राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942
हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 सितम्बर, 2020
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-86/2020.-भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जाँच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है; 156-राजपत्र/2020-21-11-2020 (5309) 5310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।
अनुसूची
रेंजः खशधार वन मण्डलः रोहड़ू तहसील : चड़गांव जिलाः शिमला
| क्रम स ख्या ं | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित स रक्षित ं वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | ह ै क्टेयर म े क्षेत्रफल ं | म ु ख्य सीमाएं |
| 1. | 12/2019 | वरशील | धार चांशल- प थम ्र | 5/1, 6/3 ि कत्ता-2 | 163-86-82 | उत्तर- महाल अम्बोट प र्व- ू महाल धार खशौणी दक्षिण- महाल चांशल धार पश्चिम - महाल वरशील |
| 2. | 13/2019 | खाबल | स री े | 1/1, 56/1, 335/1, 336/1 कित्ता-4 | 93-74-50 | उत्तर- महाल ग्याहरी,खाबल पूर्व - मजरूआ महाल सेरी दक्षिण- मजरूआ महाल सेरी पश्चिम- महाल सेरी |
| 3. | 14/2019 | दोगड़ा | जाखी | 1520/1 | 26-85-82 | उत्तर- मजरूआ रकबा महाल जाखी पूर्व - महाल चांशल धार दक्षिण- डी0पी0एफ0 दोगड़ा पश्चिम- मजरूआ रकबा महाल जाखी |
| 4.. | 15/2019 | जताटा | मसली | 2092 /1 | 05-87-98 | उत्तर- डी0पी0एफ0 रिक्शाल एवं मजरूआ रकबा मसली प ूर्व - महाल जताटा दक्षिण- सीमा महाल दली पश्चिम- महाल भंघारा |
| 5. | 16/2019 | ढाक | ढाक गाँव | 1508/1, 1509/1 ि कत्ता-2 | 79-73-93 | उत्तर- महाल ढाक गांव प ूर्व - महाल डी0पी0एफ0 सलधार दक्षिण- महाल ढाक गांव पश्चिम- महाल ढाक गांव |
| 6. | 17/2019 | दमरेड़ा | दमरेड़ा | 2, 263/1, 264, 265 ि कत्ता-4 | 708-21-63 | उत्तर- महाल दमरेड़ा प ूर्व - महाल दमरेड़ा दक्षिण- जंगल देववन धार पश्चिम- जंगल शरन जराशी एवं महाल भरेटली |
| 7. | 18/2019 | माथला | माथला | 1, 2/1, 497, 704, 710, 711/1, 719, 720/1, ि कत्ता-8 | 336-03-74 | उत्तर- महाल देववन धार, प ूर्व - महाल मघारा, मजरूआ रकबा माथला दक्षिण- महाल कुतड़ा, भमवाड़ी पश्चिम- महाल कुटाड़ा |
| 8. | 19/2019 | शरोली | उप महाल नण्डला | 1 | 28-40-56 | उत्तर- महाल भलवाड़ी प ू व र् - महाल नण्डला दक्षिण- महाल नण्डला पश्चिम- सीमा महाल डी0पी0एफ0 वठारा |
| 9. | 20/2019 | दली | दली | 685/1 | 32-12-12 | उत्तर- डी0पी0एफ0 दली पूर्व - डी0पी0एफ0 दली दक्षिण- महाल धार गवास पश्चिम- महाल दली |
| 10. | 21/2019 | सत्याणी | उप महाल ऊरूई, महाल बनोटी | 149/1 | 120-96-66 | उत्तर- उप महाल ऊरूई पूर्व - उप महाल ऊरूई दक्षिण- उप महाल ऊरूई पश्चिम- उप महाल ऊरूई |
| 11. | 22/2019 | दारीगाड़ | जड़कोट | 1317/1, 1612, 1616/1, 1687/1, ि कत्ता-4 | 54-88-90 | उत्तर- महाल जड़कोट पूर्व - डी0पी0एफ0 टोपी जेशन दक्षिण- डी0पी0एफ0 टोपी जेशन पश्चिम- महाल जडकोट |
| 12 | 23/2019 | चड़गांव | चड़गांव | 605/1/1, 646/1, 690/1 ि कत्ता-3 | 32-85-74 | उत्तर- महाल देनवाड़ी पूर्व - महाल देनवाड़ी दक्षिण- चड़गांव पश्चिम- महाल चड़गांव |
| 13. | 24/2019 | मान्दली | मान्दली | 9/1, 10/1, 41/1, 587/1 ि कत्ता-4 | 88-60-54 | उत्तर- महाल चलाला प ूर्व - सीमा महाल सुन्धा भौड़ा दक्षिण- मजरूआ रकबा महाल मान्दली पश्चिम- सीमा महाल थली |
| 14. | 26/2019 | द बवन े | द ववन धार े | 1, 2 ि कत्ता -2 | 352-68-18 | उत्तर- सीमा महाल दमरेड़ा पूर्व - सीमा महाल मघारा दक्षिण- सीमा महाल माथला पश्चिम- सीमा महाल भरेटली |
| 15. | 29/2019 | शराली | त लगा े | 130, 707 ि कत्ता -2 | 31-36-35 | उत्तर - सीमा महाल गुम्मा प ू व र् - सीमा डी0पी0एफ0 खरशाली दक्षिण- महाल तेलगा पश्चिम- सीमा महाल तेलगा |
| 16. | 32/2019 | नालटी थाच | चांशल धार-द्वितीय | 1/3 | 1369-99-37 | उत्तर - महाल लडोट पूर्व - महाल खशधार दक्षिण- यु0पी0एफ0-51 पश्चिम- महाल खरशाली |
| 17. | 33/2019 | थाटी धार | खशधार | 4392/1, 4403/1, 4425/1, 4441/1, 4441/2, 4486, 4497/1, ि कत्ता -7 | 104-52-50 | उत्तर - खशधार पूर्व - खशधार दक्षिण- जाखी पश्चिम- खशधार |
| 18. | 34/2019 | रक्टूगाड़ | धार छालती | 1, 4 क त्ता -2 | 481-16-26 | उत्तर - महाल सिपून प ूर्व - महाल थाईटवाड़ी दक्षिण- महाल भटवाडी पश्चिम- महाल गोकसवाडी |
| 19. | 37/2019 | लम्बा थाच | चाशल धार-प्रथम | 18, 22 ि कत्ता -2 | 185-34-50 | उत्तर - महाल शीला देश पूर्व - धार चांशल- द्वतीय दक्षिण - महाल खरशाली पश्चिम- महाल लडोट एवं डी0पी0एफ0 टोपी जिशन |
| 20. | 38/2019 | कशौली धार | चांशल धार-प्रथम | 3 | 182-24-24 | उत्तर - महाल जाखली पूर्व - सीमा महाल थलातर दक्षिण- गैर मजरूआ जंगल हजा पश्चिम- महाल वरशील |
| 21. | 40/2019 | प ेशकू खेच | उप महाल ऊरूई व महाल बनोटी | 149/2/1 | 75-40-53 | उत्तर - उप महाल ऊरूई पूर्व - उप महाल ऊरूई दक्षिण- उप महाल ऊरूई पश्चिम- उप महाल ऊरूई |
| 22. | 41/2019 | टोपी धार | नीमनाल धार | 1/2 | 190-09-96 | उत्तर - सीमा डी0पी0एफ0 सलदार, सीमा ढाक गांव पूर्व - डी0पी0एफ0 दोगड़ा दक्षिण- सीमा उत्तर प्रदेश पश्चिम- सीमा महाल धार गवास |
| 23. | 42/2019 | जीना पावर | नीमनाल धार | 1/1, 2 ि कत्ता -2 | 690-27-78 | उत्तर - सीमा डी0पी0एफ0 सलदार, सीमा ढाक गांव पूर्व - डी0पी0एफ0 दोगड़ा दक्षिण- सीमा उत्तर प्रदेश पश्चिम- सीमा महाल धार गवास |
| 24. | 43/2019 | ब ली मेल धार े | धार कशैणी | 6 | 604-29-90 | उत्तर - महाल जांगलिक एवं धार कशैणी प ूर्व - महाल धार कशैणी दक्षिण - महाल धार कशैणी पश्चिम- महाल माईला |
| 25. | 44/2019 | काटल गाड़ | धार कशैणी | 11 | 539-21-00 | उत्तर - खशैणी धार पूर्व - खशैणी धार दक्षिण- खशैणी धार पश्चिम- महाल टिसर |
| 26. | 45/2019 | घाट धार | हाऊचली | 1/1 | 273-24-65 | उत्तर - महाल रनोल प ूर्व - महाल गोसकवाड़ी दक्षिण- महाल भगोली पश्चिम- महाल जखनोटी |
| 27. | 48/2019 | तांगणू | थाइटी वाड़ी | 7/1, 8/1 ि कत्ता -2 | 44-10-20 | उत्तर - महाल धार धालटी प ूर्व - महाल जांगलिक दक्षिण- महाल थाईटी वाड़ी पश्चिम- महाल दीऊदी, छालती |
| 28. | 50/2019 | रिकरान | ढाक गांव | 1398/1 | 36-55-85 | उत्तर - महाल जाखी पूर्व - डी0पी0एफ0 सलदार दक्षिण- महाल ढाक पश्चिम- महाल ढाक |
| 29. | 51/2019 | स न्धा भौंडा ु | स न्धा भौंडा ु | 1/1, 19/1, 973/1, 982/1, 1082/1 ि कत्ता -5 | 36-10-59 | उत्तर - महाल चलाला प ूर्व - महाल सुन्धा भौंडा दक्षिण- महाल मसली पश्चिम- महाल सुन्धा भौंडा |
| 30 | 52/2019 | दीउदी | भटवाडी | 1/1, 266/1 ि कत्ता -2 | 78-28-80 | उत्तर - महाल तांगणू प ूर्व - महाल दीउदी दक्षिण- महाल दीउदी पश्चिम- धार छालती |
| 31 | 53/2019 | करकोट टिब्बा | चांशल धार- प थम ्र | 5/2, 6/2, 7 ि कत्ता -3 | 552-27-22 | उत्तर - महाल खशेणी पूर्व - महाल वरशील दक्षिण- महाल चांशल पश्चिम- महाल खशेणी |
| 32 | 54/2019 | लडोट-द्वितीय | प न्डरास, ु शिलादेश लडोट व ग ु म्मा | 232/1, 253/1, 259/1, 259/1, 381/1, 381/3, 871/1, 967, 989/1, 990/1, 991/1, 998/1, 999, 1000, 1/1, 169, 184, 235, 654, 655, 997, 1030 ि कत्ता -22 | 45-80-25 | उत्तर - महाल पुण्डरास प ूर्व - महाल पुण्डरास दक्षिण- महाल शिला देश पश्चिम- महाल गुम्मा |
| 33. | 57/2019 | मघयारी | बखोरा | 80/1, 81/1, 89/1, 94/1, 297/1, 298/1, 487/1, 488/1, 489/1, 490, 491, 492 ि कत्ता -12 | 325-31-16 | उत्तर - महाल जाबल एवं गोसकवाडी पूर्व - धार जाबल दक्षिण- महाल झझवाणी पश्चिम- महाल गोसकवाडी |
| 34. | 58/2019 | झझवाणी | झझवाणी | 759/1, 760/1, 925/1, 938/1, 944/1, 1039, 1040, 1041, 1042 ि कत्ता -9 | 257-74-54 | उत्तर - महाल बखोरा पूर्व - महाल खाबल दक्षिण- महाल ग्याहरी पश्चिम- महाल मग्यारी |
| 35. | 59/2019 | जांगलिक | जांगलिक व धारसिपन | 1/1, 2/1, 3/1, 211/1, 276/1, 645/1, 667/1, 1247/1, 1262/1, 1270/1, 1335/1, 1355/1, 7, 8, 10, 13/1, 14 ि कत्ता -17 | 1599-79-00 | उत्तर - धार सिपन पूर्व - धार सिपन, जांगलिक दक्षिण- महाल जांगलिक पश्चिम- महाल जांगलिक |
| 36. | 60/2019 | क तड़ा-प्रथम ु | क तड़ा ु | 1, 17/1, 82/1, 83/1, 155/1, 417/1, 431/1, 481, 482/1, 484, 569/1 ि कत्ता -11 | 299-57-24 | उत्तर - महाल भमवाड़ी प ूर्व - महाल लिम्बड़ा दक्षिण- महाल झलवाड़ी पश्चिम- महाल कुटाड़ा |
आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-86/2020,
dated 23rd September, 2020 as required under Article 348(3) of the constitution of
India].
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd September, 2020
No. FFE-B-F(14)-86/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as5315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);
AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.
SCHEDULE
Range: KHASHDHAR Division: ROHRU Tehsil: CHARGAON District:SHIMLA
| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries |
| 1. | 12/2019 | Varshil | Dhar Chanshal-I | 5/1, 6/3 K itta- 2 | 163-86-82 | North- Muhal Ambot East- Muhal Dhar Khashauni South– Muhal Chanshal Dhar West- Muhal Varshil |
| 2. | 13/2019 | Khabal | Seri | 1/1, 56/1, 335/1, 336/1 K itta- 4 | 93-74-50 | North- Muhal Gayahari, Khabal East- Cultivated Muhal Seri South – Cultivated Muhal Seri West- Muhal Seri |
| 3. | 14/2019 | Dogda | Jaakhi | 1520/1 | 26-85-82 | North- Cultivated area Muhal Jaakhi East- Muhal Chanshal Dhar South – DPF Dogda West- Cultivated area Muhal Jaakhi |
| 4. | 15/2019 | Jatata | Masali | 2092/1 | 05-87-98 | North - DPF Rikshal, Cultivated area Masali East- Muhal Jatata South – Boundary Muhal Dali West- Muhal Bhanghara |
| 5. | 16/2019 | Dhak | Dhak Gaon | 1508/1, 1509/1 K itta- 2 | 79-73-93 | North- Muhal Dhak Gaon. East- Muhal DPF Saldhar South – Muhal Dhak Gaon West- Muhal Dhak Gaon |
| 6. | 17/2019 | Damrera | Damrera | 2, 263/1, 264, 265 K itta-4 | 708-21-63 | North- Muhal Damrera East- Muhal Damrera South – Forest Devvan Dhar West- Forest Sharan Jarashi, Muhal Bharetali |
| 7. | 18/2019 | Mathla | Mathla | 1, 2/1, 497, 704, 710, 711/1, 719, 720/1 K itta-8 | 336-03-74 | North- Muhal Devvan Dhar East- Muhal Maghara, Cultivated area Mathla South – Muhal Kutda, Bhamvadi West- Muhal Kutaara |
| 8. | 19/2019 | Sharoli | Up Muhal Nandla | 1 | 28-40-56 | North- Muhal Bhalwari East- Muhal Nandla South – Muhal Nandla West- Boundary Muhal DPF Bathara |
| 9. | 20/2019 | Dali | Dali | 685/1 | 32-12-12 | North- DPF Dali East- DPF Dali South – Muhal Dhargwas West- Muhal Dali |
| 10. | 21/2019 | Satyani | Up Muhal Urui, Muhal Banoti | 149/1 | 120-96-66 | North- Up Muhal Urui East- Up Muhal Urui South - Up Muhal Urui West- Up Muhal Urui |
| 11. | 22/2019 | Darigar | Jarkot | 1317/1, 1612, 1616/1, 1687/1, K itta-4 | 54-88-90 | North- Muhal Jarkot East- DPF Topi Jeshan South - DPF Topi Jeshan West- Muhal Jarkot |
| 12. | 23/2019 | Chargaon | Chargaon | 605/1/1, 646/1, 690/1 K itta-3 | 32-85-74 | North- Muhal Denvari East- Muhal Denvari South – Chargaon West- Muhal Chargaon |
| 13. | 24/2019 | Mandali | Mandali | 9/1, 10/1, 41/1, 587/1 K itta-4 | 88-60-54 | North- Muhal Chalala East- Boundary Muhal Sundha Bhaunda South - Cultivated area Muhal Mandali West- Boundary Muhal Thali |
| 14. | 26/2019 | Devvan | Devvan Dhar | 1, 2 K itta-2 | 352-68-18 | North- Boundary Muhal Damrera East- Boundary Muhal Maghara South – Boundary Muhal Mathla West- Boundary Muhal Bharetali |
| 15 | 29/2019 | Sharali | Telga | 130, 707 K itta-2 | 31-36-35 | North- Boundary Muhal Gumma East- Boundary DPF Kharshali South – Muhal Telga West- Boundary Muhal Telga |
| 16. | 32/2019 | Nalti Thach | Chanshal Dhar-II | 1/3 | 1369-99-37 | North- Muhal Ladot East- Muhal Khashdhar South – UPF -51 West- Muhal Kharshali |
| 17. | 33/2019 | Thati Dhar | Khashdhar | 4392/1, 4403/1, 4425/1, 4441/1, 4441/2, 4486, 4497/1 K itta-7 | 104-52-50 | North- Khashdhar East- Khashdhar South - Jakhi West- Khashdhar |
| 1 8. | 34/2019 | Raktu gar | Dhar Chhalti | 1, 4 K itta-2 | 481-16-26 | North- Muhal Sipun East- Muhal Thayitvari South - Muhal Bhatwari West- Muhal Gokaswari |
| 19. | 37/2019 | Lamba Thach | Chanshal Dhar-I | 18, 22 K itta-2 | 185-34-50 | North- Muhal Shila Desh East- Dhar Chanshal-II South – Muhal Kharshali West- Muhal Ladot, DPF Topi Jishan |
| 20. | 38/2019 | Kashauli Dhar | Chanshal Dhar-I | 3 | 182-24-24 | North- Muhal Jakhali East- Boundary Muhal Thalatar South – Non Cultivated Forest Haza West- Muhal Varshil |
| 21. | 40/2019 | Peshku Khech | Up Muhal Urui, Muhal Banoti | 149/2/1 | 75-40-53 | North- Up Muhal Urui East- Up Muhal Urui South – Up Muhal Urui West- Up Muhal Urui |
| 22. | 41/2019 | Topi Dhar | Nimnal Dhar | 1/2 | 190-09-96 | North- Boundary DPF Saldar, Boundary Dhak Gaon East- DPF Dogra South – Boundary Uttar Pradesh West- Boundary Muhal Dhar Gwas |
| 23. | 42/2019 | Jina Pawer | Nimnal Dhar | 1/1, 2 K itta-2 | 690-27-78 | North- Boundary DPF Saldar, Boundary Dhak Gaon East- DPF Dogra South – Boundary Uttar Pradesh West- Boundary Muhal Dhar Gwas |
| 24. | 43/2019 | Belimel Dhar | Dhar Kashaini | 6 | 604-29-90 | North- Muhal Janglik, Dhar Kashaini East- Muhal Dhar Kashaini South – Muhal Dhar Kashaini West- Muhal Maila |
| 25. | 44/2019 | Katal Gaar | Dhar Kashaini | 11 | 539-21-00 | North- Khashaini Dhar East- Khashaini Dhar South – Khashaini Dhar West- Muhal Tissar |
| 26. | 45/2019 | Ghat Dhar | Hauchali | 1/1 | 273-24-65 | North- Muhal Ranol East- Muhal Goskvari South - Muhal Bhagoli West- Muhal Jakhnoti |
| 27. | 48/2019 | Tanganu | Thaitivari | 7/1, 8/1 K itta-2 | 44-10-20 | North- Muhal Dhar Dhalti East- Muhal Janglik South – Muhal Thaitivari West- Muhal Diudi, Chhalti |
| 28. | 50/2019 | Rikran | Dhak Gaon | 1398/1 | 36-55-85 | North- Muhal Jakhi East- DPF Saldar South – Muhal Dhak West- Muhal Dhak |
| 29. | 51/2019 | Sundha Bhaunra | Sundha Bhaunra | 1/1, 19/1, 973/1, 982/1, 1082/1 K itta-5 | 36-10-59 | North- Muhal Chalala East- Muhal Sundha Bhaunra South – Muhal Masali West- Muhal Sundha Bhaunra |
| 30. | 52/2019 | Diudi | Bhatwadi | 1/1, 266/1 Kitta-2 | 78-28-80 | North- Muhal Tangnu East- Muhal Diudi South – Muhal Diudi West- Muhal Dhar Chhalti |
| 31. | 53/2019 | Karkot Tibba | Dhar Chanshal-I | 5/2, 6/2, 7 K itta-3 | 552-27-22 | North- Muhal Khasheni East- Muhal Varshil South – Muhal Chanshal West- Muhal Khasheni |
| 32. | 54/2019 | Ladot-II | Pundras, Shiladesh, Ladot , Gumma | 232/1, 253/1, 259/1, 259/1, 381/1, 381/3, 871/1, 967, 989/1, 990/1, 991/1, 998/1, 999, 1000, 1/1, 169, 184, 235, 654, 655, 997, 1030, K itta-22 | 45-80-25 | North- Muhal Pundras East- Muhal Pundras South – Muhal Shiladesh West- Muhal Gumma |
| 33. | 57/2019 | Maghyari | Bakhora | 80/1, 81/1, 89/1, 94/1, 297/1, 298/1, 487/1, 488/1, 489/1, 490, 491, 492 K itta-12 | 325-31-16 | North- Muhal Jabal , Goskwari East- Dhar Jabal South – Muhal Jhajhwani West- Muhal Goskwari |
| 34. | 58/2019 | Jhajhwani | Jhajhwani | 759/1, 760/1, 925/1, 938/1, 944/1, 1039, 1040, 1041, 1042 K itta-9 | 257-74-54 | North- Muhal Bakhora East- Muhal Khabal South – Muhal Gayahari West- Muhal Magyari |
| 35. | 59/2019 | Janglik | Janglik & Dhar Sipan | 1/1, 2/1, 3/1, 211/1, 276/1, 645/1, 667/1, 1247/1, 1262/1, 1270/1, 1335/1, 1355/1, 7, 8, 10, 13/1, 14 K itta-17 | 1599-79-00 | North- Dhar Sipan East- Dhar Sipan, Janglik South – Muhal Janglik West- Muhal Janglik |
| 36. | 60/2019 | Kutda-I | Kutda | 1, 17/1, 82/1, 83/1, 155/1 417/1 431/1 481, 482/1 484, 569/1 K itta-11 | 299-57-24 | North- Muhal Bhamwari East- Muhal Limbra South – Muhal Jhalwari West- Muhal Kutaara |
By order,
Sanjay Gupta
Additional Chief Secretary (Forests).
_________
[Authoritative English text of this Department's Notification No. Shram(F)4-1/2019-Loose-I, dated
12th November , 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
LABOUR &EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 12th November, 2020
No. Shram(F)4-1/2019-Loose-I.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
And whereas, the Department of Labour & Employment (here in after referred to as the Department), is administering the Unemployment Allowance Scheme, 2017 (hereinafter referred to as the Scheme) to provide Unemployment Allowance to eligible applicant for enabling them to sustain themselves for a certain period, which is being implemented through the Employment Exchanges of the Department;
And whereas, under the Scheme, Allowance (hereinafter referred to as the benefit) is given to the eligible applicants for enabling them to sustain themselves for a certain period (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Department as per the extant Scheme guidelines;
And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of State of Himachal Pradesh.
5321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (No.18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the ollowing, namely:—
1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :—
(a) if he has enrolled himself, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and (b) any one of the following documents, namely
(i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head, or
(x) any other document as specified by the Department :
Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media has been given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
5322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 19423. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered,
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department.
4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat; Government of India dated 19th of December, 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Principal Secretary (Lab. & Emp.).
___________
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 12 नवम्बर, 2020
संख्याः श्रम(एफ) 4-1/ 2019 लूज-I.--सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान-दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियाें को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता दूर करते हुए प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
और श्रम एवं रोजगार विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), बेरोजगारी भत्ता स्कीम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) पात्र आवेदकों को कतिपय अवधि के लिए उन्हें भरण-पोशण हेतु समर्थ बनाने के लिए बेरोजगारी भत्तों की व्यवस्था करने के लिए प्रशासित की जा रही है, जिसे विभाग के नियोजनालयों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
5323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942और स्कीम के अन्तर्गत भत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) पात्र आवेदकों (जिन्हें इसमें इसके पशचात् लाभार्थी कहा गया है) को उन्हें कतिपय अवधि के लिए भरण-पोषण हेतु समर्थ बनाने के लिए, विभाग द्वारा विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार दिया जा रहा है;
और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है। अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः-
1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार का अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है] पर जाएगा :
परन्तु जब तक की व्यष्टि को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावजे प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्ः-
(क) यदि उसके पास आधार अभ्यावेशन पहचान पर्ची है; और
(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात् :-
(i) फोटो सहित बैंक या डाक घर पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) किसान पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सरकारी लैटर हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो वाला पहचान का प्रमाणपत्रः
(x) विभाग द्वारा यथाविहित कोई अन्य दस्तावजे :
5324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।
3. उन समस्त मामलाें में, जहां लाभार्थियाें के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमैट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार अधिप्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएंगी, अर्थात्ः-
(क) अस्पष्ट उंगली-छाप क्वालिटी की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी; तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली-छाप अधिप्रमाणन सहित आंख के पुतली के स्कैनर्ज या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित वैधता सहित, यथास्थिति, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमैट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुक्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार कार्ड पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्य.ू आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्य.ू आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, स्कीम के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी उसको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग डी0बी0 टी0 मिशन, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा।
5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित /- प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।
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[Authoritative English text of this Department's Notification No. Shram (F)4-1/2019-Loose-I dated
12th November, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 12th November, 2020
No. Shram(F)4-1/2019-Loose-I.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in5325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
And whereas, the Department of Labour & Employment (here in after referred to as the Department), is administering the Industrial Skill Development Allowance Scheme, 2018 (hereinafter referred to as the Scheme) to provide Industrial Skill Development Allowance to eligible applicant for their on job skill upgradation, which is being implemented through the Employment Exchanges of the Department.
And whereas, under the Scheme, Industrial Skill Development Allowance (hereinafter referred to as the benefit) is given to the eligible applicants during on job skill upgradation (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Department as per the extant Scheme guidelines;
And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of State of Himachal Pradesh.
Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the "said Act"), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the following, namely:—
1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely —
(a) if he has enrolled himself, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and (b) any one of the following documents, namely—
(i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA card; or5326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 (vii) Kisan passbook; or (viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head, or
(x) any other document as specified by the Department:
Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media has been given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered,
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time- based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar card and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department.
4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat; Government of India dated 19th of December 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
By order; Sd/- Principal Secretary (Lab. & Emp.)5327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 12 नवम्बर, 2020
संख्याः श्रम (एफ) 4-1/2019 लूज-I.—सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता दूर करते हुए प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
और श्रम एवं रोजगार विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) पात्र आवेदकों को दक्षता के उन्नयन के लिए औद्योगिक विकास भत्ते की व्यवस्था करने हेतु प्रशासित की जा रही है, जिसे विभाग के नियोजनालयों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
और स्कीम के अन्तर्गत, औद्योगिक दक्षता विकास भत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) पात्र आवेदकों (जिन्हें इसमें इसके पशचात् लाभार्थी कहा गया है) को कार्य पर दक्षता उन्नयन के दौरान विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार विभाग द्वारा दिया जा रहा है;
और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है। अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः-
1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा। (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार का नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(य0ू आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है] पर जाएगा :
परन्तु जब तक की व्यष्टि को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्ः-
(क) यदि उसने खुद को अभ्यावेशित कर दिया है और उसके पास आधार अभ्यावेशन पहचान पर्ची है; और
(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्-
(i) फोटो सहित बैंक या डाक घर पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए. एन.) कार्ड; या5328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 (iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) किसान पासबुक ; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(xi) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सरकारी लैटर हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो वाला पहचान का प्रमाणपत्रः या
(x) विभाग द्वारा यथाविहित कोई अन्य दस्तावजे :
परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियाें को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।
3. उन समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमैट्रिक के कारण याकिसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्ः-
(क) अस्पष्ट उंगली छाप क्वालिटी की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा के अंगीकृत की जाएगी; तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली-छाप अधिप्रमाणन सहित आंख के पुतली के स्कैनर्ज या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित वैधता सहित, यथास्थिति, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में जहां बायोमैट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार कार्ड पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू. आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के आशय से कि स्कीम के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी उसको देय प्रसुविधाआें से वंचित न हो, विभाग डी0बी0टी0 मिशन, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा।5329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।
--------
[Authoritative English text of this Department's Notification No. Shram(F)4-1/2019-Loose-I, dated
12th November, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 12th November, 2020
No. Shram(F)4-1/2019-Loose-I.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
And whereas, the Department of Labour & Employment (here in after referred to as the Department), is administering the Skill Development Allowance Scheme, 2013 (hereinafter referred to as the Scheme) to provide Skill Development Allowance to unemployed eligible youth for their skill upgradation, which is being implemented through the Employment Exchanges of the Department;
And whereas, under the Scheme, Skill Development Allowance (hereinafter referred to as the benefit) is given to the eligible applicants during skill training (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Department as per the extant Scheme guidelines;
And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh.
Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (No.18 of 2016) (hereinafter referred to as the "said Act"), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the following, namely:—
1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar:
5330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely —
(a) if he has enrolled himself, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and (b) any one of the following documents, namely:—
(i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head, or
(x) any other document as specified by the Department:
Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media has been given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered,5331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 (c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time- based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department.
4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat; Government of India dated 19th of December, 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Principal Secretary (Lab. & Emp.)
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श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 12 नवम्बर, 2020
संख्याः श्रम (एफ) 4-1/ 2019 लूज-I.-सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावजे प्रस्तुत करने की आवश्यकता दूर करते हुए प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
और श्रम एवं रोजगार विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) बेरोजगार पात्र युवकों को उनकी दक्षता के उन्नयन के लिए दक्षता विकास भत्ते की व्यवस्था करने हेतु प्रशासित की जा रही है, जिसे विभाग के नियोजनालयों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
और स्कीम के अन्तर्गत, दक्षता विकास भत्ता, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) पात्र आवदेकाें (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है (को दक्षता प्रशिक्षण के दौरान, विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार विभाग द्वारा दिया जा रहा है;
और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है। अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः-
1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा। 5332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार का अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov. in पर उपलब्ध है] पर जाएगाः
परन्तु जब तक की व्यष्टि को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है तब तक ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्ः-
(क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है, उसके पास आधार अभ्यावेशन पहचान पर्ची है; और
(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात् :-
(i) फोटो सहित बैंक या डाक घर पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) किसान पासबुक; या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सरकारी लैटर हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो वाला पहचान का प्रमाण-पत्रः
(x) विभाग द्वारा यथाविहित कोई अन्य दस्तावजे :
परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियाें को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाआें हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियाें हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।
3. उन समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमैट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्ः-5333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 (क) अस्पष्ट उंगली छाप क्वालिटी की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी; तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली-छाप अधिप्रमाणन सहित आंख के पुतली के स्कैनर्ज या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित वैधता सहित, यथास्थिति, एक मुक्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों में जहां बायोमैट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार कार्ड पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्य.ू आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्य.ू आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के आशय से कि स्कीम के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी उसको दये प्रसुविधाआें से वंचित न हो, विभाग डी0बी0 टी0 मिशन, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा।
5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।
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[Authoritative English text of this Department's Notification No. Shram(F)4-1/2019-Loose-I, dated
12th November, 2020 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 12th November, 2020
No. Shram(F)4-1/2019-Loose-I.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
And whereas, the Department of Labour & Employment (here in after referred to as the Department), is administering the Skill Development Allowance Scheme, 2013 (hereinafter referred to as the Scheme) to provide Skill Development Allowance to unemployed eligible youth5334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 for their skill up gradation, which is being implemented through the Employment Exchanges of the Department;
And whereas, under the Scheme, Skill Development Allowance (hereinafter referred to as the benefit) is given to the eligible applicants during skill training (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Department as per the extant Scheme guidelines;
And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh.
Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (No.18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the following, namely:—
1. (1) A child desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(2) Any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme, provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child, the benefit under the Scheme shall be given to such child subject to production of the following documents, namely:—
(a) (i) if the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or bio-metric update identification slip;
(b) any one of the following documents, namely:—
(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or (ii) School identity card duly signed by the Principal of the school, containing parents' names, and
(c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:—
(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority, (ii) Ration Card; or
(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or5335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 (iv) Pension Card; or (v) Army Canteen Card; or
(vi) any Government Family Entitlement Card; or
(vii) any other document as specified by the Department:
Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media has been given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely.—
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department shall make provisions for iris scanners or face authentication alongwith finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password (OTP) or Time- based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department.
4. Notwithstanding anything contained hereinabove, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso to sub-paragraph (2) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Principal Secretary (Lab. & Emp.)5336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 12 नवम्बर, 2020
संख्याः श्रम (एफ) 4-1/2019 लूज-I.—सेवाआें या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियाें को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता दूर करते हुए प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;
और श्रम एवं रोजगार विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) बेरोजगार पात्र युवकोंं को उनकी दक्षता के उन्नयन के लिए दक्षता विकास भत्ते की व्यवस्था करने हेतु प्रशासित की जा रही है, जिसे विभाग के नियोजनालयों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;
और स्कीम के अन्तर्गत, दक्षता विकास भत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) पात्र आवेदकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को दक्षता प्रशिक्षण के दौरान, विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार विभाग द्वारा दिया जा रहा है;
और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है। अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) में निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः-
1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले किसी बालक को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा।
(2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के नामांकन हेतु आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त नियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा बालक आधार का नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है] पर जाएगा :
परन्तु जब तक कि बालक को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है तब तक ऐसे बालक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्ः-
(क) यदि बालक पांच वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् (बायोमैट्रिक के संग्रहण द्वारा) नामांकित किया गया है, तो उसके आधार नामांकन पहचान की पर्ची; या अद्यतन बायोमैट्रिक पहचान की पर्ची;
(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज है, अर्थात् :-
(i) जन्म प्रमाण-पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख (रिकार्ड);
या5337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 (ii) स्कूल पहचान कार्ड जिसमें माता-पिता के नाम हो और स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षिरत, और
(ग) विद्यमान स्कीम-मार्गदर्शक के अनुसार माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ लाभार्थी के संबंध के सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजाें में से कोई एक, अर्थात् :-
(i) जन्म प्रमाण-पत्र या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख, (ii) राशन कार्ड; या
(iii) भूतपूर्व सैनिक अभिदायी स्वास्थ्य स्कीम (ई.सी.एच.एस.) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई. एस. आई. सी.) कार्ड या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सी.जी. एच.एस.) कार्ड; या
(iv) पेंशन कार्ड; या
(v) सेना कैंटीन कार्ड; या
(vi) कोई सरकारी कुटुम्ब हकदारी कोई कार्ड; या
(vii) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः
परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच,़ प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से, विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।
3. उन समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमैट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार अधिप्रमाणन असफल रहता है वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्ः-
(क) अस्पष्ट उंगली छाप क्वालिटी की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी; तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली-छाप अधिप्रमाणन सहित आंख के पुतली के स्कैनर्ज या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;
(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दााा में जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित वैधता सहित, यथास्थिति, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;
(ग) उन समस्त अन्य मामलों मे,ं जहां बायोमैट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार कार्ड पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू. आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा। 5338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 4. उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी, स्कीम के अधीन किसी बालक को नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर, अधिप्रमाणन द्वारा उसकी पहचान सिद्ध करने या आधार संख्या रखने का सबूत देने में असफलता की दशा में, या उस बालक की दशा में जिसे कोई आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, प्रसुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। उसे पैरा 1 के उप-पैरा (2) के खण्ड (ख) और (ग) में वर्णित अन्य दस्तावेजों के आधार पर पहचान सत्यापित करने पर प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी और जहां ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रसुविधा प्रदान की जाती है, वहां उसे अभिलिखित करने के लिए पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा, जिसे विभाग द्वारा कालिकतः पुनरीक्षित और संपरीक्षित किया जाएगा ।
5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : दुरुस्ती जाति। पेशी : 23-11-2020 भजनो पत्नी कृष्ण, निवासी द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--महाल द्रमण में जाति दुरूस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पूर्वजोें की मुताबिक शजरा नशब महाल व मौजा मासू, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0प्र0 में उसकी सही जाति व गोत क्रमशः ब्राहमण व भारद्वाज है परन्तु महाल द्रमण, तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख में उसकी जाति व गोत क्रमशः राजपूत व भारद्वाज का इन्द्राज हो गया है जो कि गलत है। प्रार्थिया उक्त जाति व गोत को दुरुस्त करके जाति व गोत क्रमशः ब्राहमण व भारद्वाज दर्ज करवाना चाहती है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त जाति व गोत की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-11-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 05-11-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 09-12-2020 रूमेल सिंह पुत्र दलीपू, निवासी गांव कुठमां, डाकघर बण्डी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल कुठमां में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम रूमेल सिंह पुत्र दलीपू है जबकि महाल कुठमां के राजस्व अभिलेख में उसका नाम रूपाल सिंह पुत्र दलीपू दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके रूपाल सिंह उर्फ रूमेल सिंह पुत्र दलीपू दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 09-12-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 30-10-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 14-12-2020 विपन कुमार पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी गांव व डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल रजोल में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम विपन कुमार पुत्र श्री रूप सिंह है जबकि महाल रजोल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम विपन चन्द पुत्र श्री रूप सिंह दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके विपन चन्द उर्फ विपन कुमार पुत्र श्री रूप सिंह दर्ज करवाना चाहता है। 5340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 14-12-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 04-11-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 14-12-2020 संतोख सिंह पुत्र श्री बाली, निवासी गांव व डाकघर सराह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम संतोख सिंह पुत्र श्री बाली है जबकि के राजस्व अभिलेख में उसका नाम संतोष पुत्र श्री बाली दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवा कर संतोष उर्फ संतोख सिंह पुत्र श्री बाली दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 14-12-2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 09े-11-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 764/तह0/2020 तारीख पेशी : 28-11-2020 पवन कुमार बनाम आम जनता।5341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री पवन कुमार पुत्र जनक राज, निवासी उलैहडियां, डाकघर उलैहडियां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसके लड़के विशाल कुमार का जन्म 03-09-2005 को गांव व डाकघर उलैहडियां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ था। जोकि ग्राम पंचायत उलैहडियां के अभिलेख में दर्ज न है जोकि दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-11-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज दें। कोई एतराज न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 28-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर।
सुशील कुमार,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 10/2020 तारीख दायरा : 16-10-2020 तारीख पेशी : 02-12-2020 शीर्षक.-श्री जनक राम पुत्र लक्खा राम, निवासी थलयाल, डाकघर व ग्राम पंचायत नौरा, तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
1. आम जनता 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण
. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि पुत्री वनीता शर्मा का जन्म दिनांक 06-03-1979 को गांव थलयाल, डाकघर व ग्राम पंचायत नौरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ है। मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत नौरा के पंचायत अभिलेख में दर्ज न है जिसे वह ग्राम पंचायत नौरा के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस बारे राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 03-12-2020 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक की पुत्री वनीता शर्मा की जन्म तिथि दिनांक 06-03-1979 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 03-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 ब अदालत मेघना गोस्वामी, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 09/2020 तारीख दायरा : 07-09-2020 तारीख पेशी : 07-12-2020 शीर्षक.-श्रीमती सुभाषना देवी पत्नी अमर सिंह, निवासी गांव औचा, डाकघर गगल खास, तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
1. आम जनता 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण
. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसकी पुत्री नितका देवी का जन्म दिनांक 10-07-2003 को गांव औचा, डाकघर गगल खास, ग्राम पंचायत गगल, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ है। मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत गगल के पंचायत रजिस्टर में दर्ज न है जिसे वह ग्राम पंचायत गगल के पंचायत रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस बारे राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 07-12-2020 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदिका की पुत्री नितिका देवी पुत्री अमर सिंह की जन्म तिथि दिनांक 10-07-2003 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 02-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
Sh. Tilak Raj s/o Sh. Makholi Ram, r/o Village Jadrangal, P.O. Kardiyana, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जन्ता।5343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 Sh. Tilak Raj s/o Sh. Makholi Ram, r/o Village Jadrangal, P.O. Kardiyana, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Rishant का जन्म दिनांक 03-11-2003 को हुआ है परन्तु एम0सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Rishant का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 03-12-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 02-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
Sh. Suresh Kumar s/o Sh. Sokhi @ Sonki, r/o Village Bangotu, P.O. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जन्ता।
Sh. Suresh Kumar s/o Sh. Sokhi @ Sonki, r/o Village Bangotu, P.O. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता Sokhi @ Sonki की मृत्यु दिनांक 25-07-1985 को हुई है परन्तु ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Sokhi @ Sonki की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 03-12-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 02-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम
तारीख पेशी : 08-12-2020 श्री जीत कुमार पुत्र श्री कीडू राम, निवासी महाल पन्तेहड, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करके अजीत सिंह पुत्र श्री कीडू के बजाये जीत कुमार पुत्र श्री कीडू राम दर्ज करने बारे।
श्री जीत कुमार पुत्र श्री कीडू राम, निवासी महाल पन्तेहड, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी महाल पन्तेहड, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम अजीत सिंह पुत्र श्री कीडू दर्ज है, जबकि प्रार्थी का असली नाम जीत कुमार पुत्र श्री कीडू राम है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके जीत कुमार पुत्र श्री कीडू राम किया जावे।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 08-12-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 29-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 89/NT Chadhiar/2020 तारीख पेशी : 10-12-2020 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती
वीना देवी पत्नी वलराज, निवासी गांव डोली खुर्द, डाकघर व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के पति का नाम दुरुस्त करके वलराज कुमार के बजाए वलराज दर्ज करने बारे।5345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 वीना देवी पत्नी वलराज, निवासी गांव डोली खुर्द, डाकघर व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि महाल डोली खुर्द, उप-तहसील चढ़ियार में भू-स्वामी है, तथा राजस्व अभिलेख में उसके पति का नाम वलराज कुमार दर्ज है, जबकि उनका असली नाम वलराज है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके वलराज किया जावे।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित किए दिए जाएंगे।
आज दिनांक 30-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
केस नं0 : 03-BNT/2020 दायर तिथि : 29-08-2020 श्रीमती नीशा देवी पत्नी डीणे राम, निवासी गांव रूआड़, डाकघर गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती नीशा देवी पत्नी डीणे राम, निवासी गांव रूआड़, डाकघर गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसके पुत्र श्याम का जन्म दिनांक 20-03-2007 को स्थान गांव रूआड़, डाकघर गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु वह अपने पुत्र की जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सकी है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्याम पुत्र श्री डीणे राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-11-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 06-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीयश्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।5346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) केस नं0 : 02-BNT/2020 दायर तिथि : 03-11-2020 श्री भुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव व डाकघर जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री भुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव व डाकघर जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसके पुत्र ऋत्विक का जन्म दिनांक 19-09-2016 को स्थान गांव व डाकघर जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु वह अपने पुत्र की जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ऋत्विक पुत्र श्री भुपेन्द्र सिंह ीे जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-11-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 06-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
केस नं0 : 01-MNT/2020 दायर तिथि : 10-09-2020 1. श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री छपे राम, साकन गांव व डाकघर बराधा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती आरती पुत्री श्री झाबे राम, निवासी गांव पीणी, डाकघर कसलादी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
5347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 10-09-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 15-09-2019 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत बराधा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-11-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 02-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
केस नं0 : 02-MNT/2020 दायर तिथि : 21-10-2020 1. श्री हरी सिंह पुत्र श्री चैने राम, साकन गांव पारलीसेरी, डाकघर दियार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती दीपिका पुत्री श्री गोविन्द राम, निवासी गांव व डाकघर वशिष्ट, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 21-10-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 27-02-2019 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मंझली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 27-11-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।5348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 आज दिनांक 06-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
केस नं0 : 01-BNT/2020 दायर तिथि : 01-10-2020 श्रीमती रीना कौण्डल पत्नी श्री मुनीष कौण्डल, गांव बड़ा भूईन, डाकघर व तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती रीना कौण्डल पत्नी श्री मुनीष कौण्डल, गांव बड़ा भूईन, डाकघर व तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसकी पुत्री सलोनी कौण्डल का जन्म दिनांक 25-04-2005 को स्थान गांव बड़ा भूईन, डाकघर व तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में हुआ है परन्तु वह अपनी पुत्री की जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत बड़ा भूईन, डाकघर व तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करवा सकी है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सलोनी कौण्डल पुत्र श्री मुनीष कौण्डल के जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-11-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 02-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Beli Ram s/o Sh. Gajan Singh, r/o Village Kangru, P. O. Baggi, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).
5349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 19422. Smt. Khimi Devi d/o Sh. Hirdu Ram, r/o Village Kot, P.O. Baggi, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present w/o Sh. Beli Ram s/o Sh. Gajan Singh, r/o Village Kangru, P. O. Baggi, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Beli Ram s/o Sh. Gajan Singh, r/o Village Kangru, P. O. Baggi, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) and Smt. Khimi Devi d/o Sh. Hirdu Ram, r/o Village Kot, P.O. Baggi, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present w/o Sh. Beli Ram s/o Sh. Gajan Singh, r/o Village Kangru, P. O. Baggi, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11-05-1972 according to Hindu rites and customs at Village Kangru, P. O. Baggi, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person, who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-11-2020. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 10th October, 2020 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).
___________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Bhim Singh s/o Sh. Shankar, r/o Village Rathoa, P. O. Tikker, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).
2. Smt. Bimla Devi d/o Sh. Brij Lal, r/o Village Darbathu, P.O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present w/o Sh. Bhim Singh s/o Sh. Shankar, r/o Village Rathoa, P. O. Tikker, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act,
1954.
5350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942Sh. Bhim Singh s/o Sh. Shankar, r/o Village Rathoa, P. O. Tikker, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) and Smt. Bimla Devi d/o Sh. Brij Lal, r/o Village Darbathu, P.O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present w/o Sh. Bhim Singh s/o Sh. Shankar, r/o Village Rathoa, P. O. Tikker, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 15-04-2020 according to Hindu rites and customs at Village Rathoa, P.O. Tikker, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person, who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-11-2020. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 16th October, 2020 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).
___________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Chhuta Chhoedak s/o Sh. Wangchuk, r/o Village & P. O. Rewalsar, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).
2. Smt. Dekay Dolma d/o Sh. Gurchoe, r/o Village & P. O. Rewalsar, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) at present w/o Sh. Chhuta Chhoedak s/o Sh. Wangchuk, r/o Village & P. O. Rewalsar, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act,
1954.
Sh. Chhuta Chhoedak s/o Sh. Wangchuk, r/o Village & P. O. Rewalsar, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) and Smt. Dekay Dolma d/o Sh. Gurchoe, r/o Village & P. O. Rewalsar, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) at present w/o Sh. Chhuta Chhoedak s/o Sh. Wangchuk, r/o Village & P. O. Rewalsar, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 05-02-1977 according to Hindu rites and customs at Village & P.O. Rewalsar, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person, who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-12-2020. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
5351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 Issued today on 04th November, 2020 under my hand and seal of the court.Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Prithvi Bhadur s/o Sh. Dhan Bhadur, r/o Village Dhar, P.O. Jai Devi, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.)
2. Chamari Devi w/o Sh. Prithvi Bhadur, r/o Village Dhar, P.O. Jai Devi, Tehsil . . Applicants. Sundernagar, District Mandi (H.P.)
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act,
1954.
Prithvi Bhadur and Chamari Devi applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 01-01-1985 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 03-12-2020. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 09-10-2020 under my hand and seal of the court.
Seal.
RAHUL CHAUHAN (HPAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar, District Mandi (H.P.).
5352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Sh. Lalit Kumar s/o Sh. Kamal Kumar, r/o Vllage Ropari, P.O. Jarol, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.).
2. Smt. Gurmeet Kaur d/o Sh. Surinder Kumar, r/o Ward No. 3, P.O. Nangal Kalan, Tehsil Haroli, District Una (H.P.), presently w/o Sh. Lalit Kumar s/o Sh. Kamal Kumar, r/o Vllage Ropari, . . Applicants. P.O. Jarol, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.)
Versus
General Public . . Respondent.
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act,
1955.
Sh. Lalit Kumar and Smt. Gurmeet Kaur applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1955 that they have solemnized their marriage on 01-02-2020 at Ward No. 4, Nagar Panchayat Tahliwal,Tehsil Haroli, District Una (H.P.), according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 03-12-2020. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 09-10-2020 under my hand and seal of the court.
Seal.
RAHAUL CHAUHAN (HPAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मुकद्दमा शीर्षक :
. . प्रार्थी। श्री दुन्नी चन्द पुत्र बजीर चन्द, निवासी तरैम्वला, डाकघर लौगणी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
5353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942प्रार्थना-पत्र बराए अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्री दुन्नी चन्द पुत्र बजीर चन्द, निवासी तरैम्वला, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नं एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हलफी व अप्राप्यता प्रमाण-पत्र स्थानीय पंजियक/जन्म प्रमाण-पत्र प्रधान ग्राम पंचायत प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1958 का हुआ है। किन्हीं कारणवश वह उसका जन्म ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका।
अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जन्म तिथि दिनांक 01-01-1958 को दर्ज करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन पेशी दिनांक 07-12-2020 को प्रातः 100. बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर तिथि दर्ज करके आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत डॉ0 गणेश ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 10/2020 तारीख मजरूआ : 22-10-2020 तारीख पेशी : 22-12-2020 अनुराग महाजन पुत्र स्व0 श्री ललित महाजन, मकान नं0 298/5, गणपति रोड मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 39 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत नाम दुरुस्ती बारे।
अनुराग महाजन पुत्र स्व0 श्री ललित महाजन, मकान नं0 298/5, गणपति रोड मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उनका नाम जन्म प्रमाण-पत्र में यमन दर्ज है जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र में मेरे पुत्र का नाम वसुमन दर्ज है। जबकि सही नाम वसुमन महाजन है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-12-2020 को असालतन या वकालतन अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 22-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गणेश ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।5354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 ब अदालत श्री पूर्ण चन्द कौंडल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 37 दिनांक मरजुआ : 05-11-2020 पेशी दिनांक : 07-12-2020 मुकद्दमा : इन्द्राज सेहतनामा
संदीप चन्द पुत्र श्री रोम सिंह, निवासी गांव द्रकोटी, डाकघर द्राहल, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र U/S 35 ता 37 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। संदीप चन्द पुत्र श्री रोम सिंह, निवासी गांव द्रकोटी, डाकघर द्राहल, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम संदीप चन्द तथा प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम रोम सिंह है परन्तु प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल द्रकोटी/270 में संदीप कुमार पुत्र रूमिया दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थी ने अपना नाम संदीप कुमार के स्थान पर संदीप चन्द व पिता का नाम रूमिया उर्फ रोम सिंह की दुरुस्ती करने के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल द्रकोटी/270 में प्रार्थी का नाम संदीप कुमार के स्थान पर संदीप चन्द व पिता का नाम रूमिया के स्थान पर रूमिया उर्फ रोम सिंह दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी दिनांक 07-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 05-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 10/04-08-2020
श्री ओम प्रकाश पुत्र गिन्हू पुत्र राम सिंह, वासी गांव लुझागी, डाकघर खलवाहण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।5355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 श्री ओम प्रकाश पुत्र गिन्हू पुत्र राम सिंह, वासी गांव लुझागी, डाकघर खलवाहण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम प्रत्येक कागजात माल में ओम प्रकाश दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड महाल खलवाहण, डीडर व पकवाणा पटवार सर्कल नरायणगढ़ में ओम लाल दर्ज हो गया है। जिसको की मैं दुरुस्त करके ओम प्रकाश ही दर्ज करवाना चाहता हूं।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 15-12-2020 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 05-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 05/04-03-2020
श्रीमती उमा पत्नी उतम चन्द पुत्र सरन, वासी गांव पट्टीधार, डाकघर थाची, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।
श्रीमती उमा पत्नी उतम चन्द पुत्र सरन, वासी गांव पट्टीधार, डाकघर थाची, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम मायके की ग्राम पंचायत सोमगार्ड के रिकार्ड में माणी दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड महाल सोमगार्ड/634 में भी आवेदिका का नाम माणी दर्ज हुआ है। जबकि ससुराल वाले परिवार रजिस्टर में उमा दर्ज है तथा पिता की वरास्त वाली भूमि महाल सोमगार्ड में भी माणी दर्ज है जिसको प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड में अपना नाम ग्राम पंचायत सोमगार्ड व राजस्व रिकार्ड में उमा दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 15-12-2020 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 05-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।5356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 06/07-08-2020
श्रीमती टिकमू देवी पत्नी सूरजमणी पुत्र उतम सिंह, वासी गांव घाट मुहाथ, डाकघर बालीचौकी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।
श्रीमती टिकमू देवी पत्नी सूरजमणी पुत्र उतम सिंह, वासी गांव घाट मुहाथ, डाकघर बालीचौकी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरा नाम प्रत्येक कागजात में टिकमू देवी दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड महाल राही पटवार सर्कल देवधार में सुरमू देवी दर्ज हो गया है। जिसको की मैं दुरुस्त करके टिकमू देवी ही दर्ज करवाना चाहती हूं।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 15-12-2020 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 05-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 08/05-08-2020
श्री जय सिंह पुत्र ग्यारहू पुत्र पीरु, वासी गांव सुकेती, डाकघर गाडागुशैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।
श्री जय सिंह पुत्र ग्यारहू पुत्र पीरु, वासी गांव सुकेती, डाकघर गाडागुशैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरा नाम प्रत्येक कागजात में जय सिंह दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड महाल सकेती, पटवार सर्कल गाडागुशैण में जै सिंह दर्ज हो गया है। जिसको की मैं दुरुस्त करके जय सिंह ही दर्ज करवाना चाहता हूं।5357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 15-12-2020 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 05-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री रमेश कुमार चौहान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल मकफूद-उल-खबरी नं0 04 तारीख दायर : 06-10-2020 तारीख पेशी : 10-12-2020
. . प्रार्थी। श्री दीप सिंह पुत्र श्री सरवन सिंह, निवासी गांव व डाकघर धलारा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
.
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी बारे इश्तहार हि0 प्र0 राजपत्र में प्रकाशित करने बारे/मुश्त्री मुन्यादी।
श्री दीप सिंह पुत्र श्री सरवन सिंह, निवासी गांव व डाकघर धलारा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसके पिता श्री सरवन सिंह पुत्र श्री तोतू राम लगभग 28 वर्षों से लापता है और न ही घर आते जाते हैं, न ही उन्हें किसी व्यक्ति ने देखा है, जिससे अब उनके घर आने की कोई संभावना नहीं है। उक्त व्यक्ति के परिवार वालों ने गुमशुद्धा की रिपोर्ट पुलिस चौकी सन्धोल, जिला मण्डी में भी दर्ज करवाई है। जिससे पुलिस विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त व्यक्ति के जिन्दा व मृत होने बारे तलाश करने के उपरान्त कहीं भी कोई पता नहीं चल पाया है। अब प्रार्थी अपने पिता श्री सरवन सिंह पुत्र श्री तोतू राम की वरास्त का इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी के माध्यम से तस्दीक करवाना चाहता है।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में आम जनता को इस इश्तहार पत्र/मुश्त्री मुन्यादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को लापता श्री सरवन सिंह पुत्र तोतू राम की वरास्त का इन्तकाल उसके जायज वारसानों के नाम तस्दीक करने बारा किसी रिश्तेदार व अन्य को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 10-12-2020 से पूर्व पेश कर सकता है। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 5358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 यह इश्तहार आज दिनांक 27-10-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री रमेश कुमार चौहान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
श्री ऋषि कुमार पुत्र स्व0 श्री सुख राम, निवासी गांव जमूला, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
.
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।
श्री ऋषि कुमार पुत्र स्व0 श्री सुख राम, निवासी गांव जमूला, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसके स्व0 पिता का वास्तविक नाम ऋषि कुमार है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल जमूला में उसका नाम रीशी दर्ज है जो कि गलत है। इसलिये प्रार्थी ने निवेदन किया हैैैैै कि राजस्व अभिलेख मुहाल जमूला में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम रीशी उर्फ ऋषि कुमार दर्ज किया जाये।
अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 10-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 02 नवम्बर, 2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री रमेश कुमार चौहान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
श्रीमती रुमा रानी पत्नी स्व0 श्री सोहन सिंह, निवासी गांव गढ़धार, डाकघर कोठुवां, तहसील सन्धोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)5359 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।
श्रीमती रुमा रानी पत्नी स्व0 श्री सोहन सिंह, निवासी गांव गढ़धार, डाकघर कोठुवां, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम रुमा रानी है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल कोठुवां में उसका नाम रुमा देवी दर्ज है जो कि गलत है। इसलिये प्रार्थिया ने निवेदन किया हैैैैै कि राजस्व अभिलेख मुहाल कोठुवां में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम रुमा देवी उर्फ रुमा रानी दर्ज किया जाये।
अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 10-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थिया के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 03 नवम्बर, 2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री रमेश कुमार चौहान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
श्री रोहित सोहन मंढोत्रा पुत्र स्व0 श्री सोहन सिंह, निवासी गांव गढ़धार, डाकघर कोठुवां, तहसील . . प्रार्थी। सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
.
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।
श्री रोहित सोहन मंढोत्रा पुत्र स्व0 श्री सोहन सिंह, निवासी गांव गढ़धार, डाकघर कोठुवां, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम रोहित सोहन मंढोत्रा है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल कोठुवां में उसका नाम रोहित ठाकुर दर्ज है जो कि गलत है। इसलिये प्रार्थी ने निवेदन किया हैैैैै कि राजस्व अभिलेख मुहाल कोठुवां में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम रोहित ठाकुर उर्फ रोहित सोहन मंढोत्रा दर्ज किया जाये। 5360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 10-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थिया के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 03 नवम्बर, 2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
तारीख दायर : 27-10-2020 वाद संख्या : 5/XIII-B-1/2020
केशवदत बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र.--बराये दुरुस्ती नाम।
हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री केशवदत पुत्र श्री दौलत राम पुत्र श्री बिशनु दास, निवासी महाल चेबडी, परगना सराज, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में केशवा नन्द पुत्र श्री दौलत राम दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड व अन्य प्रमाण-पत्रों में नाम केशवदत पुत्र श्री दौलत राम दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 28-11-2020 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-10-2020 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री रमेश चन्द, सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 10/2020 तारीख संस्थापन : 08-03-2019 तारीख फैसला : 27-10-2020 श्री केवल राम पुत्र श्री राम नाथ, गांव करालू, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी।5361 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा-37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। श्री केवल राम पुत्र श्री राम नाथ, गांव करालू, डाकघर बड़ागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में ने प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी वर्ष 2011-12, नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त धाला के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 14/45, बराए राजस्व रिकार्ड महाल झमोल में उसका नाम कौल राम दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाए गए सबूतों के अनुरूप केवल राम है। आवेदक ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त झमोल के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें।
यह मिसल अदालत हजा से छानबीन व रिपोर्ट हेतु गिरदावर हल्का बड़ागांव को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो आवेदक का नाम पटवार वृत्त झमोल के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है जिसे कौल राम के स्थान पर केवल राम दर्ज करने की अनुशंसा व्यक्त की है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में कौल राम के स्थान पर केवल राम दर्ज कर लिया जावे जो इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो मिति 01-12-2020 को 11.00 बजे अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस तक असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह आदेश आज दिनांक 27-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : 11/2020 तारीख मजरुआ : 14-09-2020 तारीख पेशी : 29-10-2020 श्री खेमराज पुत्र श्री हुक्मी राम, निवासी ग्राम चलाहल, डाकघर चलाहल, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
राजस्व अभिलेख में नाम दरूस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।
इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री खेम राज पुत्र श्री हुक्मी राम, निवासी ग्राम चलाहल, डाकघर चलाहल, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा चलाहल में मेरे पिता का नाम हुक्म चन्द पुत्र मथरु है। जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल व ब्यानात वाशिन्दगान देह के अनुसार प्रार्थी का नाम हुक्मी राम पुत्र मथरु है जो कि सही है। अतः इस इश्तहार द्वारा सूिचत किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दरूस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 28-11-2020 को अपराह्नन 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दरूस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।5362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 आज तारीख 29-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थिनी । श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री स्व0 श्री हरि सिंह, निवासी गांव व डाकघर मण्ढोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त बराए दुरुस्त किए जाने प्रार्थिनी का नाम भू-राजस्व रिकार्ड महाल जोहटा, पटवार सर्कल मण्ढोल, तहसील जुब्बल बारे।
यह कि श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री स्व0 श्री हरि सिंह, निवासी गांव व डाकघर मण्ढोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें आग्रह किया गया है कि उसका नाम चक जोहटा, पटवार वृत्त मण्ढोल में श्रीमती शाणी पुत्री हरि सिंह दर्ज माल कागजात है जोकि गलत दर्ज है। जिसे वह दुरुस्त करवाना चाहती है। जिसकी छानबीन गिरदावर हल्का जुब्बल व पटवारी मण्ढोल से करवाई जा चुकी है। मुताबिक छानबीन रिपोर्ट से भी पाया गया है कि प्रार्थिनी का सही नाम श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री स्व0 श्री हरि सिंह है। जिस बारे प्रार्थिनी का आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व शपथ-पत्र संलग्न मिसल है जिसमें प्रार्थिनी का नाम पुष्पा देवी है।
प्रार्थना-पत्र में आगामी उचित कार्यवाही करने से पूर्व इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिनी के नाम को राजस्व अभिलेख पटवार सर्कल मण्ढोल, चक जोहटा, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0) में श्रीमती शाणी पुत्री स्व0 श्री हरि सिंह के स्थान पर पुष्पा देवी पुत्री स्व0 श्री हरि सिंह दुरुस्त करने पर कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 03-12-2020 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर होकर अपना लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। दीगर सूरत में यह समझा जाएगा कि प्रार्थिनी के नाम की दुरुस्ती करने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थिनी के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे। आज दिनांक 03-11-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban)
In the matter of :
1. Dikshant Joshi aged about 28 years s/o Sh. Sanjeev Joshi, r/o House No. 112, Joshi Bhawan, Krishna Nagar, District Shimla (H.P.).
5363 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 19422. Shreya Goel aged about 26 years d/o Sh. Ravinder Goel, r/o Bishop Cotton School, . . Applicants. District Shimla (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Notice to intend marriage under section 5 of Special Marriage Act, 1954.
Dikshant Joshi aged about 28 years s/o Sh. Sanjeev Joshi, r/o House No. 112, Joshi Bhawan, Krishna Nagar, District Shimla (H.P.) and Shreya Goel aged about 26 years d/o Sh. Ravinder Goel, r/o Bishop Cotton School, District Shimla (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 and have intended to get married within three calendar months from the date hereof.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 09th December, 2020 from the date of this notice after that no objection will be entertained and marriage shall be registered accordingly.
Issued today on 10th November, 2020 under my hand and seal of the court.
Seal.
MANJEET SHARMA (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).
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ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती मधुबाला पुत्री श्री जिया लाल, निवासी वार्ड नं0 6, रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थिया। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 124/289, महाल निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्रीमती मधुबाला पुत्री श्री जिया लाल, निवासी वार्ड नं0 6, रामपुर, डा0 व तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ 5364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 प्रस्तुत की है कि मुताबिक स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड में प्रार्थिया का नाम मधुबाला सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 124/289, महाल निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में मधु पुत्री जिया लाल दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थिया का सही नाम मधुबाला है। प्रार्थिया अपना नाम स्कूल प्रमाण-पत्र के मुताबिक मधु के सथान पर मधु उर्फ मधुबाला दुरूस्त/दर्ज करवाना चाहती है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में मधु उर्फ मधुबाला दुरूस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-11-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 29-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री कमल राम पुत्र श्री जीवणू राम, गांव व डाकघर धार-गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 182 मिन/373, महाल धार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री कमल राम पुत्र श्री जीवणू राम, गांव व डाकघर धार-गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम कमल राम सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 182 मिन/373, महाल धार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में कमला नन्द दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम कमल राम है। प्रार्थी अपना नाम स्कूल प्रमाण-पत्र के मुताबिक कमला नन्द के स्थान पर कमला नन्द उर्फ कमल राम दुरूस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में कमला नन्द उर्फ कमल राम दुरूस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-11-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।5365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 आज दिनांक 29-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 87/2020
तारीख दायर : 02-12-2019 श्री रविन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री झैरू, निवासी गांव रांवी, डाकघर सराहन, उप-तहसील सरहान, जिला . . वादी। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
श्री रविन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री झैरू, निवासी गांव रांवी, डाकघर सराहन, उप-तहसील सरहान, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी दिया है कि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, शिक्षा प्रमाण-पत्र आदि में रविन्द्र कुमार दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु पटवार वृत्त सराहन के महाल रांवी के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम देवीन्द्र कुमार दर्ज हुआ है जो कि गलत है तथा आवेदन किया है कि वादी का नाम पटवार वृत्त सराहन के महाल रांवी के राजस्व अभिलेख में देवीन्द्र कुमार उर्फ रविन्द्र कुमार जारी करने के आदेश पारित किये जायें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि देवीन्द्र कुमार उर्फ रविन्द्र कुमार का नाम पटवार वृत्त सराहन के महाल रांवी के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त किया जाना है इस बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। इसके पश्चात् कोई उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा उपरोक्त देवीन्द्र कुमार उर्फ रविन्द्र कुमार का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। अतः इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-10-2020 को जारी हुआ। मोहर।
देवा चन्द नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
वाद संख्या : 7/XIII-A-1/2020
तारीख मरजुआ : 06-10-2020 श्रीमती हेमावती बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र.--बराये दुरुस्ती नाम। 5366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 नवम्बर, 2020/30 कार्तिक, 1942 हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्रीमती हेमावती पत्नी स्व0 श्री जयसिंह पुत्र नरायणदास, निवासी ग्राम देवला, परगना चौथा, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड में हिमावती पत्नी स्व0 श्री जयसिंह दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड व अन्य प्रमाण-पत्रों में प्रार्थिया का नाम हेमावती पत्नी स्व0 श्री जयसिंह दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 07-12-2020 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 05-11-2020 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है