राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 28 अगस्त, 2020
संख्या पीसीएच-एचए (1)2/2019-55591-596.--क्योंकि उपायुक्त, हमीरपुर के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, जिला हमीरपुर, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;
106-राजपत्र/2020-17-09-2020 (3611) 3612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला हमीरपुर के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार विभाजित/ पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला हमीरपुर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;
यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला हमीरपुर को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
राज्य सरकार, जिला हमीरपुर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला हमीरपुर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।
| क्र0 सं0 | वर्तमान ग्राम सभा का नाम | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामो ं के नाम | नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम | कोष्ठ संख्या-3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम | विवरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| विकास खण्ड सुजानपुर टिहरा : | ||||||
| 1. सपाहल 1. चौरी | ड़ ूहक 1. छतरोड़ू 1. चौरी | |||||
| 2. सपाहल | 2. ड़ूहक | 2. सपाहल | ||||
| 3. भेड़ू | 3. कसीरी | 3. भेड़ू | ||||
| 4. भटेड़ | 4. भटेड़ | |||||
| 5. छतरोड़ ू | ||||||
| 6. ड़ूहक | ||||||
| 7. कसीरी | ||||||
| विकास खण्ड भोरन्जः | ||||||
| 2. धिरड़ | 1. बैलग | पलपल | 1. बैलग | 1. धिरड़ | ||
| 2. हडयाणी | 2. हडयाणी | 2. सौटा | ||||
| 3. पलपल | 3. पलपल | 3. भोगवां | ||||
| 4. नगरोटा | 4. नगरोटा | |||||
| 5. धिरड़ | 5. खुराहल | |||||
| 6. सौटा 7. भोगवां | ||||||
| 8. खुराहल |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 28 अगस्त, 2020
संख्या पीसीएच-एचए (1)2/2019-55547-555.--क्योंकि उपायुक्त, सोलन के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, जिला सोलन, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा(1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सोलन के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार विभाजित/ पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सोलन के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;
यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सोलन को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
राज्य सरकार, जिला सोलन के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला सोलन, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।
| क्र0 सं0 | वर्तमान ग्राम सभा का नाम | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामो ं के नाम | नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम | कोष्ठ संख्या-3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम | विवरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| विकास खण्ड कुनिहारः | ||||||
| 1. | पलोग | 1. पलोग | खनलग | 1. स्याथा | 1. पलोग | |
| 2. ध्याणा | 2. टुकाना रंगोलड़ा | 2. ध्याणा | ||||
| 3. जावडा | 3. टुकाना गलोगड़ा | 3. जावडा | ||||
| 4. स्याथा | 4. थला | 4. मानण | ||||
| 5. टुकाना र गोलड़ा ं | 5. खनलग | 5. डंगरोड़ | ||||
| 6. टुकाना गलोगड़ा | 6. रौड़ी | 6. काटल | ||||
| 7. थला | 7. नाहणू | 7. जंगल मांझू | ||||
| 8. खनलग | 8. मांझू | |||||
| 9. रौड़ी | 9. नेर | |||||
| 10. मानण | 10. रौ | |||||
| 11. डंगरोड़ | ||||||
| 12. काटल | ||||||
| 13. जंगल मांझू | ||||||
| 14. मांझू | ||||||
| 15. नेर | ||||||
| 16. नाहणू | ||||||
| 17. रौ | ||||||
| विकास खण्ड सोलनः | ||||||
| 2. बोहली | 1. बोहली | खलोगड़ा (मुख्यावास रामपुर) | 1. घल्याणा | 1. बोहली | ग्राम सभा बोहली व ग्राम सभा बड़ोग के कोष्ठ संख्या 5 में दर्शाए गए ग्रामों को अपवर्जित कर ग्राम सभा खलोगड़ा (मुख्यावास रामपुर) का गठन किया गया है। | |
| 2. मशौण | 2. मशौन | 2. काटल कठार | ||||
| 3. दियूड़ | 3. दियूड़ | 3. खल्यांटी | ||||
| 4. नेरीकलां | 4. कोटला | 4. मंझयार | ||||
| 5. नेरी खुर्द | 5. मंझोली | 5. कठारी | ||||
| 6. काटल कठार | 6. नेरी खुर्द | 6. सोबड़ू | ||||
| 7. घल्याणा | 7. घुवायली | |||||
| 8. मझोली | 8. क्यारटू | |||||
| 9. खल्यांटी | 9. मझलोड़ी | |||||
| 10. मझयार | 10. शमलोग | |||||
| 11. कठारी | 11. जाबल रशेश | |||||
| 12. सोबड़ ू | 12. मेहली | |||||
| 13. घवायली | 13. धारों | |||||
| 14. क्यारटू | 14. शाया | |||||
| 15. मझ़लोड़ी | 15. जोहड़ पटयाल | |||||
| 16. शमलोग | 16. नेरी कलां | |||||
| 17. जाबल रशेश | ||||||
| 18. कोटला | ||||||
| 19. मैहली | ||||||
| 20. धारों | ||||||
| 21. शाया | ||||||
| 22. जोहड़ पटयाल | ||||||
| 3. | बड़ोग | 1. आंजी | 7. आंजी | 1. ढिलो | ||
| 2. खलोगड़ा | 8. खलोगड़ा | 2. थापो | ||||
| 3. जोल भाईली | 9. जोल भाईली | 3. बड़ोग | ||||
| 4. ढिलो | 10. रामपुर | 4. रून्दन घोड़ो | ||||
| 5. थापों | 11. लाडो | 5. लोहान्जी | ||||
| 6. बडोग | 12. सुलतानपुर | 6. ढाको | ||||
| 7. रून्दन घोड़ो | ||||||
| 8. रामपुर | ||||||
| 9. लाडो | ||||||
| 10. लोहान्जी | ||||||
| 11. सुलतानपुर | ||||||
| 12. ढाको | ||||||
| विकास खण्ड धर्मपुर | ||||||
| 4. जाबली | 1. गाही | कोटीनांब मुख्यावास (गैलन्सरी) | 1. कुटाहघाट | 1. गाही | ||
| 2. शयोला | 2. नाब चायवला | 2. शयोला | ||||
| 3. सुजी | 3. ठाना | 3. सुजी | ||||
| 4. सेरला | 4. सरी | 4. सेरला | ||||
| 5. राजपुरी | 5. हडली | 5. राजपुरी | ||||
| 6. राजड़ी | 6. कोटी | 6. राजड़ी | ||||
| 7. भाटगांव | 7. दतायरू देहली | 7. भाटगांव | ||||
| 8. शमराल | 8. बनोग | 8. शमराल | ||||
| 9. शाई | 9. शाई | |||||
| 10. मांझ | 10. मांझ | |||||
| 11. मंझेड़ | 11. मंझेड़ | |||||
| 12. डीब | 12. डीब | |||||
| 13. कुराड़ | 13 कुराड़ | |||||
| 14. नाहोन | 14. नाहोन | |||||
| 15. रानी गांव | 15. रानी गांव | |||||
| 16. कुटाहघाट | ||||||
| 17. नाब चायवला | ||||||
| 18. ठाना | ||||||
| 19. सरी | ||||||
| 20. हडली | ||||||
| 21. कोटी | ||||||
| 22.दतायरू देहली | ||||||
| 23. बनोग |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
28 अगस्त, 2020
संख्या पीसीएच-एचए(1)2/2019-विभाजन/पुनर्गठनः 55556-564.--क्योंकि उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से विभाग मेंं प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला कांगड़ा के निम्नलिख्ति ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु, प्रस्तावनाएं विचाराधीन हैं;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कांगड़ा के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को नियमानुसार विभाजित/पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए राज्य सरकार के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला कांगड़ा के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;
3617 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942यदि निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हो तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला कांगडा को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव , जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
राज्य सरकार, जिला कांगड़ा के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए गा्रम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला कांगड़ा की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगीः
| क्र | .सं. वर्तमान ग्राम सभा का नाम | कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम | नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम | कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम | कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम | विवरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. विकास खण्ड धर्मशालाः | ||||||
| 1. टंग नरवाणा (टंग) | 1. सालिग 2. अन्द्राड़ 3. टिक्करी 4. मछां 5. ट ग ं रसेहड़ 6. उथडा ग्रां 7. | 1. अन्द्राड़ | 1. सालिग 2. अन्द्राड़ 3. टिक्करी | 1. टंग 2. मछां | ||
| 2. रसेहड़ | 1. रसेहड़ 2. उथडा ग्रां | |||||
| 2. विकास खण्ड फतेहपुरः | ||||||
| रियाली (रियाली) | 1. ड ूहग रणपालवां 2. बेला ठाकरा 3. बेला लुधियाड़नां 4. बेली जट्टां 5. रियाली 6. बहादपुर 7. बेली रजयालां 8. बेली भूरियां 9. | ड ू हग (डूहग) | 1. डूहग 2. रणपालवां | 1. बेला ठाकरा 2. बेला लुधियाड़नां 3. बेली जट्टां 4. रियाली 5. बहादपुर 6. बेली रजयालां 7. बेली भूरियां | ||
| 2. रैहन (रैहन खास) 3. विकास खण्ड पंचरूखी : | 1. कदाना 2. भराल 3. रैहन खास 4. रौर 5. तरटियाला | रैहन-II | 1. कदाना 2. भराल 3. रैहन खास (आंशिक भाग) | 1. रौर 2. तरटियाला 3. रैहन खास (आंशिक भाग) | ||
| भरवाना (वंडु) | कोट 1. 2. वंडु 3. गाहर 4. भुआणा 5. भरवाना 6. लमलेहड़ 7. कंडारल | भरवाना (भरवाना) | 1. लमलेहड़ 2. भुआणा 3. भरवाना | 1. कोट 2. वंडु 3. गाहर 4. कंडारल | वर्तमान ग्राम सभा भरवाना का नाम वंडु किया जाना प्रस्तावित है। |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
28 अगस्त, 2020
संख्या पीसीएच-एचए(1)2/2019- विभाजन/पुनर्गठन-55573-582.--क्योंकि उपायुक्त मण्डी के माध्यम से विभाग मेंं प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला मण्डी के निम्नलिख्ति ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु, प्रस्तावनाएं विचाराधीन हैं;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पचांयती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मण्डी के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को नियमानुसार विभाजित/ पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए राज्य सरकार के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला मण्डी के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;
यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हो तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला मण्डी को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हाें, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
राज्य सरकार, जिला मण्डी के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला मण्डी की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगीः
| क्र0 सं0 | वर्तमान ग्राम सभा का नाम | कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम | नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम | कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम | कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम | टिप्पणी | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | विकास खण्ड बल्हः | ||||||
| 1. बैहल | 1. मोहरी | नटनेड | 1. नटनेड | 1. मोहरी | |||
| 2. बैहल | 2. हवाणी का उप गांव बागचौक घेरा के खसरा न ं0 187 से 410 तथा 632 से 695 उप गांव हवाणी के खसरा नं0 411 से 631 लदेहरा के खसरा नं0 696 से 761 | 2. बैहल | |||||
| 3. धडवाहन | 3. धडवाहन | ||||||
| 4. सैहल | 4. सैहल | ||||||
| 5. पैडी | 5. पैडी | ||||||
| 6. पस्ता | 6. पस्ता | ||||||
| 7. नटनेड | 7. गैहरा | ||||||
| 8. हवाणी का उप गांव बागचौक घेरा के खसरा नं0 187 से 410 तथा 632 से 695 उप गांव हवाणी के खसरा नं0 411 से 631 लदेहरा के खसरा नं0 696 से 761 | |||||||
| 3. लुहारडी | |||||||
| 9. लुहारडी | |||||||
| 10. गैहरा | |||||||
| 2. | विकास खण्ड सराजः | ||||||
| 1. खोलानाल | 1. खोलानाल | खाहरी | 1. खाहरी | 1. खोलानाल | |||
| 2. डी पी एफ खोलानाल | 2. डी पी एफ शलोई | 2. डी पी एफ खोलानाल | |||||
| 3. खाहरी | 3. शेहनू | ||||||
| 4. डी पी एफ शलोई | |||||||
| 3. | विकास खण्ड धर्मपुरः | 5. शेहनू | |||||
| 1. सिद्धपुर | 1. सिद्धपुर | ततोहली परडाणा | 1. ततोहली परडाणा | 1. सिद्धपुर | |||
| 2. ततोहली परडाणा | 2. महलुआ | 2. सकोह | |||||
| 3. महलुआ | 3. मल्हौड | 3. चलैला | |||||
| 4. मल्हौड | 4. खडून | ||||||
| 5. सकोह | 5. त्योग | ||||||
| 6. चलैला | 6. बनोग | ||||||
| 7. खडून | |||||||
| 8. त्योग | |||||||
| 9. बनोग | |||||||
| 4. | विकास खण्ड सदर मण्डीः | ||||||
| 1. कोट | 1. अलग | द्रुबल | 1. अलग | 1. बडोहा | |||
| 2. मन्ढोखर | 2. मन्ढोखर | 2. रोपामटयाल | |||||
| 3. बडोहा | 3. ध्वानसरी | 3. कून | |||||
| 4. रोपामटयाल | 4. द्रुबल | 4. कोट | |||||
| 5. ध्वानसरी | |||||||
| 6. द्रुबल | |||||||
| 7. कून | |||||||
| 8. कोट |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
28 अगस्त, 2020
संख्या पीसीएच-एचए(1)2/2019- विभाजन/पुनर्गठनः 55565-572.--क्याेंकि उपायुक्त शिमला के माध्यम से विभाग मेंं प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला शिमला के निम्नलिख्ति ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु, प्रस्तावनाएं विचाराधीन हैं;
3621 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शिमला के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को नियमानुसार विभाजित/ पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए राज्य सरकार के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला शिमला के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;
यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हों तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला शिमला को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
राज्य सरकार, जिला शिमला के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला शिमला की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगीः
| क्र0 स ं 0 | वर्तमान ग्राम सभा का नाम | कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम | नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम | कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम | कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम | टिप्पणी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | विकास खण्ड ठियोगः | |||||
| 1. कुठार | 1. उप-महाल बावर | देवठी स्थित चनौत | 1. उप-महाल बावर | 1. नोली | ||
| 2. देवठी | 2. देवठी | 2. कुठार | ||||
| 3. किशौर | 3. किशौर | 3. उप-महाल शाय | ||||
| 4. पुन्दर | 4. पुन्दर | 4. बनेहा | ||||
| 5. घलाना | 5. घलाना | 5. बाला | ||||
| 6. नोली | ||||||
| 7. कुठार | ||||||
| 8. उप-महाल शाय | ||||||
| 9. बनेहा | ||||||
| 10. बाला | ||||||
| 2. | विकास खण्ड चौपालः | |||||
| 1. नेरूवा | 1. खान्टी | गढा | 1. खान्टी | 1. बागना | ||
| 2. बावडा | 2. बजाथल | 2. गुन्सा | ||||
| 3. बजाथल | 3. बावडा | 3. दलेवना | ||||
| 4. गढा | 4. कौथाली | 4. काउ | ||||
| 5. बागना | 5. गढा | 5. ठेेेकरा | ||||
| 6. गुन्सा | 6. धारदुआ | |||||
| 7. दलेवना | 7. नेरूवा | |||||
| 8. काउ | 8. थाचली | |||||
| 9. ठेेेकरा | 9. सोयल | |||||
| 10. धारदुआ | 10. धनसारी | |||||
| 11. नेरूवा | 11. कलात | |||||
| 12. थाचली | 12. दियालडी | |||||
| 13. सोयल | 13. गई | |||||
| 14. धनसारी | 14. रिजट | |||||
| 15. कलात | 15. दाडू | |||||
| 16. दियालडी | ||||||
| 17. गई | ||||||
| 18. रिजट | ||||||
| 19. दाडू | ||||||
| 20. कौथाली | ||||||
| 3. | विकास खण्ड जुब्बल कोटखाईः | |||||
| 1. हिमरी | 1. हिमरी | ग्राम सभा घूंडा, मुख्यावास का नाम भडैच | 1. भडैच | 1. हिमरी | ||
| 2. पाली | 2. घूण्डा | 2. पाली | ||||
| 3. कडहैल | 3. कडहैल | |||||
| 4. थरमला | 4. थरमला | |||||
| 5. झंगरोली | 5. झंगरोली | |||||
| 6. भडैच | ||||||
| 7. घूण्डा |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।3623 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
दिनांक, 2 सितम्बर, 2020
संख्या पीसीएच-एचए(1)2/2019-विभाजन/पुनर्गठन-56245-49.--सचिव, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या यूडी-ए(3)-3/2015 दिनांक 24-8-2020 के अन्तर्गत जिला ऊना के विकास खण्ड अम्ब की ग्राम पंचायत अम्ब को नगर पंचायत अम्ब बनाए जाने पर इस विभाग द्वारा जिला ऊना की ग्राम पंचायतों के विभाजन/पुनर्गठन सम्बन्धी जारी अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)2/2019- विभाजन/पुनर्गठन-54288-293 दिनांक 22-8-2020 के क्रम संख्या 2 पर अंकित ग्राम पंचायत अम्ब से प्रस्तावित नई ग्राम पंचायत प्रताप नगर को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
दिनांक, 2 सितम्बर, 2020
संख्या पीसीएच-एचए(1)2/2019-विभाजन/पुनर्गठन-56250-254.--सचिव, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय अधिसूचना संख्या यूडी-ए(3)-2/2020 दिनांक 25-8-2020 के अन्तर्गत जिला कुल्लू के विकास खण्ड कुल्लू की ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत आनी में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप इस विभाग द्वारा जिला कुल्लू की ग्राम पंचायतों के विभाजन/पुनर्गठन सम्बन्धी जारी अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)2/2019-54332-365 दिनांक 22-8-2020 के क्रम संख्या 20, 22, 23, 24, एवं 25 में दर्शाए गए निम्न गांव जिनका विवरण नीचे दिया गया है, को वर्तमान एवं नई प्रस्तावित ग्राम पंचायत क्षेत्र में दर्शाए गए गांव में से निम्न ग्राम पंचायतों के सम्मुख दर्शाए गए गांव नगर पंचायत आनी में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप इन गांवों को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से तुरन्त प्रभाव से लोप किया जाता हैः
| क्र0सं0 अधिसूचना अनुसार | ग्राम पंचायत का नाम | लोप किए जाने वाले गांव के नाम (अधिसूचना अनुसार क्र0सं0) | टिप्पणी |
| 20 | कराणा | 14 बटाला | ग्राम पंचायत कराणा से प्रस्तावित नव गठित ग्राम पंचायत कराणा-1 से गांव बटाला लोप किया जाता है। अतः प्रस्तावित ग्राम पंचायत बटाला से 1 गांव लोप करने उपरान्त 10 गांव शेष रहेंगे। |
| 22 | बखनाओं | 17 शमेशा 20 आनी | ग्राम पंचायत बखनाओं से प्रस्तावित नवगठित ग्राम पंचायत आनी सदर से गांव शमेंशा और आनी को लोप किए जाते हैं। अतः प्रस्तावित नव गठित ग्राम पंचायत आनी सदर मे ग्राम पंचायत ं बखनाओं के 9 गांव ही सम्मिलित होंगे। |
| 23 | आनी | 10 रूना 11 लामीसेरी 17 आनी | ग्राम पंचायत आनी से प्रस्तावित नव गठित ग्राम पंचायत आनी सदर से गांव आनी तथा वर्तमान ग्राम पंचायत आनी से गांव रूना और लामीसेरी को लोप किया जाता है। अतः प्रस्तावित नवग्राम पंचायत आनी सदर में ग्राम पंचायत आनी का 1 गांव ही |
| सम्मिलित होगा और वर्तमान ग्राम पंचायत आनी में 15 गांव ही रहेंगे। | |||
| 24 | नम्होग | 36 नालडेरा | ग्राम पंचायत नम्होग से प्रस्तावित नव गठित ग्राम पंचायत आनी सदर से गांव नालडेरा लोप किया जाता है। अतः प्रस्तावित नव ग्राम पंचायत आनी सदर में ग्राम पचांयत नम्होग का 1 गांव ही |
| सम्मिलित होगा। | |||
| 25 | कुंगश | 30 तेशन | ग्राम पंचायत कुंगश से गांव तेशन लोप किया जाता है। अतः ग्राम पंचायत तेशन में कुल 30 गांव शेष रहेंगे। |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
दिनांक, 2 सितम्बर, 2020
संख्या पीसीएच-एचए(1)2/2019-विभाजन/पुनर्गठन-56240-44.--सचिव शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या यूडी-ए(1)-8/2015-1 दिनांक 24-8-2020 के अन्तर्गत जिला सोलन के विकास खण्ड सोलन की ग्राम पंचायत सलोगड़ा को नगर परिषद सोलन में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप इस विभाग द्वारा जिला सोलन की ग्राम पंचायतों के विभाजन/पुनर्गठन सम्बन्धी जारी अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)2/2019-54309-331 दिनांक 22-8-2020 के क्रम संख्या 18 पर अंकित ग्राम पंचायत सलोगड़ा से प्रस्तावित नई ग्राम पंचायत मनसार को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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जल शक्ति विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 002, 13 अगस्त, 2020
संख्याः जेएस-बी(ए)3-2/2020.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जल आपूर्ति अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 8) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः आई0पी0एच0(3)14/84, तारीख 30-12-1989 द्वारा राजपत्र (असाधारण),3625 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 हिमाचल प्रदेश में तारीख 17 फरवरी, 1990 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश जलापूर्ति नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जलापूर्ति (संशोधन) नियम, 2020 हैै।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हाेंगे।
2. नियम 4 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश जलापूर्ति नियम, 1989 केे नियम 4 में, उप नियम (15) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-
निजी कनैक्शन लगाने की वांछा रखने वाला व्यक्ति प्ररूप ''क'' पर आवेदन करेगा। कनैक्शन प्राधिकृत अधिकारी, जो सहायक अभियन्ता की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा प्रणाली में जल की उपलब्धता के दृष्टिगत इस शर्त के अध्यधीन मंजूर किया जा सकेगा कि अन्य सार्वजनिक नलों और निजी कनैक्शनों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मंजूरी प्ररूप ''ख'' में संसूचित की जाएगीः
परन्तु नए कनैक्शन की दशा में, जहां कोई आवेदक कानूनी प्राधिकरण (प्राधिकरणों) जैसे पंचायत, नगर पालिका या नगर एवं ग्राम योजना से जल आपूर्ति कनैक्शन लेने के लिए नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के उपबधों के अधीन यथा अपेक्षित ''निराक्षेप प्रमाण-पत्र'' प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है; वहां विभाग जल कनैक्शन चाहने वाले किसी आवेदक को जल आपूर्ति कनैक्शन प्रदान करने से केवल ऐसे ''निराक्षेप प्रमाण-पत्र'' के अभाव में इनकार नहीं करेगा और ऐसे आवेदक को इस विस्तार तक वचनबद्ध/घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर कि विभाग संदर्भाधीन जल कनैक्शन को कानूनी उपबंधों के किसी व्यतिक्रम/अननुपालन के कारण कानूनी प्राधिकरण (प्राधिकरणों) द्वारा जल आपूर्ति के वियोजन (डिस-कनैक्शन) के लिए जारी विधिकतः आबद्वकर आदेशों की दशा में जल कनैक्शन को वियोजित (डिस-कनैक्ट) कर सकेगा।
तथापि, ऐसे कनैक्शन विभाग द्वारा केवल क्षेत्र के संबंधित कानूनी प्राधिकरण (प्राधिकरणों) से मंजूरी पत्र को प्रस्तुत करने पर नियमित किये जाएंगे। इससे विभाग के किन्हीं अन्य अधिकारों पर, वियोजन (डिस-कनैक्शन) की तारीख को इसके लिए देय संदाय को प्राप्त करने सहित, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आदेश द्वारा,
अमिताभ अवस्थी,
सचिव (जल शक्ति)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. JS-B(A)3-2/2020, dated
13th August, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
JAL SHAKTI VIBHAG
NOTIFICATION
Shimla-2, the 13th August, 2020
No. JS-B(A)3-2/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Himachal Pradesh Water Supply Act, 1968 (Act No. 8 of 1969), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Water Supply Rules, 3626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 1989, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 17th February, 1990 vide this Department Notification No. IPH(3)14/84, dated 30-12-1989, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Water Supply (Amendment) Rules, 2020.
(2) These rules shall come into force from the date of the publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Rule-4.—In rule 4 of the Himachal Pradesh Water Supply Rules, 1989, for sub-rule (15), the following shall be substituted, namely:—
(15) A person who intends to get a private connection shall submit an application in FORM "A". The connection may be sanctioned by the authorised officer not below the rank of Assistant Engineer on the availability of water in the system subject to the conditions that other public hydrants, private connections are not adversely affected. The sanction shall be conveyed in FORM "B":
Provided that in case of new connection where an applicant is unable to produce "No Objection Certificate" as required under the provisions of TCP Act, 1977 for seeking water supply connection from the Statutory Authority(ies) like the Panchayat, Municipality or the Town and Country Planning, the Department shall not refuse water supply connection to an applicant seeking water connection, only for want of such "No Objection Certificate" and shall release water connection to such applicant on the submission of the undertaking/declaration to the extent that the Department may disconnect the water connection under reference, in the event of legally binding orders issued by the Statutory Authority(ies) for disconnection of water supply owing to any default/non-compliance of statutory provisions. However, such connections shall be regularized by the Department only on the submission of the sanction letter from the concerned statutory authority(ies) of the area. This shall be without prejudice to any other rights of the Department including that of getting its payment due as on the date of disconnection.
By order,
AMITABH AVASTHI, Secretary (Jal Shakti Vibhag).
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श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 002, 16 सितम्बर, 2020
संख्या श्रम (ए) 2-1/2019 बी.ओ.सी.डब्ल्यू.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तेंं विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेषज्ञ समिति के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4-6/2007-बी.ओ.सी. डब्ल्यू तारीख 4 दिसम्बर, 2008 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 8 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तेंं विनियमन) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) संशोधन नियम, 2020 है।3627 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. नियम 281 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियम, 2008 (जिन्हें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 281 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''(1) बोर्ड, निधि से, सदस्यों के बच्चों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा सकेगाः-
अध्ययन का पाठ्यक्रम
क्रम संख्या
रकम रुपए में प्रतिवर्ष (लड़कियों के लिए)
रकम रुपए में प्रतिवर्ष (लड़कों के लिए)
8,000/- 5,000/- 1. पहली से आठवीं स्तर तक
2. नौवीं से 102 स्तर तक 11,000/- 8,000/- 3. स्नातक कक्षाएं :
(1) कला स्नातक 16,000/- 12,000/- (2) बी.एस.सी./बी.कॉम./बीबी.ए. या इसके 16,000/- 12,000/- समतुल्य।
4. स्नातकोत्तर :
(1) कला और वाणिज्य स्ट्रीम
21,000/-
17,000/- (2) विज्ञान स्ट्रीम 21,000/- 17,000/- 5. डिप्लोमा
पाठ्यक्रम अवधि :
एक वर्ष से तीन वर्ष
21,000/-
17,000/- 6. व्यावसायिक पाठ्यक्रम/उपाधियां 36,000/- 27,000/- 7. पी.एच.डी अनुसंधान पाठ्यक्रम
36,000/- 27,000/-।''। 3. नियम 282 का संशोधन.--'उक्त नियमों के नियम 282 में '' `35,000/- (पैंतीस हजार रुपए) केवल'', चिन्हों, अंकों और शब्दों के स्थान पर '' `51,000/- (इक्यावन हजार रुपए) केवल'', चिन्ह, अंक और शब्द रखे जाएंगे।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)। 3628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 [Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)2-1/2019 BOCW dated 16th September, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
LABOUR &EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 16th September, 2020
No. Shram(A)2-1/2019 BOCW.—In exercise of powers conferred by section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Expert Committee, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008, notified vide this Department's Notification No. Shram(A)4-6/2007-BOCW dated 4th December, 2008 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 8th December, 2008, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2020.
(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule 281.—For sub-rule(1) of rule 281 of the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules (hereinafter referred to as the 'said rules') the following shall be substituted, namely:—
"(1) The Board may provide financial assistance for education of the children of members from the Fund at the following rates:—
Sl.
Course of study Amount in ` Per annum
(Girls)
Amount in ` Per annum (Boys) No.
1. 1st to 8th standard 8,000/- 5,000/- 2. 9th to 10+2 standard 11,000/- 8,000/- 3. Graduation classes:
(i) Bachelor of Arts 16000/- 12,000/- (ii) B.Sc/B.Com/ BBA or its
16000/- 12,000/- equivalent.
4. Post Graduation:
(i) Arts and commerce Stream
21,000/-
17,000/- (ii) Science Stream
21,000/- 17,000/- 5. Diploma Courses duration of:
One year to Three Years
21,000/-
17,000/- 6. Professional courses/Degrees 36,000/- 27,000/- 7. Ph.D, Research Courses 36,000/- 27,000/-.".
3629 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 3. Amendment of rule 282.—In rule 282 of the 'said rules' for signs, figures and words"`35,000/- (Rupees thirty five thousand)", the signs, figures and words "` 51,000/- (Rupees fifty one thousand) only", shall be substituted.
By order, Sd/- Principal Secretary (Labour & Employment).
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 सितम्बर, 2020
संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2019 के अतिक्रमण में निम्नलिखित अधिकारियों से मिलकर अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का पुनर्गठन करते हैंः-
| क्रम सं0 | अधिकारी का नाम | पदनाम |
| 1. | श्री अनिल कुमार जैन | केन्द्रीय कर मुख्य आयुक्त, चण्डीगढ़ क्षेत्र, चण्डीगढ़ |
| 2. | श्री रोहन चन्द ठाकुर | राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश |
यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गज़ट) में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।
आदेश द्वारा,
जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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[Authoritative English text of the Department Notification No. EXN-F(10)-22/2017, dated
14-09-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th September, 2020
No. EXN-F(10)-22/2017.—In exercise of the powers conferred by Section 99 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, in supersession of this department notification No. EXN-F(10)-22/2017 dated 03-08-2019 3630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 is pleased to re-constitute the Appellate Authority for Advance Ruling consisting of following officers, namely:—
| Sl. No. | Name of the Officer | Designation |
| 1. | Sh. Anil Kumar Jain | Chief Commissioner of Central Tax, Chandigarh Zone, Chandigarh. |
| 2. | Sh. Rohan Chand Thakur | Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh, Shimla-9. |
This notification shall come into force from the date of publication of the same in E-Gazette of Himachal Pradesh.
By order,
JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T).
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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) 1. Mr. Ashwani age 27 years s/o Sh. Munshi Ram, r/o Village Manjru, P.O. Loharli, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
2. Ms. Manju Kumari age 21 years d/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Hullu Palli Mandi, . . प्रार्थी। District Mandi (H.P.)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व (अश्वनी कुमार सुपुत्र श्री मुन्शी राम व मंजु कुमारी सुपुत्री श्री रोशन लाल) के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 22-09-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 20-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।3631 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) 1. Mr. Manjeet Singh age 26 years s/o Sh. Joginder Singh, r/o Village Sufan, P.O. Ropari, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
2. Ms. Kajol age 21 years d/o Sh. Ramji, r/o Near Police Station, Sector-2, Upmohal . . प्रार्थी। Parwanoo, Sector-1, District Solan (H.P.)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व (मनजीत सिंह सुपुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह व काजोल पुत्री श्री रामजी) के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 18-09-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 18-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) 1. Mr. Pawan Kumar age 32 years s/o Sh. Bansi Ram, r/o Village Gharyani Jattan, P.O. Lafran, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
2. Ms. Indu Bala age 28 years d/o Sh. Mehar Singh, r/o Village & P.O. Bhukkar, Tehsil . . प्रार्थी। Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व (पवन कुमार सुपुत्र श्री बंशी राम व इन्दू बाला पुत्री श्री मेहर सिंह) के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 4-10-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 04-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।3632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) 1. Mr. Ashish Kumar age 32 years s/o Sh. Jai Singh Kharyal, r/o Village & P.O. Barsar, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
2. Ms. Rinju Dutta age 30 years d/o Sh. Putul Dutta, r/o House No. 187, Ground Floor, . . प्रार्थी। DDA Flats (Khidki Village) Malviya Nagar, South Delhi
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व (अशीष कुमार सुपुत्र श्री जय सिंह खरयाल व रिंजू दत्ता पुत्री श्री पुतुल दत्ता) के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 04-10-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 04-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत उप-मण्डल अधिकारी बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री हंस राज सोनी सुपुत्र श्री रोशन लाल सोनी, वासी गांव व डाकघर कठियाणा, तहसील बड़सर, . . प्रार्थी। जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--शादी नोटिस के माध्यम से प्रकाशन बारे।
प्रार्थना-पत्र श्री हंस राज सोनी ने हाजिर अदालत दायर किया है। प्रार्थी का आवेदन है कि उनकी शादी दिनांक 11-12-1975 को सन्तोश कुमारी के साथ हुई है। प्रार्थी की शादी ग्राम पंचायत दंदवीं के पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं है।
अतः आम जनता व इलाकावासियों को इस अदालत द्वारा जारी नोटिस/इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्री हंस राज सोनी व सन्तोश कुमारी का विवाह दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर दिनांक 02-10-2020 से पूर्व पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई एतराज मान्य नहीं होगा। किसी की भी आपत्ति प्राप्त न होने3633 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थी की शादी को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे सम्बन्धित ग्राम पंचायत को आदेश दे दिया जाएगा।
आज दिनांक 02-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर अदालत द्वारा पारित हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल अधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
सलोचना देवी पुत्री अतर चन्द, वासी टीका कराह, डाकघर कोट, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, . . प्रार्थिया। जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2018-608, दिनांक 28-07-2020 अनुसार श्रीमती सलोचना देवी पुत्री अतर चन्द, वासी टीका कराह, डाकघर कोट, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 10-03-1971 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत कोट के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 10-03-1971 को दर्ज न करवा सकी है तथा अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत कोट में दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सलोचना देवी पुत्री अतर चन्द, वासी टीका कराह, डाकघर कोट, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 10-03-1971 को ग्राम पंचायत कोट के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-09-2020 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 13-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।3634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री रमेश चन्द सुपुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव संगारल, तप्पा ननावां, तहसील बड़सर, जिला . . वादी। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। जेर धारा 40/41 के अन्तर्गत जुवानी वसीयत पंजीकरण बारे।
श्री रमेश चन्द सुपुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव संगारल, तप्पा ननावां, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने अपने अधिवक्ता श्री ओ0एस0 पटियाल के माध्यम से इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पिता स्व0 आत्मा राम पुत्र नन्द लाल ने अपनी मृत्यु से पूर्व जुवानी वसीयत अपने परिवार/वारसान के नाम की है। उसका पंजीकरण न हुआ है। प्रार्थी ने आवेदन किया है कि मेरे पिता ने अपनी मृत्यु से पूर्व जो चल-अचल सम्पत्ति की जुवानी वसीयत दिनांक 12-01-2020 को रमेश चन्द, राजेश कुमार, सुरेश कुमार पिसरान के नाम मुजहर की है। उसके पंजीकरण बारे आदेश पारित किये जावें। अतः इस नोटिस के माध्यम से मृतक आत्मा राम पुत्र नन्द लाल, निवासी गांव संगारल, तप्पा ननावां, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के परिजनों जोकि कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी हैं व आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जुवानी वसीयत पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-10-2020 से पूर्व हाजिर अदालत आकर अपना उजर असालतन या वकालतन लिखित रूप में पेश कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक के उपरान्त कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और नियमानुसार जुवानी वसीयत को पंजी—त करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह नोटिस आज दिनांक 03-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय सहित जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री मनोज कुमार सुपुत्र स्व0 श्री रोशन लाल, निवासी गांव दलचेहड़, तप्पा ढटवाल, तहसील ढटवाल . . वादी। स्थित बिझड़ी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। जेर धारा 40/41 के अन्तर्गत जुवानी वसीयत पंजीकरण बारे।
श्री मनोज कुमार सुपुत्र स्व0 श्री रोशन लाल, निवासी गांव दलचेहड़, तप्पा ढटवाल, तहसील ढटवाल स्थित बिझड़ी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने अपने अधिवक्ता श्री ओ0एस0 पटियाल के माध्यम से इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पिता स्व0 रोशन लाल पुत्र साधू राम ने अपनी मृत्यु से पूर्व जुवानी वसीयत अपने परिवार/वारसान के नाम की है। जिसका पंजीकरण न हुआ है। उसके पंजीकरण बारे3635 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 आदेश पारित किये जावें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 09-10-2019 अनुसार मुजहर रोशन लाल पुत्र साधू राम, निवासी दलचेहडा ने अपनी चल-अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी अपने पुत्र शम्मी पटयाल व मनोज कुमार को बराबर भाग बनाया है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से मृतक रोशन लाल पुत्र साधू राम, निवासी महाल दलचेहडा के परिजनों (जोकि कानूनी तौर पर उक्त व्यक्ति की चल-अचल सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हैं) व आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जुवानी वसीयत पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-10-2020 से पूर्व हाजिर अदालत तहसील कार्यालय बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 में आकर अपना उजर असालतन या वकालतन लिखित रूप में पेश कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक के उपरान्त कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा आम जनता के गैरहाजिर रहने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी और नियमानुसार उक्त वर्णित जुवानी वसीयत को पंजी—त करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। यह नोटिस आज दिनांक 03-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय सहित जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :
श्रीमती शीला देवी पत्नी स्व0 श्री प्रेम सिंह, गांव कस्बा कोहासन, डाकघर बडा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
समस्त
आम जनता। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) विवाह/जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती शीला देवी पत्नी स्व0 श्री प्रेम सिंह, गांव कस्बा कोहासन, डाकघर बडा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी बेटी नरेश कुमारी पुत्री प्रेम सिंह, गांव कस्बा कोहासन, डाकघर बडा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 का नाम पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है अब दर्ज किया जाए। उसकी जन्म तिथि 25-05-1971 तथा उसका जन्म गांव कोहासन में हुआ है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उसका नाम दर्ज करने बारे में आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 12-10-2020 समय 10.00 बजे 3636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 प्रातः स्वयं अथवा किसी वान्छित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 25-08-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री शाम स्वरूप, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : /2020
तारीख पेशी : 30-09-2020 श्री विद्या सागर पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी गांव व डाकघर हलदरा कौना, उप-तहसील भवारना, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। प्रार्थी श्री विद्या सागर पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी गांव व डाकघर हलदरा कौना, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व अपर्याप्तता प्रमाण-पत्र पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसकी पुत्री ज्योति ठाकुर का जन्म दिनांक 24-11-1992 को गांव हलदरा कौना, ग्राम पंचायत सांबा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः वह अब इस न्यायालय के माध्यम से अपनी उपरोक्त पुत्री के जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत मलकेहड, को जारी करवाना चाहता है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त ज्योति ठाकुर की जन्म तिथि 24-11-1992 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-09-2020 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त ज्योति ठाकुर की जन्म तिथि 24-11-1992 के पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मुत्यु, ग्राम पंचायत सांबा को पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 28-08-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।3637 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 ब अदालत सुमन धीमान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 08/T/2020/Misc.
तारीख पेशी : 28-09-2020 श्रीमती रिपना देवी पुत्री श्री दूलो राम, निवासी गांव कोहलडी, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) हाल निवासी मरण्डा, तहसील पालमपुर।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
नोटिस बनाम :
प्रार्थिया श्रीमती रिपना देवी पुत्री श्री दूलो राम, निवासी गांव कोहलडी, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम महाल कोहलडी, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिहरी के महाल कोहलडी में कुमारी कीप पुत्री दूलो राम दर्ज है, जबकि आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में मेरा नाम रिपना देवी पुत्री दूलो राम दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिहरी के महाल कोहलडी में मेरा नाम कुमारी कीप उपनाम रिपना देवी दुरुस्त दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न नामों की मैं एक ही व्यक्ति हूं।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2020 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती रिपना देवी पुत्री श्री दूलो राम, निवासी गांव कोहलडी, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिहरी के महाल कोहलडी में कुमारी कीप पुत्री दूलो राम के बजाये कुमारी कीप उपनाम रिपना देवी पुत्री दूलो राम दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 28-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 07/T/2020/Misc.
तारीख पेशी : 28-09-2020 श्री संजय कुमार पुत्र श्री भागीरथ, निवासी गांव चौकी, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
3638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।नोटिस बनाम :
प्रार्थी श्री संजय कुमार पुत्र श्री भागीरथ, निवासी गांव चौकी, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम महाल चौकी, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिहरी के महाल चौकी व घमीर लाहड में सन्जू पुत्र भागीरथ दर्ज है, जबकि आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र व पंचायत रिकार्ड में मेरा नाम संजय कुमार पुत्र श्री भागीरथ दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिहरी के महाल चौकी व घमीर लाहड में मेरा नाम सन्जू उपनाम संजय कुमार दुरुस्त दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2020 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा संजय कुमार पुत्र भागीरथ, निवासी गांव चौकी, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिहरी के महाल चौकी व घमीर लाहड में सन्जू पुत्र भागीरथ के बजाये सन्जू उपनाम संजय कुमार पुत्र भागीरथ दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 28-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सुमन धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 09/T/2020/Misc.
तारीख पेशी : 28-09-2020 श्रीमती ममता पत्नी स्व0 श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी, निवासी गांव जसेहड़, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--हि0 प्र0 शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 8(4) के तहत शादी का पंजीकरण। प्रार्थिया श्रीमती ममता पत्नी स्व0 श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी, निवासी गांव जसेहड़, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अधीवक्ता श्री अभिषेक पादा ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 07-09-1999 को श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री शालीग्राम, वासी महाल जसेहड़, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के साथ हुई थी, परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत अलूहा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न हो सकी है। अतः शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत अलूहा के अभिलेख में दर्ज किया जाये।3639 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2020 को असालतन व वकालतन अदालत में पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती ममता पत्नी स्व0 श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी की शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत अलूहा, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 28-8-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0- /20
Sh. Khem Chand s/o Thogaliya, r/o V.P.O. Kutharana, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Sh. Khem Chand s/o Thogaliya, r/o V.P.O. Kutharana, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.). ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी wife Nikko Devi d/o Lakshman Dass का जन्म दिनांक 06-10-1973 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Nikko Devi का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 01-10-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 31-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।3640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0- /20
Sh. Prem Chand s/o Gurditta, r/o V.P.O. Darnu, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Sh. Prem Chand s/o Gurditta, r/o V.P.O. Darnu, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी daughter Sushma Devi का जन्म दिनांक 03-11-1980 को हुआ है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Sushma Devi का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 01-10-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 31-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री जगत राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 04/ 2020 तारीख दायर : 05-08-2020 तारीख पेशी : 06-10-2020 अनुवाद.--परिवार में जन्म तिथि दर्ज करना।
बहुटू देवी पुत्री दयाल चन्द, गांव व डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) .
बनाम
आम जनता
विषय.--बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रार्थी ने दावा किया है कि मेरा जन्म दिनांक 01-01-1954 को गांव व डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा में हुआ है। जिसका पंजीकरण जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के परिवार रजिस्टर में नहीं हुआ है, अब दर्ज किया जाए।3641 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की उपरोक्त जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के रिकार्ड में पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-10-2020 को दोपहर 2.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 29-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री जगत राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 01/2019
श्री विशन सिंह उपनाम भोसनू राम पुत्र बसाखु पुत्र अच्छरू, निवासी गांव तरमेहर, डाकघर लोहारडी, . . प्रार्थी। तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय पर आवेदक श्री विशन सिंह उपनाम भोसनू राम पुत्र बसाखु पुत्र अच्छरू, निवासी गांव तरमेहर, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में विशन दास उपनाम भोसनू राम पुत्र बसाखु पुत्र अच्छरू, तथा बच्चों के विद्यालय प्रमाण-पत्र में भोसनू राम पुत्र बसाखु पुत्र अच्छरू दर्ज है परन्तु महाल तरमेहर के राजस्व अभिलेख में विशन सिंह उपनाम भोसनू राम पुत्र बसाखु पुत्र अच्छरू दर्ज हुआ है, जो कि गलत है। इसे दुरुस्त करके विशन सिंह उपनाम भोसनू राम पुत्र बसाखु पुत्र अच्छरू दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-10-2020 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत का सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 29-08-2020 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3642 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 ब अदालत श्री जगत राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 03/NT/2020
श्री पूर्ण सिंह पुत्र सुन्दर सिंह पुत्र भगवान सिंह, निवासी गांव अन्दरली, मलाह डाकघर लोहारडी, . . प्रार्थी। तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय पर आवेदक श्री पूर्ण सिंह पुत्र सुन्दर सिंह पुत्र भगवान सिंह, निवासी गांव अन्दरली मलाह, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में पूर्ण सिंह पुत्र सुन्दर सिंह पुत्र भगवान सिंह दर्ज है परन्तु महाल अन्दरली मलाह, के राजस्व अभिलेख में पूर्ण चन्द पुत्र सुन्दर सिंह पुत्र भगवान सिंह दर्ज हुआ है, जो कि गलत है। इसे दुरुस्त करके पूर्ण सिंह उपनाम पूर्ण चन्द पुत्र सुन्दर सिंह पुत्र भगवान सिंह दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-10-2020 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत का सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 31-08-2020 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री जगत राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 02/NT/2020
श्री कृष्ण चन्द पुत्र चौहदू राम पुत्र सन्नाटू, निवासी गांव मुलथान, डाकघर दियोट, तहसील मुलथान, . . प्रार्थी। जिला कागड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय पर आवेदक श्री कृष्ण चन्द पुत्र चौहदू राम पुत्र सन्नाटू, निवासी गांव मुलथान, डाकघर दियोट, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय3643 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में भिन्दर सिंह पुत्र सन्त राम पुत्र तुलू राम दर्ज है परन्तु महाल बखलोग के राजस्व अभिलेख में किशन चन्द पुत्र चौहदू राम पुत्र सन्नाटू दर्ज हुआ है जो कि गलत है। इसे दुरुस्त करके कृष्ण चन्द उपनाम किशन चन्द पुत्र चौहदू राम पुत्र सन्नाटू दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-10-2020 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत का सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 31-08-2020 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
1. सुनील कुमार पुत्र श्री जगदीश चंद, वासी महाल निचला भलवाल, पोस्ट ऑफिस डाडासीबा, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
2. श्रीमती रजनी पुत्री श्री कौर चंद हाल पत्नी श्री सुनील कुमार, वासी महाल निचला भलवाल, पोस्ट ऑफिस डाडासीबा, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा :- प्रार्थना-पत्र बाबत विवाह पंजीकरण करवाने बारे।
प्रार्थना-पत्र प्रार्थी सुनील कुमार पुत्र श्री जगदीश चंद, वासी महाल निचला भलवाल, पोस्ट ऑफिस डाडासीबा, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने आवेदन-पत्र दायर किया है कि उसकी शादी दिनांक 10-01-2018 को श्रीमती रजनी पुत्री श्री कौर चंद, वासी महाल निचला भलवाल, पोस्ट ऑफिस डाडासीबा, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 से हुई है। लेकिन अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत निचला भलवाल में उक्त शादी दर्ज न हो सकी। अतः ग्राम पंचायत निचला भलवाल को उसकी शादी का पंजीकरण करने के आदेश पारित हों। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आधार कार्ड प्रार्थीगण, तलवाना, शपथ पत्र प्रार्थीगण, शपथ पत्र पहचानकर्ता व पंचायत प्रमाण-पत्र मिसल साथ संलग्न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों व हितबद्ध को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 29-09-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त शादी के पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। 3644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा तथा सचिव, ग्राम पंचायत निचला भलवाल को उपरोक्त शादी को पंजीकरण के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 31-08-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडासीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 सोनू देवी पुत्री श्री खुशी राम, वासी महाल रामनगर, पोस्ट ऑफिस चनौर, तहसील डाडासीबा, जिला . .प्रार्थी। कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रत्यार्थीगण। उनवान मुकद्दमा :- प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म पंजीकरण करवाने बारे।
सोनू देवी पुत्री श्री खुशी राम, वासी महाल रामनगर, पोस्ट ऑफिस चनौर, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस आशय से न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 03-09-1980 को गांव रामनगर में हुआ था। परन्तु प्रार्थिया के माता-पिता निर्धारित अवधि के अन्दर उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत रोडी-कोडी में अज्ञानता के कारण दर्ज न करवा सके थे। अब प्रार्थिया ने अपना जन्म पंजीकरण करवाने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई एतराज हो तो वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी बारे दिनांक 29-09-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद तारीख पेशी कोई उजर या एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 31-08-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडासीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
1. विपन कुमार पुत्र श्री सुरिन्दर कुमार, वासी महाल डाडासीबा, पोस्ट ऑफिस डाडासीबा, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
2. श्रीमती बन्दना कुमारी पुत्री श्री सोम दत, हाल पत्नी श्री विपन कुमार वासी महाल डाडासीबा, पोस्ट आफिस डाडासीबा, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।3645 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा :- प्रार्थना-पत्र बाबत विवाह पंजीकरण करवाने बारे।
प्रार्थना-पत्र प्रार्थी विपन कुमार पुत्र श्री सुरिन्दर कुमार, वासी महाल डाडासीबा, पोस्ट ऑफिस डाडासीबा, तहसील डाडासीबा, ने आवेदन-पत्र दायर किया है कि उसकी शादी दिनांक 18-02-2014 को श्रीमती बन्दना कुमारी पुत्री श्री सोम दत, वासी महाल नगरोटा, पोस्ट ऑफिस बदद्वाडा, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0 प्र0 से हुई है। लेकिन अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत डाडासीबा में उक्त शादी दर्ज न हो सकी। अतः ग्राम पंचायत डाडासीबा को उसकी शादी का पंजीकरण करने के आदेश पारित हों। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आधार कार्ड प्रार्थीगण, तलवाना, शपथ पत्र प्रार्थीगण, शपथ पत्र पहचानकर्ता व पंचायत प्रमाण-पत्र मिसल साथ संलग्न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों व हितबद्ध को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 29-09-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त शादी के पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा तथा सचिव, ग्राम पंचायत डाडासीबा को उपरोक्त शादी को पंजीकरण के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 31-08-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडासीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 29-09-2020 श्री अच्छर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, वासी महाल बसलाहड, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बावत नाम दुरुस्ती कागजात माल वाक्या महाल बसलाहड, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
श्री अच्छर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, वासी महाल बसलाहड, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस आशय से न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम मुताबिक पंचायत अभिलेख, आयकर विभाग, आधार कार्ड में अच्छर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह दर्ज है, जोकि सही है। परन्तु महाल बसलाहड, तहसील डाडा सीबा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम अच्छरू पुत्र श्री धर्म सिंह दर्ज है जो सही न है प्रार्थी ने उक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है। 3646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी बारे दिनांक 29-09-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद तारीख पेशी कोई उजर या एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 31-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडासीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 21/2020 तारीख मजरूआ : 01-09-2020 आगामी पेशी : 30-09-2020 प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती।
. . प्रार्थी। प्रार्थी श्री प्रभदयाल पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी भलांण, डाकघर बैहली, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थी श्री प्रभदयाल पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी भलांण, डाकघर बैहली, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सोझा के महाल भलांण व अणू में प्रेम कुमार दर्ज है, जबकि उसका सही नाम प्रभदयाल है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके प्रेम कुमार उर्फ प्रभदयाल किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 30-09-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 01-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।3647 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 20/2020 तारीख मजरूआ : 31-08-2020 आगामी पेशी : 30-09-2020 प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती :
प्रार्थी श्री हंस राज पुत्र श्री हेत राम, निवासी किन्दर, डाकघर बैहली, तहसील निहरी, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थी श्री हंस राज पुत्र श्री हेत राम, निवासी किन्दर, डाकघर बैहली, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सौझा के महाल अणू में हिमानन्द दर्ज है, जबकि उसका सही नाम हंस राज है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके हिमानन्द उर्फ हंस राज किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो दिनांक पेशी 30-09-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 02-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
श्रीमती विमला देवी पुत्री स्व0 श्री बेली राम, निवासी गांव व डाकघर धलारा, तहसील सन्धोल, जिला . . प्रार्थिनि। मण्डी, हिमाचल प्रदेश
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बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र। 3648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 श्रीमती विमला देवी पुत्री स्व0 श्री बेली राम, निवासी गांव व डाकघर धलारा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम विमला देवी है जबकि राजस्व अभिलेख महाल धलारा व चतरौण में उसका नाम पिंगला दर्ज है जो कि गलत है। इसलिए प्रार्थिनि ने निवेदन किया हैैैैै कि राजस्व अभिलेख महाल धलारा व चतरौण में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम पिंगला उर्फ विमला देवी दर्ज किया जाये।
अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 29-09-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थिनि के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 28 अगस्त, 2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Naresh Kumar s/o Sh. Om Prakash, Village Sain Ropru, P.O. Khadyad Sai, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.).
2. Seema Devi d/o Sh. Pune Ram, Village Lagdhar, P.O. Kalag, Tehsil Kotli, District . . Applicants.
Mandi (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Naresh Kumar s/o Sh. Om Prakash, Village Sain Ropru, P.O. Khadyad Sai, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.) and Seema Devi d/o Sh. Pune Ram, Village Lagdhar, P.O. Kalag, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.) (at present w/o Sh. Naresh Kumar s/o Sh. Om Prakash, Village Sain Ropru, P.O. Khadyad Sai, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.). have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 08-08-2020 according to Hindu rites and customs at their respective house Mandi, Distt. Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
3649 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 01-10-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 01st day of September, 2020 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Abhay s/o Sh. Satish Kumar, r/o H.No. 114/12, Ram Nagar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
2. Nikita Esperance D Cruz d/o Sh. Cajetan Rosario D Cruz, r/o 340 Great West Road . . Applicants.
Hounslow Middlsex TW 5 OBA.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Abhay s/o Sh. Satish Kumar, r/o H.No. 114/12, Ram Nagar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Nikita Esperance D Cruz d/o Sh. Cajetan Rosario D Cruz, r/o 340 Great West Road Hounslow Middlsex TW 5 OBA (at present w/o Sh. Sh. Abhay s/o Sh. Satish Kumar, r/o H.No. 114/12, Ram Nagar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 31-08-2020 according to Hindu rites and customs at Tarna Temple, Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 01-10-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 01st day of September, 2020 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
3650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है