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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 158, 24 November 2020

Published 24 November 2020

Gazette no.
158
Gazetteid
158/GAZETTE/2020-24/11/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-11-24.158_gazette_2020-24_11_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 20th November, 2020

No. HPERC/428.—In exercise of the powers conferred under section 61, sub-section (1) of section 62, clauses (a), (b) and (e) of sub-section (1) of section 86 and clause (zd) of sub-section (2) of section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with section 21 of the General Clauses 158-राजपत्र/2020-24-11-2020 (5421)5422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 Act, 1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby after previous publication, makes the following amendments in the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017, namely:—

REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) (Fifth Amendment) Regulations, 2020.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Regulation 3.— In item (ii) of sub-regulation (2) of Regulation 3 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2017 (hereinafter referred as "the said Regulations"), the words, signs & figures, namely "Small Hydro Projects upto 100 kW, for which the Commission may determine tariff through a separate order;" shall be omitted.

3. Amendment of Regulation 14.— In Regulation 14 of the said Regulations—

(i) in sub-regulation (2), the following first proviso shall be added, namely.—

"Provided that for Small Hydro Projects upto and including 100kW, the Commission may determine the Generic Levellised Tariff for the balance period of the 3rd Control period ending on 30-09-2023 by taking into account the financial parameters specified for the RE technologies as per Chapter-IV and the technology specific parameters as may be fixed by it in the tariff determination Order in a manner as it may find appropriate:" and

(ii) in the existing first proviso, after the word "provided", the word "further" shall be added.

4. Amendment of Regulation 15.— In Regulation 15 of the said Regulations—

(i) in clause (ii) of sub-regulation (1) of Regulation 15, after the word, sign and figure "Chapter-V", the following words, signs and figures shall be added, namely.—

", or in case of small hydro projects upto 100 kW capacity fixed in the orders issued under Regulation 14,"; and

(ii) in clause (iii) of sub-regulation (1) of Regulation 15, after the word, sign and figure "Chapter-V", the following words, signs and figures shall be added, namely.—

", or in case of small hydro projects upto 100 kW capacity fixed in the orders issued under Regulation 14,".

5423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942

5. Amendment of Regulation 21-B.—In sub-regulation (1) of Regulation 21-B, the following proviso, to this sub-regulation, shall be added, namely.—

"Provided that in case of small hydro projects upto 100 kW capacity, such norms shall be as fixed in the relevant orders of the Commission under Regulation 14."

6. Amendment of Regulation 28-B.— In sub-regulation (2) of Regulation 28-B, for the words "small hydro projects" the words and figures "small hydro projects exceeding 100 kW capacity" shall be substituted and for the word "technologies", the words " energy projects" shall be substituted.

7. Amendment of Part-III of Chapter-V.— In Part-III of Chapter-V of the said Regulations—

(i) for the words "TECHNOLOGY SPECIFIC PARAMETERS FOR SMALL HYDRO PROJECTS" the words and figure "TECHNOLOGY SPECIFIC PARAMETERS FOR SMALL HYDRO PROJECTS HAVING INSTALLED CAPACITY OF MORE THAN 100 kW" shall be substituted; and

(ii) in regulation 33-B, for the words "the small hydro projects", the words and figure "the small hydro projects having installed capacity of more than 100 kW" shall be substituted; and

(iii) after regulation 39-BB, a new regulation 39-BBB, shall be added, namely.—

"39-BBB. The norms specified under this chapter shall be applicable only for small hydro projects having installed capacity of more than 100 kW and the same for the small hydro projects with installed capacity upto 100 kW shall be fixed in the relevant orders issued under Regulations 14 of these Regulations."

By order of the Commission Sd/- (NEELAM DULTA, HPAS), Secretary.

___________

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 14 अक्तूबर, 2020

संख्याः एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-89/2020.-भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

5424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पष्चात्‌ पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

रैंजः दाड़लाघाट वन मण्डलः कुनिहार तहसील : अर्की जिलाः सोलन

क्रम स ख्या ं नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर ह ै क्टेयर म क्षेत्रफल े ं मुख्य सीमाएं
1. 48/2018 न े वड़ी-तृतीय न े वड़ी 1187/1, 1187/5, 1190 कित्ता-3 05-08-27 उत्तर - महाल नेवड़ी दक्षिण - महाल नेवड़ी पूर्व - महाल बानली पश्चिम- महाल नेवड़ी
2. 51/2018 शमैली शमैली 232, 258/1 कित्ता-2 05-55-23 उत्तर - शमैली दक्षिण - डवारू एवं सतोटी प ूर्व - शमैली पश्चिम- डवारू एवं शमैली
3. 54/2018 नौणी नौणी 800/1, 939 ि कत्ता-2 07-03-02 उत्तर - नौणी दक्षिण - नौणी प ू र्व - गवाह पश्चिम- नौणी
4. 55/2018 बम्वेली बम्वेली 339, 340/1 ि कत्ता-2 09-16-31 उत्तर - महाल वम्वेली दक्षिण - महाल सेवड़ा पूर्व - महाल सेवड़ा पश्चिम- महाल वम्वेली
5. 56/2018 ब डमू ु ब डमू ु 22/1 07-02-08 उत्तर - महाल बरयाली दक्षिण - महाल बुडमू पूर्व - महाल बरयाली पश्चिम- महाल दाड़ला
6. 97/2018 डीव डीव 200/1, 201, 266/2 ि कत्ता-3 08-05-83 उत्तर - महाल दाती घुमराड़वा दक्षिण - महाल वयूलू पूर्व - महाल बाना पश्चिम- महाल डीव
7. 100/2018 बाजंण बांजण 692/1, 709/1, 710/1, 710/3 ि कत्ता-4 05-56-89 उत्तर- महाल बांजण दक्षिण - महाल बांजण पूर्व - महाल डवारू पश्चिम- महाल बांजण
8. 104/2018 मलावन मलावन 1, 4/1, 4/4, 4/5, 4/7, 29/1, 29/3, 30, 74/1, 76 ि कत्ता-10 05-15-17 उत्तर - महाल संघोई दक्षिण - महाल मलावन एवं त्यामला पूर्व - महाल मलावन पश्चिम- महाल संघोई एवं बगौरा नाला

रेंजः अर्की वन मण्डलः कुनिहार तहसील : अर्की जिलाः सोलन

क्रम स ख्या ं नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर ह ै क्टेयर म क्षेत्रफल े ं मुख्य सीमाएं
9. 113/2018 गलोग गलोग 1062, 1069/1, 1088 ि कत्ता-3 07-78-55 उत्तर - महाल शिल्डू दक्षिण - महाल गलोग प ूर्व - महाल गलोग पश्चिम- महाल गलोग
10. 118/2018 पलानीया पलानीया 1, 2/1 ि कत्ता-2 13-46-49 उत्तर - महाल चांईया दक्षिण - महाल पलानीया पूर्व - महाल पलानीया एवं गलोग पश्चिम- महाल रूपे की बेड़
11. 122/2018 बलेरा बलेरा 117/1 06-92-37 उत्तर - महाल बलेरा दक्षिण - महाल बलेरा पूर्व - महाल बलेरा पश्चिम- महाल बलेरा

रेंजः खशधार वन मण्डलः रोहडू तहसील : चड़गांव जिलाः शिमला

क्रम स ख्या ं नस्ति संख्या वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है महाल का नाम खसरा नम्बर ह ै क्टेयर म क्षेत्रफल े ं मुख्य सीमाएं
12. 25/2019 द वी धार े -द्वितीय गुमणा व रनोल 1/1, 675/1, 1065/1, 1068/1, 1083/1, 1083/2 कित्ता-6 185-59-11 उत्तर - महाल बचाड़ी एवं रनौल दक्षिण - महाल गुमणा प ूर्व - महाल ग ु मणा पश्चिम- महाल द वी धार े
13. 27/2019 जयलोट जयलोट 83, 233/1, 233/2, 627/1, 627/2 कित्ता-5 31-12-22 उत्तर - रकबा मजरूआ व चरान्द महाल जयलोट दक्षिण - रकबा चरान्द महाल जयलोट, महाल थाना प ूर्व - रकबा मजरूआ व चरान्द पश्चिम- रकबा मजरूआ व चरान्द
14. 28/2019 त लगा-प्रथम े तेलगा 892, 1275/1, 1275/3 कित्ता-3 15-49-17 उत्तर - मजरूआ रक्बा तेलगा दक्षिण - मजरूआ रकबा तेलगा प ूर्व - डी0पी0एफ0 खरशाली पश्चिम- मजरूआ रकबा त लगा े
15. 30/2019 सन्दासु-प्रथम प ेजा 1520/1, 1520/3 कित्ता-2 13-97-47 उत्तर - सीमा महाल प ेजा एवं सीमा महाल सन्दासु दक्षिण - सीमा महाल खशधार प ूर्व - सीमा महाल खशधार पश्चिम- सीमा महाल पेजा
16. 31/2019 सन्दासु-द्वितीय सन्दासु 551/1, 551/3 ि कत्ता-2 32-40-47 उत्तर - महाल सन्दासु दक्षिण - महाल खशधार पूर्व - महाल तेलगा पश्चिम- महाल पेजा
17. 35/2019 कोटी चड़ोटी 343/1, 346, 383/1, 383/2, 489/1, 494 ि कत्ता-6 05-11-28 उत्तर - मजरूआ रकबा महाल चड़ोटी दक्षिण - मजरूआ रकबा महाल चड़ोटी प ू र्व - मजरूआ रकबा महाल चड़ोटी पश्चिम- मजरूआ रकबा महाल चड़ोटी
18. 36/2019 देनवाड़ी द नवाड़ी े 879/1, 879/4, 880/1, 880/4, 1267/1, 1267/4 ि कत्ता-6 15-68-59 उत्तर - महाल खाबल दक्षिण- मजरूआ रकबा महाल द नवाड़ी े पूर्व - मजरूआ रकबा महाल द नवाड़ी े पश्चिम- मजरूआ रकबा महाल देनवाड़ी
19. 39/2019 दलीधार डिसवाणी 2634/1, 2652 ि कत्ता-2 32-25-74 उत्तर - डसवाणी दक्षिण- डी0पी0एफ0 डिसवाणी पूर्व - दली पश्चिम- दली
20. 46/2019 क तड़ा-द्वितीय ु भमवाड़ी 797/1 30-93-12 उत्तर - सीमा महाल भमवाड़ी दक्षिण - सीमा महाल भमवाड़ी पूर्व - सीमा महाल भमवाड़ी पश्चिम- सीमा महाल भमवाड़ी
21. 47/2019 दसोटी हाऊंचली 490/1 06-28-60 उत्तर - महाल हांऊचली दक्षिण - महाल हांऊचली पूर्व - महाल मकटोट पश्चिम- महाल मकटोट
22. 49/2019 डोलजान द नवाड़ी े 13/1, 120/1, 157/1, 157/8, 935/1, 979/1 ि कत्ता-6 28-39-12 उत्तर - महाल देनवाड़ी दक्षिण - महाल चड़गांव पूर्व - महाल देनवाड़ी पश्चिम- महाल चड़गांव
23. 55/2019 लड़ोट-प्रथम शिलादेश 1, 37, 52, 97/1, 97/3, 103/1, 103/3, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 196, 415, 416, 417, 418, 419, 425/1, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 609/1, 1076/1, 1091, 1096/1, 1097/1, 1098/1, 1112/1, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1126/1, 1127 ि कत्ता-54 119-06-93 उत्तर - महाल गजयाणी दक्षिण - धार चांसल पूर्व - महाल जाखली, थलाथर पश्चिम- महाल थलाथर
24. 56/2019 बाघी बाघी 1/1, 1/6, 476/1, 477/1, 477/4, 477/6, 493/1, 494/1 546/1 ि कत्ता-9 73-93-51 उत्तर - महाल आन्ध्रा दक्षिण - महाल बाघी प ूर्व - महाल खाबल पश्चिम- आन्ध्रा खड
5426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942

आदेश द्वारा,

संजय गुप्ता,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)ंं।5428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-89/2020, dated

14th October, 2020 as required under Article 348(3) of the constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th October, 2020

No. FFE-B-F(14)-89/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Range : DARLAGHAT Division : KUNIHAR Tehsil : Arki District : SOLAN

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries
1. 48/2018 Nevari-III Nevari 1187/1, 1187/5, 1190 K itta- 3 05-08-27 North - Muhal Nevari South – Muhal Nevari East - Muhal Banali West - Muhal Nevari
2. 51/2018 Shamaili Shamaili 232, 258/1 K itta- 2 05-55-23 North - Shamaili South – Dwaru, Sathoti East - Shamaili West - Dwaru, Shamaili
3. 54/2018 Nouni Nouni 800/1, 939 K itta- 2 07-03-02 North - Nouni South – Nouni East - Gavah West - Nouni
4. 55/2018 Bamveli Bamveli 339, 340/1 K itta- 2 09-16-31 North - Muhal Bamveli South – Muhal Sevra East - Muhal Sevra West - Muhal Bamveli
5. 56/2018 Budmu Budmu 22/1 07-02-08 North - Muhal Baryali South – Muhal Budmu East - Muhal Baryali West - Muhal Darla
6. 97/2018 Deev Deev 200/1, 201, 266/2 K itta- 3 08-05-83 North - Muhal Dati Ghumrarva South – Muhal Vyulu East - Muhal Bana West - Muhal Deev
7. 100/2018 Banjan Banjan 692/1, 709/1, 710/1, 710/3 K itta- 4 05-56-89 North - Muhal Banjan South – Muhal Banjan East - Muhal Dawaru West - Muhal Banjan
8. 104/2018 Malawan Malawan 1, 4/1, 4/4, 4/5, 4/7, 29/1, 29/3, 30, 74/1, 76 K itta- 10 05-15-17 North - Muhal Sanghoi South – Muhal Malawan, Tyamala East - Muhal Malawan West - Muhal Sanghoi, Bagaura Nala

Range : Arki Division : KUNIHAR Tehsil : Arki District : SOLAN

Sl. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries
9. 113/2018 Galog Galog 1062, 1069/1, 1088 K itta- 3 07-78-55 North - Muhal Shildu South – Muhal Galog East - Muhal Galog West - Muhal Galog
10. 118/2018 Palaniya Palaniya 1, 2/1 K itta- 2 13-46-49 North - Muhal Chaniya South – Muhal Palaniya East - Muhal Palaniya, Galog West - Muhal Rupe Ki Ber
11. 122/2018 Balera Balera 117/1 06-92-37 North - Muhal Blera South – Muhal Balera East - Muhal Balera West - Muhal Balera

Range : KHASHDHAR Division : ROHRU Tehsil : CHIRGAON District : SHIMLA

r. No. File No. Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests Name of Muhal Khasra number (s) Area in hectare (s) Cardinal Boundaries
12. 25/2019 Devidhar-II Gumna & Ranol 1/1, 675/1, 1065/1, 1068/1, 1083/1, 185-59-11 North - Muhal Bchari, Ranol South – Muhal Gumna East- Muhal Gumna West - Muhal Devidhar
1083/2 K itta- 6
13. 27/2019 Jaylot Jaylot 83, 233/1, 233/2, 627/1, 627/2 K itta- 5 31-12-22 North - Area Cultivated and un-cultivated Muhal Jaylot South – Area Un-cultivated Muhal Jaylot and Muhal Thana East - Area Cultivated and un-cultivated West - Area Cultivated and un-cultivated
14. 28/2019 Telga-I Telga 892, 1275/1, 1275/3 K itta- 3 15-49-17 North - Cultivated area Telga South – Cultivated area Telga East - DPF Kharshali West - Cultivated area Telga
15. 30/2019 Sandasu-I Peja 1520/1, 1520/3 K itta- 2 13-97-47 North- Boundary Muhal Peja, Boundary Muhal Sandasu South – Boundary Muhal Khashdhar East- Boundary Muhal Khashdhar West- Boundary Muhal Peja
16. 31/2019 Sandasu-II Sandasu 551/1, 551/3 K itta- 2 32-40-47 North- Muhal Sandasu South – Muhal Khashdhar East - Muhal Telga West - Muhal Peja
17. 35/2019 Koti Charoti 343/1, 346, 383/1, 383/2, 489/1, 494 K itta- 6 05-11-28 North - Cultivated area Muhal Charoti South – Cultivated area Muhal Charoti East - Cultivated area Muhal Charoti West - Cultivated area Muhal Charoti
18. 36/2019 Denvari Denvari 879/1, 879/4, 880/1, 880/4, 1267/1, 1267/4 K itta- 6 15-68-59 North - Muhal Khabal South – Majrua Rakba Muhal Denbari East - Majrua Rakba Muhal Denbari West - Majrua Rakba Muhal Denbari
19. 39/2019 Dalidhar Disvani 2634/1, 2652 K itta- 2 32-25-74 North - Disvani South – DPF Disvani East - Dali West - Dali
20. 46/2019 Kutra-II Bhamvari 797/1 30-93-12 North - Boundary Muhal Bhamvari South – Boundary Muhal Bhamvari East - Boundary Muhal Bhamvari West - Boundary Muhal Bhamvari
21. 47/2019 Dasoti Haunchali 490/1 06-28-60 North - Muhal Haunchali South – Muhal Haunchali East - Muhal Maktot Wes t- Muhal Maktot
22. 49/2019 Doljan Denbari 13/1, 120/1, 157/1, 157/8, 28-39-12 North - Muhal Denbari South – Muhal Chirgaun East - Muhal Denbari West - Muhal Chirgaon
935/1, 979/1 K itta-6
23. 55/2019 Ladot-I Shiladesh 1, 37, 52, 97/1, 97/3, 103/1, 103/3, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 196, 415, 416, 417, 418, 419, 425/1, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 609/1, 1076/1, 1091, 1096/1, 1097/1, 1098/1, 1112/1, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1126/1, 1127 K itta-54 119-06-93 North - Muhal Gajyani South – Dhar Chansal East - Kuhal Jakhali, Thhalathhar West - Muhal Thhalathhar
24. 56/2019 Baghi Baghi 1/1, 1/6, 476/1, 477/1, 477/4, 477/6, 493/1, 494/1, 546/1 K itta-9 73-93-51 North - Muhal Andhra South – Muhal Baghi East - Muhal Khabal West - Andhra Khad
5430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942

By order,

SANJAY GUPTA, Additional Chief Secretary (Forests).

__________

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 26 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी 2020/662 तारीख दायरा : 06-11-2020 सुरिन्द्र पाल पुत्र श्री चतर सिंह, गांव भगलोआ, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . .वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता5432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र। सुरिन्द्र पाल पुत्र श्री चतर सिंह, गांव भगलोआ, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड में सुरिन्द्र पाल पुत्र श्री चतर सिंह दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त व महाल राजनगर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम सुरेन्दर कुमार दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम सुरेन्दर कुमार उर्फ सुरिन्द्र पाल दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त राजनगर को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-11-2020 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 24 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी 2020/663 तारीख दायरा : 06-11-2020 देश राज पुत्र श्री ज्ञानो उर्फ ज्ञान सिंह, गांव व महाल साल, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा, हिमाचल . . वादी। प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

देश राज पुत्र श्री ज्ञानो उर्फ ज्ञान सिंह, गांव व महाल साल, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पी0पी0ओ0 में देश राज पुत्र श्री ज्ञानो उर्फ ज्ञान सिंह दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त चकलू महाल साल, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम देशो दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पानगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम देशो उर्फ देश राज दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त चकलू को पारित कर दिए जाएंगे।5433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-11-2020 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 14 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी 2020/578 तारीख दायरा : 06-10-2020 मनोहर कुमार पुत्र श्री चन्दू, गांव जखडूंई, परगना धुन्धी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

मनोहर कुमार पुत्र श्री चन्दू, गांव जखडूंई, परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे पिता का नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, कागजात माल महाल टिकरी में चन्दू दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिकरी महाल निहूंई उप-तहसील पुखरी में मेरे पिता का नाम चन्द दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी के पिता का नाम चन्द उर्फ चन्दू दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त टिकरी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-10-2020 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 22 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी 2020/577 तारीख दायरा : 06-10-2020 नेहा ठाकुर पुत्री स्व0 श्री कमल किशोर, गांव गंड़वाड, महाल टिकरी परगना धुन्धी, जिला चम्बा, . . वादिया। हिमाचल प्रदेश।5434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

नेहा ठाकुर पुत्री स्व0 श्री कमल किशोर, गांव गंड़वाड, महाल टिकरी परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण-पत्र में नेहा ठाकुर पुत्री स्व0 श्री कमल किशोर दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त व महाल टिकरी, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम नेहा दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पान्गी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिया का नाम नेहा ठरकुर दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त टिकरी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-10-2020 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

1. ओंकार सिंह पुत्र भजन सिंह, गांव मरौर, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश 2. अजय ठाकुर पुत्र भजन सिंह, गांव मरौर, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि महाल मरौर के राजस्व रिकार्ड में औंकार व अजय पुत्र मंजनू पुत्र रावण जोकि अधूरा व गलत दर्ज है। लेकिन अन्य दस्तावेजों, आधार कार्ड, परिवार नकल में आवेदकों का नाम औंकार सिंह पुत्र भजन सिंह व अजय का नाम अजय ठाकुर पुत्र मंजनू दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल मरौर की नकल जमाबन्दी तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थियान के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थियान ने चाहा है कि राजस्व रिकार्ड महाल मरौर में औंकार सिंह पुत्र मंजनू उर्फ भजन सिंह व अजय का नाम अजय ठाकुर पुत्र मंजनू उर्फ भजन दर्ज किया जाए।5435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि औंकार व अजय पुत्र मंजनू पुत्र रावण के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी में दिनांक 02-12-2020 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 03-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मखौली राम पुत्र किरपा, गांव मेहडी, डाकघर पियुहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि महाल मरौर के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम मिलखी पुत्र किरपा दर्ज है। लेकिन अन्य दस्तावेजों, आधार कार्ड, परिवार नकल में मेरा नाम मखौली राम पुत्र किरपा दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल मरौर की नकल जमाबन्दी तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि राजस्व रिकार्ड महाल मरौर में मिलखी के बजाए मखौली राम पुत्र किरपा दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि मिलखी राम पुत्र किरपा के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी में दिनांक 02-12-2020 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

जगत राम पुत्र किरपा, गांव मेहडी, डाकघर पियुहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश

बनाम5436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि महाल मरौर के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम सुन्को पुत्र किरपा दर्ज है। लेकिन अन्य दस्तावेजों, आधार कार्ड, परिवार नकल में मेरा नाम जगत राम पुत्र किरपा दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल मरौर की नकल जमाबन्दी तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि राजस्व रिकार्ड महाल मरौर में सुन्को के बजाए जगत राम पुत्र किरपा दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि सुन्को पुत्र किरपा के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी में दिनांक 02-12-2020 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री हंस राज रावत, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री भतो पुत्र कन्हेया, निवासी मरौर, डाकघर पियुहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त श्री भतो पुत्र कन्हेया, निवासी मरौर, डाकघर पियुहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व अन्य कागजात इस आश्य से गुजारा है कि उसका नाम भतो राम है। जोकि सही दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख महाल मरौर में भतो दर्ज है जसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 07-12-2020 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।5437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 आज दिनांक 06-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री हंस राज, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री धनिया राम पुत्र गिल्जा, निवासी खालन, डाकघर पिउहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत श्री धनिया राम पुत्र गिल्जा, निवासी खालन, डाकघर पिउहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 24-08-1958 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुंर के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा मेरे नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कुंर को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त धनिया राम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुंर में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-12-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुंर में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुंर में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला,

जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

जैसी राम पुत्र सुरमा राम, गांव लघोडी, डाकघर मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे। 5438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि महाल फागडी के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम जैसो राम पुत्र सोरमा दर्ज है। लेकिन अन्य दस्तावेजों, आधार कार्ड, परिवार नकल व पैन कार्ड में मेरा नाम जैसी राम पुत्र सुरमा राम दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल फागडी की नकल जमाबन्दी तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं तथा वह उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता है। प्रार्थी ने चाहा है कि राजस्व रिकार्ड महाल फागडी में जैसो उर्फ जैसी राम पुत्र सोरमा उर्फ सुरमा राम दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि जैसो पुत्र सोरमा उर्फ सुरमा राम के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी में दिनांक 02-12-2020 को आकर एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 03-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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In the Court of Sh. Raman Gharsangi (HPAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Nikhil Ahuja aged 32 years s/o Sh. Chandan Ahuja, r/o House No. 230, Ward No. 1, Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) and

Alisha Dawar aged 27 years d/o Mr. Vipin Dawar, Resident of 11/71, 3rd Floor, Subhash Nagar, Delhi-110027, at present w/o Sh. Nikhil Ahuja aged 32 years s/o Sh. Chandan Ahuja, r/o House No. 230, Ward No. 1, Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.)

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Nikhil Ahuja aged 32 years s/o Sh. Chandan Ahuja, r/o House No. 230, Ward No. 1, Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) and Alisha Dawar aged 27 years d/o Mr. Vipin Dawar Resident of 11/71, 3rd Floor, Subhash Nagar Delhi-110027, at present w/o Sh. Nikhil Ahuja aged 32 years s/o Sh. Chandan Ahuja, r/o House No. 230, Ward No. 1, Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) has presented an application on 30-10-2020 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 30-11-2020 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

5439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 Given under my hand and seal of the court on 30th day of October, 2020.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu, H.P.

____________

In the Court of Dr. Amit Guleria, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

1. Abhishek Sharma s/o Sh. Kamlesh Sharma, r/o Village and P.O. Bari, Tehsil and Distt. Kullu (H.P.).

2. Swati Sharma d/o Sh. J. P. Sharma, r/o Hari Niwas, Chakkar, Summer Hill Shimla-5.

. . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage

Act, 1954.

Abhishek Sharma and Swati Sharma have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-06-2019 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-11-2020. The objection received after 30-11-2020 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 30-10-2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- DR. AMIT GULERIA, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).

____________

In the Court of Sh. H.C. Verma H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Banjar, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

1. S. Ramanathan s/o Sh. Sundararaman, C. R. r/o H. No. 7/493, House Name Sabari, Trinity Convent Road Shreyasnagar Kolazhy, Tehsil & District Thrissur Kerala , Pin No-680010.

5440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942

2. Himani Thakur d/o Sh. Om Parkash, r/o House No. 249, Ward No. 5, M.C. Banjar, . . Applicants. P.O. and Tehsil Banjar, District Kullu, H.P. Pin-175123

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage

Act, 1954.

S. Ramanathan and Himani Thakur have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 7-10-2020 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-12-2020. The objection received after 10-12-2020 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 12-11-2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- H. C. VERMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Banjar, District Kullu (H.P.).

____________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) नं0 मुकद्दमा : 21/2019

तारीख दायर : 07-08-2020

. . वादी। मधुबाला पुत्री स्व0 श्री बालक राम, निवासी गांव मुनीश, डाकघर मुनीश बाहली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त मधुबाला पुत्री स्व0 श्री बालक राम, निवासी गांव मुनीश, डाकघर मुनीश बाहली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, विद्यालय प्रमाण-पत्र व नकल परिवार रजिस्टर में मधुबाला दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल बाहली के माल कागजात में वादी का नाम बाला देवी दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल बाहली के माल कागजात में अपना नाम बाला देवी के स्थान पर मधुबाला दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहती है।5441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 10-12-2020 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपाि दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 10-11-2020 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) नं0 मुकद्दमा : 56/2018

तारीख दायर : 11-06-2018

. . वादी। श्री होशियार सिंह पुत्र श्री प्रभु, गांव शरन, डाकघर नरैण, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री होशियार सिंह पुत्र श्री प्रभु, गांव शरन, डाकघर नरैण, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, विद्यालय प्रमाण-पत्र व नकल परिवार रजिस्टर में होशियार सिंह दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल शरन के कागजात माल में वादी का नाम सार चन्द दर्शाया गया है जो सही नहीं है वादी महाल शरन के कागजात माल में अपना नाम सार चन्द के स्थान पर होशियार सिंह दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 10-12-2020 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपाि दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 10-11-2020 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।5442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) नं0 मुकद्दमा : 01/2020

तारीख दायर : 03-01-2020

. . वादी। श्री दुर्गा सिंह पुत्र श्री काली दास, गांव जुंआ, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री दुर्गा सिंह पुत्र श्री काली दास, गांव जुंआ, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी के भाई व पिता का नाम मुताबिक आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड व बैंक पास बुक में टीरु राम पुत्र काली दास दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल देवठी के कागजात माल में वादी का नाम टिरी पुत्र कालू दर्शाया गया है जो सही नहीं है वादी महाल देवठी के कागजात माल में अपने भाई व पिता का नाम टिरी पुत्र कालू के स्थान पर टीरु राम पुत्र काली दास दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 10-12-2020 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपाि दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 10-11-2020 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) नं0 मुकद्दमा : 29/2020

तारीख दायर : 07-09-2020

. . वादिया। श्रीमती धर्म दासी पत्नी स्व0 श्री मान दास, गांव खिंचा, डाकघर तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)

नोटिस बनाम आम जनता।5443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 यह दरख्वास्त श्रीमती धर्म दासी पत्नी स्व0 श्री मान दास, गांव खिंचा, डाकघर तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादिया का नाम मुताबिक आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर में धर्म दासी दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल सेरी मझली के कागजात माल में वादी का नाम दऊ देवी दर्शाया गया है जो सही नहीं है वादिया महाल सेरी मझली के कागजात माल में अपना नाम दऊ देवी के स्थान पर धर्म दासी दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 06-12-2020 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपाि दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 06-11-2020 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कुलताज सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 2/2020

तारीख दायर : 27-07-2020 1. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी ग्राम मलोआ, डाकघर सरपारा, तहसील रामपुर, . . प्रार्थी। जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

1. श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री पदम दास, निवासी ग्राम मलोआ, डाकघर सरपारा, तहसील रामपुर, . . प्रतिवादीगण। जिला शिमला (हि0 प्र0), 2. आम जनता

प्रार्थना-पत्र इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री पदम दास, निवासी मलोआ, वाका चक सरपारा व सुगा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त मकफूद-उल-खबरी हमारे समक्ष फरीक अब्बल श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी ग्राम मलोआ, डाकघर सरपारा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि फरीक अब्बल के पिता श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री पदम दास, निवासी मलोआ, डाकघर सरपारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) दिनांक 27-12-2008 से आज दिन तक लापता है तथा उस अवधि से उसके पिता श्री गोपाल सिंह न घर आये और न ही आज तक कोई पता चला तथा न ही उनकी ओर से कोई चिट्‌ठी पत्र आया है और न ही ईलाके में उन्हें किसी भी व्यक्ति ने आज तक देखा है। आवेदक के पिता श्री गोपाल सिंह वाका चक सरपारा के खाता संख्या 72, 73, 76 व 77 तथा खाता संख्या 39, 40, 41, 45 की खतौनी 129 वाका चक सुगा में भूमि मालिक है। इस कारण आवेदक खाता उपरोक्त का मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल श्री गोपाल सिंह के जायज वारसान के पक्ष में तस्दीक करवाना चाहता है।5444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को या स्वयं श्री गोपाल सिंह यदि जीवित हो तो वह ईन्तकाल मकफूद-उल-खबरी जायज वारसान के हक में तस्दीक करने बारे कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-12-2020 को या इससे पूर्व अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार मकफूद-उल-खबरी का इन्तकाल जायज वारसान के हक में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

कुलताज सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर,

जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कुलताज सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : 1/2020

तारीख दायर : 27-2-2020

. . प्रार्थी।

श्री रतन दास पुत्र स्व0 श्री सोई, निवासी ग्राम लालसा, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त नाम दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड वाका चक लालसा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त नाम दुरुस्ती हमारे फरीक अब्बल श्री रतन दास पुत्र स्व0 श्री सोई, निवासी ग्राम लालसा, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम मुताबिक नकल परिवार व आधार कार्ड में रतन दास पुत्र स्व0 श्री सोई सही व दुरुस्त है परन्तु प्रार्थी का नाम माल कागजात माल के खाता नं0 311 वाका चक लालसा के खाना मालिक में खरैंका पुत्र रमजु उर्फ सोई दर्ज है जो सही नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे है। वादी अपना नाम उपरोक्त माल कागजात के खाना मालिक में अपना नाम खरैंका पुत्र रमजु उर्फ सोई के स्थान पर रतन दास उर्फ खरैंका पुत्र स्व0 श्री सोई उर्फ रमजु दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम खरैंका पुत्र रमजु उर्फ सोई के स्थान पर रतन दास उर्फ खरैंका पुत्र स्व0 श्री सोई उर्फ रमजु दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकते हैं बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 10-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

कुलताज सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।5445 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 ब अदालत कुलताज सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : 3/2020

तारीख दायर : 27-2-2020 1. श्री प्रेम चन्द पुत्र स्व0 श्री कर्मू, निवासी ग्राम लालसा, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर, जिला . . प्रार्थी। शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड वाका चक लालसा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त नाम दुरुस्ती हमारे समक्ष फरीक अब्बल श्री प्रेम चन्द पुत्र स्व0 श्री कर्मू, निवासी ग्राम लालसा, डाकघर डन्सा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम मुताबिक नकल परिवार व आधार कार्ड में प्रेम चन्द पुत्र स्व0 श्री कर्मू सही व दुरुस्त है परन्तु प्रार्थी का नाम माल कागजात माल के खाता नं0 303 व 302 मिन वाका चक लालसा के खाना मालिक व खाना काश्त में प्रेम पुत्र कर्मू दर्ज है जो सही नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे है। वादी अपना नाम उपरोक्त माल कागजात के खाना मालिक व काश्तकार में अपना नाम प्रेम पुत्र कर्मू के स्थान पर प्रेम चन्द उर्फ प्रेम पुत्र स्व0 श्री कर्मू दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम प्रेम पुत्र कर्मू के स्थान पर प्रेम चन्द उर्फ प्रेम पुत्र स्व0 श्री कर्मू दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकते हैं बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 10-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

कुलताज सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत कुलताज सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : 2/2020

तारीख दायर : 27-2-2020 श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 श्री ब्रेस्तू, निवासी ग्राम वार्ड नं0 7, अप्पर लहासा, डाकघर व तहसील . . प्रार्थी। रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता 5446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 दरख्वास्त नाम दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड वाका चक लहासा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त नाम दुरुस्ती हमारे समक्ष फरीक अब्बल श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 श्री ब्रेस्तु निवासी ग्राम वार्ड नं0 7, अप्पर लहासा, डाकघर व तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम मुताबिक नकल परिवार व आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि मेें रोशन लाल पुत्र श्री ब्रेस्तू सही व दुरुस्त है परन्तु प्रार्थी का नाम माल कागजात माल के खाता नं0 29 वाका चक लहासा के खाना मालिक में जिया लाल उपनाम रोशनू पुत्र ब्रेसतू दर्ज है जो सही नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे है। वादी अपना नाम उपरोक्त माल कागजात के खाना मालिक में जिया लाल उपनाम रोशनू पुत्र ब्रेसतू के स्थान पर रोशन लाल उर्फ जिया लाल उपनाम रोशनू पुत्र श्री ब्रेसतू दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम जिया लाल उपनाम रोशनू के स्थान पर रोशन लाल उर्फ जिया लाल उपनाम रोशनू पुत्र श्री ब्रेसतू दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकते हैं बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 10-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

कुलताज सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत कुलताज सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : 7/2020

तारीख दायर : 26-10-2020 श्री श्याम लाल पुत्र स्व0 श्री सेनू राम, निवासी ग्राम नालटीनाल, डाकघर नोगली, तहसील रामपुर, . . प्रार्थी। जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड वाका चक कुमसू व कीम, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त नाम दुरुस्ती हमारे समक्ष फरीक अब्बल श्री श्याम लाल पुत्र स्व0 श्री सेनू राम, निवासी ग्राम नालटीनाल, डाकघर नोगली, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत5447 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 किया है कि प्रार्थी के पिता का नाम मुताबिक मैट्रिक प्रमाण-पत्र, नकल परिवार व आधार कार्ड व आयकर कार्ड में श्याम लाल पुत्र स्व0 श्री सेनू राम सही व दुरुस्त है परन्तु प्रार्थी के पिता का नाम माल कागजात माल के खाता नं0 27 वाका चक कुमसू के खाना काश्त में सैन राम व खाता नं0 178, 180, 186, 187 व 188 वाका चक कीम के खाना मालिक में श्याम लाल पुत्र सैनू दर्ज है जो सही नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतू प्रार्थी ने दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। वादी अपने पिता का नाम उपरोक्त माल कागजात के खाना मालिक व काश्तकार में सैन राम के स्थान पर सेनू राम उर्फ सैन राम दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त राजस्व अभिलेख में वाका चक कुमसू व कीम में प्रार्थी के पिता का नाम सैन राम के स्थान पर सेनू राम उर्फ सैन राम दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकते हैं बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 10-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

कुलताज सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri L. R. Verma, H.A.S., Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SPECIAL MARRIAGE ACT,1954

In the matter of :

1. Sh. Maneet Singh Jaggi s/o Sh. Parampal Singh Jaggi, r/o H. No. 228/38, W. No. 11, Canal Road Devinagar, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

2. Smt. Manpreet Kaur d/o Sh. Satpal Singh, r/o H. No. 465, W. No. 5, Office Road Tellyan, Mohalla Chhachhrauli, Yamuna Nagar Haryana.

Versus

General Public

Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Sh. Maneet Singh Jaggi s/o Sh. Parampal Singh Jaggi, r/o H. No. 228/38, W. No. 11, Canal Road Devinagar, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) and Smt. Manpreet Kaur d/o Sh. Satpal Singh, r/o H. No. 465, W. No. 5, Office Road Tellyan, Mohalla Chhachhrauli, Yamuna Nagar Haryana, have filed an application alongwith affidavits in this court under Special Marriage Act, 1954 on dated 09-10-2020 stating therein that they have solemnized their marriage on 17-02-2020 and they have been living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 17-02-2020 between Sh. Maneet Singh5448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 Jaggi s/o Sh. Parampal Singh Jaggi, r/o H. No. 228/38, W. No. 11, Canal Road Devinagar, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) and Smt. Manpreet Kaur d/o Sh. Satpal Singh, r/o H. No. 465, W. No. 5, Office Road Tellyan, Mohalla Chhachhrauli, Yamuna Nagar Haryana he/she should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. If no objections has been received from anybody in this behalf within the stipulated period, the marriage will be got registered.

Issued under my hand and office seal of this court on 27-10-2020.

Seal.

L.R. VERMA (HAS),

Marriage Officer-cum-SDM, Paonta Sahib,

District Sirmaur, Himachal Pradesh.

_________

In the Court of Shri L. R. Verma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SPECIAL MARRIAGE ACT,1954

In the matter of :

1. Sh. Randhir Singh s/o Sh. Gurmohinder Singh, r/o Village Bhungarni, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

2. Smt. Harjit Kaur d/o Sh. Nagender Singh, r/o Village Bhungarni, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

Versus

General Public

Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Sh. Randhir Singh s/o Sh. Gurmohinder Singh, r/o Village Bhungarni, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) and Smt. Harjit Kaur d/o Sh. Nagender Singh, r/o Village Bhungarni, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under Special Marriage Act, 1954 on dated 13-10-2020 stating therein that they have solemnized their marriage on 13-12-1990 and they have been living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 13-12-1990 between Sh. Randhir Singh s/o Sh. Gurmohinder Singh, r/o Village Bhungarni, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) and Smt. Harjit Kaur d/o Sh. Nagender Singh, r/o Village Bhungarni, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) he/she should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the mariage cetificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 03-11-2020.

Seal.

L.R. VERMA (HAS),

Marriage Officer-cum-SDM, Paonta Sahib,

District Sirmaur, Himachal Pradesh.

5449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,

Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Narinder Kumar s/o Sh. Tarsem Chand, r/o Village Arloo Kundu, P.O. Arloo Khas, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Indro d/o Sh. Laiq Ram, r/o Village & P.O. Sarog, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Sh. Narinder Kumar s/o Sh. Tarsem Chand, r/o Village Arloo Kundu, P.O. Arloo Khas, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Indro d/o Sh. Laiq Ram, r/o Village & P.O. Sarog, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) at present w/o Sh. Narinder Kumar s/o Sh. Tarsem Chand, r/o Village Arloo Kundu, P.O. Arloo Khas, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.) that they have solemnized their marriage on 24-07-2020 according to Hindu rites and customs at Mata Jamasni Devi Mandir, Sarian, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.). Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-11-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 17th October, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

____________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,

Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Ravi Kumar s/o Sh. Hukam Chand, r/o Village Bihru Kalan, P.O. Mandli, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Leela Devi d/o Sh. Bakshi Ram, r/o Village Hayatpur, P.O. Katta Sabour, Tehsil . . Applicants. Anandpur, District Roopnagar (Pb.)

Versus

5450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Sh. Ravi Kumar s/o Sh. Hukam Chand, r/o Village Bihru Kalan, P.O. Mandli, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Leela Devi d/o Sh. Bakshi Ram, r/o Village Hayatpur, P.O. Katta Sabour, Tehsil Anandpur, District Roopnagar (Pb.) at present wife of Sh. Ravi Kumar s/o Sh. Hukam Chand, r/o Village Bihru Kalan, P.O. Mandli, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.) that they have solemnized their marriage on 09-10-2020 according to Hindu rites and customs at Shiv Mandir Chhaproh Khurd, Sub-Tehsil Bihru Kalan, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the special marriage Act, 1954 (H.P.). Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-11-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 17th October, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

____________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,

Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Shammi Kant s/o Sh. Daulet Ram, r/o Village Dhabera, P.O. Budhan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Meena Chauhan d/o Sh. Babu Singh Chauhan, r/o House No. 20, Samaspur Jagir near . . Applicants. Patparganj, Ease Delhi

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Sh. Shammi Kant s/o Sh. Daulet Ram, r/o Village Dhabera, P.O. Budhan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Meena Chauhan d/o Sh. Babu Singh Chauhan, r/o House No. 20, Samaspur Jagir near Patparganj, Ease Delhi at present wife of Sh. Shammi Kant s/o Sh. Daulet Ram, r/o Village Dhabera, P.O. Budhan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.) that they have solemnized their marriage on 17-10-2020 according to Hindu rites and customs at Shiv Mandir Samoor Kalan, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special5451 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 Marriage Act, 1954 (H.P.). Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-11-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 17th October, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

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ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

पेशी : 26-11-2020 दावा संख्या : ............/Teh. Una/M. Reg./2020

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

रशपाल सिंह पुत्र श्री हंस राज, वासी लाम, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल लाम में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम रशपाल सिंह है, जबकि महाल लाम के राजस्व अभिलेख में उसका नाम रशपाल पुत्र हंस राज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके रशपाल उपनाम रशपाल सिंह पुत्र हंस राज दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 26-11-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 20-10-2020 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।5452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0

इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा 23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

श्री नरेश कुमार पुत्र गुरवचन दास पुत्र श्री हुकमी, वासी महाल व मौजा सिंगा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा सिंगा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

जमादार उप-तहसील दुलैहड़।

श्री नरेश कुमार पुत्र गुरवचन दास पुत्र श्री हुकमी, वासी महाल व मौजा सिंगा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय मेें आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा सिंगा में उसका नाम नरेश चन्द पुत्र गुरवचन दास पुत्र श्री हुकमी गलत दर्ज हुआ है जिसकी दुरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड महाल व मौजा सिंगा में उसका नाम नरेश चन्द पुत्र गुरवचन दास पुत्र श्री हुकमी की बजाये नरेश चन्द उपनाम नरेश कुमार पुत्र गुरवचन दास पुत्र श्री हुकमी दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी 25-11-2020 को प्रातः 10 बजे असालतन/वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा। आज दिनांक .................................... को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0

इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा 23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

श्री बलवीर सिंह पुत्र ओम प्रकाश पुत्र श्री लच्छमण दास, वासी महाल छेत्रां मौजा कुंगड़त, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

5453 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल श्यामपुरा, मौजा कुंगड़त तृतीय, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

जमादार उप-तहसील दुलैहड़।

श्री बलवीर सिंह पुत्र ओम प्रकाश पुत्र श्री लच्छमण दास, वासी महाल छेत्रां मौजा कुंगड़त, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय मेें आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल श्यामपुरा, मौजा कुंगड़त में उसका नाम वलविन्दर सिंह पुत्र ओम प्रकाश पुत्र नामालूम गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दुरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड महाल श्यामपुरा, मौजा कुंगड़त में उसका नाम वलविन्दर सिंह पुत्र ओम प्रकाश पुत्र नामालूम की बजाये वलविन्दर सिंह उपनाम बलवीर सिंह पुत्र ओम प्रकाश पुत्र नामालूम दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी 25-11-2020 को प्रातः 10 बजे असालतन/वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा। आज दिनांक .................................... को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।5454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 2020/3 मार्गशीर्ष, 1942 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 24 November 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-11-24.158_gazette_2020-24_11_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-11-24.158_gazette_2020-24_11_2020.