Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 163, 01 December 2020

Published 01 December 2020

Gazette no.
163
Gazetteid
163/GAZETTE/2020-01/12/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-12-01.163_gazette_2020-01_12_2020
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 01 दिसम्बर, 2020/10 मार्गशीर्ष, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

REVENUE DEPARTMENT

(DISASTER MANAGEMENT)

NOTIFICATION

Dated, the 24th November, 2020

No. Rev(DMC)(C)2-2/2019.—In exercise of the powers conferred by sub section 1 (c) & (d) of Section 48 of the Disaster Management Act, 2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute Technical Advisory Committee (TAC) comprising of following members. 163-राजपत्र/2020-01-12-2020 (5511)5512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2020/10 मार्गशीर्ष, 1942 This Committee will scrutinize the Projects under State Disaster Mitigation Fund (SDMF) notified vide notification of even number dated 8-6-2020 alongwith guidelines for the administration of this fund for incurring expenditure on projects for mitigation in the State and make suitable recommendations:—

1. The Director, India Meteorological Department, Shimla (or his representative) 2. The Director of Central Water Commission, Shimla (or his representative)

3. State Geologist (or his representative), Department of Industries

4. Pr. Scientific Officer, HIMCOSTE

5. Dr. Kala Venkata Udey, Asstt. Professor (Geo Technical Engineering), IIT Mandi 6. Dr. Sandip Saha, Asstt. Professor (Earthquake Engineering), IIT Mandi

7. Dr. Hemant Vinayak, Associate Professor, NITTR, Chandigarh

8. Section Officer (DMC)

9. Senior Consultant, HPSDMA

10. Disaster Management Specialist, HPSDMA

11. Capacity Building & Documentation Coordinator, HPSDMA.

12. Shri A.N.Gautam, Town Planner (Retd.), Shimla

The above Committee will function under the supervision of Special Secretary (Rev-DM)- cum-Director, Disaster Management Cell and will meet as and when required. The members will be paid TA/DA as applicable to the Grade-I Office of the State Government and honorarium of Rs. 3000/- per sitting (other than DMC staff). The duration of the Committee will be for a period of three years or as may be notified from time to time.

By order,

(R. D. DHIMAN), Additional Chief Secretary(Rev).

____________

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

CORRIGENDUM

Dated, the 28th November, 2020

In item 8(II) of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) (Third Amendment) Regulations, 2019 notification dated 11th November, 2019,5513 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2020/10 मार्गशीर्ष, 1942 published at pages 7983-7995 in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 18th November, 2019, the words "existing proviso to" shall be omitted.

By the order of the Commission, Sd/- (NEELAM DULTA, HPAS), Secretary.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 15th October, 2020

No. HHC/GAZ/14-340/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 07-09-2020 to 09-09-2020 in favour of Shri Nishant Verma, Civil Judge-cum-JMIC, Kandaghat, H.P.

Certified that Shri Nishant Verma had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Nishant Verma would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC, Kandaghat, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

_____________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th October, 2020

No. HHC/GAZ/14-366/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days commuted leave for 26-09-2020 & 27-09-2020 in favour of Shri Vishal Tiwari, Civil Judge-cum-JMIC(II), Sundernagar, H.P.

Certified that Shri Vishal Tiwari had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Vishal Tiwari would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMIC(II), Sundernagar, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

5514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2020/10 मार्गशीर्ष, 1942 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th September, 2020

No. HHC/GAZ/14-334/2013-Part.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 13 days earned leave on and w.e.f. 14-09-2020 to 26-09-2020 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 12-09-2020 & 13-09-2020 and to suffix Sunday falling on 27-09- 2020 in favour of Smt. Shikha Lakhanpal, Civil Judge-cum-JMIC(II), Hamirpur, H.P.

Certified that Smt. Shikha Lakhanpal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Shikha Lakhanpal would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC(II), Hamirpur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

_____________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th September, 2020

No. HHC/GAZ/14-269/2003-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days earned leave on and w.e.f. 10-09-2020 to 19-09-2020 with permission to suffix Sunday falling on 20-09-2020 in favour of Dr. Parvinder Singh Arora, Senior Civil Judge-cum-CJM, Shimla, H.P. Certified that Dr. Parvinder Singh Arora is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Dr. Parvinder Singh Arora would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-CJM, Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

_____________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th August, 2020

No. HHC/GAZ/14-330/2012-Part.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 12 days earned leave w.e.f. 31-08-2020 to 11-09-2020 with permission to prefix Sunday falling on5515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2020/10 मार्गशीर्ष, 1942 30-08-2020 and suffix Second Saturday and Sunday falling on 12-09-2020 & 13-09-2020 in favour of Shri Prashant Singh Negi, Civil Judge-cum-JMIC, Arki, H.P.

Certified that Shri Prashant Singh Negi is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Prashant Singh Negi would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC, Arki, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

_____________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th October, 2020

No. HHC/GAZ/14-408/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 09 days earned leave w.e.f. 26-10-2020 to 03-11-2020 with permission to prefix Sunday, Dussehra holidays and Sunday falling w.e.f. 18-10-2020 to 25-10-2020 in favour of Ms. Ritu Sinha, Civil Judge, presently under induction training in the H.P. Judicial Academy, Shimla, H.P.

Certified that Ms. Ritu Sinha is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Ritu Sinha would have continued to hold the post of Civil Judge, presently under induction training in the H.P. Judicial Academy, Shimla, H.P. but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

_____________

ब अदालत मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 03/2020 तारीख मजरूआ : 08-01-2020 तारीख पेशी : 30-12-2020 श्रीमती सरिता देवी पत्नी भीम चन्द, निवासी पपराहल, डाकघर बलोह, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

5516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2020/10 मार्गशीर्ष, 1942 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सरिता देवी पत्नी भीम चन्द, निवासी पपराहल, डाकघर बलोह, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनके पुत्र रितिक जिसका जन्म 25-01-2003 को हुआ है परन्तु उसके जन्म रिकार्ड नगर परिषद्‌ मण्डी में उनका नाम सुनिता व उनके पति का नाम भीम सिंह गलत दर्ज हुआ है जबकि उनका असली नाम सरिता देवी व पति का नाम भीम चन्द है। अब इसकी दुरुस्ती की जाकर माता का नाम सरिता देवी व पिता का नाम भीम चन्द दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2020 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ किसी आपत्ति पर विचार नहीें किया जाएगा।

आज दिनांक 06-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-----------

ब अदालत मोहन सिंह, सहायक समाहर्ता वर्ग-2, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : /2020 तारीख मजरूआ : 26-10-2020 तारीख पेशी : 26-12-2020 अनीता देवी पत्नी श्री दीपक शर्मा, निवासी मकान नं0 265/13, सौली खड्‌ड, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 39 भू-राजस्व अधिनियम, 1954, बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

अनीता देवी पत्नी श्री दीपक शर्मा, निवासी मकान नं0 265/13, सौली खड्‌ड, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उनका सही नाम अनीता देवी है लेकिन महाल साम्बल, तहसील सदर में राजस्व कागजात में उनका नाम अंकिता पुत्री श्रीमती बबली देवी दर्ज की गई है जोकि गलत है। इसलिए महाल साम्बल के राजस्व रिकार्ड में उनका नाम अनीता देवी उर्फ अंकिता सही दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2020 को असालतन या वकालतन अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 26-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहन सिंह, सहायक समाहर्ता वर्ग-2 एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।5517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2020/10 मार्गशीर्ष, 1942 ब अदालत मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : /2020 तारीख मजरूआ : 27-10-2020 तारीख पेशी : 29-12-2020 श्रीमती सरला देवी पुत्री लुदर सिंह, निवासी भलेड, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सरला देवी पुत्री लुदर सिंह, निवासी भलेड, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 20-07-1964 को मकाम भलेड, तहसील सदर, जिला मण्डी में हुआ है परन्तु जन्म प्रमाण-पत्र में उसकी जन्म तिथि 01-04-1970 रिकार्ड में दर्ज है जिसे दुरुस्त किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2020 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ किसी आपत्ति पर विचार नहीें किया जाएगा।

आज दिनांक 27-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-----------

ब अदालत मोहन सिंह, सहायक समाहर्ता वर्ग-2, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : /2020 तारीख मजरूआ : 12-02-2020 तारीख पेशी : 30-12-2020 राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री आलमू, निवासी सुलाथर, डाकघर मझवाड़, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 39 भू-राजस्व अधिनियम, 1954, बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री आलमू, निवासी सुलाथर, डाकघर मझवाड़, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उनका सही नाम राजेन्द्र कुमार है लेकिन महाल कुठैहड़, तहसील सदर में राजस्व कागजात में उनका नाम राज कुमार दर्ज है जोकि गलत है। इसलिए महाल कुठैहड़ के राजस्व रिकार्ड में उनका नाम राज कुमार उर्फ राजेन्द्र कुमार सही दर्ज किया जाए। 5518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2020/10 मार्गशीर्ष, 1942 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2020 को असालतन या वकालतन अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 06-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहन सिंह, सहायक समाहर्ता वर्ग-2 एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-----------

ब अदालत डॉ0 गणेश ठाकुर, सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : /2020 तारीख मजरूआ : 21-10-2020 तारीख पेशी : 02-01-2021 भूप चन्द पुत्र श्री रमेश कुमार, निवासी गांव कासला, डाकघर द्रंग, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 39 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

वादी भूप चन्द पुत्र श्री रमेश कुमार, निवासी गांव कासला, डाकघर द्रंग, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पुत्र का जन्म दिनांक 15-04-2007 को जोनल अस्पताल मण्डी में हुआ है जिसमें उसका नाम भूप सिंह लिखा गया है जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती नगर परिषद्‌ मण्डी के रिकार्ड में भूप चन्द पुत्र रमेश कुमार की जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 02-01-2021 को असालतन या वकालतन अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 21-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

डॉ0 गणेश ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-----------

ब अदालत मोहन सिंह, सहायक समाहर्ता वर्ग-2, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : /2020 तारीख मजरूआ : 28-10-2020 तारीख पेशी : 29-12-2020 हेम राज कौण्डल पुत्र श्री योग राज, निवासी 48/2, पुरानी मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।5519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2020/10 मार्गशीर्ष, 1942 बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 39 भू-राजस्व अधिनियम, 1954, बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

हेम राज कौण्डल पुत्र श्री योग राज, निवासी 48/2, पुरानी मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका सही नाम हेम राज कौण्डल है लेकिन उसके बेटे आदित्य राज कौण्डल के जन्म प्रमाण-पत्र में नगर परिषद्‌ मण्डी, तहसील सदर के रिकार्ड में उनका नाम हेम राज दर्ज है जोकि गलत है। इसलिए उनके बेटे के जन्म प्रमाण-पत्र में नगर परिषद्‌ के रिकार्ड में उनका नाम हेम राज कौण्डल सही दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2020 को असालतन या वकालतन अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 28-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहन सिंह,

सहायक समाहर्ता वर्ग-2,

सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-----------

ब अदालत मोहन सिंह, सहायक समाहर्ता वर्ग-2, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : /2020 तारीख मजरूआ : 15-10-2020 तारीख पेशी : 26-12-2020 मंगत राम पुत्र स्व0 श्री जोगी राम, निवासी गांव थाना पीपली, डाकघर द्रुबल, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 39 भू-राजस्व अधिनियम, 1954, बाबत जाति दुरुस्ती बारे।

मंगत राम पुत्र स्व0 श्री जोगी राम, निवासी गांव थाना पीपली, डाकघर द्रुबल, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उनकी सही जाति ब्राहमण व गोत काश्व है। लेकिन महाल सैण, तहसील सदर में उसने वर्ष 1998 में जमीन खरीदी है उसके राजस्व कागजात में उनकी जाति राजपूत दर्ज की गई है जोकि गलत है। महाल सैण/366/1 के राजस्व रिकार्ड में जाति सही दर्ज की जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2020 को असालतन या वकालतन अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।5520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2020/10 मार्गशीर्ष, 1942 आज दिनांक 15-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

मोहन सिंह,

सहायक समाहर्ता वर्ग-2,

सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-----------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री चमारु राम तथा हाल पत्नी श्री देव राज, निवासी गांव व डाकघर नगवांई, . . वादिया। तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--विलंभ से मुत्यु पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिनी श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री चमारु राम तथा हाल पत्नी श्री देव राज, निवासी गांव व डाकघर नगवांई, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 07-11-2020 को इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आश्य से गुजारा है कि उसके पिता स्व0 श्री चमारु राम पुत्र सुन्दर की मृत्यु दिनांक 21-05-1989 को हुई है। परन्तु अज्ञानतावश आवेदिका के पिता की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत नगवांई में दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थिनी अब ग्राम पंचायत नगवांई में अपने पिता की मृत्यु की घटना को विलंभ से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की मृत्यु को पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 07-12-2020 को सुबह 10.00 बजे तक कार्यालय हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री खेम चन्द पुत्र स्व0 श्री ठाकर दास, निवासी गांव टेपर, डाकघर व तहसील औट, जिला मण्डी . . वादी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।5521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2020/10 मार्गशीर्ष, 1942 विषय.--विलंभ से मुत्यु पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री खेम चन्द पुत्र स्व0 श्री ठाकर दास, निवासी गांव टेपर, डाकघर व तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 10-11-2020 को इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आश्य से गुजारा है कि उसके पिता स्व0 श्री ठाकर दास पुत्र वरैगी राम की मृत्यु दिनांक 20-03-2016 को हुई है। परन्तु अज्ञानतावश आवेदक के पिता की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत नाउ में दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थी अब ग्राम पंचायत नाउ में अपने पिता की मृत्यु की घटना को विलंभ से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की मृत्यु को पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 11-12-2020 को सुबह 10.00 बजे तक कार्यालय हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-------

समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 26/2020 तारीख मजरूआ : 14-09-2020 आगामी पेशी : 16-12-2020

. . प्रार्थिया। श्रीमती लीला देवी पुत्री काहन चन्द, निवासी निहरी, डाकघर निहरी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

1. श्रीमती खिमी देवी आदि, 2. श्री लीलाधर पुत्र जीत राम, निवासी लझाग, डाकघर व तहसील निहरी, . . प्रत्यार्थीगण। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तकसीम दावा मुश्त्रीका भूमि खाता/खतौनी नं0 121/218, खसरा नं0 3433/1403, कित्ता-1, रकबा तादादी-00-15-13, बीघा स्थित मुहाल निहरी/19, पटवार वृत्त निहरी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) बारा।

दिनांक 14-09-2020 को श्रीमती लीला देवी पुत्री काहन चन्द, निवासी निहरी, डाकघर निहरी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0) को अपनी अराजी भूमि की तकसीम करवाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। मामलें में नियमानुसार सुनवाई के दौरान इस अदालत द्वारा फ्रिकैनों को अपना-अपना पक्ष रखने हेतु बजरिया समन सूचित किया गया, परन्तु प्रतिवादी संख्या-3, श्री लीलाधर पुत्र जीतराम, निवासी लझाग वाले को समन भेजने के पश्चात्‌ भी समन की तामील साधारण तौर पर होना नहीं पाई जा रही है।

अतः इस सम्बन्ध में श्री लीलाधर पुत्र जीतराम, निवासी लझाग वाले को बजरिया इश्तहार हजा के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उसे इस तकसीम बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 16-12-2020 को हाजिर आकर अपना एतराज या पक्ष प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मामला में आगामी कार्यवाही शुरु कर दी जाएगी।5522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2020/10 मार्गशीर्ष, 1942 आज दिनांक 13-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-----------

समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 25/2020 तारीख मजरुआ : 16-10-2020 आगामी पेशी : 16-12-2020 श्री कुशाल चन्द पुत्र श्री जीवा नन्द, निवासी शाकरा, डाकघर झुंगी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र नाम दुरूस्ती।

प्रार्थी श्री कुशाल चन्द पुत्र श्री जीवा नन्द, निवासी शाकरा, डाकघर झुंगी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त झुंगी के महाल शाकरा में खुशहाल सिंह दर्ज है, जबकि उसका सही नाम कुशाल चन्द है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके खुशहाल सिंह उर्फ कुशाल चन्द किया जाये। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 16-12-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रुप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता ( द्वितीय श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 32/2019 तारीख मजरूआ : 31-10-2019 उनवान मुकद्दमा :

श्री नकबिन्हू पुत्र दलू, निवासी व डाकघर अप्पर बैहली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।5523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2020/10 मार्गशीर्ष, 1942 बनाम

1. श्याम लाल पुत्र ढौंसू, 2. तेज राम पुत्र ढौंसू, 3. जमना देवी पुत्री ढौंसू, 4. हिमा देवी पत्नी स्व0 श्री ढौंसू, निवासी व डाकघर अप्पर बैहली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता/खतौनी नं0 86/138, खसरा नं0 581, 595, 614, 615, कित्ता 04, रकबा तादादी 01-05-18 बीघा वाक्या महाल उपरली बैहली/13, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)। मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री नकबिन्हू पुत्र दलू, निवासी व डाकघर अप्पर बैहली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने भूमि खाता/खतौनी नं0 86/138, खसरा नं0 581, 595, 614, 615, कित्ता 04, रकबा तादादी 01-05-18 बीघा वाक्या महाल उपरली बैहली/13, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) की तकसीम करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किया है। उक्त मुकद्दमा में प्रार्थीगणों को समन हजा की तामील न होना पाई गई है।

अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी के द्वारा प्र्रत्यार्थी नं0 1. श्याम लाल पुत्र ढौंसू, 2. तेज राम पुत्र ढौंसू, 3. जमना देवी पुत्री ढौंसू, 4. हिमा देवी पत्नी स्व0 श्री ढौंसू, निवासी व डाकघर अप्पर बैहली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा की पैरवी करने हेतु दिनांक 14-12-2020 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 09-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।5524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 दिसम्बर, 2020/10 मार्गशीर्ष, 1942 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 01 December 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-12-01.163_gazette_2020-01_12_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-12-01.163_gazette_2020-01_12_2020.