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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 123, 08 October 2020

Published 08 October 2020

Gazette no.
123
Gazetteid
123/GAZETTE/2020-08/10/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-10-08.123_gazette_2020-08_10_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 6th October, 2020

No. HPERC/428.—WHEREAS the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred as "the Commission") made the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable 123-राजपत्र/2020-08-10-2020 (4049)4050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942 Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017 as published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 23rd November, 2017 and also amended from time to time (hereinafter jointly referred as "RE Tariff Regulations, 2017" or "the said Regulations");

AND WHEREAS the Micro Hydel Projects Policy notified by the Government of Himachal Pradesh vide notification dated 12th March, 2012 interalia provides that the "Application will only be considered if the generation is for captive or third party sale and not if the sale to HPSEBL is being sought.";

AND WHEREAS the State Government vide notification dated 23rd August, 2017 amended the aforesaid Policy to the extent that "HPSEBL shall buy the power from the projects upto 100 kW capacity also in case there is no captive or direct third party sale.";

AND WHEREAS HIMURJA has allotted 55 Nos. of projects to Bonafide Himachalis on 23.02.2017 and the stakeholders (project developers as well as HIMURJA) have requested the Commission to specify the generic levellised tariff applicable to such micro hydel projects;

AND WHEREAS for facilitating the determination of tariff for micro hydel power projects, the HPERC RE Tariff Regulations, 2017 require certain amendments.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 61, sub-section(1) of section 62, clauses (a), (b) and (e) of sub-section (1) of section 86 and clause (zd) of sub-section (2) of section 181, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Commission proposes to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017 and as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act and rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, the draft amendment regulations are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft amendment regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The text of the aforesaid draft amendment is available on the website of the Commission i.e. http.//www.hperc.org.

The objections or suggestions specifically relating to proposed amendment should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti-171009(HP). Objections/suggestions which are not relevant to the proposed amendment shall not be considered while finalizing the amendment.

DRAFT REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) (Fifth Amendment) Regulations, 2020.

4051 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Regulation 3.—In item (ii) of sub-regulation (2) of Regulation 3 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017 (hereinafter referred as "the said Regulations"), the words, signs & figures, namely "Small Hydro Projects upto 100 kW, for which the Commission may determine tariff through a separate order;" shall be omitted.

3. Amendment of Regulation 14.—In Regulation 14 of the said Regulations.—

(i) in sub-regulation (2), the following first proviso shall be added, namely.—

"Provided that for Small Hydro Projects upto and including 100kW, the Commission may determine the Generic Levellised Tariff for the balance period of the 3rd Control period ending on 30-09-2023 by taking into account the financial parameters specified for the RE technologies as per Chapter-IV and the technology specific parameters as may be fixed by it in the tariff determination Order in a manner as it may find appropriate:" and

(ii) in the existing first proviso, after the word "provided", the word "further" shall be added.

4. Amendment of Regulation 15.—In Regulation 15 of the said Regulations.—

(i) in clause (ii) of sub-regulation (1) of Regulation 15, after the word, sign and figure "Chapter-V", the following words, signs and figures shall be added, namely.—

",or in case of small hydro projects upto 100 kW capacity fixed in the orders issued under Regulation 14,"; and

(ii) in clause (iii) of sub-regulation (1) of Regulation 15, after the word, sign and figure "Chapter-V", the following words, signs and figures shall be added, namely:—

", or in case of small hydro projects upto 100 kW capacity fixed in the orders issued under Regulation 14,".

5. Amendment of Regulation 21-B.—In sub-regulation (1) of Regulation 21-B, the following proviso, to this sub-regulation, shall be added, namely.—

"Provided that in case of small hydro projects upto 100 kW capacity, such norms shall be as fixed in the relevant orders of the Commission under Regulation 14."

6. Amendment of Regulation 28-B.—In sub-regulation (2) of Regulation 28- B, for the words "small hydro projects" the words and figures "small hydro projects4052 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942 exceeding 100 kW capacity" shall be substituted and for the word "technologies", the words " energy projects" shall be substituted.

7. Amendment of Part-III of Chapter-V.—In Part-III of Chapter-V of the said Regulations.—

(i) for the words "TECHNOLOGY SPECIFIC PARAMETERS FOR SMALL HYDRO PROJECTS" the words and figure "TECHNOLOGY SPECIFIC PARAMETERS FOR SMALL HYDRO PROJECTS HAVING INSTALLED CAPACITY OF MORE THAN 100 kW" shall be substituted; and

(ii) in regulation 33-B, for the words "the small hydro projects", the words and figure "the small hydro projects having installed capacity of more than 100 kW" shall be substituted; and

(iii) after regulation 39-BB, a new regulation 39-BBB, shall be added, namely:—

"39-BBB.—The norms specified under this chapter shall be applicable only for small hydro projects having installed capacity of more than 100 kW and the same for the small hydro projects with installed capacity upto 100 kW shall be fixed in the relevant orders issued under Regulations 14 of these Regulations."

By order of the Commission, Sd/- Secretary.

____________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 51/2020-राज्य कर

शिमला-2, 6 अक्तूबर, 2020

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 10) (जिसे इसके पश्चात्‌ इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 13/2017-राज्य कर, दिनांक 30 जून 2017, जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन0-एफ-(10)-14/2017-लूज़ के तहत तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः-

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परन्तु उन पंजी—त व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो कि निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है,लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं, देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैंः-4053 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942 तालिका

क्र0 स ं 0 पंजी—त व्यक्तियों का वर्ग ब्याज की दर कर अवधि
1 2 3 4
1. करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 24 जून, 2020 तक 9 प्रतिशत फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020
2. करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो और जिनका कारबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य में है 30 जून, 2020 तक शून्य प्रतिशत और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत फरवरी, 2020
5 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत मार्च, 2020
9 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत अप्रैल, 2020
15 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत मई, 2020
25 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत ज ून, 2020
29 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत जुलाई,2020 ।"।

आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. No. EXN-F(10)-15/2020 dated 06-

10-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 51/2020-State Tax

Shimla-2, the 6th October, 2020

No. EXN-F(10) -15 /2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 50 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) read with Section 148 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the4054 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942 Council, is pleased to make the following further amendment in notification of the Government of Himachal Pradesh, No.13/2017–State Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below for the period mentioned therein, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in FORM GSTR-3B, but fail to furnish the said return along with payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date, namely:—

Table

Sl. No. Class of registered persons Rate of interest Tax period
1 2 3 4
1. Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year. Nil for first 15 days from the due date, and 9 per cent thereafter till 24th day of June, 2020 February, 2020, March, 2020, April, 2020
2. Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the State. Nil till the 30th day of June, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020 February, 2020
Nil till the 5th day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020 March, 2020
Nil till the 9th day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020 April, 2020
Nil till the 15th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020 May, 2020
Nil till the 25th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020 June, 2020
Nil till the 29th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020 July, 2020.".

By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T).

4055 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 52/2020-राज्य कर

शिमला-2, 6 अक्तूबर, 2020

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2020.--हिमाचल प्रदेश राज्य माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 10) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफ़ारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 76/2018-राज्य कर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन0-एफ0(10)-33/2018 दिनांक 31 दिसम्बर 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात्‌ः-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) तीसरे परंतुक में तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌-

"तालिका

क्र0 सं0 रजिस्ट्री—त व्यक्तियों का वर्ग कर अवधि शर्त
1 2 3 4
1. करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो। फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल 2020 यदि प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2. करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हैं, जिनका मूल कारोबार का स्थान हिमाचल प्रदेश में है। फरवरी, 2020 यदि प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
मार्च, 2020 यदि प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 5 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
अप्रैल, 2020 यदि प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 9 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
मई, 2020 यदि प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 15 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
ज ून, 2020 यदि प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 25 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
ज ुलाई, 2020 यदि प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 29 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

(ii) तीसरे परंतुक के पश्चात, निम्न्लिखित परंतुको को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌- "परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्री—त व्यक्तियों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत किसी कर अवधि मे देय विलम्ब शुल्क को रुपये दो सौ पचास से अधिक अधित्यजन करती है जिन्होंने 4056 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942 नियत तारीख तक माह जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैंः

परंतु यह भी कि यदि उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की राशि शून्य है तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देय विलंब फीस को उन रजिस्ट्री—त व्यक्तियों के लिए अधित्यजन किया जाता है जिन्हाेंने नियत तारीख तक माह जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं।"।

आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-15/2020 dated

06-10-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 52/2020-State Tax

Shimla-2, the 6th October, 2020

No. EXN-F(10)-15/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with Section 148 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 76/2018–State Tax, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN- F(10)- 33/2018, dated the 4th January, 2018, namely:—

In the said notification,—

(i) in the third proviso, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

"Table

Sl. No. Class of registered persons Tax period Condition
1. Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year February, 2020, March, 2020 and April, 2020 If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 24th day of June, 2020
2. Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the State February, 2020 If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30th day of June, 2020
March, 2020 If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 5th day of July, 2020
April, 2020 If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 9th day of July, 2020
May, 2020 If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 15th day of September, 2020
June, 2020 If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 25th day of September, 2020
July, 2020 If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 29th day of September, 2020

(ii) after the third proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided also that the total amount of late fee payable for a tax period, under section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of an amount of two hundred and fifty rupees for the registered person who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the months of July, 2017 to January, 2020, by the due date but furnishes the said return between the period from 01st day of July, 2020 to 30th day of September, 2020:

Provided also that where the total amount of state tax payable in the said return is nil, the total amount of late fee payable for a tax period, under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered person who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the months of July, 2017 to January, 2020, by the due date but furnishes the said return between the period from 01st day of July, 2020 to 30th day of September, 2020.".

By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T).

__________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 53/2020-राज्य कर

शिमला-2, 6 अक्तूबर, 2020

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2020.--हिमाचल प्रदेश सरकार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 10) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 04/2018-राज्य कर, दिनांक 30 जनवरी, 2018, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र में संख्या ई0एक्स0एन0-एफ0(10)-5/2020 तारीख 30 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैंः-

उक्त अधिसूचना के चौथे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌- 4058 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942 "परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस की राशि को उन रजिस्ट्री—त व्यक्तियों के लिए जो कि निम्न तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित महीनों या तिमाही के लिए जावक प्रदाय की विवरणी प्ररूप जीएसटीआर-1 में नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन उक्त विवरणी को उक्त तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित तारीख या उससे पहले प्रस्तुत करते हैं, अधित्यक्त करती है :

तालिका

क्र 0 ं स ं 0 माह/ तिमाही तारीख
1 2 3
1. मार्च, 2020 ज ुलाई, 2020 का 10वां दिन
2. अप्रैल, 2020 ज ुलाई, 2020 का 24वां दिन
3. मई, 2020 ज ुलाई, 2020 का 28वां दिन
4. ज ून, 2020 अगस्त, 2020 का 5 वां दिन
5. जनवरी से मार्च, 2020 ज ुलाई, 2020 का 17वां दिन
6. अप्रैल से जून, 2020 अगस्त, 2020 का 3 (तीसरा) दिन।"।

आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.EXN-F(10)-15/2020 dated

06-10-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 53/2020-State Tax

Shimla-2, the 6th October, 2020

No. EXN-F(10)-15/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendment in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 4/2018– State Tax, dated the 30th January, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN- F(10)-5/2018, dated the 30th January, 2018, namely:—

In the said notification, for the fourth proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who fail to furnish the details of outward supplies for the months or quarter mentioned in column (2) of the Table below in FORM GSTR-1 by the due date, but furnishes the said details on or before the dates mentioned in column (3) of the said Table:—

4059 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942 Table
Sl. No. Month/ Quarter Dates
1 2 3
1. March, 2020 10th day of July, 2020
2. April, 2020 24th day of July, 2020
3. May, 2020 28th day of July, 2020
4. June, 2020 05th day of August, 2020
5. January to March, 2020 17th day of July, 2020
6. April to June, 2020 03rd day of August, 2020.".

By order, JAGDISH CHANDER SHAMRA, Principal Secretary (E&T).

_________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 54/2020-राज्य कर

शिमला-2, 6 अक्तूबर, 2020

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, पांचवां परंतुक के पश्चात्‌, निम्नलिखित परंतुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

परंतु यह भी कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रुपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य में है, अगस्त, 2020 के मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, 3 अक्तूबर, 2020 को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी ।" ।

आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)।4060 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942

[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(10)-15/2020 dated

06-10-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 54/2020-State Tax

Shimla-2, the 6th October, 2020

No. EXN-F(10)-15/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said Rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 29/2020–State Tax, dated the 23rd June, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-4/2020, dated the 24th June, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that, for taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the State, the return in FORM GSTR-3B of the said rules for the month of August, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 3rd day of October, 2020.".

By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या 61/2020-राज्य कर

शिमला-2, 6 अक्तूबर, 2020

ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के नियम 48 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त श्क्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल सरकार परिषद की सिफारिशाें पर, अधिसूचना संख्या 13/2020-राज्य कर दिनांक 23 जून, 2020, जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में दिनांक 24 जून, 2020, को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात्‌ः- उक्त अधिसूचना के पहले अनुच्छेद में-

(i) ''जो उक्त नियमाें के नियम'', 54 शब्दों के पहले ''किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई तथा'' शब्द को अतःस्थापित किया जाएगा;

4061 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942

(ii) ''एक सौ करोड़ रूपये'' शब्दों के लिए ''पाँच सौ करोड़ रूपये'' शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-15/2020 dated

6-10-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 61/2020-State Tax

Shimla-2, 6th October, 2020

No. EXN-F(10)-15/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following amendments in notification of the Government of Himachal Pradesh, No.13/2020–State Tax, dated the 23rd June, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-4/2020, dated the 24th June, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph,

(i) before the words "those referred to in sub-rules", the words "a Special Economic Zone unit and" shall be inserted;

(ii) for the words "one hundred crore rupees", the words "five hundred crore rupees" shall be substituted.

By order, JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T).

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ब अदालत श्री विकास जमवाल (हि0प्र0से0) विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. शक्ति चन्द आयु 33 वर्ष पुत्र देव राज, निवासी गांव चम्बी, डाकघर रंझू, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

2. निशू आयु 25 वर्ष पुत्री मगन लाल, निवासी गांव गोथना, डाकघर पलेही, तहसील अन्नी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

. . प्रार्थीगण।4062 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942 बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 12-10-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 09-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी,

धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 /NT/20

Tenzin Kunga d/o Mr. Sonam Gyalpo & late Mrs. Yangchen, r/o Tibetan Residential Settelment, Camp. No. 10, House No. 46, Choglamsar-194101, at present Meclodgang, Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Tenzin Kunga d/o Mr. Sonam Gyalpo & late Mrs. Yangchen, r/o Tibetan Residential Settelment, Camp. No. 10, House No. 46, Choglamsar-194101, at present Meclodgang, Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 07-11-1973 को हुआ है परन्तु एम0सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Kunga की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 24-10-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।4063 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942

In the Court of Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil Dharamshala,

District Kangra (H.P.)

1. Sh. Chhabi Lal s/o Dhan Bahadur, r/o Village Sidhwari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

2. Smt. Savitri Devi d/o Man Singh, at present w/o Sh. Chhabi Lal s/o Dhan Bahadur, r/o Village Sidhwari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Versus

1. The General Public

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 02-05-2002. But has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i. e. M.C. Dharamshala.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 21-10-2020 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 21-09-2020. Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 02/NT/16, 05/T/16, 06/NT/16

किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 28-10-2020

प्रीतम सिंह

बनाम

सुनील कुमार, सुखदेश आदि

4064 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942 समन-बनाम :

सुनील कुमार पुत्र गुरदेव सिंह, सतपाल पुत्र हुक्म चन्द, भूपिन्दर सिंह पुत्र होशियार सिंह, राजिन्दर सिंह पुत्र होशियार सिंह, मन्जीत सिंह पुत्र रोशन लाल, सलोचना देवी पत्नी स्व0 श्री जगदीश चन्द, कुलदीप सिंह पुत्र जगदीश चन्द, मन्जीत सिंह पुत्र जगदीश चन्द, संजीव कुमार पुत्र जगदीश चन्द, लेख राज पुत्र जगदीश चन्द, सुनील कुमार पुत्र जगदीश चन्द, विनोद कुमार पुत्र बलबीर सिंह, कमला देवी पत्नी होशियार सिंह, सतपाल सिंह पुत्र हुक्म सिंह, सुखदेश पत्नी गुरदेव सिंह, वासी महाल मनियाला बूहला, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

विषय.--भूमि तकसीम खाता नं0 36, खतौनी नं0 170, खसरा नं0 485, 486, 490, रकबा तादादी 0-04-63 है0 व खाता नं0 34, खतौनी नं0 168, खसरा कित्ता 91, रकबा 04-02-99 है0 व खाता नं0 35, खतौनी नं0 169, खसरा नं0 57, रकबा 0-15-60 है0 स्थित महाल मनियाला, बूहला मौजा गरली, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), जमाबन्दी वर्ष 2008-09.

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए, परन्तु साधारण तरीके से तामील न हुई है। अतः अब इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादी उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि इस केस बारे कोई भी एतराज पेश करना हो तो वह दिनांक 28-10-2020 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 18-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 148/20

Smt. Tripta Devi w/o Prem Chand, r/o Village Sail, P.O. Chamiara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Tripta Devi w/o Prem Chand, r/o Village Sail, P.O. Chamiara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके लड़के Anuj का जन्म दिनांक 13-04-1987 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत Chamiyara में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Anuj के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-10-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज4065 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942 पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 14-10-2020

. . प्रार्थी। श्री दीपक कुमार

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

प्रार्थी श्री दीपक कुमार पुत्र श्री कुलदीप सिंह, निवासी गांव व डाकघर इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका विवाह पंचायत रिकार्ड में दर्ज न हुआ है। जिसे वह ग्राम पंचायत इंदौरा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विवाह दर्ज करवाने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 14-10-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में ग्राम पंचायत इन्दौरा के पंचायत रिकार्ड में विवाह दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 24-09-2020े को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/-, मोहर। ्‌

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 32/2020 तारीख दायरा : 10-09-2020 तारीख पेशी : 27-10-2020 श्री रितिक पंजोरिया पुत्र विशन दास, निवासी महाल धलेरा व मौजा गगल, तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, (हि0 प्र0)4066 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942 बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम रितिक पंजोरिया पुत्र विशन दास है जबकि महाल धलेरा व मौजा गगल, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में रितिक पुत्र विशन दास दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः महाल धलेरा व मौजा गगल, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दुरुस्त किया जाये।

अतः इस बारे राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 27-10-2020 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 31/2020 तारीख दायरा : 10-09-2020 तारीख पेशी : 27-10-2020 श्री साहिल पिंजोरिया पुत्र विशन दास, निवासी महाल धलेरा व मौजा गगल, तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम साहिल पिंजोरिया पुत्र विशन दास है जबकि महाल धलेरा व मौजा गगल, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में साहिल पुत्र विशन दास दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः महाल धलेरा व मौजा गगल, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दुरुस्त किया जाये।4067 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942 अतः इस बारे राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 27-10-2020 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रागपुर, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 03/NT/2020

कृष्णा पत्नी मेहर चन्द

बनाम

समस्त जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) विवाह/जन्म तिथि एवं मुत्यु अधिनियम, 1966.

श्रीमती कृष्णा पत्नी मेहर चन्द, वासी महाल अप्पर प्रागपुर, मौजा गरली, उप-तहसील प्रागपुर ने इस अदालत में दरख्वास्त की है कि उसकी बेटी कु0 वन्दना पुत्री मेहर चन्द की मृत्यु को ग्राम पंचायत अप्पर प्रागपुर के रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जाए। कु0 वन्दना पुत्री मेहर चन्द की मृत्यु दिनांक 10-11-2019 गांव अप्पर प्रागपुर, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई है। अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को कु0 वन्दना पुत्री मेहर चन्द की मृत्यु को ग्राम पंचायत अप्पर प्रागपुर के रजिस्टर में दर्ज करने बारे में आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 28-10-2020 समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 22-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।4068 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942 ब अदालत श्री शाम स्वरूप, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 26-10-2020 श्री अनिल कुमार पुत्र राम लाल, निवासी गांव माहलग बूहली व डाकघर मालनू, उप-तहसील भवारना, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल माहलग बूहली, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी।

श्री अनिल कुमार पुत्र राम लाल, निवासी गांव माहल बूहली, डाकघर मालनू, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम सेवा, शैक्षणिक अभिलेख व अन्य दस्तावेज में अनिल कुमार दर्ज है जोकि उसका सही व विख्यात नाम है। किन्तु राजस्व अभिलेख माहलग बूहली, मौजा डरोह में उसका नाम अनिल कुमार के बजाए गलती से गगन सिंह दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अपने नाम की उपरोक्त महाल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके गगन सिंह के बजाए गगन सिंह उपनाम अनिल कुमार दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री-मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल माहलग बूहली में दुरुस्ती करवा करके गगन सिंह के बजाए गगन सिंह उपनाम अनिल कुमार पुत्र राम लाल दर्ज करवाने बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2020 को असालतन व वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-09-2020 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री शाम स्वरूप, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 26-10-2020 श्री बाबू राम पुत्र मकौडा राम, निवासी महाल सांबा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।4069 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942 विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल सांबा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी।

श्री बाबू राम पुत्र मकौडा राम, निवासी महाल सांबा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम मुकन्द लाल दर्ज है जिसकी पुष्टि में उसने मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न की है जोकि उसका सही व विख्यात नाम है। किन्तु राजस्व अभिलेख महाल सांबा में उसके पिता का नाम मुकन्द लाल के बजाए गलती से मकौडा राम दर्ज हो गया है अतः प्रार्थी अपने पिता के नाम की उपरोक्त महाल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके मकौडा राम के बजाए मकौडा राम उपनाम मुकन्द लाल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री-मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल सांबा में दुरुस्ती करवा करके मकौडा राम के बजाए मकौडा राम उपनाम मुकन्द लाल पुत्र फूलां दर्ज करवाने बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2020 को असालतन व वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-09-2020 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विरेन्दर कुमार, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2019

तारीख पेशी : 06-11-2020

. . प्रार्थी। श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री जमीत सिंह, वासी गांव कंडी, डाकघर सांई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री जमीत सिंह, वासी गांव कंडी, डाकघर सांई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसके पिता श्री जमीत सिंह पुत्र श्री कादा राम का देहान्त दिनांक 17-05-1990 को गांव कंडी, डाकघर सांई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में 4070 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942 दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत भ्रान्ता को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त दिवंगत जमीत सिंह पुत्र श्री कादा राम की मृत्यु तिथि 17-05-1990 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 06-11-2020 को हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जमीत सिंह पुत्र श्री कादा राम की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मुत्यु, ग्राम पंचायत भ्रान्ता को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23-09-2020 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 10/तह0/2020

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 23-10-2020 श्री त्रिलोक चन्द पुत्र श्री रघुनाथ, निवासी महाल जेहडू, मौजा लनौड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करके किरपा पुत्र श्री मसदी के बजाये रघुनाथ पुत्र श्री किरपा दर्ज करने बारे।

श्री त्रिलोक चन्द पुत्र श्री रघुनाथ, निवासी महाल जेहडू, मौजा लनौड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पिता महाल जेहडू, मौजा लनौड, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी था तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम किरपा पुत्र श्री मसदी दर्ज है, जबकि प्रार्थी के पिता का असली नाम रघुनाथ पुत्र श्री किरपा है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके रघुनाथ पुत्र श्री किरपा किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।4071 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942 ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 11/तह0/2020

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 23-10-2020 श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री मिलाप चन्द, निवासी महाल चकोल, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करके दीप कुमार पुत्र श्री मिलाप चन्द के बजाये प्रवीन कुमार पुत्र श्री मिलाप चन्द दर्ज करने बारे।

श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री मिलाप चन्द, निवासी महाल चकोल, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी महाल चकोला, मौजा व तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दीप कुमार पुत्र श्री मिलाप चन्द दर्ज है, जबकि प्रार्थी का असली नाम श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री मिलाप चन्द है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके प्रवीन कुमार पुत्र श्री मिलाप चन्द किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री रमेश कुमार पुत्र दिला राम, निवासी ध्वाली, डाकघर ध्वाली, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल महाल ध्वाली में नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी उपरोक्त ने प्रार्थना-पत्र इस आशय से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड व आधार कार्ड के मुताबिक रमेश कुमार है जो सही नाम दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेख में वाक्या महाल ध्वाली में उसका नाम रमेश चन्द दर्ज है जो गलत नाम दर्ज है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के 4072 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942 समर्थन में शपथ-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर, नकल जमाबन्दी, आधार प्रति वाक्या महाल ध्वाली संलग्न प्रस्तुत कर रखी है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी आम या खास को इस नाम दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 22-10-2020 को पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिर की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-09-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री रवि चन्द शर्मा पुत्र परम देव उपनाम परमा राम, निवासी बनवार कला, डाकघर धर्मपुर, तहसील . . प्रार्थी। धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल महाल बनवारकला में नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी उपरोक्त ने प्रार्थना-पत्र इस आशय से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र के मुताबिक रवि चन्द शर्मा है जो सही नाम दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेख में वाक्या महाल बनवारकला में उसका नाम रवि चन्द दर्ज है जो गलत नाम दर्ज है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर, आधार प्रति, नकल जमाबन्दी, वाक्या महाल बनवारकला संलग्न प्रस्तुत कर रखी है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी आम या खास को इस नाम दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 22-10-2020 को पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिर की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-09-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री दीपक कुमार पुत्र तरसेम लाल पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी कुसरी, डाकघर, बरोटी, तहसील धर्मपुर, . . प्रार्थी। जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता4073 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942 विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल महाल कुसरी में नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी उपरोक्त ने प्रार्थना-पत्र इस आशय से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि उसके पिता का सही नाम पंचायत रिकार्ड व उसके स्कूल प्रमाण-पत्र में तरसेम लाल है जो सही नाम दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेख में वाक्या महाल कुसरी में उसके पिता का नाम तरसेम दर्ज है जो गलत नाम दर्ज है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र, आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, स्कूल प्रमाण-पत्र, नकल जमाबन्दी, वाक्या महाल कुसरी संलग्न प्रस्तुत कर रखी है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी आम या खास को इस नाम दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 22-10-2020 को पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिर की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-09-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,

District Mandi (H. P.)

In the matter of :—

1. Shri Naresh Kumar s/o Shri Man Singh, r/o Village & P. O. Gutkar, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).

2. Smt. Sano Devi alias Sunita Devi d/o Shri Kahan Singh, r/o Village & P.O. Randhara, District Mandi (H. P.) at present w/o Shri Naresh Kumar s/o Shri Man Singh, r/o Village & P. O. Gutkar, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Naresh Kumar s/o Shri Man Singh, r/o Village & P. O. Gutkar, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) and Smt. Sano Devi alias Sunita Devi d/o Shri Kahan Singh, r/o Village & P.O. Randhara, District Mandi (H. P.) at present w/o Shri Naresh Kumar s/o Shri Man Singh, r/o Village & P. O. Gutkar, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 08-09-2020 according to Hindu rites and customs at Tarna Temple Mandi, District Mandi (H. P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-10-2020. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

4074 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 अक्तूबर, 2020/16 आश्विन, 1942 Issued today on 14th September, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 08 October 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-10-08.123_gazette_2020-08_10_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-10-08.123_gazette_2020-08_10_2020.