राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2020
संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0(सी)बी0(1)-4/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के 127-राजपत्र/2020-14-10-2020 (4157) 4158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 परामर्श से, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में तहसीलदार, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, तहसीलदार, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा) प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में तहसीलदार, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--तहसीलदार
2. पद (पदों) की संख्या.--03 (तीन)
3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)
4. वेतनमान.--पे बैण्ड `10300-34800 जमा `5000/-रुपए ग्रेड पे
5. "चयन" पद अथवा "अचयन" पद.--चयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता (एं).-लागू नहीं।
(ख) वांछनीय अर्हता (एं).--लागू नहीं।
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं : आयु.--लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हताएं.--जैसी नीचे स्तम्भ संख्या 11 में यथानिहित हैं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका सीधी भर्ती/प्रोन्नति की दशा में एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।
10. भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैंकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।4159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 11. प्रोन्नति, सैंकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैंकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगाः.--नायब तहसीलदारों में से प्रोन्नति द्वारा, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो और जिन्होंने तहसीलदार सेवा की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा जिनका चार वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चार वर्ष का नियमित सेवाकाल होः
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि ऐसे पदाधिकारियों को प्रोन्नति पर दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात/स्थानान्तरित किए जा सकेंगेः
परन्तु यह और भी कि उस अधिकारी/कर्मचारी को जिसनें जनजातीय/दुर्गम/कठिन क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण.-I.-उपरोक्त परन्तुक (I) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण-II.-उपरोक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-
1. जिला लाहौल एवं स्पिति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल
3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और काशापाट 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र
7. जिला किन्नौर
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसार्इं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, टै्रला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।4160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 स्पष्टीकरण-III.-उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
(I) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः
परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.-अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों मेंं कार्यग्रहण किया है और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।
(II) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः
परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति.-विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।4161 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 (ख) विभागीय स्थायीकरण समिति.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-लागू नहीं।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-लागू नहीं।
16. आरक्षणः सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गोंं के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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[Authoritative English text of this Department's Notification No. PBW(C)B(1)-4/2018 dated 9th
October, 2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 9th October, 2020
No. PBW(C)B(1)-4/2018.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Tehsildar, Class-I (Gazetted) in the Himachal Pradesh Public Works Department, as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Tehsildar Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2020.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-gazettee), Himachal Pradesh.
By order,
Sd/- (Jagdish Chander Sharma), Principal Secretary (PW).
4162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 ANNEXURE-IRECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF TEHSILDAR, CLASS-I (GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS, HIMACHAL PRADESH 1. Name of the post.—Tehsildar
2. Number of post(s).—03 (Three)
3. Classification.—Class-I (Gazetted)
4. Scale of Pay.—Pay Band ` 10300-34800 + ` 5000/- Grade Pay
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Selection
6. Age for direct recruitment.—Not applicable
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification.—Not applicable.
(b) Desirable Qualification(s).—Not applicable
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).—Age.—Not applicable.
Educational qualification.—As prescribed in column number-11 below.
9. Period of probation, if any.—Direct Recruitment/Promotion.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/
secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%
by promotion.
11. In case by recruitment by promotion/secondment/transfer, grade for which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Naib- Tehsildars who are Graduate from a recognized University and have qualified the departmental examination of Tehsildari Service with 04 years of regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade:
Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation. However, such incumbents may be posted /transferred to remote/rural areas in their promotion:
Provided further that Officer/Official who has not served atleast one tenure in Tribal/ Difficult /Hard areas and remote / rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
4163 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal / Difficult / Hard areas and remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.
Explanation II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal / Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchyat Kashapat, Gram Panchyats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali- Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
Explanation III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote / Rural Areas shall be as under:—
(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division / Tehsil headquarter (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
(I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:
Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
4164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined armed forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(II) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service as referred to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—(a) Departmental Promotion Committee.—D.P.C. to be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.
(b) Departmental Confirmation Committee.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.— As required under the law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
4165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 12 अक्तूबर, 2020
संख्याः यू0डी0-ए0(3)-2/2020.--हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए, प्रारूप समसंख्यक अधिसूचना तारीख 18 सितम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 279 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार, जनसाधारण से आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 19-09-2020 को प्रकाशित किया गया था;
और नियत अवधि के दौरान इस निमित्त कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है/हुए हैं;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 279 और 304 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्ख्याः यू0डी0-ए0(3)-7/2011-1, तारीख 02-09-2015 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 02 सितम्बर, 2015 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के राजभाषा पाठ के अध्याय-2 से अध्याय 11 में नियमों की क्रम संख्याओं का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के राजभाषा पाठ के अध्याय-2 से अध्याय-11 में नियमों की क्रम संख्याएं निम्न रूप से प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः-
अध्याय-2 में नियम क्रम संख्या 1 से 11 तक, अध्याय -3 में नियम क्रम संख्या 1 और 2, अध्याय-4 में नियम क्रम संख्या 1 से 18, अध्याय-5 में नियम क्रम संख्या 1 से 3, अध्याय-6 में नियम क्रम संख्या 1 और 14, अध्याय-7 में नियम क्रम संख्या 1 से 28, अध्याय-8 में नियम क्रम संख्या 1 से 12, अध्याय-9 में नियम क्रम संख्या 1 से 5, अध्याय-10 में नियम क्रम संख्या 1 से 7 और अध्याय-11 में क्रम संख्या 1 और 2 के स्थान पर क्रमशः अध्याय-2 में नियम क्रम संख्या 3 से 11, अध्याय-3 में नियम क्रम संख्या 12 और 13, अध्याय-4 में नियम क्रम संख्या 14 से 31, अध्याय-5 में नियम क्रम संख्या 32 से 34, अध्याय-6 में नियम क्रम संख्या 35 से 48, अध्याय-7 में नियम क्रम संख्या 49 से 76, अध्याय-8 में नियम क्रम संख्या 77 से 88, अध्याय-9 में नियम क्रम संख्या 89 से 93, अध्याय-10 में नियम क्रम संख्या 94 से 100 और 4166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 अध्याय-11 में नियम क्रम संख्या 101 और 102 रखी जाएंगी।
3. नियम 6 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम 2 में,-
''दस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''सात दिन'' शब्द रखे जाएंगे।
4. नियम 7 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 7 में ''दस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''सात दिन'' शब्द रखे जाएंगे।
5. नियम 8 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 8 में आए शब्दों ''आदेश पारित होने के'' पश्चात् ''दस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''सात दिन'' शब्द रखे जाएंगे और शब्दोेंं, ''सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्'', आए ''दस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''पांच दिन'' शब्द रखे जाएंगे।
6. नियम 9 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 9 के उप नियम (1) में ''पैंतालीस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''तीस दिन'' शब्द रखे जाएंगे।
7. नियम 24 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 24 के उप-नियम (4) में, -
(i) ''तीन दिन के भीतर '' शब्दों के स्थान पर ''आक्षेप दाखिल करने के लिए नियत अन्तिम तारीख तक'' शब्द रखे जाएंगे;
(ii) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात््ः-
''(क) ऐसे निर्वाचकों के नाम और अन्य विशिष्टियों की सूची तैयार करेगा''; और
(iii) खण्ड (ख) मेें ''आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात,'' शब्दों और चिह्न का लोप किया जाएगा।
8. नियम 38 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 38 के उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम (1-क) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
''(1-क) एक प्रस्तावक एक पद के लिए केवल एक अभ्यर्थी का प्रस्ताव करेगा। एक बार किया गया प्रस्ताव प्रत्याहृत या रदद् नहीं किया जाएगाः
परन्तु यह कि नामांकन पत्र दाखिल करने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, रिटर्निंग अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष प्ररूप 20-क में लिखित में भारत के संविधान के प्रति राज्यनिष्ठा की शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उसे नामांकन पत्र केे साथ संलग्न करेगा। स्पष्टीकरण-इन नियमों के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति, जो अपना नाम लिखने में असमर्थ है, द्वारा कोई लिखत या कोई अन्य पत्र हस्ताक्षरित किए गए समझे जाएंगे यदि उसने रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में ऐसी लिखत या पत्र पर अपने अंगूठे का निशान लगाया है। उसकी पहचान की बाबत, समाधान होने पर ऐसा अधिकारी अंगूठे के निशान को सत्यापित करेगा।''।
9. नियम 6 के उपाबंद्ध प्ररूप 1 का संशोधन.--प्ररूप 1 के प्रथम पैरा में ''दस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''सात दिन'' शब्द रखे जाएंगे और द्वितीय पैरा में भी ''दस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''सात दिन'' शब्द रखे जाएंगे।
10. प्ररूप 20, 25 और 35 का संशोधन.--उक्त नियमों में संलग्न प्ररूप 20, 25 और 35 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का फोटो चिपकाने के लिए स्थान विनिर्दिष्ट किया जाएगा।4167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 प्ररूप 20-क का अन्तःस्थापन.--उक्त नियमों के प्ररूप-20 के पश्चात् निम्नलिखित नया प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
''प्ररूप-20-क
[नियम 38 (1क) देखें]
नगर पंचायत/नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन हेतु किसी अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप।
'' मैं............................................................. जिला....................................नगर पंचायत..............................नगर पालिका परिषद् ............................. के स्थान को भरने हेतु अभ्यर्थी के रूप में नामांकित किए जाने पर ईश्वर की शपथ लेता हूं और सत्यनिष्ठा सेे प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा। ''।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (रजनीश) सचिव (शहरी विकास)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(3)-2/2020 Urban
Development Department dated 12th October, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of
the Constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 12th October, 2020
No. UD-A(3)-2/2020.—Whereas, the draft Notification of even number dated 18th September, 2020 carrying out amendments in Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 19th September, 2020 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the general public, as required under the provisions of Section 279 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994);
And whereas, no objection(s) or suggestion(s) has been received in this behalf during the stipulated period;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 279 and 304 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh in consultation with State Election Commission is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Municipal (Election) Rules, 2015 notified vide Notification No. UD- A(3)-7/2011-I dated 02-09-2015 and published in the Rajpatra on 2nd September, 2015, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Municipal Election (Amendment) Rules, 2020.
4168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942(2) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra/e- Gazette, Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule 6.—In rule 6 of Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said "rules") in sub-rule (2), the words "ten days" shall be substituted with the words "seven days."
3. Amendment of rule 7.—In rule 7 of the said rule, the words "ten days" shall be substituted with the words "seven days."
4. Amendment of rule 8.—In rule 8 of said rule, the words "ten days" appearing before the words "of the passing of the orders" shall be substituted with the words "seven days" and the words "ten days" appearing before the words "and communicate the orders " shall be substituted with the words "five days".
5. Amendment of rule 9.—In rule 9 of the said rules, in sub-rule (1) the words "45 days" shall be substituted with the words "30 days."
6. Amendment of rule 24.—In rule 24 of the said rules in sub-rule (4);
(i) for the words "within three days" following words shall be substituted:
"till the last date fixed for filing of objections"
(ii) for clause (a) the following shall be substituted, namely:—
" (a) Prepare a list of the names and other particulars of such electors"; and (iii) in clause (b) the words and sign "after getting permission from the Commission" shall be deleted.
7. Amendment of rule 38.—In Rule 38 of the said rules, after sub-rule (1), the following new sub-rule (1A) may be inserted, namely:—
"(1A) A proposer shall propose only one candidate for one post. Proposal once made shall not be withdrawn or cancelled:
"Provided that every candidate filing his nomination papers shall take an oath of affirmation and allegiance to the Constitution of India in writing in Form-20A before the Returning Officer or any other Officer authorised by the State Election Commission and shall attach the same with his nomination papers.
Explanation.—For the purpose of these rules a person who is unable to write his name shall be deemed to have signed an instrument or any other papers if he has placed his thumb- impression on such instrument or paper in the presence of the Returning Officer. Such an officer on being satisfied as to his identity shall attest the thumb impression." 8. Amendment in Form-1 annexed with rule 6.—The words "10 days" appearing in the last line of first paragraph of the Form-1 shall be substituted with the words "seven days" and the words "ten days" appearing in the second line of second paragraph of the Form-1 shall be substituted with the words "seven days."4169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 9. Amendment of Form-20, 25 & 35.—In Form No. 20, 25 & 35 appended to the said rules space for affixing a photograph of the contesting candidate may be specified.
10. Insertion of Form-20A.—After Form 20 of the said rules, a new Form may be inserted, namely:—
"FORM-20A
[See Rule 38 (1A)]
FORM OF OATH OR AFFIRMATION TO BE MADE BY A CANDIDATE FOR ELECTION TO THE NAGAR PANCHAYAT/ MUNICIPAL COUNCILS
" I, …………………………………………. having been nominated as a candidate to fill a seat in the Nagar Panchayat ........................................ /Municipal Council …………………… of district..………………… do swear in the name of God and solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will uphold the sovereignty and integrity of India".
By order,
Sd/- (Rajneesh) Secretary (UD).
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 14 सितम्बर, 2020
संख्याः पीसीएच-एचए (1) 2/19-59162-168.--क्योंकि उपायुक्त, सिरमौर के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, जिला सिरमौर, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरमौर, के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार विभाजित/ पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सिरमौर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं।
यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सिरमौर, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे। 4170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 राज्य सरकार, जिला सिरमौर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला सिरमौर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।
| क्र0 सं0 | वर्तमान ग्राम सभा का नाम | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम | अपवर्जित ग्रामों के लिए नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम | कोष्ठ संख्या-3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम | विवरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | विकास खण्डः संगड़ाह | |||||
| लुधियाना | 1. भौण कड़ियाना 2. लुधियाना | भौण कडियाना स्थित शियाघाटी | 1.भौण कडियाना | 1. लुधियाना | ||
| 2. | विकास खण्डः | |||||
| 1. डिलमन | 1. पटान्जी मशोवरा | शीना | 1. पटान्जी मशोवरा | 1. डिलमन | ||
| 2. कांगर खोपर | 2. कांगर खोपर | 2. छकडावग | ||||
| 3. शोगी | 3. शोगी | 3. मल्हाडा लखोट | ||||
| 4. सनोग मंझलोडी | 4. सनोग मंझलोडी | 4. कुजी | ||||
| 5. अडगू | 5. अडगू | 5. नारधार | ||||
| 6. धारों खराड | 6. धारो ं खराड | 6. लछोड़ा | ||||
| 7. शीना | 7. शीना | 7. शल्हाट | ||||
| 8. डिलमन | 8. बठियूली | |||||
| 9. छकडावग | 9. छन्डूली | |||||
| 10. मल्हाडा लखोट | ||||||
| 11. कुजी | ||||||
| 12. नारधार | ||||||
| 13. लछोड़ा | ||||||
| 14. शल्हाट | ||||||
| 15. बठियूली | ||||||
| 16. छन्डूली | ||||||
| 2. वासनी | 1. बनोना | बनोना | 1. बनोना | 1. बन्दों भराड़न | ||
| 2. कांगर दुबाहॉं | 2. कांगर दुबाहॉं | 2. पाब | ||||
| 3. गन्दल | 3. गन्दल | 3. मल्होटी | ||||
| 4. जमलोग | 4. जमलोग | 4. वासनी | ||||
| 5. लाना शिलोड़ा | 5. लाना शिलोड़ा | 5. संदराल तलाड़ा | ||||
| 6. बन्दों भराड़न | ||||||
| 7. पाब | ||||||
| 8. मल्होटी | ||||||
| 9. वासनी | ||||||
| 10. संदराल तलाड़ा |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 01 अक्तूबर, 2020
संख्याः पीसीएच-एचए(1)2/2019-वि/पु0-61737-41.--क्योंकि विभाग में जिला सोलन, के विकास खण्ड नालागढ़, की नवसृजित ग्राम सभा तरली बेहड़ का नाम बदलकर सरौर (मुख्यवास तरली बेहड़) करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन हैः
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सोलन के विकास खण्ड नालागढ़ की नवसृजित ग्राम सभा तरली बेहड़ का नाम बदल कर सरौर करने का प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सोलन, के उपायुक्त को, उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;
यदि नवसृजित ग्राम सभा तरली बेहड़ का नाम बदलकर सरौर करने बारे उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिनाें की अवधि के भीतर उपायुक्त सोलन, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
राज्य सरकार, जिला सोलन, विकास खण्ड नालागढ़, की नवसृजित ग्राम सभा तरली बेहड़ के नाम को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त सोलन की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।4172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 13th October, 2020
No.TPT-F(10)-5/2020.—Whereas, the State Government vide this Department Notification of even number dated 20-03-2020 curtailed transport services to prevent spread of COVID-19 pandemic.
Whereas, after having reviewed the position, Government directions were issued vide this Department Notification of even number dated 30-05-2020 that Stage Carriage buses shall be allowed to operate w.e.f. 01-06-2020 within the boundaries of the State subject to certain conditions including the condition of maintain occupancy at 60% of the seating capacity.
Whereas, the condition of maintaining a maximum occupancy of 60% was further reviewed and exempted vide this Department Notification of even number dated 02-07-2020.
Whereas, on further review of the matter consequent upon issuance of new guidelines by the Government of India vide letter No. 40-3/2020 DM-1(A) dated 29-08-2020, it is considered expedient to start inter-state movement of buses.
Therefore, in exercise to the powers under section 38 of Disaster Management Act, 2005, directions are hereby issued that inter-state movement of buses including contract carriage buses shall be allowed with effect from 14th October, 2020 subject to Standard Operating Procedures as enclosed at Annexure-I as a preventive measures to control spread of COVID-19.
By order,
Sd/- KAMLESH KUMAR PANT, Principal Secretary (Transport).
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ANNEXURE-I Standard Operating Procedure (SOPs) for Operation of Non-Air Conditioned Interstate Bus Services
1. Buses shall operate on their respective routes
2. To maintain social distancing and avoid overcrowding in above said buses the occupancy shall be maintained at 100% with no standees.
3. All passengers shall wear masks from the time of boarding till alighting from the bus 4. Driver/Conductor and passengers should undergo self-monitoring for flu-like symptoms and in case any symptom appears, then she/he shall report the same to the nearest health institutions.
4173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 5. The buses shall be sanitized completely in the late evening hours or early morningbefore plying on their routes.
6. All safety protocols of Health Department shall be followed by driver, conductor and passengers.
7. No standing passengers shall be allowed in the buses during journey
8. Social distancing shall be maintained at booking counters and while boarding and de- boarding the bus.
9. Proper ventilation be ensured in the bus
10. Conductors shall be provided thermal scanners to get any passenger checked, boarding enroute. The Regional Manager shall ensure providing thermal scanners in all buses.
PROTOCOL FOR BUS STANDS, BUSES AND STAFF:—
(a) At Bus Stand:
1. Aarogya Setu App status would be checked preferably (for compatible device only) to ensure that passenger is free on COVID-19 symptoms. Passengers with "Red" Status in Aarogya Setu App would not be permitted to travel.
2. Only passenger(s) shall be allowed to enter in the bus stand through single-entry point.
3. Every toilet shall be sanitized and must have soap dispenser
4. Bus Stand Management and Development Authority shall ensure adequate signages to guide the passengers, in all aspects related to COVID-19.
5. Public announcement system at bus stand shall regularly disseminate information about the precautions to be followed during travel.
6. Physical distance of atleast one meter shall be ensured while boarding and de- boarding.
7. Proper queue system should be followed during boarding and at the bus counter 8. Anyone moving inside the bus stand shall mandatorily wear the face cover 9. Adequate bins shall be placed for disposal of used material like masks etc. All such waste to be handled and disposed as per the prescribed procedure.
10. HRTC shall ensure that person sitting at cash counters be provided with adequate safety protective gears like gloves, masks, face covers, face shields, hand sanitizers etc.
(b) Inside the bus (passenger protocol):
1. All passengers shall wear mask/face cover throughout the journey and ensure that co-passengers shall also wear masks.
4174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 2. Passengers must use hand sanitizers regularly during their journey for their ownsafety.
3. Avoid unnecessary touching of common contact points, by anyone. Signages be placed at Interstate Counters in H.P.
4. Avoid travelling in case of any illness. In case of emergency and illness, inform the conductor for maintaining physical distance during journey.
5. In case of any symptoms of illness of co-passengers, information shall be provided to crew members of the bus.
(c) Bus protocol:
1. Boarding and de-boarding in the bus shall be from the rear and front door respectively.
2. While issuing the tickets, conductor shall avoid physical contact with the passengers and maintain proper physical distance.
3. Passengers must assist driver/conductor to maintain social distancing
4. Proper ventilation must be maintained during journey by opening the window glasses.
5. Buses shall be stopped for boarding and de-boarding on the designated bus stands/stops only.
6. Stage Carriage buses can pass through containment zones, however boarding and de-boarding of passenger(s) shall be strictly prohibited within containment zones.
7. Regional Managers, HRTC shall ensure that the proper hygiene and cleanliness is maintained at authorized Dhabas for passengers safety.
(d) Conductor:
1. He shall wear mask/face cover, gloves and face shield throughout the journey 2. While issuing tickets, he/she shall ensure physical distancing from the passengers 3. He shall educate passenger(s) about protocol to be followed during journey and ensure that all safety precautions are adhered to by all concerned.
4. He shall ensure proper ventilation in the bus
(e) Driver:
1. The Driver shall ensure minimum contact with the passengers and the public 2. He shall use protective gears like masks/face cover, hand sanitizers etc.
4175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 (f) Way Side Amenities protocol:1. Proper sanitization and cleanliness must be ensured in dining area, kitchen and toilets at Dhabas/Restaurants.
2. Every Dhaba/Restaurant must have sanitizer for public use
3. Soap dispenser must be available in toilet and each wash basin.
4. Seating arrangement in dining area must be such that proper physical distancing be maintained.
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TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 13th October, 2020
No. TPT-C(9)-5/2003.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot /release registration marks/number from Serial No. 0001 to 9999 under the Registration marks HP33-G to Registering and Licensing Authority, Mandi, District Mandi, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (Extra Ordinary) in the public interest.
By order, Sd/-
KAMLESH KUMAR PANT, Principal Secretary (Transport).
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TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 13th October, 2020
No. TPT-C(9)-3/2003.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot /release registration marks/number from Serial No. 0001 to 9999 under the Registration marks HP-72D to Regional Transport Officer, Una, District Una, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (Extra Ordinary) in the public interest.
By order, Sd/-
KAMLESH KUMAR PANT, Principal Secretary (Transport).
4176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 10/T. 2020/Misc.
तारीख पेशी : 28-10-2020 श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थिया श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 03-06-1964 को गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां में हुआ है का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज नहीं हुआ है। अतः जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज किया जायेे।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2020 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 03-06-1964 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 28-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 12/T. 2020/Misc.
तारीख पेशी : 28-10-2020 श्रीमती सलोचना देवी पुत्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।4177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थिया श्रीमती सलोचना देवी पुत्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 10-03-1955 को गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां में हुआ है का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज नहीें हुआ है। अतः जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज किया जायेे।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2020 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती सलोचना देवी पुत्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 10-03-1955 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 28-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 11/T. 2020/Misc.
तारीख पेशी : 28-10-2020 श्रीमती विध्या देवी पुत्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थिया श्रीमती विध्या देवी पुत्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 05-03-1963 को गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां में हुआ है का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज नहीें हुआ है। अतः जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज किया जायेे।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2020 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा 4178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 तथा श्रीमती विध्या देवी पुत्री लालमन, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 05-03-1963 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत बडोग लाहड के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 28-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सुनील चौहान, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा.--दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 19-11-2020 श्रीमति निशा पत्नी श्री सुशील कुमार, निवासी गांव अप्पर चूला, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल अप्पर चूला, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
श्रीमति निशा पत्नी श्री सुशील कुमार, निवासी गांव अप्पर चूला, डाकघर वैरघटा, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पति का नाम आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेज में सुशील कुमार दर्ज है व उसके पति का विख्यात व सही नाम भी सुशील कुमार ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल वैरघटा, डा0 वैरघटा, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में उसका नाम शशी गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थिया अब अपने पति के नाम की राजस्व अभिलेख महाल वैरघटा, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में दुरुस्ती करवा करके श्री शशी के बजाए शशी उपनाम सुशील कुमार पुत्र श्री मनी राम दर्ज करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया के पति के नाम की राजस्व अभिलेख महाल वैरघटा, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में श्री शशी के बजाए शशी उपनाम सुशील कुमार पुत्र श्री मनी राम दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 19-11-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 29-09-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी थुरल,
तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।4179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 ब अदालत श्री अशोक कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा संख्या :
किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज
. .प्रार्थिया। श्रीमति शक्ति देवी पत्नी श्री वचित्र सिंह, निवासी गांव व डाकघर दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्रीमति शक्ति देवी पत्नी श्री वचित्र सिंह, निवासी गांव व डाकघर दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार नकल, पेन कार्ड, बैंक रिकार्ड आदि में श्रीमति शक्ति देवी दर्ज है जो कि सही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल दरुग में इन्तकाल तस्दीक करते समय मेरा नाम श्रीमति शान्ति देवी दर्ज है जोकि गलत है। आवेदिका अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल दरुग में सही नाम श्रीमति शक्ति देवी विध्वा श्री विचित्र सिंह, निवासी गांव दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2020 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 08-09-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।
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ब अदालत श्री सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 36/2020 तारीख दायरा : 22-09-2020 तारीख पेशी : 30-10-2020 शीर्षक :-सुनीता देवी पुत्री गोरखू राम, निवासी महाल वाह, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--बराये नाम दुरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(3) के अन्तर्गत
प्रार्थिया उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके स्व0 पिता का सही नाम गोरख राम पुत्र हौंसू है जबकि महाल वाह में गौरख पुत्र हौसू व महाल 4180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 सिम्बल लाहड़ में गौरखू राम पुत्र हौंसू दर्शाया गया है, जो कि गलत है। अतः महाल वाह व महाल सिम्बल लाहड़, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में उनके स्व0 पिता का नाम दुरुस्त किया जाये।
अतः इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2020 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के स्व0 पिता गौरखू राम पुत्र हौंसू की नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 29-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Chain Singh s/o Sh. Giga Ram, r/o Village Lot, P.O. Uttrala, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता नगर पंचायत/ग्राम पंचायत उतराला
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्री Chain Singh s/o Sh. Giga Ram, r/o Village Lot, P.O. Uttrala, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके दादा Jonsar Ram s/o Sh. Shankar, r/o Village Lot, P.O. Uttrala की जन्म मृत्यु दिनांक 04-06-1999 को महाल लोट में हुआ था/हुई थी, जोकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 30-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।4181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Chain Singh s/o Sh. Giga Ram, r/o Village Lot, P.O. Uttrala, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता नगर पंचायत/ग्राम पंचायत उतराला
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्री Chain Singh s/o Sh. Giga Ram, r/o Village Lot, P.O. Uttrala, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके परदादा Shankar s/o Sh. Girth, r/o Village Lot, P.O. Uttrala की जन्म/मृत्यु दिनांक 23-08-1980 को महाल लोट में हुआ था/हुई थी, जोकि पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 30-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमति Shakuntla Devi w/o Sh. Kirlu Ram, r/o Village Har Chakol, P.O. Nohra, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता नगर पंचायत/ग्राम पंचायत महालपर
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्रीमति Shakuntla Devi w/o Sh. Kirlu Ram, r/o Village Har Chakol, P.O. Nohra, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी वहन Kushma Devi d/o Sh. Mor Ram, r/o Village Har Chakol, P.O. Nohra की जन्म मृत्यु दिनांक 31-12-2018 को महाल जमरेला में हुआ था/हुई थी, जोकि सम्बन्धित पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा। 4182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 आज दिनांक 30-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Amar Nath s/o Sh. Saran Dass, r/o Village Jamrela, P.O. Gandhigram, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता नगर पंचायत/ग्राम पंचायत बही
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्री Amar Nath s/o Sh. Saran Dass, r/o Village Jamrela, P.O. Gandhigram, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता Saran Dass s/o Sh. Hoshnaki, r/o Village Jamrela, P.O. Gandhigram का/की जन्म/मृत्यु दिनांक 24-04-2009 को महाल जमरेला में हुई थी, जोकि सम्बन्धित पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 30-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Amar Nath s/o Sh. Saran Dass, r/o Village Jamrela, P.O. Gandhigram, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता नगर पंचायत/ग्राम पंचायत बही
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्री Amar Nath s/o Sh. Saran Dass, r/o Village Jamrela, P.O. Gandhigram, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता Leela Devi w/o Sh.
4183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942Saran Dass, r/o Village jamrela, P.O. Gandhigram का/की जन्म एवं मृत्यु दिनांक 17-04-2018 को महाल जमरेला में हुई थी, जोकि सम्बन्धित पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 30-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 10/NT/20
श्री Phuntsok Tendar s/o Tsering Bhakto, r/o Mentsee Khang Gangchen Kyishong, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
Vs
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Phuntsok Tendar s/o Tsering Bhakto, r/o Mentsee Khang Gangchen Kyishong, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.). ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र का जन्म तिथि 02-11-2012 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Tenzin Zhoepa का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 27-10-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 06-03-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।4184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 10/NT/20
श्री Phuntsok Tendar s/o Tsering Bhakto, r/o Mentsee Khang Gangchen Kyishong, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
Vs
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Phuntsok Tendar s/o Tsering Bhakto, r/o Mentsee Khang Gangchen Kyishong, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.). ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र का जन्म तिथि 03-11-2016 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Tenzin Lhunpo का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 27-10-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 06-03-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 नम्बर मुकद्दमा :
तारीख रजूआ श्रीमती मीना पत्नी श्री बसन्त राम, निवासी गांव ग्रांगे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) हि0 प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए मृत्यु पंजीकरण यह दरख्वास्त श्रीमती मीना पत्नी श्री बसन्त राम, निवासी गांव ग्रांगे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किन्नौर के माध्यम से प्राप्त4185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 हुई है। प्रार्थी उपरोक्त ने आवेदन पत्र पर उदृत किया है कि उसके पति श्री बसन्त राम दिनांक 20-08-2012 को घर से भेड़-बकरियां चराने गये थे परन्तु वापस घर नहीं लौटे अपने स्तर पर छानबीन करने के उपरान्त भी कोई पता नही चला व उसने दिनांक 25-08-2012 को पुलिस चौकी निचार में अपने उपरोक्त पति की गुम शुदगी बारे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई। आज दिन तक पुलिस की छानबीन के बावजूद भी उसके पति का मृत, जीवित कोई सुराग नहीं मिला है व अब उसे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उसके पति अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। अतः वह ग्राम पंचायत निचार में अब अपने पति की मृत्यु पंजीकरण करवाना चाहती है जिस बारे पंजीयक जन्म एवं मृत्यु, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला किन्नौर ने अपने कार्यालय पत्र संख्याः 11136-37 दिनांक 10-02-2020 द्वारा संस्तुति की है।
अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जिला किन्नौर को मध्य नज़र रखते हुए उपरोक्त बसन्त राम, निवासी गांव ग्रांगे, तहसील निचार की मृत्यु पंजीकरण के आदेश करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त श्री बसन्त राम, निवासी ग्रांगे, तहसील निचार की मृत्यु ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज/उजर हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। कमयाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबले समायत होगा।
आज दिनांक 28-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 14/2020
तारीख : 22-09-2020 श्री सुरजिन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह, निवासी ग्राम मीरू, डा0 धर मीरू, तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती।
श्री सुरजिन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह, निवासी ग्राम मीरू, डा0 धर मीरू, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका पटवार वृत्त मीरु के महाल धुमारूनिंग महाल चौलिग महाल मीरू खास के राजस्व अभिलेख में सुरजीत सिंह नाम दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका नाम पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेजों में सुरजिन्द्र सिंह दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी 4186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942 नकल परिवार रजिस्टर व शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है, प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम सुरजिन्द्र सिंह दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पटवार वृत्त मीरू के राजस्व रिकार्ड में नाम सुरजिन्द्र सिंह के बराये दुरुस्त किए जाने में किसी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह एक माह के भीतर व तारीख पेशी दिनांक 22 अक्तूबर, 2020 को व इससे पूर्व अपना उजर अदालत में पेश करें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
आज दिनांक 22-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0 मुकद्दमा संख्या : 08/2020 तारीख मरजुआ : 14-09-2020 तारीख पेशी 05-10-2020 श्री खेम राज पुत्र श्री हेत राम, निवासी ग्राम बौहली, डाकघर जाबरी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।
राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।
इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री खेम राज पुत्र श्री हेत राम, निवासी ग्राम बौहली, डाकघर जाबरी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा बौहली में मेरा नाम खेम चन्द पुत्र हेत राम दर्ज कागजात है जोकि गलत है जबकि आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, शपथ-पत्र व ब्यानात वाशिन्दगान देह के अनुसार प्रार्थी का नाम खेम राज पुत्र हेत राम है जो कि सही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सूिचत किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 05-11-2020 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज तारीख 05-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।4187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942
In the Court of Manjeet Sharma (HPAS) Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District
Shimla, Himachal Pradesh
Sh. Gurdeep Singh s/o Late Sh. Hardeep Singh, r/o Krishna Kutir, Gali No. 5, Middle Bazar, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh
. . Applicant.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Sh. Gurdeep Singh s/o Late Sh. Hardeep Singh, r/o Krishna Kutir, Gali No. 5, Moddle Bazar, Tehsil and District Shimla Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of his father namely HARDEEP SINGH DOD 08-08-2019 at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.
Therefore, through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before, within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed perod and application will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 5th October, 2020.
Seal.
MANJEET SHARMA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Ravi Bandna wife of Gaurav Sharma, V.P.O. and Tehsil Indora, District Kangra, H.P. declare that my name in my minor daughter's School record has wrongly entered Ravi Vandna whereas my correct name is Ravi Bandna. Concerned Note.
RAVI BANDNA,
wife of Gaurav Sharma,
V.P.O. and Tehsil Indora, District Kangra, H.P.
4188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 अक्तूबर, 2020/22 आश्विन, 1942नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है