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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 177, 18 December 2020

Published 18 December 2020

Gazette no.
177
Gazetteid
177/GAZETTE/2020-18/12/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-12-18.177_gazette_2020-18_12_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूूचना संंख्या 81/2020-राज्य कर

शिमला-2, 14 दिसंंबर, 2020

र्ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2020.--हिमाचल प्र्रदेेश माल औैर सेेवा कर (संंशोेधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 19) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्र्रदत्त शक्तियोेंं का प्र्रयोेग करतेे हुुए, राज्यपाल, हिमाचल 177-राजपत्र/2020-18-12-2020 (5971) 5972 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 प्र्रदेेश, 10 नवंंबर, 2020 कोे उस तारीख केे रूप मेेंं नियत करतेे हैंै, जिस तारीख कोे उक्त अधिनियम की धारा 7 केे उपबंंध प्र्रवृृत्त होेंंगेे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-14/2020 dated

14-12-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 81/2020-State Tax

Shimla-2, the 14th December, 2020

No. EXN-F(10)-14/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019 (19 of 2019), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to appoint the 10th day of November, 2020, as the date on which the provisions of section 7 of the said act shall come into force.

By order,

(JAGDISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या 83/2020-राज्य कर

शिमला-2, 14 दिसंबर, 2020

ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसके पश्चात्‌ इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त श्क्तियों का प्रयोग करते हुए, और हिमाचल सरकार की अधिसूचना संख्या 74/2020-राज्य कर, दिनांक 26-11-2020 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-3/2020 दिनांक 02-12-2020 को प्रकाशित किया गया और अधिसूचना संख्या 75/2020-राज्य कर, दिनांक 26-11-2020 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई. एक्स.एन.-एफ.(10)-3/2020 दिनांक 02-12-2020 द्वारा प्रकाशित किया गया, का अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद्‌ की सिफारिशाें पर, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात्‌ इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्योरों को प्रस्तुत करने के लिए, प्रत्येक कर अवधि के लिए, समय सीमा का विस्तार ऐसी कर अवधि के लिए उत्तरवर्ती महीने के ग्यारहवें दिन तक करते हैंः5973 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) में परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्योरों को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का ऐसी कर अवधि के उत्तरवर्ती महीने के तेरहवें दिन तक विस्तार किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (जगदीश चन्द्र शर्मा), प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान विभाग)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-14/2020 dated

14-12-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 83/2020-State Tax

Shimla-2, the 14th December, 2020

No. EXN-F(10)-14/2020.—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of Section 37 read with section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 74/2020-State Tax, dated the 26th November, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-3/2020 dated, the 2nd December, 2020 and notification of the Government of Himachal Pradesh No. 75/2020-State Tax, dated the 26th November, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-3/2020 dated, the 2nd December, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), for each of the tax periods, till the eleventh day of the month succeeding such tax period:

Provided that the time limit for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 of the said rules for the class of registered persons required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of Section 39 of the said Act, shall be extended till the thirteenth day of month succeeding such tax period.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2021.

By Order, Sd/- (JAGDISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (E&T).

5974 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या 84/2020-राज्य कर

शिमला-2, 14 दिसंबर, 2020

ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसके पश्चात्‌ इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 की उपधारा (7) के परंतुक के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (1) के परतंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशाें पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जो कि एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न है, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपए तक का कुल आवर्त है और जिन्होंने हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात्‌ इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 क के उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक त्रिमास के लिए विवरणी दाखित करने का विकल्प चुना है, उन व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो निम्नलिखित शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जनवरी, 2021 से प्रत्येक त्रिमास के लिए विवरणी दाखिल करेंगे और उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (7) के परन्तुक के अनुसार प्रत्येक मास में शोध्य कर का संदाय करेंगे, अर्थात्‌ः-

(i) ऐसे विकल्प के प्रयोग की तारीख को पूर्ववर्ती मास के लिए शोध्य विवरणी दाखिल की जा चुकी है;

(ii) जहां ऐसे विकल्प का प्रयोग एक बार कर लिया गया है, वहां वे भविष्यवर्ती कर अवधियों के लिए चयनित विकल्प के अनुसार विवरणी दाखिल करते रहेंगे, यदि वे उसका पुनरीक्षण नहीं करते।

(2) कोई रजिस्ट्री—त व्यक्ति जिसका कुल आवर्त किसी वित्तीय वर्ष में त्रिमास के दौरान पांच करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है, तो वह उत्तरवर्ती त्रिमास के पहले मास त्रैमासिक आधार पर विवरणी दाखिल करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(3) नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के अन्तगर्त आने वाले रजिस्ट्री—त व्यक्ति के लिए, जिसने अक्तूबर, 2020 की कर अवधि के लिए विवरणी 30 नवम्बर, 2020 को या उसके पूर्व दाखिल कर दी है, यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त नियमों के नियम 61क के उप-नियम (1) के तहत उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाउल्लिखित विवरणी के मासिक या त्रैमासिक आधार पर दाखिल करने का विकल्प चुना हैः-

सारणी

क्र. सं. रजिस्ट्री—त व्यक्ति का वर्ग समझा गया विकल्प
1. रजिस्ट्री—त व्यक्ति जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए तक है, जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष म ं े त्र ै मासिक आधार पर प्ररूप जीएसटीआर-1 दाखिल किया है। त्र ै मासिक विवरणी
2. रजिस्ट्री—त व्यक्ति जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए तक है, जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष म ं े मासिक आधार पर प्ररूप जीएसटीआर-1 दाखिल किया है। मासिक विवरणी
3. रजिस्ट्री—त व्यक्ति जिनका कुल आवर्त प व ू र् वर्ती वित्तीय वर्ष म ं े 1.5 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक है। त्र ै मासिक विवरणी
5975 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942

(4) ऊपर सारणी के स्तंभ (2) के अन्तर्गत आने वाले रजिस्ट्री—त व्यक्ति, 5 दिसम्बर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक अवधि के दौरान सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिफॉ़ ल्ट विकल्प बदल सकते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान विभाग) ।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-14/2020 dated

14-12-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 84/2020-State Tax

Shimla-2, the 14th December, 2020

No. EXN-F(10)-14/2020.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub- section (1) of Section 39 read with proviso to sub-section (7) of Section 39 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to notify the registered person, other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the preceding financial year, and who have opted to furnish a return for every quarter, under sub-rule (1) of rule 61A of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules) as the class of persons who shall, subject to the following conditions and restrictions, furnish a return for every quarter from January, 2021 onwards, and pay the tax due every month in accordance with the proviso to sub-section (7) of Section 39 of the said Act, namely: —

(i) the return for the preceding month, as due on the date of exercising such option, has been furnished;

(ii) where such option has been exercised once, they shall continue to furnish the return as per the selected option for future tax periods, unless they revise the same.

(2) A registered person whose aggregate turnover crosses five crore rupees during a quarter in a financial year shall not be eligible for furnishing of return on quarterly basis from the first month of the succeeding quarter.

(3) For the registered person falling in the class specified in column (2) of the Table below, who have furnished the return for the tax period October, 2020 on or before 30th November, 2020, it shall be deemed that they have opted under sub-rule (1) of rule 61A of the said rules for the monthly or quarterly furnishing of return as mentioned in column (3) of the said Table:—

5976 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 Table
Sl. No. Class of registered person Deemed Option
1. Registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees, who have furnished FORM GSTR1 on quarterly basis in the current financial year Quarterly return
2. Registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees, who have furnished FORM GSTR1 on monthly basis in the current financial year Monthly return
3. Registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees and up to 5 crore rupees in the preceding financial year Quarterly return

(4) The registered persons referred to in column (2) of the said Table, may change the default option electronically, on the common portal, during the period from the 5th day of December, 2020 to the 31st day of January, 2021.

By order, Sd/- Pr. Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या 85/2020-राज्य कर

शिमला-2, 14 दिसंबर, 2020

ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसके पश्चात्‌ इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 की उप-धारा (7) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशाें पर, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का उन व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जिन्होंने प्रत्येक त्रिमास या उसके भाग के लिए विवरणी दाखिल करने का विकल्प चुना है, जो त्रिमास के पहले मास या दूसरे मास या दोनों मास में उस विशेष प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेंगे कि उक्त व्यक्ति निम्नलिखित के समानुपाति रकम का इलैक्ट्रानिक नकद लेजऱ में जमा करके उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (7) के परन्तुक के अधीन शोध्य कर का संदाय कर सकेंगे, -

(i) जहां विवरणी त्रैमासिक आधार पर दाखिल की जाती है वहां पूर्ववर्ती त्रिमास के लिए विवरणी में इलैक्ट्रानिक नकद लेजर घटाकर संदत्त कर दायित्व का पैंतीस प्रतिशत;

(ii) जहां विवरणी मासिक आधार पर दाखिल की जाती है वहां तत्कालीन पूर्ववर्ती त्रिमास के अंतिम मास के लिए विवरणी में इलैक्ट्रानिक नकद लेजर घटाकर संदत्त कर दायित्व्‌ः

परन्तु जहां-

(क) त्रिमास के पहले मास के लिए, जहां उक्त मास के लिए इलैक्ट्रानिक नकद लेजर या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय लेजर में बकाया, कर दायित्व के लिए पर्याप्त है या जहां कर दायित्व कुछ नहीं है;

5977 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942

(ख) त्रिमास के दूसरे मास के लिए जहां त्रिमास के पहले और दूसरे मास के लिए इलैक्ट्रानिक नकद लेजर या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय लेजर में बकाया, संचयी कर दायित्व के लिए पर्याप्त है या जहां कर दायित्व कुछ नहीं है, वहां ऐसी कोई रकम जमा करना अपेक्षित नहीं हो सकेगाः

परन्तु यह और कि रजिस्ट्री—त व्यक्ति उक्त विशेष प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने पूर्ववर्ती ऐसे मास की पूर्ण कर अवधि के लिए विवरणी दाखिल नहीं की है।

स्पष्टीकरण.--इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "पूर्ण कर अवधि" पद से वह कर अवधि अभिप्रेत है जिसमें कोई व्यक्ति कर अवधि के पहले दिन से कर अवधि के अंतिम दिन तक रजिस्ट्री—त होता है। 2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त होगी ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) ।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-14/2020 dated

14-12-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 85/2020-State Tax

Shimla-2, the 14th December, 2020

No. EXN-F(10)-14/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 148 read with sub-section (7) of Section 39 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify that the registered persons, notified under proviso to sub-section (1) of Section 39 of the said Act, who have opted to furnish a return for every quarter or part thereof, as the class of persons who may, in first month or second month or both months of the quarter, follow the special procedure such that the said persons may pay the tax due under proviso to sub-section (7) of Section 39 of the said Act, by way of making a deposit of an amount in the electronic cash ledger equivalent to, -

(i) thirty five per cent of the tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the preceding quarter where the return is furnished quarterly; or (ii) the tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the last month of the immediately preceding quarter where the return is furnished monthly:

Provided that no such amount may be required to be deposited-

(a) for the first month of the quarter, where the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the tax liability for the said month or where there is nil tax liability ;

(b) for the second month of the quarter, where the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the cumulative tax liability for the first and the second month of the quarter or where there is nil tax liability:

5978 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942

Provided further that registered person shall not be eligible for the said special procedure unless he has furnished the return for a complete tax period preceding such month.

Explanation.—For the purpose of this notification, the expression "a complete tax period" means a tax period in which the person is registered from the first day of the tax period till the last day of the tax period.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2021.

By order, Sd/- Pr. Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या 86/2020-राज्य कर

शिमला-2,14 दिसंबर, 2020

ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 168 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017, की धारा 61 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और परिषद्‌ की सिफारिशाें पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 76/2020 राज्य कर दिनांक 26 नवंबर, 2020, जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-3/2020 दिनांक 2 दिसंबर, 2020 को प्रकाशित किया गया था, को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे विखण्डन से पवू र् किया गया है या करने का लोप किया गया है, को विखण्डित करते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान विभाग) ।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-14/2020 dated

14-12-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 86/2020-State Tax

Shimla-2, the 14th December, 2020

No. EXN-F(10)-14/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), read with sub-rule (5) of Rule 61 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the5979 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 recommendations of the Council, is pleased to rescind the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 76/2020-State Tax, dated the 26th November, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-3/2020, dated the 2nd December, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

By order, Sd/- Pr. Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या 87/2020-राज्य कर

शिमला-2, 14 दिसंबर, 2020

ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 168 और हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017, के नियम 45 के उप-नियम (3) के अनुसरण में, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जुलाई, 2020 से सितंबर, 2020 की अवधि के दौरान किसी फुटकर काम करने वाले कर्मचारी को पारेषित मालो या किसी फुटकर काम करने वाले कर्मकार से वापस आये मालो के संबंध में प्ररूप जीएसटी आईटीसी-04 में घोषणा करने हेतु समय सीमा एतद्‌द्वारा नवंबर, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ाते हैं।

2. इस अधिसूचना को अक्तूबर, 2020 के 25वें दिन से लागू माना जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-14/2020 dated

14-12-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 87/2020-State Tax

Shimla-2, the 14th December, 2020

No. EXN-F(10)-14/2020.—In pursuance of Section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) and sub-rule (3) of rule 45 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Himachal Pradesh, hereby extends the time limit for furnishing the declaration in FORM GST ITC-04, in respect of goods dispatched to a job worker or received from a job worker, during the period from July, 2020 to September, 2020 till the 30th day of November, 2020.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 25th day of October, 2020.

By order, Sd/- Pr. Secretary (E&T).

5980 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्या 88/2020-राज्य कर

शिमला-2, 14 दिसंबर, 2020

ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2020.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017, के नियम 48 के उप-नियम (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 13/2020 राज्य कर दिनांक 23 जून, 2020 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020 दिनांक 24 जून, 2020 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुच्छेद में, 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी, शब्द "पांच सौ करोड़ रुपये" के स्थान पर शब्द ''एक सौ करोड़ रुपये'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-14/2020 dated

14-12-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 88/2020-State Tax

Shimla-2, the 14th December, 2020

No. EXN-F(10)-14/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of Rule 48 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 13/2020 – State Tax, dated the 23rd June, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-4/2020, dated 24th June, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, with effect from the 1st day of January, 2021, for the words "five hundred crore rupees", the words "one hundred crore rupees" shall be substituted.

By order, Sd/- Pr. Secretary (E&T).

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EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 15th December, 2020

No. EXN-F(10)-15/2020.—In the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 50/2020-State Tax dated the 27th October, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh,5981 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 vide number EXN-F(10)-15/2020, dated 28th October, 2020, at serial number 2, for the words "Central Goods and Services Tax Rules, 2017", both read as "Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017".

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA,

Principal Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-2, 15 दिसम्बर, 2020

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-33/2018.--हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-33/2018 के तहत दिनांक 17 जनवरी, 2019 को प्रकाशित, अधिसूचना संख्या 74/2018-राज्य कर, दिनांक 31 दिसंबर, 2018, में क्रम संख्या 12 में, नियम 138 ङ के तीसरे परंतुक में, ''राज्य कर आयुक्त'' के स्थान पर ''केन्द्रीय कर आयुक्त'' पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-33/2018, dated

15th December, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 15th December, 2020

No. EXN-F(10)-33/2018.—In the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 74/2018-State Tax dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-33/2018, dated 19th January, 2019, at serial No. 12, in third proviso to Rule 138 E, for the words "Commissioner of State Tax", be read as "Commissioner of Central Tax".

By order, (JAGDISH CHANDER SHARMA), Principal Secretary (E&T).

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th October, 2020

No. HHC/Admn.16 (8)74-IV.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal5982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Samita Sharma (HIM/34/2012), Advocate, Nadaun, as Oath Commissioner at Nadaun, Distt. Hamirpur, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 9th October, 2020

No. HHC/Admn.16 (21)75-V.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint Sh. Amandeep Singh (HIM/259/2018), Sh. Bhairav Gupta (HIM/263/2018), Ms. Shalu Sharma (HIM/251/2016), Ms. Hem Kanta Kaushal (HIM/70/2018), Ms. Kumari Punam (HIM/258/2017), Sh. Ajay Thakur (HIM/71/2018) and Sh. Khem Raj (HIM/415/2018) Advocates, as Oath Commissioners for the High Court of Himachal Pradesh, Shimla with immediate effect for a period of two years for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 9th October, 2020

No. HHC/Admn.16(13)74-X.— Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Umesh Suman (HIM/276/2008) and Sh. Rama Nand (HIM/39/2017), Advocates, as Oath Commissioners at Theog, Distt. Shimla, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Registrar General.

5983 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 9th October, 2020

No. HHC/Admn.16(9)74-XI-Part.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Avinash Sharma (HIM/255/2013), Advocate as Oath Commissioner at Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th October, 2020

No. HHC/Admn.16(15)74-VIII.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Sunil Kumar (HIM/246/2016) Advocate, as Oath Commissioner at Arki for a period of two years with effect from 26-10-2020 for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Registrar General.

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समक्ष श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 23-12-2020 श्री रोहित वर्मा पुत्र स्व0 श्री मिलाप चन्द, निवासी भरडोण, डाकघर बसौना, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री रोहित वर्मा पुत्र स्व0 श्री मिलाप चन्द, निवासी भरडोण, डाकघर बसौना, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम रोहित वर्मा है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल भरडोण में प्रार्थी का नाम रोहित दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थी ने नाम की दुरुस्ती दर्ज करने बारे निवेदन किया हैं। 5984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल भरडोण में रोहित के स्थान पर रोहित वर्मा दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 23-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर-एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 26-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 23-12-2020 श्री गोबिन्द सिंह पुत्र श्री जैसी राम, निवासी पनीरु, डाकघर बाग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री गोबिन्द सिंह पुत्र श्री जैसी राम, निवासी पनीरु, डाकघर बाग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम गोबिन्द सिंह है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल पनीरु में प्रार्थी का नाम गोबिन्द दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थी ने नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल पनीरु में गोबिन्द के स्थान पर गोबिन्द सिंह दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 23-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकते है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 26-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 26-12-2020 श्री खुशाहाल सिंह राणा पुत्र श्री साहणु राम, निवासी चीढ, डाकघर गोलवां, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)।5985 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री खुशाहाल सिंह राणा पुत्र श्री साहणु राम, निवासी चीढ, डाकघर गोलवां, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम खुशाहाल सिंह राणा है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल चीढ में प्रार्थी का नाम खुशाहाल सिंह दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थी ने नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल चीढ में खुशाहाल सिंह के स्थान पर खुशाहाल सिंह राणा दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 26-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 26-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,

District Mandi (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Dharm Chand, r/o Village Nouru, P. O. Bhangrotu, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).

2. Smt. Nisha Devi d/o Shri Pawan Kumar, r/o Village Kotlu, P. O. Galma, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present w/o Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Dharm Chand, r/o Village Nouru, P. O. Bhangrotu, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act,

1954.

Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Dharm Chand, r/o Village Nouru, P. O. Bhangrotu, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) and Smt. Nisha Devi d/o Shri Pawan Kumar, r/o Village Kotlu, P. O. Galma, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present w/o Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Dharm Chand, r/o Village Nouru, P. O. Bhangrotu, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 15-10-2020 according to Hindu rites and customs at Village Nouru, P. O. Bhangrotu, District Mandi (H. P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this5986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 court on or before 23-12-2020. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 23rd November, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 13(3)

तारीख पेशी : 30-12-2020 शारदा देवी पुत्री मुन्शी राम, गांव हिउण, डाकघर द्रंग, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0

. . प्रार्थिया।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन-पत्र.--पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम, 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण, 1969.

हरगाह एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदिका ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि उसकी बेटी का जन्म दिनांक 22-09-2005 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म/मृत्यु पंचायत पाली में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील इश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया इश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 30-12-2020 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 01-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 13(3)

तारीख पेशी : 30-12-2020 विक्रांत कुमार पुत्र खजान चन्द, गांव व डाकघर पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0

. . प्रार्थिया।5987 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन-पत्र.--पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम, 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण, 1969.

हरगाह एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदिका ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि उसकी बेटी का जन्म दिनांक 14-08-2007 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म/मृत्यु पंचायत डलाह में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील इश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया इश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 30-12-2020 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 01-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 13(3)

तारीख पेशी : 30-12-2020 विद्या देवी पत्नी देवेन्द्र कुमार, गांव फूटाखल, डाकघर झटिंगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र.--पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम, 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण, 1969.

हरगाह एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदिक ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि उसकी बेटी मनसा का जन्म दिनांक 11-07-2008 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म/मृत्यु पंचायत जिल्हण में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील इश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया इश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 30-12-2020 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 01-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।5988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 13(3)

तारीख पेशी : 30-12-2020 विद्या देवी पत्नी देवेन्द्र कुमार, गांव फूटाखल, डाकघर झटिंगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0

. . प्रार्थिया।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

आवेदन-पत्र.--पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम, 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण, 1969.

हरगाह एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदिक ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि उसकी बेटी ममता का जन्म दिनांक 11-07-2008 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म/मृत्यु पंचायत जिल्हण में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील इश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया इश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 30-12-2020 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 01-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 22/2020 तारीख मजरूआ : 22-09-2020 आगामी पेशी : 28-12-2020 श्री मेहर चन्द पुत्र श्री नारद राम, निवासी चकौली, डाकघर सेरीकोठी, तहसील निहरी, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री मेहर चन्द पुत्र श्री नारद राम, निवासी चकौली, डाकघर सेरीकोठी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सेरीकोठी के मुहाल रोपाबन्दला में मेहर सिंह दर्ज है, जबकि उसका सही नाम मेहर चन्द है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके मेहर सिंह उर्फ मेहर चन्द किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी ने नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह5989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 दिनांक पेशी 28-12-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 27-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

------- समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 22/2020 तारीख मजरूआ : 22-09-2020 आगामी पेशी : 28-12-2020 श्री तेज सिंह उर्फ तेजेन्द्र कुमार पुत्र श्री धारी राम, निवासी लंगोट, डाकघर निहरी, तहसील निहरी, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री तेज सिंह उर्फ तेजेन्द्र कुमार पुत्र श्री धारी राम, निवासी लंगोट, डाकघर निहरी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त बजारन के मुहाल DPF कनास में केवल तेज सिंह दर्ज है, जबकि उसका सही नाम तेज सिंह उर्फ तेजेन्द्र कुमार है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके तेज सिंह उर्फ तेजेन्द्र कुमार किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 28-12-2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 27-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 26-12-2020 श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री डिडू राम, निवासी गांव छन्छेहड, डाकघर गंगोटी, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)5990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 35 ता 37 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे। श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री डिडू राम, निवासी गांव छन्छेहड, डाकघर गंगोटी, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम डिडू राम है परन्तु प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल छन्छेहड में डिडू व मुहाल कलैहडू में डिडो ही दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल छन्छेहड में डिडू के स्थान पर डिडू राम व मुहाल कलैहडू में डिडो के स्थान पर डिडो उपनाम डिडू राम पुत्र श्री चमारू निवासी गांव छन्छेहड, डाकघर गंगोटी, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 26-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर-एतराज पेश कर सकते है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 02-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

---------

समक्ष श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 26-12-2020 श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री रामजी, निवासी गांव व डाकघर बाग, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थीन। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री रामजी, निवासी गांव व डाकघर बाग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थीन का वास्तविक नाम सावित्री देवी है। परन्तु प्रार्थीन का नाम राजस्व अभिलेख महाल बाग में सावित्री दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज है। अब प्रार्थीन ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल बाग में सावित्री के स्थान पर सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री रामजी, निवासी गांव व डाकघर बाग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 26-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर5991 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 अपना उजर-एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 25-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

---------

समक्ष श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 26-12-2020 श्री बिशम्बर सिंह पुत्र श्री सरन सिंह, निवासी गांव डिवडियाउं, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। श्री बिशम्बर सिंह पुत्र श्री सरन सिंह, निवासी गांव डिवडियाउं, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम बिशम्बर सिंह है। परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल डिबडियाउं में बसम्बर सिंह दर्ज हो चुका है जो कि गलत दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल डिबडियाउं, में बसम्बर सिंह के स्थान पर बिशम्बर सिंह दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 26-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर-एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 25-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

--------- समक्ष श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी

(हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 26-12-2020 श्री रान्झा खां पुत्र स्व0 श्री रमजान खां, निवासी गांव बीरू, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। 5992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 श्री रान्झा खां पुत्र स्व0 श्री रमजान खां, निवासी गांव बीरू, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम रान्झा खां है। परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल बीरू में राजा खां दर्ज कागजात माल हो चुका है जो कि गलत दर्ज कागजात माल है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल बीरू में राजा खां के स्थान पर राजा खां उपनाम रान्झा खां पुत्र स्व0 श्री रमजान खां, निवासी गांव बीरू, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 26-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर-एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 25-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 28-12-2020

. . प्रार्थी। स्वारु राम पुत्र स्व0 श्री मोहन, निवासी हियुण्ड, डाकघर पदवाहण, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

दावा : नाम दुरुस्ती।

आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारे।

आवेदक स्वारु राम पुत्र स्व0 श्री मोहन, निवासी हियुण्ड, डाकघर पदवाहण, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम परिवार रजिस्टर बडीधार में स्वारु राम दर्ज है जोकि सही है। जबकि महाल हियुण्ड के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम स्वारु ही दर्ज हुआ है जोकि गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदक ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम स्वारु के स्थान पर स्वारु राम दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-12-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है, बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।5993 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 यह इश्तहार आज दिनांक 25-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 28-12-2020 राजेन्द्र कुमार पुत्र चिन्त राम, निवासी पिपली, डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

दावा : नाम दुरुस्ती।

आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारे।

आवेदक राजेन्द्र कुमार पुत्र चिन्त राम, निवासी पिपली, डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम परिवार रजिस्टर पाली में राजेन्द्र कुमार दर्ज है जोकि सही है जबकि महाल झनड के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम राजेन्द्र सिंह दर्ज हुआ है जोकि गलत दर्ज हुआ है। आवेदक ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम राजेन्द्र सिंह के स्थान पर राजेन्द्र कुमार दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-12-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है, बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 25-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 28-12-2020 आयुष पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र पाल, किर्ता, स्वाती पुत्रियां स्व0 महेन्द्र पाल, भुवनेश्वरी पत्नी स्व0 महेन्द्र पाल, निवासीगण पीपली, डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . प्रार्थी।5994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

दावा : नाम दुरुस्ती।

आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारे।

आवेदक आयुष पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र पाल, किर्त्ता, स्वाती पुत्रियां स्व0 महेन्द्र पाल, भुवनेश्वरी पत्नी स्व0 महेन्द्र पाल, निवासीगण पिपली, डाकघर पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में पत्र गुजारा है कि उनके पिता/पति का नाम परिवार रजिस्टर पाली में महेन्द्र पाल दर्ज है जोकि सही है जबकि महाल पिपली के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम महेन्द्र कुमार दर्ज हुआ है जोकि गलत दर्ज हुआ है। आवेदकों ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उनके पिता/पति का नाम महेन्द्र कुमार के स्थान पर महेन्द्र पाल दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-12-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है, बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 25-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 28-12-2020 जय पाल पुत्र बालक राम, निवासी नारला, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

दावा : नाम दुरुस्ती।

आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारे।

आवेदक जय पाल पुत्र बालक राम, निवासी नारला, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में पत्र गुजारा है कि उसका नाम परिवार रजिस्टर कुन्नु में जय पाल दर्ज है जोकि सही है जबकि महाल नारला के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम जैपाल दर्ज हुआ है जोकि गलत दर्ज हुआ है। आवेदक ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम जैपाल के स्थान पर जय पाल दर्ज करने के आदेश दिये जावें।5995 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-12-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है, बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 25-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 28-12-2020 भुपेन्द्र पटियाल पुत्र दुर्गा दास, निवासी शिल्लीखड्ड, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

दावा : नाम दुरुस्ती।

आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारे।

आवेदक भूपेन्द्र पटियाल पुत्र दुर्गा दास, निवासी शिल्लीखड्ड, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में पत्र गुजारा है कि उसके पिता का नाम परिवार रजिस्टर कुफरी में दुर्गा दास दर्ज है जोकि सही है, जबकि महाल शिल्लीखड्ड के तमाम राजस्व अभिलेख में उनका नाम दुर्गा राम दर्ज हुआ है जोकि गलत दर्ज हुआ है। आवेदक ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पिता का नाम दुर्गा राम के स्थान पर दुर्गा दास दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-12-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है, बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 25-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।5996 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 28-12-2020 रोशनी पत्नी स्व0 श्री नन्द लाल, गांव चेली, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

दावा : नाम दुरुस्ती।

आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारे।

आवेदिका रोशनी पत्नी स्व0 श्री नन्द लाल, गांव चेली, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में पत्र गुजारा है कि उसकी बेटी का नाम परिवार रजिस्टर कुन्नु में चिन्ता देवी दर्ज है जोकि सही है। जबकि महाल चेली के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम चिन्तु देवी दर्ज हुआ है जोकि गलत दर्ज हुआ है। आवेदिका ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी बेटी का नाम चिन्तु देवी के स्थान पर चिन्ता देवी दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-12-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है, बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 25-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 28-12-2020 रमेश चन्द पुत्र लाल चन्द, निवासी कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

दावा : नाम दुरुस्ती।5997 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारे।

आवेदक रमेश चन्द पुत्र लाल चन्द, निवासी कुन्नु, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में पत्र गुजारा है कि उसका नाम परिवार रजिस्टर कुन्नु में रमेश चन्द दर्ज है जोकि सही है। जबकि महाल कुन्नु के तमाम राजस्व अभिलेख में उसका नाम रमेश ही दर्ज हुआ है जोकि गलत दर्ज हुआ है। आवेदक ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम रमेश के स्थान पर रमेश चन्द दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-12-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है, बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 25-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 28-12-2020 अक्षय शर्मा, अभिनय शर्मा पुत्र अंचल शर्मा, निवासी उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0). . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

दावा : नाम दुरुस्ती।

आवेदन पत्र.--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारे।

आवेदक अक्षय शर्मा, अभिनय शर्मा पुत्र अंचल शर्मा, निवासी उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में पत्र गुजारा है कि उनके पिता का नाम परिवार रजिस्टर उरला में अंचल शर्मा दर्ज है जोकि सही है। जबकि महाल उरला के तमाम राजस्व अभिलेख में उनका नाम अंचल दर्ज हुआ है जोकि गलत दर्ज हुआ है। आवेदकों ने इस कार्यालय में इस अदालत से प्रार्थना की है कि उनके पिता का नाम अंचल के स्थान पर अंचल शर्मा दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-12-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है, बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। 5998 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 यह इश्तहार आज दिनांक 25-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

कृष्ण चन्द यादव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 14/2020 तारीख मजरूआ : 12-11-2020 तारीख पेशी : 30-12-2020 श्रीमती निशा ठकुराल पत्नी श्री सोहन लाल, निवासी छलखी, डाकघर दियारगी, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

नगर परिषद्‌ के रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

श्रीमती निशा ठकुराल पत्नी श्री सोहन लाल, निवासी छलखी, डाकघर दियारगी, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनका सही नाम निशा ठकुराल है परन्तु उसके पुत्र अथर्व चौधरी के जन्म प्रमाण-पत्र, नगर परिषद्‌ मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी के रिकार्ड में यह निशा चौधरी लिखा गया है जो कि गलत है इसे सही दर्ज किया जाए। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2020 को असालतन या वकालतन अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ किसी आपत्ति पर विचार नहीे किया जाएगा व उक्त श्रीमती निशा ठकुराल का सही नाम उसके पुत्र अथर्व चौधरी के जन्म प्रमाण-पत्र रिकार्ड, नगर परिषद्‌ मण्डी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे आदेश कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 12-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 15/2020 तारीख मजरूआ : 12-11-2020 तारीख पेशी : 30-12-2020 लाल सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह, निवासी गांव व डाकघर सदयाणा, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।5999 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 39 भू-राजस्व अधिनियम, 1954, बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

लाल सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह, निवासी गांव व डाकघर सदयाणा, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनका सही नाम लाल चन्द उर्फ लाल सिंह है लेकिन महाल सदयाणा, पटवार वृत्त सदयाणा, तहसील सदर के रिकार्ड में उनका नाम लाल सिंह दर्ज है जबकि लाल चन्द व लाल सिंह मेरे ही दो नाम हैं जिसे पटवार वृत्त सदयाणा, में सही दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2020 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा और पटवारी हल्का मझवाड़/कानूनगो हल्का सदयाणा को इसे दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 12/2020 तारीख मजरूआ : 12-11-2020 तारीख पेशी : 30-12-2020 श्रीमती हिमा देवी पत्नी श्री हुक्म चन्द, निवासी गजनोहा, डाकघर रन्धाड़ा, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

ग्राम पंचायत रन्धाड़ा में नाम दुरुस्ती बारे।

श्रीमती हिमा देवी पत्नी श्री हुक्म चन्द, निवासी गजनोहा, डाकघर रन्धाड़ा, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनका सही नाम हिमा देवी है परन्तु उनके पुत्र कुनाल के जन्म प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत रन्धाड़ा, तहसील सदर, जिला मण्डी के रिकार्ड में यह हेमा देवी लिखा गया है जोकि गलत है। इसे सही दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2020 को असालतन या वकालतन अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ किसी 6000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 आपत्ति पर विचार नहीे किया जाएगा व उक्त श्रीमती हिमा देवी का सही नाम उनके पुत्र कुनाल के जन्म प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत रन्धाड़ा के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 11/2020 तारीख मजरूआ : 12-11-2020 तारीख पेशी : 30-12-2020 जितेन्दर पुत्र सुभाष चन्द, निवासी गांव चण्डेह, डाकघर कोट मोर्स, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 39 भू-राजस्व अधिनियम, 1954, बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

जितेन्दर पुत्र सुभाष चन्द, निवासी गांव चण्डेह, डाकघर कोट मोर्स, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनका सही नाम जितेन्दर है। लेकिन महाल कोट, पटवार वृत्त मझवाड़ के रिकार्ड में उनका नाम जोगिन्दर दर्ज है जोकि गलत है, जिसे सही दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2020 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा और पटवारी हल्का मझवाड़/कानूनगो हल्का नेला को इसे दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 16/2020 तारीख मजरूआ : 12-11-2020 तारीख पेशी : 30-12-2020 जोगिन्दर सिंह पुत्र जगतार सिंह, निवासी गांव व डाकघर बिजणी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।6001 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

जोगिन्दर सिंह पुत्र जगतार सिंह, निवासी गांव व डाकघर बिजणी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनके पुत्र साहिब सिंह का जन्म दिनांक 09-11-2015 को मकाम बिजणी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत बिजणी के रिकार्ड में किसी कारणवश उसकी जन्म तिथि को दर्ज न कर सके हैं। अतः इसे दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2020 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 12-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : /2020 तारीख मजरूआ : 12-11-2020 तारीख पेशी : 30-12-2020 श्रीमती रीना कुमारी पत्नी परम देव, गांव व डाकघर भंगरोटू, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

आवेदन पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती रीना कुमारी पत्नी परम देव, गांव व डाकघर भंगरोटू, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनका सही नाम रीना कुमारी है लेकिन उनके बेटे अनिकेत चौहान के जन्म प्रमाण-पत्र नगर परिषद्‌ मण्डी में उनका नाम रीना देवी दर्ज है जो कि गलत है, जिसे सही दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2020 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा और कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्‌ मण्डी को इसे दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। 6002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 आज दिनांक 12-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 13/2020 तारीख मजरूआ : 12-11-2020 तारीख पेशी : 30-12-2020 श्रीमती हिमा देवी पत्नी श्री हुक्म चन्द, निवासी गजनोहा, डाकघर रन्धाड़ा, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

नगर परिषद्‌ में नाम दुरुस्ती बारे।

श्रीमती हिमा देवी पत्नी श्री हुक्म चन्द, निवासी गजनोहा, डाकघर रन्धाड़ा, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनका सही नाम हिमा देवी है परन्तु उसके पुत्र भुवन के जन्म प्रमाण-पत्र, नगर परिषद्‌ मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी के रिकार्ड में यह लता देवी लिखा गया है, जोकि गलत है। इसे सही दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2020 को असालतन या वकालतन अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ किसी आपत्ति पर विचार नहीे किया जाएगा व उक्त श्रीमती हिमा देवी का सही नाम उसके पुत्र भुवन के जन्म प्रमाण-पत्र रिकार्ड, नगर परिषद्‌ मण्डी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे आदेश कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 12-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 9/2020 तारीख मजरूआ : 12-11-2020 तारीख पेशी : 02-02-2021 श्रीमती मन्जू रानी पत्नी स्व0 श्री नरेन्द्र कुमार, निवासी मकान नं0 33/12, राम नगर मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

6003 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942

राजस्व रिकार्ड महाल मंगवाई में नाम दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 39 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत।

श्रीमती मन्जू रानी पत्नी स्व0 श्री नरेन्द्र कुमार, निवासी मकान नं0 33/12, राम नगर मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनका नाम स्कूल रिकार्ड में मंजू रानी दर्ज है जोकि सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल मंगवाई में उनका नाम मंजुला लिखा गया है जोकि गलत है। जिसे दुरुस्त किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 02-02-2021 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 12-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोहन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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SPECIFIC NOTIFICATION

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the December 17, 2020

No. Fin-2-C(12)-1/2020 (II).—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs. 500 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan :

1. (i) The Proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

6004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 Allotment to Non-competitive Bidders :

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure -II).

Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on December 22, 2020. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on December 22, 2020 .

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction :

5. The res ult of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on December 23, 2020.

Method of Payment :

6. Successful bidders will make payments on December 23, 2020 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on December 23, 2020.

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on December 23, 2030.

Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on June 23 and December 23.

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR)6005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh,

Sd/-

Addl. Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh,

Finance Department.

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SPECIFIC NOTIFICATION

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the December 17, 2020

No. Fin-2-C(12)-1/2020 (I).—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 9.5-year tenure for an aggregate amount of Rs. 500 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan :

1. (i) The Proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

oceeds of the loan will be utilized for financing productive development programte. (ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders :

3. The Government Stock up to 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

6006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942 Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on December 22, 2020. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on December 22, 2020.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction :

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on December 23, 2020.

Method of Payment :

6. Successful bidders will make payments on December 23, 2020 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of 9.5 year tenure. The tenure of the Stock will commence on December 23, 2020.

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on June 23, 2030.

Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on June 23 and December 23.

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh,

Sd/-

Addl. Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh,

Finance Department.

6007 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 17 दिसम्बर, 2020

संख्याः पीसीएच-एचए(1)10/2010-77426-448.--क्योंकि संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का संख्यांक 4) के प्रावधानों के अनुरूप पंचायतों के आम निर्वाचन से पूर्व जिला परिषद्‌ अध्यक्षों के पदों के लिए आरक्षण किया जाना अनिवार्य है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 89 के उप-नियम (1) तथा (9) के प्रयोजन हेतु, हिमाचल प्रदेश की जिला परिषद्‌ के अध्यक्ष पदों का निर्धारण एवं इन पदों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित) के लिए संलग्न अनुसूची में दिए गए विवरणानुसार आरक्षित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं;

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)। (क) प्रदेश में जिला परिषद्‌ अध्यक्षों के कुल स्थानों तथा विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का निर्धारण :

प्रदेश में जिला परिषद्‌ अध्यक्षों के कुल स्थानों की संख्या प्रदेश में जिला परिषद्‌ अध्यक्षों हेतु विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या जिला परिषद्‌ हेतु अनारक्षित स्थानों की संख्या
अ.जा. अ.जा. महिला अ.ज.जा. अ.ज.जा. महिला पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य महिला
12 1 2 1 1 - 1 2 4

(ख) प्रदेश में जिला परिषद्‌ के अध्यक्षों के स्थानों के आरक्षण का विवरण :

प्रदेश की समस्त जिला परिषदों के नाम प्रदेश में जिला परिषद्‌ अध्यक्षों हेतु विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थानों का जिलावार विवरण जिला परिषद्‌ हेतु अनारक्षित स्थानों का जिलावार विवरण
1. बिलासपुर 2. चम्बा 3. हमीरपुर 4. कांगड़ा 5. किन्नौर 6. कुल्लू 7. लाहौल- स्पिति अ.जा. अ.जा. महिला अ.ज.जा. अ.ज.जा. महिला पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य महिला
8. मण्डी 9. शिमला 10. सिरमौर 11. सोलन 12. ऊना चम्बा 1. ऊना 2. हमीरपुर किन्नौर लाहौल- स्पिति सिरमौर 1. बिलासपुर 2. शिमला 1. कांगड़ा 2. मण्डी 3. सोलन 4. कुल्लू
6008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2020/27 मार्गशीर्ष, 1942

नोट.-अनुसूचि में संक्षेपाक्षर निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त किए गए हैं :- 1. अ.जा. : अनुसूचित जाति 2. अ.ज.जा. : अनुसूचित जन जाति

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CHANGE OF NAME

I, Madan Mohan s/o Sh. Lekh Raj, r/o Village Kakrohal, Post Office Bhareri, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name Madan Mohan to Mohit Jamwal.

MADAN MOHAN,

s/o Sh. Lekh Raj, r/o Village Kakrohal, Post Office Bhareri,

Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

__________

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 दिसम्बर, 2020

संख्याः गृह-सी (ए)1-5/2012.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019 (2019 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 18 दिसम्बर, 2020 को ऐसी तारीख नियत करते हैं जिससे पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृा होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home-C (A)1-5/2006 dated

18-12-2020 as required under clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT (C-SECTION)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th December, 2020

No. Home C (A) 1-5/2012.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) Section-1 of Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2019 (13 of 2019), the Governor Himachal Pradesh, is pleased to appoint the 18th day of December, 2020 the date from which the provisions of the aforesaid Act shall come into force.

By order, Sd/- Principal Secretary (Home).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 18 December 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-12-18.177_gazette_2020-18_12_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-12-18.177_gazette_2020-18_12_2020.