राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(गोपनीय एवं मन्त्रीपरिषद)
अधिसूचना
शिमला-171002, 04 सितम्बर, 2020
संख्याः जी.ए.डी.(सी.सी.) 5-2/71-L.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 5-2/71- 108-राजपत्र/2020-19-09-2020 (3683) 3684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 जीएडी(सीसी) तारीख 25 जनवरी, 1971 द्वारा अधिसूचित दी बिज़नैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (ऐलोकेशन) रूल्ज, 1971 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दी बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (ऐलोकेशन) 161वाँ संशोधन रूल्ज, 2020 है।
(2) ये नियम राजपत्र, (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. शेड्यूल का संशोधन.--दी बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (ऐलोकेशन), रूल्ज 1971 से संलग्न शेड्यूल (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त शेड्यूल' कहा गया है) के शीर्षक 'EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT' के अधीन क्रम संख्या 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- "6. Additional Goods Tax.".
3. 'उक्त शेड्यूल' के शीर्षक 'TRANSPORT DEPARTMENT' के अधीन क्रम संख्या 9 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः-
"10. Passenger and Goods Tax (Except Additional Goods Tax)".
आदेश द्वारा,
अनिल खाची, मुख्य सचिव।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. GAD (CC)5-2/71-L, dated 04-
09-2020 as required under clause(3)of Article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 04th September, 2020
No. GAD (CC) 5-2/71-L.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 1971 notified vide this Department Notification No. 5-2/71-GAD(CC) dated 25th January, 1971, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) 161st Amendment Rules, 2020.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of SCHEDULE.—In the SCHEDULE appended to the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 1971 (hereinafter referred to as the 'said3685 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 SCHEDULE') for serial number 6 under the heading 'EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT', the following shall be substituted, namely:—
"6. Additional Goods Tax".
3. In the 'said SCHEDULE' after the serial number 9 under the heading 'TRANSPORT DEPARTMENT', the following shall be added, namely:—
"10. Passenger and Goods Tax (Except Additional Goods Tax)".
By order,
ANIL KHACHI, Chief Secretary.
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हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा
अधिसूचना
शिमला-171004, 18 सितम्बर, 2020
सं0ःवि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2018.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा 18 सितम्बर, 2020 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।
यशपाल शर्मा,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।
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HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Shimla–171004, the 18th September, 2020
No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2018.—The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned sine-die with effect from the close of its sitting held on the 18th September, 2020.
Yash Paul Sharma, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
3686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्री बलदेव पुत्र सोभिया, निवासी गांव व महाल तलेरू, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री बलदेव पुत्र सोभिया, निवासी गांव सुण्डेरा, महाल तलेरू, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत बांहगल के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में बलदेव दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल तलेरू के भू-इन्द्राज में बालकृष्ण दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। इसलिए महाल तलेरू के भू-राजस्व अभिलेख में आवेदक अपना नाम बालकृष्ण की बजाये बलदेव दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-09-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 10-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्रीमती कान्तो पत्नी साधू, निवासी गांव व महाल परछी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा . . प्रार्थिया। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थिया श्रीमती कान्तो पत्नी साधू, निवासी गांव व महाल परछी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि प्रार्थिन का नाम ग्राम पंचायत कंगेड के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में कान्तो दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल परछी के भू-इन्द्राज में कान्ता दर्ज है3687 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 जोकि गलत दर्ज है। इसलिए महाल परछी के भू-राजस्व अभिलेख में आवेदिका अपना नाम कान्ता की बजाये कान्तो दुरुस्त दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-09-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 10-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हंस राज रावत, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
श्री सरन सिंह पुत्र हंस राज, निवासी फाट, डाकघर ब्रेही, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी श्री सरन सिंह पुत्र हंस राज निवासी फाट, डाकघर ब्रेही, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम सरन सिंह है जोकि सही दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख के मुहाल अन्द्रोल में सरनो दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 03-10-2020 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 01-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।3688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 ब अदालत श्री हंस राज रावत, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0
सुदर्शन कुमार पुत्र स्व0 जोगिन्दर कुमार पुत्र तानी, निवासी कुण्डी, डाकघर सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी सुदर्शन कुमार पुत्र स्व0 जोगिन्दर कुमार पुत्र तानी, निवासी कुण्डी, डाकघर सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का नाम जोगिन्दर कुमार है जोकि सही दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख के मुहाल कुण्डी में जोन्दिर पुत्र तानी दर्ज है जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम जोगिन्दर पुत्र तानी के बजाये जोगिन्दर कुमार पुत्र तानी नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 03-10-2020 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 01-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0
मिस्ल नं0 17 ना0 तह0 वाचक उप0 तह0 पुखरी/2020/502 तारीख दायरा 02-09-2020 दीना नाथ पुत्र श्री बलिया, गांव व मुहाल राजनगर, जिला चम्बा हि0 प्र0 . . वादी
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
दीना राथ पुत्र श्री बलिया, गांव व मुहाल राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा हि0 प्र0 ने एक आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, सैनिक पहचान-पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड में दीना नाथ पुत्र श्री बलिया दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु3689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 राजस्व अभिलेख पटवार वृा राजनगर मुहाल राजनगर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम दिनू पुत्र श्री बलिया दर्ज है जो कि गलत है।
अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांनगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम दिनू उर्फ दीना नाथ दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृा राजनगर को पारित कर दिए जायेंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 02-09-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0
मिस्ल नं0 15 ना0 तह0 वाचक उप0 तह0 पुखरी/2020/501 तारीख दायरा 02-09-2020 लाल हुसैन पुत्र श्री मोला वक्श, गांव रामपुर, मुहाल भलोड़, परगना धुन्धी, जिला चम्बा, हि0 प्र0 . . वादी
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
लाल हुसैन पुत्र श्री मोला वक्श, गांव रामपुर, मुहाल भलोड़, परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा हि0 प्र0 ने एक आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा व मेरे पिता का नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड में लाल हुसैन पुत्र श्री मोला वक्श दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृा मसरूंड मुहाल भलोड, उप-तहसील पुखरी में मेरा व मेरे पिता का नाम लालसैन पुत्र मालेवक्ष दर्ज है जो कि गलत है।
अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांनगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी व उसके पिता का नाम लालसैन उर्फ लालहुसैन पुत्र मोलेवक्ष उर्फ मोलावक्श दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृा मसरूड को पारित कर दिए जायेंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 02-09-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,।3690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0
मिस्ल नं0 03 ना0 तह0 वाचक उप0 तह0 पुखरी/2020/500 तारीख दायरा 02-09-2020 धर्म सिंह पुत्र श्री लक्षमण दास, गांव कथेटु, मुहाल भड़ोह़, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हि0 प्र0 . . वादी
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
धर्म सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण दास, गांव कथेटु, मुहाल भड़ोह़, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा हि0 प्र0 ने एक आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड में धर्म सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण दास दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृा कियाणी, मुहाल भड़ोह, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम धर्म चन्द दर्ज है जो कि गलत है।
अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांनगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम धर्म चन्द उर्फ धर्म सिंह पुत्र लक्ष्मण दास दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृा कियाणी को पारित कर दिए जायेंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 02-09-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,।
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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0
सुशील कुमार ठाकुर पुत्र श्री नाथु राम ठाकुर, गांव व डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0
. . वादी
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत राजनगर, विकास खण्ड चम्बा
. .प्रतिवादी विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2791/2020 दिनांक 28-08-2020 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः3691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2020/13674, दिनांक 24-08-2020.
2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट 4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र 5. आधार कार्ड 6. शिक्षा प्रमाण-पत्र
जिसमें आवेदक सुशील कुमार ठाकुर पुत्र श्री नाथु राम ठाकुर, गांव व डाकघर राजनगर, ग्राम पंचायत राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0 के नाम की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 24-08-2020 को जारी हुआ है उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदक सुशील कुमार ठाकुर पुत्र श्री नाथु राम ठाकुर, गांव व डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 12-03-1975 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपाि हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 तक अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में आवेदक सुशील कुमार ठाकुर पुत्र श्री नाथु राम ठाकुर, गांव व डाकघर राजनगर की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 07-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0
. . वादी
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा
. .प्रतिवादी विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2792/2020 दिनांक 28-08-2020 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः
1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2020/13673, दिनांक 24-08-2020.
3692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 2. शपथ-पत्र 3. जन्म रिपोर्ट 4. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र 5. आधार कार्ड 6. शिक्षा प्रमाण-पत्र
जिसमें आवेदिका रशमी कुमारी पुत्री श्री चमन सिंह, गांव व डाकघर चकलू, ग्राम पंचायत चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0 के नाम की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका रशमी कुमारी पुत्री श्री चमन सिंह, गांव व डाकघर चकलू का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 24-08-2020 को जारी हुआ है उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदिका रशमी कुमारी पुत्री श्री चमन सिंह, गांव व डाकघर चकलू,, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 03-06-1980 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपाि हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 तक अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में आवेदिका रशमी कुमारी पुत्री श्री चमन सिंह, गांव व डाकघर चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 07-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0प्र0।
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In the Court of Dr. Charanji Lal, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Sh. Ajay Kumar s/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Jangli, P.O. Maharal, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) presently care of Smt. Nirmla Devi w/o Sh. Basant Ram, r/o VPO Chamned, Tehsil and District Hamirpur (H.P.).
2. Miss Supriya Pal d/o Sh. Ram Shankar Pal, r/o Syondi, Lalaipur, Ghatampur, Kanpur Nagar, District Kanpur (U.P.)
. . Applicants.
Versus
General Public
Subject.— Notice for Intended Marriage.
3693 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942Sh. Ajay Kumar and Miss Supriya Pal have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to soleminized their marriage within next three calendar months.
Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objection personally or in writing before this court on or before 17-10-2020. In case no objection is received by 17-10-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 08-09-2020.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-
Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur (H.P.).
__________
In the Court of Vijay Kumar, H.P.A.S., Sub Divisional Magistrate-cum-Special Marriage
Officer Nadaun, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh
1. Deepak Kumar aged 24 years s/o Sh. Parbhu Ram, r/o Village Giyara, P.O. Kangoo, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Shivani Sharma aged 23 years d/o Sh. Santosh Kumar r/o Village Kunna, P.O. Booni, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.)
. . Applicants.
Versus
General Public
Subject.— Proclamation for the registration of marriage under section 16 of special marriage Act, 1954.
Deepak Kumar aged 24 years s/o Sh. Parbhu Ram , r/o Village Giyara, P.O. Kangoo, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) & Smt. Shivani Sharma aged 23 years d/o Sh. Santosh Kumar, r/o Village Kunna, P.O. Booni, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 16 of special marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 26-06-2020 at Shree Mahakali Kamakhya Devi Mandir Bharmat, P.O. Banuri, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) and they are living as husband and wife since their marriage may be registered under special marriage act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 08-10-2020 at 10.00 A.M. it will not be entertained and the marriage will be registered accordingly.
Issued on this day 08-09-2020 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/- (VIJAY KUMAR) HPAS, Sub Divisional Magistrate, Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).
3694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942In the Court of Vijay Kumar, H.P.A.S., Sub Divisional Magistrate-cum-Special
Marriage Officer Nadaun, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh
1. Rohit Parihar s/o Sh. Mukesh Parihar aged 23 years, r/o Village Jalari Bhandiaran, P.O. Jalari, Tehsil Nadaun District Hamirpur (H.P.).
2. Pallvi Thakur d/o Sh. Kushal Singh aged 18 years, r/o Village Chauki Rajputtan, P.O. Booni, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.)
. . Applicants.
Versus
General Public
Subject.— Notice of Intended Marriage.
Rohit Parihar and Miss Pallvi Thakur have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to soleminized their marriage within next three calendar months.
Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objection personally or in writing before this court on or before 08-10-2020. In case no objection is received by 08-10-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 01-09-2020
Seal.
Sd/- (VIJAY KUMAR) HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Nadaun,Distt. Hamirpur (H.P.).
__________
In the Court of Vijay Kumar, H.P.A.S., Sub Divisional Magistrate-cum-Special Marriage
Officer Nadaun, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh
1. Manjinder Singh s/o Amarjeet Singh, r/o Putrial, P.O. Putrial, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.)
2. Smt. Radha Kumari d/o Mehsur Bahadur Neti, r/o Swami Vivekanand Road, Patil, Thane, Mumbai, Maharastra presently c/o Manjinder Singh Gouru, 4988, Hargobindsar Road, Bagha Patti, Bhagha Purana Moga, Punjab-142 038.
. . Applicants.
Versus
General Public
Subject.— Proclamation for the registration of marriage under section 15& 16 of special marriage Act, 1954..
3695 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942Manjinder Singh s/o Amarjeet Singh, r/o Putrial, P.O. Putrial, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) & Smt. Radha Kumari d/o Mehsur Bahadur Neti, r/o Swami Vivekanand Road, Patil, Thane, Mumbai, Maharastra presently c/o Manjinder Singh Gouru, 4988, Hargobindsar Road, Bagha Patti, Bhagha Purana Moga, Punjab-142 038 have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15, 16 of special marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 23-11-2019 at Hotel Dhollasidh situated in Village Bhaleth, P.O. Bhaleth, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) and they are living as husband and wife since their marriage may be registered under special marriage act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 03-10-2020 at 10.00 A.M. it will not be entertained and the marriage will be registered accordingly.
Issued on this day 27-08-2020 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/- (VIJAY KUMAR) HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).
__________
ब अदालत मुकुन्द लाल नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भूव्यवस्था वृा, हमीरपुर द्वितीय स्थित दोसड़का, तहसील व जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी। श्री विहारी लाल पुत्र होशनाकी, निवासी महाल भारीं, मौजा मतिमोरियां, तहसील व जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0 )
बनाम
आम जनता
विषय.--इश्तहार बाबत सेहत नाम
श्री विहारी लाल पुत्र होशनाकी, निवासी महाल भारीं, मौजा मतिमोरियां, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने न्यायालय हजा में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम महाल भारीं के राजस्व भू-अभिलेख में मांगो राम पुत्र होशनाकी गलत दर्ज हुआ है। जबकि शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अधार कार्ड, पंचायत रजिस्टर व अन्य दस्तावेज में प्रार्थी का नाम विहारी लाल पुत्र होशनाकी दुरुस्त दर्ज है। उक्त दस्तावेज के आधार पर महाल भारीं के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम मांगो राम पुत्र होशनाकी के स्थान पर विहारी लाल पुत्र होशनाकी दुरुस्त दर्ज किया जाये इत्यादि।
लिहाजा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस प्रार्थना-पत्र सेहतनाम की सुनवाई दिनांक 23-11-2020 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जानी है। अगर किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम मांगो राम पुत्र होशनाकी के स्थान पर विहारी लाल पुत्र होशनाकी दुरुस्त करने में कोई आपाि हो तो अपना एतराज वर्णित तारीख को असलतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी प्रकार का एतराज प्रस्तुत न होने की सूरत में नाम दुरुस्ती सेहतनाम कर दी जायेगी। इश्तहार की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी, तहसीलदार, तहसील 3696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 हमीरपुर, ग्राम पंचायत भारीं के सूचना पट्टों पर व सीमावर्ती सार्वजनिक स्थानों पर चस्पां करवाई जाकर नियमानुसार मुश्त्री मुनादी करवाई जाए।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 08-09-2020 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भूव्यवस्था वृा, हमीरपुर द्वितीय स्थित दोसड़का।
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ब अदालत मुकुन्द लाल नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भूव्यवस्था वृा, हमीरपुर द्वितीय स्थित दोसड़का, तहसील व जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्री सुनील दा पुत्र कांशी राम, निवासी महाल वरोहा, तहसील व जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--इश्तहार बाबत सेहत नाम।
श्री सुनील दा पुत्र कांशी राम, निवासी महाल वरोहा, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने न्यायालय हजा में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम महाल वरोहा के राजस्व भू-अभिलेख में सुनील कुमार पुत्र कांशी राम गलत दर्ज हुआ है। जबकि शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अधार कार्ड, पंचायत रजिस्टर व अन्य दस्तावेज में प्रार्थी का नाम सुनील दा पुत्र कांशी राम दुरुस्त दर्ज है। उक्त दस्तावेज के आधार पर महाल वरोहा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम सुनील कुमार के स्थान पर सुनील दा पुत्र कांशी राम दुरुस्त दर्ज किया जाये इत्यादि।
लिहाजा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस प्रार्थना-पत्र सेहतनाम की सुनवाई दिनांक 23-11-2020 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जानी है। अगर किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम सुनील कुमार पुत्र कांशी राम के स्थान पर सुनील दा पुत्र कांशी राम दुरुस्त करने में कोई आपाि हो तो अपना एतराज वर्णित तारीख को असलतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी प्रकार का एतराज प्रस्तुत न होने की सूरत में नाम दुरुस्ती सेहतनाम कर दी जायेगी। इश्तहार की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी, तहसीलदार, तहसील हमीरपुर, ग्राम पंचायत वरोहा के सूचना पट्टों पर व सीमावर्ती सार्वजनिक स्थानों पर चस्पां करवाई जाकर नियमानुसार मुश्त्री मुनादी करवाई जाए।
यह र्श्तहार मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 08-09-2020 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भूव्यवस्था वृा, हमीरपुर द्वितीय स्थित दोसड़का।3697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 ब अदालत मुकुन्द लाल नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भूव्यवस्था वृा, हमीरपुर द्वितीय स्थित दोसड़का, तहसील व जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0)
देवराज पुत्र कली राम, निवासी महाल झटवाड़, मौजा उगयालता, तहसील व जिला हमीरपुर, (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--इश्तहार बाबत सेहत नाम।
देवराज पुत्र कली राम, निवासी महाल झटवाड़, मौजा उगयालता, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने न्यायालय हजा में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम महाल झटवाड़ के राजस्व भू-अभिलेख में भूमिदेव पुत्र कली राम गलत दर्ज हुआ है। जबकि शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अधार कार्ड, पंचायत रजिस्टर व अन्य दस्तावेज में प्रार्थी का नाम देवराज पुत्र कली राम दुरुस्त दर्ज है। उक्त दस्तावेज के आधार पर महाल झटवाड़ के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम भूमिदेव पुत्र कली राम के स्थान पर देवराज पुत्र कली राम दुरुस्त दर्ज किया जाये इत्यादि।
लिहाजा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस प्रार्थना-पत्र सेहतनाम की सुनवाई दिनांक 23-11-2020 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जानी है। अगर किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम भूमिदेव पुत्र कली राम के स्थान पर देवराज पुत्र कली राम दुरुस्त करने में कोई आपाि हो तो अपना एतराज वर्णित तारीख को असलतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है, किसी भी प्रकार का एतराज प्रस्तुत न होने की सूरत में नाम दुरुस्ती सेहतनाम कर दी जायेगी। इश्तहार की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी, तहसीलदार, तहसील हमीरपुर, ग्राम पंचायत झटवाड़ के सूचना पट्टों पर व सीमावर्ती सार्वजनिक स्थानों पर चस्पां करवाई जाकर नियमानुसार मुश्त्री मुनादी करवाई जाए।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 08-09-2020 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भूव्यवस्था वृा, हमीरपुर द्वितीय स्थित दोसड़का।
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ब अदालत मुकुन्द लाल नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भूव्यवस्था वृा, हमीरपुर द्वितीय स्थित दोसड़का, तहसील व जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
धर्मपाल पुत्र भजनू राम, निवासी महाल चमनेड़़, मौजा उगयालता, तहसील व जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--इश्तहार बाबत सेहत नाम।
धर्मपाल पुत्र भजनू राम, निवासी महाल चमनेड,़ मौजा उगयालता, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने न्यायालय हजा में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी मां का नाम महाल चमनेड़़ के राजस्व भू-अभिलेख में श्रीमती सन्धया देवी पत्नी भजनू राम गलत दर्ज हुआ है। जबकि अधार कार्ड, बैंक पासबुक व मृत्यु प्रमाण-पत्र में कैरों देवी दर्ज है। उक्त दस्तावेज के आधार पर महाल चमनेड़़ के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की माता का नाम सन्धया देवी उपनाम कैरों देवी पत्नी भजनू राम दुरुस्त दर्ज किया जाये इत्यादि। लिहाजा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस प्रार्थना-पत्र सेहतनाम की सुनवाई दिनांक 23-11-2020 को अधेहस्ताक्षरी द्वारा की जानी है। अगर किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी की माता का नाम सन्धया देवी उपनाम कैरों देवी दुरुस्त करने में कोई आपाि हो तो अपना एतराज वर्णित तारीख को असलतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है, किसी भी प्रकार का एतराज प्रस्तुत न होने की सूरत में दुरुस्ती सेहतनाम कर दी जायेगी। इश्तहार की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी, तहसीलदार, तहसील हमीरपुर, ग्राम पंचायत चमनेड़़ के सूचना पट्टों पर व सीमावर्ती सार्वजनिक स्थानों पर चस्पां करवाई जाकर नियमानुसार मुश्त्री मुनादी करवाई जाए। 3698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 08-09-2020 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भूव्यवस्था वृा, हमीरपुर द्वितीय स्थित दोसड़का।
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ब अदालत मुकुन्द लाल नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भूव्यवस्था वृा हमीरपुर द्वितीय स्थित दोसड़का, तहसील व जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0)
श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व0 देशराज, निवासी महाल कमलाह, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला . . प्रार्थिया। हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--इश्तहार बाबत सेहत नाम
श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व0 देशराज, निवासी महाल कमलाह, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने न्यायालय हजा में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम महाल कमलाह के राजस्व भू-अभिलेख व शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में शिमरो देवी दर्ज है। जबकि अधार कार्ड, निर्वाचन पहचान-पत्र, राशन कार्ड व पंचायत रजिस्टर में सुनीता देवी दर्ज है। उक्त दस्तावेज के आधार पर महाल कमलाह के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया का नाम श्रीमती शिमरो देवी उपनाम सुनीता देवी पत्नी स्व0 देशराज दुरुस्त दर्ज किया जाये इत्यादि।
लिहाजा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस प्रार्थना-पत्र सेहतनाम की सुनवाई दिनांक 23-11-2020 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जानी है। अगर किसी भी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम शिमरो देवी उपनाम सुनीता देवी दुरुस्त करने में कोई आपाि हो तो अपना एतराज वर्णित तारीख को असलतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है, किसी भी प्रकार का एतराज प्रस्तुत न होने की सूरत में दुरुस्ती सेहतनाम कर दी जायेगी। इश्तहार की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी, तहसीलदार, तहसील हमीरपुर, ग्राम पंचायत कमलाह के सूचना पट्टों पर व सीमावर्ती सार्वजनिक स्थानों पर चस्पां करवाई जाकर नियमानुसार मुश्त्री मुनादी करवाई जाए। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 08-09-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भूव्यवस्था वृा, हमीरपुर द्वितीय स्थित दोसड़का।
------ ब अदालत मुकुन्द लाल नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भूव्यवस्था वृा हमीरपुर द्वितीय स्थित दोसड़का, तहसील व जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0) श्री नेक राम पुत्र जगत राम, निवासी महाल चमनेड़़, तहसील व जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--इश्तहार बाबत सेहत नाम।
श्री नेक राम पुत्र जगत राम, निवासी महाल चमनेड़़, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने न्यायालय हजा में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम महाल चमनेड़़ के राजस्व भू-अभिलेख में निक्कू राम पुत्र जगत राम गलत दर्ज हुआ है। जबकि शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अधार कार्ड, पंचायत रजिस्टर व अन्य दस्तावेज3699 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 में प्रार्थी का नाम नेक राम पुत्र जगत राम दुरुस्त दर्ज है। उक्त दस्तावेज के आधार पर महाल चमनेड़़ के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम निक्कू राम के स्थान पर नेक राम पुत्र जगत राम दुरुस्त दर्ज किया जाये इत्यादि।
लिहाजा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस प्रार्थना-पत्र सेहतनाम की सुनवाई दिनांक 23-11-2020 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जानी है। अगर किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम निक्कू राम पुत्र जगत राम के स्थान पर नेक राम पुत्र जगत राम दुरुस्त करने में कोई आपाि हो तो अपना एतराज वर्णित तारीख को असलतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है, किसी भी प्रकार का एतराज प्रस्तुत न होने की सूरत में दुरुस्ती सेहतनाम कर दी जायेगी। इश्तहार की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी, तहसीलदार, तहसील हमीरपुर, ग्राम पंचायत चमनेड़़ के सूचना पट्टों पर व सीमावर्ती सार्वजनिक स्थानों पर चस्पां करवाई जाकर नियमानुसार मुश्त्री मुनादी करवाई जाए।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 08-09-2020 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
भूव्यवस्था वृा, हमीरपुर द्वितीय स्थित दोसड़का।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)
सोहन लाल पुत्र श्री तन्डुप छेरिग, गांव खंगसर (रोपसंग), डाकघर सिस्सू, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।
सोहन लाल पुत्र श्री तन्डुप छेरिग, गांव खंगसर (रोपसंग), डाकघर सिस्सू, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन शपथ-पत्र इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंनेे उल्लेख किया है कि उनका नाम शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड तथा परिवार रजिस्टर नकल में सोहन लाल दर्ज है। लेकिन पटवार वृा सिस्सू, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति में सोहणू दर्ज है तथा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जिस कारण उन्हें भारी मानसिक परेशानी का सामाना करना पड़ रहा है। अब प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृा सिस्सू, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। दर्ज करना चाहता है। इस सन्दर्भ में क्षेत्रीय अभिकरण के माध्यम से हस्व छानबीन एवं ब्यानात वाशिन्दगान देह के पाया गया कि राजस्व अभिलेख पटवार वृा सिस्सू में सोहणू उर्फ सोहन लाल इन्द्राज करने बारे सहमती जताई है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को पटवार वृा सिस्सू में सोहणू के स्थान पर सोहणू उर्फ सोहन लाल दर्ज करने में कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में 02-10-2020 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक क्षेत्रीय अभिकरण के रिपोर्ट आधार प्रार्थी का नाम पटवार वृा सिस्सू में सोहणू के स्थान पर सोहणू उर्फ सोहन लाल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 02-09-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति हि0 प्र0। 3700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री मोह0 सूफयान पुत्र श्री नसीरूदीन, निवासी पलहोडी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, . .वादी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मोह0 सूफयान पुत्र श्री नसीरूदीन, निवासी पलहोडी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी मो0 सूफयान की जन्म तिथि 17-02-1992 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पलहोडी में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 17-02-1992 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को मोह0 सूफयान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पलहोडी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 05-10-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त मोहम्मद सूफयान की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 05-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 002, 18 सितम्बर, 2020
संख्या यू0डी0-ए0(3)-2/2020.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 304 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 279 की उपधारा (5) के अधीन यथा अपेक्षित जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;
इन प्रारूप नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को इन नियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव करने हैं तो वह उसे/उन्हें, उक्त नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दस दिन के भीतर, सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा/सकेंगे;
नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव यदि कोई हो/हों, पर उक्त प्रारूप नियमों को अंतिम रुप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्ः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2020 है।
(ii) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हाेंगे। 2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के राजभाषा पाठ के अध्याय-2 से अध्याय 11 में नियमों की क्रम संख्याओं का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के राजभाषा पाठ के अध्याय-2 से अध्याय-8 में नियमों की क्रम संख्याएं निम्न रूप से प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः-
अध्याय-2 में नियम क्रम संख्या 1 से 11 तक, अध्याय-3 में नियम क्रम संख्या 1 और 2, अध्याय-4 में नियम क्रम संख्या 1 से 18, अध्याय-5 में नियम क्रम संख्या 1 से 3, अध्याय-6 में नियम क्रम संख्या 1 और 14,3701 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 अध्याय-7 में नियम क्रम संख्या 1 से 28, अध्याय-8 में नियम क्रम संख्या 1 से 12, अध्याय-9 में नियम क्रम संख्या 1 से 5, अध्याय-10 में नियम क्रम संख्या 1 से 7 और अध्याय-11 में क्रम संख्या 1 और 2 के स्थान पर क्रमशः अध्याय-2 में नियम क्रम संख्या 3 से 11, अध्याय-3 में नियम क्रम संख्या 12 और 13, अध्याय-4 में नियम क्रम संख्या 14 से 31, अध्याय-5 में नियम क्रम संख्या 32 से 34, अध्याय-6 में नियम क्रम संख्या 35 से 48, अध्याय-7 में नियम क्रम संख्या 49 से 76, अध्याय-8 में नियम क्रम संख्या 77 से 88, अध्याय-9 में नियम क्रम संख्या 89 से 93, अध्याय-10 में नियम क्रम संख्या 94 से 100 और अध्याय-11 में नियम क्रम संख्या 101 और 102 रखी जाएगी। 3. नियम 6 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात ''उक्त नियम'' कहा गया है) के उपनियम (2) में, ''दस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''सात दिन'' शब्द रखे जाएंगे। 4. नियम 7 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 7 में ''दस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''सात दिन'' शब्द रखे जाएंगे। 5. नियम 8 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 8 में आए शब्दों ''आदेश पारित होने के'' पश्चात आए ''दस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''सात दिन'' शब्द रखे जाएंगे और शब्दोेंं, 'सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्,' आए ''दस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''पांच दिन'' शब्द रखे जाएंगे। 6. नियम 9 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 9 के उप नियम (1) में ''पैंतालीस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''तीस दिन'' शब्द रखे जाएंगे। 7. नियम 24 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 24 के उपनियम (4) में, -
(i) ''तीन दिन के भीतर '' शब्दोंके स्थान पर ''आक्षेप दाखिल करने के लिए नियत अन्तिम तारीख तक'' शब्द रखे जाएंगे; (ii) ''खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थातः- ''(क) ऐसे निर्वाचकों के नाम और अन्य विशिष्टियों की सूची तैयार करेगा; और (iii) खण्ड (ख) मेें ''आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात,'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
8. नियम 38 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 38 के उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (1-क) को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
''(1-क) एक प्रस्तावक एक पद के लिए केवल एक अभ्यर्थी का प्रस्ताव करेगा। एक बार किया गया प्रस्ताव प्रत्याहृत या रद्द नहीं किया जाएगाः परन्तु यह कि नामांकन पत्र दाखिल करने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, रिटर्निंग अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष प्ररूप 20-क में लिखित में भारत के संविधान की शपथ और राजनिष्ठा की शपथ लेगा और उसे नामांकन पत्र केे साथ संलग्न करेगा।
स्पष्टीकरण-इन नियमों के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति जो अपना नाम लिखने में असमर्थ है द्वारा कोई लिखत या कोई अन्य पत्र हस्ताक्षरित किए गये समझे जाएंगे यदि उसने रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में ऐसा लिखत या पत्र पर अपने अंगूठे का निशान लगाया है। ऐसा अधिकारी उसकी पहचान की बावत, समाधान होने पर अंगूठे के निशान को सत्यापित करेगा''। 9. प्ररूप 1 का संशोधन.--प्ररूप 1 के प्रथम पैरा में ''दस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''सात दिन'' शब्द रखे जाएंगे और द्वितीय पैरा में भी ''दस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''सात दिन'' शब्द रखे जाएंगे। 10. प्ररूप 20, 25 और 35 का संशोधन.--उक्त नियमों में संलग्न प्ररूप 20, 25 और 35 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का फोटो चिपकाने के लिए स्थान विनिर्दिष्ट किया जाएगा। प्ररूप 20-क का अन्तःस्थापन.--उक्त नियमों के प्ररूप-20 के पश्चात् निम्नलिखित नया प्ररुप अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थातः-
प्ररूप-20-क [(नियम 38 (1क) देखें)] नगर पंचायत/नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन हेतु किसी अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप। '' मैं............................. जिला में .....................नगर पंचायत.........................नगर पालिका परिषद् .......................के स्थान को भरने हेतु अभ्यर्थी के रुप में नामांकित किए जाने पर ईश्वर की शपथ लेता हूं और सत्यनिष्ठा सेे प्रतिज्ञान करता हॅूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं भारत की प्रभुत्ता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा।''
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (रजनीश) सचिव, (शहरी विकास)।3702 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942
[Authoritative English Text of this Department Notification No. UD-A (3)-2/2020 Urban Development Department dated 18-09-
2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th September, 2020
No.UD-A (3)-2/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 304 of the H.P. Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with State Election Commission, is pleased to propose the following amendments in Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 and the same are hereby published in the Rajpatra (e-gazette) Himachal Pradesh for information of the general public as required under the sub-section (5) of the section 279 of the Act ibid; If any interested person(s) likely to be affected by these draft rules, has any objection(s) or suggestion(s) with regard to these rules, he/she may send the same to the Secretary, Urban Development to the Government of Himachal Pradesh within a period of 10 days from the date of publication of the said rules in the Rajpatra (e-gazette) Himachal Pradesh;
The objection(s) or suggestion(s) if any, received within the stipulated period shall be taken into consideration by the State Government before finalising the said draft rules, namely:— 1. Short title and commencement.—These Rules may be called the Himachal Pradesh Municipal Election (Amendment) Rules, 2020. (2) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra/ e-Gazette, Himachal Pradesh. 2. Amendment of Rule 6.—In rule 6 of Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said "rules") in sub-rule (2), the words "ten days" shall be substituted with the words "seven days"
3. Amendment of Rule 7.—In rule 7 of the said rule, the words "ten days" shall be substituted with the words "seven days" 4. Amendment of Rule 8.—In rule 8 of said rule, the words "ten days" appearing before the words "of the passing of the orders" shall be substituted with the words "seven days" and the words "ten days" appearing before the words "and communicate the orders " shall be substituted with the words "five days". 5. Amendment of Rule 9.—In rule 9 of the said rules, in sub-rule (1) the words "45 days" shall be substituted with the words "30 days". 6. Amendment of Rule 24.—In rule 24 of the said rules in sub-rule (4);
i) for the words "within three days" following words shall be substituted: "till the last date fixed for filing of objections" ii) for Clause (a) the following shall be substituted namely; " (a) Prepare a list of the names and other particulars of such electors"; and iii) In clause (b) the words and sign "after getting permission from the Commission" shall be deleted.
7. Amendment of Rule 38.—In Rule 38 of the said rules, after sub-rule (1) the following new sub-rule (1A) may be inserted, namely:— "(1A) A proposer shall propose only one candidate for one post. Proposal once made shall not be withdrawn or cancelled:
"Provided that every candidate filing his nomination papers shall take an oath of affirmation and allegiance to the Constitution of India in writing in Form-20A before the Returning Officer or any other Officer authorised by the State Election Commission and shall attach the same with his nomination papers.
Explanation.—For the purpose of these rules a person who is unable to write his name shall be deemed to have signed an instrument or any other papers if he has placed his thumb- impression on such instrument or paper in the presence of the Returning Officer. Such an officer on being satisfied as to his identity shall attest the thumb impression."
8. Amendment in Form-1 annexed with Rule 6.—The words "10 days" appearing in the last line of first paragraph of the Form-1 shall be substituted with the words "seven days" and the words "ten days" appearing in the second line of second paragraph of the Form-1 shall be substituted with the words "seven days". 9. Amendment of Form- 20, 25 & 35.—In Form No. 20, 25 & 35 appended to the said rules space for affixing a photograph of the contesting candidate may be specified. 10. Insertion of Form-20A.—After Form 20 of the said rules, a new Form may be inserted, namely:—
"FORM-20A [(See Rule 38(1A)] FORM OF OATH OR AFFIRMATION TO BE MADE BY A CANDIDATE FOR ELECTION TO THE NAGAR PANCHAYAT/ MUNICIPAL COUNCILS
" I, …………………………………………. having been nominated as a candidate to fill a seat in the Nagar Panchayat ............................ /Municipal Council………………………. of district..………… … do swear in the name of God and solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will uphold the sovereignty and integrity of India".
By order Rajneesh, Secretary (UD).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है