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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 129, 16 October 2020

Published 16 October 2020

Gazette no.
129
Gazetteid
129/GAZETTE/2020-16/10/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-10-16.129_gazette_2020-16_10_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोज़गार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 अक्तूबर, 2020

संख्याः श्रम(ए)4-8/2019.--इसमें उल्लिखित विभिन्न श्रम सम्बन्धी विधियों की अपेक्षाओं के सुगम, और समीचीन अनुपालन हेतु तथा ऐसी सभी विधियों के लिए संयुक्त रजिस्टर रखने के प्रयोजनार्थ, उक्त्त प्रयोजन के लिए पृथक नियम बनाना आवश्यक हो गया है;

129-राजपत्र/2020-16-10-2020 (4209) 4210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 और ऐसे संयुक्त रजिस्टर को उपलब्ध कराने का आशय उक्त्त श्रम सम्बन्धी विधियों और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों का अधिक विनिर्दिष्ट रूप से इलैक्ट्रॉनिक रूप में जिसमें ऐसे रजिस्टराें के अनुरक्षण हेतु उपबंध किए गए हैं, हित साधन करना है;

और प्रस्तावित नियमों के अधीन उपबंधित संयुक्त रजिस्टर अनुपालन, रख-रखाव और निरीक्षण की सुगमता को सुकर बनाएंगे तथा तद्‌धीन उपलब्ध कराई गई जानकारी को इलैक्ट्रॉनिक साधनाें के माध्यम से जनता तक सहज पहुंच-योग्य बनाएंगे जिसका परिणाम पारदर्शिता लाना होगा;

और पूर्वोक्त्त प्रयोजन के लिए पृथक नियम बनाए जाने से विभिन्न श्रम सम्बन्धी विधियाें के अधीन उपबंधित रजिस्टराें के संदर्भाें को सरल बनाने में फायदा होगा जिससे लोक प्रयोजन की बेहतर ढंग से पूर्ति होगी;

और पूर्वाेक्त प्रयोजनाें की प्राप्ति के लिए, प्रारूप नियम, अर्थात्‌ विभिन्न श्रम सम्बंधी विधियाें के अधीन रजिस्टर रखने की अनुपालना की सुगमता नियम, 2019, को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 02-03-2020 को अधिसूचित किया गया और इसके अतिरिक्त तद्‌द्वारा संभाव्यतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उक्त्त प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से एक मास की अवधि के अवसान को या से पूर्व आक्षेप (पों) या सुझाव (वों) को आमंत्रित करने हेतु तारीख 18-03-2020 को राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और उपरोक्त नियम अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमाें पर जनता से कोई भी आक्षेप और सुझाव न तो ईमेल के माध्यम से न ही लिखित रूप में प्राप्त हुए हैं;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल-

(i) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 62;

(ii) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 35;

(iii) अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) की धारा 35;

(iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 30 और;

(v) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 26; द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गज़ट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. कतिपय श्रम सम्बन्धी विधियों के अधीन रजिस्टरों का रखरखाव.-(1) निम्नलिखित के अधीन बनाए गए किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी;

(i) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 (1996 का 27);

(ii) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37);

4211 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942

(iii) अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 का 30);

(iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) और;

(v) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4);

इन नियमाें की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्राें में संयुक्त रजिस्टर या तो इलैक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा बनाए जाएंगे तथा इनके अधीन बनाए गए पूर्वोक्त अधिनियमितियों और नियमों, जो इसमें निर्दिष्ट है, के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे।

(2) यदि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट संयुक्त रजिस्टर उक्त उप-नियम में निर्दिष्ट अधिनियमितियों में से किसी अधिनियमिति के अधीन नियुक्त सम्बन्धित निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए अपेक्षित होता है; यथास्थिति सम्बन्धित व्यक्ति सूचना को सुगम बनाने के प्रयोजनाें के लिए आवश्यक संयुक्त रजिस्टर उपलब्ध कराएगा या आवश्यक विशिष्टियां उपलब्ध करेगा।

(3) जहां उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई रजिस्टर इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप में बनाया जाता है, वहां रजिस्टर के विन्यास और प्रस्तुति को रजिस्टर के स्तंभाें की अक्षतता, क्रम संख्यांक और अंतर्वस्तु में परिवर्तन किए बिना, किन्तु अन्यथा नहीं, समायोजित किया जा सकेगा।

3. कतिपय नियमों का संशोधन.--निम्नलिखित नियमों में उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे संशोधन से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है नीचे विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

(1) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) हिमाचल प्रदेश नियम 2008 मेंः-

(अ) नियम 240 में, "इन नियमाें से संलग्न प्ररूप 15" शब्दाें और अंकाें के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियाें के अधीन रजिस्टराें के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप क" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(आ) नियम 241 के उप-नियम (1) में,-

(क) खण्ड (क) में, "इन नियमाें से संलग्न क्रमशः प्ररूप 16 और प्ररूप 17 में क्रमशः एक मस्टर रोल और एक रजिस्टर "शब्दाें और अंकाें के स्थान पर विभिन्न श्रम विधियाें के अधीन रजिस्टराें के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमशः प्ररूप ख" और प्ररूप घ में मजदूरी रजिस्टर और मस्टर रोल'' शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ख) खण्ड (ख) में, "इन नियमों से संलग्न प्ररूप 19, प्ररूप 20 और प्ररूप 21 में क्रमशः शब्दाें, अंकों और चिन्हाें के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियाें के अधीन रजिस्टरों के रखरखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ग) खण्ड (ग) में, "इन नियमाें से संलग्न प्ररूप-22, में" शब्दों, चिन्ह और अंक के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टराें के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ख" में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे; और 4212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 (2) कन्टै्रक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड एवोलिशन) हिमाचल प्रदेश रूल्स 1974, में, -

(अ) नियम 75 में, (In Form XIII) शब्द और रोमन अंक के स्थान पर विभिन्न श्रम विधियाें के अधीन रजिस्टराें के रखरखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट "Form A" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(आ) रूल 78 में-

(i) सब-रूल (l) में,-

(क) क्लॉज (a) में ''Muster Roll'' शब्दाें के स्थान पर विभिन्न श्रम विधियाें के अधीन रजिस्टराें के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शब्द और अक्षर "Form D" रखे जाएंगे;

(ख) क्लॉज (b) में "Register of wages" शब्दों के स्थान पर विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टराें के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शब्द और अक्षर "Form D" रखे जाएंगे;

(ग)) क्लॉज (c) में "Register of deductions" शब्दाें के स्थान पर विभिन्न श्रम विधियाें के अधीन रजिस्टराें के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शब्द और अक्षर "Form C" रखे जाएंगे;

(घ) क्लॉज (d) में "Register of overtime" शब्दाें के स्थान पर विभिन्न श्रम विधियाें के अधीन रजिस्टराें के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शब्द और अक्षर "Form B" रखे जाएंगे;

(ङ) क्लॉज (e) में "Register of fine's" शब्दाें के स्थान पर विभिन्न श्रम विधियाें के अधीन रजिस्टराें के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शब्द और अक्षर "Form C" रखे जाएंगे;

(च) क्लॉज (f) में "Register of advance" शब्दाें के स्थान पर विभिन्न श्रम विधियाें के अधीन रजिस्टराें के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शब्द और अक्षर "Form C" रखे जाएंगे;

(ii) सब-रूल-2 में,-

(क) क्लॉज (a) में "In Form xvi and Form xvii respectively" शब्दाें और रोमन अंकाें के स्थान पर "in Form D and Form B respectively, specified in the schedule to the Himachal Pradesh Ease of compliance to Maintain registers under various Labour Laws Rules, 2020" शब्द, अक्षर, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे;

(ख) क्लॉज (C) में "Register of wages-cum-muster roll" शब्दों के स्थान पर "in Form B and Form D respectively, specified in the schedule to the Himachal Pradesh Ease of compliance to Maintain registers under various Labour Laws Rules, 2020" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) क्लॉज (D) में " in Form xx, Form xxi and Form xxii respectively" शब्दाें और रोमन अंकाें के स्थान पर "in Form C specified in the schedule to the Himachal Pradesh Ease of compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

4213 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942

(घ) क्लॉज (E) में "in Form xxiii" शब्दों और रोमन अंक के स्थान पर "in Form B specified in the schedule to the Himachal Pradesh Ease of compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules 2020" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(3) हिमाचल प्रदेश अन्तर्राज्य प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियोजन और सेवा शर्तें) नियम, 1983 में,-

(अ) नियम 49 में "प्रपत्र xiii पर" शब्दों और रोमन अंकाें के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियाें के अधीन रजिस्टराें के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र क" में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(आ) नियम 52 में -

(i) उप-नियम (l) में.-

(क) खंड (क) में "हाजिरी रजिस्टर" शब्दाें के स्थान पर विभिन्न श्रम विधियाें के अधीन रजिस्टरों के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शब्द और अक्षर "प्रपत्र घ" रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में "मजदूरी रजिस्टर" शब्दाें के स्थान पर विभिन्न श्रम विधियाें के अधीन रजिस्टराें के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शब्द और अक्षर "प्रपत्र ख" रखे जाएंगे;

(ग) खंड (ग) में "कटौती रजिस्टर" शब्दों के स्थान पर विभिन्न श्रम विधियाें के अधीन रजिस्टराें के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शब्द और अक्षर "प्रपत्र ग" रखे जाएंगे;

(घ) खंड (घ) में "अतिकालिक कार्य रजिस्टर" शब्दों के स्थान पर विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टराें के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शब्द और अक्षर "प्रपत्र ख" रखे जाएंगे;

(ङ) खंड (ङ) में "जुर्माना रजिस्टर" शब्दों के स्थान पर विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शब्द और अक्षर "प्रपत्र ग" रखे जाएंगे;

(च) खंड (च) में "अग्रिम रजिस्टर" शब्दों के स्थान पर विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टराें के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शब्द और अक्षर "प्रपत्र ग" रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (2) में.-

(क) खंड (क) में, "क्रमशः प्रपत्र xvii और xviii में" शब्दाें और रोमन अंकों के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियाें के अधीन रजिस्टराें के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020" की अनुसूची में क्रमशः विनिर्दिष्ट "प्रपत्र घ और प्रपत्र ख" में शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में, "मजदूरी रजिस्टर पर" शब्दों के स्थान पर "प्रपत्र ख" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

4214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 (ग) खंड (ग) में क्रमशः "x, xix, xx और xxi" पर शब्दों, चिन्हों और रोमन अंकों के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट "प्रपत्र ग" में शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे; और

(घ) खंड (घ) में "प्रपत्र xxii पर" शब्दों और रोमन अंकों के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टराें के रख-रखाव के अनुपालन की सुगमता हिमाचल प्रदेश नियम, 2020 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट "प्रपत्र ख" में शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(4) हिमाचल प्रदेश मिनिमम वेजिज रूल्ज़, 1978 में,-

(अ) रूल 22 के सब रूल (4) मेें, "In Form I and II respectively" शब्दाें और रोमन अंकाें के स्थान पर "in Form C specified in the schedule to the Himachal Pradesh Ease of compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(आ) रूल 23 में "In Form IV" शब्दों और रोमन अंकाें के स्थान पर "in Form B specified in the schedule to the Himachal Pradesh Ease of compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(इ) रूल 27 के सब-रूल (3) में "In Form V" शब्दों और रोमन अंक के स्थान पर "in Form B specified in the schedule to the Himachal Pradesh Ease of compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे; और

(ई) रूल 31 के सब-रूल (1) में "In Form VIII, IX or X" as the case may be शब्दों, रोमन अंकाें और चिन्हों के स्थान पर "in Form B specified in the schedule to the Himachal Pradesh Ease of compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(5) दी हिमाचल प्रदेश पेमैंट ऑफ वेजिज रूल्ज़, 1979 में,-

(अ) रूल 3 के सब-रूल (1) में, "In Form I" शब्दों, और रोमन अंक के स्थान पर "in Form C specified in the schedule to the Himachal Pradesh Ease of compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(आ) रूल 4 में, "In Form II" शब्दाें और रोमन अंकाें के स्थान पर "in Form C specified in the schedule to the Himachal Pradesh Ease of compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे; और (इ) रूल 18 के सब-रूल (3) में, "In Form III" शब्दाें और रोमन अंकों के स्थान पर "in Form C specified in the schedule to the Himachal Pradesh Ease of compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- कमलेश कुमार पंत, प्रधान सचिव (श्रम एवं रोज़गार)।4215 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 अनुसूची प्ररूप-क कर्मचारी रजिस्टर का आरूप (भाग-कः सभी स्थापनाओं के लिए)

स्थापना का नाम...........................................................................स्वामी का नाम..........................................................................एलआईएन...........................

क्र. सं. कर्मचारी कोड नाम उपनाम लिंग पिता/पति या पत्नी का नाम जन्म की तारीख राष्ट्रीयता शिक्षा का स्तर कार्यभार की तारीख पदनाम
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
प्रवर्ग पता (अति कुशल/कुशल/ अर्धकुशल/ अकुशल रोज़गार का प्रकार मोबाइल नम्बर यूएएन पीएएन इ र्एसआई सीआईपी एलडब्ल्यू एफ आधार बैंक खाता संख्या ब ैंक शाखा (आईएफ एससी) वर्तमान पता स्थायी पता
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
सेवा पुस्तिका स ं ख्या निकासी की तारीख निकासी का कारण पहचान के निशान फोटो नमूना हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान टिप्पणी
25 26 27 28 29 30 31

• (अति कुशल/कुशल/अर्धकुशल/अकुशल) # नोट.-यदि उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच है तो कार्य की प्रकृति, कार्य के दैनिक घंटे और विश्राम अन्तरालों का टिप्पणी स्तम्भ में उल्लेख करें।

--------

प्ररूप-ख

मजदूरी रजिस्टर हेतु आरूप

न्यूनतम मज़दूरी की दर और................................................तारीख से
अति कुशल कुशल अर्धकुशल अकुशल
न्यूनतम मूल वेतन
महंगाई भत्ता
अति काल भता

स्थापना का नाम...........................................................................स्वामी का नाम..........................................................................एलआईएन...........................

.......................तारीख से ............................तक मज़दूरी अवधि (मासिक/पाक्षिक/साप्ताहिक/दैनिक/मात्रानुपाती दर)

कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या नाम मज़दूरी की दर कार्य दिवसों की संख्या काम के अतिरिक्त घंटे म ल ू वेतन विशेष म ल ू व ेतन महंगाई भत्ता अतिकाल भत्तों का संदाय मकान किराया भत्ता अन्य कुल
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
कटौतियां भविष्य निधि और कल्याण निधि में नियोक्ता का अंशदान
भविष्य निधि ईएसआईसी सोसाइटी आयकर बीमा अन्य वसूलियां कुल शुद्ध संदाय
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
कर्मचारी द्वारा पावती/बैंक संव्यवहार आईडी संदाय की तारीख टिका टिप्पणियां
23 24 25
4216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942

प्ररूप-ग

ऋण/वसूली रजिस्टर का आरूप

स्थापना का नाम..................................................................................................................... एलआईएन.....................................................................

कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या नाम वसूली का प्रकार (क्षति/नुकसान/जुर्माना/ अग्रिम राशि/ऋण विशिष्टियां क्षति/नुकसान की तारीख रकम
1 2 3 4 5 6
क्या कारण बताओ जारी किया इनकी उपस्थिति म ें सुना गया स्पष्टीकरण किश्तों की संख्या प्रथम मास/वर्ष अंतिम मास/वर्ष पूर्ण वसूली की तारीख
7 8 9 10 11 12

• केवल क्षति/नुकसान/जुर्माना के मामले में ही लागू होगा।

--------

प्ररूप-घ

उपस्थिति रजिस्टर का आरूप

स्थापना का नाम...........................................................................स्वामी का नाम..........................................................................एलआईएन............................... से..........................................तक की अवधि के लिए।

कर्मचारी रजिस्टर में क्रम स ं ख्या नाम रिले या सेट कार्य क ार्य का स्थल तारीख 1 2 3 4 ..........31 आना जाना दिनों की स ं ख्या का सार टिका- टिप्पणियां कार्य घंटाें की संख्या रजिस्टर रखने वाले के हस्ताक्षर
1 2 3 4 5 6 7

केवल खान के मामले में # रिले और कार्य का स्थल (भूमिगत/खुली खुदाई वाला/भूतल) यदि कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं है तो निम्नलिखित की प्रविष्टि की जाएः (विश्राम के लिए "आर", संदत्त अवकाश के लिए "एल"/अनुपस्थिति के लिए "ए"/साप्ताहिक अवकाश के लिए "ओ"/बंद स्थापना के लिए "सी") • ङ प्ररूप के रखरखाव के मामले में आवश्यक नहीं है।4217 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942

[Authoritative English text of this department Notification No. Shram (A) 4-8/2019 dated

14-10-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th October, 2020

No. Shram (A)4-8/2019.—Whereas for the ease of, and for the expedient compliance of the requirement of the various labour related laws referred to herein and for the purpose of maintaining combined registers for all such laws, it has become essential to frame separate rules for the said purpose;

And whereas the intention to provide such combined registers is to sub-serve the purposes, more specifically electronically, of the said labour related laws and the rules made thereunder, where in provisions have been made for maintenance of such registers;

And whereas combined registers provided under the proposed rules will facilitate ease of compliance, maintenance and inspection, and will also make the information provided there-under easily accessible to the public through electronic means thereby increasing transparency;

And whereas making separate rules for the aforementioned purpose will benefit making references of registers provided under different labour related laws simple, which will serve public purpose in a better way;

And whereas to achieve the aforementioned purpose, the draft rules, namely, the Ease of Compliance to Maintain Registers under Various Labour Law Rules, 2019 were notified vide this Department notification of even number dated 02-03-2020 and further published in Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh dated 18-03-2020 for inviting objection(s) and suggestion(s) from all the persons likely to be affected thereby on or before the expiry of a period of one month from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

And whereas, no objection(s) and suggestion(s) have been received from the public on the said draft rules either through email or in writing within the above stipulated period.

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by- (i) section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996);

(ii) section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970);

(iii) section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979);

(iv) section 30 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948); and

(v) section 26 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), is pleased to make the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020.

4218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette) Himachal Pradesh.

2. Maintenance of registers under certain labour related laws.—(1) Notwithstanding anything contained in any rules made under the,—

(i) Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996);

(ii) Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970);

(iii) Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979);

(iv) Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948); and

(v) Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936);

the combined registers in the Forms specified in the Schedule to these rules shall be maintained either electronically or otherwise and used for the purposes, of the aforesaid enactments and the rules made thereunder, as specified therein.

(2) If the combined register referred to in sub-rule (1) is required for inspection by the concerned Inspector appointed under any of the enactments referred to in the said sub-rule, the concerned persons shall make available the combined registers or provide the necessary particulars for the purposes of accessing the information, as the case may be.

(3) Where any register referred to in sub-rule (1) is maintained in electronic form, then, layout and presentation of the register may be adjusted without changing the integrity, serial number and contents of the columns of the register, but not otherwise.

3. Amendment of certain rules.—The following rules shall be amended, except as respects things done or omitted to be done before such amendment, in the manner specified below, namely:—

(1) In the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation

of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008,—

(A) in rule 240, for the words and figures "Form XV, annexed to these rules", the words, letter and figures "Form A specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020 " shall be substituted;

(B) in rule 241, in sub-rule (1),—

(a) in clause (a), for the words and figures "muster-roll and a register of wages in Form XVI and Form XVII, respectively, annexed to these rules", the words, letters and figures, register of wages and muster-roll in Form B and Form D respectively, specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" shall be substituted;

(b) in clause (b), for the words and figures "in Form XIX, Form XX and Form XXI, respectively, annexed to these rules", the words, letter and figures, " in Form C4219 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" shall be substituted;

(c) in clause (c), for the words and figures "in Form XXII annexed to these rules", the words, letter and figures, " in Form B specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" shall be substituted; and

(2) In the Contract Labour (Regulation and Abolition) Himachal Pradesh Rules,

1974,—

(A) in rule 75, for the words and figures "in Form XIII", the words, letter and figures, "in Form A specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" shall be substituted;

(B) in rule 78-

(i) in sub-rule (1)

(a) in clause (a) for the words "Muster Roll" the word and letter specified in schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to maintain Register under various Labour Laws Rules, 2020 "Form D" shall be substituted.

(b) in clause (b) for the words "Register of Wages" the word and letter specified in schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to maintain Register under various Labour Laws Rules, 2020 "Form D" shall be substituted.

(c) in clause (c) for the words "Register of Deductions" the word and letter specified in schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to maintain Register under various Labour Laws Rules, 2020 "Form C" shall be substituted.

(d) in clause (d) for the words "Register of Overtime" the words and letter specified in schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to maintain Register under various Labour Laws Rules, 2020 "Form B" shall be substituted.

(e) in clause (e) for the words "Register of Fines" the words and letter specified in schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to maintain Register under various Labour Laws Rules, 2020 "Form C" shall be substituted.

(f) in clause (f) for the words "Register of Advances" the words and letter specified in schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to maintain Register under various Labour Laws Rules, 2020 "Form C" shall be substituted.

(ii) in sub-rule (2)—

(a) in clause (a) for the words and figures "in Form XVI and Form XVII respectively", the words, letters and figures, "in Form D and Form B, respectively, specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" shall be substituted;

4220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942

(b) in clause (c) for the words "register of wages or wages-cum-muster roll" the words and letters "Form B and Form D" respectively, specified in schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to maintain Register under various Labour Laws Rules, 2020, shall be substituted.

(c) in clause (d), for the words and figures "in Form XX, Form XXI and Form XXII respectively", the words, letters and figures, "in Form C specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" shall be substituted;

(d) in clause (e), for the words and figures "in Form XXIII", the words, letter and figures "in Form B specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" shall be substituted.

(3) In the Himachal Pradesh Inter-State Migrant Workmen (Regulation of

Employment and Conditions of Service) Rules, 1983,—

(A) in rule 49, for the words and figures "in Form XIII", the words, letters and figures, "in Form A specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2019" shall be substituted;

(B) In rule 52,

(i) in sub-rule (1),—

(a) in clause (a) for the words "Muster Roll" the word and letter specified in schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to maintain Register under various Labour Laws Rules, 2020 "Form D" shall be substituted.

(b) in clause (b) for the words "Register of Wages" the word and letter specified in schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to maintain Register under various Labour Laws Rules, 2020 "Form B" shall be substituted.

(c) in clause (c) for the words "Register of Deductions" the word and letter specified in schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to maintain Register under various Labour Laws Rules, 2020 "Form C" shall be substituted.

(d) in clause (d) for the words "Register of Overtime" the words and letter specified in schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to maintain Register under various Labour Laws Rules, 2020 "Form B" shall be substituted.

(e) in clause (e) for the words "Register of Fines" the words and letter specified in schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to maintain Register under various Labour Laws Rules, 2020 "Form C" shall be substituted.

(f) in clause (f) for the words "Register of Advances" the words and letter specified in schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to4221 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 maintain Register under various Labour Laws Rules, 2020 "Form C" shall be substituted.

(ii) in sub-rule (2),—

(a) in clause (a), for the words and figures "in Form XVII and XVIII respectively", the words, letters and figures, "in Form D and Form B, respectively, specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" shall be substituted;

(b) in clause (b), for the words, "register of wages" the words "Form B" shall be substituted.

(c) in clause (c), for the words and figures "in Forms X, XIX, XX and XXI respectively", the words, letter and figures, "in Form C specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" shall be substituted;

(d) in clause (d), for the words and figures "in Form XXII", the words, letter and figures "in Form B specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" shall be substituted; and

(4) In the Himachal Pradesh Minimum Wages Rules, 1978,—

(A) in rule 22, in sub-rule (4), for the words and figures "in Forms I and II, respectively", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" shall be substituted;

(B) in rule 23, for the words and figures "in Form IV", the words, letter and figures "in Form B specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" shall be substituted;

(C) in rules-27, in sub-rule (3), for the words and figure "in Form V", the words, letter and figures "in Form B specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" shall be substituted; and

(D) in rule 31, in sub-rule(1), for the words and figure "in Forms VIII, IX or X", the words, letter and figures "in Form B specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" shall be substituted;

(5) In the Himachal Pradesh Payment of Wages Rules, 1979,—

(A) in sub-rule (1), of rule 3 for the words and figures "in Form I", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" shall be substituted;

4222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942

(B) in rule 4, for the words and figures "in Form II", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" shall be substituted; and

(C) in sub rule (3) of rule 18, for the words and figures "in Form III", the words, letters and figures "in Form C, specified in the Schedule to the Himachal Pradesh Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2020" shall be substituted;

By order,

KAMLESH KUMAR PANT, Principal Secretary (Lab. & Emp.).

___________

SCHEDULE

FORM-A

FORMAT OF EMPLOYEE REGISTER

[Part-A: For all Establishments]

Name of the Establishment.........................Name of Owner........................... LIN.............................

Sl. No. Employee Code Name Surname Gender Father's/Spouse Name Date of Birth Nationality Education Level Date of Joining Designation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Category Address *(HS/S/SS/ US) Type of Employment Mobile No. UAN PAN ESIC IP LWF AADHAAR Bank A/c Number Bank Branch (IFSC) Present Address Permanent
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Service Book No. Date of Exit Reason for Exit Mark of Identification Photo Specimen Signature/Thumb Impression Remarks
25 26 27 28 29 30 31

* (Highly Skilled/Skilled/Semi Skilled/Un Skilled)

# Note.— In case the age is between 14 to 18 years, mention the nature of work, daily hours of work and Intervals of rest in the remarks Column.

4223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 FORM-B

FORMAT FOR WAGE REGISTER

Rate of Minimum Wages and since the date..............
Highly Skilled Skilled Semi-Skilled Un Skilled
Minimum Basic Pay
DA
Overtime Allowance

Name of the Establishment...............................Name of Owner..................... LIN........................ Wage period From To (Monthly/Fortnightly/Weekly/Daily/Piece Rated)

Sl. No. in Employee register Name Rate of Wage No. of Days worked Overtime hours worked Basic Pay Special Basic Pay DA Payments of overtime HRA Others Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deduction Employer Share PF Welfare Fund
PF ESIC Society Income Tax Insurance Others Recoveries Total Net Payment
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Receipt by Employee/Bank Transaction ID Date of Payment Remarks
23 24 25

FORM-C

FORMAT OF REGISTER OF LOAN/ RECOVERIES

Name of Establishment......................................................................LIN..............................

Sl. Number in Employee register Name Recovery Type (Damage/loss/fine/advance/loans) Particulars Date of damage/Loss Amount
1 2 3 4 5 6
Whether show cause issued Explanation heard in presence of Number of Installments First Month/Year Last Month/Year Date of Complete Recovery
7 8 9 10 11 12

*Applicable only in case of damage/loss/fine4224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 FORM-D

FORMAT OF ATTENDANCE REGISTER

Name of Establishment.......................................Name of Owner.............................LIN..................

For the Period From To

Sl. Number in Employee register Name Relay or set work Place of work Date 1 2 3 4….31 IN OUT Summary No. of Days Remarks No. of hours Signature of Register Keeper
1 2 3 4 5 6 7

#Relay and *Place of Work in case of Mines only (Underground/Opencast/Surface)

In case an employee is not present the following to be entered: (R for Rest/L for Paid Leave/A for absent/O for Weekly Off/C for Establishment Closed).

** Not necessary in case of E Form maintenance.

__________

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th October, 2020

No. TPT-A(3)-8/2020.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Board of Directors and under the provisions of the Article of Association of Ropeway and Rapid Transport System Development Corporation (RTDC) is pleased to constitute the Service Committee for Ropeway and Rapid Transport System Development Corporation (RTDC) with following constitution:—

1. ACS/Pr. Secretary/ Secy. (Finance) to the Government of .. Chairman Himachal Pradesh.

2. ACS/Pr. Secretary/Secy. (Transport) to the Government .. Member of Himachal Pradesh.

3. Managing Director of the Corporation (RTDC)

.. Member 4. Director Institutional Finance-cum-Special Secretary .. Special Invitee (Finance).

By order,

KAMLESH KUMAR PANT, Principal Secretary (Transport).

4225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942

ब अदालत श्री शाम स्वरुप, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 10-11-2020 श्री संजय शर्मा पुत्र प्रशोतम दास पुत्र रिखिया, निवासी महाल चांदड, उप-तहसील भवारना, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल चांदड, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी।

श्री संजय शर्मा पुत्र प्रशोतम दास पुत्र रिखिया, निवासी महाल चांदड, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम आधार कार्ड व आयकर विभाग में संजय शर्मा दर्ज है जोकि उसका सही व विख्यात नाम है, किन्तु राजस्व अभिलेख महाल चांदड में उसका नाम संजय शर्मा के बजाए गलती से संजय कुमार दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अपने नाम की उपरोक्त महाल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके संजय कुमार के बजाए संजय कुमार उपनाम संजय शर्मा पुत्र प्रशोतम दास दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल चांदड में दुरुस्ती करवा करके संजय कुमार के बजाए संजय कुमार उपनाम संजय शर्मा पुत्र प्रशोतम दास दर्ज करवाने बारे उजर/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 10-11-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी आज दिनांक 05-10-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री शाम स्वरुप, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 10-11-2020 श्री उतम चन्द शर्मा पुत्र जगरनाथ पुत्र केवल कृष्ण, निवासी गांव व डाकघर भवारना, उप-तहसील . . प्रार्थी। भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम4226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 आम जनता प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल व मौजा भवारना, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी।

श्री उतम चन्द शर्मा पुत्र जगरनाथ पुत्र केवल कृष्ण, निवासी गांव व डाकघर भवारना, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड व आयकर विभाग में उतम चन्द शर्मा दर्ज है जोकि उसका सही व विख्यात नाम है, किन्तु राजस्व अभिलेख महाल व मौजा भवारना में उसका नाम उतम चन्द शर्मा के बजाए गलती से सरुप चन्द उपनाम आत्म दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अपने नाम की उपरोक्त महाल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके सरुप चन्द उपनाम आत्म के बजाए सरुप चन्द उपनाम आत्म उपनाम उतम चन्द शर्मा पुत्र जगरनाथ दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल व मौजा भवारना में दुरुस्ती करवा करके सरुप चन्द उपनाम आत्म के बजाए सरुप चन्द उपनाम आत्म उपनाम उतम चन्द शर्मा पुत्र जगरनाथ दर्ज करवाने बारे उजर/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 10-11-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा। यह इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी आज दिनांक 05-10-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री शाम स्वरुप, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 10-11-2020 श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी ज्ञान चन्द पुत्र जुल्फी, निवासी गांव ठंडोल, डाकघर ठंडोल, उप-तहसील . . प्रार्थिया। भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल व मौजा ठंडोल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी।

श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी ज्ञान चन्द पुत्र जुल्फी, निवासी गांव ठंडोल, डाकघर ठंडोल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत4227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 करते हुए अनुरोध किया है कि उसका व उसके पति का नाम परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड में क्रमशः उर्मिला देवी व ज्ञान चन्द दर्ज है जोकि उन दोनों का सही व विख्यात नाम है, किन्तु राजस्व अभिलेख महाल व मौजा ठंडोल में उसका व उसके पति का नाम क्रमशः उर्मिला देवी के बजाए गलती से प्रोमिला देवी व ज्ञान चन्द के बजाए ज्ञान सिंह दर्ज हो गया है अतः प्रार्थिया अपने व पति के नाम की उपरोक्त महाल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके प्रोमिला देवी के बजाए प्रोमिला देवी उपनाम उर्मिला देवी व ज्ञान सिंह उपनाम ज्ञान चन्द पुत्र जुल्फी दर्ज करवाना चाहती है।

प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त प्रार्थिया व उसके पति के नाम की राजस्व अभिलेख महाल व मौजा ठंडोल में दुरुस्ती करवा करके प्रोमिला देवी के बजाए प्रोमिला देवी उपनाम उर्मिला देवी पत्नी स्व0 श्री ज्ञान सिंह उपनाम ज्ञान चन्द दर्ज करवाने बारे उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी आज दिनांक 05-10-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री शाम स्वरुप, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 10-11-2020 श्री राजेश शर्मा पुत्र प्रशोतम दास, निवासी महाल चांदड, डाकघर गढ़ जमूला, उप-तहसील भवारना, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल चांदड, डाकघर गढ़ जमूला, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी।

श्री राजेश शर्मा पुत्र प्रशोतम दास, निवासी महाल चांदड, डाकघर गढ़ जमूला, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर व आयकर विभाग में राजेश शर्मा दर्ज है जोकि उसका सही व विख्यात नाम है, किन्तु राजस्व अभिलेख महाल चांदड में उसका नाम राजेश शर्मा के बजाए गलती से राजेश कुमार दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अपने नाम की उपरोक्त महाल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके राजेश कुमार के बजाए राजेश कुमार उपनाम राजेश शर्मा पुत्र प्रशोतम दास दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त 4228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल चांदड में दुरुस्ती करवा करके राजेश कुमार के बजाए राजेश कुमार उपनाम राजेश शर्मा दर्ज करवाने बारे उजर/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 10-11-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी आज दिनांक 05-10-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री शाम स्वरुप, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 11-11-2020 श्री गुरदीप सिंह पुत्र फते सिंह पुत्र शेर सिंह, निवासी महाल साई, डाकघर भौडा लोहन्टी, . . प्रार्थी। उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल साई, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी।

श्री गुरदीप सिंह पुत्र फते सिंह पुत्र शेर सिंह, निवासी महाल साई, डाकघर भौडा लोहन्टी, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर व शैक्षणिक अभिलेख में गुरदीप सिंह दर्ज है जोकि उसका सही व विख्यात नाम है, किन्तु राजस्व अभिलेख महाल साई में उसका नाम गुरदीप सिंह के बजाए गलती से गुरदीप कुमार दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अपने नाम की उपरोक्त महाल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके गुरदीप कुमार के बजाए गुरदीप कुमार उपनाम गुरदीप सिंह पुत्र फते सिंह दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल साई में दुरुस्ती करवा करके गुरदीप कुमार उपनाम गुरदीप सिंह पुत्र फते सिंह दर्ज करवाने बारे उजर/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 11-11-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।4229 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 यह इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी आज दिनांक 07-10-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री शाम स्वरुप, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 12-11-2020 श्री सतिन्द्र पाल पुत्र मुलख राज पुत्र जुल्फी, निवासी गांव जुगेहड, डाकघर डरोह, उप-तहसील . . प्रार्थी। भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल जुगेहड, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी।

श्री सतिन्द्र पाल पुत्र मुलख राज पुत्र जुल्फी, निवासी गांव जुगेहड, डाकघर डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड व सेवा अभिलेख में मुलख राज दर्ज है जोकि उनका सही व विख्यात नाम है, किन्तु राजस्व अभिलेख महाल जुगेहड, मौजा डरोह में उनका नाम मुलख राज के बजाए गलती से मखौली दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अपने पिता के नाम की उपरोक्त महाल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके मखौली के बजाए मखौली उपनाम मुलख राज पुत्र जुल्फी दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त प्रार्थी के पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल जुगेहड में दुरुस्ती करवा करके मखौली के बजाए मखौली उपनाम मुलख राज पुत्र जुल्फी दर्ज करवाने बारे उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-11-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता ह।ै बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी आज दिनांक 05-10-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।4230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 ब अदालत श्री शाम स्वरुप, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 10-11-2020 रंजना देवी पुत्री अजीत सिंह पुत्र जुल्फी, निवासी गांव जलाख, डाकघर डरोह, उप-तहसील भवारना, . . प्रार्थिया। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल जलाख, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी।

रंजना देवी पुत्री अजीत सिंह पुत्र जुल्फी, निवासी गांव जलाख, डाकघर डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड व शैक्षणिक अभिलेख में रंजना देवी दर्ज है जोकि उसका सही व विख्यात नाम है, किन्तु राजस्व अभिलेख महाल जलाख, मौजा डरोह में उसका नाम रंजना देवी के बजाए गलती से अंजू देवी दर्ज हो गया है अतः प्रार्थिया अपने नाम की उपरोक्त महाल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके अंजू देवी के बजाए अंजू देवी उपनाम रंजना देवी पुत्री अजीत सिंह दर्ज करवाना चाहती है।

प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त प्रार्थिया के नाम की राजस्व अभिलेख महाल जलाख मौजा डरोह में दुरुस्ती करवा करके अंजू देवी के बजाए अंजू देवी उपनाम रंजना देवी पुत्री अजीत सिंह दर्ज करवाने बारे उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी आज दिनांक 05-10-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री शाम स्वरुप, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 11-11-2020 श्री लक्की राम पुत्र मिलखी राम, निवासी गांव भगूं, मौजा खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)4231 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल भगूं, मौजा खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी।

श्री लक्की राम पुत्र मिलखी राम, निवासी गांव भगूं, मौजा खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड व शैक्षणिक अभिलेख में लक्की राम दर्ज है जोकि उसका सही व विख्यात नाम है, किन्तु राजस्व अभिलेख महाल भगूं, मौजा खैरा में उसका नाम लक्की राम के बजाए गलती से लक्की कुमार दर्ज हो गया है अतः प्रार्थी अपने नाम की उपरोक्त महाल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके लक्की कुमार के बजाए लक्की कुमार उपनाम लक्की राम पुत्र मिलखी राम दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल भगूं में दुरुस्ती करवा करके लक्की कुमार के बजाए लक्की कुमार उपनाम लक्की राम पुत्र मिलखी राम दर्ज करवाने बारे उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-11-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी आज दिनांक 06-10-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री शाम स्वरुप, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 11-11-2020 कुसमा देवी पत्नी स्व0 श्री ईश्वर पाल, निवासी गांव ककरेहड, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा . . प्रार्थिया। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल ककरेहड, मौजा खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी। 4232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 कुसमा देवी पत्नी स्व0 श्री ईश्वर पाल, निवासी गांव ककरेहड, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड में कुसमा देवी दर्ज है जोकि उसका सही व विख्यात नाम है, किन्तु राजस्व अभिलेख महाल ककरेहड, मौजा खैरा में उसका नाम कुसमा देवी के बजाए गलती से सुषमा देवी दर्ज हो गया है अतः प्रार्थिया अपने नाम की उपरोक्त महाल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके सुषमा देवी के बजाए सुषमा देवी उपनाम कुसमा देवी पत्नी स्व0 श्री ईश्वर पाल दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त प्रार्थिया के नाम की राजस्व अभिलेख महाल ककरेहड, मौजा खैरा में दुरुस्ती करवा करके सुषमा देवी के बजाए सुषमा देवी उपनाम कुसमा देवी पत्नी स्व0 श्री ईश्वर पाल दर्ज करवाने बारे उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-11-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी आज दिनांक 06-10-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री शाम स्वरुप, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 11-11-2020 श्री हरि राम पुत्र भोलू, निवासी गांव जुगेहड, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल जुगेहड, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी।

श्री हरि राम पुत्र भोलू, निवासी गांव जुगेहड, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड व राशन कार्ड में हरि राम दर्ज है जोकि उसका सही व विख्यात नाम है, किन्तु राजस्व अभिलेख महाल जुगेहड मौजा डरोह में उसका नाम हरि राम के बजाए गलती4233 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 से हरिया दर्ज हो गया है अतः प्रार्थी अपने नाम की उपरोक्त महाल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके हरिया के बजाए हरिया उपनाम हरि राम पुत्र भोलू दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल जुगेहड मौजा डरोह में दुरुस्ती करवा करके हरिया के बजाए हरिया उपनाम हरि राम पुत्र भोलू दर्ज करवाने बारे उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-11-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी आज दिनांक 06-10-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विकास जमवाल, हि0प्र0से0, विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. अजय कुमार शर्मा आयु 35 वर्ष पुत्र राम लाल शर्मा, निवासी गांव व डाकघर सालन, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

2. पूजा गुप्ता आयु 26 वर्ष पुत्री राजेश गुप्ता, निवासी मकान नं0 1407, वजीर नगर, प्लाजा कोटला, . . प्रार्थीगण। मुबारकपुर, लोधी रोड, सेन्ट्रल दिल्ली-110003.

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 02-11-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 29-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी,

धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा,

हिमाचल प्रदेश।4234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 30-10-2020

. . प्रार्थिया। मंगली देवी बेवा बलदेव सिंह, निवासी फूटाखल, डाकघर झटिंगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

दावा : नाम दुरुस्ती।

आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारा।

आवेदिका मंगली देवी बेवा वलदेव सिंह, निवासी फूटाखल, डाकघर झटिंगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके स्व0 पति का नाम ग्राम पंचायत जिल्हण के रिकार्ड में वलदेव पुत्र ठोला राम है जो सही है। जबकि महाल फूटाखल के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम वलदेव सिंह दर्ज हुआ है तथा आवेदिका ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पति का नाम वलदेव सिंह के स्थान पर वलदेव सिंह उर्फ वलदेव दर्ज करने के आदेश दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-10-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 08-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-----------

ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 13(3)

तारीख पेशी : 30-10-2020 सूरज सिंह पुत्र स्व0 श्री शुकरू, निवासी डलाह, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता4235 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 आवेदन-पत्र पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, 1969.

हरगाह एतद्‌द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदक ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 05-02-1978 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म एवं मृत्यु पंचायत डलाह में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव नहीं है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील इश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया इश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 30-10-2020 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 08-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-----------

ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 30-10-2020 जेठु राम पुत्र स्व0 श्री सेतु राम, निवासी गांव वसेहड, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

दावा : नाम दुरुस्ती।

आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारा।

आवेदक जेठु राम पुत्र स्व0 श्री सेतु राम, निवासी गांव वसेहड, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम आधार कार्ड व ग्राम पंचायत के रिकार्ड में जेठु राम पुत्र स्व0 श्री सेतु राम है जोकि सही है जबकि महाल वसेहड के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम जेठु ही दर्ज हुआ है जोकि गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम जेठु के स्थान पर जेठु राम दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-10-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 08-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।4236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 30-10-2020 राहुल पुत्र स्व0 श्री धर्म सिंह, निवासी गांव लोहडा, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

दावा : नाम दुरुस्ती।

आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारा।

आवेदक राहुल पुत्र स्व0 श्री धर्म सिंह, निवासी गांव लोहडा, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत भडवाहन के रिकार्ड में राहुल पुत्र स्व0 श्री धर्म सिंह है जोकि सही है जबकि महाल लोहडा के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम राहुल कुमार दर्ज हुआ है जोकि गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम राहुल कुमार के स्थान पर राहुल दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-10-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 08-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 30-10-2020 प्रकाश चन्द पुत्र दुला राम, निवासी कथोग, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

दावा : नाम दुरुस्ती।4237 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारा।

आवेदक प्रकाश चन्द पुत्र दुला राम, निवासी कथोग, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत कथोग के रिकार्ड में प्रकाश चन्द है जोकि सही है जबकि महाल ग्वाली के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम ओम प्रकाश दर्ज हुआ है जोकि गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम ओम प्रकाश के स्थान पर ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश चन्द दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-10-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 08-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-----------

ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 30-10-2020 मस्त राम पुत्र साजु राम, निवासी कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

दावा : नाम दुरुस्ती।

आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारा।

आवेदक मस्त राम पुत्र साजु राम, निवासी कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत कुन्नु के रिकार्ड में मस्त राम दर्ज है जोकि सही है जबकि महाल गजौण के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम काकू पुत्र साजु दर्ज हुआ है जोकि गलत दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम काकू के स्थान पर मस्त राम दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-10-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 08-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।4238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 ब अदालत श्री रमेश कुमार चौहान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री कृष्ण पाल ठाकुर पुत्र श्री लेघा, निवासी गांव सलौण, डाकघर मढ़ी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।

श्री कृष्ण पाल ठाकुर पुत्र श्री लेघा, निवासी गांव सलौण, डाकघर मढ़ी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम कृष्ण पाल ठाकुर है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल सलौण में उसका नाम कृष्ण पाल दर्ज है जो कि गलत है। इसलिए प्रार्थी ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल सलौण में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम कृष्ण पाल उर्फ कृष्ण पाल ठाकुर दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 10-11-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा

आज दिनांक 08 अक्तूबर, 2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

रमेश कुमार चौहान,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री चन्द्रमणी पुत्र देवी सिंह, निवासी तरयाम्बला, डाकघर लौंगणी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल महाल तरयाम्बला में नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी उपरोक्त ने प्रार्थना-पत्र इस आशय से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड व आधार कार्ड के मुताबिक चन्द्रमणी है जो सही नाम दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेख में वाक्या महाल तरयाम्बला में उसका नाम चन्द दर्ज है जो गलत नाम दर्ज है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के4239 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 समर्थन में नकल परिवार रजिस्टर, नकल जमाबन्दी, आधार प्रति वाक्या महाल तरयाम्बला संलग्न प्रस्तुत कर रखी है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी आम या खास को इस नाम दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 07-11-2020 को पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 06-10-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक : श्री रोहित ठाकुर पुत्र अविनाश चन्द, निवासी प्रौण, डाकघर स्योह, तहसील धर्मपुर, . . प्रार्थी। जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में श्री रोहित ठाकुर, निवासी प्रौण, डाकघर स्योह, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व अप्राप्यता प्रमाण-पत्र स्थानीय पंजियक/मृत्यु प्रमाण-पत्र, प्रधान ग्राम पंचायत प्रस्तुत किया है कि उसकी दादी की मृत्यु दिनांक 18-08-2014 को हुई है। परन्तु किन्हीं कारणवश वह उसकी मृत्यु ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तिथि दिनांक 18-08-2014 को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन पेशी दिनांक 07-11-2020 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर-हाजिर में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 06-10-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रमेश कुमार चौहान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री ब्रहम दास नेगी पुत्र स्व0 श्री देवी राम, निवासी गांव घनाला, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)4240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।

श्री ब्रहम दास नेगी पुत्र स्व0 श्री देवी राम, निवासी गांव घनाला, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम ब्रहम दास नेगी है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल घनाला में उसका नाम ब्रहम दास दर्ज है जो कि गलत है। इसलिए प्रार्थी ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल घनाला में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम ब्रहम दास उर्फ ब्रहम दास नेगी दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 10-11-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा

आज दिनांक 08 अक्तूबर, 2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

रमेश कुमार चौहान,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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समक्ष श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 12-11-2020 श्री प्रभू राम श्री माली, निवासी गांव सान्ढा, डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री प्रभू राम श्री माली, निवासी गांव सान्ढा, डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम प्रभू राम है। परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल सान्ढा व महाल उटपुर में प्रभू दर्ज हो चुका है जो कि गलत है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल सान्ढा व महाल उटपुर में प्रभू के स्थान पर प्रभू राम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह4241 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942 असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 12-11-2020 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 07-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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4242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2020/24 आश्विन, 1942

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 16 October 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-10-16.129_gazette_2020-16_10_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-10-16.129_gazette_2020-16_10_2020.