राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 27th October, 2020
No. TSM-F (10)-7/2019.—In pursuance of suggestions of Ministry of Civil Aviation, Government of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to appoint/designate all the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh as Nodal officers for smooth operation of Helicopters in their respective jurisdiction, to adhere to the following suggestions for effective helicopter operations:—
141-राजपत्र/2020-02-11-2020 (4725)4726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 (1) The Nodal officer/ageny shall planned movement, alongwith approval/permission from operator/owner of the helipad. Any change in flight plan and completion of the movement may be immediately informed to nodal agency/officer by the operator.
(2) In case, multiple movements of helicopters, in the same day at a helipad, Nodal officer to co-ordinate with different operators to safely stagger the movement plan of each operator.
By order,
DEVESH KUMAR, Secretary (Tourism & CA).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-71/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 76/2019 | पोडल | पोडल | 5/1, 689/1 कित्ता. . 2 | 09-91-75 उत्तर | ः धरेच द क्षिण ः गरपैंथा प ूर्व ः धरेच पश्चिम : पोडल | ठियोग | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।4727 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-71/2020, dated
18th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-71/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 76/2019 | Podal | Podal | 5/1, 689/1 Kitta . . 2 | 09-91-75 North | : Dharech S outh : Garpaintha E ast : Dharech W est : Podal | Theog | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-72/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से 4728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 77/2019 | घासनी | बाहणी | 116, 117, 118/1, 119 कित्ता. . 4 | 06-26-01 उत्तर | ः बाहणी द क्षिण ः चडै़ल, भाईला प ूर्व ः बाहणी पश्चिम : बाहणी | ठियोग | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-72/2020, dated
18th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-62/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
4729 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 77/2019 | Ghasani | Bahani | 116, 117, 118/1, 119 Kitta . . 4 | 06-26-01 North | : Bahani South : Charel, Bahani East : Bahani West : Bahani | Theog | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-73/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।4730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 78/2019 | कोटलाधार | गरपैंथा | 243/1, 267/1 ि कत्ता. . 2 | 15-38-36 उत्तर | ः भलाड़ी द क्षिण ः गरपैंथा प ूर्व ः धरेच पश्चिम : गरपैंथा | ठियोग | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-73/2020, dated
18th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-73/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 78/2019 | Kotladhar | Garpaintha | 243/1, 267/1 K itta . . 2 | 15-38-36 North | : Bhalari S outh : Garpaintha E ast : Dharech W est : Garpaintha | Theog | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-74/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 03/2019 | बनाड़ी | बनाड़ी | 259, 260, 265, 333, 334, 336, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348. ि कत्ता. . 14 | 68-77-98 उत्तर | ः बनाड़ी द क्षिण ः कोपड़ पू व र् ः मिहाणा पश्चिम : डी0पी0एफ0 घूण्ड। | बलसन (देहा) | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।4732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-74/2020, dated
18th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-74/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 03/2019 | Banari | Banari | 259, 260, 265, 333, 334, 336, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348. K itta . . 14 | 68-77-98 North | : Banari S outh : Kopar E ast : Mihana W est : DPF Ghund | Balsan (Deha) | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-75/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
4733 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर म ें क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 04/2019 | चरैण-द्वितीय | चरैण | 706, 707, 753, 758 कित्ता. . 4 | 21-84-40 उत्तर | ः छैला दक्षिण ः चरेण प ूर्व ः शलोह पश्चिम : घूण्ड | बलसन (देहा) | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा, संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-75/2020, dated
18th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-75/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
| 1. | 04/2019 | Chrain-II | Chrain | 706, 707, 753, 758 K itta . . 4 | 21-84-40 North | : Chhaila South : Chrain East : Shaloh West : Ghoond | Balsan (Deha) | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-76/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 05/2019 | देवठी-प्रथम | देवठी | 332, 539, 540, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 553, 554, 555, 597, 598, 337, 541, 556 कित्ता. . 17 | 17-21-23 उत्तर | ः देवठी द क्षिण ः घलाना प ूर्व ः किशोर नौली प श्चिम : देवठी घलाना | बलसन (देहा) | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।4735 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-76/2020, dated
18th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-76/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 05/2019 | Devathi-I | Devathi | 332, 539, 540, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 553, 554, 555, 597, 598, 337, 541, 556 K itta . . 17 | 17-21-23 North | : Devathi S outh : Ghalana E ast : Kishor Nauli W est : Devathi Ghalana. | Balsan (Deha) | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (Forests).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-77/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से 4736 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर म ें क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 06/2019 | पुन्दर | प ुन्दर | 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 422 कित्ता. . 10 | 37-32-09 | उत्तर ः कैलाश द क्षिण ः पुन्दर प ूर्व ः खरोड़ी पश्चिम : पुन्दर | बलसन (देहा) | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
-------
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-77/2020, dated
18th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-77/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
4737 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 SCHEDULE| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 06/2019 | Punder | Punder | 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 422 K itta. . 10 | 37-32-09 | North : Kailash S outh : Punder E ast : Kharori W est : Punder | Balsan (Deha) | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-78/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 07/2019 | बलधार-प्रथम | बलधार | 1, 73, 74, 74/1, 75, 76, 77, 101, 102, 105, 107 कित्ता. . 11 | 41-05-45 उत्तर | ः सैंज द क्षिण ः धगाली प ूर्व ः मलयाणा प श्चिम : धगाली | बलसन (देहा) | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।4738 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-78/2020, dated
18th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-78/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 07/2019 | Baldhar-I | Baldhar 1, | 73, 74, 74/1, 75, 76, 77, 101, 102, 105, 107 K itta . . 11 | 41-05-45 North | : Sainj S outh : Dhagali E ast : Malyana W est : Dhagali | Balsan (Deha) | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-79/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से4739 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 08/2019 | रैल-प्रथम | रैल | 502, 640, 641, 642, 643, 644, 681, 682, 684, 694, 695, 696, 697, 727, 731, 765, 766, 778 कित्ता. . 18 | 45-37-76 उत्तर | ः धगाली रैल द क्षिण ः मुन्डू, ननो प ूर्व ः मोहरावग प श्चिम : बलग | बलसन (देहा) | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-79/2020, dated
18th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-79/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
4740 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 08/2019 | Rail-I | Rail | 502, 640, 641, 642, 643, 644, 681, 682, 684, 694, 695, 696, 697, 727, 731, 765, 766, 778 K itta . . 18 | 45-37-76 North | : Dhagali Rail S outh : Mundu, Nano E ast : Mohrawag W est : Balag | Balsan (Deha) | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-80/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | ह ैक्टेयर में क्षेत्रफल | म ुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1 . | 09/2019 | किशोर-प्रथम | किशोर | 1 /1, 2, 734/2, 735, 737, 862, 871, 872, 873, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 893, 894, 899, 901, 902, 908, 909, 910, 995, 1011, 1013, 1014, 1017, 1018/1/1, 1019, 1020, 1021, 1024, 1025, 1034, 1035, 1036, 1037, 1044, 1045 कित्ता. . 43 | 83-28-13 | उ त्तर ः किशोर द क्षिण ः नौली और किशोर। प ूर्व ः भोग और बागना प श्चिम : दसोटी | बलसन (देहा) | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-80/2020, dated
18th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-80/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
4742 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 SCHEDULE| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 09/2019 | Kishor-I | Kishor | 1/1, 2, 734/2, 735, 737, 862, 871, 872, 873, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 893, 894, 899, 901, 902, 908, 909, 910, 995, 1011, 1013, 1014, 1017, 1018/1/1, 1019, 1020, 1021, 1024, 1025, 1034, 1035, 1036, 1037, 1044, 1045 K itta . . 43 | 83-28-13 North | : Kishor S outh : Nouli & Kishor. E ast : Bhog & Bagna W est : Dasoti | Balsan (Deha) | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-81/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।4743 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | ह ैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1 . | 65/2019 | धार | ध् ाार तरपून | 3 98/1, 436/1, 475/1 कित्ता. . 3 | 08-74-42 उत्तर | ः टाली द क्षिण ः तरपून प ूर्व ः जनाहन, तरपून। प श्चिम : तरपून, टाली। | बलसन (देहा) | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-81/2020, dated
18th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-81/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
4744 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 SCHEDULE| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 65/2019 | Dhar | Dhar Tarpun | 398/1, 436/1, 475/1 K itta . . 3 | 08-74-42 North | : Tali S outh : Tarpun E ast : Janahan, Tarpun. W est : Tarpun, Tali. | Balsan (Deha) | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-82/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | ह ैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 66/2019 | धार दशेयां | वासाधार | 252, 381, 382, 465, 490, 491, 492, 548, 556, 560, 573 कित्ता. . 11 | 38-14-86 उत्तर | ः वासाधार द क्षिण ः वासाधार प ूर्व ः वासाधार, कलूठा, दधूण। प श्चिम : वासाधार | बलसन (देहा) | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।4745 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-82/2020, dated
18th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-82/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 66/2019 Dhar Dasheyan | Wasa Dhar | 252, 381, 382, 465, 490, 491, 492, 548, 556, 560, 573 K itta . . 11 | 38-14-86 North | : Wasadhar S outh : Wasadhar E ast : Wasadhar, Kalutha, Dhadhun. W est : Wasadhar | Balsan (Deha) | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (Forests).
_________
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 जुलाई, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-83/2020.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से 4746 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;
और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | ह ैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
| 1. | 79/2019 | खनार-सप्तम | काशना | 729, 730/1 कित्ता. . 2 | 11-71-89 उत्तर | ः काशना द क्षिण ः काशना प ूर्व ः काशना प श्चिम : काशना | बलसन (देहा) | ठियोग | शिमला |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-83/2020, dated
18th July, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th July, 2020
No. FFE-B-F(14)-83/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of4747 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
| Sl. No. | File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District | |
| 1. | 79/2019 | Khanar-VII | Kashna | 729, 730/1 Kitta . . 2 | 11-71-89 North | : Kashna S outh : Kashna E ast : Kashna W est : Kashna | Balsan (Deha) | Theog | Shimla |
By order,
SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (Forests).
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 अक्तूबर, 2020
संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-15/2020-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17-10-2020 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 14) को वर्ष 2020 के अधिनियम संख्यांक 8 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।
आदेश द्वारा,
यशवंत सिंह चोगल, प्रधान सचिव (विधि)।
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2020 का अधिनियम संख्यांक 8 हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम 2020
(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 17 अक्तूबर, 2020 को यथा अनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान विधेयक 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम। 4748 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1. सक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।
2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ञ-ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''(ञ-ङ) किसी नए यान के सम्बन्ध में ''मोटरयान की कीमत'' से, फैक्टरी रेट पर लागू करों से पूर्व यान की एक्स-फैक्टरी कीमत अभिप्रेत है।''।
3. धारा 3 का संशोधन.--(1) मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2), (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''(2) राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए मोटर साइकिल/स्कूटरों, व्यक्तिगत यानों, प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज या विनिर्माण उपस्कर यानों पर, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1986 का 59) की धारा 41 की उप-धारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण करवाते समय ऐसे मोटर साइकिलों/स्कूटरों, व्यक्तिगत यानों, प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज या विनिर्माण उपस्कर यानों की कीमत के आधार पर, उनकी कीमत के कम से कम छह प्रतिशत और अधिक से अधिक पंद्रह प्रतिशत के अध्यधीन, यान के क्रय की तारीख से पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए ऐसी दर से कर उद्गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
(3) उप-धारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित पर कर उद्गृहीत्, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा,-
(क) मोटर कैबज या मैक्सी कैबज जो निजी मोटर यानों के रूप में संपरिवर्तित किए जाने हेतु अनुज्ञात हैं; और
(ख) ऐसे मोटरयान जो प्रारम्भ में किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्री—त हैं, किन्तु स्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य को लाए जा रहे हैं, को प्रथम बार यहां रजिस्ट्री—त किया जाना है; और
(ग) पहले से ही रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज या विनिर्माण उपस्कर यानों और जो ऐसे मोटरयानों पर पंद्रह वर्ष की अतिशेष अवधि के लिए ऐसी दर, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे मोटरयान की कीमत के अधिकतम पंद्रह प्रतिशत के अध्यधीन, वार्षिक आधार पर कर संदत्त करते हुए, मोटरयान की मूल कीमत से आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष अवक्षयण कटौती के पश्चात् कराधान प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाना है, परन्तुः
(i) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत दो लाख पचास हजार रुपये तक है, निम्नतम कीमत पचास हजार रुपये से कम नहीं होगी, या
(ii) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक है, किन्तु पांच लाख पचास हजार रुपये से अनधिक है, निम्नतम कीमत एक लाख रुपये से कम नहीं होगी, या4749 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 (iii) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत पांच लाख पचास हजार रुपये से अधिक है, किन्तु दस लाख पचास हजार रुपये से अनधिक है, निम्नतम कीमत दो लाख रुपये से कम नहीं होगी, या
(iv) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत दस लाख रुपये से अधिक है, निम्नतम कीमत चार लाख रुपये से कम नहीं होगी, या
(v) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत बीस लाख रुपये से अधिक है, निम्नतम कीमत आठ लाख रुपये से कम नहीं होगी, या
(vi) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत पचास लाख रुपये से अधिक है, निम्नतम कीमत बीस लाख रुपये से कम नहीं होगी, या
(vii) दुपहिया वाहनों की दशा में, निम्नतम कीमत पांच हजार रुपये से कम नहीं होगी। (4) उप-धारा (2) और (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए मोटर साइकिलों/स्कूटरों, निजी मोटर यानों, प्राइवेट सेवा मोटर कैबज या विनिर्माण उपस्कर यानों पर, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उपधारा (10) (1988 का 59) के अधीन ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, किन्तु ऐसी मोटर साइकिलों/स्कूटरों, निजी मोटर यानों, प्राइवेट सेवा मोटर कैबज या विनिर्माण उपस्कर यानों के प्रथम रजिस्ट्रीकरण के समय संदत्त कर से अनधिक कोई कर उद्गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा।''। 4. धारा 7-क का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 7-क की उप-धारा (6) में, ''छमाही किश्तों'' और ''25 प्रतिशत'' शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः ''नियमित देय कर सहित चतुर्मासिक किस्तों'' और ''पचपन प्रतिशत'' शब्द रखे जाएंगे।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act. No. 8 of 2020 THE HIMACHAL PRADESH MOTOR VEHICLE TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2020
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 17TH OCTOBER, 2020)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of
1973).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation (Amendment) Act, 2020.
4750 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 19422. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act,1972 (4 OT 1973) (hereinafter referred to as the "principal Act"), for clause (J-e), the following shall be substituted, namely:—
"(J-e) "Price of motor vehicle" in relation to a new vehicle means the ex-factory price of vehicle at the factory gate before applicable taxes.".
3. Amndment of section 3.—(1) In section (3), of the principal Act, for sub-sections (2), (3) and (4), the following shall be substituted, namely:—
"(2) There shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on motor cycles/scooters, personal vehicles, Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles, used or kept for use in the State for a period of fifteen years from the date of purchase of vehicle at the time of registration under sub-section (3) 59 of 1988 of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988, (59 of 1988) at the rates as may be specified by the State Government, by notification, on the basis of the price of such motor cycle/scooters, personal vehicles, Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles, subject to the minimum of six percent and maximum of fifteen percent of the price thereof.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), there shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on,—
(a) motor cabs or maxi cabs which are allowed to be converted as personal motor vehicles;
(b) motor vehicles initially registered in any other State but being moved permanently to the State of Himachal Pradesh to be registered here for the first time; and
(c) Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles already registered and paying tax on an annual basis for the remaining period of fifteen years, at the rates, as may be specified by the State Government, by notification, subject to maximum fifteen percent of the price of such motor vehicles to be determined by the taxation authority after deducting eight percent depreciation per annum from the original price of the motor vehicle provided that:
(i) in the case of motor vehicles having original price up to two lakh fifty thousand rupees, the floor price shall not be less than fifty thousand rupees, or
(ii) in the case of motor vehicles having original price more than two lakh fifty thousand rupees but not exceeding five lakh fifty thousand rupees, the floor price shall not be less than one lakh rupees, or
(iii) in the case of motor vehicles having original price more than five lakh fifty thousand rupees but not exceeding ten lakh rupees, the floor price shall not be less than two lakh rupees, or
(iv) in the case of motor vehicles, having original price more than ten lakh rupees, the floor price shall not be less than four lakh rupees, or
(v) in the case of motor vehicles, having original price more than twenty lakh rupees, the floor price shall not be less than eight lakh rupees, or
(vi) in the case of motor vehicles, having original price more than fifty lakh rupees, the floor prices shall not be less than twenty lakh rupees, or4751 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 (vii) in the case of two wheelers, the floor price shall not be less than five thousand rupees.
(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (2) and (3), there shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on motor cycles/ scooters, personal motor vehicles, Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles, used or kept for use in the State for every further period of five years from the date of their renewal of certificate of registration under sub-section (10) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) at the rates as may be specified by the State Government, by notification, but not exceeding to the tax paid at the time of first registration of such motor cycles/scooters, personal motor vehicles, Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles.".
4. Amendment of Section 7-A.—In Section 7-A of the principal Act, in sub-section (6), for the words "six monthly instalments" and "twenty five percent", the words "four monthly instalments alongwith regular tax due" and "fifty five percent" shall be substituted respectively.
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ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
1. श्री कलीम मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी गांव ललहेतर, डाकघर खुशनगरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती जहीदा बेगम पुत्री श्री हैदर अली, निवासी गांव सवरा, डाकघर गुडों, जिला डोडा, जम्मू और कशमीर।
बनाम
आम जनता सचिव, ग्राम पंचायत खुशनगरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा
विषय.--विवाह पंजीकरण करने बारा।
इस अदालत में श्री कलीम मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी गांव ललहेतर, डाकघर खुशनगरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0) व श्रीमती जहीदा बेगम पुत्री श्री हैदर अली, निवासी गांव सवरा, डाकघर गुडों, जिला डोडा, जम्मू और कशमीर ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा पेश किया है जिसमें अनुरोध किया है कि उन्होंने दिनांक 09-03-2018 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी रह रहे हैं। अज्ञानतावश वह इस शादी को स्थानीय रजिस्ट्रार (विवाह) के समक्ष दर्ज न करवा सके है। अतः अब इस शादी को पंजीकृत करवाना चाहते हैं।
अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो इस अदालत में दिनांक 12-11-2020 को सुबह 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन/वकालतन हाजिर हो। निर्धारित समय में आपत्ति न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह, ग्राम पंचायत खुशनगरी को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 12-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डलाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।4752 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री तुल बहादुर थापा सुपुत्र श्री हरका बहादुर, निवासी गांव भरमाला, डाकघर घटासनी, उप-तहसील . . प्रार्थी। ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम तुल बहादुर थापा है, जोकि ग्राम पंचायत चलाम के नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल भरमाला में गलती से तुल बहादुर दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-11-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 17-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
ज्ञान चन्द
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री अरुण शर्मा सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव भटोली, डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, . . प्रार्थी। जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम अरुण शर्मा है, जोकि ग्राम पंचायत ककीरा जरेई के नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल भटोली में गलती से अरुण कुमार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-11-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 17-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
ज्ञान चन्द
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।4753 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942
In the Court of Shilpi Beakta, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)
In the matter of :
1. Sachin Singh aged 27 years s/o Sh. Kashmir Singh, r/o Village Samarial, P.O. Rangar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
2. Bhawna aged 26 years d/o Rakesh Sharma, r/o Village Samarial, P.O. Rangar, Tehsil . . Applicants. Sujanpur, District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.— Notice of the Intended Marriage.
Sachin Singh aged 27 years s/o Sh. Kashmir Singh, r/o Village Samarial, P.O. Rangar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Bhawna aged 26 years d/o Rakesh Sharma, r/o Village Samarial, P.O. Rangar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-11-2020. The objections received after 13-11-2020. will not entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 13-10-2020 under my hand and seal of the court.
Seal.
SHILPI BEAKTA, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
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In the Court of Rakesh Kumar Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Officer
(C), Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh
1. Sh. Ashish Kumar aged 33 years s/o Sunil Kumar, r/o Village Khaterwar, P.O. Tikkari Minhasan, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).
2. Anu Devi aged 26 years d/o Babu Ram, r/o Village Challar, P.O. Majhog Sultani, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.).
Versus
General Public
Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954
(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
4754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 Sh. Ashish Kumar aged 33 years s/o Sunil Kumar, r/o Village Khaterwar, P.O. Tikkari Minhasan, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) & Anu Devi aged 26 years d/o Babu Ram, r/o Village Challar, P.O. Majhog Sultani, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 05-09-2020 at Village Khaterwar, P.O. Tikkari Minhasan, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 27-11-2020. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 12-10-2020 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).
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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 राजिन्द्र कुमार महाजन पुत्र श्री औंकार नाथ महाजन, निवासी गांव व डा0 डोहरू मुहल्ला पालमपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
राजिन्द्र कुमार महाजन पुत्र श्री औंकार नाथ महाजन, निवासी गांव व डा0 डोहरू मुहल्ला पालमपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री स्वाति महाजन का जन्म दिनांक 12-02-1981 को महाल वुहली कोठी पपरोला में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2020 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 06-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।4755 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 ब अदालत उपायुक्त एवं समाहर्ता, जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 केस नं0 : 04/2019
तारीख पेशी : 02-12-2020 महिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री भोड़ा राम, निवासी गांव व डाकघर घियोरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, . .प्रार्थी। हि0प्र0
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत घियोरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 . .प्रतिवादी। अपील अधीन धारा 148 हि0 प्र0 पंचायती राज ऐक्ट, 1994
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री महिन्द्र सिंह पुत्र भोड़ा राम, निवासी गांव व डाकघर घियोरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में अधीन धारा 148 हि0 प्र0 पंचायती राज ऐक्ट, 1994 विरुद्ध आम जनता अपील दायर की है। जिसमें ग्राम पंचायत घियोरी को बी0 पी0 एल0 मुक्त पंचायत घोषित करने बारे परिवारों को सम्मिलित करने बारे ग्राम सभा बुलाने बारे यदि आम जनता व सम्बन्धित को इस बारे कोई एतराज़ हो तो वह अदालत हजा में दिनांक 02-12-2020 तक मौखिक या लिखित रूप में अपने एतराज/आपाि कर सकता है। यदि उपरोक्त तिथि तक कोई आपाि प्राप्त न हुई तो समझा जाएगा कि उक्त अपील बारे किसी को कोई एतराज न है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मोहर।
हस्ताक्षरित/- उपायुक्त एवं समाहर्ता, जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
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ब अदालत श्री स्वरूप लाल, नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील लगड़ू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नम्बर : 01/Misc/2020
तारीख पेशी : 18-11-2020 श्रीमति कान्ता देवी पत्नी श्री देश राज पुत्र प्रसिन्दु, निवासी गांव वलाहड़, डाकघर सलिहार, उप-तहसील लगड़ू, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बाबत 25 वर्ष से लापता व्यक्ति की जायदाद का इन्तकाल मुफफूद-उल- खबरी वारसान के नाम तस्दीक करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता
श्रीमति कान्ता देवी प्रार्थिया पत्नी श्री देश राज पुत्र प्रसिन्दु, निवासी गांव वलाहड़, डाकघर सलिहार, उपतहसील लगड़ू, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसके पति देश राज पुत्र प्रसिन्दु, निवासी गांव वलाहड़, डाकघर सलिहार, उप-तहसील लगड़ू, जिला कांगड़ा पिछले 25 वर्षों से लापता है और श्री देश राज की वह (श्रीमति कान्ता देवी) पत्नी व दो पुत्र सर्व श्री अर्जुन सिंह व सूरज सिंह वारसान है और इनके अलावा श्री देश राज का कोई वारस न है। उसने यह भी व्यक्त किया है कि उसके पति जीवित है या नहीं, इसका कुछ अता-पता नहीं है। इसलिए उनकी जयदाद का इन्तकाल मफफूद-उल-खबरी वारसान के नाम तस्दीक किया जाये। 4756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 श्रीमति कान्ता देवी के आवेदन पर दिनांक 18-11-2020 को सुनवाई रखी गई है। अतः श्री देश राज व सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस मफफूद-उल-खबरी इन्तकाल के सम्बन्ध में किसी को कोई उजर या एतराज होतो वह दिनांक 18-11-2020 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकते हैं। दिनांक 18-11-2020 के उपरान्त इस बारे कोई भी उजर या एतराज नहीं सुना जायेगा तथा श्री देश राज पुत्र प्रसिन्दु की जायदाद का इन्तकाल मफफूद-उल-खबरी वारसान के नाम तसदीक कर दिया जायेगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 15-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- (स्वरूप लाल), नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लगड़ू, जिला कांगड़ा।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा दुरूस्ती तारीख पेशी : 02-11-2020 1. सतीश कुमार पुत्र कन्ठ नाग, निवासी गांव व डाकघर मरंहू, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
सतीश कुमार बनाम आम जनता। उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है इसमें प्रार्थी ने नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है। प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि उसकी पत्नी का नाम व जन्म तिथि Naval Pension record में गलती से विजय लक्ष्मी नाग पत्नी सतीश कुमार व जन्म तिथि 05-12-1952 दर्ज हो गया है। जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम विजय कुमारी नाग पत्नी सतीश कुमार व जन्म तिथि 01-03-1949 है।
अतः इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी का सही नाम व जन्म तिथि विजय कुमारी नाग पत्नी सतीश कुमार व जन्म तिथि 01-03-1949 है। अतः इस बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो दिनांक 02-11-2020 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 16-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 18/ME/NT/2020
श्री यशपाल पुत्र श्री ठाकुर दास, गांव जटेहड़ विहाल, डाकघर कटराई, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।4757 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 श्रीमती ममता पुत्री श्री राम सिंह, गांव शाड़ावाई, डाकघर व तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
. . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 03-03-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान जटेहड़ विहाल में शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगणों द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 09-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दौलत राम ठाकुर तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 20/ME/NT/2020
श्री श्याम नाथ पुत्र श्री लाहुलू राम, गांव व डाकघर भेखली, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। श्रीमती मीरा देवी पुत्री श्री डोडू राम, गांव सारली, डाकघर भेखली, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
. . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 12-02-2019 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान भेखली में शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगणों द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है। 4758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 09-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 21/ME/T/2020
श्री गुमत राम पुत्र श्री बुध राम, गांव कोटा धारा, डाकघर काईस, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। श्रीमती सुमी देवी पुत्री श्री टेक राम, गांव तान्दला, डाकघर काईस, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
. . प्रार्थीगण।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 20-12-2011 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान कोटा धार में शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगणों द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 09-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।4759 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu (H.P.) Yash Pal
. . Applicant.
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.—Notice under section 37 of Land Revenue Act, 1954 Correction of name in Revenue Record.
Sh. Yash Pal s/o Longu Ram, resident of Village Chavel, P.O. Lagauti, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application for correction of name in revenue record in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating therein that he is owner of the land in Karshaigad Phati of Tehsil Anni, District Kullu. In the application, the applicant has prayed that the entry in revenue record with respect to name is not correct i.e. Prakash Chand s/o Sh. Longu Ram. The applicant has attached ADHAR Card, Copy of parivar Register alongwith anaffidavit wherein the name of the applicant has been shown as Sh. Yash Pal s/o Longu Ram.
Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding correction of name in revenue record of said applicant Sh. Yash Pal instead of Prakash Chand, then he may file his objection before the undersigned before 20-11-2020 an any working day failing which the ex-parte order with regards to correction of name will be pased.
Given under my seal and signature on this 20th day of October, 2020.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Anni, District Kullu (H.P.).
_____________
In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu (H.P.)
Bal Krishan
. . Applicant.
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.—Notice under section 37 of Land Revenue Act, 1954 Correction of name in Revenue Record.
Sh. Bal Krishan s/o Khia Ram, resident of Village Phanauti, P.O. Dohad, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application for correction of name in revenue record in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating therein that he is owner of the land in Karshaigad Phati of Tehsil Anni, District Kullu. In the application, the applicant has prayed that the entry in revenue record with respect to name is not correct i.e. Pinku s/o Sh. Khia Ram. The applicant has attached ADHAR Card, Copy of parivar Register alongwith anaffidavit wherein the name of the applicant has been shown as Bal Krishan s/o Khia Ram.
4760 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding correction of name in revenue record of said applicant Pinku instead of Bal Krishan then he may file his objection before the undersigned before 20-11-2020 an any working day failing which the ex-parte order with regards to correction of name will be pased.
Given under my seal and signature on this 20th day of October, 2020.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Anni, District Kullu (H.P.).
_____________
In the Court of Mr. Raman Gharsangi (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)
Mr. Prem Singh Bodh s/o Sh. Goormed, resident of Village & P.O. Loosar, Tehsil Kaza, District Lahual & Spiti (H.P.) presently residing at Village Samahan, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H. P. & Mrs. Dorje Youdon d/o Sh. Padma Dukgey, r/o Village Poh, P.O. Tabo, Tehsil Kaza, District Lahual & Spiti (H.P.) presently w/o Mr. Prem Singh Bodh s/o Sh. Goormed, resident of Village Loosar, Tehsil Kaza, District Lahual & Spiti (H.P.) presently residing at Village Samahan, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.).
Versus
General Public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
Whereas Mr. Prem Singh Bodh s/o Sh. Goormed, resident of Village & P.O. Loosar, Tehsil Kaza, District Lahual & Spiti (H.P.) presently residing at Village Samahan, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H. P. & Mrs. Dorje Youdon d/o Sh. Padma Dukgey, r/o Village Poh, P.O. Tabo, Tehsil Kaza, District Lahual & Spiti (H.P.) presently w/o Mr. Prem Singh Bodh s/o Sh. Goormed, resident of Village Loosar, Tehsil Kaza, District Lahual & Spiti (H.P.) presently residing at Village Samahan, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.) has presented an application on 17-10-2020 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 17- 11-2020 at Manali to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the court on 17th day of October, 2020.
Seal.
Sd/-
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu (H.P.).
4761 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 7/2020 आगामी पेशी : 19-11-2020 श्रीमती सीता देवी पुत्री स्व0 श्री तेजू पुत्र श्री कन्हू, निवासी मुहाल डी0पी0एफ0 प्रथाची, डाकघर बालू, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) हाल पत्नी बेली राम, निवासी गांव सतेश, डाकघर सुचैहण रोपा, . . वादिया। उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे ।
श्रीमती सीता देवी पुत्री स्व0 श्री तेजू पुत्र श्री कन्हू, निवासी मुहाल डी0पी0एफ0 प्रथाची, डाकघर बालू, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) हाल पत्नी बेली राम, निवासी गांव सतेश, डाकघर सुचैहण रोपा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने दिनांक 06-10-2020 को इस अदालत में एक आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम तहसील औट के राजस्व अभिलेख में सीता देवी दर्ज है। जबकि पंचायत व अन्य रिकार्ड में उसका नाम सुरजू दर्ज है। प्रार्थिन ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू0-राजस्व अभिलेख में उसका नाम सीता देवी की जगह सीता देवी उर्फ सुरजू दर्ज करने हेतु आदेश पारित किये जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 19-11-2020 को 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
श्री इन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री तेजू, निवासी गांव व मुहाल डी0पी0एफ0 प्रथाची, डाकघर बालू, तहसील . . वादी। औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रतिवादी। विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे । 4762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 श्री इन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री तेजू, निवासी गांव व मुहाल डी0पी0एफ0 प्रथाची, डाकघर बालू, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 06-10-2020 को इस अदालत में एक आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्र सिंह दर्ज है। जबकि पंचायत व अन्य रिकार्ड में उसका नाम जै सिंह दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू0-राजस्व अभिलेख में उसका नाम इन्द्र सिंह की जगह इन्द्र सिंह उर्फ जै सिंह दर्ज करने हेतु आदेश पारित किये जाएं। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 19-11-2020 को 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है व इस सूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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समक्ष देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 19/2020 तारीख मजरूआ : 21-07-2020 आगामी पेशी : 16-11-2020 प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती।
. . प्रार्थी। श्री तेज राम पुत्र श्री बरीया राम, निवासी भंझार, डाकघर चौकी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थी श्री तेज राम पुत्र श्री बरीया राम, निवासी भंझार, डाकघर चौकी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पौडाकोठी के महाल बैहली में तेज चन्द दर्ज है, जबकि उसका सही नाम तेज राम है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके तेज चन्द उर्फ तेज राम किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे-सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 16-11-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 16-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।4763 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 Before the Court of Sh. Mohan Singh, Executive Magistrate (Naib Tehsildar), Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.)
File No. Date of Institution : Date of Hearing : 26-12-2020 /2020 16-10-2020
Praveen Kumar s/o Sh. Murari Lal, r/o MIG-65, Housing Board Colony, Bhiuli, Tehsil . . Applicants. Sadar, District Mandi (H.P.)
Versus
General Public
. . Respondent.
Application under Section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 for entry of Birth in the record of Gram Panchayat Tung.
Praveen Kumar s/o Sh. Murari Lal, r/o MIG-65, Housing Board Colony, Bhiuli, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application stating therein that the name & date of Birth of his daughter namely Kumari Shriyul Sharma who was born on 16-05-2006 in their residential House Bhiuli, Mandi Town, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) but has not been recorded in the birth/death register and be entered in Gram Panchyat Tung, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) due to some unavoidable Circumstances.
In support of the application the applicant has filed an affidavit with other relavant documents. For the confirmation of the claim/application this proclamation is issued to the General Public with the contents that if anybody has any objection regarding this claim he can file the objection or appear in person in my court on or before 26-12-2020, failing which ex-parte proceeding shall be taken and no objection will be entertained and order to enter the date of birth & name of above named Kumari Shriyul Sharma d/o Sh. Praveen Kumar will be ordered to the Secretary Gram Panchyat Tung, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
Given under my hand and seal of the court.
Seal.
MOHAN SINGH,
Executive Magistrate (Naib Tehsildar),
Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
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ब अदालत मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 01/2020 तारीख मजरुआ : 08-01-2020 तारीख पेशी : 09-12-2020 श्री सुरेन्द्र पाल शर्मा पुत्र श्री बृज लाल, निवासी मकान नं0 127/11, मण्डी शहर, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम4764 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सुरेन्द्र पाल शर्मा पुत्र श्री बृज लाल, निवासी मकान नं0 127/11, मण्डी शहर, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता श्री पूर्ण चन्द की मृत्यु दिनांक 15-01-1992 को अस्पताल में हुई थी परन्तु किन्हीं कारणवश वह अपने पिता की मृत्यु तिथि नगर परिषद् मण्डी, जिला मण्डी के रिकार्ड में दर्ज न करा सके हैं जिसे दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 09-12-2020 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
आज दिनांक 16-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
मोहन सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Yashpal s/o Sh. Nupe Ram, Village Talahar, P.O. Nagwin, Tehsil Aut, District Mandi (H.P.).
2. Chhavindra Kumari d/o Sh. Jeet Ram, V.P.O. Guran Tehsil Balichowki, District Mandi . . Applicants. (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Yashpal s/o Sh. Nupe Ram, Village Talahar, P.O. Nagwin, Tehsil Aut, District Mandi (H.P.) and Chhavindra Kumari d/o Sh. Jeet Ram, V.P.O. Guran Tehsil Balichowki, District Mandi (H.P.) at present w/o Yashpal s/o Sh. Nupe Ram, Village Talahar, P.O. Nagwin, Tehsil Aut, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 02- 05-2017 according to Hindu rites and customs at their respective house and District Mandi, H.P.
4765 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-11-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 14th day of October, 2020 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H.P.).
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ब अदालत श्री प्यारे लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील सराहन,
जिला शिमला, हि0 प्र0
नं0 मुकद्दमा : 45/2019
तारीख दायर : 29-05-2018 श्रीमति कोकु देवी पत्नी श्री बेली राम, निवासी गांव उरू, डाकघर शिंगला, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0 प्र0, हालाबाद निवासी गांव त्यावल, डाकघर ज्यूरी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला।
. . वादिया।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमति कोकु देवी पत्नी श्री बेली राम, निवासी गांव उरू, डाकघर शिंगला, तहसील रामपुर, जिला शिमला हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी दिया है कि प्रार्थिया का नाम आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, बी0पी0एल0 प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, जमाबन्दी वर्ष 2009-10 मौजा सराहन आदि में कोकु देवी दर्ज है जो सही व दुरुस्त है। परन्तु पटवार वृा त्यावल के महाल त्यावल में राजस्व अभिलेख में कोकिला देवी व पटवार वृा शाहधार के महाल मंझगांव के राजस्व अभिलेख में कूकू व पटवार वृा सराहन के महाल रांवी के राजस्व अभिलेख में कोका देवी दर्ज हुआ है जो कि गलत है तथा आवेदन किया है कि प्रार्थिया का नाम पटवार वृा त्यावल के महाल त्यावल में कोकिला देवी उर्फ कोकु देवी, पटवार वृा शाहधार के महाल मंझगांव में कूकू उर्फ कोकु देवी व पटवार वृा सराहन के महाल रांवी के राजस्व अभिलेख में कोका देवी उर्फ कोकु देवी नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है पटवार वृा त्यावल के महाल त्यावल में कोकिला देवी उर्फ कोकु देवी, पटवार वृा शाहधार के महाल मंझगांव में कूकू उर्फ कोकु देवी व पटवार वृा सराहन के महाल रांवी के राजस्व अभिलेख में कोका देवी उर्फ कोकु देवी दुरुस्त किया जाना है। इस बारे आम जनता को कोई आपाि हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस 4766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। इसके पश्चात् कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा उपरोक्त कोकु देवी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-07-2020 को जारी हुआ। मोहर।
प्यारे लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 12/2020
तारीख दायर : 02-09-2020 श्री मीर हमजा पुत्र श्री अलादीता, गांव मझेवटी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 86/249 महाल नैहरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।
नोटिस बनाम आम जनता
दख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री मीर हमजा पुत्र श्री अलादीता, निवासी गांव मझेवटी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक पंचायत अभिलेख देवनगर व आधार कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम अलादीता सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 86/249 महाल नैहरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के खाना मालिक में दीतू पुत्र गुलाब दीन दर्शाया गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम अलादीता है, प्रार्थी अपने पिता का नाम पंचायत अभिलेख के मुताबिक दीतू के स्थान पर अलदीता दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में अलादीता दुरुस्त दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 21-11-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 23-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर।4767 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 18/2020
तारीख दायर : 08-09-2020 श्री परस राम पुत्र स्व0 श्री शाडू पुत्र अकलू, गांव टुटू, डा0 देलठ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . वादी। (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 191/432, खसरा नम्बर 46, रकबा तादादी 00-07-73 है0 महाल निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।
नोटिस बनाम आम जनता
दख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री परस राम पुत्र स्व0 श्री शाडू पुत्र अकलू, गांव टुटू, डा0 देलठ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक जमाबन्दी 2014-15 प्रार्थी के परदादा का नाम वसीया पुत्र वरीया दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी के परदादा का सही नाम रई उर्फ वसीया है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने नकल ईन्तकाल व जमाबन्दी महाल टुटू आदि संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपने परदादा का नाम उक्त माल कागजात में वसीया के स्थान पर रई उर्फ वसीया दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में रई उर्फ वसीया दुरुस्त दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 13-11-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज नपेश कर सकता है। अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 14-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर।
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न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)
तारीख दायर : 22-10-2020 वाद संख्या : 4/XIII-B-1/2020
सतीश राज बनाम आम जनता बनाम-आम जनता
हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री सतीश राज पुत्र श्री सोभ राम पुत्र राम नाथ, निवासी महाल मकडछा, परगणा बड़ाबल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सीता राम पुत्र श्री सोभ राम दर्ज है जोकि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड व अन्य प्रमाण-पत्र में नाम सतीश राज पुत्र श्री सोभ राम दर्ज है जोकि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। 4768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 नवम्बर, 2020/11 कार्तिक, 1942 अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने में आपाि हो तो वह अपनी आपाि लिखित रूप में दिनांक 25-11-2020 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपाि मान्य नहीं होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 22-10-2020 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीया वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है