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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 164, 02 December 2020

Published 02 December 2020

Gazette no.
164
Gazetteid
164/GAZETTE/2020-02/12/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-12-02.164_gazette_2020-02_12_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूूचना संंख्याः 74/2020-राज्य कर

शिमला-2, 26 नवम्बर, 2020

सं0ः र्ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-3/2020.--हिमाचल प्र्रदेेश माल औैर सेेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसेे इस अधिसूूचना मेेंं इसकेे पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया हैै) की धारा 148 द्वारा प्र्रदत्त 164-राजपत्र/2020-02-12-2020 (5525)5526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942 शक्तियोेंं का प्र्रयोेग करतेे हुुए, राज्यपाल, हिमाचल प्र्रदेेश, परिषद्‌ की सिफारिशांेंे पर, पूूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालूू वित्तीय वर्ष मेेंं 1.5 करोेड़़ रूपयेे तक का संंकलित व्यापारावर्त रखनेे वालेे रजिस्ट्रीकृृत व्यक्तियोेंं कोे, ऐेसेे रजिस्ट्रीकृृत व्यक्तियोेंं केे वर्ग केे रूप मेेंं, जोे माल या सेेवाओेंं अथवा दोेनोेंं की जावक पूूर्ति केे ब्यौैरेे प्र्रस्तुुत करनेे केे लिए नीचेे उल्लिखित विशेेष प्र्रक्रिया का अनुुसरण करेेंंगेे, अधिसूूचित करतेे हैैंं।

2. उक्त रजिस्टी्र्रकृृत व्यक्ति नीचेे दी गर्ई सारणी केे स्तम्भ (2) मेे यथाविनिर्दिष्ट त्रैमास केे दौरान प्र्रभावी, हिमाचल प्र्रदेेश माल औैर सेेवाकर नियम, 2017 केे अधीन प्र्ररूप जीएसटीआर-1 मेेंं माल या सेेवा अथवा दोेनोेंं की जावक पूूर्ति केे ब्यौैरेे उक्त सारणी केे स्तम्भ (3) की तत्स्थानी मेेंं यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा तक प्र्रस्तुुत करेेंंगेे, अर्थातः--

सारणी

क्रम सं0 त्र ैमास जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 म े ं ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं प रूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने ्र क लिए समय अवधि े
1 2 3
1. अक्तूबर, 2020 से दिसंबर, 2020 13 जनवरी, 2021
2. जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 13 अप्रैल, 2021

3. अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2021 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात्‌ राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-3/2020 dated

26-11-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 74/2020-State Tax

Shimla-2, the 26th November, 2020

No. EXN-F(10)-3/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 under the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

5527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942 Table
Sl. No. Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1) (2) (3)
1. October, 2020 to December, 2020 13th January, 2021
2. January, 2021 to March, 2021 13th April, 2021

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub- section (2) of Section 38 of the said Act, for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

By order,

Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्याः 75/2020-राज्य कर

शिमला-2, 26 नवम्बर, 2020

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-3/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद्‌ की सिफारिशाें पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रूपये तक का संकलित व्यापारावर्त रखते हैं, अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2021 तक प्रत्येक मास के लिए हिमाचल प्रदेश माल और सेवाकर नियम, 2017 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्ततु करने के लिए समय-सीमा को ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन तक बढा़ ते हैं। 2. अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2021 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात्‌ राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-3/2020 dated

26-11-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 75/2020-State Tax

Shimla-2, the 26th November, 2020

No. EXN-F(10)-3/2020.—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of Section 37 read with, Section 168 of the Himachal Pradesh Goods and5528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942 Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extend the time limit for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from October, 2020 to March, 2021 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub- section (2) of Section 38 of the said Act, for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

By order,

Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (E&T).

____________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्याः 76/2020-राज्य कर

शिमला-2, 26 नवंबर, 2020

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-3/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशाें पर, विनिर्दिष्ट करता है कि अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2021 तक के प्रत्येक मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख के सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिवस को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परन्तु, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रुपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य में है, अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2021 तक के प्रत्येक मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के चौबीसवें दिवस को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार, कर दायित्व से उन्मोचन के लिए कर संदाय.-उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्टी्रकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अध्यधीन, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन किसी अन्य संदेय रकम का, यथास्थिति, इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलैक्ट्रॉनिक उधार खाते में विकलन द्वारा, जिस तारीख पर उससे उक्त विवरणी देना अपेक्षित है, प्रथम पैरा में यथाविनिर्दिष्ट अंतिम तारीख के पश्चात्‌ नहीें, अपने दायित्व का उन्मोचन करेगा।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।5529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-3/2020 dated 26-11-

2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 76/2020-State Tax

Shimla-2, the 26th November, 2020

No. EXN-F(10)-3/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Himachal Pradesh Goods and Service Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in FORM GSTR-3B of the said rules for each of the months from October, 2020 to March, 2021 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month:

"Provided that, for taxpayers having an aggregate turnover of upto five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the State of Himachal Pradesh, the return in FORM GSTR-3B of the said rules for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twenty-fourth day of the month succeeding such month.

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR 3B.—Every registered persons furnishing the return in FORM GSTR-3B of the said rules shall, subject to the provisions of Section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be and his liability towards interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

By order,

Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (E&T).

__________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्याः 77/2020-राज्य कर

शिमला-2, 26 नवम्बर, 2020

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-3/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, परिषद्‌ की सिफारिशाें पर, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश 5530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942 की अधिसूचना संख्या 47/2019- राज्य कर, दिनांक, 1 नवम्बर, 2019, जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2019 दिनांक, 4 नवंबर, 2019 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः--

उक्त अधिसूचना में, शुरूआती पैरा में, ''वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20'' शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-प्रधान अधिसूचना संख्या 47/2019-राज्य कर दिनांक, 1 नवंबर, 2019 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-22/2019 दिनांक, 4 नवंबर, 2019 को प्रकाशित किया गया था।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-3/2020 dated

26-11-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 77/2020-State Tax

Shimla-2, the 26th November, 2020

No. EXN-F(10)-3/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following amendment in the notification of Government of Himachal Pradesh, No. 47/2019–State Tax dated the 1st November, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-22/2019, dated the 4th November, 2019, namely:—

In the said notification in the opening paragraph, for the words and figures "financial years 2017-18 and 2018-19", the words and figures "financial years 2017-18, 2018-19 and 2019-20" shall be substituted.

By order,

Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal notification No. 47/2019-State Tax dated the 1st November, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-22/2019, dated the 4th November, 2019.

5531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

कुल्लू 19 नवम्बर, 2020

संख्याः पी.सी.एच.(कु0)पं0नि0/2020/अधि0 4654-67.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्र्तगत मैं, डॉ0 ऋचा वर्मा, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत एवं उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश एतद्‌द्वारा जिला कुल्लू के समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) को सम्बन्धित विकास खण्डों में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन के संचालनार्थ 'प्राधिकृत अधिकारी' नियुक्त करती हूं।

आदेश द्वारा,

डॉ0 ऋचा वर्मा,

जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

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ब अदालत श्री हंस राज रावत, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री हुकमी राम पुत्र ठिम्बू राम, निवासी मासू, परगना पिउहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त श्री हुकमी राम पुत्र ठिम्बू राम, निवासी मासू, डाकघर पिउहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम हुकमी राम है जो कि सही दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख के महाल मासू में हुकम चन्द गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी का नाम हुकम चन्द के बजाए हुकमी राम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 10-12-2020 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।5532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धरवाला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

वेनों पुत्र श्रीधर, गांव गोंला, डाकघर राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण आम जनता विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि महाल भटवाडा के राजस्व रिकार्ड में मेरे पिता का नाम जोडू पुत्र गुरध्यान दर्ज है। लेकिन मेरे दस्तावेजों आधार कार्ड, परिवार नकल में मेरे पिता का नाम श्रीधर दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने महाल भटवाडा की नकल जमाबन्दी तथा उपरोक्त अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां शामिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के पिता के ही हैं तथा उपरोक्त दोनों नामों से सर्वसाधारण जनता में जाना जाता था। प्रार्थी ने चाहा है कि राजस्व रिकार्ड महाल भटवाडा में जोडू उर्फ श्रीधर दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि जोडू पुत्र गुरध्यान के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 14-12-2020 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 12-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

1. श्री राम सिंह पुत्र श्री अमीं चन्द, निवासी गांव कलोग, डाकघर सिधोठ, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

2. श्रीमती मीना कुमारी पुत्री श्री पृथी चन्द, निवासी गांव नगोडी, डाकघर सुआला, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता एवं सचिव, ग्राम पंचायत चीह, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0प्र0।

विषय.--विवाह पंजीकरण करने बारा।

इस अदालत में श्री राम सिंह पुत्र श्री अमीं चन्द, निवासी गांव कलोग, डाकघर सिधोठ, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0 व श्रीमती मीना कुमारी पुत्री श्री पृथी चन्द, निवासी गांव नगोडी, डाकघर सुआला, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा पेश किया है जिसमें5533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942 अनुरोध किया है कि उन्होंने दिनांक 02-11-2016 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी रह रहे हैं। अज्ञानतावश वह इस शादी को स्थानीय रजिस्ट्रार (विवाह) के समक्ष दर्ज न करवा सके हैं। अब इस शादी को पंजीकृत करवाना चाहते है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो इस अदालत में दिनांक 17-12-2020 को सुबह 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर हो। निर्धारित समय में आपत्ति न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह, ग्राम पंचायत चीह, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0प्र0 को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चुराह, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

---------

ब अदालत श्री ओंकार सिंह, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 764/तह0/2020 तारीख पेशी : 05-12-2020 पवन कुमार बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री पवन कुमार पुत्र जनक राज, निवासी उलैहडियां, डाकघर उलैहडियां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसके लड़के विशाल कुमार का जन्म तिथि 03-09-2005 को गांव व डाकघर उलैहडियां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ था। जोकि ग्राम पंचायत उलैहडियां के अभिलेख में दर्ज न है जिसे दर्ज किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 05-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज दे। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।5534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Smt. Urmila Devi w/o Dhani Ram, r/o Village Jagrangal, P.O. Paddar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जन्ता।

Smt. Urmila Devi w/o Dhani Ram, r/o Village Jagrangal, P.O. Paddar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Daughter Ruchi Devi का जन्म दिनांक 13-02-1983 को हुआ है परन्तु एम0सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Ruchi Devi के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-12-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

-------------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Sh. Mukesh Chand s/o Late Sh. Prithi Chand, r/o V.P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जन्ता।

Sh. Mukesh Chand s/o Late Sh. Prithi Chand, r/o V.P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका स्वयं Mukesh Chand का जन्म/मृत्यु दिनांक 10-08-1958 को हुआ है परन्तु एम0सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Mukesh Chand के जन्म5535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942 पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-12-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Vipan Kumar Gupta s/o Sh. Sansar Chand Gupta, r/o V.P.O. Paprola, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता नगर पंचायत बैजनाथ-पपरोला

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्री Vipan Kumar Gupta s/o Sh. Sansar Chand Gupta, r/o V.P.O. Paprola, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता Sansar Chand Gupta s/o Sh. Zandu Ram, r/o V.P.O. Paprola की मृत्यु दिनांक 29-05-2003 को महाल पपरोला में हुई थी, जोकि सम्बन्धित पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-12-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मुत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 19-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री मोहन वालिया पुत्र नन्द लाल, निवासी गांव व डाकघर देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) विवाह/जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

5536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942 नोटिस बनाम आम जनता।

श्री मोहन वालिया पुत्र नन्द लाल, निवासी गांव व डाकघर देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पिता श्री नन्द लाल पुत्र श्री मोहलू राम, गांव व डाकघर देहरा, तहसील देहरा की मृत्यु पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाई गई है अब दर्ज की जाए। उनकी मृत्यु तिथि 08-09-1962 तथा उनकी मृत्यु गांव देहरा में हुई है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु दर्ज करने बारे में आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 11-12-2020 समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वान्छित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-11-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायरा तारीख पेशी 363/NT/2020 नाम दुरुस्ती 24-09-2020 19-12-2020 रक्ष पाल बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री रश पाल शर्मा पुत्र खुशी राम, वासी महाल पीर, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री रश पाल शर्मा पुत्र खुशी राम, वासी महाल पीर, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल पीर में रक्ष पाल दर्ज है जबकि उसका सही नाम रश पाल शर्मा पुत्र खुशी राम है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके रक्ष पाल उर्फ रश पाल शर्मा किया जाए, प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2015-16 स्थित महाल पीर, परिवार रजिस्टर नकल, राशन कार्ड, मिसल साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 19-12-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 18-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।5537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Nagrota Bagwan,

District Kangra (H.P.)

1. Sh. Rakesh Thakur aged 33 years s/o Shri Palo Ram, r/o V.P.O. Dehan, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

2. Ankusha Singh aged 34 years d/o Sh. Upinder Singh, r/o Village Thana Lahar, P.O. & Tehsil Baroh, District Kangra (H.P.).

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage

Applicants Sh. Rakesh Thakur aged 33 years s/o Shri Palo Ram, r/o V.P.O. Dehan, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) & Ankusha Singh aged 34 years d/o Sh. Upinder Singh, r/o Village Thana Lahar, P.O. & Tehsil Baroh, District Kangra (H.P.) has filed an application under section 8 of Hindu Marriage Act, 1955 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 23-10-2020 at " Mata Chamunda Devi, Temple Chamunda, Tehsil Dharamshala, District Kangra" as per Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, can file the objections personally or in writing before this court on or before 14-12-2020. The objection received after 14-12-2020 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 31-11-2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).

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ब अदालत श्री शाम स्वरुप, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 22-12-2020 श्री पूर्ण चन्द पुत्र बंगा राम, निवासी महाल खडूहल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल खडूहल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

श्री पूर्ण चन्द पुत्र बंगा राम, निवासी महाल खडूहल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके 5538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942 पिता का नाम बंगा राम है जोकि उसके पिता का सही व विख्यात नाम है, किन्तु राजस्व अभिलेख महाल खडूहल में उसका नाम बंगा राम के बजाए गलती से बोंघर दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अपने पिता के नाम की उपरोक्त महाल खडूहल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके अपने पिता का नाम बोंघर के बजाए बोंघर उपनाम बंगा राम दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल खडूहल में दुरुस्ती करवा करके बोंघर के बजाए बोंघर उपनाम बंगा राम पुत्र पुरखु दर्ज करवाने बारे उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार राजपत्र हि0प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी आज दिनांक 10-11-2020 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 06/NT/2020 तारीख पेशी 22-12-2020

. . प्रार्थी। श्री जवाहर लाल व बाबू राम आदि पुत्र कहणू, निवासी महाल उछाड़, डाकघर अम्ब पठियार, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।

प्रार्थी श्री जवाहर लाल व बाबू राम आदि पुत्र कहणू, निवासी महाल उछाड़, डाकघर अम्ब पठियार, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनकी माता का नाम पटवार वृत्त दलोह के महाल करेड़ा, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में राणो दर्ज है जबकि प्रार्थी द्वारा दिए गए शपथ-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र ब्यानात प्रधान ग्राम पंचायत टिहरी व ब्यानात वाशिन्दगानदेह के अनुसार श्रीमती राणो का ही नाम रजा देवी है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त दलोह के महाल करेड़ा, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण में उनकी माता का नाम राणो के बजाए राणो उपनाम रजा देवी दर्ज किया जाए। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों की वह एक ही महिला थी।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो दिनांक 22-12-2020 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन पेश हो, अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेर समायत न होगा। तथा रजा देवी पुत्री गोविन्दा, निवासी महाल करेड़ा, डाकघर टिहरी, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त दलोह के महाल करेड़ा में राणो के बजाए राणो उपनाम रजा देवी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।5539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942 आज दिनांक 10-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण,

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री स्वरूप लाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 08-12-2020 केस नं0 : 04/2020/NT

रत्न चन्द पुत्र श्री जय राम, निवासी गांव ढाटी, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी। बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा : राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

रत्न चन्द पुत्र श्री जय राम, निवासी गांव ढाटी, मौजा हवड़ोल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसका असली नाम रत्न चन्द है परन्तु पटवार वृत्त हवड़ोल-1 के महाल ढाटी, मौजा हवड़ोल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम गलती से रतनू दर्ज कर दिया है। इसलिए राजस्व अभिलेख में उसका नाम दुरुस्त दर्ज किया जाए।

प्रार्थी का नाम दुरुस्ती प्रकरण इस न्यायालय मुकाम लगडू में सुनवाई हेतु दिनांक 08-12-2020 को निश्चित है जिसमें आम जनता का भी पक्ष सुना जाना है। अतः सर्वसाधारण आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में रतनू के बजाए रतनू उपनाम रत्न चन्द दर्ज करने में कोई अपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 08-12-2020 को असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/एतराज दर्ज करवा सकता है। दिनांक 08-12-2020 के उपरान्त इस बारे कोई भी आपत्ति/एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा महाल ढाटी, मौजा हवड़ोल के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम रतनू के बजाए रतनू उपनाम रत्न चन्द दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

स्वरूप लाल,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री जगत राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 04/NT/2020

श्री विनय कुमार पुत्र खिनू राम पुत्र चिन्तू राम, गांव व डाकघर बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कागड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता5540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942 विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे। उपरोक्त विषय पर आवेदक श्री विनय कुमार पुत्र खिनू राम पुत्र चिन्तू राम, गांव व डाकघर बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में विनय कुमार पुत्र खिनू राम पुत्र चिन्तू है परन्तु महाल बड़ाभंगाल के राजस्व अभिलेख में विनय कुमार पुत्र खिनू राम पुत्र चिन्तू राम व गरीब दास पुत्र खीमा राम पुत्र चिन्त राम दर्ज हुआ है जो कि गलत है। इसे दुरुस्त करके विनय कुमार उपनाम गरीब दास पुत्र खिमा राम, खिन्नू राम पुत्र चिन्त राम उपनाम चिन्तू राम दर्ज किया जाये। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 08-12-2020 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 09-11-2020 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

जगत राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 19-12-2020 श्री कालू राम पुत्र श्री तरमोडू राम, निवासी महाल क्योरी, डाकघर बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करके दासू पुत्र श्री तरमोहडू के बजाए कालू राम पुत्र श्री तरमोहडू राम दर्ज करने बारे।

श्री कालू राम पुत्र श्री तरमोडू राम, निवासी महाल क्योरी, डाकघर बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी महाल सूजा, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दासू पुत्र श्री तरमोहडू दर्ज है, जबकि प्रार्थी का असली नाम कालू राम पुत्र श्री तरमोहडू राम है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके कालू राम पुत्र श्री तरमोहडू राम किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-12-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।5541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942 आज दिनांक 06-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

पवन कुमार,

कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) संजय कुमार पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी गांव वुहली कुदैल, डाकघर कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री संजय कुमार पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी गांव वुहली कुदैल, डाकघर कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र रितिक राणा का जन्म दिनांक 01-04-2006 को DTIL अस्पताल बैजनाथ में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिए जाऐं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-12-2020 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 06-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती Godan Devi w/o Sh. Kapoor Chand, r/o Village Nouri, P.O. Padhiarkhar, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता नगर पंचायत/ग्राम पंचायत नौरी

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।5542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942 श्रीमती Godan Devi w/o Sh. Kapoor Chand, r/o Village Nouri, P.O. Padhiarkhar, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़केे Vikram Chand s/o Sh Kapoor Chand, r/o Village Nouri, P.O. Padhiarkhar का जन्म दिनांक 19-02-1979 को महाल नौरी में हुआ था, जोकि सम्बन्धित पंचायत/नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 03-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी जसवां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 20/T/2020 तारीख दायरा : 06-10-2020 तारीख पेशी : 08-12-2020 रीना देवी पुत्री प्रशोतम चन्द, वासी वडनाली, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल वडनाली में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल वडनाली में रीनू देवी पुत्री प्रशोतम पुत्र धनू दर्ज है जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत घमरूर में रीना देवी दर्ज है। जोकि उनका सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल वडनाली में अपना नाम रीनू देवी उपनाम रीना देवी पुत्री प्रशोतम उपनाम प्रशोतम चन्द पुत्र धनू के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बंधी रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 08-12-2020 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06-11-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942 ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 02/2020

भिन्दर कुमार पुत्र चाकर पुत्र निहाला, निवासी बड़ा भंगाल, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर आवेदक भिन्दर कुमार पुत्र चाकर राम पुत्र निहाला, निवासी बड़ा भंगाल, डाकघर बीड़, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र तथा अन्य सभी दस्तावेजों में भिन्दर कुमार पुत्र चाकर राम दर्ज है परन्तु महाल बड़ा भंगाल के राजस्व अभिलेख में महिन्द्र कुमार पुत्र चाकर राम दर्ज हुआ है जो कि गलत है। इसे दुरुस्त करके भिन्दर कुमार पुत्र चाकर पुत्र निहाला दर्ज किया जाये। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2020 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-10-2020 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 16-12-2020 श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी महाल गुजरेडा जमरेला, डाकघर गान्धीग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करके स्वारु राम पुत्र श्री गोरखू के बजाए रोशन लाल पुत्र श्री गोरखू दर्ज करने बारे।

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी महाल गुजरेडा जमरेला, डाकघर गान्धीग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पिता महाल गुजरेडा, 5544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 दिसम्बर, 2020/11 मार्गशीर्ष, 1942 पटवार वृत्त वही, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी था तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम स्वारु राम पुत्र श्री गोरखू दर्ज है, जबकि प्रार्थी के पिता का असली नाम रोशन लाल पुत्र श्री गोरखू है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके रोशन लाल पुत्र श्री गोरखू किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 04-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

पवन कुमार,

कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री पवन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 16-12-2020 श्री गिरीश कुमार पुत्र श्री धोगरू राम, निवासी महाल माधोनगर,, डाकघर उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व उसके पिता का नाम दुरुस्त करके गरीवू राम पुत्र श्री धोगरू के बजाए गिरीश कुमार पुत्र श्री धोगरू राम दर्ज करने बारे।

श्री गिरीश कुमार पुत्र श्री धोगरू राम, निवासी महाल माधोनगर, डाकघर उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी महाल माधोगनगर, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी था तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम गरीवू राम पुत्र श्री धोगरू दर्ज है, जबकि प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का असली नाम गिरीश कुमार पुत्र श्री धोगरू राम है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके गिरीश कुमार पुत्र श्री धोगरू राम किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

पवन कुमार,

कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 02 December 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-12-02.164_gazette_2020-02_12_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-12-02.164_gazette_2020-02_12_2020.