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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 119, 03 October 2020

Published 03 October 2020

Gazette no.
119
Gazetteid
119/GAZETTE/2020-03/10/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-10-03.119_gazette_2020-03_10_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

़

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 सितम्बर, 2020

संख्या गृह- बी-ए(9)-2/2018-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, तहसील थुनाग और ग्राम पंचायत परवारा और ग्राम पंचायत थरजून के क्षेत्रों को न्यायिक 119-राजपत्र/2020-03-10-2020 (3987) 3988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942 उप-मण्डल गोहर, जिला मण्डी की आधिकारिता से अपवर्जित करते हैं तथा तहसील थुनाग और ग्राम पंचायत परवारा तथा ग्राम पंचायत थरजून के क्षेत्रों से समाविष्ट न्यायिक उप-मण्डल थुनाग, जिसका मुख्यालय थुनाग जिला मण्डी में होगा, लोकहित में तुरन्त प्रभाव से स्थापित करने के आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा

मनोज कुमार अतिरिक्त मुख्य सचिव(गृह)।

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[Authoritative English text of this department notification No. Home. B.A(9)2/2018 Loose dated

30.09.2020 required under Clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th September, 2020

No. Home.B.A(9)2/2018-Loose.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 7 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the High Court of Himachal Pradesh, is pleased to exclude Tehsil Thunag and areas of Gram Panchayat Parwara and Gram Panchayat Tharjoon from the jurisdiction of Judicial Sub-Divison Gohar, District Mandi and establish a Judicial Sub-Divison Thunag, comprising of Tehsil Thunag and areas of Gram Panchayat Parwara and Gram Panchayat Tharjoon with its headquarter at Thunag, District Mandi, in the public interest with immediate effect.

By order,

MANOJ KUMAR, Addl. Chief Secretary (Home).

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SPECIFIC NOTIFICATION

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st October, 2020

No. Fin-2-C(12)-1/2020.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of ` 500.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

3989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942 Object of the loan

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-Competitive Bidders

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on October 06, 2020. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on October 06, 2020.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10.30A.M. and 11.30 A.M. (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on October 07, 2020.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on October 07, 2020 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on October 07, 2020.

3990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942 Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on October 07, 2030.

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on April 07 and October 07.

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh

Sd/-

Addl. Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh

Finance Department.

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 सितम्बर, 2020

संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(1)-3/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 7-903/2019 ई0एक्स0एन0, तारीख शून्य द्वारा यथा अधिसूचित निबन्धन और शर्तें, जिनके अध्यधीन अधिनियम की धारा 3 के अधीन किसी सड़क अवसंरचना पर गुजरने वाले यांत्रिक यानों पर उद्‌गृहीत पथकर के संग्रहण का अधिकार प्रदान किया गया है की निबन्धन और शर्त संख्या 2.3.12 में 1 जून, 2020 से निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें तद्‌द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्‌द्वारा राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है;

प्रारूप संशोधन

प्रारूप संशोधनों की बाबत यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह लिखित आक्षेप या सुझाव को इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को भेज सकेगा/सकेगी;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो/हों, पर सरकार द्वारा इस अधिसूचना को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

उपरोक्त अधिसूचना में, निबन्धन और शर्त संख्या 2.3.12 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-3991 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942 "The toll lessee shall furnish security equivalent to 5% of the bid money/lease money in the shape of Bank Guarantee/F.D.R. duly pledged in favour of the Dy. Commissioner of State Taxes & Excise I/C of the District in place of immoveable property by 30th of June, 2021."

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this department Notification No. EXN-F(1)-3/2018 dated 30-09-2020

as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th September, 2020

No EXN-F (1)-3/2018.—In exercise of the powers conferred by Section 3-A of the Himachal Pradesh Toll Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following amendments in terms and conditions No. 2.3.12 of the terms and conditions subject to which the right to collect toll levied under section 3 of the Act, on mechanical vehicles passing over any road infrastructure granted as notified vide notification No. 7-903/2019-EXN, dated NIL, w.e.f. 1st June, 2020 and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for information of the persons likely to be affected thereby;

If any interest person has any objection(s) or suggestion(s) in relation to the draft amendments, he/she may send written objection(s) or suggestion(s) to the Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh, Shimla-171002, within a period of 30 days from the publication of the said notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

Objection(s) or suggestion(s), if any received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government before finalizing this notification, namely:—

DRAFT AMENDMENTS

In the above notification for the terms and conditions No. 2.3.12, the following shall be substituted, namely:—

"The toll lessee shall furnish security equivalent to 5% of the bid money/lease money in the shape of Bank Guarantee/F.D.R. duly pledged in favour of the Dy. Commissioner of State Taxes & Excise I/C of the District in place of immoveable property by 30th of June 2021."

By order,

(J. C. SHARMA), Principal Secretary (E&T).

3992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 सितम्बर, 2020

संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(1)-3/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-II में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें तद्‌द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

प्रस्तावित संशोधनों की बाबत यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह लिखित आक्षेप या सुझाव को इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, शिमला-9 को भेज सकेगा/सकेगी;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुये आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो/हाें, पर सरकार द्वारा इस अधिसूचना को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

अनूसूची-II का संशोधन

पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-II में, प्रविष्टि संख्या 12 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई प्रविष्टि संख्या 13 जोड़ी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"क्रम सं0 13 भारतीय सशस्त्र बलों और अर्ध सैनिक बलों के शहिदों के कुटुम्ब के सदस्यों (पति या पत्नी और बालक) के स्वामित्वाधीन, भारत मे ं रजिस्ट्रीकृत प्राईवेट यानों को पहचान का सबूत प्रस्तुत करने पर पथकर संदत्त करने से छूट होगी।"।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this department Notification No. EXN-F(1)-3/2018, dated

30-09-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th September, 2020

No. EXN-F(1)-3/2018.—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Himachal Pradesh Toll Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh proposes to carry out following amendments in SCHEDULE-II appended to the said Act and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh for information of the persons likely to be affected thereby;

3993 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942

If any interested person has any objection(s) or suggestion(s) in relation to the proposed amendments he/she may send written objection(s) or suggestion(s) to the Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh, Shimla-9, within a period of 30 days from the publication of the notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

Objection(s) or suggestion(s), if any received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government before finalizing this notification, namely:—

AMENDMENT IN SCHEDULE-II

In SCHEDULE-II appended to the Act ibid after entry No. 12, the following new entry No. 13 shall be added, namely:—

"Sr. No. 13 The private vehicles registered in India owned by family members (spouse and children) of Martyrs of Indian Armed Forces & Para Military Forces shall be exempted from paying the toll tax on furnishing proof of identity."

By order, (J. C. SHARMA) Principal Secretary (E&T).

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ब अदालत श्री पी0 एन0 रघुवंशी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 06-10-2020 रमेश चन्द पुत्र पुन्नू, निवासी गांव बासा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेर धारा 13(3) के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे। उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि कि उसकी दादी रोशनी देवी पत्नी नन्दू राम का देहान्त दिनांक 05-12-1999 को महाल बासा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत भनाला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत भनाला के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-10-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 03-09-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 3994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942 ब अदालत श्री पी0 एन0 रघुवंशी, कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 07-10-2020 सतीश कुमार पुत्र वाली राम, निवासी गांव झरेड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेर धारा 13(3) के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे। उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि कि उसके पिता वाली राम पुत्र वजीरू राम का देहान्त दिनांक 06-02-1987 को महाल झरेड़ में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत प्रेई के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत प्रेई के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 07-10-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 03-09-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री पी0 एन0 रघुवंशी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 08-10-2020 सुरेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री सम्पूर्ण सिंह, निवासी झिकला बडंज, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(2) के तहत महाल झिकला बडंज में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम सुरेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री सम्पूर्ण सिंह है जबकि महाल झिकला बडंज के राजस्व अभिलेख में3995 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942 उसका नाम शान्ति देवी पत्नी स्व0 श्री सम्पूर्ण सिंह पुत्र चतर सिंह दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उक्त महाल में अपने नाम को दुरुस्त करके शान्ति देवी उपनाम सुरेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री सम्पूर्ण सिंह पुत्र चतर सिंह दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 08-10-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 22-09-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : तकसीम भूमि

महाल : झिकली अनसुई 1. बीर सिंह उर्फ हरि राम पुत्र श्री सरन दास।

2. सरदेव सिंह उर्फ रिखी राम पुत्र सरन दास, महाल झिकली अनसुई, मौजा चढ़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

1. ईश्वर सिंह उर्फ दलीप सिंह पुत्र वजीर सिंह महाल झिकली अनसुई, मौजा चढ़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

अमरीक सिंह, अशोक कुमार पुत्रान, रीना देवी, बिन्द्रा देवी पुत्रियां श्री बलवंत सिंह व इन्द्रजीत सिंह, राज कुमार, करनैल सिंह, अजय कुमार पुत्र व सोनू कुमारी पुत्री व ब्यासां देवी पत्नी स्व0 श्री खेम राज सभी निवासी सराह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम, 154 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 10, खतौनी नं0 11, 12 खसरा नं0 561, 562, कित्ता-2, रकबा तादादी 01-50-71 है0 वाक्या महाल झिकली अनसुई, मौजा चढ़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0), मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2011-12.

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें उपरोक्त में से कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार नोटिस जारी किए गए परन्तु उन प्रतिवादी को सामान्य तरीके से समन की तामील नहीं हो पा रही है या उनका सही पता मालूम न हो रहा है। अतः इस समाचार पत्र में इश्तहार के माध्यम से एक बार पुनः उक्त प्रतिवादी को सूचित किया जाता है कि इस वादग्रस्त भूमि की तकसीम बारे यदि उन्हें कोई उतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस अदालत में दिनांक 12-10-2020 को दोपहर 2 बजे हाजिर होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकते हैं। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे। और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेर समायत न होगा। 3996 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942 आज दिनांक 03-09-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 12-10-2020 श्री नीरू राम पुत्र श्री बेली राम, गांव भटेच्छ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र ।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता श्रीमती सेतो पत्नी श्री बेली राम का देहान्त दिनांक 25-03-1982 को गांव भटेच्छ में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत ठारू के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत दुरगेला के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 12-10-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 03-09-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 15-10-2020 श्री तेज सिंह पुत्र श्री भगवान दास, गांव व डाकघर रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

3997 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र ।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी दादी श्रीमती नेपाली देवी पत्नी श्री रिझू राम का देहान्त दिनांक 27-01-2011 को गांव रेहलू में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 15-10-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 15-09-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 15-10-2020 अर्जुन कुमार पुत्र श्री हरभगवान दास, निवासी गांव व डाकघर डुढम्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम अर्जुन कुमार पुत्र श्री हरभगवान दास है जबकि राजस्व अभिलेख में उसका नाम अर्जुन सिंह पुत्र श्री हरभगवान दास दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर अर्जुन सिंह उर्फ अर्जुन कुमार पुत्र श्री हरभगवान दास दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 15-10-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। 3998 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942 आज दिनांक 15-09-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 15-10-2020 संजीव कुमार पुत्र श्री प्रेम प्रकाश, निवासी गांव व डाकघर रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता का सही नाम प्रेम प्रकाश पुत्र श्री शेरू है जबकि राजस्व अभिलेख में उसका नाम प्रेम चन्द पुत्र शेरू दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर प्रेम चन्द उर्फ प्रेम प्रकाश पुत्र श्री शेरू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 15-10-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 15-09-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 22-10-2020 प्रकाश चन्द पुत्र श्री सन्त राम, निवासी गांव व डाकघर सिंहुआ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम3999 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1968 की जेर धारा 13(3) के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र ।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी भतीजी सुनीता देवी पुत्री रतन चन्द का देहान्त दिनांक 30-10-1979 को महाल सिंहुआ में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सिंहुआ के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत सिंहुआ के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 22-10-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 22-09-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 23-10-2020 चरणजीत सिंह पुत्र पृथी सिंह, निवासी मनोह, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेर धारा 13(3) केे तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र ।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता ब्यासा पत्नी पृथी सिंह का देहान्त दिनांक 05-08-1991 को महाल मनोह में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-10-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। 4000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942 आज दिनांक 22-09-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Naveen Thakur s/o Sh. Hira Singh, Village Khajron, P.O. Baloh, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

2. Nisha Devi d/o Sh. Hukam Chand, Village Kasan, P.O. Saigloo, Tehsil Kotli, Distt. . . Applicants. Mandi (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Naveen Thakur s/o Sh. Hira Singh, Village Khajron, P.O. Baloh, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Nisha Devi d/o Sh. Hukam Chand, Village Kasan, P.O. Saigloo, Tehsil Kotli, Distt. Mandi (H.P.) (at present wife of Naveen Thakur s/o Sh. Hira Singh, Village Khajron, P.O. Baloh, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 30-01-2020 according to Hindu rites and customs at their respective houses, at Kasan, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-10-2020, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 14th day of September, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

4001 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,

District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Sarb Pal Singh s/o Sh. Inder Singh, H. No. 15/3, Place Colony Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

2. Manju d/o Sh. Roop Singh, Village Ropa, P.O. Rehardhar, Tehsil Sadar, Distt. . . Applicants. Mandi, (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sarb Pal Singh s/o Sh. Inder Singh, H. No. 15/3, Place Colony Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Manju d/o Sh. Roop Singh, Village Ropa, P.O. Rehardhar, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) (at present wife of Sarb Pal Singh s/o Sh. Inder Singh, H. No. 15/3, Place Colony Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 05-03-2020 according to Hindu Sikh rites and customs at Guru Govind Singh, Gurudwara Paddal, Distt. Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-10-2020, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 14th day of September, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sadar, District Mandi (H.P.).

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समक्ष श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 23-10-2020 श्रीमती समिता देवी पुत्री स्व0 श्री प्यारे लाल, निवासी गांव चुला, डाकघर तुलाह, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) हाल निवासी वार्ड नं0 4, डाकघर व तहसील बंजार, जिला कुल्लू (हि0प्र0) . . प्रार्थिन।

बनाम4002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942 आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 35 ता 37 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्रीमती समिता देवी पुत्री स्व0 श्री प्यारे लाल, निवासी गांव चुला, डाकघर तुलाह, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थिन का वास्तविक नाम श्रीमती समिता देवी है परन्तु प्रार्थिन का नाम राजस्व अभिलेख महाल चुला व महाल गुलाणा में श्रीमती समता देवी दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थिन ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल चुला व गुलाणा में श्रीमती समता देवी के स्थान पर श्रीमती समिता देवी दुरुस्ती को दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-10-2020 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 22-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 23-10-2020 श्रीमती पम्मी देवी पत्नी स्व0 श्री लैहर सिंह, निवासी गांव शिल्ह, डाकघर खजुर, तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थिन। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 35 ता 37 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्रीमती पम्मी देवी पत्नी स्व0 श्री लैहर सिंह, निवासी गांव शिल्ह, डाकघर खजुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थिन के पति का वास्तविक नाम लैहर सिंह है परन्तु प्रार्थिन के पति का नाम राजस्व अभिलेख महाल शिल्ह में लैहरू राम दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थिन ने अपने पति के नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल शिल्ह में लैहरू राम के स्थान पर लैहर सिंह दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-10-2020 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।4003 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942 यह इश्तहार आज दिनांक 22-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 23-10-2020 श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री संगतू राम, निवासी गांव कतकल/महाल भड़ोल, डाकघर व तहसील . . प्रार्थी। लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 35 ता 37 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री संगतू राम, निवासी गांव कतकल डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम अर्जुन सिंह है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल भडोल में वडकू दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल भडोल में वडकू के स्थान पर वडकू उपनाम अर्जुन सिंह दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-10-2020 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 22-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 23-10-2020 श्रीमती नीलमा देवी पुत्री स्व0 श्री चमन सिंह, निवासी गांव व डाकघर खद्‌दर, तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थिन। जिला मण्डी (हि0 प्र0)4004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942 बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 35 ता 37 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्रीमती नीलमा देवी पुत्री स्व0 श्री चमन सिंह, निवासी गांव व डाकघर खद्‌दर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थिन के पिता का वास्तविक नाम चमन सिंह है परन्तु प्रार्थिन के पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल खद्‌दर में चमन लाल दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थिन ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल खद्‌दर में चमन लाल के स्थान पर चमन सिंह दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-10-2020 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 22-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,

Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Jagat Ram s/o Sh. Nasib Singh, r/o Village Neri, P.O. Budhan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Vidya Devi d/o Sh. Jaisi Ram, r/o Village Kadoor, P.O. Arsu, Tehsil Nirmand, District . . Applicants. Kullu (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Application for registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Sh. Jagat Ram s/o Sh. Nasib Singh, r/o Village Neri, P.O. Budhan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Vidya Devi d/o Sh. Jaisi Ram, r/o Village Kadoor, P.O. Arsu, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.) at present w/o Sh. Jagat Ram s/o Sh. Nasib Singh, r/o Village Neri, P.O. Budhan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.) that they have solemnized their marriage on 10-07-2020 according to Hindu rites and customs at Mata Jamasni Devi Mandir Sarian, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband4005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942 and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.)

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-10-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 14th September, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una (H.P.).

4006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अक्तूबर, 2020/11 आश्विन, 1942

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 03 October 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-10-03.119_gazette_2020-03_10_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-10-03.119_gazette_2020-03_10_2020.