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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 170, 09 December 2020

Published 09 December 2020

Gazette no.
170
Gazetteid
170/GAZETTE/2020-09/12/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-12-09.170_gazette_2020-09_12_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

STATE AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 07th December2020

No. I-73/70-Fin (LA)-Part-5532.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote S/Shri Sandeep Kamal, Section Officer and Lalit Kumar Aggarwal, Section Officer (Class-II-Gazetted) of H.P. 170-राजपत्र/2020-09-12-2020 (5667)5668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 State Audit Department, presently working in the pay band of Rs. 10300-34800+5000 Grade Pay to the post of Assistant Director/Assistant Controller (Class-I-Gazetted) in the pay band of Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay with immediate effect.

Consequent upon the above promotion, the Govornor, Himachal Pradesh is pleased to order the following posting and transfers in public interest:—

Sl. No. Name of the Officer From To
1. Sh. Sandeep Kamal, Section Officer Audit Circle, Dehra, Kangra For audit of various institutions with Headquarter at Shimla.
2. Sh. Lalit Kumar Aggarwal, Section Officer Resident Audit Scheme, Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Nauni, Solan Resident Audit Scheme, Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Nauni, Solan.

The above officers may submit their option for fixation of pay under Rule FR-22(1)(a)(i) within one month from the date of issue of this notifications

By order,

RAKESH KANWAR, Special Secretary (Finance).

___________

राजस्व विभाग

(घ-अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-02, 30 अक्तूबर, 2020

संख्याः राजस्व-घ/(एफ) 4-8/2017-पार्ट (मण्डी).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील बागाचनोगी सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मण्डी , हिमाचल प्रदेश में तहसील थुनाग के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्न स्तम्भ सख्ंया 6 मे दर्शाए गए छः पटवार वृत्तों से गठित एक नई उप-तहसील बागाचनोगी, जिसका मुख्यालय बागाचनोगी में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैंः--5669 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 मुख्यालय पटवार वृत जो

जिला नई उप-तहसील में उप-तहसील का नाम

उप-मण्डल का नाम

वर्तमानतः तहसील, थुनाग में सम्मिलित हैं

सम्मिलित किये जाने वाले पटवार वृत्त 1 2 3 4 5 6 थुनाग मण्डी 1. शावा

2. कलहणी 3. कलीपर 4. शिल्हीबागी 5. शिवाखड़्‌ड़ 6. जैंशला बागाचनोगी बागाचनोगी थुनाग 1. शावा 2. कलहणी 3. कलीपर 4. शिल्हीबागी 5. शिवाखड्‌ड 6. शिकावरी 7. थुनाग 8. काण्ढी 9. काण्ढा-बगसैड 10. रोपा 11. लम्बाथाच 12. शिल्हीगाड 13. गुडाह 14. जंजैहली 15. तुंगाधार 16. चिऊणी 17. जरोल 18. जैंशला

आदेश द्वारा,

आर. डी. धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev-D(F)4-8/2017-Part Mandi

dated 30-10- 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

(D-Section)

NOTIFICATION

Shimla-02, the 30th October, 2020

No. Rev-D(F) 4-8/2017-Part(Mandi).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to create a new Sub-Tehsil Bagachanogi in District Mandi, H.P, so as to provide better services to the people of nearby villages and also to avoid any inconvenience being faced by them and to have a better administrative control.

5670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil at Bagachanogi, with its headquarter at Bagachanogi, under administrative control of Tehsil Thunag in District Mandi, Himachal Pradesh, consisting of six Patwar Circles shown in column No. 6 below, with immediate effect:—

District Patwar Circle to

Name of the

Sub-Tehsil

Name of

Sub-Division

be included in

new Sub-Tehsil

Headquarter Name of Patwar

Circles presently

included in

Thunag Tehsil

1 2 3 4 5 6 Bagachanogi Bagachanogi Thunag Thunag Mandi 1. Shawa 1. Shawa 2. Kalhani 2. Kalhani 3. Kaliper 3. Kaliper 4. Shilhibagi 4. Shilhibagi 5. Shivakhad 5. Shivakhad 6. Jainshla 6. Shikawari

7. Thunag

8. Kandhi

9. Kandha- Bagsiad

10. Ropa

11. Lambathach

12. Shilhigad

13. Gudah

14. Janjehli

15. Tungadhar

16. Chiuni

17. Jarol

18. Jainshala

By order,

R. D. DHIMAN,

Additional Chief Secretary (Revenue).

5671 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 नवम्बर, 2020

संख्याः एफ.एफ.ई-ए.(बी)-2-2/2020.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई-ए.(बी)-2-8/2004 तारीख 12-04-2006 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश वन विभाग, निजी सचिव वर्ग-1(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन विभाग, निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2020 है।

(ii) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-"क" का संशोधन.-- हिमाचल प्रदेश वन विभाग, निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 के उपाबन्ध-"क" में,-

(क) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- दो (02)

(ख) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "`15600-39100 जमा ` 5400/- ग्रेड-पे ।"

(ग) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''निजी सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर निजी सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका निजी सहायक और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में चौदह वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चौदह वर्ष का नियमित सेवाकल हो, जिसमें निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी; दोनों के न होने पर निजी सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका निजी सहायक, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में उन्नीस वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके उन्नीस वर्ष का नियमित सेवाकल हो, जिसमें निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी, उपरोक्त समस्त के न होने पर निजी सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका निजी सहायक, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और आशुटंकक के रूप में चौबीस वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चौबीस वर्ष का नियमित सेवाकल हो जिसमें निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने 5672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.-अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपालकाल के दौरान सशस्त्र बलों में कार्यग्रहण किया था और जिसे डिमोबिलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ''।''

आदेश द्वारा,

आर डी धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

___________

[Authoritative English text of this Department Notification No FFE-A(B)2-2/2020 dated

27-11-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th November, 2020

No. FFE-A(B)2-2/2020.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to makes the following rules and further to amend the Himachal Pradesh Forest Department, Private Secretary, Class-I(Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2006 notified vide this Department Notification No. FFE-A(B)2-8/2006 dated 12-4-2006, namely:—

5673 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942

1. Short title and commencement.—(i) These Rules may be called the Himachal Pradesh Forest Department, Private Secretary, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (1st Amendment) Rules, 2020.

(ii) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- gazatte), Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Forest Department, Private Secretary, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2006:—

(a) For the existing provisions against Column No. 2, the following shall be substituted, namely:— "02 (two)"

(b) For the existing provisions against Column No.4, the following shall be substituted, namely:—

"Pay band ` 15600-39100+ ` 5400/-Grade Pay"

(c) For the existing provisions against Column No.11, the following shall be substituted, namely:—

" By promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 05(five) years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 14 (fourteen) years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Personal Assistant & Senior Scale Stenographer combined which shall also include 02 (two) years essential service as Personal Assistant, failing both by promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 19 (Ninteen) years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Personal Assistant, Senior Scale Stenographer & Junior Scale Stenographer combined which shall also include 02 (two) years essential service as Personal Assistant, failing all by promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 24 (twenty four) years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Personal Assistant, Senior Scale Stenographer, Junior Scale Stenographer & Steno Typist combined which shall also include 02(two) years essential service as Personal Assistant.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

5674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents in eligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in the Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the ex-serviceman (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder:

(2) Similarly, in all cases of confirmation adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

By order,

R.D.DHIMAN, Additional Chief Secretary (Forests).

__________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 09 दिसम्बर, 2020

संख्याः वि0स0 स्था0/सेवा नि0/6-30/80.--अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सहर्ष आदेश देते हैं कि श्रीमती नीलम लोहिया, उप-सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा दिनांक 28-02-2021 (अपराह्‌न) को सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने पर एफ.आर. 56 के उपबन्धों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होगें।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 09-07-2020 केस नं0 : 31-NCT-/2020

. . प्रार्थी। श्री बंसी राम पुत्र श्री हरभज पुत्र श्री शिवा, निवासी गांव बंजर, डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र05675 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

प्रार्थना-पत्र श्री बंसी राम पुत्र श्री हरभज पुत्र श्री शिवा, निवासी गांव बंजर, डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 09-07-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका वाक्या फाटी व कोठी बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम श्री बंशी राम पुत्र श्री हरभज पुत्र श्री शिवा दर्ज है जबकि प्रार्थी का असली नाम बंसी राम पुत्र श्री हरभज है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम बंशी राम पुत्र श्री हरभज से दुरुस्त करके बंशी राम उर्फ बंसी राम पुत्र श्री हरभज दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 27-05-2019 केस नं0 : 30-CNT-/2020

. . प्रार्थी। श्री सेस राम पुत्र श्री धनु पुत्र श्री नोखू, निवासी गांव भाटग्रां, डाकघर पिपलागे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में जाति की दुरुस्ती बारे।

श्री सेस राम पुत्र श्री धनु पुत्र श्री नोखू, निवासी गांव भाटग्रां, डाकघर पिपलागे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 27-05-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका वाक्या फाटी दियार कोठी कोटकण्डी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में जाति चमार दर्ज है जबकि पटवारी पटवार वृत्त पंजाई, महाल काऊ, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी कोली जाति से सम्बन्ध रखता है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपनी जाति चमार से दुरुस्त करके कोली दर्ज करना चाहता है। 5676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की जाति दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जाति दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 31-08-2020 केस नं0 : 31-MT/2020

1. श्री चेत राम पुत्र श्री लिहतू राम, साकन गांव प्रेम नगर, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती चन्द्रा देवी पुत्री श्री केशव राम, निवासी गांव चरानग, डाकघर रामन, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 31-08-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये है कि उन्होंने दिनांक 20-11-2018 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत जयेष्ठा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।5677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 23-09-2020 केस नं0 : 32-MT/2020

1. श्री रूप सिंह पुत्र श्री नुप राम, साकन गांव बगीचा, डाकघर पिपलागे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती प्रिया पत्नी स्व0 श्री विजय कुमार, निवासी गांव छोटी शमशी, डाकघर शमशी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 29-09-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये है कि उन्होंने दिनांक 12-04-2014 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत बशौणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 44-DT/2020 दायर तिथि : 09-09-2020 श्री प्यारे लाल पुत्र श्री झाबे राम, निवासी गांव परगाणु, डाकघर भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

5678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 श्री प्यारे लाल पुत्र श्री झाबे राम, निवासी गांव परगाणु, डाकघर भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसकी माता स्व0 श्रीमती सुआरी देवी की मृत्यु दिनांक 06-01-2014 को स्थान गांव खोखन में हुई है परन्तु उनकी मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश सचिव, ग्राम पंचायत खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है। अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व0 श्रीमती सुआरी देवी की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-12-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 23-07-2020 केस नं0 : 08-NCNT-/2020

. . प्रार्थी। श्री केशव दास पुत्र श्री कुन्ज लाल पुत्र श्री तेज राम, निवासी गांव व डाकघर जलुग्रां, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रत्यार्थी। सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री केशव दास पुत्र श्री कुन्ज लाल पुत्र श्री तेज राम, निवासी गांव व डाकघर जलुग्रां, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 23-07-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी व कोठी चौंग के राजस्व दस्तावेज में श्री केशव दास पुत्र श्री कुन्ज लाल की जगह श्री केशव राम पुत्र श्री कुन्ज लाल दर्ज हुआ है। जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम दुरुस्त करके श्री केशव राम उर्फ केशव दास दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 14-12-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।5679 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 19-11-2020 केस नं0 : 34-MT/2020

1. श्री रवि ठाकुर पुत्र श्री गोवर्धन सिंह साकन, गांव नरैश, डाकघर पिपलागे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री प्रताप सिंह, निवासी गांव पेड़चा, डाकघर मोहानी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 19-11-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये है कि उन्होंने दिनांक 24-10-2019 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत नरैश, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 21-12-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दायर तिथि : 05-03-2020 केस नं0 : 16-MT/2020

1. श्री अविनाश पुत्र श्री श्रीराम, साकन गांव टाहुक डाकघर बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री दुर्गा दास, निवासी गांव रशोल, डाकघर कसोल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम5680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 05-03-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये है कि उन्होंने दिनांक 01-03-2019 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 21-12-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 42-DT/2020 दायर तिथि : 28-04-2020 श्री कविन्द्र सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी गांव रडा, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कविन्द्र सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी गांव रडा, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके पिता स्व0 श्री हरी सिंह की मृत्यु दिनांक 16-02-1988 को स्थान गांव रडा में हुई है। परन्तु उनकी मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश सचिव, ग्राम पंचायत मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है। अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व0 श्री हरी सिंह की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-12-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।5681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 आज दिनांक 22-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 43-DT/2020 दायर तिथि : 28-04-2020 श्री कविन्द्र सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी गांव रडा, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कविन्द्र सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी गांव रडा, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके दादा स्व0 श्री राडु की मृत्यु दिनांक 16-01-1975 को स्थान गांव रडा में हुई है। परन्तु उनकी मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश सचिव ग्राम पंचायत मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है। अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व0 श्री राडु पुत्र श्री हिरदा राम की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-12-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री चुहड सिंह, निवासी गांव व डाकघर लारजी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

5682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री चुहड सिंह, निवासी गांव व डाकघर लारजी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि मेरा नाम ग्राम पंचायत लारजी के परिवार रजिस्टर भाग-1 में कुलदीप कुमार दर्ज है जो कि सही है। जबकि राजस्व रिकार्ड मोहाल कोटला कोठी बूंगा में कुलदीप सिंह दर्ज है। अतः इसे दुरुस्त किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 18-12-2020 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व विभाग में इसका नाम कुलदीप सिंह उर्फ कुलदीप कुमार दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 18-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।

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ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी श्री गुप्त राम, निवासी गांव राउगी, डाकघर ब्रैहिन सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी श्री गुप्त राम, निवासी गांव राउगी, डाकघर ब्रैहिन सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उनके पुत्र का नाम ग्राम पंचायत भलाण-2 के परिवार रजिस्टर भाग-1 में उसके पुत्र का नाम बिवेक दर्ज है जोकि गलत है जबकि विद्यालय रिकार्ड व आधार नं0 6116 8297 3618 में बिवेक महन्त दर्ज है जो कि सही है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 18-12-2020 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत भलाण-2 में उनके पुत्र का नाम बिवेक उर्फ बिवेक महन्त दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 18-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।5683 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी श्री गुप्त राम, निवासी गांव राउगी, डाकघर ब्रैहिन सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी श्री गुप्त राम, निवासी गांव राउगी, डाकघर ब्रैहिन सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उनकी पुत्री का नाम ग्राम पंचायत भलाण-2 के परिवार रजिस्टर भाग-1 में उनकी पुत्री का नाम आंचल दर्ज है जोकि गलत है जबकि विद्यालय रिकार्ड व आधार नं0 6131 1996 6567 में आंचल गोस्वामी दर्ज है जो कि सही है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 18-12-2020 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत भलाण-2 में उनकी पुत्री का नाम आंचल उर्फ आंचल गोस्वामी दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 18-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।

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ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

दीनानाथ पुत्र श्री रेवती राम, निवासी गांव तलाड़ा, डाकघर ब्रैहिन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--आयकर विभाग भारत सरकार से जारी लेखा खाता संख्या कार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे। दीनानाथ पुत्र श्री रेवती राम, निवासी गांव तलाडा, डाकघर ब्रैहिन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि मेरे पिता का नाम रेपती राम दर्ज है जोकि गलत है जबकि मेरे आधार नं0 5823 5882 5624 में मेरे पिता का नाम रेवती राम दर्ज है जो कि सही है। 5684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 18-12-2020 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आयकर विभाग में इसका नाम रेपती राम उर्फ रेवती राम दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 18-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।

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ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मैं कि राज कुमार पुत्र श्री मदन बहादुर, हाल निवासी गांव व डाकघर शलवाड़, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--भारत सरकार आयकर विभाग के रिकार्ड में पिता का नाम दुरुस्ती करने बारे।

मैं कि राज कुमार पुत्र श्री MADAN BAHADUR, हाल निवासी गांव व डाकघर शलवाड़, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसके पिता का नाम स्थाई लेखा खाता सं0 CFSPK6404F में RAM BAHADUR दर्ज है जोकि गलत है जबकि आधार नं0 6256 0978 9494 में व अन्य दस्तावेजों में उसके पिता का नाम MADAN BAHADUR दर्ज है जो कि सही है। अतः इसे दुरूस्त किया जाएं।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 18-12-2020 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर भारत सरकार आयकर विभाग में इनके पिता का नाम RAM BAHADUR के बजाए MADAN BAHADUR दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 18-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।5685 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942

In the Court of Dr. Amit Guleria, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

1. Sumit Sood s/o Sh. Ravinder Kumar Sood, r/o H. No. 176, Ward No. 4, P.O. Sultanpur, Raghunathpur, Tehsil and Distt. Kullu (H.P.).

2. Neha Thakur d/o Sh. Het Ram Thakur, r/o H. No. 270, Thakur Niwas Ward No. 9, Near Electricity Office, Hanumani Bagh, P.O. Dhalpur Kullu.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 11 of Special Marriage

Act, 1954.

Sumit Sood and Neha Thakur have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 11 of Special Marriage Act, 1954 that presently they are unmarried and they intend to solemnize their marriage under section 11 of Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 19-12-2020. The objection received after 19-12-2020 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19-11-2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- DR. AMIT GULERIA, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).

____________

े

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री रामेश्वर पुत्र श्री सूरत राम, निवासी ग्राम बेला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री रामेश्वर पुत्र श्री सूरत राम, निवासी ग्राम बेला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी पुत्री अवनी की जन्म तिथि 22-03-2012 है जो ग्राम पंचायत विक्रमबाग में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 23-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो अवनी पुत्री रामेश्वर की जन्म तिथि 22-03-2012 को ग्राम पंचायत विक्रमबाग में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।5686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 आज दिनांक 21-11-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी गोविन्दगढ़ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी गोविन्दगढ़ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी पुत्री चांदनी कौर पुत्री श्री इन्द्रजीत सिंह की जन्म तिथि 07-12-2018 है जो नगरपालिका परिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 23-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो चांदनी कौर पुत्री श्री इन्द्रजीत सिंह की जन्म तिथि 07-12-2018 है को नगरपालिका परिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-11-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री संगारू राम, निवासी ग्राम नागल सुकेती, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री संगारू राम, निवासी ग्राम नागल सुकेती, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 20-12-1960 है जो ग्राम पंचायत कालाअम्ब में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 23-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का5687 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री संगारू राम की जन्म तिथि 20-12-1960 है को ग्राम पंचायत कालाअम्ब में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-11-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती दयावन्ती देवी पुत्री श्री नैन सिंह, निवासी ग्राम दघाणा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्रीमती दयावन्ती देवी पुत्री श्री नैन सिंह, निवासी ग्राम दघाणा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 01-07-1953 है जो ग्राम पंचायत चाकली में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 23-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती दयावन्ती देवी पुत्री श्री नैन सिंह की जन्म तिथि 01-07-1953 है को ग्राम पंचायत चाकली में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-11-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : दावा नाम दुरुस्ती

. . प्रार्थी। श्री विजयन्त पंवार पुत्र श्री जगपाल सिंह, निवासी मुहाल ढाबों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण।5688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 आवेदन-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती मौजा ढाबों तहसील नाहन बारे। प्रार्थी श्री विजयन्त पंवार पुत्र श्री जगपाल सिंह, निवासी मुहाल ढाबों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि उनकी माता मौजा ढाबों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में मालिक अराजी है। जिसमें उनके पिता का नाम जयपाल सिंह दर्ज चला आ रहा है जबकि उनके पिता का सही नाम जगपाल सिंह है जिसे राजस्व रिकार्ड मौजा ढाबों में सही किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी विजयन्त पंवार के पिता का नाम जगपाल सिंह राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 23-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 23-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसीलदार, नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : दावा नाम दुरुस्ती

. . प्रार्थी। श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री तेजा राम, निवासी ग्राम भोगपुर सिम्बलवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती मौजा भोगपुर सिम्बलवाला, तहसील नाहन बारे।

प्रार्थी श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री तेजा राम, निवासी ग्राम भोगपुर सिम्बलवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह मौजा भोगपुर सिम्बलवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में मालिक अराजी है। जिसमें उसका नाम आसा राम दर्ज चला आ रहा है जबकि उनका सही नाम दिनेश कुमार है जिसे राजस्व रिकार्ड मौजा भोगपुर सिम्बलवाला में सही किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी श्री दिनेश कुमार का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 23-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 21-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसीलदार, नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : दावा नाम दुरुस्ती

. . प्रार्थी। श्री आसिफ अली पुत्र श्री रहमत अली, निवासी रानीताल नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती मौजा रानीताल, तहसील नाहन बारे।

प्रार्थी श्री आसिफ अली पुत्र श्री रहमत अली, निवासी रानीताल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह मौजा रानीताल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में मालिक अराजी है। जिसमें उसका नाम आशिक व उसके पिता का नाम रहमत दर्ज चला आ रहा है जबकि उनका सही नाम आसिफ अली व उसके पिता का सही नाम रहमत अली है जिसे राजस्व रिकार्ड मौजा रानीताल में सही किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी श्री आसिफ अली व उसके पिता श्री रहमत अली का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 23-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 21-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसीलदार, नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : दावा सेहत इन्द्राज।

मैसर्ज ए0बी0एन0 इण्डियन बायोटैक प्रा0 लि0 द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी श्री करण सिंह पुत्र रामलखन, . . प्रार्थी। मौजा आम्बवाला सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादीगण। आम जनता

आवेदन-पत्र बाबत सेहत इन्द्राज मौजा आम्बवाला सैनवाला, तहसील नाहन बारे।

प्रार्थी मैसर्ज ए0बी0एन0 इण्डियन बायोटैक प्रा0 लि0 की तरफ से प्राधिकृत हस्ताक्षरी श्री करण सिंह पुत्र रामलखन, मौजा आम्बवाला सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि खाता खतौनी 336/427, नं0 खसरा 1001/11, तादादी रकबा 10-00 बीघा मौजा 5690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 आम्बवाला सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में उनका उद्योग स्थित है। उक्त उद्योग/इण्डस्ट्री का नाम कागजात माल में मैसर्ज ए0बी0एन0 बायोटैक प्रा0 लि0 दर्ज चला आ रहा है। जबकि उक्त उद्योग का सही नाम मैसर्ज ए0 बी0 एन0 इण्डियन बायोटैक प्रा0 लि0 है। जिसे राजस्व रिकार्ड मौजा आम्बवाला सैनवाला में सही किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त प्रतिवादीगण अथवा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त उद्योग/इण्डस्ट्री का नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 23-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 21-11-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार),

नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : दावा सेहत इन्द्राज।

श्री साधोदीन पुत्र श्री शादी, निवासी ग्राम खैरी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत सेहत इन्द्राज मौजा खैरी, तहसील नाहन बारे।

प्रार्थी श्री साधोदीन पुत्र श्री शादी, निवासी ग्राम खैरी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह खाता/खतौनी 93 मिन/101 मिन, नं0 खसरा 149/129, तादादी रकबा 10-09 बीघा मौजा खैरी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में मालिक अराजी है। जिसमें उनकी भूमि की किस्म चाही दर्ज चली आ रही है जबकि उक्त भूमि में से 3-0 बीघा भूमि पर गैस एजैन्सी व शेष 07-09 बीघा भूमि पर धान की फसल खड़ी है। जिसे राजस्व रिकार्ड मौजा खैरी में सही किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त प्रतिवादीगण अथवा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी की उक्त भूमि की किस्म उपरोक्तानुसार दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 23-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 21-11-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार),

नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : दावा नाम दुरुस्ती

श्री रोहित कुमार पुत्र श्री राज कुमार, निवासी कौलांवालाभूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती मौजा कौलांवालाभूड, तहसील नाहन बारे।

प्रार्थी श्री रोहित कुमार पुत्र श्री राज कुमार, निवासी कौलांवालाभूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह मौजा कौलांवालाभूड व नैरों कोटडी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में मालिक अराजी है। जिसमें उसके पिता का नाम राजू दर्ज चला आ रहा है जबकि उसके पिता का सही नाम राज कुमार है जिसे राजस्व रिकार्ड मौजा कौलांवालाभूड व नैरों कोटडी में सही किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी श्री राज कुमार का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 23-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 21-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसीलदार, नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

ब मुकद्दमा :

मुकद्दमा सं0 : 22/13B of 2020 संस्थापन : 10-08-2020 तारीख पेशी : 19-12-2020 श्री रतन सिंह पुत्र श्री मीना राम, निवासी जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती बारे।

श्री रतन सिंह पुत्र श्री मीना राम, निवासी जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में मौजा जरग में रतनू पुत्र मीना 5692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 राम दर्ज है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का नाम श्री रतन सिंह पुत्र श्री मीना राम है जो सही है, जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने अवेदन के साथ परिवार नकल, छायाप्रति आधार कार्ड, अपना ब्यान हल्फिया, श्री रण सिंह व श्री रमेश कुमार संलग्न कर राजस्व विभाग मौजा जरग में अपना नाम श्री रतन सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम जरग, हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-12-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात्‌ कोई उजर/एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 26-11-2020 को हमारेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रणजीत सिंह, वासी गांव नैहरी नौरंगा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।

श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रणजीत सिंह, वासी गांव नैहरी नौरंगा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती बलजीत कौर पुत्री श्री दलवीर सिंह, वासी गांव रूपनगर, जिला रोपड़, पंजाब में दिनांक 11-11-2017 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी प्रमाण-पत्र दिया जावे।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 11-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 11-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।5693 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,

Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Raj Kumar s/o Sh. Ishwar Dass, r/o Village Dadyar, P.O. Tanoh, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Anita d/o Sh. Ram Kewal Yadav, r/o House No. 1266/1, Sector 30 B, Chandigarh.

. . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Sh. Raj Kumar s/o Sh. Ishwar Dass, r/o Village Dadyar, P.O. Tanoh, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Anita d/o Sh. Ram Kewal Yadav, r/o House No. 1266/1, Sector 30 B, Chandigarh at present w/o Sh. Raj Kumar s/o Sh. Ishwar Dass, r/o Village Dadyar, P.O. Tanoh, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.) that they have solemnized their marriage on 16-11-2020 according to Hindu rites and customs at Mata Jamasni Devi Mandir, Sarian, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.). Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-12-2020 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 21st November, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

____________

न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : ............/Teh. Una/M. Reg./2020

श्री अमित सिंह सैनी पुत्र श्री सोमनाथ सैनी, वासी आर्य नगर फ्रैंड कलोनी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

5694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 दिसम्बर, 2020/18 मार्गशीर्ष, 1942 दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री अमित सिंह सैनी पुत्र श्री सोमनाथ सैनी, वासी आर्य नगर फ्रैंड कलोनी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 10-11-2019 को स्नेह लता पुत्री श्री सुरिन्द्र कुमार, वासी वार्ड नं0 7, गांव टक्का, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, नगरपालिका ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) में दर्ज न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, नगरपालिका ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-12-2020 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 24-11-2020 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 09 December 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-12-09.170_gazette_2020-09_12_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-12-09.170_gazette_2020-09_12_2020.