राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 07 अक्तूबर, 2020/15 आश्विन, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 26th September, 2020
No. STE-A(3)-1/2004-loose.—In partial modification of this Department's notification of even number dated 25.02.2020, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to define the Terms of Reference of the District and Block Level Committees constituted for the purpose of supervision of 122-राजपत्र/2020-07-10-2020 (4033)4034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अक्तूबर, 2020/15 आश्विन, 1942 preparation of People's Biodiversity Registers (PBRs) being prepared at Urban Local Body, Gram Panchayat, Block and District Levels, as per details given below:—
1. District Level Committee will co-ordinate, facilitate and supervise the preparation of People's Biodiversity Registers (PBRs) at all levels in the concerned District. 2. Block Level Committee will facilitate, scrutinize and approve the People's Biodiversity Registers (PBRs) at all levels in the concerned Block including ULBs.
By order, RAJNEESH, IAS Secretary (Env. &ST).
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आबकारी एवं कराधान विभाग
शुद्धि-पत्र
शिमला-171002, 5 अक्तूबर, 2020
संख्याः ई०एक्स०एन०-ए(1)-3/2018.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-09-2020, जो कि राजपत्र हिमाचल प्रदेश में दिनांक 03-10-2020 को प्रकाशित हुई है, के प्रारूप् संशोधन पैरा में अंकों तथा शब्दों "30th of June 2021." के स्थान पर अंक तथा शब्द "30th of June." पढ़े जाएं ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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EXCISE & TAXATION DEPARTMENT
CORRIGENDUM
Shimla-2, the 5th October, 2020
No. EXN-F (1)-3/2018.—In the DRAFT AMENDMENTS Para of this department notification of even number, dated 30.09.2020, published in the Rajpatra of Himachal Pradesh on 03.10.2020, the words and figures "30th of June 2021." may be read as "30th of June.".
By order,
Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (E&T).
4035 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अक्तूबर, 2020/15 आश्विन, 1942 TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT HIMACHAL PRADESHFORM-6
(See rule – 9)
NOTICE OF ADOPTION OF EXISTING LANDUSE MAP
Shimla, the 29th September, 2020
No. HIM/TP/PJT/PA-Amb-Gagret/2011/Vol-I/4720-42.—Whereas, objections and suggestions were invited vide No. HIM/TP/PJT/PA-Amb-Gagret/2011/Vol-I/9860-90 dated 17-01-2019 with respect to the Existing Land Use Map for Amb-Gagret Planning Area under sub-section (1) of section 15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977); and
Whereas, objections and suggestions were received and the modifications have been made in the said Existing Land Use Map, wherever, required.
Now, therefore, in exercise of the powers vested under sub-section (3) of section 15 of the Act ibid, notice is given that the Existing Land Use Map for Amb-Gagret Planning Area is hereby adopted without modifications and a copy thereof is available for inspection during office hours in the following offices:—
1. The Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh.
2. The Planning Officer, Town Planning Office, Amb-Gagret, District Una, Himachal Pradesh.
The said Existing Land Use Map shall come into operation with effect from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh and it shall be conclusive evidence of the fact that the Map has been duly prepared and adopted.
Place: Shimla
Date: 29-09-2020
-Sd- ROHIT JAMWAL (I.A.S.) Director,
Town and Country Planning Department,
Himachal Pradesh, Shimla – 171009.
4036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अक्तूबर, 2020/15 आश्विन, 1942 TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT HIMACHAL PRADESHNOTICE OF PUBLICATION OF AMENDMENTS IN DEVELOPMENT PLAN FOR
BILASPUR PLANNING AREA
Shimla, the 1st October, 2020
No. HIM/TP/PJT/AZR-Bilaspur/2013/Vol-I/4833-56.—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the amendments proposed to be carried out in Development Plan for Bilaspur Planning Area notified vide Notification No. TCP-F (5)-8/2004 dated 04-08-2005, as per Annexure-A, are hereby published and Notice is given that a copy of the said proposed amendments is available for inspection during the office hours in the following offices:—
1. The Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Block No. 32-A, SDA Complex, Kasumpati, Shimla-171009.
2. The Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Bilaspur, Himachal Pradesh.
3. The Executive Officer, Municipal Council, Bilaspur, Distt. Bilaspur, Himachal Pradesh.
If any person, likely to be affected by the provisions of the aforesaid proposed amendments has any objection or suggestion with respect to the provisions of the aforesaid proposed amendments, he/she may send the same in writing to the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Block No. 32-A, SDA Complex, Kasumpati, Shimla-171009 or the Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Bilaspur, Himachal Pradesh, or the Executive Officer, Municipal Council, Bilaspur, Distt. Bilaspur, Himachal Pradesh within a period of 30 days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.
Objections or suggestions, if any, received within the period as specified above, shall be taken into consideration before finalizing the provisions of the aforesaid proposed amendments.
Place: Shimla
Date: 1-10-2020
Sd/- ROHIT JAMWAL (I.A.S.) Director, Town and Country Planning, Himachal Pradesh, Shimla – 171009.
4037 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अक्तूबर, 2020/15 आश्विन, 1942 ANNEXURE-AAMENDMENTS IN CHAPTER 18
In Chapter-18, titled Zoning and Sub-Division Regulations of the Development Plan for Bilaspur Planning Area following amendment is proposed to be carried out namely:—
Regulation (vi) of 18.3 General Regulations;
The last sentence/line of clause (vi) of Regulation 18.3, "The cases for change of land use shall be permitted by the State Government only," shall stand deleted.
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TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT HIMACHAL PRADESH
NOTICE OF PUBLICATION OF AMENDMENTS IN DEVELOPMENT PLAN FOR
NADAUN PLANNING AREA
Shimla, the 1st October, 2020
No. HIM/TP/PJT/AZR- Nadaun /2019/Vol-I/4808-32.—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the amendments proposed to be carried out in Development Plan for Nadaun Planning Area notified vide Notification No. TCP-F(5)-6/2017 dated 27-01-2018, as per Annexure-A, are hereby published and Notice is given that a copy of the said proposed amendments is available for inspection during the office hours in the following offices:—
1. The Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Block No. 32-A, SDA Complex, Kasumpati, Shimla, -171009.
2. The Town & Country Planner, Divisional Town Planning Office, Hamirpur, Himachal Pradesh.
3. The Planning Officer, Town Planning Office, Nadaun, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.
4. The Secretary, Nagar Panchayat Nadaun, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.
If any person, likely to be affected by the provisions of the aforesaid proposed amendments has any objection or suggestion with respect to the provisions of the aforesaid proposed amendments, he/she may send the same in writing to the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Block No. 32-A, SDA Complex, Kasumpati, Shimla-171009 or the Town & Country Planner, Divisional Town Planning Office, Hamirpur, Himachal Pradesh or the Planning Officer, Town Planning Office, Nadaun, Distt. Hamirpur,4038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अक्तूबर, 2020/15 आश्विन, 1942 Himachal Pradesh or the Secretary, Nagar Panchayat Nadaun, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh within a period of 30 days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.
Objections or suggestions, if any, received within the period as specified above, shall be taken into consideration before finalizing the provisions of the aforesaid proposed amendments.
Place: Shimla
Date:1-10-2020
Sd/-
ROHIT JAMWAL (I.A.S.)
Director, Town and Country Planning, Himachal Pradesh, Shimla –171009.
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ANNEXURE-A
AMENDMENTS IN CHAPTER 16
In Chapter-16, titled General Development Regulation, Building By-Laws and Procedure of Plan Sanction of the Development Plan for Nadaun Planning Area following amendments are proposed to be carry out namely:—
1. The clause (d) of regulation No. 7 of 16.2.2.1 shall be substituted, namely:—
4039 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अक्तूबर, 2020/15 आश्विन, 19423. In clause (a) Activities Permitted of 16.16.8 PRIMARY ACTIVITY USE (PA) the words "Farm houses and accessory building" shall be substituted with "Residence plotted (detached, semi-detached and row housing), Group housing & commercial service, School."
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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय, शिमला-171004
अधिसूचना
शिमला-4, 05 अक्तूबर, 2020
संख्या वि0स0/स्था0/वि0परीक्षा/6-41/2000-V.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्याः 6-41/2000-वि0स0, दिनांक 20 अप्रैल, 2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा) विनियम, 2002 के अनुसरण में इस सचिवालय के पात्र ऐसे राजपत्रित/ अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्होंने अभी तक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है या अंशतः उत्तीर्ण की है, को सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों में निहित विभागीय परीक्षा की तिथियां दिनांक 15, 16 एवं 17 अक्तूबर, 2020 को निश्चित की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः--
| क्र0 सं0 | दिनांक | समय | पेपर संख्या |
| 1. | 15-10-2020 | 11.00 बजे (पूर्वाह्न) से 2.00 बजे (अपराह्न) तक | I |
| 2. | 16-10-2020 | 11.00 बजे (पूर्वाह्न) से 2.00 बजे (अपराह्न) तक | II |
| 3.. | 17-10-2020 | 11.00 बजे (पूर्वाह्न) से 2.00 बजे (अपराह्न) तक | III |
पात्रता एवं अन्य सम्बन्धित शर्तें हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा) विनियम, 2002 के अनुरूप् हाेंगी।
आदेश,
हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0प्र0 विधान सभा।
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हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा
अधिसूचना
दिनांक 05 अक्तूबर, 2020
सं0.वि0स0-विधायन-समिति गठन/1-14/2018.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 209 और 211 के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष ने विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/मंत्रियों/विधायकों/पूर्व विधायकों की समस्याओं के निवारण हेतु सदस्य समस्या निवारण समिति वर्ष 2020-2021 के लिए निम्न सदस्य को सभापति तथा सदस्य नामांकित किया है :--
सदस्य समस्या निवारण समिति
1. माननीय अध्यक्ष महोदय 2. माननीय संसदीय कार्य मन्त्री 3. श्री राम लाल ठाकुर
. . सभापति . . सदस्य . . सदस्य4040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अक्तूबर, 2020/15 आश्विन, 1942 4. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु 5. श्री राकेश जम्वाल . . सदस्य . . सदस्य हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0प्र0 विधान सभा।
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न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी। श्री हरि चन्द पुत्र श्री फरंगो पुत्र श्री लिहलो, निवासी व महाल कनियाडका फाटी, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
स्व0 श्री बंको पुत्र श्री फकीरू पुत्र सुचेता, निवासी गांव बोगड, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) की पंजीकृत वसीयत वसीका संख्या 9/2002 दिनांक 08-02-2002 अनुसार ई0 नं0 205 वरास्त वसीयत महाल कनियाडका फाटी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) के सत्यापन बारे इश्तहार।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी श्री हरि चन्द ने अपने जीजा स्व0 श्री बंको पुत्र श्री फकीरू पुत्र सुचेता, निवासी गांव बोगड, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा द्वारा पंजीकृत करवाई गई वसीका संख्या 9/2002 दिनांक 08-02-2002 की मूल प्रति प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना-पत्र दायर किया है जिसके द्वारा प्रार्थी ने वसीयतनामा के अनुसार वसीयतकर्ता द्वारा प्रार्थी को मुहाल कनियाडका फाटी में स्थित भूमि दी है जिसका इन्तकाल नं0 105 वरास्त वसीयत बाबत भूमि खाता नं0 10, 11, 17 व 28 महाल कनियाडका फाटी, तहसील डलहौजी सत्यापन हेतु दर्ज किया जा चुका है जिसकी सूचना मृतक के वारसान को दी जा चुकी हैं जिसमें से अधिकतर वारसान हाजिर हो चुके हैं। परन्तु कुछ वारसान हाजिर नहीं हो रहे हैं। इन्तकाल सत्यापन की अगली तारीख 20-10-2020 को पटवार भवन बनीखेत में निश्चित की गई है।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त इन्तकाल के सन्दर्भ में यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत बयुकाम, पटवार भवन बनीखेत में दिनांक 20-10-2020 को अथवा उससे पहले कार्यालय सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी डलहौजी में हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके इन्तकाल नियमानुसार प्रार्थी के पक्ष में सत्यापित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 11-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुये।
मोहर।
राजेश कुमार जरयाल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।4041 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अक्तूबर, 2020/15 आश्विन, 1942 ब अदालत डॉ0 वरूण गुलाटी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
सोनिका पुत्री स्व0 श्री कंवर सिंह, निवासी कलगांव, डाकघर पुजारली नं0 2, तहसील रोहड़ू, जिला . . प्रार्थिया। शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त बाबत नाम परिवर्तन सोनू के स्थान पर सोनिका करने बारे।
इस कार्यालय में सोनिका पुत्री स्व0 श्री कंवर सिंह, निवासी कलगांव, डाकघर पुजारली नं0 2, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका नाम कुमारी सोनू से बदल कर सोनिका रख दिया गया है।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन कर सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस नाम को बदलने बारे किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 09-10-2020 तक असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि सोनू का नाम परिवर्तन करने में किसी को आपत्ति नहीं है तथा प्रार्थिया का नाम बदलने बारे नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 03-09-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। वरूण गुलाटी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी रोहड़ू, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
सन्तोष कुमारी पुत्री स्व0 श्री चैत राम हाल पत्नी श्री परमा नन्द, निवासी सैन्जी, डाकघर समोली . . प्रार्थिया। तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 37 बाबत नाम दुरुस्ती भूमि खाता नं0 29, 28, 66, 24 व 30 चक अस्तानी।
इस कार्यालय में श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री स्व0 श्री चैत राम हाल पत्नी श्री परमा नन्द, निवासी सैन्जी, डाकघर समोली, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि भूमि खाता नं0 29, 28, 66, 24 व 30 चक अस्तानी में प्रार्थिया का नाम कौशल्या देवी दर्ज किया गया है जबकि उसका वास्तविक नाम सन्तोष कुमारी है। 4042 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अक्तूबर, 2020/15 आश्विन, 1942 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री स्व0 श्री चैत राम हाल पत्नी श्री परमा नन्द, निवासी सैन्जी, डाकघर समोली, तहसील रोहड़ू का नाम उपरोक्त अराजी में दुरुस्त करने बारे किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 15-10-2020 तक असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थिया का नाम उपरोक्त भूमि में दुरुस्त करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नियमानुसार नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 08-09-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री एम0 आर0 कश्यप, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-मण्डल डोडरा क्वार, जिला शिमला (हि0 प्र0)े
श्री जयदेव पुत्र गोखल राम, निवासी गांव कित्रवाड़ी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए नाम व जन्म तिथि की दुरुस्ती पंचायत रिकार्ड में किए जाने बारे।
श्री जयदेव पुत्र गोखल राम, निवासी गांव कित्रवाड़ी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक दरख्वास्त पेश की है जिसमें आग्रह किया है कि उसके पुत्र चेतन की जन्म तिथि 31-05-2002 दर्ज है जो कि गलत है। जबकि स्कूल रिकार्ड अनुसार 31-05-2003 दर्ज है जो सही है। अतः दुरुस्ती आदेश जारी किये जाएें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 21-10-2020 को प्रातः 10 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। यदि निश्चित तारीख पेशी को किसी भी व्यक्ति से कोई एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो नाम की दुरुस्ती हेतु ग्राम पंचायत धन्द्रवाड़ी, तहसील डोडरा क्वार से एकतरफा आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 21-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, डोडरा क्वार, जिला शिमला, हि0 प्र0।4043 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अक्तूबर, 2020/15 आश्विन, 1942 ब अदालत श्री एम0 आर0 कश्यप, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-मण्डल डोडरा क्वार, जिला शिमला (हि0 प्र0)े
श्री जयदेव पुत्र गोखल राम, निवासी गांव कित्रवाड़ी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए नाम व जन्म तिथि की दुरुस्ती पंचायत रिकार्ड में किए जाने बारे।
श्री जयदेव पुत्र गोखल राम, निवासी गांव कित्रवाड़ी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक दरख्वास्त पेश की है जिसमें आग्रह किया है कि पंचायत रिकार्ड में उसकी पुत्री अधिति की जन्म तिथि 20-10-2004 दर्ज है जो कि गलत है। जबकि स्कूल रिकार्ड अनुसार 20-10-2005 दर्ज है जो सही है। अतः दुरुस्ती आदेश जारी किये जाएं
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 21-10-2020 को प्रातः 10 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। यदि निश्चित तारीख पेशी को किसी भी व्यक्ति से कोई एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो नाम की दरूस्ती हेतु ग्राम पंचायत धन्द्रवाड़ी, तहसील डोडरा क्वार को एकतरफा आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 21-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, डोडरा क्वार, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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In the Court of Shri Manoj Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Sh. Suneel Dutt s/o Late Sh. Kundan Singh, r/o V.P.O. Mehli, Kasumpti, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Sh. Suneel Dutt s/o Late Sh. Kundan Singh, r/o V.P.O. Mehli, Kasumpti, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of his daughter named— Charu Verma d/o Sh. Suneel Dutt s/o Late Sh. Kundan Singh, r/o V.P.O. Mehli, Kasumpti, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation, District Shimla.
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Charu Verma | Daughter | 07-10-2014 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding enter the name/date of birth of above named in the record of Municipal Corporation, District Shimla, may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today 22-09-2020 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
__________
In the Court of Sh. Manjeet Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Sh. Deepak s/o Sh. Gian, resident of Quarter No. 03, M. C. Quarter Chhota Shimla, Tehsil & Distt. Shimla, Himachal Pradesh
. . Applicant.
Versus
General Public
. . Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Sh. Deepak s/o Sh. Gian, resident of Quarter No. 03, M. C. Quarter Chhota Shimla, Tehsil & Distt. Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of his Grand Father namely GIRDHARI LAL, DOD 14-10-2002 at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.
Therefore, through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 30th September, 2020.
Seal.
MANJEET SHARMA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).
__________
ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 17/2019
तारीख दायर : 08-09-2020
. . प्रार्थी। श्री यशपाल पुत्र स्व0 श्री जोबन दास, गांव टूटू, डाकघर देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम4045 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अक्तूबर, 2020/15 आश्विन, 1942 आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 120 मिन/275 मिन, महाल टूटू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री यशपाल पुत्र स्व0 श्री जोबन दास, गांव टूटू, डाकघर देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक जमाबन्दी 2015-16 प्रार्थी के पिता का नाम चैपी पुत्र रतन दास दर्शाया गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम जोबन दास उर्फ चैपी पुत्र रतन दास है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने नकल इन्तकाल आदि संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपने पिता का नाम उक्त कागजात में चैपी पुत्र रतन दास के स्थान पर जोबन दास उर्फ चैपी पुत्र रतन दास दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में जोबन दास उर्फ चैपी दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 17-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 19/2020
तारीख दायर : 08-09-2020
. . प्रार्थी। श्री डोफी पुत्र स्व0 श्री थोलू, गांव धार, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। 1. श्री तुफान पुत्र राम दास पुत्र श्री जीबू, निवासी गांव धार, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 2. श्री ईशरत पुत्र राम दास पुत्र जीबू, गांव धार, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 3. कुमारी सुनैना पुत्री राम दास पुत्र जीबू, गांव धार, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 4. कुमारी बिरमा देवी पत्नी श्री राम दास, गांव धार, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 5. श्री कृष्ण लाल पुत्र जीबू, पुत्र चुहलू, गांव धार, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 6. श्रीमती लीलावती पुत्री जीबू, डाकघर धार, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
दरख्वास्त कब्जा दुरुस्ती अराजी खाता/खतौनी नं0 56 मिन/121, खसरा नं0 246, 639 व 648, कित्ता-3, रकबा तादादी 00-51-49 है0 वाका चक उरू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त कब्जा दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री डोफी पुत्र स्व0 श्री थोलू, गांव धार, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि 4046 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अक्तूबर, 2020/15 आश्विन, 1942 अराजी खाता/खतौनी नं0 56 मिन/121, खसरा नं0 246, 639 व 648, कित्ते-3, रकबा तादादी 00-51-49 है0 वाका चक उरू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) के खाना काश्त में जीबू पुत्र चुलू पुत्र दौलत स्थानीय वासी का कब्जा दर्ज इन्द्राज है। प्रार्थी जिसे दुरुस्त करवा करके डोफी पुत्र थोलू का कब्जा दर्ज इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में डौफी पुत्र थौलू का कब्जा दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 17-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 14/2020
तारीख दायर : 02-09-2020 श्रीमती वीनता देवी पत्नी श्री ईश्वर दास, निवासी गांव कलेडा, डाकघर सूरड, तहसील रामपुर बुशैहर, . . प्रार्थिया। जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 32/83, 33/94, हाल कलेडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थिया श्रीमती वीनता देवी पत्नी श्री कौल राम, हालाबाद पत्नी श्री ईश्वर दास, निवासी गांव कलेडा, डाकघर सूरड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक विद्यालय प्रमाण-पत्र व नकल परिवार, ग्राम पंचायत कलेडा, मझेवटी में प्रार्थिया का नाम वीनता देवी सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 32/83, 33/94, महाल निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) के खाना मालिक में विन्द्रा देवी पुत्री कौल राम दर्शाया गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम वीनता देवी है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थिया अपना नाम उक्त माल कागजात में विन्द्रा देवी के स्थान पर वीनता देवी दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में वीनता देवी दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।4047 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अक्तूबर, 2020/15 आश्विन, 1942 आज दिनांक 17-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 :
तारीख दायर :
श्री केहर सिंह पुत्र स्व0 श्री हिरा सिंह, निवासी वार्ड नं0 9 चूहाबाग, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 52 मिन/77 मिन, महाल रचौली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री केहर सिंह पुत्र स्व0 श्री हिरा सिंह, निवासी वार्ड नं0 9 चूहाबाग, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक जमाबन्दी 2015-14 प्रार्थी की माता का नाम श्रीमती भाग दासी दर्शाया गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी की माता का सही नाम मान दासी पत्नी हिरा सिंह है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने मृत्यु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड आदि संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपनी माता का नाम उक्त माल कागजात में भाग दासी पत्नी हीरा सिंह दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में मान दासी दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 17-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला (हि0 प्र0)।4048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 अक्तूबर, 2020/15 आश्विन, 1942 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है