) 10+2 in Science or its equivalent from a recognized Board of School Education / Institution.

(ii) Degree Course of at least four years' duration in Printing Technology with specialized subject of "Offset Printing" or its equivalent from a recognized University or an Institution duly recognized by the Central/ H.P. Government.

3458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942

Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age:—Not applicable.

Educational Qualification:—Yes.

9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondments, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Column 15-A and will be governed by the service conditions as prescribed in the said Column.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer grade from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Overseer Offset who possess a recognized Degree/Diploma in Printing Technology with specialized subject of "Offset Printing" or its equivalent qualification and having six years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade; failing which by promotion from amongst the Overseer Offset who possesses a recognized Degree/Diploma in Printing Technology with specialized subject of "Offset Printing" or its equivalent qualification and having nine years' regular service or regular combined with continuous adhoc-service as Overseer Offset, Litho Artis, Camera Operator, Offset Operator and Photo Type Setter Operator combined which shall also include three years' essential service as Overseer Offset.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R& P Rules :

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to the above, all person senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post whichever is less ;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-service men recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation3459 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules,1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services ) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder .

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—D.P.C. to be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test If the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority, as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Not- withstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Assistant Controller (Printing Offset), in the Department of Printing & Stationery will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year- to- year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Secretary (Printing & Stationery) to the Government of Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission .

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Assistant Controller (Printing Offset) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 15300/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band+grade pay.) An amount of ` 460/-3460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 (3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Secretary (Printing and Stationery) to the Government H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS .— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he /she shall sign an agreement as per Annexure -"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 15300 /- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade Pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 460/- (3% of minimum of the Pay band+grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior /selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employees will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days' Medical Leave and 05 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above admissible to the contract appointee:

Provided that un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the Contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his /her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his /her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will3461 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service Rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees, will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

___________

ANNEXURE"B" Form of contract/agreement to be executed between the Assistant Controller (Printing Offset) & the Government of Himachal Pradesh through Secretary (Printing and Stationery) to the Govt. of Himachal Pradesh

This agreement is made on this………………….………….day of ……………..…….in the year………………….Between……….………Sh./Smt.……………………………………..………. s/o/d/o Shri…………………………….……… r/o………………………………………… Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Secretary (Printing and Stationery) to the Govt. of Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY)

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Assistant Controller(Printing Offset) on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Assistant Controller(Printing Offset) for a period of one year commencing on day of …………………………..and ending on the day of …….………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ........................... and information notice shall not be necessary:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract3462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 appointee was satisfactory during the year and only then his period of contact is to be renewed/extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 15300/-per month. (which shall be equal to the minimum of pay band+grade pay). An amount of Rs. 460/- (3% of the minimum of the pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed of contract is extended beyond one year.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Assistant Controller (Printing Offset) will be entitled for one day casual leave after putting his one month service. However, the contractual employee will be entitled for 135 days maternity leave and 10 days' Medical leave and 5 days' special leave. He/She shall not be entitled Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of other kind except above is admissible to the Contractual Assistant Controller (Printing Offset):

Provided that the un-availed casual leave and Medical leave can be accumulated up to the Calendar year and will not carry forward the next Calendar year.

5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization, but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates' pregnant beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practioner.

8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

3463 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their

hands the day, month and year first , above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. …………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. .…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. …………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)3464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद, 1942 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 08 September 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-09-08.100_gazette_2020-08_09_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-09-08.100_gazette_2020-08_09_2020.