राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 05 सितम्बर, 2020
संख्याः पीसीएच-एचए (1) 2/2019-57849-57.--क्योंकि उपायुक्त, सिरमौर के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, जिला सिरमौर, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है; 153-राजपत्र/2020-18-11-2020 (5241) 5242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरमौर, के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार विभाजित/ पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सिरमौर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;
यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के संबन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सिरमौर को प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पष्चात्् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
राज्य सरकार, जिला सिरमौर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला सिरमौर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।
| क्र0 सं0 | वर्तमान ग्राम सभा का नाम | कोष्ठ संख्या-2 मे ं वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम | अपवर्जित ग्रामों के लिए नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम | कोष्ठ संख्या-4 मे ं वर्णित नई ग्राम सभा मे ं सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम | कोष्ठ संख्या-3 मे ं वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम | विवरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | विकास खण्ड का नामः-शिलाई | |||||
| 1. | कोटीबौंच (मुख्यावास कोटी) | 1. बोराड़ 2. बौंच 3. कोटी | बोराड (मुख्यावास गुमट) | 1. बोराड़ | 1. बौंच 2. कोटी | |
| 2. | विकास खण्ड का नामः- पांवटा साहिब | |||||
| 1. | शरलीमानपुर | 1. शरलीमानपुर | गद्ददीमानपुर | 1. गद्ददीमानपुर | 1. शरलीमानपुर | |
| 2. | शिवा | 1. शिवा-रूदाना | भरली-आगरो (मुख्यावास बिकोली) | 1. भरली | 1. शिवा-रूदाना | |
| 2. भरली | ||||||
| 3. | नघेता | 1. नघेता | 2. आगरों | 1. नघेता | ||
| 2. आगरों | ||||||
| 4. | कमरउ | 1. बल्दवा बोहल | बल्दवा बोहल | 1. बल्दवा बोहल | 1. कमरउ | |
| 2. खुईनल सागल | 2. खुईनल सागल | |||||
| 3. कमरउ |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।5243 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 05 सितम्बर, 2020
संख्याः पीसीएच-एचए (1) 2/2019-57845-48.--क्योंकि उपायुक्त, बिलासपुर के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, जिला बिलासपुर, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बिलासपुर, के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार विभाजित/ पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला बिलासपुर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;
यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के संबन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला बिलासपुर, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
राज्य सरकार, जिला बिलासपुर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला बिलासपुर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।
| क्र0 सं0 | वर्तमान ग्राम सभा का नाम | कोष्ठ संख्या-2 मे ं वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम | अपवर्जित ग्रामों के लिए नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम | कोष्ठ संख्या-4 मे ं वर्णित नई ग्राम सभा मे ं सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम | कोष्ठ संख्या-3 मे ं वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम | विवरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | विकास खण्ड का नामः- घुमारवीं | |||||
| 1. | फटोह | 1. फटोह | पनोह | 1. पनोह | 1. फटोह | |
| 2. सारली | 2. नाल्टी | 2. सारली | ||||
| 3. छिब्बर | 3. सनौर | 3. छिब्बर | ||||
| 4. रोपा | 4. रोपा | |||||
| 5. पनोह | ||||||
| 6. नाल्टी | ||||||
| 7. सनौर |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।5244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 14 सितम्बर, 2020
संख्याः पीसीएच-एचए (1)2/2019-59199-206.--क्योंकि उपायुक्त, बिलासपुर के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, जिला बिलासपुर, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बिलासपुर, के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार विभाजित/पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाषित करने एवं जिला बिलासपुर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;
यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के संबन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला बिलासपुर, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
राज्य सरकार, जिला बिलासपुर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला बिलासपुर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।
| क्र0 सं0 | वर्तमान ग्राम सभा का नाम | कोष्ठ संख्या-2 मे ं वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम | अपवर्जित ग्रामों के लिए नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम | कोष्ठ संख्या-4 मे ं वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामो के नाम | कोष्ठ संख्या-3 मे ं वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम | विवरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | विकास खण्ड का नामः-सदर | |||||
| 1. | कन्दरौर | 1. कन्दरौर | बेनला ब्राहम्णां | 1. मियां बन्दलां | 1 कन्दरौर | |
| 2. मियां बन्दलां | 2. बेनला ब्राहम्णां | |||||
| 3. बेनला ब्राहम्णां | 3. लुहणू कनैता | |||||
| 4. लुहणू कनैता | ||||||
| 2. | विकास खण्ड का नामः-घुमारवीं | |||||
| भपराल | 1. भपराल | लन्जता | 1. लन्जता | 1. भपराल | ||
| 2. वणीभपरालियां | 2. बड़ोल | 2. वणीभपरालियां | ||||
| 3. वणी ब्राहा्रणां | 3. वणी ब्राहा्रणां | |||||
| 4. बड़ोग 5. बड़ोल | 4. बड़ोग | |||||
| 6. लन्जता | ||||||
| 3. | विकास खण्ड का नामः-झण्डूता | |||||
| 1. | समोह | 1. समोह | विजयपुर | 1. विजयपुर | 1. समोह | ग्राम प ंचायत समोह से 1 ग्राम पंचायत निहाण पूर्व में भी गठित की गई है अतः अब दूसरी ग्राम पंचायत विजयपुर बनाई जानी प्रस्तावित है। इन 2 ग्राम पंचायतों के गठन उपरान्त ग्राम पंचायत समोह में दो गांव क्रमशः समोह तथा नेरस रह जाएंगे। |
| 2. जंगल ढिंगू | 2. जंगल ढिंगू | 2. नेरस | ||||
| 3. नेरस | ||||||
| 4. विजयपुर | ||||||
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 15 अक्तूबर, 2020
संख्याः पीसीएच-एचए (1)2/2019-वि/पु0-66455-59.--क्योंकि विभाग में जिला सिरमौर, के विकास खण्ड शिलाई़, की नव सृजित ग्राम सभा बोराड़ का नाम बदलकर लानी-बोराड़ (मुख्यवास गुमट) करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन हैः
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरमौर के विकास खण्ड शिलाई़ की नव सृजित ग्राम सभा बोराड़ का नाम बदल कर लानी-बोराड़ करने का प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सिरमौर, के उपायुक्त को, उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;
यदि नव सृजित ग्राम सभा बोराड़ का नाम बदलकर लानी-बोराड़ करने बारे उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिनाें की अवधि के भीतर उपायुक्त सिरमौर, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
5246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 राज्य सरकार, जिला सिरमौर, विकास खण्ड शिलाई़़, की नव सृजित ग्राम सभा बोराड़ के नाम को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त सिरमौर की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।
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ब अदालत श्री विकास जमवाल, हि0प्र0से0, विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
1. राहुल राणा आयु 34 वर्ष पुत्र होशियार सिंह, निवासी गांव सुनपुर, डाकघर नौरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
2. श्रुति चौहान आयु 31 वर्ष पुत्री राजेन्द्रा सिंह, निवासी गणेशपीठ, नागपुर, महाराष्ट्र . . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 23-11-2020 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीें किया जायेगा। आज दिनांक 23-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा,
उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायरा तारीख पेशी 5/NT/2020 मृत्यु पंजीकरण 06-10-2020 26-11-2020 बलबीर सिंह
बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री सतपाल पुत्र श्री मेला राम, वासी महाल वण्डा, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी।5247 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री सतपाल पुत्र श्री मेला राम, वासी महाल वण्डा, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके भाई वलवीर सिंह पुत्र मेला राम की मृत्यु दिनांक 15-07-1978 को महाल वण्डा में हुई है लेकिन अनभिज्ञता के कारण ग्राम पंचायत रक्कड़ के रिकार्ड में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः ग्राम पंचायत रक्कड़ को प्रार्थी के भाई बलबीर सिंह की मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश पारित हो। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी सी0एम0ओ0 कार्यालय धर्मशाला का प्रमाण-पत्र शपथ-पत्र गवाहन मिसल साथ संलग्न है।
अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों व हितबद्ध को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 26-11-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 26-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 29-11-2020
. . प्रार्थी। श्री सतपाल पुत्र स्व0 श्री बुधि सिंह, वासी महाल नंगल चौक, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम कागजात माल वाक्या महाल भलवाल निचला, डाडा सीबा, तहसील डाडा सीबा जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ।
श्री सतपाल पुत्र स्व0 श्री बुधि सिंह, वासी महाल नंगल चौक, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस आश्य से न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पिता का नाम मुताबिक पंचायत अभिलेख, पहचान-पत्र, आधार कार्ड व राजस्व रिकार्ड नंगल चौक व मुत्यु प्रमाण-पत्र में बुधि सिंह पुत्र श्री दिवानू दर्ज है, जोकि सही है। परन्तु महाल भलवाल निचला, तहसील डाडा सीबा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम जोहली पुत्र श्री दिवानू दर्ज है जोकि सही न है प्रार्थी ने उक्त नाम की दुरुस्ती बारे अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी बारे दिनांक 29-11-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा। 5248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 आज दिनांक 26-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Santosh Kumar s/o Sh. Ram Singh, r/o Village Kukaina, P.O. Taragarh, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता नगर पंचायत/ग्राम पंचायत अवैरी
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
श्री Santosh Kumar s/o Sh. Ram Singh, r/o Village Kukaina, P.O. Taragarh, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी मां Najo Devi w/o Sh. Ram Singh, r/o Village Kukaina, P.O. Taragarh की मृत्यु दिनांक 24-04-2004 को महाल कुकैना में हुथी थी, जोकि सम्बन्धित पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-11-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 20-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री सुनील चौहान, तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा नं0 : /2019
तारीख पेशी : 29-12-2020
. . प्रार्थी। श्री आशीष कुमार पुत्र श्री देश राज, वासी बलोह, डाकघर सांई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।5249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 ईश्तहार व मुश्त्री मुनादी।
श्री आशीष कुमार पुत्र श्री देश राज, वासी बलोह, डाकघर सांई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसके पिता श्री देश राज पुत्र श्री गुलाबा राम का देहान्त दिनांक 22-05-2018 को 789, दादुमांजरा, चण्डीगढ़ में हुआ है तथा प्रार्थी द्वारा अपने पिता का अन्तिम संस्कार पैतृक गांव बलोह में किया गया। परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी द्वारा आने पिता की मृत्युृ का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत बलोह के अभिलेख में और न ही नगरपालिका चण्डीगढ़ में दर्ज करवाया गया है। जिस बारे प्रार्थी ने नगरपालिका चण्डीगढ़ का मृत्यु पंजीकरण न करने बारे पुष्टिकरण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न की है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत बलोह को जारी करवाना चाहता है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त दिवंगत श्री देश राज पुत्र श्री गुलाबा राम की मृत्यु तिथि 22-05-2018 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-12-2020 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्री देश राज पुत्र श्री गुलाबा राम की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत बलोह को पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 22-10-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी
थुरल, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
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ब अदालत श्री शाम स्वरुप, नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 /2020
तारीख पेशी : 02-12-2020 श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री ध्यान सिंह, वासी गांव कुट, डाकघर भौडा लौहन्टी, उप-तहसील भवारना, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। इश्तहार व मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी।
श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री ध्यान सिंह, वासी गांव कुट, डाकघर भौडा लौहन्टी, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हलफी पेश किया व आवेदन किया कि उसके दिवंगत पिता ध्यान सिंह पुत्र हेत राम का देहान्त दिनांक 30-11-1966 को गांव कुट, ग्राम पंचायत भौडा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश इस मृत्युृ का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने दिवंगत पिता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत भौडा को जारी करवाना चाहता है। 5250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार व मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त ध्यान सिंह पुत्र हेत राम की मृत्यु तिथि 30-11-1966 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 02-12-2020 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त स्व0 श्री ध्यान सिंह पुत्र हेत राम की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत भौडा को पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-10-2020 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सुनील चौहान, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा.--दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 17-12-2020 श्री राजपाल पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव लिझंण, डाकघर सपडूल, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल बटाहण, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
श्री राजपाल पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव लिझंण, डाकघर सपडूल, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज में राजपाल दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी राजपाल ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल लिझंण, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में उसका नाम राजपाल सिंह गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल लिझंण, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में दुरुस्ती करवा करके श्री राजपाल सिंह के बजाए राजपाल सिंह उपनाम राजपाल पुत्र श्री मस्त राम दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुश्त्री मुन्नादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल लिझंण, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में श्री राजपाल सिंह के बजाए राजपाल सिंह उपनाम राजपाल पुत्र श्री मस्त राम दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 17-12-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 23-10-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 ब अदालत विरेन्दर कुमार, नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा.--दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 29-12-2020 श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र सुख लाल, निवासी महाल ठाणा, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल ठाणा, थुरल खास, घूड, मलान्धर व टिकरी मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र सुख लाल, निवासी महाल ठाना, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड में सुख लाल दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी सुख लाल ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल ठाणा, थुरल खास, घूड, मलान्धर व टिकरी मौजा व तहसील थुरल में उसके पिता का नाम सागर गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल ठाणा, थुरल खास, घूड, मलान्धर व टिकरी मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री सागर के बजाए सागर उपनाम सुख लाल दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुन्नादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल ठाणा, थुरल खास, घूड, मलान्धर व टिकरी मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री सागर के बजाए सागर उपनाम सुख लाल दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 29-12-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 28-10-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
नम्बर मुकद्दमा : 12/2020 तारीख रजुआ : 21-09-2020 तारीख फैसला :
श्री नर सिंह पुत्र नरचैन, निवासी ग्राम तंगलिंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता ग्राम तंगलिंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
5252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका उप-महाल तंगलिंग व मोलिंग खट्टा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त/ब्यान हल्फिया श्री नर सिंह पुत्र नरचैन, निवासी ग्राम तंगलिंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम मुताबिक पैन कार्ड, आधार कार्ड व पंचायत अभिलेख में नर सिंह पुत्र नरचैन दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु उप-महाल तंगलिंग व मोलिंग खट्टा, तहसील कल्पा के राजस्व कागजात माल में प्रार्थी का नाम नरसिंह दास पुत्र नरचैन दर्ज/दर्शाया गया है जो सही नहीं है। इस बारे प्रार्थी/वादी उपरोक्त महालों के राजस्व कागजात में अपनी दुरुस्ती करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी/वादी का नाम माल कागजात वाका उप-महाल तंगलिंग व मोलिंग खट्टा, तहसील कल्पा में नरसिंह दास पुत्र नरचैन के स्थान पर श्री नरसिंह पुत्र नरचैन दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह राजपत्र प्रकाशन के एक माह या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद अपील अवधि कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 30-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
गोपाल कृष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
नम्बर मुकद्दमा : 15/2020 तारीख रजुआ : 17-10-2020 तारीख फैसला :
श्री सन्त कुमार पुत्र भाग चन्द, निवासी ग्राम खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता ग्राम खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका उप-महाल खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त/ब्यान हल्फिया श्री सन्त कुमार पुत्र भाग चन्द, निवासी ग्राम खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम मुताबिक पहचान-पत्र, आधार कार्ड व पंचायत अभिलेख में सन्त कुमार पुत्र भाग चन्द दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु उप-महाल खवांगी, तहसील कल्पा के राजस्व कागजात माल में प्रार्थी का नाम सन्त राम पुत्र भाग चन्द दर्ज/दर्शाया गया है जो सही नहीं है। इस बारे प्रार्थी/वादी उपरोक्त महाल के राजस्व कागजात में अपनी दुरुस्ती करवाना चाहता है।5253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी/वादी का नाम माल कागजात उप-महाल खवांगी, तहसील कल्पा में सन्त राम पुत्र भाग चन्द के स्थान पर सन्त कुमार पुत्र भाग चन्द दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह राजपत्र प्रकाशन के एक माह या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद अपील अवधि कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 30-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
गोपाल कृष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री अनील राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 11/2019
तारीख संस्थापना : 22-10-2019 श्री उमा नन्द पुत्र श्री कमला नन्द, निवासी गावं व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्री उमा नन्द पुत्र श्री कमला नन्द, निवासी गावं व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांग पिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र महेश्वर सिंह का जन्म दिनांक 31-03-1996 को हुआ था। अज्ञानतावश प्रार्थी ने अपने पुत्र की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि श्री उमा नन्द पुत्र श्री कमला नन्द, निवासी गावं व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 के पुत्र महेश्वर सिंह का जन्म दिनांक 31-03-1996 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि महेश्वर सिंह पुत्र श्री उम नन्द की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0। 5254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 ब अदालत श्री अनील राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 01/2020
तारीख संस्थापना : 17-01-2020 श्री छेरिंग भगत पुत्र श्री दावा तान्जिन, निवासी गावं व डाकघर कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्री छेरिंग भगत पुत्र श्री दावा तान्जिन, निवासी गावं व डाकघर कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी पुत्री दीपिका नेगी का जन्म दिनांक 13-01-1989 को हुआ था। अज्ञानतावश प्रार्थी ने अपनी पुत्री की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरू के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि श्री छेरिंग भगत पुत्र श्री दावा तान्जिन, निवासी गावं व डाकघर कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) की पुत्री दीपिका नेगी का जन्म दिनांक 13-01-1989 को हुआ था का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि दीपिका नेगी पुत्री श्री छेरिंग भगत की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री अनील राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
तारीख संस्थापना : 17-01-2020 उनवान मुकद्दमा : 01(A)/2020
श्री छेरिंग भगत पुत्र श्री दावा तान्जिन, निवासी गावं व डाकघर कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।5255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 श्री छेरिंग भगत पुत्र श्री दावा तान्जिन, निवासी गावं व डाकघर कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनके पुत्र ऋषि पाल सिंह का जन्म दिनांक 12-08-1992 को हुआ था। अज्ञानतावश प्रार्थी ने अपने पुत्र की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरू के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि श्री छेरिंग भगत पुत्र श्री दावा तान्जिन, निवासी गावं व डाकघर कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) के पुत्र ऋषि पाल सिंह का जन्म 12-08-1992 को हुआ था का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि ऋषि पाल सिंह पुत्र श्री छेरिंग भगत की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री अनील राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
तारीख संस्थापना : 17-01-2020 उनवान मुकद्दमा : 04(A)/2020
श्री अखील कुमार पुत्र स्व0 श्री अश्वनी कुमार, निवासी गावं व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्री अखील कुमार पुत्र स्व0 श्री अश्वनी कुमार, निवासी गावं व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांग पिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनके दादा स्व0 श्री लखमन सिंह की मृत्यु दिनांक 27-09-2011 को हुई थी। अज्ञानतावश मृतक की मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त मृत्यु तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि श्री अखील कुमार पुत्र स्व0 श्री अश्वनी कुमार, निवासी गावं व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) के दादा स्व0 श्री लखमन सिंह की मृत्यु दिनांक 27-09-2011 को हुई थी का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक 5256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। अन्यथा आवेदन-पत्र पर मृत्यु के पंजीकरण आदेश पारित कर सचिव, ग्राम पंचायत सांगला को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जाएगा।
आज दिनांक 14-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री अनील राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
तारीख संस्थापना : 17-01-2020 उनवान मुकद्दमा : 05(A)/2020
श्री अखील कुमार पुत्र स्व0 श्री अश्वनी कुमार, निवासी गावं व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्री अखील कुमार पुत्र स्व0 श्री अश्वनी कुमार, निवासी गावं व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनके पिता स्व0 श्री अश्वनी कुमार की मृत्यु दिनांक 03-02-2007 को हुई थी। अज्ञानतावश मृतक की मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त मृत्यु तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि श्री अखील कुमार पुत्र स्व0 श्री अश्वनी कुमार, निवासी गावं व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) के पिता स्व0 श्री अश्वनी कुमार की मृत्यु दिनांक 03-02-2007 को हुई थी का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। अन्यथा आवेदन-पत्र पर मृत्यु के पंजीकरण आदेश पारित कर सचिव, ग्राम पंचायत सांगला को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जाएगा।
आज दिनांक 14-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।5257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 ब अदालत श्री अनील राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 06/2020
तारीख संस्थापना : 17-01-2020 श्री विक्रांत नेगी पुत्र श्री ठाकुर राम, निवासी गावं व डाकघर किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्री विक्रांत नेगी पुत्र श्री ठाकुर राम, निवासी गावं व डाकघर किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांग पिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनका जन्म दिनांक 26-07-1993 को हुआ था। अज्ञानतावश प्रार्थी के माता-पिता ने उनकी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत किल्बा के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत किल्बा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि श्री विक्रांत नेगी पुत्र श्री ठाकुर राम, निवासी गावं व डाकघर किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि दिनांक 26-07-1993 को हुआ था का पंजीकरण ग्राम पंचायत किल्बा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि विक्रांत नेगी पुत्र श्री ठाकुर राम की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों में दर्ज करने बारे किसी कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री अनील राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 10/2020
तारीख संस्थापना : 11-03-2020 श्री अनील कुमार पुत्र श्री मक्खन लाल, निवासी गावं व डाकघर एवं तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे। 5258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 श्री अनील कुमार पुत्र श्री मक्खन लाल, निवासी गावं व डाकघर एवं तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांग पिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी पुत्री अविता देवी का जन्म दिनांक 01-01-1999 को हुआ था। अज्ञानतावश प्रार्थी ने अपनी पुत्री की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि श्री अनील कुमार पुत्र श्री मक्खन लाल, निवासी गावं व डाकघर एवं तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) की पुत्री अविता देवी की जन्म तिथि दिनांक 01-01-1999 को हुई थी का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि अविता देवी पुत्री श्री अनील कुमार की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों में दर्ज करने बारे किसी कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री अनील राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 14/2020
तारीख संस्थापना : 11-03-2020 श्रीमती रंजना पत्नी श्री प्रवीन कुमार, निवासी गावं व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्रीमती रंजना पत्नी श्री प्रवीन कुमार, निवासी गावं व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांग पिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनके पुत्र मयंक का जन्म दिनांक 01-07-2013 को हुआ था। अज्ञानतावश वादी ने अपने पुत्र की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थिया उपरोक्त जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि श्रीमती रंजना पत्नी श्री प्रवीन कुमार, निवासी गावं व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) के पुत्र मयंक का जन्म दिनांक 01-07-2013 को हुआ था का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी5259 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि मयंक पुत्र श्री प्रवीन कुमार की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री अनील राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 18/2020
तारीख संस्थापना : 27-07-2020 श्री नीम सिंह पुत्र स्व0 श्री रुप चन्द, निवासी गावं व डाकघर किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्री नीम सिंह पुत्र स्व0 श्री रुप चन्द, निवासी गावं व डाकघर किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांग पिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसके चाचा स्व0 श्री पदम लाल की मृत्यु दिनांक 03-06-1996 को हुई थी। अज्ञानतावश मृतक की मृत्यु इन्द्राज ग्राम पंचायत किल्बा के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत किल्बा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि श्री नीम सिंह पुत्र स्व0 श्री रुप चन्द, निवासी गावं व डाकघर किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) के चाचा स्व0 श्री पदम लाल की मृत्यु दिनांक 03-06-1996 को हुई थी का पंजीकरण ग्राम पंचायत किल्बा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। अन्यथा आवेदन-पत्र पर मृत्यु के पंजीकरण आदेश पारित कर सचिव, ग्राम पंचायत किल्बा को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जाएगा। आज दिनांक 14-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0। 5260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 ब अदालत श्री अनील राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 19/2020
तारीख संस्थापना : 27-07-2020 श्री नीम सिंह पुत्र स्व0 श्री रुप चन्द, निवासी गावं व डाकघर किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्री नीम सिंह पुत्र स्व0 श्री रुप चन्द, निवासी गावं व डाकघर किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांग पिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनके पिता स्व0 श्री रुप चन्द की मृत्यु दिनांक 15-11-1989 को हुई थी। अज्ञानतावश मृतक की मृत्यु इन्द्राज ग्राम पंचायत किल्बा के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत किल्बा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि श्री नीम सिंह पुत्र स्व0 श्री रुप चन्द, निवासी गावं व डाकघर किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) के पिता स्व0 श्री रुप चन्द की मृत्यु दिनांक 15-11-1989 को हुई थी का पंजीकरण ग्राम पंचायत किल्बा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। अन्यथा आवेदन-पत्र पर मृत्यु के पंजीकरण आदेश पारित कर सचिव, ग्राम पंचायत किल्बा को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जाएगा। आज दिनांक 14-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री अनील राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 23/2020
तारीख संस्थापना : 11-08-2020 भारत भूषण पुत्र इन्द्र सैन, निवासी गावं व डाकघर सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।5261 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 भारत भूषण पुत्र इन्द्र सैन, निवासी गावं व डाकघर सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांग पिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी पुत्री पल्लवी नेगी का जन्म दिनांक 12-03-1999 को हुआ था। अज्ञानतावश प्रार्थी ने अपनी पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सापनी के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाई है, अब प्रार्थी उपरोक्त जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि भारत भूषण पुत्र इन्द्र सैन, निवासी गावं व डाकघर सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) की पुत्री पल्लवी नेगी की जन्म तिथि दिनांक 12-03-1999 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त पल्लवी नेगी की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायम के अभिलेखों में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 14-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 14, 15/2020 तारीख इन्द्राज : 03-07-2020 किस्म मुकद्दमा : तकसीम 1. श्री केहर सिंह पुत्र गुरदयाल, गांव पूर्वणी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
2. श्री दीपक कुमार पुत्र हरबंस लाल, गांव पूर्वणी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्रीमती किसम भारती पत्नी स्व0 श्री बिशम्बर सिंह, गांव पूर्वणी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) आदि।
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 (यथा संशोधित एक्ट, 2002) बाबत तकसीम भूमि खाता नं0 20, खतौनी नं0 30, खसरा नं0 42, 9, 34, 22, 36, 27, 89, 334, 327 व 326, रकबा तादादी 01-39-97 है0 स्थित उप-महाल रावा व खाता नं0 43, खतौनी नं0 57, ता 58, खसरा नं0 145, 146, 155, 248, 302, 307, 338, 347, 364, 365, 366, 441, 446, 492, 530, 683 व 374 रकबा तादादी 01-35-26 है0 स्थित उप-महाल पूर्वणी खास, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2015-16 समन बजरिया इश्तहारनामा उपरोक्त मुकद्दमा में वादी केहर सिंह पुत्र गुरदयाल व दीपक कुमार पुत्र हरबंस लाल, गांव पूर्वणी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि उनकी भूमि प्रतिवादीयों के साथ मुस्त्रका है कि तकसीम की जाकर अलग खाता खतौनी इजात की जावे। उनवान मुकद्दमा में श्री गंगाधर सिंह पुत्र सनम गुरु को तारीख पेशी हेतु समन जारी किया गया था परन्तु प्रतिवादी गांव पूर्वणी में रिपोर्ट प्रधान के अनुसार रिहाईश करना नहीं पाया गया है। अदालत हजा को ऐसा प्रतीत होता है के प्रतिवादी को साधारण तरीके से समन तामिल किया जाना मुनासिव न है। लिहाजा इस प्रकाशन राजपत्र समन 5262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 द्वारा सूचित किया जाता है कि उनवान मुकद्दमें की पैरवी हेतु दिनांक 25-11-2020 को समय प्रातः 11.00 बजे को मेरी अदालत में असालतन व वकालतन पेश होवें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 20-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
21-09-2020
मुकद्दमा नं0 तारीख रजुआ तारीख फैसला 14/2020
श्री कुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री छेतन, गांव व डाकघर कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
1. श्री शिवी चन्द, देवा सिंह व जय चन्द पुत्र समकू, गांव कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0), 2. आम जनता कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
दरख्वास्त बाबत कब्जा दुरूस्ती बाबत खाता खतौनी नं0 172/296, खसरा नं0 656 व 657, कित्ता-2, रकबा तादादी 0-02-22 है0 उप-महाल कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
प्रार्थी श्री कुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री छेतन, गांव व डाकघर कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त मय राजस्व अभिलेख/दस्तावेजों सहित आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि वर्ष 2012-13 के खाता खतौनी नं0 172/296, खसरा नं0 656 व 657, कित्ता 2, रकबा तादादी 0-02-22 है0 उप-महाल कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के खाना काश्तकार में उनके स्व0 पिता छेतन के स्थान पर प्रार्थी कुमार सिंह काश्त व कब्जा स्वयं दर्ज है करने का अनुरोध किया है क्योंकि उनके पिता की मृत्यु के बाद मौके पर उपरोक्त रकबे पर उनका काश्त व कब्जा बिना रोक-टोक के चला आ रहा है तथा वह अपने पिता के एक अकेले वारसान हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता महाल कोठी को सूचित किया जाता है कि खाता खतौनी नं0 172/296, खसरा नं0 656 व 657, कित्ता 2, रकबा तादादी 0-02-22 है0 उप-महाल कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के खाना काश्त में काश्त व कब्जा स्वयं छेतन पुर पुत्र कन्चोक दास पुत्र जवर सुख स्थानीय वासी चाचा अंश के स्थान पर काश्त व कब्जा स्वयं श्री कुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री छेतन पुत्र कन्चोक दास स्थानीय वासी दर्ज करने बारे कसी भी आम जनता को कोई उजर व एतराज हो तो वह एक माह के भीतर अपना एतराज इस अदालत में पेश कर सकता है। मियाद गुजरने आपत्ति अवधि कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आज दिनांक 17-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।5263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
21-09-2020
मुकद्दमा नं0 तारीख रजुआ तारीख फैसला 13/2020
श्री सत्या प्रकाश पुत्र स्व0 श्री रामधन, गांव व डाकघर पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
1. श्री हिमा पती पत्नी शेर चन्द, गांव व डाकघर पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0), 2. आम जनता पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
दरख्वास्त बाबत कब्जा दुरूस्ती बाबत खाता खतौनी नं0 117/174, खसरा नं0 581, 582, 583, कित्ता 3, रकबा तादादी 0-10-77 है0 उप-महाल खवांटा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
प्रार्थी श्री सत्या प्रकाश पुत्र स्व0 श्री रामधन, गांव व डाकघर पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त मय राजस्व अभिलेख/दस्तावेजों सहित आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि वर्ष 2014-15 के खाता खतौनी नं0 117/174, खसरा नं0 581, 582, 583, कित्ता 3, रकबा तादादी 0-10-77 है0 उप-महाल खवांटा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के खाना काश्तकार में श्री हिमा पती पत्नी शेर चन्द हिस्सादार काश्त व कब्जा दर्ज है परन्तु उक्त रकबे पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त 20 वर्षों से स्वयं करते आ रहे है तथा अनुरोध किया है कि खाता खतौनी नं0 117/174, खसरा नं0 581, 582, 583, कित्ता 3, रकबा तादादी 0-10-77 है0 उप-महाल खवांटा के खाना काश्तकार में हिमा पती के स्थान पर कब्जा व काश्त सत्या प्रकाश पुत्र स्व0 श्री रामधन पुत्र नरचैन दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता महाल खवांटा/पांगी को सूचित किया जाता है कि खाता खतौनी नं0 117/174, खसरा नं0 581, 582, 583, कित्ता 3, रकबा तादादी 0-10-77 है0 उप-महाल खवांटा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के खाना काश्त में हिमा पती हिस्सादार के स्थान पर कब्जा सत्या प्रकाश पुत्र स्व0 श्री रामधन पुत्र नरचैन स्थानीय वासी कब्जा व काश्त दर्ज करने बारे कसी भी आम जनता को कोई उजर व एतराज हो तो वह एक माह के भीतर अपना एतराज इस अदालत में पेश कर सकता है। मियाद गुजरने आपत्ति अवधि कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आज दिनांक 17-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 तारीख रजुआ तारीख फैसला 15/2020 21-10-2020
Roshni d/o Late Sh. Bhajan Dass, r/o Village & Post Office Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).
बनाम
1. आम जनता ग्राम कल्पा, 2. प्रधान, ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। 5264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 विषय.--प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Roshni d/o Late Sh. Bhajan Dass ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि उनका जन्म दिनांक 17-02-2002 को हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिनी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थिनी उपरोक्त नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Roshni d/o Late Sh. Bhajan Dass का जन्म जो दिनांक 17-02-2002 को हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-11-2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सचिव, ग्राम पंचायत कल्पा को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 21-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Aman Kumar s/o Sh. Parmod Chand, Village Khari Bahi, P.O. Khareri, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
2. Divya Kapoor d/o Sh. Yogesh Kapoor, r/o H. No. 206/11, Tarna Mandi, Tehsil Sadar, . . Applicants. District Mandi (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Aman Kumar s/o Sh. Parmod Chand, Village Khari Bahi, P.O. Khareri, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) and Divya Kapoor d/o Sh. Yogesh Kapoor, r/o H. No. 206/11, Tarna Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) at present w/o Aman Kumar s/o Sh. Parmod Chand, Village Khari Bahi, P.O. Khareri, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) have filed an5265 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28-07-2020 according to Hindu rites and customs at Sidh Kali Temple Mandi, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 21-11-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 22nd day of October, 2020 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 26-11-2020
. . प्रार्थिया। श्रीमती कोकिला देवी पुत्री स्व0 श्री मान चन्द, निवासी डलाह, डाकघर व तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
दावा : नाम दुरुस्ती।
आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारे।
आवेदिका श्रीमती कोकिला देवी पुत्री स्व0 श्री मान चन्द, निवासी डलाह, डाकघर व तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पाठशाला प्रमाण-पत्र में कोकिला देवी दर्ज है जोकि सही है। जबकि महाल डलाह के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम कोकला दर्ज हुआ है जोकि गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदिका ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम महाल डलाह के रिकार्ड में कोकला के स्थान पर कोकिला देवी पुत्री स्व0 श्री मान चन्द दर्ज करने के आदेश दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-11-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है, बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 30-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।5266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 28-11-2020 श्री रोहित पुत्र स्व0 धर्म सिंह, निवासी लोहडा, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
दावा : नाम दुरुस्ती।
आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारे।
आवेदक श्री रोहित पुत्र स्व0 धर्म सिंह, निवासी लोहडा, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत भडवाहन के रिकार्ड में रोहित पुत्र स्व0 धर्म सिंह है जोकि सही है। जबकि महाल लोहडा के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम रोहित कुमार दर्ज हुआ है जोकि गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदक ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम महाल लोहडा के रिकार्ड में रोहित कुमार के स्थान पर रोहित पुत्र स्व0 धर्म सिंह दर्ज करने के आदेश दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-11-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है, बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 30-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 28-11-2020 श्री खुशाल चन्द पुत्र सिधु राम, निवासी सपरेई, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। दावा : नाम दुरुस्ती।5267 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारे।
आवेदक श्री खुशाल चन्द पुत्र सिधु राम, निवासी सपरेई, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत वडीधार के रिकार्ड में खुशाल चन्द पुत्र सिधु राम है जोकि सही है। जबकि महाल गजौण के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम कुशाल चन्द दर्ज हुआ है जोकि गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदक ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम महाल गजौण के रिकार्ड में कुशाल चन्द के स्थान पर कुशाल चन्द उर्फ खुशाल चन्द दर्ज करने के आदेश दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-11-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है, बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 30-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।5268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर, 2020/27 कार्तिक, 1942 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है