राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 24 सितम्बर, 2020/02 आश्विन, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2020
संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-17/2020-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21-09-2020 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 12) को वर्ष 2020 के अधिनियम 112-राजपत्र/2020-24-09-2020 (3863) 3864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2020/02 आश्विन, 1942 संख्यांक 6 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।
आदेश द्वारा,
यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।
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2020 का अधिनियम संख्यांक 6 हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2020
(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 21 सितम्बर, 2020 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--
1. स्ांक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।
2. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (i) में, ''पचास हजार'' शब्दों के स्थान पर ''चालीस हजार'' शब्द रखे जाएंगे। 3. धारा 6 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 के परन्तुक में ''3,000'' अंकों के स्थान पर ''2,500'' अंक रखे जाएंगे।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 6 of 2020 THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2020
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 21ST SEPTEMBER, 2020) (AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY) AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of
1994).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows :—
3865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2020/02 आश्विन, 19421. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2020.
2. Amendment of Section 3.—In Section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, (12 of 1994) in sub-section (2), in clause (i) for the words "fifty thousand", the words "forty thousand" shall be substituted.
3. Amendment of Section 6.—In Section 6 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, in the proviso, for the figure "3000", the figure "2500" shall be substituted.
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2020
संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-16/2020-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21-09-2020 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 13) को वर्ष 2020 के अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।
आदेश द्वारा,
यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।
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2020 का अधिनियम संख्यांक 7 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020
(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।
2. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 में,-
(क) उप-धारा (1) के खण्ड (iii) में, ''पचास हजार'' शब्दों के स्थान पर ''चालीस हजार'' शब्द रखे जाएंगे; और 3866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2020/02 आश्विन, 1942 (ख) उप-धारा (2) के द्वितीय परन्तुक में, ''तीस'' शब्द के स्थान पर ''चौदह'' शब्द रखा जाएगा। 3. धारा 4 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4 में,-
(क) उप-धारा (5) में, ''छह'' शब्द के स्थान पर ''दो'' शब्द रखा जाएगा; और
(ख) उप-धारा (6) में, ''छह'' शब्द के स्थान पर ''दो'' शब्द रखा जाएगा।
4. धारा 5 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5 में,-
(क) उप-धारा (2) में, ''छह'' शब्द के स्थान पर ''दो'' शब्द रखा जाएगा; और
(ख) उप-धारा (3) में, ''छह'' शब्द के स्थान पर ''दो'' शब्द रखा जाएगा।
5. धारा 7 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 7 में,-
(क) उप-धारा (1) में, ''छह'' शब्द के स्थान पर ''दो'' शब्द रखा जाएगा ; और
(ख) उप-धारा (2) में, ''छह'' शब्द के स्थान पर ''दो'' शब्द रखा जाएगा।
6. धारा 16 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) में, ''लोक सेवा'' शब्दों के पश्चात् ''से हटाया गया है या लोक सेवा'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।
7. धारा 27 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (2) में, ''पदाधिकारी'' शब्द के स्थान पर ''सदस्य'' शब्द रखा जाएगा।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 7 of 2020 THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2020 (AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 21ST SEPTEMBER, 2020)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2020.
3867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2020/02 आश्विन, 19422. Amendment of Section 3.—In Section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994) (hereinafter referred to as the "principal Act"),—
(a) in sub-section (1), in clause (iii) for the words "fifty thousand", the words "forty thousand" shall be substituted; and
(b) in sub-section (2), in second proviso for the word " thirty", the word "fourteen" shall be substituted.
3. Amendment of Section 4.—In Section 4 of the principal Act,–
(a) in sub-section (5), for the word "six", the word "two" shall be substituted ; and (b) in sub-section (6), for the word "six", the word "two" shall be substituted.
4. Amendment of Section 5.—In Section 5 of the principal Act,–
(a) in sub-section (2), for the word "six", the word "two" shall be substituted; and (b) in sub-section (3), for the word "six", the word "two" shall be substituted.
5. Amendment of Section 7.—In Section 7 of the principal Act,–
(a) in sub-section (1), for the word "six", the word "two" shall be substituted; and (b) in sub-section (2), for the word "six", the word "two" shall be substituted.
6. Amendment of Section 16.—In Section 16 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (f), after the words " if he has been" , the words " removed from public services or" shall be inserted.
7. Amendment of Section 27.—In Section 27 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "office bearer", the word "member" shall be substituted.
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राजस्व विभाग (घ-अनुभाग)
अधिसूचना
शिमला-2, 22 सितम्बर, 2020
संख्याः राजस्व-घ/(एफ) 4-8/2017-लूज.--हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 3.17 एवम् 3.18 में वर्णित/निर्दिष्ट प्रावधानों/मानकों में छूट देते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश तहसील थुनाग, जिला मण्डी के अन्तर्गत वर्तमान पटवार वृत्त कलीपर तथा शावा का विघटन करके कलीपर से दो महाल नामतः जैंशला व त्रशून तथा पटवार वृत्त शावा के एक महाल द्रुणु को शामिल करते हुए नये पटवार वृत्त जैंशला, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश का अनुबन्ध 'क' में दिये गए विवरण अनुसार एक पद पटवारी वेतनमान मु0 5910-202001900 ग्रेड पे, मांग संख्याः 5, मुख्यशीर्ष-2029-00-103-04 3868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2020/02 आश्विन, 1942 (गैर-योजना) एवं एक पद अंशकालिक कार्यकर्ता (Part time worker) सहित सृजित/खोलने के सहर्ष आदेश देते हैं।
आदेश द्वारा,
ओंकार चन्द शर्मा, प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।
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In the Court of Shilpi Beakta, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)
In the matter of :
1. Dinesh Kumar aged 22 years s/o Sh. Pritam Chand, r/o Village Chalokhar, P.O. Nareli, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) at present c/o Sanjeev Kumar s/o Prittam Chand, Village Tikkar, P.O. Ree, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
2. Sapna Devi aged 21 years d/o Chain Singh, r/o Village Kaswar, P.O. Guwardu, Tehsil . . Applicants. Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.—Notice of the Intendend Marriage.
Dinesh Kumar aged 22 years s/o Sh. Pritam Chand, r/o Village Chalokhar, P.O. Nareli, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) at present c/o Sanjeev Kumar s/o Prittam Chand, Village Tikkar, P.O. Ree, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Sapna Devi aged 21 years d/o Chain Singh, r/o Village Kaswar, P.O. Guwardu, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.) have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-09-2020. The objections received after 29-09-2020 will not entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 04-09-2020 under my hand and seal of the court.
Seal. SHILPI BEAKTA, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).
3869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2020/02 आश्विन, 1942In the Court of Shilpi Beakta, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)
In the matter of :
1. Jalam Singh aged 25 years s/o Sh. Ajmer Singh, r/o V.P.O. Jharundi, Tehsil Khundain, District Kangra (H.P.).
2. Komal aged 20 years d/o Vinod Kumar, r/o Village Chamiana Khas, P.O. Chamiana, . . Applicants. Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.—Notice of the Intendend Marriage.
Jalam Singh aged 25 years s/o Sh. Ajmer Singh, r/o V.P.O. Jharundi Balli, Tehsil Khundain, District Kangra (H.P.) and Komal aged 20 years d/o Vinod Kumar, r/o Village Chamiana Khas, P.O. Chamiana, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-10-2020. The objections received after 04-10-2020 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 04-09-2020 under my hand and seal of the court.
SHILPI BEAKTA, H.A.S., Seal. Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).
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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) 1. Sh. Pardeep Singh age 21 years s/o Sh. Sewa Singh, r/o House No. 1216, Near Geeta Mandir Una, Ward No. 7, Masit Bali Gali, Una, Tehsil & District Una (H.P.) at present r/o Ward No. 4, Bani Khas, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
2. Ms. Laddi age 20 years d/o Sh. Haminder Singh, r/o Ward No. 5, Village Kante, P.O. . . प्रार्थी। Bhaduri, Tehsil Haroli, District Una (H.P.)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व (प्रदीप सिंह सुपुत्र श्री सेवा सिंह व 3870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2020/02 आश्विन, 1942 लाडी पुत्री श्री हमिन्दर सिंह) के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 11-12-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 11-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 15
तारीख दायर : 07-04-2015 हेमराज पुत्र गोपाला राम, वासी टीका सपनेहडा, डाकघर बराडा, मौजा बमसन, तहसील बमसन स्थित . . प्रार्थी। टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--मकफूद-उल-खबरी बजरिया इश्तहार।
यह दरख्वास्त विपिन कुमार पुत्र हेमराज, वासी टीका सपनेहडा, डाकघर बराडा, मौजा बमसन, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसके पिता हेमराज पुत्र गोपाला राम, वासी टीका सपनेहडा, डाकघर बराडा, मौजा बमसन, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) लगभग 12-13 वर्षों से लापता है। काफी खोजबीन उपरान्त भी उनके जीवित या मृत होने की जानकारी नहीं है। आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। हेमराज पुत्र गोपाला राम के नाम टीका बराडा में भूमि है। जिसका इंतकाल नं0 मकफूद-उल-खबरी बहक 1211, दिनांक 04-05-2019 को दर्ज किया गया है।
अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी को जारी कर आम जनता व अन्य वारसान को सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें इस बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर आकर दिनांक 25-10-2020 को मुकाम पटवार वृत्त बराडा में अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा व मामला उच्च अधिकारियों को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जाएगा।
आज दिनांक 15-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।3871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2020/02 आश्विन, 1942 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) विनोद कुमार पुत्र श्याम सुन्दर पुत्र दीवाना, वासी टीका परनाली, मौजा लगवालती, तहसील बमसन . . प्रार्थी। स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे ।
यह दरख्वास्त विनोद कुमार पुत्र श्याम सुन्दर पुत्र दीवाना, वासी टीका परनाली, मौजा लगवालती, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसके पिता का पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड में नाम श्याम सुन्दर पुत्र दीवाना दर्ज है जोकि सही है। परन्तु पटवार वृत्त लग के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम सालीग्राम पुत्र दीवाना दर्ज है। जोकि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर आकर दिनांक 20-10-2020 को एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 15-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यवाही दण्डाधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) उर्मिला देवी पुत्री नाथ राम, वासी टीका उटाम्बर, डाकघर बगवाडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, . . प्रार्थिया। जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्याः HFW-HMR (Birth & Death) 2018-7793 दिनांक 20-07-2020 अनुसार उर्मिला देवी पुत्री नाथ राम, वासी टीका उटाम्बर, डाकघर बगवाडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 12-08-1971 को हुआ है 3872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 सितम्बर, 2020/02 आश्विन, 1942 परन्तु ग्राम पंचायत बगवाड़ा के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण तिथि 12-08-1971 दर्ज न करवा सकी है तथा अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत बगवाडा में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री नाथ राम, वासी टीका उटाम्बर, डाकघर बगवाडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 12-08-1971 को ग्राम पंचायत बगवाडा के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-10-2020 तक असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 25-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी बमसन, स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है