राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना संख्याः 50/2020-राज्य कर
शिमला-2, 27 अक्तूबर 2020
ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त श्क्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल सरकार परिषद् की सिफारिशाें पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम, 2020 बनाते हैं, अर्थात्ः-
138-राजपत्र/2020-28-10-2020 (4489) 4490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) ये 01 अप्रैल 2020 से प्रवृत्त होंगे।
2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 7 में तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
''तालिका
| क्रम संख्या | धारा जिसके तहत संयुक्त उद्ग्रहण का विकल्प चुना गया है | पंजीकृत व्यक्तियाें का प्रवर्ग | कर की दर |
| (1) | (1 क) | (2) | (3) |
| 1. | धारा 10 की उपधारा (1) या (2) | ए ेसे विनिर्माताआें से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, भिन्न विनिर्माता | राज्य में कारोबार का आधा फीसदी |
| 2. | धारा 10 की उपधारा (1) या (2) | अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) मे ं निर्दिष्ट पूर्तियां करने वाला पूर्तिकार | राज्य में कारोबार का अढ़ाई फीसदी |
| 3. | धारा 10 की उपधारा (1) या (2) | धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के उपबंधों के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार | राज्य में कर योग्य माल और सेवाओं की आपूर्तियाें के कारोबार का आधा फीसदी |
| 4. | धारा 10 की उपधारा (1) या (2 क) | पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के तहत संयुक्त उद्ग्रहण के पात्र नहीं हैं, लेकिन धारा 10 की उप-धारा (2ए) के तहत कर संदाय का चयन करने के लिए पात्र हैं। | राज्य में माल और सेवाआें की आपूर्तियों के कारोबार का तीन फीसदी।''। |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान। टिप्पण.-मूल अधिसूचना जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-13/2017 तारीख 27 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं0ः 48/2020-राज्य कर तारीख 8 अक्तूबर, 2020 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2020 के तहत तारीख 12 अक्तूबर, 2020 को प्रकाशित किया गया था, द्वारा संशोधित किया गया।4491 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-15/2020 dated
27th October, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification No. 50/2020-State Tax
Shimla-2, the 27th October, 2020
No. EXN-F(10)-15/2020.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—
1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come into force with effect from the 01st day of April, 2020.
2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 7, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—
"Table
| Sl. No. | Sectionunder which composition levy is opted | Category of registered persons | Rate of tax |
| (1) | (1A) | (2) | (3) |
| 1. | Sub-sections (1) and (2) of section 10 | Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government | half percent of the turnover in the State |
| 2. | Sub-sections (1) and (2) of section 10 | Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II | two and a half percent of the turnover in the State or Union territory |
| 3. | Sub-sections (1) and (2) of section 10 | Any other supplier eligible for composition levy under sub- sections (1) and (2) of section 10 | half percent of the turnover of taxable supplies of goods and services in the State |
| 4. | Sub-section (2A) of section 10 | Registered persons not eligible under the composition levy under sub-sections (1) and (2), but eligible to opt to pay tax under sub-section (2A), of section 10 | three percent of the turnover of supplies of goods and services in the State.''. |
By order,
Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (E&T).
4492 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942Note.—The principal rules were notified vide notification No. EXN-F(10)-13/2017 dated the 27th June, 2017 published in the Gazette on 29th June 2017 and last amended vide notification No. 48/2020-State Tax, dated the 8th October, 2020 published in Gazette vide number EXN-F(10)- 15/2020 dated the 12th October, 2020.
____________
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना संख्याः 57/2020-राज्य कर
शिमला-2, 27 अक्तूबर, 2020
ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10)(जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त श्क्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल सरकार परिषद की सिफारिशाें पर, अधिसूचना संख्या 76/2018-राज्य कर दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018 दिनांक 4 दिसम्बर के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचना के तीसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्री—त व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जोकि उक्त परंतुक में निर्दिष्ट तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं, जो उक्त तालिका के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए उक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लिखित शर्त के अधीन विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन उक्त विवरणी को सितम्बर, 2020 के 30वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यक्त किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंब फीस को पूरी तरह से अधित्यक्त किया जाता है जहां कुल देय राज्य कर की राशि शून्य हैः
परंतु यह भी कि उन करदाताओं के लिए जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक है, जो कि नियत तारीख तक मई, 2020 से जुलाई, 2020 माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन उक्त विवरणी को सितम्बर, 2020 के 30वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यक्त किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंब फीस को पूरी तरह से अधित्यक्त किया जाता है जहां कुल देय राज्य कर की राशि शून्य है।"। 2. यह अधिसूचना 25 जून 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी ।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-मूल अधिसूचना संख्या 78/2018-राज्य कर दिनांक 31 दिसम्बर 2018 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018 तारीख 4 जनवरी, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं0ः 52/2020-राज्य कर तारीख 6 अक्तूबर, 2020 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-15/2020 के तहत तारीख 8 अक्तूबर, 2020 को प्रकाशित किया गया था, द्वारा संशोधित किया गया।4493 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-15/2020 dated
27th October, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification No. 57/2020-State Tax
Shimla-2, the 27th October, 2020
No. EXN-F(10)-15/2020.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal pradesh, No. 76/2018-State Tax, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN- F(10)-33/2018, dated the 4th January, 2019, namely:—
In the said notification, after the third proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—
"Provided also that for the class of registered persons mentioned in column (2) of the Table of the above proviso, who fail to furnish the returns for the tax period as specified in column (3) of the said Table, according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, but furnishes the said return till the 30th day of September, 2020, the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived for those taxpayers where the total amount of state tax payable in the said return is nil:
Provided also that for the taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year, who fail to furnish the return in FORM GSTR-3B for the months of May, 2020 to July, 2020, by the due date but furnish the said return till the 30th day of September, 2020, the total amount of late fee under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived for those taxpayers where the total amount of state tax payable in the said return is nil.".
2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 25th day of June, 2020.
By order,
Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (E&T).
Note.—The principal notification No. 76/2018-State Tax, dated 31st December, 2018 was published in the Gazette of Himachal Pradesh vide notification No. EXN-F(10)-33/2018, dated the 4th January, 2019 and was last amended vide notification No. 52/2020-State Tax, dated the 6th October 2020 published vide number EXN-F(10)-15/2020 dated the 08th October, 2020.
4494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942 TRAINING AND FOREIGN ASSIGNMENT DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-171002, the 17th October, 2020
No. Per(Trg.)B(2)-2/90.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Sh. Satish Chand Sharma, Joint Director (Trg. & Res.) SIRD, HIPA shall retire from the Government service on 31st December, 2020 after attaining the age of superannuation.
By order,
Sd/-
Secretary (Training).
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TRAINING AND FOREIGN ASSIGNMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 17th October, 2020
No. Per(Trg.)B(2)-1/90-IV.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Sh. Desh Bandhu Kaith, Research & Documentation Officer (DMC) shall retire from the Government service on 31st October, 2020 after attaining the age of superannuation.
By order
Sd/-
Secretary (Training).
__________
TRAINING AND FOREIGN ASSIGNMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 21st October, 2020
No. Per(Trg.)F(10)-2/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the Mid Career Training Programme (MCTP) Sub-Committee on the various aspects of training being imparted in the Institute as under:—
| 1. | Sh. Rakesh Kanwar IAS, Secretary to Governor, H.P. and Special Secretary (Agriculture) to the Government of Himachal Pradesh. | Chairman |
| 2. | Director, HIPA Fairlawns, Shimla-12 | Member Secretary |
| 3. | Sh. Amarjeet Singh IAS, Special Secretary (Personnel and Health & F.W.) to the Government of Himachal Pradesh. | Member |
| 4. | Sh. Harbans Singh Brascon HAS, Director (Information & Public Relations) and Additional Excise and Taxation Commissioner, Shimla. | Member |
The terms of the reference of the Sub-Committee will be as under:—
| (a) | To work out the duration of the MCTP |
| (b) | To work out the module/contents of the MCTP |
| (c) | To work out the competencies that MCTP would aim to achieve |
| (d) | To work out the method of evaluation after completion of MCTP (Evaluation of Officers). |
| (e) | To suggest which benefit of career progression is to be linked with successful completion of MCTP. |
| (f) | The Committee may also recommend modalities for dovetailing of funds |
| (g) | The committee will submit its report within a period of three weeks |
By order,
Sd/- SANDEEP BHATNAGAR, Secretary (Trg. & FA).
___________
जल शक्ति विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 22 अक्तूबर, 2020
संख्याःआई.पी.एच.-बी(एच)1-11/2015-कांगड़ा.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत दिनांक 22-08-2019 को जारी की गई व धारा-19 के उपबन्धों के अन्तर्गत दिनांक 21-08-2020 को अधिसूचना जारी की जानी थी। 4496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942 3. भू-अर्जन अधिनियम की धारा-19 के तहत अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया जारी थी जोकि कोविद-19 के कारण अवरूद्व हुई और निर्धारित एक वर्ष की अवधि दिनांक 21-08-2020 को समाप्त हो गई। 4. यतः हिमाचल प्र्र्र्रदेश सरकार द्वारा लोक हित मेेंेंेंं फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा का निर्माण आवश्यक था।
5. यतः विभाग ने उक्त अधिनियम की धारा 19 केेेे अन्तर्गत उपरोक्त प्र्र्र्रयोजन हेतु अधिसूचना जारी करनेेेे केेेे लिए निर्र्धारित समय पर प्रक्रिया आरम्भ कर दी परन्तु प्रक्रिया कोविद-19 केेेे कारण अवरूद्ध होनेे की वजह सेेेे अधिसूचना निर्र्धारित तिथि केेेे भीतर अधिसूचित नहीं की जा सकी जबकि विभाग ने धारा-11 केेेे अन्तर्र्गत अधिसूचित भूमि पर निर्माण कार्र्य प्रारम्भ कर लिया है।
6. यतः हिमाचल प्र्र्र्रदेश के राज्यपाल उपरोक्त कारणों कोे उचित मानतेे हुए अधिसूचना की निर्र्धारित तिथि कोेेे उक्त अधिनियम की धारा-19 के नीचे दिये गये परन्तुुक केे तहत अधिसूचना की तिथि कोेेे दिनांक 21-08-2020 सेेेे एक वर्ष आगेे बढ़ाने मेेंेंेंं सहर्र्ष स्वीकृृृृति प्र्र्र्रदान करते हैं।
7. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुुुुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धोेंं केेेे अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों कोे सूचना हेतुु की जाती है तथा उक्त अधिनियम केेेे अधीन भू-समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, जिला कांगड़ा को उक्त भूमि केे अर्र्जन करने केेेे आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
8. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जिला कांंंंगड़ा केेेे कार्यालय मेंंंं किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
| जिला | तहसील | महाल व मौजा | खसरा नं0 | क्षेत्र हैक्टेयर/ बीघा/बिस्वा में |
| कांगड़ा | नूरपुर | डन्न्ाी खास | 650/1/2 | 0-01-76 |
| 937/1 | 0-00-91 | |||
| 938/1 | 0-00-90 | |||
| 943/1 | 0-00-52 | |||
| 934/1 | 0-00-36 | |||
| 933/1 | 0-00-88 | |||
| 929/1 | 0-01-17 | |||
| 930/1 | 0-00-48 | |||
| कित्ता-8 | 0-06-98 हैक्टेयर |
9. यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार के ई-राजपत्र में अपलोड कर दी गई है।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (जल शक्ति)।4497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942 HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT, SHIMLA-171004
NOTIFICATION
Shimla-4, the 26th October, 2020
No. VS/Estt./Deptt.Exam./6-41/2000-V.—The Result of Departmental Examination held on 15th, 16th and 17th October, 2020 in respect of Gazetted/Non Gazatted Officers and Officials of Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat is hereby notified as under Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Departmental Examination) Regulations-2002:
| Sl. No. | Roll No. | Paper-I | Paper-II | Paper- III |
| 1. | 101 | Absent | Absent | Absent |
| 2. | 102 | — | Pass | Fail |
| 3. | 103 | Pass | Pass | Fail |
| 4. | 104 | — | — | Pass |
| 5. | 105 | — | Pass | — |
| 6. | 106 | — | — | Pass |
| 7. | 107 | — | Pass | — |
| 8. | 108 | Pass | Pass | Pass |
| 9. | 109 | — | Pass | — |
| 10. | 110 | — | Pass | Fail |
| 11. | 111 | — | — | Pass |
| 12. | 112 | — | Pass | Pass |
By order,
Sd/- Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
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शुद्धि-पत्र
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, संख्या 120, दिनांक 5 अक्तूबर, 2020 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-58/2020, दिनांक 16 जुलाई, 2020 के पृष्ठ संख्या 4008 में प्रकाशित अनुसूची में खसरा नं0 वाले स्तम्भ में खसरा संख्या 500 के स्थान पर खसरा सं0 550 पढ़ा जाए, पृष्ठ संख्या 4009 में प्रकाशित उपरोक्त अधिसूचना के अंग्रेजी रूपांतर के Schedule में Area in hectare वाले स्तम्भ में प्रकाशित अंक 26-53-59 के स्थान पर 10-54-14 पढ़ा जाए। पृष्ठ संख्या 4009 एवं 4010 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ0एफ0ई0-बी.-एफ.(14)-59/2020, दिनांक 16 जुलाई, 2020 की अनुसूची में हैक्टेयर में क्षेत्रफल वाले स्तम्भ में प्रकाशित अंक 26-99-78 के स्थान पर अंक 26-99-76 पढ़ा जाए।
हस्ताक्षरित/- उप-नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, शिमला-171 005.
4498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0) श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र संतोख सिंह, गांव गुराड, परगना सामरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-- नाम की दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र संतोख सिंह, गांव गुराड, परगना सामरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि मेरे पिता का सही नाम संतोख सिंह है। लेकिन राजस्व अभिलेख महाल गुराड व डूलाडा में संतोक सिंह गलत दर्ज है। मेरे अन्य दस्तावेजों, शिक्षा प्रमाण-पत्र आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में मेरे पिता का नाम संतोख सिंह दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के पिता के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि राजस्व अभिलेख महाल गुराड व डूलाडा में संतोक सिंह के बजाए संतोक सिंह उर्फ संतोख सिंह दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी संतोक सिंह के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी में दिनांक 12-11-2020 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 10-09-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
----------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
नवीन कुमार पुत्र पृथ्वी राज उर्फ फमण, गांव मेहडी, डाकघर छतराडी, उप-तहसील धरवाला, जिला . . प्रार्थी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है महाल मरौर के राजस्व रिकार्ड में मेरे पिता का नाम फामण दर्ज है। लेकिन परिवार नकल व मेरे दस्तावेजों, शिक्षा प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, परिवार नकल में मेरे पिता का नाम पृथ्वी राज उर्फ फमण दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल मरौर की नकल जमाबन्दी तथा उपरोक्त अन्य4499 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942 दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है उपरोक्त कि दोनों नाम प्रार्थी के पिता के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि राजस्व रिकार्ड महाल मरौर में फमण के बजाए पृथ्वी राज उर्फ फमण दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि फमण के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी में दिनांक 06-11-2020 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 06-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
----------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
जोगिन्द्र राम पुत्र वीर, निवासी गांव खालन, डाकघर कूंर, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है महाल जैन्तरा के राजस्व रिकार्ड में मेरे पिता का नाम जोगिन्द्र दर्ज है। लेकिन अन्य दस्तावेजों, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र, ब्यान हल्फी, परिवार रजिस्टर नकल में मेरा नाम जोगिन्द्र राम दर्ज है। जो उसका सही नाम है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल जैन्तरा की नकल जमाबन्दी तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि महाल जैन्तरा के राजस्व रिकार्ड में जोगिन्द्र पुत्र वीर के बजाए जोगिन्द्र राम पुत्र वीर दुरुस्त किया जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि जोगिन्द्र के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी में दिनांक 16-11-2020 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।4500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
अनुप कुमार पुत्र राकेश कुमार, गांव सकल, डाकघर सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है महाल सुनारा के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम प्रदीप कुमार दर्ज है। लेकिन अन्य दस्तावेजों, शिक्षा प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, परिवार नकल में मेरा नाम अनुप कुमार दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल सुनारा की नकल जमाबन्दी तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि महाल सुनारा के राजस्व रिकार्ड में प्रदीप कुमार के बजाए अनुप कुमार दुरुस्त किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रदीप कुमार के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी में दिनांक 16-11-2020 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
जर्मो पुत्र मचलू, गांव व महाल चडी, डाकघर मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है महाल चडी के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम जर्म सिंह दर्ज है। लेकिन मेरे परिवार रजिस्टर नकल में मेरा नाम जर्मो दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल चडी की नकल जमाबन्दी तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों4501 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942 नाम प्रार्थी के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि महाल चडी के राजस्व रिकार्ड में जर्म सिंह के बजाए जर्मो दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि जर्म सिंह के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी मेें दिनांक 16-11-2020 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
----------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
जर्म सिंह पुत्र व्रतीया, गांव अठरोड, डाकघर कूंर, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रत्यार्थीगण। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है महाल कूंर के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम जरमो दर्ज है। लेकिन अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड, परिवार नकल व पैन कार्ड में मेरा नाम जर्म सिंह दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल कूंर की नकल जमाबन्दी तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि राजस्व रिकार्ड महाल कूंर में जरमो सिंह के बजाए जर्म सिंह दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि जरमो के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी के दिनांक 12-11-2020 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।4502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 46 तह0 वाचक0 तह0 चुराह/2020 तारीख दायरा : 27-06-2019 श्री मोती सिंह पुत्र प्रेम सिंह, निवासी गांव कुड्डी, परगना लोह टिकरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता .
विषय.--राजस्व कागजात माल व ग्राम पंचायत अभिलेख में नाम बदलने बारे प्रार्थना-पत्र।
श्री मोती सिंह पुत्र प्रेम सिंह, निवासी गांव कुड्डी, परगना लोह टिकरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा तमाम दस्तावेजों, शिक्षा मूल प्रमाण-पत्र, बैंक खाता, मोटर आर0 सी0, ग्राम पंचायत व राजस्व अभिलेख में मोती सिंह है। आवेदक अपना नाम सवेच्छा से मोती सिंह के बजाए मोहित चाडक करवाना चाहता है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई भी उजर या एतराज हो तो असालतन या वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक आकर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम मोती सिंह उर्फ मोहित चाडक दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त लेसवीं व ग्राम पंचायत लेसवीं, विकास खण्ड तीसा को पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 14-10-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 45 तह0 वाचक0 तह0 चुराह/2020 तारीख दायरा :
श्री टेक चन्द पुत्र परसोतम, निवासी गांव मंजणी, परगना तीसा, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल . . वादी। प्रदेश
बनाम
आम जनता .
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।4503 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942 श्री टेक चन्द पुत्र परसोतम, निवासी गांव मंजणी, परगना तीसा, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे पिता का नामपरिवार रजिस्टर नकल में परसोतम दर्ज है। जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है। परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त जुंगरा, तहसील चुराह में मेरे पिता का नाम भजना दर्ज है जोकि गलत है।
अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई भी उजर या एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक आकर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते है बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी के पिता का दुरुस्त नाम भजना उर्फ परसोतम दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त जुंगरा व ग्राम पंचायत जुंगरा, विकास खण्ड तीसा को पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13-10-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Sh. Shivam Pratap Singh IAS, Sub-Divisional Magistrate Chamba,
District Chamba (H. P.)
Dharmender Kumar s/o Sh. Chaman Singh, resident of Village Chandroli, P.O Barour, Tehsil & District Chamba, H. P., aged 21 years.
and
Sapna Kumari d/o Shri Jaisi Ram alias Jaiso, resident of Village Dheema, P.O. Sarol, Tehsil . . Applicants. & District Chamba, H. P., aged 26 years.
Versus
The General Public
Subject.—Notice regarding registration of marriage under section 15 of Special Marriages Act,
1954.
Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriages Act, 1954 (Central Act) as ammended by the Marriage Laws (Amendment Act, 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 07-03-2020 at their place of residences and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Now, therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally4504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942 or in writing before this court on or before 22-11-2020 after that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the Court on this 15th October, 2020.
Seal.
SHIVAM PARTAP SINGH IAS, Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).
_________
In the Court of Sh. Shivam Pratap Singh IAS, Sub-Divisional Magistrate Chamba,
District Chamba (H. P.)
Vishal Kumar s/o Sh. Des Raj, aged 30 years, resident of Mohalla Chameshani, Chamba Town, Tehsil & District Chamba, H. P. (Bridegroom/Husband).
Jyoti Kumari d/o Shri Naresh Kumar, aged 28 years, V.P.O. Uteep, Tehsil & District . . Applicants. Chamba, H. P. (Bride/Wife)
Versus
The General Public
Subject.—Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21of 1997).
Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 22-06-2018 at their place of residence with Hindu rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. well in time;
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriage and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has nay objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 22-11-2020 at 12.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on this 15th of October, 2020.
Seal.
SHIVAM PARTAP SINGH IAS Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).
4505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 21/T/C/2020 तारीख दायरा : 06-10-2020 तारीख पेशी : 18-11-2020 रविन्दर सिंह पुत्र मिलखी राम, वासी कुठेहड़ा, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल कुठेहड़ा में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल कुठेहड़ा में रविन्दर कुमार पुत्र मिलखी राम पुत्र देवू राम दर्ज है जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत कुठेहड़ा में रविन्दर सिंह पुत्र मिलखी राम दर्ज है। जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल कुठेहड़ा में रविन्दर कुमार उपनाम रविन्दर सिंह पुत्र मिलखी पुत्र देवू राम के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 19-11-2020 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 06-10-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
----------
ब अदालत विरेन्दर कुमार, नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा.--दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 06-10-2020
. . प्रार्थिया। श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री प्रीतम चन्द, निवासी गांव अन्द्रोली, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल अन्द्रोली, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। 4506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942 श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री प्रीतम चन्द, निवासी गांव अन्द्रोली, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेजों में बीना देवी दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी बीना देवी ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल अन्द्रोली, मौजा व तहसील थुरल में उसका नाम गुड्डी गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थिया अब अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल अन्द्रोली, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्रीमती गुड्डी के बजाए गुड्डी उपनाम बीना देवी पत्नी श्री प्रीतम चन्द दर्ज करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया के नाम की राजस्व अभिलेख महाल अन्द्रोली, मौजा व तहसील थुरल में श्रीमती गुड्डी के बजाए गुड्डी उपनाम बीना देवी पत्नी श्री प्रीतम चन्द दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 08-12-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 09-10-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी थुरल,
तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
श्री जीवन कुमार पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी महाल नंगल चौक, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु पंजीकरण करवाने बारे।
श्री जीवन कुमार पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी महाल नंगल चौक, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस आशय से न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पिता श्री दुनी चन्द की मृत्यु दिनांक 19-04-1989 को गांव नंगल चौक में हुई थी परन्तु प्रार्थी निर्धारित अवधि के अन्दर अपने पिता का नाम ग्राम पंचायत नंगल चौक में अज्ञानता के कारण कटवा न सका। अतः अब प्रार्थी ने अपने पिता की मृत्यु पंजीकरण दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।
अतः इस मृत्यु पंजीकरण बारे सर्वसाधारण आम जनता को बजरिया मुश्त्री मुनादी व राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2020 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 15-10-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।4507 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं अधिशाषी दण्डाधिकारी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 19/NT/2020 :
दायर तिथि : 14-10-2020 प्रार्थी श्री ओंकार सिंह पुत्र श्री मिच्नु राम, गांव मंझेड, डाकघर भुलाडा, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थी श्री ओंकार सिंह ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी दादी स्व0 श्रीमती मृदु देवी की मृत्यु का प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत भुलाणा के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं है। इस वजह से उन्हें राजस्व सम्बन्धी कार्य करवाने में बहुत कठिनाई हो रही है। प्रार्थी अपनी दादी की तारीख मृत्यु 05-09-1970 को पंचायत भुलाणा के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस मृत्यु तिथि की पुष्टि District Registrar (Birth & Death) कांगडा़ के पत्र संख्या HFW/KGR/ST (Delayed) (B+D/-2019-395 दिनांक 09-10-2020 द्वारा की गई है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ओंकार सिंह की दादी मृदु देवी की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2020 को स्वयं या अपने अभिकर्ता द्वारा एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। बसूरत दीगर मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 14-10-2020 जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
एवं अधिशाषी दण्डाधिकारी, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।
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ब अदालत श्री विरेन्दर कुमार, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /2020
तारीख पेशी : 08-12-2020 श्री मदन लाल पुत्र श्री मोहन लाल उपनाम मोहर सिंह, वासी गांव व डाकघर शेदु, तहसील थुरल, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री मदन लाल पुत्र श्री मोहन लाल उपनाम मोहर सिंह, वासी गांव व डाकघर शेदु, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि 4508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942 उसकी माता श्रीमती फूंला देवी पत्नी श्री मोहन लाल उपनाम मोहर सिंह का देहान्त दिनांक 19-06-2017 को गांव व डाकघर शेन्दु, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपनी माता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत थुरल को जारी करवाना चाहता है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त दिवंगत श्रीमती फूंला देवी पत्नी श्री मोहन लाल उपनाम मोहर सिंह की मृत्यु तिथि 19-06-2017 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 08-12-2020 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती फूंला देवी पत्नी श्री मोहन लाल उपनाम मोहर सिंह की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मुत्यु, ग्राम पंचायत थुरल को पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09-10-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
-------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 /20
Sh. Lobsang Tsondu s/o Tenzin, r/o c/o Tenwang, House near Choeling Nunnery Jogiwara Road Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Sh. Lobsang Tsondu s/o Tenzin, r/o c/o Tenwang, House near Choeling Nunnery Jogiwara, Road Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका स्वयं Lobsang Tsondu का जन्म दिनांक 23-11-1974 को हुआ है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Lobsang Tsondu का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-11-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 13-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।4509 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942 ब अदालत श्री शाम स्वरूप, कार्यकारी दण्डाधिकरी भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : /2020
तारीख पेशी : 19-11-2020 श्री राकेश कुमार पुत्र धर्मजीत, निवासी गांव तलीणू, डाकघर जमूला, उप-तहसील भवारना, ग्राम . . प्रार्थी। पंचायत जमूला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।
इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।
प्रार्थी श्री राकेश कुमार पुत्र धर्मजीत, निवासी गांव तलीणू, डाकघर जमूला, उप-तहसील भवारना, ग्राम पंचायत जमूला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी, विद्यालय प्रमाण, अपर्याप्तता प्रमाण-पत्र पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 04-02-1982 को गांव तलीणू, ग्राम पंचायत जमूला में हुआ है। परन्तु अज्ञानता के कारण उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत जमूला को जारी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार अखबारी मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त राकेश कुमार का जन्म दिनांक 04-02-1982 के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 19-11-2020 हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त की जन्म तिथि 04-02-1982 के पंजीकरण करने के आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत जमूला को पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13-10-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
------ ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 690/तह0/2020 तारीख पेशी : 05-11-2020 रविन्दर कुमार वगैरा बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
प्रार्थी श्री रविन्दर कुमार पुत्र श्री केवल सिंह, निवासी गांव बरोटा, डाकघर ठाकुद्वारा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व बलबीरो पुत्री भजन सिंह, निवासी गांव गडानी, तहसील धिलवान, जिला कपूरथला 4510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अक्तूबर, 2020/06 कार्तिक, 1942 (पंजाब) ता हाल पत्नी श्री रविन्दर कुमार पुत्र श्री केवल सिंह, निवासी गांव बरोटा, डाकघर ठाकुद्वारा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगणों की शादी 05-04-2006 को गांव बरोटा, डाकघर ठाकुद्वारा, तहसील इन्दौरा, गाम पंचायत पराल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई है। लेकिन अज्ञानतावश उक्त प्रार्थीगण ने अपने विवाह को ग्राम पंचायत पराल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के अभिलेख में या अन्य स्थान पर पंजीकृत न करवाया हुआ है। प्रार्थीगण अपने विवाह की तिथि को पंजीकृत करवाना चाहते हैं। अतः उक्त विवाह को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वे उक्त प्रार्थीगण प्रार्थी श्री रविन्दर कुमार पुत्र श्री केवल सिंह, निवासी गांव बरोटा, डाकघर ठाकुद्वारा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व बलबीरो पुत्री भजन सिंह, निवासी गांव गडानी, तहसील धिलवान, जिला कपूरथला (पंजाब) ता हाल पत्नी श्री रविन्दर कुमार पुत्र श्री केवल सिंह, निवासी गांव बरोटा, डाकघर ठाकुद्वारा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के विवाह को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 05-11-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज दें। कोई एतराज न होने की सूरत में विवाह को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है