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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 168, 07 December 2020

Published 07 December 2020

Gazette no.
168
Gazetteid
168/GAZETTE/2020-07/12/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-12-07.168_gazette_2020-07_12_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 07 दिसम्बर, 2020/16 मार्गशीर्ष, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त किन्नौर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

दिनांक 13, नवम्बर, 2020

संख्याः कनर-परिसीमन/2015-2020-II-6443-6466.--यह कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 8 व 78 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 4, 5, 6, 7 व 8 का अनुसरण करते हुए समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-11-2020 के 168-राजपत्र/2020-07-12-2020 (5625) 5626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 दिसम्बर, 2020/16 मार्गशीर्ष, 1942 तहत जिला किन्नौर के 08 ऐसे पंचायत समिति वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र जिनमें आने वाली 08 नई गठित ग्राम सभाओं के क्षेत्र व 8 ऐसी ग्राम सभाओं जो कि विभाजन/पुनर्गठन से प्रभावित हुई है, के क्षेत्र सम्म्लिित है, के निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों के परिसीमन को जनसाधारण के आक्षेप/सुझाव, यदि कोई है, प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रस्तावना अधिसूचित की गई थी। निर्धारित अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अतः मैं, हेमराज बैरवा, उपायुक्त, जिला किन्नौर, पंचायत समिति कल्पा/पूह/निचार के कुल 08 पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों के परिसीमन को संलग्न सूची अनुसार अन्तिम रूप देते हुए सर्वसाधारण की जानकारी हेतु जारी करता हूॅ।

हेमराज बैरवा (भा0प्र0से0), उपायुक्त, जिला किन्नौर, हि0प्र0।

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दिनांक 29-06-2020 को अधिसूचित/प्रकाशित पंचायत समिति निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) के परिसीमन के क्रम में विकास खण्ड निचार की 04 ऐसी ग्राम सभाओं जो कि विभाजन पुनर्गठन से प्रभावित हुई हैं व 04 नई गठित ग्राम सभाओं के लिए पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों का परिसीमन

क्र0 सं0 निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या निर्वाचन क्षेत्र मे ं सम्मिलित ग्राम सभा/सभाओ का नाम ं निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार/परिभाषित
1. छोटा कम्बा (वार्ड नं0-2) 1. छोटा कम्बा 2. बड़ा कम्बा ग्राम सभा छोटा कम्बा सालम व बड़ा कम्बा सालम
2. यांगपा (वार्ड नं0-4) 1. यांगपा-1 2. यांगपा-2 ग्राम सभा यांगपा-1 सालम व यांगपा-2 सालम
3. कटगांव (वार्ड नं0-5) 1. कटगांव 2. क्राबा ग्राम सभा कटगांव सालम व क्राबा सालम
4. तराण्डा (वार्ड नं0-15) 1. तराण्डा 2. चौरा ग्राम सभा तराण्डा सालम व चौरा सालम

हस्ताक्षरित/-

उपायुक्त,

जिला किन्नौर, हि0प्र0।

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दिनांक 29-06-2020 को अधिसूचित/प्रकाशित पंचायत समिति पूह, तहसील पूह, मूरंग/उप-तहसील यंगथंग, जिला किन्नौर, हि0प्र0 के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) के परिसीमन के क्रम में विकास खण्ड पूह की 03 ऐसी ग्राम सभाओं जो कि विभाजन पुनर्गठन से प्रभावित हुई है व 03 नई गठित ग्राम सभाओं के लिए पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों का परिसीमन

क्र0 सं0 निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या निर्वाचन क्षेत्र मे ं सम्मिलित ग्राम सभा/सभाओ ं का नाम निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार/परिभाषित
1. लियो (वार्ड नं0-4) 1. लियो 2. हांगो 3. चुलिंग ग्राम सभा क्षेत्र लियो सालम, हांगो सालम व चुलिंग सालम
2. पूह (वार्ड नं0-5) 1. पूह 2. डूबलिंग
3. रांरग (वार्ड नं0-14) 1. रारंग 2. अकपा खास

हस्ताक्षरित/-

उपायुक्त,

जिला किन्नौर हि0प्र0।

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दिनांक 29.06.2020 को अधिसूचित/प्रकाशित पंचायत समिति कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0 के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) के परिसीमन के क्रम में विकास खण्ड कल्पा की 01 ऐसी ग्राम सभा जो कि विभाजन पुनर्गठन से प्रभावित हुई है व 01 नई गठित ग्राम सभा के लिए पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों का परिसीमन

क्र0 स ं 0 निर्वाचन क्षेत्र ग्राम सभा का नाम निर्वाचन क्षेत्र मे ं सम्मिलित ग्राम सभा/सभाओ का नाम ं निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार/परिभाशित
1. कल्पा (वार्ड नं0-15) 1. कल्पा 2. शुद्वारंग 3. युवारंगी ग्राम सभा क्षेत्र कल्पा सालम, शुद्वारंग सालम व युवारंगी सालम

हस्ताक्षरित/- उपायुक्त, जिला किन्नौर हि0प्र0।

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कार्यालय उपायुक्त किन्नौर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

दिनांक 13, नवम्बर, 2020

संख्याः कनर-परिसीमन/2015-2020-II-6420-6442.--यह कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8 व 89 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 4, 5, 6, 7 व 9 का अनुसरण करते हुए समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-11-2020 के तहत जिला किन्नौर के 05 ऐसे जिला परिषद्‌ वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें आने वाली 8 नई गठित ग्राम सभाओं के क्षेत्र व 8 ऐसी ग्राम सभाओं जो कि विभाजन/ पुनर्गठन से प्रभावित हुई है, के क्षेत्र सम्म्लिित है, के निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों के परिसीमन को जनसाधारण के आक्षेप/सुझाव, यदि कोई है, प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रस्तावना अधिसूचित की गई थी। निर्धारित अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अतः मैं, हेमराज बैरवा, उपायुक्त, जिला किन्नौर, जिला परिषद्‌ किन्नौर के कुल 05 जिला परिषद्‌्‌ निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों के परिसीमन को संलग्न सूची अनुसार अन्तिम रूप देते हुए सर्वसाधारण की जानकारी हेतु जारी करता हूँ।

हेमराज बैरवा,(भा0प्र0से0) उपायुक्त, जिला किन्नौर, हि0प्र0। 5628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 दिसम्बर, 2020/16 मार्गशीर्ष, 1942 दिनांक 29-06-2020 को अधिसूचित/प्रकाशित जिला परिषद्‌्‌ किन्नौर, जिला किन्नौर, हि0प्र0 की जिला परिषद्‌्‌्‌ के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के परिसीमन के क्रम में 08 ऐसी ग्राम सभाओं जो कि विभाजन पुनर्गठन से प्रभावित हुई हैं व 08 नई गठित ग्राम सभाओं के लिए जिला परिषद्‌ के निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों का परिसीमन

क्र0 स ं 0 जिला परिषद का नाम वार्ड संख्या व नाम वार्डों का विस्तार जनसंख्या
1. किन्नौर 1-पूह ग्राम पंचायत पूह सालम 2658
ग्राम पंचायत सुमरा सालम 238
ग्राम पंचायत शलखर सालम 416
ग्राम पंचायत चांगो सालम 1441
ग्राम पंचायत नाको सालम 991
ग्राम पंचायत लियो सालम 865
ग्राम पंचायत हांगो सालम 465
ग्राम पंचायत नमज्ञा सालम 515
ग्राम पंचायत डूबलिंग सालम 359
ग्राम पंचायत चुलिंग सालम 243
2. 3-रिब्बा ग्राम पंचायत रिब्बा सालम 1791
ग्राम पंचायत रिस्पा सालम 770
ग्राम पंचायत जंगी सालम 1197
ग्राम पंचायत रारंग सालम 1592
ग्राम पंचायत स्पीलो सालम 757
ग्राम पंचायत लिप्पा सालम 1188
ग्राम पंचायत आसरंग सालम 513
ग्राम पंचायत अकपा खास सालम 261
3. 7-कल्पा ग्राम पंचायत रोघी सालम 603
ग्राम पंचायत कल्पा सालम 1864
ग्राम पंचायत दूनी सालम 1257
ग्राम पंचायत पांगी सालम 2162
ग्राम पंचायत शुद्वारंग सालम 1789
ग्राम पंचायत य ु वारंगी सालम 1263
4. 8-चगांव ग्राम पंचायत यूला सालम 660
ग्राम पंचायत मीरू सालम 1063
ग्राम पंचायत उरनी सालम 1064
ग्राम पंचायत चगांव सालम 2793
ग्राम पंचायत रामणी सालम 874
ग्राम पंचायत पूनंग सालम 1282
ग्राम पंचायत यांगपा-1 सालम 893
ग्राम पंचायत काफनू सालम 984
ग्राम पंचायत यांगपा-2 सालम 588
5. 10-तराण्डा ग्राम पंचायत कटगांव सालम 2078
ग्राम पंचायत नाथपा सालम 786
ग्राम पंचायत छोटा-कम्बा सालम 572
ग्राम पंचायत रूपी सालम 1174
ग्राम पंचायत तराण्डा सालम 1573
ग्राम पंचायत बरी सालम 1132
ग्राम पंचायत क्राबा सालम 330 ग्राम पंचायत बड़ा-कम्बा सालम
ग्राम पंचायत चौरा सालम

हस्ताक्षरित/- उपायुक्त, जिला किन्नौर, हि0प्र0।

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OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER KINNAUR, HIMACHAL PRADESH

ORDER

Dated, the 13th November, 2020

No. KNR(4)15/2011-2-PANVI-6399-6408.—Whereas, the CWP No. 3157/2019 was filed by Sh. Roshan Lal before the Hon'ble High Court for seeking the relief by way of staying the operation of order dated 27-05-2019, wherein the petitioner was removed from the o/o Pradhan Gram Panchayat Panvi under section 146(1)(b) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 passed by Respondent No 3 i.e. The Deputy Commissioner Kinnaur, as well as order dated 19-09-2019 passed by the Respondent No 2. The matter was listed before the Hon'ble High Court on 15-10-2020 when the Hon'ble High Court remanded back to the respondent No. 3 with the direction that it shall pass a fresh speaking order post enquiry after hearing the petitioner in person or through counsel, positively on or before 14-11-2020.

In compliance to the orders of the Hon'ble High Court the date of hearing was fixed on 05-11-2020 and accordingly, notice was issued to Sh. Roshan Lal to appear for hearing. The petitioner Sh. Roshan Lal was asked as to whether he wants to present his case personally or through Counsel. Sh. Roshan Lal requested to allow him some time because he wants to present his case through Counsel.

In view of request from the petitioner liberty to re-present his case was given and next date of hearing was fixed on 09-11-2020. Petitioner was directed to represent on that date and give written statement, if possible, in his favour and the same will be recorded and no further opportunity of hearing will be given.

On 09-11-2020 written statement on behalf of Sh. Roshan Lal was produced through the counsel Sh. Manoj Kumar Negi, Advocate. From the perusal of the statement reveals that there is no substance in his favour for which clean chit can be given to him rather efforts have been made to dilute the charges by involving all the Gram Panchayat members for approving the works and releasing of the funds for development works with unanimous decision as well as proving the facts that all the development work executed during the period 2015-2018 have been approved by the technical committee and vigilance committees. Whereas the fact is that Sh. Roshan Lal has committed the mistakes while releasing the payments to the labourers and other agencies. There are sufficient evidences in the enquiry report regarding mishandling and misappropriation of the Panchayat fund by him. The record shows that in the preliminary report almost all charges were proved, as such, Sh. Roshan Lal Pradhan Gram Panchayat Panvi was suspended and his appeal was also dismissed on the basis of preliminary report. However, suspension order and order on appeal were challenged in the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh. In compliance to the directions of Hon'ble High Court detailed order were passed vide order no KNR(4)15/2011-2-PANVI-4460-65, dated 25-08-2018. In the order details elaborating the financial irregularities were clearly mentioned and the suspension order dated 27-06-2018 of5630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 दिसम्बर, 2020/16 मार्गशीर्ष, 1942 Sh. Roshan Lal Pradhan Gram Panchayat Panvi Development Block Nichar, District Kinnaur was sustained and regular enquiry was conducted through SDO (Civil) Nichar. On the basis of report of regular enquiry it was concluded that the petitioner has misutilized the funds to the tune of Rs. 31,34,106/- and out of sixteen charges ten were proved and three charges were proved partially and three charges were not proved. Keeping in view the seriousness and mishandling of the Government funds action under section 146(1) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 has rightly been initiated against him and before removing him vide order dated 27-05-2019 from the office of the Pradhan Gram Panchayat ample opportunities to prove the things in his favour have been given at every stage to Sh. Roshan Lal.

In the light of the directions of the Hon'ble High court dated 15-10-2020, the record pertaining to the complaints against Sh. Roshan Lal was again examined and the relevant record as well as the enquiry reports also reveals that:—

(i) Sh. Roshan Lal, while holding the Office of Pradhan Gram Panchayat Panvi has made payment through mates which was against the provisions of rule 44 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, works, Taxation and Allowances) Rules, 2002.

(ii) Under the provisions of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 and the rules made thereunder prior approval of the Gram Panchayat to pass the bill/voucher is required before making payments. As such procedure has not been followed to maintain the records of Gram Panchayat and Sh. Roshan Lal Pradhan overlooked all his responsibility functioning as Pradhan Gram Panchayat, as such, he has violated the provisions of section 10 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994.

(iii) Besides above, there were many serious allegations of financial irregularities and misconduct against him which include making payment to one person of the entire muster-rolls, making payment to persons who have actually not done the work, making payment without inviting tenders/quotations and making payments in excess of the value of the works executed.

It is not out of place to mention here that the petitioner in his reply to the show cause notice dated 23-4-2019 has not commented on the charges which have been proved in affirmative in the enquiry report and wherein it was concluded that there are sufficient grounds for taking action against the Petitioner under Section 146(1) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 and he has rightly been removed from the office of the Pradhan Gram Panchayat Panvi vide order dated 19-09-2019.

Notwithstanding the above facts, it is pertinent to mention that Sh. Roshan Lal Pradhan, Gram Panchayat has made fake payments for execution of development works in which there is direct recovery from him. The details are as under:—

1. Vide bill No. 19/6998 for the month of 1/2017 vide Cheque No. 917922 dated 08-05-2017 amount of Rs. 181040.00 was deposited in the account of Mate Sh. Mahinder Singh instead of labourers, which is a direct embezzlement.

2. Muster roll No. 21/6500, 76/2810, 25/6503, vide Cheque No. 859843 dated 09-08-2018 the payments was again deposited in the account of Mahinder Singh Mate instead of labourers. During the enquiry no evidence was produced regarding payment to the labourers by said Sh. Mahinder Singh, Mate. As such this was also a embezzlement by Sh. Roshan Lal in connivance with the Mate. Hence, it is clear embezzlement Rs. 459800.005631 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 दिसम्बर, 2020/16 मार्गशीर्ष, 1942 5632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 दिसम्बर, 2020/16 मार्गशीर्ष, 1942 TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd December, 2020

No. EDN(TE) B(6)6/95-Part-I.—In exercise of the powers conferred under section 5(1) of the Right to Information Act, 2005 (Act No. 22 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order that the Superintendent(s) Grade-II, Technical Education Department, H.P. Secretariat will function as Public Information Officer in respect of Technical Education Department, H.P. Secretariat in the absence of PIO-cum-Section Officer, Technical Education Department, H.P. Secretariat.

By order, Sd/- Secretary(Technical Education).

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AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd December, 2020

No. Agr-B-F(1)-16/2020.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a committee to leverage the best possible gains from the Central Farm Laws i.e. The Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020, Essential Commodities (Amendment) Act, 2020. The Committee shall comprising of following members:—

1. Special Secretary (Agri.) to the Government of Himachal Pradesh. . .Chairman
2. Director of Agricultural Marketing, H.P. . .Membe- Secretary
3. Managing Director, HPSAMB . .Member
4. Director of Agriculture, H.P. . .Member
5. Director of Horticulture, H.P. . .Member
6. Managing Director, HPMC . .Member
7. Project Director, JICA . .Member
8. JLR-cum-Joint Secretary( Law) to the Govt. of H.P. . .Member
9. Representative from NABARD . .Member
10. Two Representatives from Trader Association . .Member
11. One Representative from Farmer/Farmer Association/FPO each. . .Member
12. One Representative of Vice Chancellor of Agri. and Horti. University each. . .Member
13. One Representative from Corporate Buyer, Reliance Fresh, Big Basket and Safal each. . .Member
5633 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 दिसम्बर, 2020/16 मार्गशीर्ष, 1942

The Director Agriculture Marketing, Himachal Pradesh will nominate the two representatives from Traders Associations and one representative from Farmer/Farmer Assications/FPO each.

The Committee will meet the various stakeholders in agri supply chain and take inputs about the favorable policy changes, infrastructural requirements etc. and will also appraise the development in neighboring states and give recommendations to Government within one month. The key areas are as under:—

1. Impact on existing Agricultural Marketing System of State

2. Opportunities to H.P. in the field of Agricultural/Horticultural Sectors post new Farm Acts.

3. Policy framework requirement aligning with new farm legislations

4. Infrastructural requirement to supplement the new business environment 5. Scope of new innovations and startups in Agribusiness supply chain

6. Use of ICT in the Agribusiness

7. Working out synergy between Agricultural/Horticultural Department with Rural Development.

8. Improvement in livelihood of people of Himachal Pradesh including employment generation.

9. Making of FPO's and leveraging their strength

10. IEC plan

11. Suggestions/ Detail Plan for year 2021-22

By order,

Sd/-

Additional Chief Secretary (Agriculture).

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INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 03rd December, 2020

No. Ind-A(B)2-1/2006-Vol-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Sh. Sarwan Kumar, Manager (DIC), Class-II (Gazetted), Single Window Clearance Agency, Baddi, Distt. Solan, shall retire from the Government Service on 31st December, 2020 (AN) after attaining the age of superannuation.

By order,

RAM SUBHAG SINGH, Addl. Chief Secretary (Industries).

5634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 दिसम्बर, 2020/16 मार्गशीर्ष, 1942

ब अदालत श्री पूर्ण चन्द कौंडल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 38 दिनांक मजरूआ : 12-11-2020 पेशी दिनांक : 14-12-2020 मुकद्दमा इन्द्राज : सेहत नामा

ठाकुर सिंह पुत्र श्री चौधरी, निवासी गांव लडवाण बुहली, डा0 कुराटी, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र U/S 35 ता 37 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। ठाकुर सिंह पुत्र श्री चौधरी, निवासी गांव लडवाण बुहली, डा0 कुराटी, उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ठाकुर सिंह है जोकि उसके ग्राम पंचायत पिपली के रिकार्ड व आधार कार्ड में भी यही दर्ज है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल लडवाण बुहली/236 में ठाकरू दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थी ने अपना नाम ठाकरू के स्थान पर ठाकरु उर्फ ठाकुर सिंह करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल लडवाण बुहली/236 में ठाकरू के स्थान पर ठाकरु उर्फ ठाकुर सिंह दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी दिनांक 14-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 12-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री राज कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 3/2020 तारीख मजरूआ : 25-09-2020 आगामी पेशी : 22-12-2020 प्रार्थिया श्रीमती बिहारो देवी पत्नी स्व0 श्री लाल चन्द, निवासी गांव ज्योग, डाकघर झुन्गी, तहसील . . प्रार्थिया। निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती।5635 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 दिसम्बर, 2020/16 मार्गशीर्ष, 1942 प्रार्थिया श्रीमती बिहारो देवी पत्नी स्व0 श्री लाल चन्द, निवासी गांव ज्योग, डाकघर झुन्गी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त झुन्गी के महाल शन्डरा में भ्यारू दर्ज है, जबकि उसका सही नाम बिहारो देवी है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके भ्यारू उर्फ बिहारो देवी किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थिया द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 22-12-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 17-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री रूप लाल पुत्र स्व0 श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव व डाकघर धलारा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्री रूप लाल पुत्र स्व0 श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव व डाकघर धलारा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के आवेदन-पत्र पर कार्यवाही करने के उपरान्त अति0 जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी से उनके कार्यालय के पत्र संख्याः HFW-MND (Delayed Birth & Death) 2020/20775 दिनांक 04-11-2020 द्वारा श्रीमती सुनीता कुमारी का विलम्बित जन्म पंजीकरण मामला समस्त औपचारिकताओं सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा श्रीमती सुनीता कुमारी पुत्री श्री रूप लाल, निवासी गांव व डाकघर धलारा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) की जन्म दिनांक 23-10-1984 को होने की पुष्टि करते हुए जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अनुमति प्रदान करते हुए निर्देश दिए हैं कि मामला में उक्त अधिनियम में निहित शर्तों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात्‌ ही सम्बन्धित ईकाइ (ग्राम पंचायत धलारा) को परिवार व रजिस्टर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम एवं जन्म तिथि की प्रविष्टी करने हेतु भेजा जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 22-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना 5636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 दिसम्बर, 2020/16 मार्गशीर्ष, 1942 उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 25 नवम्बर, 2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हसताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 09-टी/09-11-2020

श्री कुलदीप चन्द पुत्र श्री खेख राम, निवासी गांव पटवाडा, डाकघर घन्यार, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।

श्री कुलदीप चन्द पुत्र श्री खेख राम, निवासी गांव पटवाडा, डाकघर घन्यार, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत थाटा के रिकार्ड में कुलदीप चन्द दर्ज है। जो उसका सही नाम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड के पटवार वृत्त घन्यार तथा गाडागुसैण में गलती से कुलदीप सिंह व कुलदीप हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में कुलदीप चन्द दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 17-12-2020 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 10-टी/17-11-2020

श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री युद्धवीर सिंह, निवासी गांव सात्यावाली, डाकघर घन्यार, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।5637 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 दिसम्बर, 2020/16 मार्गशीर्ष, 1942 बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री युद्धवीर सिंह, निवासी गांव सात्यावाली, डाकघर घन्यार, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत बुंग जहलगाड के रिकार्ड में राजेन्द्र प्रसाद दर्ज है। जो उसका सही नाम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड के पटवार वृत्त घन्यार महाल समलवास में गलती से राजेन्द्र कुमार हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में राजेन्द्र प्रसाद दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 17-12-2020 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।5638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 दिसम्बर, 2020/16 मार्गशीर्ष, 1942 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 07 December 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-12-07.168_gazette_2020-07_12_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-12-07.168_gazette_2020-07_12_2020.