राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 05 अक्तूबर, 2020/13 आश्विन, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 16 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-58/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है; 120-राजपत्र/2020-05-10-2020 (4007) 4008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अक्तूबर, 2020/13 आश्विन, 1942 और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | ह ैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 14/2004 | ढांगवी | ढांगवी | 486, 487, 489, 518, 519, 521, 522, 524, 528, 535, 538, 539, 542, 544, 545, 546, 548, 549, 500, 552, 553, 554, 555, 557, 593, 597, 598, 600, 601, 603, 604, 605, 608, 609, 610, 611, 612 कित्ता. . 37 | 10-54-14 उत्तर | ः मजरूआ रकबा ढांगवी। द क्षिण ः डी0पी0एफ0 कमाली। पू र्व ः कोकू, पान्दली प श्चिम : बाग और मजरूआ रकवा ढांगवी। | कोटखाई | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-58/2020, dated
16th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 16th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-58/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
4009 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अक्तूबर, 2020/13 आश्विन, 1942AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 14/2004 | Dhangvi | Dhangvi 486, 487, 489, 518, 519, 521, 522, 524, 528, 535, 538, 539, 542, 544, 545, 546, 548, 549, 550, 552, 553, 554, 555, 557, 593, 597, 598, 600, 601, 603, 604, 605, 608, 609, 610, 611, 612 K itta . . 37 | 26-53-59 North | : Cultivted area Dhangvi S outh : DPF Kamali E ast : Koku, Pandli W est : Bag & Cultivated area Dhangvi | Kotkhai | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 16 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-59/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
4010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अक्तूबर, 2020/13 आश्विन, 1942 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | ह ैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 17/2004 | रुखला-तृतीय | चड़ियाना दीगर | 1, 1/1, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20 ि कत्ता. . 9 | 26-99-78 उत्तर | ः रुखला और नगीन्दरा। द क्षिण ः चड़ियाना अवल प ूर्व ः मजरूआ रकबा चड़ियाना दीगर। प श्चिम : ठाणा | कोटखाई | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-59/2020, dated
16th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 16th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-59/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
4011 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अक्तूबर, 2020/13 आश्विन, 1942 SCHEDULE| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 17/2004 | Rukhala-III | Chadiyana Diggar | 1, 1/1, 9,10, 14, 15, 18, 19, 20 K itta . . 9 | 26-99-76 North | : Rukhala and Nagindra. S outh : Chadiyana Abbal. E ast : Cultivated area Chadiyana Diggar. W est : Thana | Kotkhai | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 17 जुलाई, 2020
संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-60/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 10/2019 | नागपूर | नागपूर, ध् ारेच, | 189, 190, 191, 274, 280, 281, 1 , 23, 24, 25, | 153-53-15 उत्तर | ः नागपूर प ्रस्तावित ज ं गल शलाह। | ठियोग | ठियोग | शिमला |
| भ् ालाड़ी | 38, 159, 610, 1746, 1750, 1751,/1, 1751/2 1 , 2, 210, 211, 213, 214, 215, 322, 323, 326, 331, 332, 341 कित्ता. . 30 | द क्षिण ः भलेड़ी, धरेच प ूर्व ः सोयल पश्चिमः कनाशी |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-60/2020, dated
17th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 07th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-60/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 10/2019 | Nagpur | Nagpur Dharech | 189, 190, 191, 274, 280, 281, 1 , 23, 24, 25, | 153-53-15 North | : Nagpur, Proposed Forest shalah. | Theog | Theog | Shimla |
| Bhalari | 38, 159, 610, 1746, 1750, 1751/1 1751/2 1 , 2, 210, 211, 213, 214, 215, 322, 323, 326, 331, 332, 341 K itta . . 30 | South : Bhaleri Dharech E ast : Soyal W est : Kanashi |
By order,
SANJAY GUPTA , Additional Chief Secretary (Forests).
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In the Court of Sh. Subhash Gautam, Sub-Divisional Magistrate-cum- Additional Registrar of
Marriages, Shri Naina Devi Ji at Swarghat, District Bilaspur, H.P.
Sh. Sanju s/o Sh. Sher Singh, r/o Village Oel, Post Office Nakrana, Gram Panchayat Nakrana, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur, H.P.
Versus
1. General Public
2. Pradhan, G.P. Nakrana, Tehsil Sh. Naina Devi Ji at Swarghat, District Bilaspur Proclamation of marriage as per provision under section 8(4) and 11 of the Registration of Marriages Act, 1996.
Whereas the above named applicant has made an application under sections 8(4) and 11 of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 and affidavits of the applicant Sh. Sanju s/o Sh. Sher Singh, r/o Village Oel, Post Office Nakrana, Gram Panchayat Nakrana, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur, H.P. hereinafter called as Bridegroom and Neelam Kumari widow Late Sh. Suresh Kumar, r/o Ward No. 11, Lakhanpur, Tehsil Sadar, District Bilaspur, hereinafter called as Bride have submitted affidavits stating therein that both have solemnized marriage with each other on 11-12-2019 as per Hindu rites and customs. But they have not registered the said marriage any where in India till date. The Bride Neelam Kumari is the daughter of Sh. Hans Raj, r/o Village Dhanpur, P.O. Lahar, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, H.P. and her usual place of residence is Oel, Post Office Nakrana, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur, H.P.
Hence, proclamation is hereby made to the respondents, general public/Gram Panchayat Nakrana for inviting the objection, if any, if someone has any objection regarding registration of said marriage, he may appear in this court on or before 15-10-2020 failing which ex-parte proceeding will be initiated and the order of the registration of marriage will be prepared and announced.
Given under my hand and the seal of the court on dated 15-09-2020.
Seal.
SUBHASH GAUTAM (HAS),
Sub-Divisional Magistrate-cum- Additional Registrar of Marriages
Shri Naina Devi Ji at Swarghat, District Bilaspur, H.P.
4014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अक्तूबर, 2020/13 आश्विन, 1942ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 06-09-2018 केस नं0 : 37-NCT/2020
श्रीमती मणी देवी पुत्री स्व0 श्री छपे राम पुत्र श्री फतू व पत्नी श्री उत्तम चन्द पुत्र श्री चोबे राम, निवासी मकान नं0 441, वार्ड नं0 11, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थिया।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।
श्रीमती मणी देवी पुत्री स्व0 श्री छपे राम पुत्र श्री फतू व पत्नी श्री उत्तम चन्द पुत्र श्री चोबे राम, निवासी मकान नं0 441, वार्ड नं0 11, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) द्वारा दिनांक 06-09-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी शमशी कोठी खोखन के राजस्व दस्तावेज में श्रीमती मणी देवी पुत्री श्री छपे राम की जगह इन्दर मणी पुत्री छपे राम दर्ज हुआ है। जो कि गलत इन्द्राज हुआ है अब प्रार्थिया अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम दुरुस्त करके श्रीमती इन्दर मणी उर्फ मणी देवी दर्ज करना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थिया के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 08-10-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 08-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : /DT 2020 दायर तिथि : 13-03-2020 श्री दुनी चन्द पुत्र श्री गजु राम साकन गांव कोलीबेहड़, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।4015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अक्तूबर, 2020/13 आश्विन, 1942 बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री दुनी चन्द पुत्र श्री गजु राम साकन गांव कोलीबेहड़, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके चाचा स्व0 श्री केशवु पुत्र श्री पीरू राम की मृत्यु दिनांक 10-12-1990 को स्थान गांव अप्पर मौहल, डाकघर मौहल, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में हुई हैं परन्तु उसकी मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर पंचायत भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व0 श्री केशवु पुत्र श्री पीरू राम की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-10-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित नगर पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)
(नोटिस : जेरे आदेश 5, नियम 20, सी0पी0सी0 )
श्री करनैल सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार/नोटिस बनाम आम जनता।
श्री करनैल सिंह पुत्र श्री चरन सिंह, निवासी गांव व डाकघर पूवोवाल, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना द्वारा इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके भाई श्री जरनैल सिंह पुत्र चरन सिंह की मृत्यु दिनांक 07-02-2009 को गांव व डाकघर पूवोवाल में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत अभिलेख में अज्ञानता के कारण उनकी मृत्यु का पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने की नियमानुसार कार्यवाही की जानी है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं दिनांक 13-10-2020 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर 4016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अक्तूबर, 2020/13 आश्विन, 1942 पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का उजर/एतराज मान्य न होगा तथा उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक ....................... को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
पेशी : 19-10-2020 दावा संख्या सं0............../Teh. Una/M. Reg./2020
. . प्रार्थिया। पुष्पा पत्नी स्व0 श्री गुरमेल सिंह पुत्र सीता राम, वासी समूरकलां अव्वल, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल समूरकलां अव्वल में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पति का सही नाम गुरमेल सिंह है जबकि उप-महाल समूरकलां अव्वल के राजस्व अभिलेख में उसके पति का नाम मेला राम दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उक्त नाम को दुरुस्त करके मेला राम उपनाम गुरमेल सिंह पुत्र सीता राम दर्ज करवाना चाहती है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 19-10-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 18-09-2020 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।4017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अक्तूबर, 2020/13 आश्विन, 1942 न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2020
श्री रोशन लाल कालिया पुत्र श्री राम सरुप कालिया, वासी नजदीक कैनरा बैंक, नंगल रोड, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री रोशन लाल कालिया पुत्र श्री राम सरुप कालिया, वासी नजदीक कैनरा बैंक, नंगल रोड, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 12-09-1997 को मीनू पुत्री श्री रविन्द्र नाथ, वासी पनोह, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) के साथ हुआ है, लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, नगरपालिका ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, नगरपालिका ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2020 को अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 25-09-2020 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
दावा संख्या : ........./Teh. Una/B&D /2020
गिरबल पुत्र श्री दौलत, निवासी लाल सिंगी, डाकघर रायेंसरी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में गिरबल पुत्र श्री दौलत, निवासी लाल सिंगी, डाकघर रायेंसरी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री नैना का 4018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अक्तूबर, 2020/13 आश्विन, 1942 जन्म गांव लाल सिंगी में दिनांक 19-11-2017 को हुआ था, लेकिन अज्ञानता के कारण जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु पंजीकरण, ग्राम पंचायत लाल सिंगी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु पंजीकरण, ग्राम पंचायत लाल सिंगी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2020 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित जन्म के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 18-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
विजय कुमार राय,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
पेशी : 23-10-2020 दावा संख्या ............../Teh. Una/M. Reg./2020
. . प्रार्थी। जोगिन्दर पाल पुत्र श्री संसार चन्द पुत्र श्री मुन्शी राम, वासी वडसाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल वडसाला में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम जोगिन्दर पाल है जबकि महाल बडसाला के राजस्व अभिलेख में उसका नाम जोगिन्दर कुमार दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके जोगिन्दर कुमार उपनाम जोगिन्दर पाल पुत्र संसार चन्द दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 23-10-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 24-09-2020 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।4019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अक्तूबर, 2020/13 आश्विन, 1942 न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
दावा संख्या : ........./Teh. Una/B&D /2020
प्रेम नाथ पुत्र श्री राम लाल, निवासी माल माजरा, डाकघर चंगरान, तहसील व जिला होशियारपुर (पंजाब)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रेम नाथ पुत्र श्री राम लाल, निवासी माल माजरा, डाकघर चंगरान, तहसील व जिला होशियारपुर (पंजाब) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र कवनीत सिंह का जन्म गांव लाल सिंगी में दिनांक 10-05-2019 को हुआ था, लेकिन अज्ञानता के कारण जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु पंजीकरण, ग्राम पंचायत लाल सिंगी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु पंजीकरण, ग्राम पंचायत लाल सिंगी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2020 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित जन्म के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 18-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
विजय कुमार राय,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
पेशी : 23-10-2020 दावा संख्या............../Teh. Una/M. Reg./2020
. . प्रार्थी। जोगिन्दर पाल पुत्र श्री संसार चन्द पुत्र श्री मुन्शी राम, वासी वडसाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल धदियाल में नाम दुरुस्ती बारे। 4020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अक्तूबर, 2020/13 आश्विन, 1942 उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका का सही नाम जोगिन्दर पाल है जबकि महाल धदियाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम जोगिन्दर कुमार दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके जोगिन्दर कुमार उपनाम जोगिन्दर पाल पुत्र संसार दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 23-10-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 24-09-2020 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) इश्तहार मुशत्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल रोडा की जमाबन्दी साल 2018-19 में सतपाल पुत्र जगदीश राम की बजाये सतपाल सिंह पुत्र जगदीश राम दर्ज करने बारे।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त मुकद्दमा उन वानवाला में प्रार्थिया श्यामा पत्नी सतपाल सिंह, वासी रोडा, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसके पति का नाम महाल रोडा की जमाबन्दी साल 2018-19 में सतपाल पुत्र जगदीश राम गलत चला आ रहा है जबकि उसके पति का सही नाम सतपाल सिंह पुत्र जगदीश राम है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 21-10-2020 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवें। न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा ।
आज दिनांक ......................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है